मतों का रिकार्ड · स्थगन व पुनर्मतदान · चुनाव अनियमितताएं · सामग्री जमा कराना
पीठासीन अधिकारी हेतु · नगरपालिका आम चुनाव 2026 (राजस्थान)
स्रोत: मार्गदर्शिका — नगरपालिका आम चुनाव 2026 (ईवीएम), अध्याय 9, 10, 12, 13, 14 — पृष्ठ-चित्रों से पढ़कर तैयार। पृष्ठ-लिंक CITATIONS में।
क्रम: 08 — मतदान पूर्व → 07 — मतदान दिवस → यह फ़ाइल
भाग क — मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया [MG अ.9]
§1 — अमिट स्याही [MG अ.9(1)]
1.1 कब और किसके द्वारा
प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सत्यापित होने के पश्चात्, और यदि पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा विहित रीति से बांयी तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा।
🚨 क्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण: "ऐसे अमिट स्याही का चिन्ह निर्वाचक की बांयी तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाता है ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये।" → स्याही पहले, हस्ताक्षर बाद में।
1.2 किसे मत नहीं देने दिया जाएगा 🚨
तीन स्थितियों में मत नहीं देने दिया जायेगा:
- मतदाता बांयी तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इंकार करे;
- उसकी बांयी तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो;
- वह स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे।
तैलीय/चिकनाई युक्त पदार्थ: यदि देखने में आये कि निर्वाचक ने चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिए अंगुली पर कोई तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ लगा लिया है, तो स्याही लगाने के पूर्व, उपलब्ध कराये गये कपड़े के टुकड़े की सहायता से मतदान अधिकारी द्वारा वह पदार्थ हटाया जाना चाहिए।
1.3 तर्जनी न होने पर — क्रम [MG अ.9(1)3] 🚨
बांयी तर्जनी नहीं → बांये हाथ की कोई भी अन्य अंगुली
बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं → दांयी तर्जनी
दांयी तर्जनी भी नहीं → दांयी तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए दांये हाथ की कोई भी अन्य अंगुली
किसी भी हाथ पर कोई अंगुली नहीं → बांये या दांये हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर, जो भी उसका हो
हाल ही में हुए किसी अन्य निर्वाचन का चिन्ह हो: जहां इन निर्वाचनों से कुछ ही दिन पूर्व किसी और पद का निर्वाचन सम्पन्न हुआ है और मतदाता की तर्जनी में अमिट स्याही का निशान लगा हुआ है, वहां आयोग के आदेश क्रमांक 2205 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी — परिशिष्ट-18।
1.3-A 🚨 परिशिष्ट-18 पढ़ लिया गया — अंगुली की पूरी तालिका
आदेश एफ.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/2205 दिनांक 04.07.2019 · शक्ति: नियम 97 (कठिनाइयों का निराकरण)
| स्थिति | अंगुली |
|---|---|
| सामान्य नगरपालिका मतदान | बांयी तर्जनी — नियम 35-क(2)(क) |
| 🚨 लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन के तुरन्त पश्चात होने वाला नगरपालिका निर्वाचन, और वह निशान अभी दृष्टव्य (Visible) हो | 🚨 दांयी तर्जनी (Right Hand Fore-Finger) — सभी मतदाताओं की |
| 🚨 नगरपालिका चुनाव में पुनर्मतदान (Re-poll) | 🚨 बांयी मध्यमा (Left Hand Middle-Finger) |
| संबंधित अंगुली न हो | नियम 35-A(2)(b) का क्रम (§1.3 की सीढ़ी) |
नियम 35-A(2)(a) का पहला परन्तुक (मूल अंग्रेजी पाठ, परि-18 में उद्धृत): "Provided that where such a mark already exists on the left forefinger of the voter, it shall be deemed that he had cast his vote already at the election and shall not be permitted to vote."
ℹ️ "लोकसभा एवं विधानसभा के किसी निर्वाचन में पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् यदि नगरपालिकाओं के निर्वाचन होते हैं तो … पृथक से निर्देश जारी किए जाएगें।" ⚠️ इस चुनाव में कौन-सी पंक्ति लागू है — जिला/आयोग के अंतिम आदेश से पुष्ट करें। पूरा पाठ → 10 §2
1.4 पुनर्मतदान में स्याही 🚨
"नये सिरे से मतदान/पुनः मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मतदाता के बांयी मध्यमा (Middle Finger) के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जायें और एक स्पष्ट चिन्ह रह जाये।" अमिट स्याही से अंगुली पर चिन्ह लगाने के निर्देश — परिशिष्ट-17।
§2 — मतदाता रजिस्टर प्ररूप 14-क [MG अ.9(2) · अ.3(8)8]
2.1 स्तम्भ कैसे भरे जाएं
| स्तम्भ | क्या लिखा जाएगा | कौन |
|---|---|---|
| (1) | क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करते हुए क्रमवार। मतदान के प्रारम्भ में कुछ पृष्ठों पर पहले से लिखी जा सकती हैं | द्वितीय मतदान अधिकारी |
| (2) | निर्वाचक की नामावली-क्रम संख्या (चिन्हित प्रति के अनुसार) — नाम नहीं | द्वितीय मतदान अधिकारी |
| (3) | मतदाता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान | मतदाता |
| अभ्युक्ति (Remarks) | 🚨 पहचान दस्तावेज की क्रम संख्या के आखिरी चार डिजिट | द्वितीय मतदान अधिकारी |
उदाहरण [MG अ.9(2)1]: प्रथम मतदाता नामावली में क्रम 256 पर है → स्तम्भ(1) = 1, स्तम्भ(2) = 256। द्वितीय मतदाता क्रम 304 पर है → स्तम्भ(1) = 2, स्तम्भ(2) = 304।
🚨 आखिरी चार डिजिट [MG अ.3(8)8]: "मतदाता की पहचान जिस पहचान दस्तावेज के आधार पर की गयी है, उस दस्तावेज की क्रम संख्यां के आखिरी चार डिजिट मतदाता रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा दर्ज की जायेंगी। यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या चार डिजीट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूरी क्रम संख्या को अंकित कर लिया जावें।"
2.2 "हस्ताक्षर" की परिभाषा 🚨 [MG अ.9(2)2]
"हस्ताक्षर से अभिप्राय है कि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना। किसी साक्षर व्यक्ति से … उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों ही … लिखने की अपेक्षा की जायेगी।"
🚨 "यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता … ऐसी दशा में यदि वह अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।"
