मतपत्रों का मुद्रण — ईवीएम मतपत्र, निविदत्त मतपत्र एवं डाक मतपत्र
रिटर्निंग अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी हेतु · नगरपालिका आम चुनाव 2026
स्रोत: संकलन (Compendium) के आदेश क्रम 51 और 52, दोनों दिनांक 18.02.2026 — मुद्रित पृष्ठ 198–208 एवं 209–213।
ये दोनों आदेश पहले "संदर्भित पर अपठित" सूची में थे। 21.08.2026 को पूरे पढ़े गए — डिकोड किए गए पाठ से, और हर अंक पृष्ठ-चित्र पर सत्यापित किया गया।
पृष्ठ-चित्र:
_r/CP/CP_pNNN.png(मुद्रित पृष्ठ + 13 = PDF पृष्ठ)
भाग 0 — आदेश 521 दिनांक 15.01.2026 · सां.आ. 144/2026 — ईवीएम मतपत्र का विहित प्ररूप
यह वह मूल आदेश है जिसका हवाला 1896 और 4853 दोनों देते हैं। ✅ 21.08.2026 को पाँचों पृष्ठ पूरे पढ़े गए। फ़ाइल:
General_ULB_2026/2026-01-15_52120260116.pdf
| क्रमांक | एफ.1(2)(1)/नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/521 · दिनांक 15.01.2026 · सा.आ. 144/2026 |
| विधिक आधार | नियम 1994 का अध्याय 3-क; नियम 32-क(क) — RO मतपत्र मतदान यूनिट में लगाएगा; नियम 34-क — प्ररूप आयोग विहित करे |
| किसे अधिक्रमित करता है | 🚨 आदेश 4176 दिनांक 21.10.2019 (सा.आ. 122/2019) |
0.1 🚨 MPSV मशीन का परिचय — और END बटन का पूरा उत्तर
"ECIL द्वारा मल्टी पोस्ट सिंगल वोट EVM विशेष रूप से राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के लिए निर्मित की गई है। इन मशीनों का रंग गुलाबी होगा जो किसी अन्य राज्य को आवंटित नहीं किया जायेगा एवं इन मशीनों पर
SEC Rajasthanअंकित होगा।"
- एक ही CU से एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है; एक पद के निर्वाचन में इन्हें सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह उपयोग में लाया जा सकता है
- एक CU के साथ अधिकतम चार BU जोड़ी जा सकती हैं
🚨 END बटन — यह प्रश्न अब पूरी तरह हल है
"ईवीएम की बैलेट यूनिट (BU) पर कुल 16 पैनल अंकित है किन्तु चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों (नोटा सहित) के लिए 15 पैनल ही उपयोग में लेने है। बैलेट यूनिट के अंतिम पैनल में End Button स्थापित है, जो ईवीएम में निर्वाचन से संबंधित
SettingकोSaveकरने के उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक BU का उपयोग होने की स्थिति में भी निर्वाचन संबंधी Setting के लिए प्रथम BU का End Button ही उपयोग में आएगा, अन्य BU का नहीं।""एक पद के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में EVM में निर्वाचन संबंधी Setting के बाद मतदान के लिए उपयोग में लाई जा रही बैलेट यूनिट/यूनिटों के End Button को बन्द (Mask) रखा जायेगा।"
➡ END बटन कोई बेकार बटन नहीं है — वह कमीशनिंग के समय सेटिंग सेव करता है, और उसके बाद मास्क कर दिया जाता है। मार्गदर्शिका केवल "END बटन मास्क रहेगा" कहती है; कारण यहाँ मिलता है।
0.2 मतपत्र की भौतिक विशिष्टियाँ — दोनों मशीन-परिवार अलग हैं
| विशिष्टि | ECIL (MPSV/MPMV) | BEL (M3A/MK-V) |
|---|---|---|
| कुल लम्बाई × चौड़ाई | 458 मिमी × 138 मिमी | 461.5 मिमी × 138 मिमी |
| ऊपर खाली जगह | 12.7 मिमी × 138 मिमी | 7.50 मिमी × 138 मिमी |
| खाली जगह के नीचे आर-पार मोटी लाईन | 2 मिमी | 1 मिमी |
| प्रत्येक अभ्यर्थी का पैनल | 25.4 मिमी × 138 मिमी | 27.5 मिमी × 138 मिमी |
