मतगणना — मूल्यांकन प्रश्न बैंक (उत्तर कुंजी सहित)
नगरपालिका आम चुनाव 2026 (राजस्थान) · सदस्य (वार्ड) पद
प्रत्येक उत्तर के साथ स्रोत दिया गया है। विवाद होने पर उत्तर कुंजी का संदर्भ खोलकर दिखाएं — बहस न करें। संदर्भ का अर्थ SOURCES में।
भाग-क (सभी, 18) · भाग-ख (गणन पर्यवेक्षक/सहायक, 12) · भाग-ग (RO/ARO, 16) · भाग-घ (परिस्थिति, 8)। उत्तीर्णांक सुझाव: 80%।
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भाग — क : सभी मतगणना कर्मियों हेतु
क1. ईवीएम से मतदान होने पर मतगणना किस आधार पर होती है? (अ) वार्डवार कुल (ब) मतदान केन्द्रवार (बूथवार) (स) अभ्यर्थीवार (द) डाक व ईवीएम मिलाकर ✅ (ब) · [2292 पैरा 1(2)]
क2. मतगणना कार्य कहाँ किया जाना है? (अ) जिला मुख्यालय (ब) नगरपालिका मुख्यालय (स) संभाग मुख्यालय (द) मतदान केन्द्र पर ✅ (ब) · [2292 पैरा 3(1)]
क3. गणना कक्ष में धुम्रपान — (अ) अनुमत (ब) केवल अवकाश में (स) पूर्णतः वर्जित (द) RO की अनुमति से ✅ (स) · [2292 पैरा 8]
क4. नियम 60(1) के अनुसार मतगणना स्थल में कितने प्रकार के व्यक्तियों को प्रवेश? (अ) 2 (ब) 3 (स) 4 (द) 6 ✅ (स) — गणन पर्यवेक्षक/सहायक · आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति · ड्यूटी पर लोक-सेवक · अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता व प्रति मेज एक गणन अभिकर्ता · [2292 पैरा 10(1)]
क5. क्या कोई मंत्री मतगणना केन्द्र में प्रवेश कर सकता है? (अ) हाँ, सदैव (ब) नहीं, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है (स) केवल RO की अनुमति से (द) केवल पुलिस के साथ ✅ (ब) — कोई भी मंत्री निर्वाचन/मतदान/गणन अभिकर्ता नियुक्त नहीं हो सकता · [2292 पैरा 10(3)]
क6. सबसे पहले किसकी गणना होगी? (अ) ईवीएम (ब) डाक मतपत्र (स) निविदत्त मतपत्र (द) दोनों साथ-साथ ✅ (ब) — किन्तु ईवीएम गणना पूर्ण होने से पूर्व ही डाक गणना पूर्ण हो जाए · [2292 पैरा 11(1)]
🚨 विकल्प (स) पर रुकें — यह केवल "क्रम" का प्रश्न नहीं है। निविदत्त (टेण्डर्ड) मतपत्र कभी गिने ही नहीं जाते — न पहले, न बाद में। नियम 63-क(3): "निविदत्त मतपत्रों वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी भी मत की गणना नहीं की जायेगी।" [मैनुअल मुद्रित पृ. 110] यदि प्रशिक्षणार्थी यह समझकर जाए कि निविदत्त मत "बाद में" गिने जाते हैं, तो यह प्रश्न उल्टा काम कर गया।
क6-क. निविदत्त (टेण्डर्ड) मतपत्रों की गणना कब होती है? (अ) डाक मतपत्रों के बाद (ब) ईवीएम के बाद (स) कभी नहीं (द) केवल पुनर्गणना में ✅ (स) कभी नहीं — लिफाफा खोला ही नहीं जाता · [नियम 63-क(3), मैनुअल मु.पृ. 110]
क6-ख. तो प्ररूप-21/22 में "निविदत्त मतों की कुल संख्या" वाली पंक्ति क्यों है? ✅ केवल अभिलेख (record) के लिए। यह संख्या किसी अभ्यर्थी के योग में नहीं जुड़ती और परिणाम को प्रभावित नहीं करती। संकीर्ण अन्तर वाले वार्ड में यदि कोई अभिकर्ता निविदत्त मतों की गणना की माँग करे, तो नियम 63-क(3) उद्धृत करें।
