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बालोतरा जिला — प्रशिक्षण पैक

नगरपालिका आम चुनाव 2026 · मास्टर ट्रेनर हेतु जिला-विशिष्ट सामग्री

📍 नई फ़ाइल खोज रहे हैं? पहले यहाँ जाएँ → START_HERE_hi — 43 फ़ाइलों में से कब क्या खोलना है, भूमिका और तिथि के अनुसार।

यह फाइल क्यों: शेष सामग्री पूरे राज्य के लिए है। यह केवल बालोतरा के सात निकायों के लिए है — उनके वार्ड, चरण, आरक्षण, मशीन और मतपत्र-संख्या सहित।

दिनांक: 22.08.2026 · आदर्श आचरण संहिता 19.08.2026 से प्रभावी


§1 — 🚨 बालोतरा में सात निकाय हैं, पाँच नहीं

# निकाय प्रकार चरण वार्ड 🚨 अध्यक्ष पद का आरक्षण पिछली बार
1 जसोल नगर पालिका 1 20 ओबीसी — महिला नई बनी है
2 गुडामालानी नगर पालिका 1 20 अनारक्षित — महिला नई बनी है
3 समदड़ी नगर पालिका 1 25 एससी — ओपन नई बनी है
4 बालोतरा नगर परिषद 2 55 ओबीसी — ओपन अनारक्षित महिला
5 धोरीमन्ना नगर पालिका 2 20 एससी — महिला नई बनी है
6 सिवाना नगर पालिका 2 25 अनारक्षित — ओपन नई बनी है
7 सिणधरी नगर पालिका 2 20 एससी — ओपन नई बनी है

कुल: 7 निकाय · 185 वार्डचरण 1: 3 निकाय / 65 वार्ड · चरण 2: 4 निकाय / 120 वार्ड

✏️ वर्तनी: आयोग की सूची में "जसौल" एवं "समदडी" छपा है। अभिलेख एवं प्रपत्रों में आयोग की वर्तनी ही लिखें।

✅ यह तालिका अब आयोग के अपने दस्तावेज़ से प्रमाणित है — 22.08.2026

स्रोत: आयोग की प्रेस नोट दिनांक 19.08.2026 की संलग्न जिलेवार सूची, क्रमांक 39 — बालोतरा (मैंने पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़ा — _r/new/pn_p12.png)

चरण सूची में जैसा छपा है योग
प्रथम न.पा. जसौल 20 · न.पा. गुडामालानी 20 · न.पा. समदडी 25 65
द्वितीय न.परि. बालोतरा 55 · न.पा. धोरीमन्ना 20 · न.पा. सिवाना 25 · न.पा. सिणधरी 20 120

7 निकाय · 185 वार्ड · चरण-विभाजन — सब आयोग की सूची से अक्षरशः मेल खाते हैं।

🔴 जो "विसंगति" पहले दर्ज थी, वह अब सुलझ गई है

पहले यहाँ लिखा था: "DEO से पुष्टि कराएँ कि ये दोनों निकाय आपके दायरे में हैं।"

अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। उसी सूची में क्रमांक 38 — बाड़मेर के नीचे केवल दो निकाय हैं — न.परि. बाड़मेर (55) एवं न.पा. चौहटन (20)। गुडामालानी एवं धोरीमन्ना वहाँ हैं ही नहीं — वे बालोतरा के नीचे हैं।

समाचार-लेख की जिला-व्यवस्था पुरानी थी। आयोग की सूची सही है। बालोतरा में सात निकाय हैं — यह अब अनुमान नहीं।

⚠️ आरक्षण का स्तंभ इससे प्रमाणित नहीं होता — आयोग की यह सूची आरक्षण बताती ही नहीं — केवल वार्ड-संख्या एवं चरण। देखें §1-क नीचे।

🚨 छह में से छह निकाय पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं

केवल बालोतरा नगर परिषद का पिछला अभिलेख है। शेष छहों "नई बनी है।"

इसका अर्थ प्रशिक्षण पर असर
कोई संस्थागत स्मृति नहीं कुछ भी "पिछली बार जैसा" मानकर न चलें
मतदाता सूची, वार्ड-गठन, परिसीमन — सब नए नए मतदान केन्द्र, नए भवन, नए मार्ग
स्टाफ ने पहले कभी निकाय चुनाव नहीं कराया 🚨 व्यावहारिक अभ्यास पर सामान्य से अधिक समय दें

§1-क — 🚨 आरक्षण का स्तंभ अभी समाचार-पत्र पर है — और ऐसा क्यों है

यह बात प्रशिक्षण में स्पष्ट कहें। ऊपर की तालिका का वार्ड/चरण भाग आयोग से प्रमाणित है; आरक्षण भाग नहीं।

मैंने क्या-क्या जाँचा — और क्या मिला

क्रम जाँच परिणाम
1 आयोग की प्रेस नोट 19.08.2026 — चुनाव घोषणा का मूल दस्तावेज़, 12 पृष्ठ, संलग्न जिलेवार सूची सहित आरक्षण का एक भी कॉलम नहीं — केवल निकाय, वार्ड-संख्या, चरण
2 ULB Manual 2026 (182 पृष्ठ) ❌ "उपाध्यक्ष आरक्षण" शून्य
3 संकलन 2026 (344 पृष्ठ) ❌ केवल एक प्रविष्टि — वह भी नमूना-प्रपत्र
4 समस्त नवीनतम आदेश (4853, 5021, 5674, 5681, 6126, 6827 आदि) ❌ कोई आरक्षण-सूची नहीं
5 स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाइट lsg.urban.rajasthan.gov.in ⚠️ तीन प्रयास, तीनों बार समय-समाप्त (60 सेकंड) · dlb.rajasthan.gov.in खुलता ही नहीं

✅ इससे जो सिद्ध होता है — यह आयोग की चूक नहीं, कानूनी ढाँचा ऐसा ही है

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, धारा 43(4) के अनुसार अध्यक्ष पदों का आरक्षण राज्य सरकार (स्वायत्त शासन विभाग) आवंटित करती है — राज्य निर्वाचन आयोग नहीं।**

इसीलिए आयोग के किसी भी दस्तावेज़ में यह सूची है ही नहीं — और रहेगी भी नहीं। आगे आयोग की साइट पर ढूँढ़ना समय का अपव्यय है।

समाचार-रिपोर्टों के अनुसार लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग (निदेशालय) के सभागार में निकाली गई — यह भी उसी ढाँचे से मेल खाता है।

राज्य-स्तरीय योग जो रिपोर्ट हुए हैं (समाचार-स्रोत, आधिकारिक नहीं)

वर्ग पद इनमें महिला
अनुसूचित जाति 50 16
अनुसूचित जनजाति 11 3
अन्य पिछड़ा वर्ग 60 20
अनारक्षित 188 62
योग 309 101

जोड़ सही बैठता है (50+11+60+188 = 309), और 309 निकायों की संख्या आयोग की प्रेस नोट से मेल खाती है — यह संख्याएँ विश्वसनीय लगती हैं। 🔴 किन्तु राज्य-योग सही होने से किसी एक निकाय की पंक्ति प्रमाणित नहीं होती।

✅ आपको क्या करना है — एक ही कागज़ माँगना है

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), बालोतरा से माँगें —

"स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(4) के अधीन जारी वह अधिसूचना/आदेश जिसमें बालोतरा जिले के सातों निकायों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण अंकित है — की प्रतिलिपि।"

यह कागज़ कलक्टेट में पहले से होगा — आरक्षण तय हुए बिना RO नामांकन ले ही नहीं सकता, और नामांकन 27.08.2026 से है।

🚨 तब तक प्रशिक्षण में कैसे बोलें

✅ यह कहें ❌ यह न कहें
"आरक्षण की अधिसूचना स्वायत्त शासन विभाग से आती है। अपने निकाय की पंक्ति उसी में देखें।" "बालोतरा ओबीसी है" — समाचार-पत्र के भरोसे
"आरक्षित पद पर जाति प्रमाण-पत्र नामांकन के साथ ही लगेगा"यह आदेश 5164 से प्रमाणित है किसी निकाय का वर्ग बोर्ड पर लिखना

🚨 प्रशिक्षण की आवश्यकता यह नहीं है कि RO को सातों का आरक्षण रटा हो — बल्कि यह कि वह अपने निकाय की अधिसूचना सामने रखकर जाति प्रमाण-पत्र मिलाए। यही संवीक्षा में चलेगा — देखें §4


§2 — 🚨 कौन-सी मशीन? — बालोतरा में MPSV/MPMV, M3A नहीं

✅ पुष्ट — बालोतरा में MPSV मशीन आएगी

DLMT द्वारा 24.08.2026 को पुष्ट किया गया। 🔵 यह जिले की जानकारी है — किसी आदेश से नहीं ली गई। स्रोत स्पष्ट रखा गया है।

इससे दो बातें तय हो जाती हैं

# बात
1 मशीन के साथ SDMM आएगा — DMM नहीं(DMM MPMV के साथ आता है।) सील SDMM का होगा
2 🔴 आदेश 2285 का अपवाद यहाँ लागू है — उसकी भाषा "ECIL की MPSV एवं MPMV" है, और MPSV उसमें समाविष्ट है

⚠️ नीचे आदेशों के उद्धरण ज्यों-के-त्यों रखे गए हैं। जहाँ आदेश "MPSV/MPMV" लिखता है, वहीं लिखा रहेगा — उद्धरण बदलना सुधार नहीं, विकृति होती है।

🔴 पहले यहाँ गलत आदेश का हवाला दिया गया था — सुधार 22.08.2026

पहले लिखा था: "आदेश 4853 के अनुसार M-3A मशीनें केवल पाँच जिलों में…"

🔴 यह हवाला गलत था। मैंने आदेश 4853 के तीनों पृष्ठ स्वयं पढ़े — उसमें किसी जिले का नाम है ही नहीं। उसका बिन्दु 6 केवल चार मॉडल गिनाता है और इतना कहता है कि 25 जिलों में MPMV/MPSV की FLC हो चुकी है।