| पैनलों के बीच विभाजक लाईन | 2 मिमी | 1 मिमी |
| एक शीट पर अभ्यर्थी (नोटा सहित) | 15 | 16 |
| अधिकतम (4 शीट) | 60 | 64 |
⚠️ मुद्रण के समय मशीन-परिवार के अनुसार सही विशिष्टि लें — दोनों भिन्न हैं।
0.3 शीट कैसे बँटेंगी
ECIL (15 प्रति शीट):
| अभ्यर्थी (नोटा सहित) | शीट | व्यवस्था |
|---|---|---|
| 15 या कम | 1 | 15 से कम हो तो नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली |
| 16–30 | 2 | 1–15 · 16–30 |
| 31–45 | 3 | 1–15 · 16–30 · 31–45 |
| 46–60 | 4 | 1–15 · 16–30 · 31–45 · 46–60 |
BEL (16 प्रति शीट): 16 या कम → 1 शीट · 17–32 → 2 · 33–48 → 3 · 49–64 → 4
🚨 किनारे का मामला (edge case) जो चूक जाता है — दोनों खण्डों में एक ही, केवल अंक भिन्न [मद 13]:
ECIL: "यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 15/30/45 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेंगे।"
BEL: वही वाक्य, अंक 16/32/48 के साथ (मुद्रित पृ. 123 · चित्र
o521_p05.pngपर सत्यापित)➡ ठीक 15 (ECIL) या 16 (BEL) अभ्यर्थी होने पर भी — नोटा छोड़कर गिनने पर — एक अतिरिक्त शीट लगेगी, जिस पर केवल नोटा रहेगा।
0.3-A ✅ BEL खण्ड की मदें 12–17 — पढ़ ली गईं (21.08.2026)
पहले यहाँ दर्ज था कि "आदेश 521 का पृष्ठ 5 अभी नहीं पढ़ा गया"। अब पढ़ लिया गया। BEL खण्ड की मदें 12 से 17 शब्दशः ECIL खण्ड जैसी ही हैं, केवल संख्याएँ 15 के स्थान पर 16 की श्रृंखला में:
| मद | BEL खण्ड (मुद्रित पृ. 123) |
|---|---|
| 12 का उदाहरण | "यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 16 प्रथम शीट, 17 से 32 द्वितीय, 33 से 48 तृतीय, 49 से 55 चतुर्थ शीट पर एवं 55वें अभ्यर्थी के बाद नोटा। नोटा के बाद का स्थान खाली।" |
| 13 | edge case — 16/32/48 (ऊपर देखें) |
| 14 | एक से अधिक शीट → मद 7 वाले आड़े कॉलम में ही "शीट नम्बर-1, शीट नम्बर-2", मोटे अक्षरों में |
| 15 | नाम एवं नोटा हिन्दी/देवनागरी; निर्वाचन की विशिष्टयां और शीट नम्बर भी देवनागरी में |
| 16 | पैनल में बाईं ओर क्रम संख्या के साथ नाम, दाईं ओर आवंटित प्रतीक; नोटा का विकल्प बाईं ओर, उसका प्रतीक दाईं ओर |
| 17 | 🚨 "सदस्य पद के चुनाव के लिए मतपत्र सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होगा।" |
✅ मद 16 और 17 दोनों खण्डों में समान हैं — अतः क्रम संख्या बाईं ओर और सफेद कागज का नियम ECIL और BEL दोनों पर समान रूप से लागू है। हस्ताक्षर: (राजेश वर्मा), सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग · पृष्ठांकन 522-526 दिनांक 15.01.2026
0.4 पैनल की सज्जा एवं भाषा
| # | निर्देश |
|---|---|
| 7 | मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टियां तथा शीट नम्बर — मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Column) में, जो पैनलों से एक मोटी लाईन से पृथक |
| 8 | नाम उसी क्रम में जिसमें वे लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं; अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा |
| 14 | एक से अधिक शीट → आड़े कॉलम में "शीट नम्बर-1", "शीट नम्बर-2" — मोटे अक्षरों में |
| 15 | नाम एवं नोटा हिन्दी में देवनागरी लिपि में; निर्वाचन की विशिष्टयां और शीट नम्बर भी देवनागरी में |
| 16 | 🚨 पैनल में बाईं ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थी का नाम; दाईं ओर आवंटित प्रतीक। नोटा का विकल्प बाईं ओर, उसका प्रतीक दाईं ओर |