क7. मतगणना प्रारम्भ के नियत समय के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्र के लिफाफे का क्या होगा? (अ) खोलकर गिना जाएगा (ब) RO के विवेक पर (स) बिना खोले अस्वीकार, अलग लिफाफे में सील, विवरण अंकित (द) अभ्यर्थी की सहमति से ✅ (स) · [2292 पैरा 11(2)], [SO 157 पैरा 1]
क8. गणन अभिकर्ता को गणना हॉल में प्रवेश किस आधार पर मिलेगा? (अ) अभ्यर्थी के पत्र से (ब) फोटो पहचान पत्र/फोटो युक्त बैज से (स) मौखिक अनुमति से (द) आधार कार्ड से ✅ (ब) · [SO 151], [2292 पैरा 6(4)]
क9. गणन अभिकर्ताओं की फोटो सहित सूची कब तक RO को देनी है? (अ) उसी दिन (ब) 1 दिन पूर्व (स) कम से कम 2 दिन पूर्व (द) 1 सप्ताह पूर्व ✅ (स) · [SO 151], [2292 पैरा 6(5)]
क10. गणन अभिकर्ता प्ररूप-19 की घोषणा पर हस्ताक्षर कब करेगा? (अ) गणना के बाद (ब) मतगणना प्रारम्भ से कम से कम एक घण्टा पूर्व (स) प्रवेश के समय (द) आवश्यक नहीं ✅ (ब) — अन्यथा प्रवेश नहीं · [2292 पैरा 6(2)]
क11. गणन अभिकर्ता कहाँ बैठ सकता है? (अ) किसी भी टेबल पर (ब) केवल आवंटित टेबल पर (स) RO की टेबल पर (द) कहीं भी ✅ (ब) — मात्र अभ्यर्थी व उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी भी टेबल पर जा सकते हैं · [2292 पैरा 6(9)]
क12. गणना के बीच कक्ष से बाहर जाने पर — (अ) पुनः प्रवेश मिलेगा (ब) पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा (स) RO तय करेंगे (द) एक बार अनुमति है ✅ (ब) · [2292 पैरा 6(3)]
क13. मतों की गोपनीयता किस नियम के अधीन है, और कौनसी धारा समझाई जाती है? ✅ नियम 61; तथा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 — जो नगरपालिका चुनावों में भी लागू है और मतगणना प्रारम्भ से पूर्व सभी उपस्थित को समझाई जाती है · [2292 पैरा 9]
क14. मतगणना मेज पर कौनसी चार सामग्री होगी? ✅ नीली स्याही का बॉल-पॉइंट पेन · सीलों को तोड़ने हेतु चाकू/ब्लेड · प्ररूप 14-ग (भाग 1 में मतों का लेखा) · कागज की दो शीटें · [2292 पैरा 7]
क15. प्ररूप 14-ग के भाग 2 में क्या लिखा जाता है? (अ) मतदाताओं की सूची (ब) गणना का परिणाम (स) पेपर सील लेखा (द) डाक मतपत्रों का विवरण ✅ (ब) · [2292 पैरा 7(3)]
क16. नोटा को प्राप्त मतों का परिणाम पर क्या प्रभाव है? (अ) सर्वाधिक हो तो पुनर्मतदान (ब) कोई प्रभाव नहीं; सर्वाधिक मत वाला अभ्यर्थी निर्वाचित (स) अभ्यर्थियों में बंटेंगे (द) अवैध माने जाएंगे ✅ (ब) · [2292 पैरा 22(4)]
क17. क्या नोटा का विकल्प डाक मतपत्र में भी होता है? (अ) नहीं (ब) हाँ (स) केवल ईवीएम में (द) केवल निवारक निरोध वालों के लिए ✅ (ब) · [SO 156 पैरा 1], [SO 157 पैरा 10]
क18. एक कक्ष में एक से अधिक वार्डों की गणना हो तो — (अ) साथ-साथ चलेगी (ब) एक वार्ड की गणना पूरी होने के बाद ही दूसरे वार्ड की प्रारम्भ होगी (स) RO तय करेगा (द) अनुमत नहीं ✅ (ब) · [2292 पैरा 4(3)]
भाग — ख : गणन पर्यवेक्षक / गणन सहायक हेतु