किन्तु बात स्वयं सही थी — सही स्रोत नीचे है। निष्कर्ष नहीं बदला; केवल प्राधिकार बदला।

✅ सही स्रोत — आयोग की प्रेस नोट दिनांक 19.08.2026, पृष्ठ 2

"उक्त चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कराए जाएगें। जिला अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की एम–3ए एवं शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान एवं राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट / मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीन उपयोग में ली जाएगी। एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग होगा। इसी अनुसार आयोग द्वारा सभी जिलों को पर्याप्त मशीनों का आवंटन किया जा चुका है।"

📄 मैंने यह पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़ा — _r/new/pressnote_p02_evm.png · फ़ाइल: 2026-08-19_pressnote.pdf

🚨 बालोतरा के लिए तीन निष्कर्ष

# निष्कर्ष
1 बालोतरा उन पाँच जिलों में नहीं है → शेष 36 जिलों की तरह MPSV / MPMV
2 🚨 "एक नगरपालिका में एक ही मॉडल" — बालोतरा के सातों निकायों में मॉडल नहीं मिलेंगे
3 आवंटन "किया जा चुका है" — यह योजना नहीं, हो चुकी कार्यवाही है
MPSV / MPMV (बालोतरा) M3A / MK-V (बालोतरा में नहीं)
पैनल 🚨 15 (नोटा सहित) 16 (नोटा सहित)
एक ही BU पर्याप्त हो, तो अधिकतम 🚨 14 अभ्यर्थी + नोटा = 15 15 अभ्यर्थी + नोटा = 16
स्लाईड स्विच अभ्यर्थी + नोटा 15 तक → स्विच 1; अधिक → दूसरी BU → 2, तीसरी → 3, चौथी → 4 16 तक → स्विच 1; अधिक → 2, 3, 4

🚨 इसी से PP2_p010 वाली त्रुटि बालोतरा में सीधे काटती है — देखें DLMT प्रशिक्षण सामग्री — सुधार पत्रक मद 1-ख। यदि किसी वार्ड में 15 लड़ने वाले अभ्यर्थी हुए → 15 + नोटा = 16 पैनल चाहिए, पर MPSV में 15 ही हैं → दूसरी बैलट यूनिट (स्विच 2) अनिवार्य। स्लाइड इसे "एक BU पर्याप्त" बताती है — वह गलत है।

📊 चारों मशीनों की तुलना — एक ही तालिका में

हर पंक्ति का स्रोत नीचे दिया है। जो मैंने स्वयं नहीं पढ़ा, वह अलग से चिन्हित है।

विषय 🚨 MPSV 🚨 MPMV M3A MK-V
पूरा नाम Multi Post Single Vote Multi Post Multi Vote Post-upgraded 2006
निर्माता ECIL ECIL BEL BEL
स्वामी राज्य नि.आ., राजस्थान राज्य नि.आ., मध्यप्रदेश भारत निर्वाचन आयोग राज्य नि.आ., राजस्थान
🚨 कहाँ चलेगी शेष 36 जिले — 🚨 बालोतरा यहीं (नीचे बॉक्स) शेष 36 जिले — 🔴 बालोतरा इसमें नहीं केवल अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा ⚠️ अस्पष्ट — नीचे देखें
🚨 एक BU में पैनल 15 (नोटा सहित) 15 (नोटा सहित) 16 (नोटा सहित) 16 (नोटा सहित)
एक BU पर्याप्त कब अभ्यर्थी + नोटा ≤ 15 अभ्यर्थी + नोटा ≤ 15 ≤ 16 ≤ 16
🚨 स्लाईड स्विच 1 → 2 → 3 → 4 (15 से अधिक पर) 1 → 2 → 3 → 4 1 → 2 → 3 → 4 (16 से अधिक पर) 1 → 2 → 3 → 4
स्विच का रूप स्लाइड स्विच स्लाइड स्विच THUMBWHEEL SWITCH WINDOW THUMBWHEEL SWITCH WINDOW
🚨 END बटन मास्क करना अनिवार्य मास्क करना अनिवार्य ⚠️ असत्यापित ⚠️ असत्यापित
🚨 बैटरी की जाँच HIGH मोड HIGH मोड 95% से अधिक ⚠️ असत्यापित
🚨 CLOCK ERROR — प्रस्थान पर CU बदलवाएँ 🔴 न बदलवाएँ CU बदलवाएँ ⚠️ असत्यापित
🚨 CLOCK ERROR — मॉकपॉल पर CU बदलवाएँ 🔴 न बदलवाएँ — पंचनामा CU बदलवाएँ ⚠️ असत्यापित
🚨 CLOCK ERROR — मतदान के दौरान 🔴 CU न बदलें + पंचनामा (प्रपत्र-1) वही वही
🚨 स्मृति मॉड्यूल SDMM DMM (मशीन में ही)
🚨 मतगणना के बाद क्या सील होगा SDMM सील कर मशीन से पृथक DMM सील कर मशीन से पृथक पूरी मशीन (CU + BU) पूरी मशीन
निर्वाचन याचिका की मियाद 30 दिवस 30 दिवस 30 दिवस 30 दिवस

✅ बालोतरा में कौन-सी मशीन — यह अब तय है (03.09.2026)

प्रेस नोट 6722 केवल इतना कहता है कि शेष 36 जिलों में MPSV अथवा MPMV चलेगी; वह जिलेवार नहीं बताता। किन्तु आयोग ने 08.08.2026 को दो अलग आदेश निकाले, और उनकी प्रेषिती-सूचियाँ जिलों को आपस में बाँट देती हैं

आदेश विषय प्रेषित बालोतरा
5681 ईवीएम M3A एवं MPSV 14 जिले है
5674 ईवीएम MPMV 27 जिले नहीं है

अर्थात् बालोतरा को MPSV मिलेगी (M3A केवल उन पाँच जिलों में है)। यह DLMT के 24.08.2026 के उत्तर से भी मेल खाता है → DEO प्रश्न ब5।

इसका सीधा परिणाम: MPMV वाले अपवाद — प्रस्थान/मॉकपॉल पर सीयू न बदलना — बालोतरा पर लागू नहीं हैं। यहाँ 5681 का नियम चलेगा। साथ ही मशीन के साथ SDMM आएगा, DMM नहीं

(स्रोत: आदेश 5681 एवं 5674 के मूल पृष्ठ; 5681 मैंने स्वयं पढ़ा 03.09.2026)

🚨 बालोतरा के लिए तीन निचोड़

# बात
1 बालोतरा में M3A नहीं आएगी — अतः 15 पैनल (नोटा सहित) ही पढ़ाएँ, 16 नहीं
2 🔴 MPSV और MPMV में एक ही बड़ा अंतर है — CLOCK ERROR और स्मृति मॉड्यूल (SDMM/DMM)। बाकी सब समान
3 एक नगरपालिका में एक ही मॉडल — अतः एक निकाय के पूरे प्रशिक्षण में एक ही मॉडल पढ़ाएँ

स्रोत (सभी मैंने स्वयं पढ़े): पैनल व स्लाइड स्विच — आदेश 2184 पैरा 2 एवं पैरा 9(vi)/(vii) · END बटन — आदेश 2184 पैरा 9(xxi) · SDMM/DMM — आदेश 2184 पैरा 4(i) एवं पैरा 15 · जिला-आवंटन — प्रेस नोट 6722 दिनांक 19.08.2026, पृष्ठ 2 · बैटरी व CLOCK ERROR — 🚨 आदेश 5681 दि. 08.08.2026 (M3A/MPSV) एवं आदेश 5674 दि. 08.08.2026 (MPMV)5681 के चारों पृष्ठ मैंने स्वयं पढ़े, 03.09.2026 (स्कैन, पृष्ठ-चित्र से); पूरक — [MPSV अ.7], DLMT डेक PP1_p010/PP1_p012 · THUMBWHEEL — EVM/hi §मशीन की पहचान

⚠️ MK-V पर ईमानदार स्थिति

आदेश 2184 पैरा 1 एवं आदेश 4853 बिन्दु 6 दोनों "BEL की MK-V" का नाम लेते हैं। किन्तु प्रेस नोट 6722 (19.08.2026) — जो सबसे नया है — केवल एम-3ए, MPSV और MPMV गिनाता है। मतदान दलों के आदेश 5674/5681 में भी MK-V नहीं है।

यह प्रश्न खुला है। बालोतरा के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता — आपको 5674 (MPMV) या 5681 (M3A/MPSV) में से जो आपके जिले के लिए जारी हुआ है, वही मिलेगा।

🔴 जो मैंने नहीं भरा — और क्यों

ऊपर जिन खानों में ⚠️ लिखा है, उनका कोई स्रोत मुझे नहीं मिला। समीक्षा में कहा गया था कि "M3A में END बटन होता ही नहीं" — मैंने इसे खारिज किया, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं मिला (देखें सुधार-पत्रक मद 1-छ)खाली खाने को अनुमान से न भरें — बालोतरा को इनमें से किसी की आवश्यकता भी नहीं।

📖 पैनल-संख्या का मूल प्राधिकार — आदेश 2184 दिनांक 26.02.2026

बिन्दु (2) — मशीनों की आवश्यकता का आकलन (मैंने पृष्ठ स्वयं पढ़ा — _r/new/o2184_p01.png):

"मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) मशीन से चुनाव करवाने के लिए (NOTA सहित 15 उम्मीदवारों तक) एक कन्ट्रोल यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। … जबकि अन्य मॉडल MK-V/M3A मशीन से … (NOTA सहित 16 उम्मीदवारों तक) एक कन्ट्रोल यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी।"

बिन्दु 9(vi) व 9(vii) — स्लाईड स्विच (_r/new/o2184_p08.png):