| 17 | 🚨 सदस्य पद के चुनाव के लिए मतपत्र सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होगा |
✅ आदेश 521 अब पूरा पढ़ लिया गया है (पाँचों पृष्ठ)। BEL खण्ड की मदें 12–17 §0.3-A में हैं।
भाग A — आदेश 51: ईवीएम मतपत्र एवं निविदत्त मतपत्र का मुद्रण
| क्रमांक | एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1896 · दिनांक 18.02.2026 |
| किन्हें | समस्त DEO (कलक्टर) (नगरपालिका) · समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत DEO |
| विषय | नगरपालिका निर्वाचन हेतु EVM पर प्रदर्शन हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा-निर्देश |
| किसे अधिक्रमित करता है | 🚨 आदेश 4232 दिनांक 21.10.2019 एवं आदेश 4868 दिनांक 09.11.2019 |
| मुद्रित पृष्ठ | 198–208 |
A.1 विधिक आधार
| क्या | नियम | आदेश |
|---|---|---|
| ईवीएम मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) | नियम 34-क | आदेश 521 दिनांक 15.01.2026 (सां.आ. 144/2026) |
| निविदत्त मतपत्र का प्ररूप | नियम 44-क | आदेश 3059 दिनांक 28.10.99 (सां.आ. 26/99) |
निविदत्त मतपत्र वही डिजाइन है जो मतदान यूनिट पर लगने वाले मतपत्र का है — केवल इसकी पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" स्टांपित किया जाएगा। (यह [07 §4] की प्रक्रिया से पूर्णतः संगत है।)
A.2 🚨 मतपत्र के नमूने — मॉडल के अनुसार पैनल-संख्या
| मशीन | नोटा सहित अभ्यर्थी | नमूना |
|---|---|---|
| BEL M3A / MK-V | 16 तक | परिशिष्ट-1 |
| BEL M3A / MK-V | 16 से अधिक | परिशिष्ट-1ए |
| ECIL MPSV / MPMV | 15 तक | परिशिष्ट-2 |
| ECIL MPSV / MPMV | 15 से अधिक | परिशिष्ट-2ए |
✅ यह मार्गदर्शिका [अ.1(2)2] के 15/16 के आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि है — MPSV = 15 (नोटा सहित), M3A/MK-V = 16 (नोटा सहित)। यह भी ध्यान दें कि यह आदेश MPMV को MPSV के साथ 15 वाले वर्ग में रखता है।
A.3 मतपत्र पर क्या-कैसे छपेगा
| # | निर्देश |
|---|---|
| 1 | आड़े कॉलम (Vertical Column) में निर्वाचन की विशिष्टियां सांकेतिक शब्दों में — उदाहरण: "वार्ड-21/जयपुर/सा.नि./2026" |
| 3 | एक से अधिक शीट हों तो उसी आड़े कॉलम में "शीट नंबर-1", "शीट नंबर-2" — मोटे अक्षरों में |
| 4 | नाम व प्रतीक के बीच का अन्तर, ऊपर-नीचे छोड़ा जाने वाला स्थान — आदेश 521 दिनांक 15.01.2026 के अनुसार |
| 5 | 🚨 विभाजन रेखा का अलाईनमेंट — दो अभ्यर्थियों के बीच तथा अंतिम अभ्यर्थी और नोटा के बीच की रेखा मतदान यूनिट की लाईन की एकदम सीध में। सही एलाईनमेंट के लिये एक मतदान यूनिट मुद्रणालय में भी रखी जावेगी, और प्रूफ रीडिंग से पहले मतदान यूनिट से एलाईनमेंट चैक किया जावेगा |
| 6 | नम्बरिंग — हैण्ड नम्बरिंग मशीन से पांच अंकों में या हाईटाईप नम्बरिंग मशीन से छः अंकों में; 00001 या 000001 से प्रारम्भ; 🚨 एक मुद्रणालय में मुद्रित सभी मतपत्रों पर नम्बरिंग एक ही प्रकार से |
| 8 | साईज — कटिंग के समय आकार का विशेष ध्यान; वोटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में रहनी चाहिये |
| 10 | 🚨 अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में जैसा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-6) में; अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा का विकल्प |