2.3 अंगूठे का निशान [MG अ.9(2)3]
- हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो → बांये हाथ के अंगूठे का निशान। 🚨 "यह बात नोट कर लें कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।"
- 🚨 नियम 35-क(2) के अनुरूप क्रम —
बांया अंगूठा नहीं → दाहिने हाथ का अंगूठा दोनों अंगूठे नहीं → बांये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए कोई भी अंगुली बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं → दांये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए कोई भी अंगुली कोई अंगुली नहीं → 🚨 मतदाता स्वयं मत रिकार्ड करने में असमर्थ ⇒ नियम 38-क के अधीन आवश्यक रूप से किसी साथी की सहायता लेनी होगी; रजिस्टर पर उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी ली जाएगी - निशान स्पष्ट होना चाहिए — न इतनी हल्की स्याही कि धुंधला बने, न इतनी ज्यादा कि धब्बा बन जाए।
- निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपड़े की सहायता से पोंछ दी जानी चाहिए।
- दृष्टिहीन या शिथिलांग मतदाता का साथी हस्ताक्षर करे तो रजिस्टर में प्रविष्टि के सामने नोट लगावें।
2.4 चिन्हित प्रति में क्या-क्या अंकित होता है 🚨 [MG अ.3(1)17 · अ.14(4)13]
| चिन्ह | कब | कौन |
|---|---|---|
| नाम के नीचे लाईन (Underline) | पहचान हो जाने के तुरन्त बाद प्रत्येक मतदाता | प्रथम मतदान अधिकारी |
| नाम के बांयी तरफ टिक (√) | मतदाता महिला हो | प्रथम मतदान अधिकारी |
| नाम के बांयी तरफ स्टार (*) | मतदाता सूची में थर्ड जेंडर के रूप में अंकित हो | प्रथम मतदान अधिकारी |
| 'टी' | टेण्डर मतपत्र जारी करने पर | पीठासीन अधिकारी |
| 'पी बी' | डाक मतपत्र जारी (पहले से मुद्रित) | RO स्तर पर |
| 'ई डी सी' | निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी (पहले से) | RO स्तर पर |
| नामावली के अन्त में नाम + क्रम सं. | EDC धारक को मत देने पर | पीठासीन अधिकारी [MG अ.3(3)2] |
प्रथम मतदान अधिकारी नामावली में मुद्रण संबंधी और लिपिकीय भूलों पर ध्यान नहीं देगा [MG अ.14(3)10]। 🚨 "कभी-कभी 21 साल की उम्र 12 अंकित हो जाती है। ऐसी गलतियों पर ध्यान नहीं देना है।" [MG अ.3(8)6]
§3 — मतदाता पर्ची [MG अ.9(3)]
प्ररूप:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ मतदाता पर्ची │
│ │
│ मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार │
│ निर्वाचक की क्रम सं .................... │
│ │
│ निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की │
│ क्रम सं. ............... │
│ │
│ मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर ............... │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
- 🚨 किसी पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित; मतदान केन्द्र के मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए दी जाएंगी। सौ पर्चियों या पचास पर्चियों के बंडल में मतदान सामग्री के साथ मिलेंगी।
- द्वितीय मतदान अधिकारी पर्ची तैयार कर मतदाता को देगा और उसे पीठासीन अधिकारी या यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी (जो नियंत्रण यूनिट का प्रभारी हो) के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा।
§4 — अनुक्रमिक रूप से मतों का रिकार्ड 🚨 [MG अ.9(4)]
- मतदाता पर्ची के साथ तृतीय मतदान अधिकारी के पास आते ही, ऐसी मतदाता पर्ची के आधार पर ही मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- 🚨 "यह अति आवश्यक है कि मतदाता मतदान मशीन में अपने मत उसी क्रम में रिकार्ड करें जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं। आपको या नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को, मतदाता पर्ची में उल्लिखित क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिये।"
- 🚨 अपवाद: "यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अपरिहार्य कारण से … निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में संबंधित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जायेगी। पश्चात्वर्ती मतदाता, जिसका क्रम उसके कारण से उलट-पुलट हो गया है, के संबंध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिये।"
§5 — मत रिकार्ड करने की अनुमति [MG अ.9(5)]
- मतदाता पर्ची लेकर आते ही पर्ची उससे ले ली जायेगी और उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- समस्त संकलित पर्चियां सावधानीपूर्वक संरक्षित की जायेंगी और मतदान के अन्त में एक पृथक कवर — लिफाफा E-3 — में रखी जाएंगी, जो सील किया जायेगा और सुरक्षित रखा जायेगा।
- 🚨 दूसरी बार स्याही-जांच: "मतदाता से मतदाता पर्ची संग्रहीत कर लेने के पश्चात नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा उसकी बांई तर्जनी की जांच की जायेगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गयी है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिससे कि एक स्पष्ट अमिट स्याही का चिन्ह बने।"
- तब मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जावेगा।
§6 — मतदान प्रक्रिया — कौन 'BALLOT' दबाएगा 🚨 [MG अ.9(6)]
मार्गदर्शिका का स्पष्ट पाठ: "मतदाता अपना मत रिकार्ड कर सके, इसके लिए नियंत्रण यूनिट का 'Ballot' बटन, कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा जो कि मतदान कक्ष में मत रिकार्ड करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) को तैयार रखेगा।"
यह तीन स्थानों पर पुष्ट होता है — [MG अ.9(6)1] · [MG अ.14(3)10 — तीसरा मतदान अधिकारी] · [MG अ.3(8) एवं अ.9(3)1 — "पीठासीन अधिकारी या यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी"]।
6.1 संकेतों का क्रम
'Ballot' दबाएं
→ CU की 'Busy' बत्ती लाल + BU की 'Ready' बत्ती हरी
मतदाता अपनी पसंद का बटन दबाता है (अभ्यर्थी या नोटा)
→ उस पैनल की बत्ती लाल + BU की हरी बत्ती बन्द + CU से बीप ध्वनि
कुछ ही क्षणों पश्चात्
→ बीप बन्द + BU की कैण्डीडेट लैम्प की लाल बत्ती बन्द + CU की 'Busy' लाल बत्ती बन्द