"यदि MPSV/MPMVनोटा सहित 15 तक हैं तो … स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 15 से अधिक … द्वितीय → 2, तीसरी → 3, चतुर्थ → 4।" "यदि MK-V/M3Aनोटा सहित 16 तक … स्विच 1 … 16 से अधिक … 2, 3, 4।"

अब यह अनुमान नहीं, प्रमाणित है। फिर भी मशीन प्राप्त होने पर उसके पीछे लगे स्टीकर से मॉडल स्वयं देख लें — यही अन्तिम प्रमाण है। (MPMV की अनुदेश पुस्तिका उपलब्ध नहीं — देखें EVM/GAPS।)


§3 — 🚨 अध्यक्षीय मतपत्र — कितने छपवाने हैं, बालोतरा के लिए गिने हुए

आदेश 5360: गुलाबी कागज, राजकीय मुद्रणालय से · वार्ड 50 से कम → वार्ड + 5 · 50 से अधिक → वार्ड + 10

निकाय वार्ड नियम 🚨 छपवाएँ
जसोल 20 +5 25
गुडामालानी 20 +5 25
समदड़ी 25 +5 30
बालोतरा 55 🚨 +10 (50 से अधिक) 🚨 65
धोरीमन्ना 20 +5 25
सिवाना 25 +5 30
सिणधरी 20 +5 25

बालोतरा जिले में केवल बालोतरा परिषद (55 वार्ड) "+10" वाली श्रेणी में है। शेष छहों "+5"। 🔎 आदेश "50 से कम" और "50 से अधिक" कहता है — ठीक 50 किसी में नहीं आता। बालोतरा के किसी निकाय में 50 वार्ड नहीं हैं, इसलिए यहाँ यह समस्या नहीं बनती।

मतपत्र पर क्या होगा (आदेश 1364) — चौड़ाई 4 इंच · पैनल 25 MM · नाम बाएँ, प्रतीक दाएँ · प्रतीक अधिकतम 35 × 20 MM · अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा · नोटा सहित 9 से अधिक → दो स्तम्भ

🚨 बालोतरा परिषद में 55 निर्वाचित सदस्य मतदाता होंगे — पर अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी उतने नहीं होंगे। स्तम्भ-नियम अभ्यर्थियों की संख्या पर लगता है, वार्डों पर नहीं।


§4 — 🚨 संवीक्षा (17.09.2026) — बालोतरा के पाँच आरक्षित पदों पर दोहरी जाँच

निकाय कौन लड़ सकता है जाँच
समदड़ी · सिणधरी · धोरीमन्ना केवल अनुसूचित जाति (धोरीमन्ना में केवल महिला) वर्ग + जाति प्रमाण पत्र
जसोल केवल ओबीसी महिला वर्ग + लिंग + जाति प्रमाण पत्र
बालोतरा केवल ओबीसी (पुरुष/महिला) वर्ग + जाति प्रमाण पत्र
सिवाना · गुडामालानी कोई भी वर्ग (गुडामालानी में केवल महिला) लिंग (गुडामालानी)

🚨 आरक्षित पद पर दो चीज़ें एक साथ: (1) अभ्यर्थी उसी वर्ग का हो — नियम 78(5) (2) 🚨 जाति प्रमाण पत्र नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्नआदेश 5164 प्रमाण पत्र के बिना आरक्षित पद का नामनिर्देशन अधूरा है।

⚠️ आरक्षण का स्रोत: ऊपर की तालिका समाचार-रिपोर्ट से है (देखें निकाय प्रमुखों का आरक्षण — लॉटरी 2026)। 🚨 संवीक्षा से पहले DEO से स्वायत्त शासन विभाग की मूल अधिसूचना लेकर मिलाएँ।



§4-क — 🚨 नामांकन काउंटर पर एक जीवित जाल — संतान संबंधी घोषणा

यह 27–31.08.2026 को, यानी कुछ ही दिनों में, बालोतरा के सातों निकायों पर लागू होगा।

तीन तथ्य — तीनों मैंने स्वयं सत्यापित किए

# तथ्य प्रमाण
1 धारा 24(xvii) (दो से अधिक संतान), परन्तुक का खण्ड (ङ) एवं स्पष्टीकरण — तीनों विलोपित अधिनियम 7/2026, राजपत्र — अनुमति 24.03.2026, अधिसूचना 25.03.2026, प्रकाशन 27.03.2026 (मैंने राजपत्र-पृष्ठ पढ़ा)
2 संतान संबंधी घोषणा माँगने वाला आदेश 502 दिनांक 02.06.1999 — निरस्त 🚨 आदेश 4977 दिनांक 21.07.2026 (मैंने पृष्ठ-चित्र पढ़ा)"…संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है, अतः … आदेश संख्या 502 … को निरस्त किया जाता है।"
3 🚨 फिर भी आयोग की वेबसाइट के "Candidate Forms" पृष्ठ पर वह घोषणा-प्ररूप आज भी उपलब्ध है मैंने 22.08.2026 को स्वयं डाउनलोड कियाforms_candidate/Format_Regd._Declaration_Undertaking_for_Children.pdf

और वह प्ररूप पूरी तरह 1995 की कट-ऑफ पर बना है"(क) दिनांक 27.11.95 को मेरे ……… सन्तान थी…" · "(ख) दिनांक 28.11.95 को और इसके बाद मेरे निम्नलिखित पुत्र/पुत्री ने जन्म लिया है…" 🚨 यही कट-ऑफ परन्तुक के खण्ड (ङ) में था — और वह खण्ड अब विलोपित है।

✅ बालोतरा के RO/ARO को क्या करना है

स्थिति कार्यवाही
अभ्यर्थी संतान घोषणा नहीं देता कुछ नहीं। यह अब आवश्यक ही नहीं। 🚨 इसे कमी न मानें, मीमो न दें, अस्वीकार तो बिल्कुल न करें
अभ्यर्थी स्वेच्छा से दे देता है फाइल पर रख लें — कोई हानि नहीं, पर किसी निर्णय का आधार नहीं
कोई कर्मचारी वेबसाइट से प्ररूप छापकर बाँट रहा हो 🚨 तुरन्त रोकें — बाँटने से अभ्यर्थी समझेंगे कि यह अनिवार्य है

⚠️ प्ररूप वेबसाइट पर क्यों है — संभावित कारण, और यह आयोग की चूक कहना जल्दबाजी होगी

वही "Candidate Forms" पृष्ठ नगरपालिका और पंचायतीराज — दोनों के प्ररूप देता है (उसी पृष्ठ पर प्ररूप 4, 4क, 4ख, उपसरपंच के प्ररूप भी हैं)संतान संबंधी निरर्हता पंचायतीराज में समाप्त हुई है या नहीं, यह मैंने नहीं देखा — वह राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 का विषय है, और हमारा दायरा ULB है

इसलिए संभव है कि प्ररूप पंचायत के लिए बना रहे। 🚨 किन्तु नगरपालिका निर्वाचन के लिए वह निष्प्रभावी है — आदेश 4977 स्पष्ट है।

🔗 यह DLMT प्रशिक्षण सामग्री — सुधार पत्रक के मद 9 से जुड़ता हैRO_p034 वाला "संतान संबंधी खाना" सांख्यिकीय प्ररूप का है, अस्वीकृति का आधार नहीं। दोनों बातें एक साथ पढ़ाएँ।

📁 बालोतरा के लिए नामांकन-प्ररूप अब परियोजना में उपलब्ध हैं

forms_candidate/ में — आयोग की साइट से 22.08.2026 को लिए गए:

प्ररूप किसके लिए
प्ररूप 3 (Form3ULBRule12.pdf, 13 पृष्ठ) पार्षद/सदस्य पद का नामनिर्देशन
प्ररूप 3क (Form3AULB.pdf) 🚨 अध्यक्ष पद का नामनिर्देशन
अनुसूची-1 (Annexure1ULB.pdf) 🚨 उपाध्यक्ष पद का नामनिर्देशन
उपाबन्ध-I (Self_Declaration_Municipality_Upaband_I.pdf, 7 पृष्ठ) 🚨 शपथपत्र — देखें सुधार-पत्रक §3.2
आपराधिक प्रकरणों की घोषणा (Convicted_and_Pending_Criminal_Cases.pdf) दोषसिद्धि व लंबित प्रकरण
सांख्यिकीय प्ररूप (Statistical_Format_for_Contesting_Candidate.pdf) केवल आँकड़े — अस्वीकृति का आधार नहीं
नाम वापसी (np2.pdf, प्ररूप-5) अभ्यर्थिता वापसी
⚠️ संतान घोषणा (Format_Regd._Declaration_Undertaking_for_Children.pdf) 🚨 अब आवश्यक नहीं — ऊपर देखें

§5 — कार्यक्रम, बालोतरा के चरणों के साथ

तिथि दिन क्या
27.08 गुरुवार लोक सूचना — सदस्य पद
31.08 सोमवार नामांकन की अंतिम तिथि
01.09 मंगलवार संवीक्षा — सदस्य
03.09 गुरुवार नाम वापसी (अपराह्न 3.00 तक)
04.09 शुक्रवार चुनाव चिन्हों का आवंटन
🚨 09.09 बुधवार मतदान — चरण 1: जसोल · गुडामालानी · समदड़ी (65 वार्ड) · प्रातः 7 से सायं 6
🚨 11.09 शुक्रवार मतदान — चरण 2: बालोतरा · धोरीमन्ना · सिवाना · सिणधरी (120 वार्ड) · प्रातः 7 से सायं 6
14.09 सोमवार मतगणना — सातों निकाय
15–18.09 अध्यक्षीय: लोक सूचना 15 · नामांकन 16 · संवीक्षा 17 · वापसी व प्रतीक 18
🚨 21.09 सोमवार अध्यक्ष का मतदान एवं मतगणना — प्रातः 10 से अपराह्न 2, गणना तुरन्त बाद
🚨 22.09 मंगलवार उपाध्यक्ष — बैठक 10 बजे · नामांकन 11 तक · संवीक्षा 11.30 · वापसी 2 तक · मतदान 2.30–5