A.4 🚨 बंडलिंग — 20-20 के बण्डल
"इन मतपत्रों के बंडलो को स्टिच करने की आवश्यकता नहीं हैं। मतपत्रों के 20-20 के बण्डल बनाये जावेंगे, ताकि निविदत्त मतों के लिये मतदान केन्द्र पर 20-20 का बण्डल पूरा ही आवंटित किया जा सके।"
- बण्डल पर मुद्रित पट्टी: "1. नगरपालिका का नाम, 2. वार्ड संख्या, 3. मतपत्रों की क्रम संख्या …… से …… तक"
- 20-20 के बण्डलों का वार्डवार एक पैकिट; पैकिट पर भी वही मुद्रित पट्टी चिपकायी जावेगी
✅ यही "प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 20 निविदत्त मतपत्र" का स्रोत है — मार्गदर्शिका [अ.8(1)] एवं [07 §4] में दर्ज आंकड़े की पुष्टि।
A.5 🚨 कितने मतपत्र छपेंगे — और क्यों 25
| आधार | संख्या |
|---|---|
| (i) प्रत्येक मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए एक मतपत्र | = प्रयुक्त मशीनों की संख्या, रिजर्व मशीनें सम्मिलित |
| (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र को निविदत्त मतपत्र के रूप में — वार्ड सदस्य चुनाव हेतु | 20 |
| (iii) आकस्मिकताओं हेतु अतिरिक्त (मतदान यूनिट में लगाते समय फट जाना, त्रुटिपूर्ण मतपत्र आदि) | उपर्युक्त का लगभग 10 प्रतिशत |
🚨 "इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 25 मतपत्रों की आवश्यकता होगी।" (मुद्रित पृष्ठ 200 · चित्र
CP_p213.pngपर सत्यापित)
A.6 जांच, सुरक्षा एवं समय-सीमा
| # | निर्देश |
|---|---|
| 11 | मुद्रणालय से प्राप्ति पर जांच — त्रुटिपूर्ण, गलत नंबरिंग, या क्रम संख्या गायब मिले तो संधारित रजिस्टर में स्पष्ट नोट और कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए |
| 12 | मुद्रणालय से कोषागार तक पर्याप्त सुरक्षा; मतदान के प्रयोजन में काम आने तक कोषागार में सुरक्षित; किसी अनाधिकृत व्यक्ति की पहुँच नहीं |
| 13 | 🚨 मुद्रणालय में अन्य मुद्रण कार्यों के साथ मतपत्रों का मुद्रण नहीं किया जावे। मुद्रणालय में भी उचित सुरक्षा |
| 14 | 🚨 समय-सीमा — नीचे देखें |
| 15 | प्रतीक — अधिसूचना 4178 दिनांक 17.10.2025 के अनुसार ही; इसके अतिरिक्त कोई प्रतीक मुद्रित नहीं; विशेष परिस्थिति में आयोग की अनुमति अनिवार्य |
🚨 A.6.1 मुद्रण की समय-सीमा [मद 14]
"मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों में कराया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 से निर्देश जारी किए हुए हैं। मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के दिन से ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। मतपत्रों के मुद्रण का कार्य चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि से 3 दिवस के भीतर ही पूर्ण करा लिया जावे, ताकि मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनें तैयार की जा सकें। इस प्रकार मतपत्रों के मुद्रण के लिए वस्तुतः 3 या 4 दिन का अधिकतम समय उपलब्ध रहेगा।"
आपका प्रतिनिधि — प्रतीकों के आवंटन की तारीख को ही — मुद्रणालय में इनके साथ पहुँच जाना चाहिए: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची · उन्हें आवंटित प्रतीक · नोटा का विकल्प एवं उसका प्रतीक।
📅 इस चुनाव पर लागू करके देखें
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 04.09.2026 | चुनाव चिन्हों का आवंटन → मुद्रण उसी दिन प्रारम्भ |