ख1. एक टेबल पर कितने गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक? (अ) दो-दो (ब) एक-एक (स) एक पर्यवेक्षक, दो सहायक (द) आवश्यकतानुसार ✅ (ब) · [2292 पैरा 5(1)]
ख2. गणन पर्यवेक्षक किस स्तर के होंगे? (अ) कोई भी कर्मचारी (ब) राजपत्रित या समकक्ष अधिकारी (स) केवल नगर निकाय कर्मी (द) पटवारी स्तर ✅ (ब) — गणन सहायक यथासंभव पर्यवेक्षकीय पद के स्तर के · [2292 पैरा 5(2)]
ख3. किन्हें गणन पर्यवेक्षक/सहायक नियुक्त नहीं किया जाएगा? ✅ किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुड़े हुए व्यक्ति, तथा नगर निकाय कार्यालयों के कार्मिक · [2292 पैरा 5(2)]
ख4. नियंत्रण यूनिटों का गणना टेबलों पर वितरण किस क्रम में? (अ) यादृच्छिक (ब) मतदान केन्द्रों के क्रमानुसार — केन्द्र 1 की CU → टेबल 1 (स) अभ्यर्थी क्रम में (द) वार्ड क्रम में ✅ (ब) · [2292 पैरा 12(1)]
ख5. पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलान किससे किया जाता है? ✅ प्ररूप 14-ग के भाग I में मद संख्या 9 (पेपर सील लेखा) से, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है · [2292 पैरा 16(1)]
ख6. पेपर सील का क्रमांक मिलान नहीं होता — गणन पर्यवेक्षक क्या करे? (अ) गणना रोक दे (ब) असंगति नजरअन्दाज करे (स) RO/ARO को सूचित करे — निर्णय RO का है (द) मशीन बदल दे ✅ (स) — RO जांच करेगा; लिपिकीय भूल पाए तो असंगति नजरअन्दाज · [2292 पैरा 16(2)]
ख7. परिणाम निकालने का सही क्रम क्या है?
✅ पावर ON (हरी बत्ती) → परिणाम बटन के ऊपर की पेपर-सील निकालें → Result-1 दबाएं → अभ्यर्थीवार एवं नोटा के
मत स्वतः एक-एक कर प्रदर्शित → प्ररूप 14-ग भाग-II में नोट करें · [2292 पैरा 18(1)]
ख8. प्ररूप 14-ग भाग-II भरने के बाद कौनसा मिलान अनिवार्य है? ✅ भाग-II में दर्शाये गये मतों की कुल संख्या = उसी प्ररूप के भाग-I की मद 5 के सामने दर्शाई गई कुल संख्या · [2292 पैरा 20(1)]
ख9. प्ररूप 14-ग पर किसके हस्ताक्षर होंगे? ✅ गणन पर्यवेक्षक के; टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के; तत्पश्चात RO/ARO के · [2292 पैरा 20]
ख10. मतगणना में सामान्यतः कौनसी यूनिट अपेक्षित है? (अ) दोनों (ब) केवल कन्ट्रोल यूनिट (स) केवल बैलेट यूनिट (द) SDMM ✅ (ब) — BU गणना हॉल में तभी जब अभ्यर्थी/अभिकर्ता की मांग पर निरीक्षण आवश्यक हो · [2292 पैरा 12(2)]
ख11. किस मॉडल में परिणाम हेतु बैलेट यूनिट को CU से जोड़ना आवश्यक है? (अ) MPSV (ब) MPMV (स) BEL पोस्ट MK-V / M3A (द) किसी में नहीं ✅ (स) — MPSV/MPMV से परिणाम हेतु केवल CU चाहिए · [2292 पैरा 12(2), पैरा 18(4), पैरा 19]
ख12. कैरिंग बक्से की सील अविकल नहीं है — क्या गणना होगी? ✅ हाँ — यदि यूनिट पर लगी सील और विशेषतः स्ट्रिप सील व पिंक पेपर सील अविकल हो, तो CU में गड़बड़ी की संभावना नहीं है · [2292 पैरा 13(2)]; इसी प्रकार भीतरी कवर की मुहर क्षतिग्रस्त हो तब भी — बशर्ते पिंक पेपर सील अविकल हो · [2292 पैरा 14, पैरा 16(1)]
भाग — ग : रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी हेतु