🚨 14.09 से 21.09 के बीच सात दिन में सबसे ज़रूरी काम: सभी 185 निर्वाचित सदस्यों की शपथआदेश 4146: "अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सभी सदस्यों को नियम 69 में विहित प्ररूप में शपथ दिलाया जाना आवश्यक है"बिना शपथ सदस्य अध्यक्ष के चुनाव में मत नहीं दे सकता। कलक्टर RO/ARO को नियम 69 के अधीन नामनिर्देशित करे — लिखित में पहले से करा लें।


§5-क — 🚨🚨 सदस्यों की शपथ किसके समक्ष होगी — कलक्टर या उसका नामनिर्दिष्टी

यह 14.09 से 22.09 के बीच का सबसे बड़ा खतरा है। 22.08.2026 को स्वयं सत्यापित।

✅ नियम 69 का मूल पाठ

स्रोत: ULB Manual 2026, PDF पृष्ठ 110 — निर्वाचन नियम 1994 का नियम 69 (मैंने मूल पाठ स्वयं पढ़ा):

"69. Oath of Office.— Every Chairperson and every person who is elected to be a member of any municipality shall before entering upon his duties as such make and subscribe before the Collector or his nominee for the purpose an oath or affirmation in the form prescribed below:—"

और उसी प्ररूप के नीचे छपा है: "Signature of the Collector"

🔴 तीन बातें जो बालोतरा में सीधे काटेंगी

# बात
1 शपथ कलक्टर के समक्ष, या उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष होगी
2 "अपने कर्तव्यों पर प्रवेश करने से पूर्व" — अर्थात् अध्यक्ष के चुनाव में मत देने से पहले
3 🚨 आदेश 5446 मद 13(iii) ने शपथ का स्थान नगरपालिका कर दिया — किन्तु "किसके समक्ष" यह नहीं बदला

🔴 खतरा स्पष्ट है: यदि 14.09 को शपथ ऐसे अधिकारी के समक्ष ली गई जो न कलक्टर है और न ही उसका लिखित नामनिर्दिष्टी — तो शपथ सदोष हो सकती है, और वे सदस्य 21.09 को अध्यक्ष के चुनाव में मत देंगे। यही वह आधार है जिस पर अध्यक्ष का चुनाव चुनौती में आ सकता है।

✏️ सुधार (22.08.2026): यहाँ पहले "22.09" लिखा गया था। सही तिथि 21.09.2026 है। प्रेस नोट 6722 के अनुसार — अध्यक्ष: मतदान व मतगणना 21.09.2026 (सोमवार), प्रातः 10.00 – अपराह्न 2.00 · उपाध्यक्ष: 22.09.2026 (मंगलवार)

✅ बालोतरा में आप क्या कराएँ — एक कागज़

कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), बालोतरा से माँगें — "निर्वाचन नियम 1994 के नियम 69 के अधीन शपथ ग्रहण कराने हेतु सातों निकायों के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारियों का लिखित आदेश।"**

यह आदेश 14.09 से पहले जारी होना चाहिए, बाद में नहीं। प्रत्येक निकाय के RO को उसकी प्रति दिलवाएँ।

📜 शपथ का पाठ — नियम 69 में विहित

"मैं … सत्यनिष्ठा से शपथ लेता/लेती हूँ (या प्रतिज्ञा करता/करती हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, तथा उस पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा …"

🚨 इसके बाद स्वच्छ भारत से जुड़ी आठ प्रतिज्ञाएँ भी उसी विहित प्ररूप का भाग हैं"प्रति वर्ष 100 घंटे, अर्थात् प्रति सप्ताह दो घंटे, स्वच्छता के लिए स्वेच्छा से कार्य करूँगा", "न गंदगी करूँगा, न करने दूँगा", "100 अन्य व्यक्तियों को यह शपथ लेने के लिए प्रेरित करूँगा" आदि।

⚠️ प्रशिक्षण में बता दें — ये पंक्तियाँ असामान्य लगती हैं, पर नियम 69 का विहित प्ररूप यही है — इसे बदला या छोटा न किया जाए।

🔗 आदेश 4146 के साथ पढ़ें"अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व समस्त सदस्यों को शपथ दिलाई जाए" — देखें अध्यक्ष मॉड्यूलदोनों मिलकर ही पूरी शर्त बनते हैं — सही समय पर, सही व्यक्ति के समक्ष।


§6 — 🚨 आदर्श आचरण संहिता — मतदान दल के काम की बातें (22.08.2026 को पढ़ी)

स्रोत: आयोग की पुस्तिका "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, 2026" — 16 पृष्ठ, खण्ड (IV) मतदान दिवस, मुद्रित पृ. 6–7। मैंने पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़े। फाइल: law/MCC_Acharan_sahita_BOOK_FINAL_2026.pdf

⚠️ संहिता का पालन कराना DEO/SP का काम है, मतदान दल का नहीं। किन्तु मतदान केन्द्र पर ये बातें पीठासीन अधिकारी के सामने ही आती हैं — इसलिए दल को ये पता होनी चाहिए।

🚨 तीन अलग दूरियाँ — इन्हें कभी न मिलाएँ

दूरी क्या वर्जित स्रोत
🚨 200 मीटर अभ्यर्थी का कैम्प"मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगावें" MCC खण्ड (IV) मद 8
🚨 100 मीटर मत संयाचना (canvassing)"मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें" MCC खण्ड (IV) मद 9
🚨 100 मीटर कोर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स (ड्यूटी कार्मिक अपवाद) आदेश 5021 मद 1.14

याद रखने का तरीका: कैम्प 200 · संयाचना 100 · गैजेट 100

मतदाता पर्ची — पीठासीन अधिकारी यह देखे

मद 3: "मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियाँ सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम अंकित नहीं होगा।"

✅ मान्य ❌ अमान्य
सादा सफेद कागज, केवल मतदाता का विवरण प्रतीक छपा हो · अभ्यर्थी का नाम · दल का नाम · रंगीन कागज

🚨 यह वह पर्ची नहीं है जो PO-2 जारी करता है। यह दल/अभ्यर्थी द्वारा बाहर बाँटी गई पहचान पर्ची है। दोनों को न मिलाएँ — मतदान कक्ष में प्रवेश केवल PO-2 की मतदाता पर्ची पर होता है (देखें EVM/hi स्लाइड 14-क)

कैम्प कैसा हो — यदि 200 मीटर के बाहर लगा हो

मद 6: कैम्प साधारण हों · टैंट नहीं · कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या प्रचार सामग्री नहीं · खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें · भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं

वाहन

मद नियम
7 मतदान दिवस के वाहन-निर्बन्धनों का पालन; परमिट वाहन पर साफ दिखाई दे
10 🚨 परमिट होने पर भी — वाहन में केवल अभ्यर्थी व उसके परिवारजन, अथवा निर्वाचन एजेंट व उसका परिवारकोई अन्य मतदाता नहीं
11 🚨 कार्यकर्ता अन्य मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने से पूर्णतः रोके जाएँ

शराब

मद 4: "मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।"

🚨 आदेश 5021 इसे मतगणना दिवस तक बढ़ाता है — अब सत्यापित (22.08.2026)

आदेश 5021, बिन्दु 1.9 (मैंने पृष्ठ-चित्र _r/new/o5021_p02.png स्वयं पढ़ा):

"मतदान समाप्ति से 48 घण्टों से पूर्व से तथा मतगणना दिवस को शराब के उपयोग एवं बिकी एवं वितरण को प्रतिबंधित किया जाए।"

संहिता 48 घंटे कहती है; आदेश 5021 उसमें मतगणना दिवस भी जोड़ता है।

बालोतरा के लिए गिनी हुई तिथियाँ

अवधि कब
चरण 1 — 09.09 को सायं 6 बजे मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 07.09 सायं 6 बजे से
चरण 2 — 11.09 को सायं 6 बजे मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 09.09 सायं 6 बजे से
🚨 मतगणना दिवस 14.09 पूरा दिन

⚠️ दो चरण होने से बालोतरा में यह अवधि दो बार लागू होगी — एक बार 07–09.09, फिर 09–11.09।

सामान्य आचरण से दो बातें जो दल के सामने आती हैं

  • धार्मिक स्थल"चुनाव प्रचार के लिये किसी पूजा-स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये" [खण्ड (I) मद 3]
  • 48 घंटे — मतदान समाप्ति से पूर्व की 48 घंटे की अवधि में सार्वजनिक सभा निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण/अपराध है [खण्ड (I) मद 4]

अद्यतन (22.08.2026): अब मैंने सभाएं (खण्ड II) एवं सत्तारूढ़ दल (खण्ड VII) वाले भाग भी पढ़ लिए हैं — मुद्रित पृष्ठ 3 एवं 10। उनसे निकले तीन बिन्दु ऊपर "संहिता के तीन और बिन्दु" खण्ड में दर्ज हैं। ✅ पूर्ण — 22.08.2026: अब संहिता के खण्ड (V), (VI) एवं खण्ड (IV) की मद 12 भी पढ़ ली गई हैं। पूर्ववर्ती संस्करण में यहाँ लिखा था "शेष — पर्यवेक्षक वाला भाग अभी भी नहीं पढ़ा"मैंने मुद्रित पृष्ठ 8 (PDF पृ. 12) का पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़ा — नीचे तीनों का मूल पाठ है।

🚨 संहिता के तीन शेष बिन्दु — मुद्रित पृष्ठ 8 (22.08.2026 को पढ़े गए)

🔴 1. खण्ड (V) मतदान केन्द्र — पूरा खण्ड एक ही वाक्य का है

"मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।" [खण्ड (V)]