ये दृश्य और श्रव्य संकेत इस बात के द्योतक हैं कि मतदाता अपना मत रिकार्ड कर चुका है। मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिये।
- 🚨 एक समय में केवल एक ही मतदाता मतदान कक्ष में जाए।
- 🚨 "Ballot" बटन केवल तब दबाया जाये जब पूर्व मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जाये।
§7 — 'Total' बटन से समय-समय पर मिलान [MG अ.9(7)]
- किसी भी समय कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो 'Total' बटन दबाएं। प्रदर्शन पैनल उस समय तक डाले गये कुल मतों की संख्या दर्शायेगा। ऐसा समय-समय पर किया जाना चाहिये और उसका मिलान मतदाताओं के रजिस्टर में दर्शायेनुसार उस समय तक मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं की संख्या से करना चाहिए।
- चुनाव के अन्त में (परिशिष्ट 7 — पीठासीन अधिकारी की डायरी) डाले गये मतों की संख्या ज्ञात कर मिलान करें तथा डायरी के संबंधित स्तम्भ में अंकित करें।
- 🚨 'Total' बटन केवल तब दबाएं जब 'Busy' बत्ती चालू न हो — अर्थात् अनुज्ञात निर्वाचक द्वारा मत रिकार्ड कर देने के पश्चात् और अगले निर्वाचक के लिए 'Ballot' दबाने के पूर्व।
§8 — मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश [MG अ.9(8)] — नियम 37-ख
कब प्रवेश कर सकते हैं — जब सन्देह हो या सन्देह करने का कारण हो कि: - पर्दायुक्त मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, या - कोई निर्वाचक मतदान यूनिट से छेड़छाड़/हस्तक्षेप कर रहा है, या - कोई निर्वाचक असम्यक् लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रुका हुआ है।
तब नियम 37-ख के अधीन प्रवेश करने और आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।
8.1 दो अनिवार्य शर्तें 🚨
- जब कभी भी पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करे तो उसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ जाने के लिए कहना चाहिए।
- 🚨 "वैसे, पीठासीन अधिकारी को किसी अनभिज्ञ मतदाता को इलैक्ट्रोनिक मशीन का उपयोग कैसे करना है, समझाने के लिए मतदान कक्ष में नहीं जाना चाहिए।"
8.2 डमी बैलट यूनिट सीट 🚨
"जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक प्रिन्टेड कार्डबोर्ड पर डमी Ballot यूनिट का मॉडल पीठासीन अधिकारी को मुहैया कराये जिससे पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के बाहर EVM मशीन का उपयोग समझा सकता है।"
| अपेक्षा | विवरण |
|---|---|
| नाम व प्रतीक | 'डमी नाम' एवं 'प्रतीक' जो कि उपयोग में न हो, अंकित होने चाहिए। वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग न हो |
| बत्ती के रंग | 'नीला', 'हरा' एवं 'लाल' स्पष्ट तौर पर हो |
| कहां समझाएं | अशिक्षित मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया मतदान कक्ष के बाहर, मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझायें |
| कब | मतदाता चाहें तो [MG अ.14(3)21] |
| जमा | काउंटर नं. 3, आइटम 15 [MG अ.13] |
⚠️ ध्यान — दो प्रावधानों को साथ पढ़ें: [MG अ.3(8)15] कहता है "यदि कोई मतदाता शिथिलांगता अथवा अनभिज्ञता के फलस्वरूप निर्धारित रीति से मत देने में सहयोग चाहे तो पीठासीन अधिकारी उसे ऐसा सहयोग प्रदान करेगा (परिशिष्ट 3, नियम 39)" — 🚨 नियम 39 का मूल पाठ (परि-3, पढ़ लिया गया 21.08.2026): "मतदान को सहायता — ऐसे मतदाता जो शिथिलांगता या निरक्षरता के कारण, विहित रीति से मतदान करने में असमर्थ है, ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी उन्हें ऐसी सहायता देगा जो मतदान के लिये अपेक्षित हो।" — जबकि [MG अ.9(8)2] कहता है कि अनभिज्ञ मतदाता को समझाने के लिए कक्ष में नहीं जाना चाहिए। व्यावहारिक समाधान जो मार्गदर्शिका स्वयं देती है: समझाना कक्ष के बाहर, डमी सीट से, अभिकर्ता की उपस्थिति में; कक्ष के भीतर औपचारिक सहायता का मार्ग नियम 38-क का साथी है (दृष्टिहीन/शिथिलांग)।
✅ कोई विरोधाभास नहीं — दोनों नियम अलग-अलग आधारों पर हैं:
नियम आधार उपाय नियम 38-क अंधपन या अन्य अंगशैथिल्य (निरक्षरता नहीं) 18+ का साथी कक्ष में, घोषणा, प्ररूप-12 में अभिलेख नियम 39 शिथिलांगता या निरक्षरता पीठासीन अधिकारी "अपेक्षित सहायता" देगा — जो व्यवहार में डमी Ballot यूनिट सीट से, कक्ष के बाहर, अभिकर्ता की उपस्थिति में समझाना है [MG अ.9(8)2] 🚨 इसलिए "केवल निरक्षरता" पर साथी नहीं मिलेगा — यह [07 §3] में पहले से सही दर्ज है।
भाग ख — मतदान का स्थगन या रोका जाना [MG अ.10]
§9 — 🚨 दो अलग-अलग स्थितियां — कभी न मिलाएं
| स्थगन — नियम 53 / 54-क | मतदान शून्य + नया मतदान — नियम 55 | |
|---|---|---|
| आधार | दैवीय संकट · बलवा/हिंसा/शान्ति भंग · कोई अन्य पर्याप्त कारण | मशीन उठा ले जाना · नष्ट/खो जाना/क्षतिग्रस्त · तकनीकी खराबी · प्रक्रिया की भूल/अनियमितता · बूथ कैप्चरिंग |
| कौन तय करता है | पीठासीन अधिकारी स्थगित करता है | राज्य निर्वाचन आयोग शून्य घोषित करता है |
| कब पुनः | SEC द्वारा अधिसूचित तिथि व समय पर | SEC के निर्देश पर |
| कहां से शुरू | 🚨 जिस स्तर पर छोड़ा गया था, वहीं से | मूल मतदान की भांति नये सिरे से |
| कौन मत देगा | 🚨 केवल वे जिन्होंने स्थगन से पूर्व मत नहीं दिया था | 🚨 सभी निर्वाचक पुनः मत देने के हकदार |
| अमिट स्याही | सामान्य — बांयी तर्जनी | 🚨 बांयी मध्यमा (Middle Finger) — आदेश 2205 दि. 04.07.2019, परिशिष्ट-18 |
| मशीन | 🚨 नई मतदान मशीन दी जाएगी; चिन्हित प्रति व प्ररूप 14-क का सीलबन्द पैकेट RO से मिलेगा | नई मशीन |
| लागू नियम | 25–29, 30क, 31क, 32क, 32ख, 33, 34क, 35क, 36, 37क, 37ख, 38क, 39, 40क, 41, 42, 43, 44क, 45क, 46क, 47क, 48क, 49क, 50क, 51 | वही पूरी सूची — नियम 55(5) का मूल पाठ [परि-3] |
✅ पहले जो मुद्रण-भिन्नता दर्ज की थी, वह सुलझ गई (परि-3 से, 21.08.2026): नियम 55(5) का मूल पाठ "…36, 37 क, 37 ख, 38 क, 39, 40 क, 41, 42, 43, 44 क, 45 क, 46 क…" — अर्थात् नियम स्वयं 37ख और 45क को सम्मिलित करता है। [MG अ.10(4)6] में इन दो का छूट जाना मार्गदर्शिका की मुद्रण-त्रुटि है। पूरी सूची ही विधि है।
9.0-A 🚨 तीन अलग-अलग तंत्र — 52, 53, 55
| नियम | कौन | क्या |