ग1. मतगणना की तारीख, समय व स्थान की सूचना कब देनी है? (अ) गणना से 2 दिन पूर्व (ब) मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व (स) उसी दिन (द) 24 घंटे पूर्व ✅ (ब) — परिवर्तन हो तो पुनः लिखित सूचना · [2292 पैरा 3(4)]
ग2. गणन अभिकर्ताओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ✅ गणना के लिए लगायी गयी मेजों की संख्या से अधिक नहीं — जिसमें RO/ARO की मेज भी शामिल है · [2292 पैरा 6(1)]
ग3. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति व निरस्तीकरण किन प्ररूपों में? ✅ नियुक्ति प्ररूप-19 (दो प्रतियों में); निरस्तीकरण प्ररूप-20 · [2292 पैरा 6(1)-(2)]
ग4. प्ररूप-19 पर नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर न हों तो? (अ) RO मान्य कर सकता है (ब) नियुक्ति मान्य नहीं होगी (स) बाद में लिए जा सकते हैं (द) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर पर्याप्त ✅ (ब) — हस्ताक्षर सहमति के रूप में आवश्यक हैं · [2292 पैरा 6(1)]
ग5. डाक मतपत्र कितने प्रकार के होते हैं? ✅ दो — (क) निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों से (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 25 के परन्तुक के अधीन); (ख) निर्वाचन-ड्यूटी स्टाफ से (नियम 46-क(4)) · [2292 पैरा 11(3)]
ग6. लिफाफा-ख खोलने पर सर्वप्रथम किसकी संवीक्षा होगी? (अ) मतपत्र की (ब) प्ररूप 16-क में की गई घोषणा की (स) लिफाफा-क की (द) प्रतिपर्ण की ✅ (ब) · [SO 157 पैरा 2]
ग7. घोषणा (16-क) सारतः त्रुटिपूर्ण है या क्रम संख्यांक भिन्न है — क्या करेंगे? ✅ लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) खोला नहीं जाएगा; समुचित पृष्ठांकन कर उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र प्रतिक्षेपित किया जाएगा · [SO 157 पैरा 3]
ग8. डाक मतपत्र प्रतिक्षेपित करने के आधार गिनाइए (कोई चार) ✅ (क) पहचान कराने वाला चिह्न/लेख · (ख) कोई मत नहीं / पीछे वाले हिस्से पर मत · (ग) एक से अधिक अभ्यर्थी या अभ्यर्थी + नोटा · (घ) बनावटी मतपत्र · (ङ) क्षत/विकृत — अनन्यता स्थापित नहीं · (च) भेजे गए लिफाफे में नहीं लौटाया · (छ) चिह्न ऐसा कि किसे मत दिया सन्देहपूर्ण · [SO 157 पैरा 7]
ग9. प्रतिक्षेपण से पूर्व अभ्यर्थी को क्या अधिकार है? ✅ निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर — 🚫 किन्तु उसे डाक मतपत्र छूने नहीं दिया जाएगा · [SO 157 पैरा 8]
ग10. मतपत्र पर “X” के स्थान पर “✓” लगा है — क्या प्रतिक्षेपित होगा? (अ) हाँ (ब) नहीं — बालपैन या स्याही से “X” अथवा “✓” का अंकन पर्याप्त है (स) RO के विवेक पर (द) केवल डाक मतपत्र में ✅ (ब) · [SO 157, स्पष्टीकरण I]
ग11. प्ररूप-21 कैसे भरा जाता है? ✅ मशीनों में रिकार्ड अभ्यर्थीवार मत (नोटा सहित) + डाक मतपत्रों के अभ्यर्थीवार विधिमान्य मत (नोटा सहित) को जोड़कर · [2292 पैरा 21(1)]
ग12. पुनर्मतदान हुआ है — कुल योग कब लगाया जाएगा? ✅ तब तक नहीं जब तक परिणाम पत्र में पुनर्मतदान का गणना परिणाम सम्मिलित न कर लिया गया हो · [2292 पैरा 21(2)]