🚨 यह सीधे पीठासीन अधिकारी के हाथ में आने वाली बात है — पत्रकार, सोशल मीडिया-कर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, "साथ आए हुए" लोग — पास नहीं तो प्रवेश नहीं।

यह नियम 29 से टकराता नहीं, उसी को दोहराता है। नियम 29 में प्रवेश की सूची है (पीठासीन/मतदान अधिकारी, अभ्यर्थी/अभिकर्ता, निर्वाचक, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति आदि) — संहिता का खण्ड (V) उसी अन्तिम कोटि को "आयोग का विधिमान्य पास" कहकर स्पष्ट करता है। पूरी सूची → EVM/hi 08 §7

🔴 2. खण्ड (VI) पर्यवेक्षक — पूरा पाठ

"राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाते हैं। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं।" [खण्ड (VI)]

यही पूरा खण्ड है — तीन पंक्तियाँ। पहले यह "DEO-स्तर का, अपठित" लिखा था; अब पढ़ने पर स्पष्ट है कि इसमें मतदान दल पर कोई दायित्व नहीं डाला गया — यह अभ्यर्थी/अभिकर्ता को शिकायत का एक मार्ग बताने वाला खण्ड है।

🚨 प्रशिक्षण में यही कहें: एजेंट कहे "मैं पर्यवेक्षक को शिकायत करूँगा"यह उसका संहिता-प्रदत्त अधिकार है, रोकें नहीं। पीठासीन अधिकारी का काम है — घटना डायरी (परिशिष्ट-7 मद 26/30) में उसी समय दर्ज करना, न कि बहस करना। पर्यवेक्षक के प्रति शिष्टाचार का निर्देश मार्गदर्शिका में भी है [MG अ.14(3)]।

🔴 3. खण्ड (IV) मद 12 — प्रतिरूपण

"मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास नहीं करें।" [खण्ड (IV) मद 12]

✅ संहिता का यह बिन्दु भारतीय न्याय संहिता की धारा 172/174 और आदेश 5310 दि. 30.07.2026 के साथ पढ़ा जाए — आदेश 5310 फर्जी पहचान पत्र / प्रतिरूपण पर बीएनएस की धारा 172 के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्देश देता है → EVM/hi 10 §1.0-क

🔴 4. खण्ड (IV) मद 1 एवं 2 — सहयोग और बिल्ले

मद 1: "यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो … निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें।"

मद 2: "अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।"

🚨 मद 2 को लोप्रअ की धारा 130 के साथ पढ़ें — यही वह जगह है जहाँ पीठासीन अधिकारी गलती करता है:

अनुमत वर्जित
बिल्ला/पहचान पत्र ✅ सादा बिल्ला या पहचान पत्र — संहिता स्वयं इसकी अपेक्षा करती है [खण्ड (IV) मद 2] चुनाव-चिन्ह या अभ्यर्थी/दल का नाम वाला बैज — यह चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन माना जाएगा [लोप्रअ धारा 130, MG अ.12 मद 3]

दोनों प्रावधान साथ चलते हैं, टकराते नहीं। "बिल्ला नहीं पहन सकता" कहना गलत होगा — रोक केवल चिन्ह/नाम पर है, बिल्ले पर नहीं।

✅ आदर्श आचरण संहिता पुस्तिका — अब पूरी सर्वेक्षित (22.08.2026)

16 पृष्ठ की PDF; मुद्रित पाठ पृष्ठ 1 से 10 तक है (PDF पृ. 5–14); PDF पृ. 15–16 रिक्त/पृष्ठभाग हैं।

खण्ड विषय मुद्. पृ. मतदान दल के लिए?
(I) सामान्य आचरण 1–2 आंशिक — मद 3 (पूजा-स्थल) व मद 4 (48 घंटे) ऊपर दर्ज
(II) सभाएं 3 नहीं — दल/पुलिस स्तर
(III) जुलूस 4–6 नहीं — दल/पुलिस स्तर
(IV) मतदान दिवस (मद 1–12) 6–8 पूरा — ऊपर दर्ज
(V) मतदान केन्द्र 8 हाँ — ऊपर दर्ज
(VI) पर्यवेक्षक 8 हाँ — ऊपर दर्ज
(VII) सत्ताधारी दल (मद 1–8 + टिप्पणी) 8–10 आंशिक — मद 7 (मंत्री का मतदान केन्द्र/गणना स्थल में प्रवेश) नीचे दर्ज

🚨 खण्ड (VII) मद 8 (नया — 22.08.2026): "मन्त्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है, निर्वाचन संबंधी कार्यों से जुडे हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने चाहिये।"यह सीधे मतदान दल के कार्मिकों पर लागू होता है।


🚨 संहिता के तीन और बिन्दु — मतदान दल व गणना स्टाफ के काम के (22.08.2026 को पढ़े गए)

मैंने संहिता के मुद्रित पृष्ठ 3 एवं 10 स्वयं पढ़े — ये तीनों बिन्दु पहले छूटे हुए थे।

🔴 1. मंत्री मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकते — खण्ड (VII) मद 7

"केन्द्रीय या राज्य सरकार के मन्त्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोड़कर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।"

✅ प्रवेश मिलेगा यदि मंत्री स्वयं ❌ अन्यथा
अभ्यर्थी हों, या उस केन्द्र के मतदाता हों, या प्राधिकृत अभिकर्ता हों प्रवेश नहीं — पद के नाते नहीं

🔗 यह मार्गदर्शिका से मेल खाता है — [MG अ.3(6)]: "'निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लोकसेवक' में संघ तथा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं है"दोनों एक साथ पढ़ाएँ — पीठासीन अधिकारी के पास आधार रहेगा।

🔴 2. सरकारी कर्मचारी कोई भी अभिकर्ता नहीं बन सकता — खण्ड (I) मद 8

"किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन-अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिये।"

🎯 यह धारा 134-क से आगे जाता है — संहिता स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी को भी जोड़ती है और प्रचार-कार्य को भी। नगरपालिका के अपने कर्मचारी भी "स्थानीय प्राधिकारी" में आते हैं — बालोतरा में यह सीधे लागू होगा। (गणना-अभिकर्ता पर दंड की बात अलग है — देखें Counting/hi धारा 134-क)

🔴 3. स्थानान्तरण पर रोक — खण्ड (VII) मद 8

"मन्त्रियों और अन्य प्राधिकारियों को … निर्वाचन संबंधी कार्यों से जुड़े हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने चाहिये।"

🔗 यही आदेश 6912 का संदर्भ है — घोषणा से पूर्व जारी आदेश 24.08.2026 तक क्रियान्वित हों — देखें §6-खसंहिता स्वयं रोक लगाती है; 6912 ने संक्रमण-अवधि दी।

✅ सभाओं पर एक बात — खण्ड (II) मद 2

सभा से पूर्व सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर कोई निर्बन्धात्मक/प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू तो नहीं; हो तो कड़ाई से पालन, छूट चाहिए तो यथासमय सक्षम अधिकारी को आवेदन


§6-क — 🚨 दिव्यांग मतदाता — आदेश स्वयं कहता है कि यह प्रशिक्षण में बताया जाए

स्रोत: आयोग का आदेश एफ.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/4297 दिनांक 24.10.2019"नगरपालिका निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में" (मैंने पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़ा — _r/pwd/pwd2019_p1.png)यह नगरपालिका-विशिष्ट आदेश है।

🚨 आदेश की अन्तिम पंक्ति — यह सीधे मास्टर ट्रेनर पर बाध्यता डालती है

"उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।"

यह ऐच्छिक नहीं है। बालोतरा के हर प्रशिक्षण सत्र में यह बिन्दु रखें।

सात निर्देश — ज्यों के त्यों

# निर्देश किसका काम
1 प्रत्येक नगरपालिका हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त; उसका टेलीफोन/मोबाइल प्रचारित किया जाए DEO
2 PwD को निवास से बूथ तक लाना और वापस छोड़ना; आवश्यक हो तो स्वयंसेवी संस्थाएँ व NSS DEO / RO
3 🚨 मतदान केंद्र पर PwD को मतदान में प्राथमिकता 🚨 मतदान दल
4 व्हील-चेयर मतदान केंद्र तक जा सके; न हो तो बूथ पर व्यवस्था। स्थायी रैम्प न हो तो अस्थायी रैम्प। सहायता हेतु NSS सदस्य, NCC कैडेट, स्काउट गाइड RO + दल
5 🚨 मतदान दल संवेदनशील हो — विशेष विनम्र व्यवहार व अतिरिक्त सहायता 🚨 मतदान दल
6 बोलने व सुनने की दुर्बलता वालों पर भी विशेष ध्यान 🚨 मतदान दल
7 निर्वाचन नियम 1994 के नियम 38ए एवं 39 की पालना 🚨 पीठासीन अधिकारी

🔗 बिन्दु 7 का अर्थ — यह हमारी सामग्री में पहले से है

नियम 38-कअंधपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण स्वयं मत रिकार्ड करने में असमर्थ मतदाता → 18+ का साथी कक्ष में, घोषणा, प्रपत्र-12 में अभिलेख — देखें EVM/hi §साथी एवं PO पुस्तिका

🚨 प्रशिक्षण में दोनों एक साथ पढ़ाएँ — आदेश 4297 सुविधा देता है (रैम्प, प्राथमिकता, सहायक), नियम 38-क विधिक प्रक्रिया देता है (साथी, घोषणा, प्रपत्र-12)। सुविधा देना साथी की अनुमति का विकल्प नहीं है, और न ही उलटा।

⚠️ एक नया आदेश 14.08.2026 का भी है — मेरे पास नहीं है

आयोग की प्रेस नोट 19.08.2026, पृष्ठ 5 कहती है:

"आयोग द्वारा दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 14.08.2026 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने, दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोड़ने के निर्देशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं।"

