मतदान दिवस की दूरियाँ — 100 मीटर और 200 मीटर
राजस्थान नगरपालिका आम चुनाव 2026 · किस चीज़ पर कौन-सी दूरी लागू है
🔴 यह इस पूरी सामग्री का सबसे भ्रामक अंक है
आयोग की अपनी प्रशिक्षण-सामग्री में एक ही पृष्ठ पर 100 और दूसरे पर 200 मीटर मिल जाता है, और आदेश 1016 का OCR पाठ अंकों को गलत पढ़ता है (वहाँ 100 की जगह 200 और 400 दिखता है)। इसीलिए नीचे के अंक मूल पृष्ठ-चित्र खोलकर पढ़े गए हैं, OCR से नहीं।
1. एक तालिका जो सब तय कर देती है
| दूरी | किस चीज़ पर | स्रोत |
|---|---|---|
| 100 मीटर | मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार | आदेश 1016, दिनांक 27.01.2026 |
| 100 मीटर | अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ — मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से इतनी दूरी के भीतर स्थापित नहीं होगा | आदेश 1016, प्रतिबन्ध (1) |
| 100 मीटर | मतदान केन्द्र के भीतर या उससे इतनी दूरी में मत-याचना / प्रचार — दण्डनीय अपराध | धारा 130 (आदेश 1016 में उद्धृत) |
| 200 मीटर | कट-आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री का प्रदर्शन | अधिसूचना 5041, दिनांक 23.12.2025, पैरा 6 |
➡ याद रखने का सूत्र
प्रचार और अभ्यर्थी का बूथ = 100 मीटर। पोस्टर-बैनर-होर्डिंग = 200 मीटर।
2. धारा 130 — शास्ति ₹250 है, ₹500 नहीं
आदेश 1016 धारा 130 का पाठ ज्यों-का-त्यों उद्धृत करता है। उसकी तीन बातें:
- मतदान के दिन, मतदान केन्द्र के भीतर या उससे 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर — मतों के लिए प्रचार, मत माँगना, किसी को किसी विशेष अभ्यर्थी को मत न देने के लिए प्रेरित करना, मतदान न करने के लिए प्रेरित करना, अथवा अनाधिकारिक चुनाव-सूचना या संकेत प्रदर्शित करना — निषिद्ध है।
- उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अधिकतम "ढाई सौ रुपये" (₹250) तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- इस धारा के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय है — अर्थात पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
🚨 एक प्रचलित त्रुटि
आयोग की एक प्रशिक्षण-स्लाइड में यह शास्ति ₹500 छपी मिलती है। मूल आदेश का पाठ "अधिकतम ढाई सौ रुपये" कहता है। कक्षा में ₹250 ही पढ़ाएँ।
3. अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ पर पूरे प्रतिबन्ध
(आदेश 1016, दिनांक 27.01.2026 — प्रतिबन्ध 1 से 8)
| # | प्रतिबन्ध |
|---|---|
| 1 | मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर के भीतर बूथ नहीं। एक ही परिसर में कई केन्द्र हों तो भी किसी भी केन्द्र के प्रवेश द्वार से यही दूरी। |
| 2 | धार्मिक स्थल अथवा उसके परिसर में बूथ नहीं। |
| 3 | शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के निकट बूथ नहीं। |
| 4 | अधिकतम एक मेज व दो कुर्सियाँ; छाया हेतु छाता, या मौसम अनुसार 10×10 फीट से बड़ा न होने वाला छोटा टेन्ट — साइडों में कनात या टेन्ट की अनुमति नहीं। |
| 5 | बूथ हेतु रिटर्निंग अधिकारी / संबंधित अधिकारियों से लिखित अनुमति आवश्यक — बूथों के नाम व क्रमांक सूचित करते हुए। |
| 6 | बूथ का उपयोग केवल मतदाता पहचान पर्ची के वितरण हेतु। पर्ची पर दल या अभ्यर्थी का नाम अथवा चुनाव चिन्ह नहीं — केवल मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम। |
| 7 | बूथ पर भीड़ नहीं; जो मत दे चुका है, उसे वहाँ खड़े रहने की अनुमति नहीं। |
| 8 | बूथ का उपयोग किसी मतदाता को स्वेच्छा से मत देने से रोकने, अथवा अन्य अभ्यर्थियों के बूथों पर आने-जाने वालों को बाधा पहुँचाने में नहीं होगा। |
बैनर: मतदान के दिन अभ्यर्थी के बूथ पर केवल एक बैनर, आकार 2×5 फीट से अधिक नहीं, और उस पर किसी दल या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो, चुनाव चिन्ह या नारा नहीं होगा (अधिसूचना 5041, दिनांक 23.12.2025, पैरा 6 का परन्तुक)।
उल्लंघन पर: बूथ हटाया जाएगा और अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
4. 200 मीटर वाली परिधि — किसके लिए
अधिसूचना 5041 दिनांक 23.12.2025 के पैरा 6 खण्ड-4 में उपबन्धित है कि किसी भी मतदान बूथ के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में, सार्वजनिक या निजी स्थान पर, किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर, चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुए कट-आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
🔵 ध्यान दें: यह परिधि प्रदर्शन-सामग्री के लिए है — अभ्यर्थी के बूथ की दूरी के लिए नहीं। दोनों को मिलाना ही सबसे आम गलती है।
5. जो इन आदेशों में नहीं मिला — दावा न करें
- मतदान केन्द्र के 200 मीटर में दल/अभ्यर्थी का कार्यालय — यह शर्त आयोग की सेक्टर-अधिकारी प्रस्तुति (पृष्ठ 8 एवं 10) में लिखी है, किन्तु इसका आधार किसी नियम या आदेश में इस परियोजना को नहीं मिला। निगरानी की बात के रूप में इसे बताएँ; विधिक प्रतिबन्ध के रूप में उद्धृत करने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से पुष्टि करा लें।
6. एक पंक्ति का सारांश — प्रशिक्षण में यही बोलिए
मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन की 100 मीटर परिधि में कोई चुनाव प्रचार नहीं; अभ्यर्थी का बूथ प्रवेश द्वार से 100 मीटर से बाहर, सादा, एक मेज-दो कुर्सी और अधिकतम 2×5 फीट का सादा बैनर; और 200 मीटर की परिधि में कोई पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या कट-आउट नहीं। धारा 130 का उल्लंघन संज्ञेय है — बिना वारंट गिरफ्तारी, अधिकतम ₹250 जुर्माना।