| 07.09.2026 तक | मुद्रण पूर्ण (आवंटन + 3 दिवस) |
| 08.09.2026 | मतदान दलों की रवानगी से एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों के समक्ष मशीनें तैयार |
| 09.09.2026 / 11.09.2026 | मतदान — प्रथम / द्वितीय चरण |
⚠️ पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 आयोग की साइट पर उस क्रमांक से प्राप्त नहीं हुआ — DEO से मंगाया जाए। यह आदेश 5446 (04.08.2026) के बिन्दु 7 में भी उद्धृत है।
भाग B — आदेश 52: डाक मतपत्रों का मुद्रण
| क्रमांक | एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1891 · दिनांक 18.02.2026 |
| किसे अधिक्रमित करता है | 🚨 पत्रांक 4214 दिनांक 21.10.2019 |
| मुद्रित पृष्ठ | 209–213 |
B.1 🚨 डाक मतपत्र केवल सदस्य पद के लिए
"नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराये जाने हैं तथा सदस्य पद के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होने के कारण नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य पद के लिए ही डाक मत पत्रों का मुद्रण करवाया जायेगा।"
B.2 किसे डाक मतपत्र, किसे EDC — नियम 46-क
| स्थिति | क्या मिलेगा |
|---|---|
| उसी वार्ड का मतदाता, उसी वार्ड के किसी मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर | EDC (प्ररूप-16) — वोटिंग मशीन से ही मत ("हालांकि आयोग के निर्देशों के अधीन ऐसी सम्भावना नहीं है") |
| भिन्न वार्ड या भिन्न नगरपालिका का मतदाता | डाक मतपत्र — नियम 46-क(4) |
आदेश के अपने उदाहरण: नगर निगम अजमेर के वार्ड 2 का मतदाता वार्ड 22 के मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर · अथवा नगर निगम अजमेर के किसी वार्ड का मतदाता केकड़ी या अन्य नगरपालिका में ड्यूटी पर → दोनों को डाक मतपत्र।
✅ [08 §4] की तालिका की पुष्टि।
B.3 🚨 व्यवहार में डाक मतपत्र कहाँ लगेंगे ही नहीं
"नगरपालिका मण्डलों में उस नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले या पदस्थापित कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जावे बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के कार्मिकों को नियुक्त किया जावे। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम/परिषदों में तो डाक मतपत्र की जरूरत हो सकती है, लेकिन नगरपालिका मण्डलों में व्यवहारिक रूप से डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हालांकि निवारक निरोध में बन्दी व्यक्तियों, यदि कोई हो, को डाक मतपत्र जारी किए जावेंगे।"
B.4 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति
अधिनियम 2009 की धारा 25(5) के परन्तुक के अनुसार निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्ति को भी मताधिकार प्राप्त है। आयोग ने पृथक आदेश से डाक मतपत्र जारी करने एवं मत अभिलिखित करने की विधि विहित की है। उस व्यक्ति द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जिसकी अभिरक्षा में वह है) द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करने पर डाक मतपत्र जारी किये जावेंगे।
यह संकलन का आदेश क्रम 36 है — पत्रांक 1418 दिनांक 05.02.2026। ✅ सुधार 23.08.2026 — अब पूरा पढ़ लिया गया है (आयोग की मूल PDF, पांचों पृष्ठ: मद 1–13 एवं परिशिष्ट 1–4)। पूर्ववर्ती संस्करण में यहाँ "(अभी पूरा नहीं पढ़ा गया)" लिखा था। पूर्ण विवरण → Counting/hi §9.4-क एवं §9.4-ख। 🔴 मुद्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण — आदेश 1418 का मद (6): चिन्हित प्रति में नाम के सामने केवल 'डाक मतपत्र' (P.B.) लिखें — मतपत्र की क्रम संख्या वहाँ कभी न लिखें (गोपनीयता)।