🔴 मैंने आयोग की AllNotifications सूची की अपनी प्रति (21.08.2026 को सहेजी, 1198 प्रविष्टियाँ) में अगस्त 2026 की सभी 14 प्रविष्टियाँ जाँचीं — उनमें 14.08.2026 का यह आदेश नहीं है (4 अगस्त: 5461, 5468, 5475 · 6: 5546, 5553, 5579 · 8: 5674, 5681, 5688 · 10: 5446 · 11: 6126 · 19: प्रेस नोट · 20: 6827, List_merged)

यह आयोग की चूक कहना जल्दबाजी होगी — आदेश प्रेस नोट के अनुसार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है — ऐसे पत्र सार्वजनिक सूची में नहीं आते।

DEO से माँगें: "दिव्यांगजन मतदाताओं हेतु सुविधा संबंधी आयोग का आदेश दिनांक 14.08.2026 एवं बालोतरा जिले के नोडल अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर।" नोडल अधिकारी का नंबर प्रशिक्षण में बोर्ड पर लिखवाएँ — आदेश 4297 का बिन्दु 1 यही कहता है।

⚠️ जब तक 14.08.2026 का आदेश न मिले, आदेश 4297 (24.10.2019) को ही पढ़ाएँ — वह नगरपालिका-विशिष्ट है और उसे निरस्त करने वाला कोई दस्तावेज़ मुझे नहीं मिला। प्रेस नोट का विवरण उसी से मेल खाता है — नया आदेश संभवतः उसी को दोहराता है।


§6-ख — 🔴 22.08.2026 को आयोग की साइट से लिए गए दो नए आदेश

मैंने 22.08.2026 को आयोग की AllNotifications सूची सीधे (live) फिर से ली — पिछली प्रति 21.08 की थी। नई प्रति 150 KB बड़ी निकली — पाँच नई प्रविष्टियाँ, जिनमें दो नगरीय निकाय से संबंधित हैं। दोनों मैंने स्वयं पढ़े।

🔴 क. आदेश 6912 दिनांक 21.08.2026 — पूरे राज्य पर, बालोतरा पर भी

क्रमांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/6912 · दिनांक 21.08.2026 · प्रतिलिपि 6913–19
विषय आदर्श आचरण संहिता — पदस्थापन के संबंध में
फ़ाइल 2026-08-21_6912.pdf · पृष्ठ-चित्र _r/new/6912_p01.png

मूल पाठ — दो बातें:

🚨 "आम चुनाव की घोषणा से पूर्व स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु जारी किये गये आदेशों की पालना दिनांक 24.08.2026 तक आवश्यक रूप से क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।"

"उक्त के अतिरिक्त भर्तियाँ जिनमे चुनाव घोषणा से पूर्व नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं उनका रिक्त पद पर पदस्थापन किया जा सकता है।"

🚨 यह प्रेस नोट के "पूर्ण प्रतिबंध" को सीमित करता है

क्या प्रेस नोट 6722 (19.08) आदेश 6912 (21.08) — बाद का, इसलिए यही चलेगा
घोषणा के बाद के स्थानान्तरण ❌ पूर्ण प्रतिबंध ❌ प्रतिबंध बना हुआ है
घोषणा से पूर्व जारी आदेश (स्पष्ट नहीं) 24.08.2026 तक क्रियान्वित करना है
पूर्व में जारी नियुक्ति आदेश (भर्ती) (स्पष्ट नहीं) रिक्त पद पर पदस्थापन हो सकता है

🚨 बालोतरा में आपके लिए इसका अर्थ: यदि आपके प्रशिक्षण/चुनाव स्टाफ में किसी का घोषणा से पहले का स्थानान्तरण आदेश लंबित पड़ा है, तो वह 24.08.2026 तक लागू होना चाहिए। यह आज से दो दिन बाद है। दल-गठन करने से पहले यह स्पष्ट कर लें — वरना प्रशिक्षित कार्मिक बाद में हट सकता है।

ख. आदेश 7019 दिनांक 22.08.2026 — झुन्झुनू के लिए, बालोतरा पर लागू नहीं

झुन्झुनू के 19 निकायों के दोनों चरण आपस में बदल दिए गए — कारण: 10.09 व 11.09.2026 को भादव अमावस्या पर मन्दिरों में लाखों श्रद्धालु; मन्दिरों के पास के भवनों में मतदान केन्द्र हैं। "प्रस्तावानुसार तिथि परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

🚨 बालोतरा के लिए सीख — चरण पत्थर की लकीर नहीं हैं। प्रेस नोट की सूची के बाद भी जिले के प्रस्ताव पर आयोग चरण बदल सकता है। बालोतरा का चरण-विभाजन आज 22.08.2026 तक अपरिवर्तित है — मैंने आज की जीवित सूची से जाँचा। प्रशिक्षण से पहले एक बार फिर देख लें।


§6-ग — चार संलग्न प्रपत्र — स्वयं पढ़े गए, और यह तय किया कि कौन-सा आपके काम का है

जोड़ा गया 22.08.2026। ये चारों पहले केवल एजेंट-निर्मित ड्राफ्ट (REMAINING_DOCS) में सूचीबद्ध थे। मैंने चारों के पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़े और प्रत्येक का दायरा निर्धारित किया।

प्रपत्र विषय कौन भरेगा मतदान दल के काम का?
प्रपत्र-02 (आदेश 6126) संहिता की पालना में हटाये गये होर्डिंग्स/दीवार लेखन/बैनर/पोस्टर/फ्लैक्स/फ्लैग्स की संख्या — जिलेवार जिला निर्वाचन अधिकारी ❌ नहीं — DEO स्तर। 🚨 समय-सीमा 48 घंटे
प्रपत्र-04 (आदेश 6126) विकास/निर्माण संबंधी गतिविधियाँ — MCC लागू होने से पहले जमीन पर शुरू हो चुके कार्य बनाम नहीं शुरू हुए नए कार्य विभाग/एजेंसी → DEO ❌ नहीं — DEO स्तर। 🚨 समय-सीमा 72 घंटे
Form LOR-I (आदेश 5021 का संलग्नक) साप्ताहिक विधि-व्यवस्था रिपोर्ट — अननुज्ञप्त हथियार, अनुज्ञप्त हथियार (जमा/जब्त/रद्द), निवारक धाराएँ, गैर-जमानती वारंट, हिंसा की घटनाएँ, अत्याचार निवारण अधि. 1989, संवेदनशील क्षेत्र, जब्त शराब पुलिस अधीक्षक (SP) → टिप्पणी जिला मजिस्ट्रेट की ❌ नहीं — SP/DM स्तर
आदेश 6769 दि. 15.10.2015 (आदेश 4187 के साथ संलग्न) अंतिम प्रकाशन के बाद नामावली का निरन्तर अद्यतन ERO हाँ — नीचे देखें

🚨 आदेश 6769 — वह एक जो आपके काम का है

क्रमांक प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/6769, दिनांक 15.10.15 · हस्ताक्षर (अशोक कुमार जैन), सचिव · मैंने पृष्ठ-चित्र _r/new/o4187_p03.png स्वयं पढ़ा

आधार: राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974खण्ड 17 (नाम जोड़ना/संशोधन) एवं खण्ड 17ए (नाम हटाना)। खण्ड 17 में नाम 3 पूर्ण दिवस (3 clear days) नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित रखना आबद्धकारी है; आक्षेप आए तो उसका निस्तारण भी आवश्यक।

# आदेश का मूल निर्देश
1 🔴 "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी … अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने/संशोधित करने/हटाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों को प्राप्त करने से किसी भी दशा में इन्कार नहीं करेंगे।"
2 🔴 "… नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक निस्तारित किया जावे।"

🚨 दोनों को साथ पढ़ें — ये टकराते नहीं: आवेदन लेना कभी मना नहीं (मद 1), किन्तु निस्तारण की गारंटी केवल उन्हीं की है जो नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक पहुँच गए (मद 2)।

⚠️ यह मतदान केन्द्र का नियम नहीं है। मतदान के दिन नाम जोड़ने का कोई मार्ग नहीं है — पीठासीन अधिकारी केवल चिन्हित प्रति में दर्ज नाम से काम करेगा। प्रशिक्षण में यही स्पष्ट करें, क्योंकि ओर यही प्रश्न मतदान केन्द्र पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नामावली की मुद्रण/लिपिकीय भूल का रास्ता अलग है — नियम 77EVM/hi 09 §10.4


§6-घ — 🔴🔴 मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) — बालोतरा नगर परिषद पर लागू (23.08.2026)

🔴 यह आदेश अब तक किसी भी मॉड्यूल में नहीं था। यह संकलन की अनुक्रमणिका (आदेश 38, मुद्. पृ. 150) में सूचीबद्ध था, किन्तु उसका पाठ कभी पढ़ा नहीं गया था। 23.08.2026 को आयोग की साइट के Statutory_Orders / General_Orders पृष्ठ से प्राप्त कर स्वयं पढ़ा।

क्रमांक प.1(4)(1) नपा/रानिआ/14/4056 · दिनांक 16.10.2019
किसे समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका)
हस्ताक्षर (अशोक कुमार जैन), उप सचिव · पृष्ठांकन 4057-58
🔴 दायरा "उपरोक्तानुसार व्यवस्था नगर निगमों एवं नगर परिषद चुनावों में की जावे।"

⚠️ यह 2019 का आदेश है — फिर भी क्यों पढ़ाया जाए?