|---|---|---|
| 52 — आपातस्थिति में मतदान का मुल्तवी करना | राज्य निर्वाचन आयोग (लेखबद्ध किये जाने वाले पर्याप्त कारण से) | लोकशांति में विघ्न, प्राकृतिक विपदा आदि पर मतदान की नियत तारीख को मुल्तवी कर सकेगा या कालावधि बढ़ा सकेगा; फिर यथासाध्य शीघ्र मतदान कराने का प्रयास करेगा |
| 53 — मतदान का स्थगन | पीठासीन अधिकारी स्थगित करता है, RO को तुरन्त सूचित करता है, RO आयोग को रिपोर्ट करता है | 🚨 नियम 53(2): "RO, राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से … तारीख, समय और मतदान केन्द्र अधिसूचित करेगा और ऐसे किसी भी निर्वाचन में डाले गये मतों की गणना तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा नहीं हो जाता है।" |
| 55 — मतदान शून्य + नया मतदान | राज्य निर्वाचन आयोग | नीचे §9.3-A देखें |
| 56 — अभ्यर्थी की मृत्यु पर स्थगन | रिटर्निंग अधिकारी आदेश द्वारा | केवल मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी की मृत्यु पर; दल को 5 दिन में नया अभ्यर्थी देना होगा; अभ्यर्थी-सूची नये सिरे से प्रकाशित होगी |
🚨 गणना पर रोक — दो जगह: नियम 53(2): स्थगित मतदान पूरा होने तक उस निर्वाचन की गणना नहीं होगी। नियम 55(3): "जहां उप-नियम (1) के अधीन SEC को कोई रिपोर्ट भेजी गयी है वहां RO मतों की गणना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह SEC से ऐसा करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर लेता है।"
9.1 स्थगन — पीठासीन अधिकारी क्या करेगा [MG अ.10(1) · अ.3(8)18]
- बलवा/खुली हिंसा हो तो पहले पुलिस बल से नियंत्रित कराएं। नियंत्रित न हो और मतदान जारी रखना असम्भव हो तभी स्थगित करें। 🚨 "इस विशेष शक्ति का प्रयोग यथासम्भव कम से कम और केवल वहीं करें जहां मतदान वास्तव में असम्भव हो गया हो।"
- 🚨 "हल्की बरसात के छींटे या जोर की हवा या मामूली दंगे फसाद मतदान की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।" [MG अ.3(8)18]
- पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को भेजें।
- जनसमुदाय में घोषणा करें कि स्थगित मतदान की कार्यवाही के लिए बाद में सूचित किया जायेगा — तिथि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित होगी।
- 🚨 मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष दोनों प्रकार की यूनिटें और समस्त निर्वाचन पत्र उसी प्रकार सीलबन्द व सुरक्षित करें जैसे मतदान सामान्य रूप से समाप्त होने पर किया जाता है। अभ्यर्थी/एजेंट चाहें तो अपनी सील लगा सकते हैं।
- जहां मतदान दल के नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारम्भ नहीं किया जा सका हो, वहां भी ये उपबन्ध लागू होंगे [MG अ.10(2)4]।
9.2 स्थगित मतदान पूरा करना — नियम 54-क [MG अ.10(2)]
- RO से सीलबन्द पैकेट प्राप्त करें जिसमें उसी मतदान केन्द्र पर पूर्व में प्रयुक्त चिन्हित प्रति और प्ररूप 14-क का मतदाता रजिस्टर हो, तथा एक नई मतदान मशीन।
- 🚨 सीलबन्द पैकेट उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही पुनः खोला जाए, और वही चिन्हित प्रति व वही मतदाता रजिस्टर स्थगित मतदान में प्रयुक्त हों।
9.3 बूथ कैप्चरिंग पर मशीन बन्द करना — नियम 55(6) 🚨 [MG अ.10(4)]
- पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है → तत्काल CU बन्द करें और CU से BU (यूनिटों) को पृथक् कर दें।
- 🚨 "आपको मतदान बन्द किये जाने की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को केवल तब ही करनी चाहिए जब आपको यह निश्चित हो जाये कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, न कि केवल … संभावना के बारे में आशंका या संदेह हो। … क्योंकि एक बार 'Close' बटन दबाकर CU बन्द कर दिया जाता है तो मशीन आगे और मत रिकार्ड नहीं करेगी और मतदान … आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा नयी मशीन उपलब्ध कराये जाने तक।"
- रिपोर्ट यथाशीघ्र RO को; RO तत्काल SEC को। डायरी में भी विवरण अंकित करें [MG अ.3(8)20]।
- SEC समस्त परिस्थितियों पर विचार कर, यदि समाधान हो जाए कि मतदान दूषित हो गया था, तो मतदान शून्य घोषित कर नये मतदान का निर्देश दे सकेगा।
- मशीन और समस्त निर्वाचन पत्र उसी रीति से मुहरबन्द और सुरक्षित रखे जायेंगे जैसे मतदान बन्द होने पर।
भाग ग — चुनाव अनियमितताएं [MG अ.12]
§10 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएं जो नगरपालिका चुनाव में लागू हैं
आधार: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 — उद्धरण परिशिष्ट-2 में। उसके अनुसार लोप्रअ 1951 की धारा 125, 126, 127, 127-क, 128, 129, 130, 131, 132, 132-क, 133, 134, 134-क, 134-ख, 135, 135-क, 135-ख, 135-ग और 136 के प्रावधान भी नगरपालिका चुनावों में लागू होंगे। इनके उद्धरण भी परिशिष्ट-2 में हैं।
| # | प्रावधान | सार |
|---|---|---|
| 1 | धारा 126 | मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित 48 घण्टों की अवधि में चुनाव सभाओं, जुलूसों, सिनेमा, टीवी पर प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से चुनाव प्रचार पर रोक |
| 2 | धारा 129 | चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष/विपक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करना अपराध |
| 3 | धारा 130 | मतदान केन्द्र में और 100 मीटर तक प्रचार अपराध; बिना वारन्ट गिरफ्तारी। 🚨 पोलिंग एजेन्ट अपने अभ्यर्थी का चुनाव-चिन्ह या नाम का बैज नहीं पहन सकता — यह चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन माना जायेगा |
| 4 | — | 100 मीटर तक उम्मीदवारों को चुनाव बूथ लगाने की अनुमति नहीं |
| 5 | धारा 131 | उच्छृंखल आचरण → तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। लाउडस्पीकर/मेगाफोन से बाधा हो तो फौरन बन्द करवाएं |
| 6 | धारा 132 | उच्छृंखल व्यक्तियों को हटाया जाना; पुनः बिना अनुमति प्रवेश करे तो गिरफ्तार भी करवा सकते हैं |