B.5 डिजाइन एवं प्रविष्टियां
| # | निर्देश |
|---|---|
| 5 | नियम 46-क(4) का परन्तुक — प्रत्येक डाक मतपत्र से प्रतिपर्ण (Counter Foil) संबद्ध होगा। डिजाइन — आदेश 572 दिनांक 16.01.2026 (सां.आ. 147/2026), उसके बिन्दु 2 के अनुसार प्रविष्टियां। 🚨 नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक होने पर उसी आदेश के बिन्दु 13 के अनुसार। नमूने परिशिष्ट 1 एवं 2 |
| 6 | प्रविष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में |
| 6 | 🚨 अभ्यर्थियों का क्रम — दो श्रेणियाँ: प्रथम — मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े अभ्यर्थी, द्वितीय — निर्दलीय। प्रत्येक श्रेणी में हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार। सूची में जो क्रम, वही मतपत्र में। 🚨 दोनों श्रेणियों का शीर्षक अभ्यर्थियों की सूची में तो रहेगा, किन्तु मतपत्र में अंकित नहीं होगा। अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा का विकल्प एवं उसका प्रतीक |
| 7 | 🚨 क्रम संख्या मतपत्र और प्रतिपर्ण दोनों पर सामने की ओर, बाईं ओर दो अलग-अलग स्थानों पर ⇒ प्रत्येक वार्ड के मुद्रण हेतु दो टाईप-हाई नम्बरिंग मशीनों की जरूरत। नम्बरिंग पांच डिजिट में — 00001 से प्रारम्भ। इम्प्रेशन एक समान रहे |
| 8 | प्रतीक अभ्यर्थी के नाम के समपार्श्व में (सामने)। प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को आवंटित स्थान समान आकार के; अलग करने वाली काली रेखा या छायांकित क्षेत्र (Shaded Area) समान |
| 9 | प्रतीक — आदेश 4178 दिनांक 17.10.2025 (सदस्य पद) के अनुसार ही |
| 10 | डाक मतपत्र निजी मुद्रणालयों से, ऑफसेट प्रिंटिंग से — पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026; चुनाव प्रतीकों की सॉफ्टकॉपी पत्रांक 4981 दिनांक 19.12.2025 से भेजी जा चुकी |
| 11 | कागज के संबंध में आयोग पृथक से दिशा-निर्देश देगा |
| 12 | वार्ड सदस्य चुनाव के डाक मतपत्र प्रत्येक वार्ड के लिए भिन्न-भिन्न और संख्या बहुत कम। स्टीचिंग करें तो प्रतिपर्ण पर करें — प्रतिपर्ण की कोई प्रविष्टि कटे नहीं |
B.5-क 🔴 दो आदेशों के बीच एक संदर्भ-भिन्नता — "बिन्दु 13" बनाम "बिन्दु 11"
दर्ज किया गया 23.08.2026। दोनों पाठ मैंने स्वयं पढ़े — आदेश 1891: संकलन PDF पृ. 223 (मुद्. 210) · आदेश 572: आयोग की मूल PDF, पृष्ठ 2।
ऊपर B.5 की पंक्ति 5 आदेश 1891 को ज्यों-का-त्यों उद्धृत करती है — वह सही है। भिन्नता आयोग के दो आदेशों के बीच है, हमारी सामग्री में नहीं।
| स्रोत | मूल पाठ |
|---|---|
| आदेश 1891, मद (5) | "… इसके साथ ही नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक होने पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 13 में अंकित विवरण के अनुसार प्रविष्टियॉं मुद्रित की जानी है।" |
| आदेश 572, मद 11 | "जहॉ … नोटा … के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जायें वहां मतपत्र दो स्तम्भों में, 18 से अधिक होने पर तीन स्तम्भों में होगा … प्रत्येक स्तम्भ 4 इंच का होगा।" |