🔴 2026 से पहले के आदेश सावधानी से लेने चाहिए — बहुत से 2026 के आदेशों से अधिक्रमित हो चुके हैं। इस आदेश के बारे में मैंने यह जाँचा:

जाँच परिणाम
क्या आयोग ने इसे अपने 2026 के संकलन में पुनः छापा है? हाँCompendium — ULB Election 2026, आदेश क्रम 38, मुद्रित पृ. 150
क्या 2026 का कोई आदेश इसे अधिक्रमित करता है? कोई नहीं मिला

आधार यही है — मेरा अनुमान नहीं। आयोग ने इस चुनाव के लिए बनाए गए अपने संकलन में इसे रखा — यही इसके प्रभावी होने का साक्ष्य है। ⚠️ फिर भी संदेह हो तो DEO से पुष्टि लें — यह व्यवस्था का प्रश्न है, प्रक्रिया का नहीं।

🔴 बालोतरा में यह कहाँ लगेगा

बालोतरा जिले की सात निकायों में केवल एक नगर परिषद है — बालोतरा (55 वार्ड, चरण 2)।

निकाय प्रकार आदेश 4056 लागू?
बालोतरा नगर परिषद हाँ
जसोल · गुड़ामालानी · समदड़ी · धोरीमन्ना · सिवाना · सिणधरी नगर पालिका ⚠️ आदेश के शब्दों में नहीं

⚠️ सावधानी — यह मेरा निष्कर्ष नहीं, आदेश का अंतिम वाक्य है। नगर पालिकाओं में भी VAB लगाना हो तो DEO का निर्णय चाहिए — आदेश उनको स्वतः नहीं समेटता।

आदेश क्यों जारी हुआ

"नगरीय निकायों के आम चुनावों में विशेषकर नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्रों में मतदान भवन घनी आबादी में स्थित होते हैं, जिससे … एक ही मतदान भवन पर एक से अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई हो। … परिसीमन के कारण वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन … मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह सकते हैं।"

🔴 यही बालोतरा का ठीक हाल है — 55 वार्ड, घनी बस्ती, और सभी सात निकायों में से छह नई बनी हैं, अर्थात् सीमाएँ अभी-अभी बदली हैं — बिल्कुल वही जोखिम जिसके लिए यह आदेश बना।

🚨 आदेश क्या कहता है — छह बातें

# निर्देश
1 🔴 प्रत्येक मतदान भवन पर "मतदाता सहायता केन्द्र" स्थापित किये जावें (भवन पर — प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नहीं)
2 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिक नियुक्त किये जायें
3 🔴 उनके पास मतदाता सूची रहेगी; वे मतदाता को उस भवन के सही मतदान केन्द्र पर जाने में एवं उसका मतदाता क्रमांक बताने में सहायता करेंगे
4 🚨 भवन पर पांच तक मतदान केन्द्र → दो सहायक · पांच से अधिक → स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सहायक लगाये जावें
5 VAB कार्मिकों के मोबाइल नम्बर संकलित किये जाएँ — मतदान के दिन गतिविधियों की जानकारी उनके माध्यम से ली जा सके
6 प्रत्येक VAB पर टेबल, कुर्सी एवं आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था

🔴 पीठासीन अधिकारी के लिए — तीन सीमाएँ

VAB कहाँ है 🚨 मतदान भवन पर, मतदान केन्द्र के बाहर — वह आपके केन्द्र का भाग नहीं है
VAB कार्मिक मतदान दल के सदस्य नहीं हैं — उन्हें केन्द्र के भीतर प्रवेश का अधिकार नहीं (नियम 29 की सूची देखें)
पहचान 🔴 VAB का बताया हुआ क्रमांक पहचान नहीं है। पहचान फिर भी प्रथम मतदान अधिकारी ही करेगा — आदेश 5310 के दस्तावेज़ से

यह आपके काम को आसान करता है। भीड़ और "मेरा केन्द्र कौन-सा है?" वाले प्रश्न केन्द्र के बाहर ही निपट जाते हैं। यदि भवन पर VAB नहीं लगा है — RO/DEO को तुरन्त अवगत कराएँ।


§6-ङ — 🔴🔴 अभ्यर्थी का बूथ मतदान दिवस को — आदेश 1016 दिनांक 27.01.2026 (23.08.2026 को पढ़ा)

यह कहाँ से मिला। आयोग के अपने संकलन में यह क्रम 16, मुद्रित पृ. 88–89 पर है — किन्तु हमारे किसी मॉड्यूल में इसकी एक भी पंक्ति नहीं थी। मैंने दोनों पृष्ठ स्वयं पढ़े। 🚨 यह वही चूक है जो आदेश 1783/996 के साथ हुई थी — संकलन में दर्ज, पर कभी पढ़ा नहीं गया।

⚠️ पहले वह बात जो भ्रम पैदा करेगी — 200 मीटर बनाम 100 मीटर

स्रोत दूरी किस बात पर
आदर्श आचरण संहिता, खण्ड (IV) मद 8 (संकलन मु.पृ. 65–70) 200 मीटर अभ्यर्थी का कैम्प
आदेश 1016 दि. 27.01.2026, प्रतिबंध (1) (संकलन मु.पृ. 88) 100 मीटर अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ, मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से

✅ बालोतरा में क्या पढ़ाएँ — यह सीधा है

200 मीटर पढ़ाते रहिए। वह दोनों शर्तें पूरी करता है।

जो बूथ 200 मीटर के बाहर है, वह स्वतः 100 मीटर के भी बाहर है।

🚨 किन्तु RO/ARO को 1016 का पता होना चाहिए — क्योंकि कोई अभ्यर्थी "आदेश तो 100 मीटर कहता है" कहकर बहस कर सकता है। तब उत्तर यह है: "संहिता 200 कहती है; आयोग का आदेश 100 कहता है; आप 200 के बाहर रहेंगे तो दोनों की पालना हो जाएगी।"

⚠️ मैं यह नहीं कह रहा कि संहिता का 200 गलत है या आदेश का 100 गलत है। दोनों आयोग के अपने दस्तावेज़ हैं और दोनों संकलन में छपे हैं। संदेह हो तो DEO से लिखित में लें → DEO प्रश्न-पत्रक

🔴 आदेश 1016 ने आदेश 5041 के पैरा 6 खण्ड (iv) को बदल दिया

नया पाठ (आदेश का अपना):

"मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ सादे हों। उन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, झण्डे, प्रतीक चिन्ह या प्रचार सामग्री प्रदर्शित ना की जाए। निर्वाचन बूथों में खाने-पीने की कोई वस्तु ना परोसी जाए और ना ही उनमें भीड़ एकत्रित हो।"

🚨 जो सुविधा समाप्त हो गई: आदेश 5041 के पुराने खण्ड में परन्तुक था कि अभ्यर्थी के बूथ पर 2 × 5 फीट का एक बैनर लगाया जा सकता है। वह खण्ड ही बदल दिया गया है — अब बूथ पर कोई प्रचार सामग्री नहीं। ✅ राहत की बात: हमारी सामग्री में वह 2 × 5 वाला बैनर कभी पढ़ाया ही नहीं गया — कुछ सुधारना नहीं है।

🚨 अभ्यर्थी के बूथ पर आठ प्रतिबंध — इन्हें दल को बताना है

# प्रतिबंध
1 मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर के भीतर बूथ नहीं। 🚨 एक ही परिसर में कई मतदान केन्द्र हों, तो किसी भी केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर के भीतर नहीं
2 धार्मिक स्थल अथवा उसके परिसर में बूथ नहीं
3 शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के निकट बूथ न लगे — "विशेष रूप से ध्यान रखा जाए"
4 🔴 अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ। छाया हेतु 'छाता', या मौसम के अनुसार 10 × 10 फीट से बड़ा नहीं ऐसा छोटा टेन्ट। 🚨 साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं
5 अभ्यर्थी को RO/संबंधित अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी, बूथों के नाम व क्रमांक सूचित करते हुए
6 🔴 बूथ का उपयोग केवल मतदाता पहचान पर्ची बाँटने के लिए। पर्ची पर दल/अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं। पर्ची पर केवल — मतदाता का नाम · मतदाता सूची का क्रमांक · वार्ड सं. · मतदान केन्द्र का नाम। अन्य कोई लेख नहीं
7 भीड़ नहीं; 🚨 जो मत दे चुका है उसे वहाँ खड़े रहने की अनुमति नहीं
8 बूथ का उपयोग किसी मतदाता को स्वेच्छा से मत देने से रोकने के लिए नहीं; अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आवागमन में बाधा नहीं

🚨 पालना न होने पर

"…अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।" और आदेश की अंतिम पंक्ति — "शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।" (अर्थात् 5041 का बाकी हिस्सा चालू है)

📌 धारा 130 लो.प्र.अधि. 1951 — आदेश ने स्वयं उद्धृत की है

उप-धारा बात
(1) मतदान वाले दिन, मतदान केन्द्र के भीतर या उससे 100 मीटर के भीतर, सार्वजनिक या निजी स्थान पर — (क) मतों के लिए प्रचार · (ख) किसी मतदाता से मत माँगना · (ग) किसी विशेष अभ्यर्थी को मत न देने के लिए प्रेरित करना · (घ) मतदान न करने के लिए प्रेरित करना · (ङ) चुनाव से संबंधित कोई सूचना/संकेत प्रदर्शित करना (आधिकारिक सूचना के अतिरिक्त)कुछ भी नहीं
(2) उल्लंघन पर अधिकतम ₹250 तक जुर्माना
(3) 🚨 यह अपराध संज्ञेय है

🎯 मतदाता पर्ची वाली बात §6 में पहले से है (MCC मद 3 — सादे सफेद कागज, कोई प्रतीक/नाम नहीं)आदेश 1016 का मद (6) उसी को और स्पष्ट करता है — यह बताता है कि पर्ची पर क्या-क्या लिखा जा सकता है। दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं।

🆕 साथ में पढ़ें — आदेश 3243 दि. 16.11.99 (डमी मतपत्र और अशासकीय पर्चियाँ)

संकलन क्रम 32, मु.पृ. 121 — स्वयं पढ़ा। किसी मॉड्यूल में नहीं था।

1. 🆕 कृत्रिम (डमी) मतपत्र — छपवाए जा सकते हैं, पर शर्तों के साथ

✅ कर सकता है ❌ नहीं कर सकता
अभ्यर्थी अपना नाम आदि उसी स्थान पर दिखाते हुए डमी मतपत्र छपवा सकता है 🔴 उस पर उसी वार्ड से लड़ रहे किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं
🔴 डमी का आकार या रंग असली मतपत्र के सदृश नहीं होना चाहिए