ग13. पुनर्गणना की मांग स्वीकार करने की शर्त क्या है? ✅ केवल कहने मात्र से नहीं — मांग करने वाले पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक होगा जिससे प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत हो कि मतों की विवरणी ठीक नहीं है और न्याय के हित में पुनर्गणना आवश्यक है · [2292 पैरा 22(5)]
ग14. मतों में बराबरी हो जाए तो? ✅ RO अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लॉटरी निकालेगा; कार्यवाही विवरण बनेगा, हस्ताक्षर होंगे, पृथक लिफाफे में सुरक्षित अभिरक्षा; प्ररूप-21 व प्ररूप-22 में प्रविष्टि; 🚨 सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी · [2292 पैरा 26]
ग15. परिणाम घोषणा के बाद उसी दिन क्या करना है? ✅ मशीनें व सीलबंद संदूक कोषागार/उपकोषागार या DEO द्वारा निर्धारित स्थान पर दो तालों में [पैरा 32]; तथा निर्वाचित सदस्यों को उसी दिन शपथ दिलवाना, ताकि महापौर/सभापति/अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले सकें · [2292, अन्तिम नोट]
ग16. डाक मतपत्रों के विधिमान्य एवं प्रतिक्षेपित बण्डल कैसे पैक होंगे? ✅ पृथक-पृथक बण्डल बनाएं, अलग-अलग बाँधकर व लेबल लगाकर — फिर दोनों को एक ही मुद्राबन्द पैकेट में रखें। पैकेट पर RO/ARO की मुहर + इच्छुक अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की मुहरें; नगरपालिका · वार्ड संख्या · गणना की तारीख · अन्तर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित। ⚠️ आधार: [SO 157 पैरा 11] पृथक-पृथक पैकेट कहता है, [2292 पैरा 11(5)] एक पैकेट। अपनाया गया नियम — बाद का दस्तावेज मान्य ([2292], 09.03.2026)। यह विभागीय कार्यकारी निर्णय है, आयोग का निर्णय नहीं — GAPS §2। दोनों दस्तावेज बण्डल के पृथक होने पर सहमत हैं।
✅ अद्यतन 23.08.2026 — यह अब विभागीय निर्णय नहीं रहा। नियम 74-क(1)(ख) का मूल पाठ — "used postal ballot papers weather valid, rejected or cancelled, and counter-foils thereof" — विधिमान्य और प्रतिक्षेपित को एक ही पैकेट-वर्ग में रखता है, जो [2292 पैरा 11(5)] से पूर्णतः मेल खाता है। पूरा तर्क → §9.7-क की RO/ARO पुस्तिका।
भाग — घ : परिस्थिति आधारित
घ1. किसी CU का पेपर सील क्रमांक, पीठासीन अधिकारी के पेपर सील लेखे से मेल नहीं खा रहा। क्या करेंगे? ✅ यह या तो पेपर सील लेखे में भूल है, या प्रथम दृष्ट्या छेड़छाड़ के सन्देह का कारण। विनिश्चय करें — लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रमांकों की जांच, मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके। यदि लिपिकीय भूल पाएं तो असंगति नजरअन्दाज करें · [2292 पैरा 16(2)]
घ2. आप संतुष्ट हैं कि एक मशीन से छेड़छाड़ हुई है। क्या पूरी गणना रोक देंगे? ✅ नहीं। मशीन अलग रख दें, उसमें रिकार्ड मतों की गणना न करें, आयोग को रिपोर्ट करें — 🚨 समूची गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है · [2292 पैरा 17]
