⛔ नवीनतम आदेश — जो मार्गदर्शिका और संकलन दोनों पर भारी पड़ते हैं
Orders issued AFTER the Margdarsika and the Compendium were printed
स्थिति दिनांक 02.09.2026। (पिछला अद्यतन 21.08.2026) मार्गदर्शिका की प्रस्तावना 08.01.2026 की है। संकलन (Compendium) का अंतिम आदेश 11.02.2026 का है।
🚨 आयोग की "समस्त अधिसूचनाएं" सूची से 11.02.2026 के बाद के 24 आदेश प्राप्त किए गए हैं। जहां भी टकराव हो, नवीनतम आदेश प्रभावी होगा।
फ़ाइलें:
General_ULB_2026_latest/
🆕 दूसरा दौर — 22.08.2026 से 02.09.2026 तक के आदेश
कहाँ से मिले: आयोग की मुख्य वेबसाइट के "Order, Circular, Notification & Latest News" टिकर से। 🚨 महत्वपूर्ण: इस अवधि के ये आदेश
General_ULB_2026.aspxपृष्ठ पर नहीं आए — वह पृष्ठ 06.08.2026 (आदेश 5579) पर ही रुका हुआ है। अतः अब से केवल ULB पृष्ठ देखना पर्याप्त नहीं; मुख्य पृष्ठ का टिकर भी देखना होगा।
| दिनांक | क्रमांक | विषय | प्रशिक्षण पर असर |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 7516 | सूखा दिवस — मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाले 48 घंटे तथा मतगणना दिवस 14.09.2026 | कानून-व्यवस्था; दल को जानकारी हो |
| 27.08.2026 | 7381 | मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश — दोनों चरणों हेतु कलक्टर अधिकृत; पुनर्मतदान पर भी | मतदाता-जागरूकता |
| 27.08.2026 | 7380 | आदर्श आचार संहिता — 27.08.2026 से प्रभावी | 🔴 सीधा |
| 27.08.2026 | 7296 | पेड न्यूज — नगरपालिका एवं पंचायतीराज निर्वाचन के दौरान | RO/DEO स्तर |
| 26.08.2026 | 7231 | चुनाव घोषणा — बीकानेर | जिला-विशिष्ट |
| 25.08.2026 | 7165 | चुनाव घोषणा — सीकर | जिला-विशिष्ट |
| 25.08.2026 | 7151 | चुनाव घोषणा — पाली | जिला-विशिष्ट |
| 24.08.2026 | 1451/1459/1891 का संकलन | डाक मतपत्रों के प्रतिक्षेपण, मत अभिलिखित एवं मुद्रण के दिशा-निर्देश | 🔴 PRO — प्ररूप 16-क का अनुप्रमाणन |
| 22.08.2026 (तिथि अनिश्चित — नीचे देखें) | 7019 | चुनाव घोषणा (सामान्य) | कार्यक्रम |
| (अदिनांकित) | Order 6831 | ERO / AERO सूची — 17 नगरीय निकाय | नामावली |
| (अदिनांकित) | — | आदर्श आचार संहिता पुस्तिका 2026 | संदर्भ |
⚠️ 7019 की तिथि — अनिश्चित
टिकर पर इसकी तिथि 22-Aug-26 दी गई है, किन्तु पत्र के भीतर 24.08.2026 के पत्र का संदर्भ है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। मूल आदेश से तिथि मिलाए बिना इसे उद्धृत न करें।
🔴 सुधार — 02.09.2026 (पहले इसी फ़ाइल के आधार पर दी गई एक चेतावनी गलत थी)
पहले यह कहा गया था कि आदेश क्रमांक 5580 से 7018 के बीच (07 से 21 अगस्त) के आदेश संग्रह में नहीं हैं और वह अवधि खाली है।
यह गलत था। वह निष्कर्ष केवल _tools/_manifest_raw.json को देखकर निकाला गया था।
वास्तव में उस अवधि के आदेश पहले से ही General_ULB_2026_latest/ में मौजूद हैं —
जैसे 5674, 5681, 5688 (08.08), 5446 (10.08), 6126 (11.08), 6827 (20.08), 6912 (21.08),
19.08.2026 का प्रेस-नोट तथा कार्यक्रम-पत्र (List_merged, 20.08)।
➡ सही स्थिति: उस अवधि में कोई बड़ा अंतराल नहीं है। जो नया मिला, वह 22.08 के बाद का है (ऊपर की तालिका)।
🔴 सुधार — पहले दी गई सूचना गलत थी