| 7 | धारा 133 (मार्गदर्शिका अ.12 में "धारा 133 सपठित धारा 125(5)" छपा है — ✅ यह मुद्रण-त्रुटि है; परि-3 में धारा 133 का मूल पाठ "धारा 123 के खंड (5)" कहता है) | वाहनों का गैर कानूनी किराया (भ्रष्ट आचरण — धारा 123(5)) — आपके पास कारगर साधन नहीं। शिकायतकर्ता को FIR दर्ज कराने को कहें; जोनल मजिस्ट्रेट / RO / ARO को तुरन्त अवगत कराएं; निर्वाचन याचिका का आधार भी बताएं। दण्ड: तीन मास तक कारावास और जुर्माना |
| 8 | धारा 134 | पीठासीन या पोलिंग ऑफिसर द्वारा सरकारी कार्यवाही की अवहेलना — अपराध |
| 9 | धारा 134-क | सरकारी कर्मचारी का निर्वाचन एजेंट, पोलिंग एजेन्ट या काउंटिंग एजेन्ट होना अपराध |
| 10 | धारा 134-ख | मतदान के दिन शस्त्र ले जाना — केवल पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कानून-व्यवस्था का कार्य देख रहे अधिकारी को छूट |
| 11 | — | 🚨 EVM या निर्वाचन कागजात/मतपत्रों को जबरदस्ती लेने का प्रयास/ले जाना → तुरन्त RO को और पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट |
| 12 | धारा 135-क | बूथ कैप्चरिंग अपराध है |
| 13 | धारा 135-ख | नियोक्ता मतदान के दिन कर्मचारियों को वैतनिक अवकाश देगा ताकि वे मत दे सकें |
| 14 | धारा 135-ग | मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटे की अवधि में शराब बेचना, वितरण करना या दिया जाना अपराध |
✅ उद्धरण-सूचना — सुलझ गई (परि-2 से, 21.08.2026): क्रम 7 में मार्गदर्शिका "धारा 133 सपठित धारा 125(5)" छापती है। परिशिष्ट-2 में धारा 133 का मूल पाठ है — "यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, जो धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।" → सही संदर्भ धारा 123(5) है, 125(5) नहीं। प्रशिक्षण में 123(5) ही पढ़ाया जाए।
⚠️ परिशिष्ट-2 की अपूर्णता (दर्ज): धारा 28 में 19 धाराएं सूचीबद्ध हैं, किन्तु परिशिष्ट-2 में धारा 135-ख (सवैतनिक अवकाश) और धारा 135-ग (48 घंटे में मदिरा) का पाठ नहीं छपा है — यद्यपि अध्याय 12 की मदें 13 और 14 इन्हीं पर आधारित हैं। कथन आयोग का अपना है और मान्य है; केवल उद्धरण-सेट अपूर्ण है।
§10.1 धारा 28 के अतिरिक्त — अधिनियम की धारा 15 🚨
परिशिष्ट-2 (अ) में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 15 भी उद्धृत है:
"धारा-15. मिथ्या घोषणा करना:— यदि कोई व्यक्ति — (क) किसी निर्वाचक-नामावली को तैयार करने, परिशोधित करने या शुद्ध करने, या (ख) किसी निर्वाचक-नामावली में किसी प्रविष्टि के सम्मिलित किये जाने या उसमें से निकाले जाने — के सबंध में लिखित विवरण देता है या घोषणा करता है जो मिथ्या है … तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।"
§10.2 दण्ड की तालिका — परिशिष्ट-2 के मूल पाठ से
| धारा | अपराध | दण्ड | संज्ञेय? |
|---|---|---|---|
| 125 | वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना (धर्म/मूलवंश/जाति/समुदाय/भाषा) | 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों | — |
| 126 | 48 घंटे में सभा/जुलूस/चलचित्र/संगीत-नाट्य द्वारा प्रचार | 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों | — |
| 127 | निर्वाचन सभाओं में उपद्रव | 6 मास तक या ₹2,000 तक या दोनों | ✅ संज्ञेय |
| 127-क | मुद्रक/प्रकाशक का नाम-पता बिना पुस्तिका/पोस्टर | 6 मास तक या ₹2,000 तक या दोनों | — |
| 128 | मतदान की गोपनीयता भंग | 3 मास तक या जुर्माना या दोनों | — |
| 129 | अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के लिए कार्य / मत को प्रभावित करना (पुलिस बल का सदस्य भी) | 6 मास तक या जुर्माना या दोनों | ✅ संज्ञेय |
| 130 | 100 मी. के भीतर मत संयाचना / शासकीय से भिन्न सूचना-संकेत प्रदर्शित करना | ₹250 तक जुर्माना | ✅ संज्ञेय |
| 131 | मेगाफोन/लाउडस्पीकर, चिल्लाना, विच्छृंखल आचरण | 3 मास तक या जुर्माना या दोनों · 🚨 PRO पुलिस को गिरफ्तारी का निर्देश दे सकेगा; पुलिस साधित्र अभिगृहीत कर सकेगी | — |
| 132 | मतदान केन्द्र में अवचार → हटाया जाना; बिना अनुज्ञा पुनः प्रवेश | 3 मास तक या जुर्माना या दोनों | ✅ संज्ञेय |
| 132-क | 🚨 विहित मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार → जारी मतपत्र रद्द किया जा सकेगा | (रद्दकरण) | — |
| 133 | वाहनों का अवैध भाड़ा — धारा 123(5) का भ्रष्ट आचरण | 3 मास तक कारावास और जुर्माना | — |
| 134 | पदीय कर्तव्य का भंग (DEO/RO/ARO/PRO/PO व नामनिर्देशन-वापसी-गणना से संसक्त कोई अन्य) | ₹500 तक जुर्माना · कोई नुकसानी-वाद नहीं चलेगा | ✅ संज्ञेय |
| 134-क | सरकारी सेवक का निर्वाचन/मतदान/गणन अभिकर्ता बनना | 3 मास तक या जुर्माना या दोनों | — |
| 134-ख | मतदान के दिन आयुध लेकर केन्द्र के पास जाना | 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों · 🚨 दोषसिद्धि पर आयुध अधिहरण और अनुज्ञप्ति धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत समझी जाएगी | ✅ संज्ञेय |
| 135 | मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना | 1 वर्ष तक या ₹500 तक या दोनों · 🚨 PRO केन्द्र छोड़ने से पूर्व गिरफ्तार/तलाशी करा सकेगा; स्त्री की तलाशी केवल अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए | ✅ संज्ञेय |
| 135-क | बूथ का बलात् ग्रहण | 🚨 1 वर्ष से कम नहीं, 3 वर्ष तक + जुर्माना; सरकारी सेवक द्वारा — 3 वर्ष से कम नहीं, 5 वर्ष तक + जुर्माना | ✅ संज्ञेय |
| 136 | नामनिर्देशन/सूची/मतपत्र/घोषणा/लिफाफे को कपटपूर्वक विरूपित-नष्ट-हटाना; बिना प्राधिकार मतपत्र देना/लेना/रखना; मतपेटी में अन्य वस्तु डालना; मतपेटी से छेड़छाड़ | 🚨 RO/ARO/PRO/कर्तव्यारूढ़ अधिकारी-लिपिक — 2 वर्ष तक; अन्य कोई व्यक्ति — 6 मास तक; या जुर्माना या दोनों | ✅ संज्ञेय |
§10.3 "बूथ का बलात् ग्रहण" की परिभाषा — पांच क्रियाकलाप [लोप्रअ धारा 135-क स्पष्टीकरण]
- मतदान केन्द्र/नियत स्थान का अभिग्रहण, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्र या मतदान मशीन अभ्यर्पित कराना, और व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करने वाला कोई अन्य कार्य;
- कब्जे में लेना और केवल अपने समर्थकों को ही मत देने देना, अन्यों को स्वतंत्र रूप से मत देने से निवारित करना;
- किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित, अभित्रस्त या धमकाना और उसे मतदान केन्द्र जाने से निवारित करना;
- मतगणना के स्थान का अभिग्रहण, गणना प्राधिकारियों से मतपत्र/मशीन अभ्यर्पित कराना, व्यवस्थित गणना को प्रभावित करने वाला कोई अन्य कार्य;
- 🚨 सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए उपर्युक्त कोई क्रियाकलाप करना या सहायता करना या मौनानुमति देना।
ℹ️ नियम 55 का स्पष्टीकरण इसी परिभाषा को दोहराता है किन्तु उसमें चार खण्ड हैं — मतगणना-स्थल वाला खण्ड वहां नहीं है (क्योंकि नियम 55 मतदान केन्द्र से संबंधित है)।
§10.4 नियम 77 — नामावली की मुद्रण/लिपिकीय गलती 🚨
"यदि … रिटर्निंग अधिकारी या किसी पीठासीन अधिकारी के विनिश्चय के लिए यह प्रश्न उद्भूत हो कि निर्वाचन नामावली में की कोई प्रविष्टी किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित है तो … लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उसमें किसी भी लिपिकीय या मुद्रण गलती के होने पर भी, यह विनिश्चय करेगा कि प्रविष्टि उक्त व्यक्ति से सम्बन्धित है या नहीं है।"
यही [MG अ.3(8)6] का विधिक आधार है — "मुद्रण संबंधी और लिपिकीय भूलों पर ध्यान नहीं देना है … कभी-कभी 21 साल की उम्र 12 अंकित हो जाती है"। ध्यान दें: नियम कारण लेखबद्ध करने की अपेक्षा करता है।
भाग घ — मतदान मशीन एवं कागजात जमा कराना [MG अ.13]
§11 — तीन काउंटर
जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार बताये गये संग्रहण स्थल पर। सामान्यतः तीन काउंटर; DEO/RO अपनी सुविधा से थोड़ा फेर-बदल कर सकते हैं।
🅰 काउंटर नं. 1 — स्ट्रांग रूम काउंटर (5 आइटम)
| # | आइटम | लिफाफा | सील? |
|---|---|---|---|
| 1 | उपयोग में ली गयी सीलबंद मतदान यूनिट व कंट्रोल यूनिट | — | (कैरिंग केस सील) |
| 2 | रिकार्ड किये गये मतों का लेखा एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप-14 ग) | E-9 | बिना सील |
| 3 | पीठासीन अधिकारी की घोषणा एवं मॉकपॉल प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 19) | E-10 | बिना सील |
| 4 | पीठासीन अधिकारी की डायरी | E-11 | बिना सील |
| 5 | सांख्यिकी आंकड़ों की सूचना | E-12 | बिना सील |
🚨 ध्यान दें: चारों बिना-सील लिफाफे E-9 से E-12 मशीन के साथ स्ट्रांग रूम काउंटर पर जाते हैं — कागजों वाले काउंटर 2 पर नहीं।
🅱 काउंटर नं. 2 — लिफाफे
सीलबंद (E-1 से E-8):
| लिफाफा | विषय |
|---|---|
| E-1 | निर्वाचन नामावलियों की चिन्हित प्रति |
| E-2 | मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप-14 क) |
| E-3 | प्रयुक्त मतदाता पर्चियां |
| E-4 | अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र |
| E-5 | प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र |
| E-6 | निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप 14ख) |
| E-7 | आक्षेपित मतदाताओं की सूची (प्ररूप 13) |
| E-8 | निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (प्ररूप 16) |
🚨 "उपरोक्त सभी लिफाफे (E-1 से E-8) सीलबंद होंगे जिसमें लिफाफा E-1 से E-6 का अलग पैकेट होगा।"
बिना सील — काउंटर 2 पर ही:
- E-13 — अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां
- E-14 — निम्नांकित कागजात: 1. दृष्टिहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के साथी की घोषणाएं 2. दृष्टिहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची (प्ररूप-12) 3. अप्रयुक्त एड्रेस टैग एवं स्पेशल टैग 4. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म (प्ररूप-9) 5. निर्वाचक नामावलियों की अन्य प्रतियां (चिन्हित प्रति को छोड़कर) 6. मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची (परिशिष्ट 10, 11) 7. चैलेंज फीस की रसीद बुक (परिशिष्ट 13) 8. अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें 9. अन्य निर्वाचक कागजात
ℹ️ अ.11 की सूची से अन्तर: अध्याय 11 की E-14 सूची में प्ररूप 9 व 10 दोनों (नियुक्ति व प्रतिसंहरण) थे और आयु-घोषणाएं नहीं थीं। अध्याय 13 की सूची अधिक पूर्ण है और वही जमा करते समय काम में ली जाए; प्ररूप-10 (प्रतिसंहरण) प्राप्त हुआ हो तो वह भी E-14 में ही जाएगा।
🅲 काउंटर नं. 3 — अन्य चुनाव सामग्री (16 आइटम)
1. पीठासीन अधिकारी की पीतल की सील 9. कपड़े की थैलियां, यदि हों
2. पीठासीन अधिकारी के लिये पुस्तिका एवं 10. कपड़े के पर्दे अथवा कार्ड-बोर्ड कम्पार्टमेंट
अन्य कानूनी पुस्तकें 11. सुभेदक चिन्ह की सीलें
3. इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की निर्देशिका 12. रबर सीलें केन्सिल
4. स्टाम्प पैड 13. अप्रयुक्त मतदान/कन्ट्रोल यूनिट
5. स्टाम्प पैड इंक 14. केनवास बैग
6. अमिट स्याही की शीशियां 15. डमी Ballot यूनिट सीट
7. ऐरोक्रास मार्क सील 16. अन्य कोई सामग्री जो दी गई है
8. मेटल रूल
§11.1 🚨 तीन बातें जो जमा कराते समय भूली जाती हैं
1. शून्य सूचना पर भी लिफाफा और प्रपत्र बनेगा: "लिफाफे आपको उपरोक्तानुसार सभी तैयार करने हैं, चाहे कोई सूचना शून्य क्यों न हो तथा उन लिफाफों में सम्बन्धित प्ररूप भी पूर्ति करके रखने हैं चाहे उनमें सूचना शून्य ही क्यों न हो।" [MG अ.3(8)12 भी: "यदि किसी फार्म में कोई सूचना नहीं भरनी है तो उस पर शब्द 'शून्य' लिख कर हस्ताक्षर कर लिफाफे में बन्द कर दें।"]
2. रसीद लिए बिना काउंटर न छोड़ें: "आपको काउंटरों पर … सामग्री अच्छी तरह से सम्भलवा कर उसकी रसीद भी सम्बंधित अधिकारियों से प्राप्त कर, काउंटर को छोडना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।" [MG अ.3(1)28: "यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है…"]
3. रास्ते में कहीं नहीं रुकना: "मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात आप यथाशीघ्र कागज पत्रों के पैकेट बन्द करेंगे और जिन पर चपडी से सील लगनी है उन्हें ही चपड़ी से सील करेंगे तथा मतदान केन्द्र पर बिना समय गंवाये … संग्रहण स्थल पर … पहुंच जायेंगे तथा बीच रास्ते में अन्य किसी स्थान पर नहीं जायेंगे ना ही अनावश्यक रूकेंगे।" [MG अ.3(8)22: "सभी लिफाफे चपड़ी से सील नहीं होंगे व चपड़ी अनावश्यक खराब नहीं करे।"]