घ3. एक डाक मतपत्र पर मत का चिह्न दो बार लगा है, पर स्पष्ट है कि किस अभ्यर्थी को दिया गया है। प्रतिक्षेपित करेंगे? ✅ नहीं। केवल इस आधार पर कि चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा — यदि आशय मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है · [SO 157, स्पष्टीकरण II]
घ4. एक डाक मतपत्र पर एक अभ्यर्थी और नोटा — दोनों के पक्ष में चिह्न हैं। ✅ प्रतिक्षेपित — मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा ‘नोटा’ के पक्ष में दिए गए हों तो नामंजूर · [SO 157 पैरा 7(ग)]
घ5. परिणाम पत्र पूरा कर आपने हस्ताक्षर कर दिए। अब एक अभ्यर्थी पुनर्गणना मांगता है। ✅ अस्वीकार कर दें। परिणाम पत्र पूरा कर हस्ताक्षर कर देने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्गणना की मांग का अधिकार नहीं है · [2292 पैरा 22(6)]
घ6. गणना पूर्ण हो गई। स्टाफ ECIL MPSV की कन्ट्रोल यूनिट को सील करने जा रहा है। आपका निर्देश? ✅ रोकें। ECIL द्वारा निर्मित MPSV/MPMV ईवीएम को सील नहीं किया जाना है; इन मशीनों में प्रयुक्त SDMM एवं DMM को ही सील किया जाएगा (पत्र 705 / 826 अनुसार)। सील के बाद नवीन SDMM/DMM के साथ मशीन पुनः उपयोग में ली जा सकेगी · [2292 पैरा 29(1)]
घ7. अपरिहार्य कारण से गणना बीच में स्थगित करनी पड़ी। क्या करेंगे? ✅ सभी मशीनें व निर्वाचन कागजपत्र सीलबंद करें; अभ्यर्थी/अभिकर्ता चाहें तो अपनी सील लगाने दें; सब कुछ एक पृथक कमरे में रखें और कमरे को आपकी व अभ्यर्थियों की सील से सीलबंद करें — विकल्प के तौर पर अभ्यर्थी अपने ताले भी लगा सकते हैं · [2292 पैरा 23]
घ8. एक गणन अभिकर्ता बार-बार दूसरी टेबलों पर जा रहा है और निर्देश नहीं मान रहा। ✅ गणन अभिकर्ता केवल आवंटित टेबल पर ही बैठ सकता है [पैरा 6(9)]। न मानने पर नियम 60(2) के अधीन उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए कक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली जा सकती है · [2292 पैरा 8]
भाग — ङ : 🆕 नियम एवं नवीनतम आदेश (जोड़ा गया 22.08.2026)
इस भाग के सभी प्रश्न मूल नियमों एवं आदेशों से हैं, जिन पर यह मॉड्यूल पहले मौन था।
ङ1. नियम 55(1) के अधीन आयोग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। क्या RO नियत समय पर गणना प्रारम्भ कर सकता है? (अ) हाँ, केवल उस केन्द्र के मत छोड़ दे (ब) नहीं — आयोग की अनुज्ञा (clearance) मिले बिना नहीं (स) हाँ, यदि दो घंटे में उत्तर न आए (द) हाँ, DEO की अनुमति पर्याप्त है ✅ (ब) — "shall not commence counting of votes till he gets a clearance to do so from the State Election Commission" · [नियम 55(3), मैनुअल मुद्रित पृ. 97] 🚨 यह रोक किसी एक मतदान केन्द्र तक सीमित नहीं है, और "प्रतीक्षा" नहीं — सकारात्मक अनुज्ञा चाहिए।