2. अशासकीय पहचान पर्ची — केवल ये सूचनाएँ

(क) निकाय का नाम · (ख) वार्ड का क्रमांक · (ग) नामावली की भाग संख्या · (घ) मतदाता का नाम व क्रम संख्या · (ङ) मतदान केन्द्र की क्रम संख्या व नाम

🔴 बंधन आदेश के शब्द
कागज "पहचान पर्चियाँ सफेद कागज पर होनी चाहिए"
नाम/प्रतीक "अभ्यर्थी का नाम या उसके दल का नाम या उसके निर्वाचन प्रतीक नहीं दिये जायेंगे"
नारा "किसी दल या अभ्यर्थी को वोट देने से संबंधित कोई नारा या प्रबोधन भी नहीं"
🚨 100 मी. "मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर ऐसी पर्ची का संचरण … निषिद्ध"

⚠️ 3243 और 1016 की सूचियाँ बिलकुल एक नहीं हैं — सावधानी से

3243 (1999) में पाँच मदें हैं — उनमें नामावली की भाग संख्या भी है। 1016 (2026) में चार मदें हैं और वह कहता है "अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा"

✅ पढ़ाने का सुरक्षित तरीका

1016 की चार मदें पढ़ाएँ — वह बाद का है और संकीर्ण है। 🚨 किन्तु केवल भाग-संख्या छपी होने पर पर्चियाँ जब्त न करें — 3243 उसे अनुमति देता है और वह भी संकलन में है। जो दोनों में समान है और सचमुच प्रवर्तनीय है: सफेद कागज · कोई नाम/दल/प्रतीक नहीं · कोई नारा नहीं · 100 मी. के भीतर संचरण नहीं।

स्रोत: आदेश 3243 दिनांक 16.11.99 — संकलन क्रम 32, मु.पृ. 121

स्रोत: आदेश 1016 दिनांक 27.01.2026 — संकलन क्रम 16, मुद्रित पृ. 88–89, दोनों पृष्ठ स्वयं पढ़े · प्रति: General_ULB_2026/2026-01-27_101620260127.pdf


§7 — बालोतरा के लिए प्राथमिकता-क्रम

# क्या कब तक
0 🔴🔴 आदेश 6912 (21.08.2026) — घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों का क्रियान्वयन — अपने प्रशिक्षण-स्टाफ के लिए जाँचें (§6-ख) 🚨 24.08.2026 तक
1 मशीन-मॉडल तय है — MPSV/MPMV (प्रेस नोट 6722)। अब केवल मशीन के पीछे का स्टीकर देख लें मशीन मिलने पर
2 DLB (स्वायत्त शासन विभाग) की आरक्षण अधिसूचना — धारा 43(4) के अधीन (§1-क) नामांकन 27.08 से पहले
3 गुडामालानी व धोरीमन्ना बालोतरा के ही हैं — आयोग की सूची से प्रमाणित
4 गुलाबी कागज राजकीय मुद्रणालय से; ऊपर की संख्या के अनुसार अध्यक्षीय नामांकन से पहले
5 सदस्यों की शपथ की व्यवस्था + कलक्टर का नामनिर्देशन 14.09–21.09
6 DLMT सुधार पत्रक के मद 1, 1-क, 1-ख, 2, 2-ख, 3, 4, 5, 6, 7 डेक में ठीक कराएँ प्रशिक्षण से पहले
7 संहिता की तीन दूरियाँ — कैम्प 200 मी, संयाचना 100 मी, गैजेट 100 मी — दल को रटवाएँ (§6) प्रशिक्षण में
8 🔴 पुनर्मतदान वाले बूथ की दो मशीनें, दो टैग"गणना नहीं करनी है" बनाम "पुनर्मतदान की वोटिंग मशीन—गणना की जानी है", दोनों पर RO के हस्ताक्षर [2184 पैरा 13(vi)] → Counting/hi §20-क गणना-प्रशिक्षण में
9 स्ट्रांग रूम पर अभ्यर्थी की सील + दूर से निगरानी का अधिकार [2184 पैरा 13(i)]; स्ट्रांग रूम खोलने की भी विडियोग्राफी [2184 पैरा 14] वही
10 🔴 मतदान केन्द्र में प्रवेश — मतदाता के अलावा सबको आयोग का विधिमान्य पास चाहिए [संहिता खण्ड (V)]; एजेंट का बिल्ला मान्य, चिन्ह/नाम वाला बैज नहीं (§6 मद 4) प्रशिक्षण में
11 🔴🔴 गणना के बाद मशीन कहाँ जाएगी — बालोतरा में अपवाद लागू है। MPSV/MPMV के वहन बक्से सील नहीं होंगे, मशीनें कोषागार-संदूक में नहीं बल्कि पृथक भण्डारगृह में जाएंगी; सील केवल SDMM/DMM का [आदेश 2285 पैरा 3] → Counting/hi §20-ख गणना-प्रशिक्षण में
12 डाक मतपत्र पर टिक या क्रॉस भी मान्य है — मोहर न लगी हो तो भी नामंजूर न करें [SO 157 स्पष्टीकरण I · आदेश 1418 मद 12(घ)] गणना-प्रशिक्षण में
13 सुलझ गया — नियम 43(5) पढ़ाएँ। आयोग का अपना डेक (PP2 स्लाइड 51–53) नियम के साथ है — तुच्छ/असद्भाव पर जब्त; चुनौती सिद्ध हो तो वापसCHALLENGED_VOTE_hi प्रशिक्षण में
14 🔴 आदेश 1408 दि. 04.02.2026 (परिशिष्ट-17) की एक प्रति प्रत्येक पीठासीन अधिकारी की किट में रखवाएँ, और प्रशिक्षण में सभी PRO/PO को बताएँ — आदेश स्वयं यह कर्तव्य डालता है** (बिन्दु 3) → EVM/hi 10 §2-क 🚨 सामग्री जाँच में
15 📘 प्रशिक्षण से एक दिन पहले एक बार पढ़ लें — संदर्भ-दोष रजिस्टर। आधिकारिक स्रोतों के पुराने/गलत संदर्भ एक ही जगह — यही प्रश्न कक्षा में पूछे जाते हैं प्रशिक्षण से पहले
16 🚨🚨 तिथि निकल चुकी — DEO से आज ही पूछें। आदेश 996 दि. 24.01.2026 के निर्देश (i) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम-घोषणा के तीन दिन के भीतर जिले के सभी मुद्रणालयों को पत्र भेजना था। घोषणा 19.08.2026 → सीमा 22.08.2026पत्र निकले या नहीं — पुष्टि करें; न निकले हों तो आज ही निकलेंPRINTING_CONTROL_hi 🚨🚨 आज (23.08.2026)
17 🔴 धारा 127-क बालोतरा में लागू है — नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के माध्यम से। पोस्टर/पर्चे पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता अनिवार्य; मुद्रक परिशिष्ट-क घोषणा ले, 4 प्रतियां + परिशिष्ट-ख 3 दिन में DM को दे; DM उन्हें नोटिस बोर्ड पर लगाए। दण्ड 6 माह / ₹2,000 / दोनों + प्रेस का लाइसेंस रद्द प्रशिक्षण में
22 🔴🔴 मंत्री या PSO-सुरक्षा वाला व्यक्ति निर्वाचन/गणना अभिकर्ता बन ही नहीं सकताआदेश 904 दि. 23.01.2026 (संकलन मु.पृ. 98)। RO नियुक्ति स्वीकार ही न करें; सुरक्षाकर्मी भी भीतर नहीं → ENTRY_AND_MEDIA_hi 🚨 अभिकर्ता-पत्र लेते समय
23 🔴 प्रवेश-पत्र ≠ कैमरा/मोबाइलआदेश 1259 दि. 03.02.2026। बूथ व मतगणना कक्ष में फोटो/वीडियो नहीं, मोबाइल नहीं। पालना न हो — धारा 131 के अधीन PRO भवन से बाहर भेजे, पत्र होते हुए भी प्रशिक्षण में
21 🔴🔴 मिथ्या साक्ष्य की शिकायत पर RO क्या जाँचे — आदेश 793 दि. 20.01.2026 (संकलन मु.पृ. 158–159)केवल असत्य कथन/तथ्य छुपाना जाँचें; चुनाव-पूर्व अयोग्यता कभी नहीं (वह चुनाव याचिका का विषय)। परिवाद BNS 227/229 में — IPC 191/193 नहींFALSE_DECLARATION_hi 🚨 संवीक्षा से पहले
19 🔴🔴 अभ्यर्थी के बूथ की आठ शर्तें — आदेश 1016 दि. 27.01.2026 (संकलन मु.पृ. 88–89)एक मेज + दो कुर्सियाँ, छाता या 10×10 फीट से बड़ा नहीं टेन्ट, साईड में कनात नहीं, RO की लिखित अनुमति, बूथ केवल पहचान-पर्ची के लिए, मत दे चुका व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं रह सकता — पूरी सूची §6-ङ में प्रशिक्षण में
20 ⚠️ 200 मी बनाम 100 मी का प्रश्न आएगा। संहिता (खण्ड IV मद 8) 200 मी कहती है, आदेश 1016(1) 100 मी। ✅ 200 पढ़ाएँ — वह दोनों पूरी करता है; पर 1016 का अस्तित्व मालूम रहे प्रशिक्षण में
18 🔴 आयोग की साइट का FAQ.pdf न पढ़ाएँ। वह 2019 का है — संतान घोषणा माँगता है (आदेश 4977 से निरस्त) और पत्रांक 4149 उद्धृत करता है (आदेश 4831 से अधिक्रमित) → अधिक्रमण रजिस्टर भाग 4 प्रशिक्षण से पहले

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