मतदान केन्द्र व मतगणना कक्ष में प्रवेश — और मीडिया
राजस्थान नगरपालिका आम चुनाव 2026 · बालोतरा · चार आदेश, जिनमें से तीन 2026 के हैं
यह फ़ाइल क्यों बनी। आयोग के संकलन के 85 आदेशों का हमारी सामग्री से मिलान करने पर चार आदेश ऐसे निकले जिन्हें किसी मॉड्यूल ने कभी उद्धृत नहीं किया — और चारों एक ही प्रश्न का उत्तर देते हैं: "मतदान केन्द्र या मतगणना कक्ष के भीतर कौन खड़ा हो सकता है?"
आदेश दिनांक विषय संकलन 893 23.01.2026 प्रेस कर्मियों को अधिकार-पत्र — DEO को प्राधिकार क्रम 20, मु.पृ. 97 904 23.01.2026 🔴 मंत्री / PSO वाले व्यक्ति — अभिकर्ता बन ही नहीं सकते क्रम 21, मु.पृ. 98 1259 03.02.2026 🔴 पत्रकारों को प्रवेश · फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी निषेध क्रम 22, मु.पृ. 99–100 2332 24.8.1995 संभागीय आयुक्त — पर्यवेक्षण एवं प्रवेश क्रम 80, मु.पृ. 323 चारों पृष्ठ मैंने स्वयं पढ़े।
§1 — 🔴🔴 आदेश 904 — सबसे सख़्त और सबसे सरल नियम
क्रमांक: F4(1)(3)/NP/SEC/05/904 · दिनांक 23.01.2026 · (राजेश वर्मा) मु.नि.अ. एवं सचिव विषय: "Appointment of sitting ministers as election agents and counting agents in municipal elections"
आदेश के अपने दो वाक्य
1. "…security personnel are not allowed to enter the counting hall or the polling booths, except in the situation provided for in the relevant rules."
2. 🚨 "Minister of a government or such person who has been provided security cover (PSO) after assessing the threat perceptions at the appropriate level in the government, it is clarified that such persons are not allowed to be appointed as election agents or counting agents at all. This may be brought to the notice of all returning officers of the municipalities."
| ✅ स्थिति | कार्यवाही |
|---|---|
| अभ्यर्थी मंत्री को निर्वाचन/गणना अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे | 🔴 नियुक्ति ही नहीं हो सकती — RO स्वीकार न करे |
| अभ्यर्थी PSO/सुरक्षा प्राप्त किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहे | 🔴 वही — नियुक्ति नहीं |
| कोई अभिकर्ता अपने सुरक्षाकर्मी के साथ आए | 🔴 सुरक्षाकर्मी भीतर नहीं (नियमों की अपवाद-स्थिति को छोड़कर) |
🎯 कक्षा का वाक्य
"मंत्री या PSO वाला व्यक्ति अभिकर्ता बन ही नहीं सकता — यह 'अनुमति नहीं' नहीं है, नियुक्ति ही वर्जित है।" ⚠️ आदेश RO को सम्बोधित है। पर PRO और गणना पर्यवेक्षक को भी बताएँ — प्रपत्र 9 या 19 लेकर आने वाला उन्हीं के सामने खड़ा होगा।
§2 — 🔴 आदेश 1259 — पत्रकारों का प्रवेश और कैमरे पर पूर्ण रोक
क्रमांक: एफ.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/1259 · दिनांक 03.02.2026 · (राजेश वर्मा) 🔴 अधिक्रमण: "…अपने पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4587 दिनांक 01.11.2019 को अधिक्रमित करते हुए…" शक्ति: संविधान का अनुच्छेद 243-K
प्रवेश-पत्र कौन देगा
"जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंसा पर, अधिस्वीकृत पत्रकार व अन्य मीडियाकर्मी को स्वयं की संतुष्टि पर … प्रवेश पत्र जारी कर सकेंगे।"
| कौन | क्या |
|---|---|
| जिला जनसम्पर्क अधिकारी | अनुशंसा करेगा — और यह उसका दायित्व है कि संख्या यथोचित मात्रा में हो |
| DEO | स्वयं की संतुष्टि पर पत्र जारी करेगा |