ङ2. एक वार्ड के एक मतदान केन्द्र पर बाढ़ के कारण मतदान स्थगित हुआ। गणना दिवस पर RO क्या करेगा? ✅ उस पूरे वार्ड की मतगणना का शेष कार्य रोक देगा और आगे की कार्यवाही केवल आयोग के निदेश पर करेगा — "चूँकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है" · [आदेश 4650 दि. 04.11.2019] साथ ही नियम 53(2) स्वतः रोक लगाता है — "shall not count the votes cast at any such election until such adjourned poll shall have been completed"।
ङ3. ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी? (अ) प्रत्येक केन्द्र की अलग-अलग (ब) समस्त केन्द्रों की एक साथ, एक समेकित पूर्ण रिपोर्ट (स) मौखिक (द) मतगणना के बाद ✅ (ब) — "एक बारगी ही समस्त तथ्यों के साथ पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की जाए ताकि आयोग स्तर पर निर्णय में अनावश्यक विलम्ब ना हो" · आयोग के मॉडल फार्म पर · [आदेश 4650]
ङ4. 🚨 निर्वाचन-ड्यूटी पर तैनात मतदाता की प्ररूप 16-क की घोषणा कौन अनुप्रमाणित कर सकता है? ✅ कोई भी राजपत्रित अधिकारी, अथवा उस मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी जिस पर वह ड्यूटी पर तैनात है · [नियम 46-क(6)(ख), मार्गदर्शिका मुद्रित पृ. 86]
ङ5. 🚨 और निवारक निरोध में निरुद्ध मतदाता की घोषणा कौन अनुप्रमाणित करेगा? ✅ कोई भी राजपत्रित अधिकारी, अथवा उस जेल का भारसाधक अधिकारी · [आदेश 1418 मद (10)] ⚠️ इस वर्ग के लिए पीठासीन अधिकारी विकल्प नहीं है, और जेल का भारसाधक अधिकारी राजपत्रित हो यह आवश्यक नहीं। (दोनों वर्गों के नियम आपस में न मिलाएँ — विधिमान्य मतपत्र प्रतिक्षेपित हो जाएगा।)
ङ6. प्ररूप 16-क के अनुप्रमाणन खण्ड में RO सक्षमता किस खाने से परखेगा? (अ) हस्ताक्षर (ब) पदनाम (स) दिनांक (द) पता ✅ (ब) पदनाम — 🚨 पदनाम का खाना खाली हो तो सक्षमता परखी ही नहीं जा सकती।
ङ7. निविदत्त (टेण्डर्ड) मतपत्रों की गणना कब होती है? (अ) डाक के बाद (ब) ईवीएम के बाद (स) कभी नहीं (द) केवल पुनर्गणना में ✅ (स) — "निविदत्त मतपत्रों वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी भी मत की गणना नहीं की जायेगी" · [नियम 63-क(3), मैनुअल मुद्रित पृ. 110]
ङ8. क्या कोई सरकारी सेवक गणन अभिकर्ता बन सकता है? (अ) हाँ, अवकाश लेकर (ब) नहीं — यह अपराध है (स) हाँ, DEO की अनुमति से (द) केवल अराजपत्रित ✅ (ब) — कारावास तीन मास तक, या जुर्माना, या दोनों · [धारा 134-क, अधिनियम 2009 की धारा 28 द्वारा लागू] ⚠️ किन्तु दण्ड सरकारी सेवक पर है — धारा नियुक्ति को शून्य नहीं करती। RO पैरा 6(7) की सूचना में बताए, प्ररूप-19 की संवीक्षा में पकड़े, एवज़ में दूसरा अभिकर्ता नियुक्त कराए, DEO को रिपोर्ट करे। (मंत्री वाले प्रतिबंध [2292 पैरा 10(3)] से भिन्न — वहाँ प्रवेश ही रोका जा सकता है।)
ङ9. मतगणना के बाद किस मॉडल की पूरी मशीन सील होगी? (अ) MPSV (ब) MPMV (स) M3A (द) तीनों ✅ (स) BEL M3A — CU एवं BU दोनों · MPSV की केवल SDMM, MPMV की केवल DMM · [आदेश 5446 दि. 04.08.2026, बिन्दु 13(ii)] 🚨 "ECIL की CU सील नहीं होती" को M3A पर न लगाएँ।