भाग ङ — पीठासीन अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन [MG अ.14]
§12 — चेकलिस्ट के रूप में अध्याय 14
12.1 सामग्री प्राप्त करते समय
- [ ] मतदान दल के सदस्यों से निकट सम्बन्ध बनाये रखें — "जब तक टीमवर्क नहीं होगा आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा"
- [ ] CU और अपेक्षित संख्या में BU मिले, और वे आपके ही केन्द्र के हैं
- [ ] प्रत्येक BU पर मतपत्र सम्यक् रूप से लगा और पंक्तिबद्ध
- [ ] प्रत्येक BU पर 'स्लाईड स्विच' समुचित स्थिति में
- [ ] CU का कैण्डीडेट सेट सेक्शन और प्रत्येक BU मुहरबंद, एड्रेस टैग अच्छी तरह लगे
- [ ] विशेष रूप से जांचें: मतदाताओं का रजिस्टर · मतदाता स्लिप · निविदत्त मतपत्र · ऐरोक्रास मार्क सील · रबड़ की स्टॉम्प · पिंक पेपर सील · ABCD स्ट्रिप सील · मोमबत्ती · अमिट स्याही · एड्रेस टैग · स्पेशल टैग
- [ ] चिन्हित प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान; 'पी बी' और 'ई डी सी' से भिन्न कोई चिन्ह नहीं
- [ ] हटाये गये नाम व अनुपूरक सूचियों के अनुसार संशोधन सभी प्रतियों में मिला लिये गये
- [ ] वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ मूल प्रति में क्रम से संख्यांकित
- [ ] मुद्रित क्रम संख्या शुद्ध नहीं की गई और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई
12.2 मतदान केन्द्र की स्थापना व मशीन तैयारी (22 कदम)
- [ ] 1. कम से कम एक घंटा पूर्व पहुँचें
- [ ] 2. मॉडल ले-आउट के अनुसार केन्द्र; अलग प्रवेश/निकास
- [ ] 3. बाहर मतदान क्षेत्र का नोटिस + अभ्यर्थी-सूची की प्रति
- [ ] 4. कम से कम एक घंटा पूर्व मशीन की तैयारी प्रारम्भ
- [ ] 5. BU और CU जोड़ें
- [ ] 6. CU के पिछले कक्ष का पावर स्विच चालू करें
- [ ] 7. पिछले कक्ष को पतले तार से बांधकर, कुछ गांठें लगाकर सुरक्षित करें
- [ ] 8. एजेंटों को दिखाएं कि कोई डाटा संग्रहीत नहीं, कोई मत रिकार्ड नहीं
- [ ] 9. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर मॉक पोल
- [ ] 10. परिणाम दिखाकर डाटा साफ करें
- [ ] 11. रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे की चौखट में पिंक पेपर सील
- [ ] 12. सील के दोनों छोर किनारों से बाहर की तरफ रहें
- [ ] 13. मुद्रित क्रम संख्या के नीचे पेपर सील की सतह पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर
- [ ] 14. इच्छुक एजेंटों के हस्ताक्षर; उन्हें क्रम संख्या नोट करने दें
- [ ] 15. आन्तरिक कक्ष का दरवाजा स्पेशल टैग से सील
- [ ] 16. रिजल्ट सेक्शन का बाहरी कवर बंद+सील; उस पर एड्रेस टैग
- [ ] 17. एजेंटों को भी बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने दें
- [ ] 18. स्ट्रिप सील के साथ CU बाहर से सावधानीपूर्वक सील
- [ ] 19. BU मतदान कक्ष में; CU अपनी मेज पर
- [ ] 20. केबल ऐसे रखें कि मतदाता को लांघना न पड़े
- [ ] 21. एजेंटों को दिखाएं — चिन्हित प्रति में 'पी बी'/'ई डी सी' से भिन्न कुछ नहीं
- [ ] 22. एजेंटों को दिखाएं — प्ररूप 14-क में कोई प्रविष्टि नहीं
12.3 मतदान प्रारंभ करते समय
- [ ] घोषणा पढ़ें और हस्ताक्षर करें (परिशिष्ट-6)
- [ ] नियत समय पर मतदान प्रारम्भ
- [ ] लोप्रअ 1951 की धारा 128 जोर से पढ़कर सबको चेतावनी
- [ ] एक समय में एक अभ्यर्थी का एक ही अभिकर्ता
- [ ] निष्पक्ष मतदान; पर्यवेक्षक के प्रति शिष्टाचार
- [ ] 100 मीटर के भीतर प्रचार अपराध; धूम्रपान निषिद्ध
- [ ] 🚨 किसी विशेष/प्रसिद्ध व्यक्ति को विशेष व्यवहार या महत्त्व नहीं
मतदान अधिकारियों का कर्तव्य-विभाजन (तीन PO होने पर) 🚨
| अधिकारी | कर्तव्य |
|---|---|
| पहला | चिन्हित प्रति रखेगा और निर्वाचक की पहचान करेगा। नामावली में मुद्रण व लिपिकीय भूलों पर ध्यान नहीं देगा |
| दूसरा | अमिट स्याही और मतदाताओं का रजिस्टर। तर्जनी पर स्याही; स्तम्भ (2) में नामावली-क्रम संख्या; 🚨 पहचान दस्तावेज के अंतिम चार डिजिट्स रजिस्टर के अभियुक्ति कॉलम में; हस्ताक्षर/अंगूठा; मतदाता स्लिप तैयार कर जारी करेगा |
| तीसरा | नियंत्रण यूनिट का प्रभारी। मतदाता से स्लिप लेगा, बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही की जांच करेगा और 'Ballot' बटन दबाकर मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा |
12.4 मतदान के दौरान (बिन्दु 11–23)
- [ ] 11. रजिस्टर के क्रम में ही मत; हस्ताक्षर/अंगूठा लगे बिना अनुमति नहीं
- [ ] 12. चुनौती तभी ग्रहण करें जब ₹2 नकद चुनौती फीस संदत्त हो; प्ररूप 13 में रिकार्ड
- [ ] 13. चुनौती स्थापित हो तो प्रतिरूपण करने वाले को लिखित शिकायत सहित पुलिस को सौंप दें
- [ ] 14. दृष्टिहीन/शिथिलांग के साथी से घोषणा; प्ररूप 12 में रिकार्ड
- [ ] 15. आयु 18 से बहुत कम लगे पर पहचान का समाधान हो जाए → आयु की घोषणा (परिशिष्ट-10) लें; 🚨 उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें
- [ ] 16. किसी और ने उसके नाम से मत दे दिया हो और पहचान का समाधान हो → निविदत्त मतपत्र; मशीन में मत रिकार्ड करने की अनुमति नहीं
- [ ] 17. निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 14-ख की सूची पृथक-पृथक लिफाफे में
- [ ] 18. चेतावनी के बाद भी गोपनीयता की विहित प्रक्रिया न माने → मत देने की अनुमति नहीं
- [ ] 19. अभ्युक्ति स्तम्भ में प्रविष्टि; स्तम्भ 1 की क्रम संख्या न बदलें (नीचे पीठासीन अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर [MG अ.3(8)10])
- [ ] 20. वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना पड़े तो एजेंटों को साथ लें
- [ ] 21. डमी Ballot यूनिट सीट से समझाएं, यदि मतदाता चाहें
- [ ] 22. 🚨 समाप्ति से कुछ मिनट पूर्व पंक्ति में खड़े सबको, पंक्ति के अंतिम छोर से प्रारम्भ करते हुए, स्लिपें वितरित करें — स्लिप पर आपके स्वयं के हस्ताक्षर [MG अ.3(1)25]
- [ ] 23. स्लिप पाने वाले सभी को मत देने दें, चाहे मतदान नियत समय के पश्चात् भी जारी रखना पड़े
12.5 मतदान समाप्ति के समय (बिन्दु 1–15)
- [ ] 1. अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान बंद किये जाने की औपचारिक घोषणा