| 🚨 DEO | "प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त नहीं करेंगे" |
🚨 छह शर्तें
| # | शर्त |
|---|---|
| 1 | 🔴 अधिकार-पत्रधारी पत्रकार मतदान बूथ के अन्दर — कोई फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नहीं, और मोबाइल फोन भी नहीं ले जा सकेंगे। 🚨 लो.प्र.अ. 1951 की धारा 131 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी को अधिकार है कि पालना न करने वाले मीडियाकर्मी को भवन में प्रवेश न करने दे और बाहर जाने के लिए निर्देशित करे — भले ही उसके पास प्रवेश-पत्र हो |
| 2 | 🔴 नगरपालिका सदस्यों की मतगणना के समय — मतगणना कक्ष के भीतर किसी भी पत्रकार/कैमरा टीम को वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की अनुमति नहीं, और मोबाइल फोन भी नहीं |
| 3 | मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों हेतु एक पृथक कक्ष आरक्षित कर सभी जानकारी वहाँ दी जाए। वास्तविक मतगणना देखने के इच्छुक पत्रकार को बिना कैमरे/मोबाइल कक्ष में जाने दिया जाए — किन्तु एक जिम्मेदार अधिकारी उसके साथ रहे, ताकि मतों की गोपनीयता व व्यवस्था भंग न हो |
| 4 | 🔴 RO/ARO को भी अधिकार — शर्तों की पालना न करने वाले मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश से रोक दे, भले ही प्रवेश-पत्र हो |
| 5 | 🚨 मतगणना स्थल पर एक समाचार पत्र के लिए एक पत्रकार एवं एक फोटोग्राफर — केवल इतने ही प्रवेश-पत्र |
| 6 | अनुशंसा-विवरण सहित नाम DEO के पास चुनाव से 15 दिवस पहले तक पहुँच जाएँ |
🎯 PRO के लिए तीन वाक्य
1. "प्रवेश-पत्र होने का अर्थ कैमरा या मोबाइल ले जाने का अधिकार नहीं है।" 2. "पालना न करे — तो मैं धारा 131 के अधीन भवन से बाहर भेज सकता हूँ, पत्र होते हुए भी।" 3. "मतगणना कक्ष में सदस्यों की गणना के समय कैमरा बिल्कुल नहीं।"
§3 — आदेश 893 — प्रेस अधिकार-पत्र का प्राधिकार
क्रमांक: F 4(1)(3)NP/SEC/14/893 · दिनांक 23.01.2026
"…authorises all District Election Officers … to issue authorisation letter to press personnel for municipal elections. The list of these personnel shall be submitted by Astt. Director (Public Relation)/ PRO of the District to the District Election Officers who will take decision … as per local circumstances and exigency."
⚠️ यहाँ "PRO" का अर्थ पीठासीन अधिकारी नहीं है
इस आदेश में PRO = Public Relations Officer (जनसम्पर्क अधिकारी)। 🚨 हमारी पूरी सामग्री में PRO = पीठासीन अधिकारी है। इस एक आदेश को पढ़ते समय यह ध्यान रखें — वरना अर्थ उल्टा हो जाएगा।
893 और 1259 आपस में टकराते नहीं: 893 प्राधिकार देता है (DEO पत्र जारी कर सकता है), 1259 उस पर शर्तें लगाता है और बाद का है (03.02.2026)। दोनों साथ पढ़ें।
§4 — आदेश 2332 — संभागीय आयुक्त
क्रमांक: F.4(2)(1)/P&M/SEC/94/2332 · दिनांक 24.8.1995 🔴 अधिक्रमण: "In supersession of its earlier order No. F.4(2)(1)P&M/SEC/94/2294 dated 23.8.95…"
"…authorises all Divisional Commissioners for general supervision on conduct of municipal elections within their respective jurisdiction. The Divisional Commissioner and the officer/official put for their assistance shall be treated on election duty and will be entitled to enter into polling stations and counting centres."