ङ10. मतगणना के दौरान CU पर परिणाम प्रदर्शित ही न हो तो? ✅ RO उस मशीन का परिणाम स्थगित करेगा (पूरी गणना नहीं रोकेगा) → अधिकृत इन्जीनियर बुलाएगा → फिर भी न बने तो DEO के माध्यम से आयोग को सूचित करेगा · [आदेश 5681 खण्ड D-1]
ङ11. मतगणना स्थल पर DEO को पहले से क्या रखना है, और क्यों? ✅ कुछ नई बैटरी आरक्षित — "मतगणना के दौरान किसी भी समय सीयू की बैटरी LOW मोड में आ सकती है" · [आदेश 5681 खण्ड D-2]
ङ12. (परिस्थिति) गणना के दौरान RO को समाधान हो जाता है कि एक मशीन से वास्तव में छेड़छाड़ हुई है। ✅ उस मशीन के मतों की गणना नहीं करेगा, और नियम 55 की प्रक्रिया के अनुसार आयोग को रिपोर्ट भेजेगा · [नियम 62-क(4)] → और तब आदेश 4650 के अनुसार उस वार्ड की शेष गणना रुक जाएगी।
उत्तर पत्रक (त्वरित कुंजी)
| भाग-क | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क1 ब | क2 ब | क3 स | क4 स | क5 ब | क6 ब |
| क7 स | क8 ब | क9 स | क10 ब | क11 ब | क12 ब |
| क13 वर्ण. | क14 वर्ण. | क15 ब | क16 ब | क17 ब | क18 ब |
| भाग-ख | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ख1 ब | ख2 ब | ख3 वर्ण. | ख4 ब | ख5 वर्ण. | ख6 स |
| ख7 वर्ण. | ख8 वर्ण. | ख9 वर्ण. | ख10 ब | ख11 स | ख12 वर्ण. |
| भाग-ग | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ग1 ब | ग2 वर्ण. | ग3 वर्ण. | ग4 ब | ग5 वर्ण. | ग6 ब |
| ग7 वर्ण. | ग8 वर्ण. | ग9 वर्ण. | ग10 ब | ग11 वर्ण. | ग12 वर्ण. |
| ग13 वर्ण. | ग14 वर्ण. | ग15 वर्ण. | ग16 वर्ण. |
| भाग-ङ (जोड़ा गया 22.08.2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ङ1 ब | ङ2 वर्णनात्मक | ङ3 ब | ङ4 वर्णनात्मक | ङ5 वर्णनात्मक |
| ङ6 ब | ङ7 स | ङ8 ब | ङ9 स | ङ10 वर्णनात्मक |
| ङ11 वर्णनात्मक | ङ12 परिस्थिति |
🚨 भाग ङ के प्रश्न मूल नियमों एवं नवीनतम आदेशों से हैं — नियम 46-क(6)(ख) · 53(2) · 55(3) · 62-क(4) · 63-क(3) · धारा 134-क · आदेश 1418 · 4650 · 5446 · 5681। ये सब 22.08.2026 से पूर्व इस मॉड्यूल में नहीं थे।
⚠️ जानबूझकर क्या नहीं पूछा गया
उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों में उत्तर न होने के कारण — देखें GAPS:
- डाक मतपत्रों के पैकेट — दो दस्तावेजों में विरोधाभास; अपनाया गया नियम: बाद का दस्तावेज मान्य (एक पैकेट) — यह विभागीय निर्णय है, आयोग का नहीं। प्रश्न ग16 में यही पूछा गया है।
- प्ररूपों के मुद्रित प्रारूप (14-ग, 16-क/ख/ग, 19, 20, 21, 22, 23)
- SDMM/DMM सीलिंग की विधि (पत्र 705 व 826)
- ~~नियम 67 के अधीन पुनर्गणना के विस्तृत आधार (नियमों का मूल पाठ उपलब्ध नहीं)~~ 🔴 यह गलत था — सुधार 22.08.2026। नियम 67 का पूरा मूल पाठ अब मॉड्यूल में है — देखें RO/ARO पुस्तिका §12-क। अस्वीकृति की कसौटी = "frivolous and unreasonable"; पुनर्गणना नियम 64 के अनुसार।
- ~~निवारक निरोध डाक मतपत्र जारी करने की प्रक्रिया (आदेश 1418 नहीं पढ़ा)~~ 🔴 सुधार 23.08.2026 — अब पूरी प्रक्रिया मॉड्यूल में है → §9.4-क।
- अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय पदों की मतगणना