| आदेश 572, मद 13 | "… नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में … अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा अंकित किया जाएगा।" |
➡ स्थिति: आदेश 572 में स्तम्भों वाला नियम मद 11 है, मद 13 नहीं। मद 13 वर्णानुक्रम का नियम है। आदेश 1891 का संदर्भ एक अंक की भिन्नता है।
✅ यह कोई विधिक दोष नहीं है, और मुद्रण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता — दोनों आदेश एक ही बात चाहते हैं: नोटा सहित 9 से अधिक → एक से अधिक स्तम्भ। 🔴 मुद्रणालय को आदेश 572 का अपना पाठ दें, क्योंकि डिजाइन का स्रोत-आदेश वही है; 1891 उसी की ओर निर्देश करता है। बिन्दु-संख्या पर न उलझें — सीमा "9 से अधिक" है। नोटा सहित ठीक 9 हों → एक ही स्तम्भ।
आदेश 572 से सीधे पढ़ी गई पांच बातें जो मुद्रण-आदेश में लिखी जाएँ
| मद | निर्देश |
|---|---|
| 10 | 🚨 सदस्य पद का डाक मतपत्र — सफेद कागज (अध्यक्षीय मतपत्र गुलाबी — आदेश 5360; दोनों अलग पद हैं, भ्रम न हो) |
| 6 | प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा के पैनल की ऊंचाई 25 MM |
| 7 | प्रतीक का आकार 35 × 20 MM (चौड़ाई × ऊंचाई) से अधिक नहीं |
| 12 | 🚨 प्रतिपर्ण स्तम्भों में विभाजित नहीं होगा; निर्वाचन की विशिष्टियाँ केवल प्रथम स्तम्भ में |
| 14 | 🚨 नोटा सहित संख्या विषम हो तो दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार |
🔴 प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप का खाना है [572 मद 2(च)] — इसीलिए आदेश 1418 का मद (6) प्रतिपर्णों को अलग सीलबंद पैकेट में रखने को कहता है — प्रतिपर्ण मतदाता की पहचान कराता है, मतपत्र नहीं।
B.6 ⚠️ नोट — 🔴 नंबरिंग की भिन्नता, दर्ज की गई
| मतपत्र | नम्बरिंग |
|---|---|
| ईवीएम/निविदत्त मतपत्र [1896 मद 6] | पांच अंक (हैण्ड मशीन) अथवा छः अंक (हाईटाईप मशीन) — मुद्रणालय जो अपनाए, सब पर एक-सा |
| डाक मतपत्र [1891 मद 7] | 🚨 केवल पांच डिजिट — 00001 से |
ये दो अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं; इन्हें आपस में न मिलाया जाए।
भाग C — इन आदेशों से जुड़े जो दस्तावेज़ अभी नहीं पढ़े गए
| दस्तावेज़ | क्यों चाहिए |
|---|---|
| ~~आदेश 521 (सां.आ. 144/2026)~~ | ✅ पढ़ लिया गया — §0 देखें |
| ~~आदेश 572 (सां.आ. 147/2026)~~ | ✅ 23.08.2026 को आयोग की मूल PDF से स्वयं पढ़ा गया (मद 1–15 + परिशिष्ट 1–2)। पहले यह केवल REMAINING_DOCS §2.2 के एजेंट-मसौदे पर आधारित था; मसौदा सही निकला। यह आदेश 4195 दिनांक 21.10.2019 (सां.आ. 124/2019) को अधिक्रमित करता है। बिन्दु-संख्या की भिन्नता → §B.5-क |
| आदेश 3059 दिनांक 28.10.99 (सां.आ. 26/99) | निविदत्त मतपत्र का प्ररूप — संकलन का आदेश क्रम 30 |
| पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 | मुद्रण की व्यवस्था — 🚨 आयोग की साइट से प्राप्त नहीं हुआ |
| पत्रांक 4981 दिनांक 19.12.2025 | चुनाव प्रतीकों की सॉफ्टकॉपी |
| पत्रांक 1418 दिनांक 05.02.2026 | निवारक निरोध के व्यक्तियों का मतदान — संकलन का आदेश क्रम 36 |
| परिशिष्ट 1, 1ए, 2, 2ए (1896) एवं परिशिष्ट 1, 2 (1891) | मतपत्रों के वास्तविक नमूने — मुद्रित पृष्ठ 203–208, 212–213 |
संबंधित: STATUS · ⛔ नवीनतम आदेश — जो मार्गदर्शिका और संकलन दोनों पर भारी पड़ते हैं · EVM/hi/07 §4 — निविदत्त मत · EVM/hi/08 §4 — डाक मतपत्र / EDC