| कौन | अधिकार |
|---|---|
| संभागीय आयुक्त | अपने संभाग में सामान्य पर्यवेक्षण · निर्वाचन ड्यूटी पर माने जाएँगे · मतदान केन्द्र व मतगणना केन्द्र में प्रवेश |
| उनकी सहायता हेतु लगाए गए अधिकारी/कर्मचारी | वही |
⚠️ यह 1995 का आदेश है, फिर भी प्रभावी क्यों? क्योंकि आयोग ने इसे 2026 के अपने संकलन में पुनः छापा (क्रम 80, मु.पृ. 323) — यही अधिक्रमण रजिस्टर भाग 2 का आधार (क) है। यह मेरा अनुमान नहीं।
§5 — ✅ एक तालिका — कौन भीतर आ सकता है
| व्यक्ति | मतदान केन्द्र | मतगणना कक्ष | आधार |
|---|---|---|---|
| मतदाता | ✅ मत देने हेतु | ❌ | — |
| मतदान/गणना अभिकर्ता (प्ररूप 9 / 19) | ✅ | ✅ | नियम |
| 🔴 मंत्री / PSO वाला व्यक्ति — अभिकर्ता के रूप में | ❌ नियुक्ति ही वर्जित | ❌ वही | आदेश 904 |
| 🔴 सुरक्षाकर्मी | ❌ (नियमों की अपवाद-स्थिति छोड़कर) | ❌ | आदेश 904 |
| अधिस्वीकृत पत्रकार (DEO का पत्र) | ✅ बिना कैमरा/मोबाइल | ✅ बिना कैमरा/मोबाइल, साथ में अधिकारी | आदेश 1259 |
| — वही, शर्त न माने | 🔴 PRO भवन से बाहर भेजे (धारा 131) | 🔴 RO/ARO रोके | आदेश 1259 (1) व (4) |
| संभागीय आयुक्त + सहायक अधिकारी | ✅ | ✅ | आदेश 2332 |
| पर्यवेक्षक / निर्वाचन ड्यूटी वाले | ✅ | ✅ | नियम/आदेश |
| अन्य कोई | 🔴 आयोग का विधिमान्य पास चाहिए | 🔴 वही | संहिता खण्ड (V) (→ BALOTRA §6) |
🚨 एजेंट का बिल्ला मान्य है, किन्तु चिन्ह/नाम वाला बैज नहीं — यह पहले से BALOTRA §6 मद 4 में दर्ज है।
§6 — 🚨 बालोतरा के लिए तीन काम
| # | काम | कब |
|---|---|---|
| 1 | RO को बताएँ — मंत्री/PSO वाले की अभिकर्ता-नियुक्ति स्वीकार न करें (आदेश 904) | नियुक्ति-पत्र लेते समय |
| 2 | PRO व गणना पर्यवेक्षक को बताएँ — प्रवेश-पत्र ≠ कैमरा/मोबाइल; धारा 131 की शक्ति | प्रशिक्षण में |
| 3 | DEO से पूछें — प्रेस अनुशंसा 15 दिन पहले की समय-सीमा पूरी हुई या नहीं (आदेश 1259 शर्त 6) | 🚨 मतदान 11.09 — गणना 14.09 |
स्रोत: संकलन के आदेश 893 · 904 · 1259 · 2332 — मुद्रित पृ. 97 · 98 · 99–100 · 323, चारों स्वयं पढ़े
कैसे मिले: _tools/compendium_check.py (23.08.2026) — ये उन आदेशों में थे जिन्हें किसी मॉड्यूल ने कभी उद्धृत नहीं किया
अंग्रेजी समानांतर: Entry into the polling station and counting hall — and the media
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