- [ ] 2. "Close" दबाकर मशीन बंद करें; फिर Close बटन की प्लास्टिक/रबड़ कैप वापस लगा दें
- [ ] 3. प्ररूप 14-ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करें (परिशिष्ट 8 = इसका प्रपत्र)
- [ ] 4. BU और CU का संबंध विच्छेद करें
- [ ] 5. CU के पिछले कक्ष में पावर स्विच बंद करें
- [ ] 6. दोनों को अपने-अपने वहन बक्सों में रखें
- [ ] 7. वहन बक्सों को दोनों ओर से सील; प्रत्येक पर एड्रेस टैग
- [ ] 8. समस्त एजेंटों को बक्सों पर अपनी सील लगाने दें
- [ ] 9. समस्त निर्वाचन पत्र व सामग्री पृथक पैकेटों में सील
- [ ] 10. 🚨 डायरी हर तरह से पूर्ण रखें — जब कभी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर लें, न कि मतदान की समाप्ति पर [MG अ.3(1)23 — परिशिष्ट-7]
- [ ] 11. हिंसा या बलवा हो → मतदान स्थगित; RO को तत्काल पूरे तथ्यों की रिपोर्ट
- [ ] 12. बूथ कैप्चरिंग / मशीन या सामग्री अप्राधिकृत रूप से ले जाई गई/क्षतिग्रस्त/गड़बड़ → मतदान बन्द; RO को तत्काल रिपोर्ट
- [ ] 13. 🚨 टेण्डर मतपत्र जारी करने पर चिन्हित प्रति में 'टी' अक्षर अंकित करें
- [ ] 14. किसी पोलिंग एजेन्ट को अभ्यर्थी या पार्टी का चुनाव चिन्ह धारण न करने दें
- [ ] 15. 🚨 मतदाता जब मत दे रहा हो तब किसी अन्य को वहां जाने की अनुमति न दें और उसकी फोटो भी उस समय न लेने दें
12.6 ✅ समय-सारणी — सुलझ गई (परिशिष्ट-14 से, 21.08.2026)
पहले यहाँ अध्याय 14 के "एक घंटा" और हैंडबुक के "75 मिनट" के बीच भिन्नता दर्ज की गई थी। परिशिष्ट-14 स्वयं 75 मिनट कहता है — कोई विरोध नहीं, क्योंकि अध्याय 14 "कम से कम" (न्यूनतम) कहता है।
| कब | क्या | स्रोत |
|---|---|---|
| मतदान से पूर्व के दिन, अधिक से अधिक सायं 4 बजे तक | 🚨 मतदान केन्द्र पर पहुँच जाएं और केन्द्र की व्यवस्था (प्रतीक्षा-स्थान, अलग प्रवेश/निकास, प्रकाशयुक्त मतदान कक्ष, दोनों नोटिस) सुनिश्चित करें | परि-14 (2)2(1) |
| मतदान दिवस — नियत समय से 75 मिनट पूर्व | 🚨 "आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य … 75 मिनट पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंच जायें। वहां पहुंचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर लें।" | परि-14 (3)1 |
| नियत समय से कम से कम 1 घंटा पूर्व | मशीन की तैयारी प्रारम्भ करें (न्यूनतम) | MG अ.14(2)1 व 4 |
| नियत समय से 1 घंटा पूर्व | मतदान अभिकर्ताओं को उपस्थित होने के लिए कहें | MG अ.3(6)7 |
12.7 🚨 परिशिष्ट-14 — मतदान से एक दिन पूर्व की चार अतिरिक्त अपेक्षाएं
| # | अपेक्षा |
|---|---|
| 1 | "महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें, जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदाताओं को पहचान करने के लिए होगी।" |
| 2 | वह स्थान नियत कर लें जहां आप, आपके मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट रखी जायेगी |
| 3 | 🚨 "किसी राजनैतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केन्द्र पर टंगा हो तो उसे हटा लें या पूर्णतया ढक दें।" |
| 4 | 🚨 "मतदान मशीन और मतदान सामग्री … बिल्कुल आपकी अभिरक्षा में रहनी चाहिये। … आप स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर कार्यरत पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोडी जानी चाहिए।" |
12.8 परिशिष्ट-14 की तीन चेतावनियां जो प्रशिक्षण में दोहराई जानी चाहिए
🚨 "आप अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें, क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय-समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हे।" [परि-14 (1)1]
🚨 अभ्यर्थी-सूची का मिलान: "सूची में दिये गये अभ्यर्थियों के नामें और प्रतीकों का मिलान करना चाहिये और उनका क्रम भी वही होना चाहिये, जो मतदान यूनिट पर मतपत्र में है। यह भी देख लें कि मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक दिया हुआ है।" [परि-14 (2)1(10)]
🚨 अमिट स्याही की शीशी: "उसकी ढक्कन ठीक तरह से सील की हुई है; यदि ऐसा न हो तो मोमबत्ती की मोम से उसे पुनः बन्द कर दें।" · ऐरोक्रॉस मार्क रबड़ की मुहर के दोनों तरफ मुहरें चिपकी हुई हैं और स्टाम्प पैड सूखे नहीं हैं। [परि-14 (2)1(11)–(12)]
§13 — एक पृष्ठ का सार
अमिट स्याही → PO-2, बांयी तर्जनी, 🚨 हस्ताक्षर से पहले
इंकार/पहले से चिन्ह/हटाने का कृत्य = मत नहीं
तर्जनी नहीं → बांया हाथ → दांयी तर्जनी → दांया हाथ → ठूंठ
पुनर्मतदान = बांयी मध्यमा (परि-18, आदेश 2205 दि.04.07.2019)
प्ररूप 14-क → स्तं(1) क्रम 1,2,3… · स्तं(2) नामावली क्रम सं. · स्तं(3) हस्ताक्षर/अंगूठा
🚨 अभ्युक्ति में पहचान-दस्तावेज के अंतिम 4 डिजिट
साक्षर का "चिन्ह" हस्ताक्षर नहीं; इंकार पर अंगूठा; वह भी इंकार → मत नहीं
चिन्हित प्रति → नाम के नीचे लाईन · महिला = √ बाएं · थर्ड जेंडर = * बाएं
टेण्डर = 'टी' · पहले से 'पी बी' और 'ई डी सी' · EDC धारक अंत में
मतदाता पर्ची → पोस्टकार्ड का आधा · 50/100 के बंडल · PO-2 बनाएगा, PO-3 लेगा
PO-3 फिर स्याही जांचेगा → तब कक्ष में भेजेगा
BALLOT दबाना → 🚨 तृतीय मतदान अधिकारी (CU प्रभारी)
Busy लाल + Ready हरा → मत → लाल + बीप → सब बन्द
TOTAL दबाना → केवल जब Busy बन्द हो · समय-समय पर 14-क से मिलान
कक्ष में प्रवेश → नियम 37-ख · एजेंटों को साथ लें
🚨 अनभिज्ञ को समझाने कक्ष में न जाएं → डमी BU सीट, बाहर, एजेंट के सामने
स्थगन (53/54क) → PRO स्थगित करे · वहीं से शुरू · केवल शेष मतदाता · नई मशीन
हल्की बारिश/तेज हवा/मामूली फसाद = पर्याप्त कारण नहीं
पुनर्मतदान (55) → SEC शून्य घोषित करे · सब पुनः मत देंगे · बांयी मध्यमा में स्याही
बूथ कैप्चरिंग → 🚨 निश्चित हो तभी — Close दबाएं + BU अलग करें + RO को रिपोर्ट + डायरी
जमा कराना → का.1 = स्ट्रांग रूम: मशीन + E-9,10,11,12 (सब बिना सील)
का.2 = E-1..E-8 सीलबंद (E-1..E-6 का अलग पैकेट) + E-13, E-14 बिना सील
का.3 = 16 आइटम (पीतल सील, स्टाम्प पैड, ऐरोक्रास, डमी BU सीट…)
🚨 शून्य पर भी लिफाफा+प्रपत्र · 🚨 रसीद लेकर छोड़ें · 🚨 रास्ते में न रुकें
पूर्ववर्ती: 08 — मतदान पूर्व · 07 — मतदान दिवस समस्त उद्धरणों के पृष्ठ-लिंक: CITATIONS