पहले यह कहा गया था कि "आयोग की वेबसाइट पर 5310 और 5579 ही नवीनतम आदेश हैं"। यह गलत था। वह निष्कर्ष केवल ULB-2026 पृष्ठ से निकाला गया था, जो पूरी सूची नहीं है। "समस्त अधिसूचनाएं" (AllNotifications) पृष्ठ पर 11.02.2026 के बाद के 24 आदेश हैं, जिनमें मतदान दलों के लिए ईवीएम निर्देश और आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी शामिल है। सभी 24 अब संग्रह में डाउनलोड कर लिए गए हैं।
1. ✅ प्रेस-नोट 6722 दिनांक 19.08.2026 — आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
| क्रमांक | एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/6722 |
| दिनांक | 19.08.2026 |
| विषय | नगरीय निकाय आम चुनाव माह अगस्त-सितम्बर, 2026 — कार्यक्रम की घोषणा |
| फ़ाइल | 2026-08-19_pressnote.pdf |
"आयोग द्वारा राज्य में "एक राज्य एक चुनाव" (वन स्टेट वन इलेक्शन) के अन्तर्गत नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न कराये जायेगें। राज्य के 309 नगरीय निकायों (10 नगरनिगम, 47 नगरपरिषद एवं 252 नगरपालिका) के चुनाव दो चरणों में … सम्पन्न कराए जाने हैं।"
✅ यह हमारे 309-निकाय आंकड़े और कार्यक्रम की पूर्ण पुष्टि करता है।
1.1 सदस्य पद का कार्यक्रम
| # | चरण | तिथि |
|---|---|---|
| 1 | लोक सूचना जारी करने की तिथि | 27.08.2026 (गुरूवार) |
| 2 | नामांकन पत्रों की अन्तिम तिथि | 31.08.2026 (सोमवार) |
| 3 | नामांकन पत्रों की संवीक्षा | 01.09.2026 (मंगलवार) |
| 4 | अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि | 03.09.2026 (गुरूवार), अपराह्न 3.00 बजे तक |
| 5 | चुनाव चिन्हों का आवंटन | 04.09.2026 (शुक्रवार) |
| 6 | मतदान — प्रथम चरण | 09.09.2026 (बुधवार) |
| मतदान — द्वितीय चरण | 11.09.2026 (शुक्रवार) | |
| 7 | मतदान का समय | प्रातः 7.00 से सांय 6.00 बजे तक |
| 8 | मतगणना | 14.09.2026 (सोमवार) |
1.2 अध्यक्षीय एवं उपाध्यक्षीय पद
| अध्यक्षीय | तिथि |
|---|---|
| लोक सूचना | 15.09.2026 |
| नामांकन | 16.09.2026 |
| संवीक्षा | 17.09.2026 |
| वापसी | 18.09.2026, अपराह्न 3.00 बजे तक |
| चिन्ह आवंटन | 18.09.2026 (वापसी के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्) |
| मतदान | 21.09.2026 (सोमवार), प्रातः 10.00 से अपराह्न 2.00 बजे तक |
| मतगणना | 21.09.2026, मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् |
| उपाध्यक्षीय — 22.09.2026 (मंगलवार) | समय |
|---|---|
| बैठक का प्रारम्भ | प्रातः 10.00 बजे |
| नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण | प्रातः 11.00 बजे तक |
| नामांकन पत्रों की संवीक्षा | प्रातः 11.30 बजे से |
| अभ्यर्थिता वापसी | अपराह्न 2.00 बजे तक |
| मतदान (यदि आवश्यक हुआ) | अपराह्न 2.30 से 5.00 बजे तक |
| मतगणना | मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् |
1.3 मतदाता
- कुल मतदाता: 1,44,03,853 (309 निकाय)
- सर्वाधिक — नगर निगम जयपुर: 24,20,839 · सबसे कम — नगरपालिका इन्द्रगढ़: 4,744
- 2019 (196 नगरपालिका): पुरुष 58,51,270 · महिला 54,68,428 · थर्ड जेण्डर 166 · कुल 1,13,19,864
- 2026 (309 नगरपालिका): पुरुष 73,98,415 · महिला 70,04,927 · थर्ड जेण्डर 511 · कुल 1,44,03,853
- वृद्धि: 27.24%
| आयु वर्ग | मतदाता | % |
|---|---|---|
| 18–25 | 21,30,043 | 14.7 |
| 26–35 | 36,60,211 | 25.40 |
| 36–50 | 41,70,693 | 29.00 |
| 51–59 | 20,02,199 | 13.9 |
| 60+ | 24,40,707 | 17.0 |
| कुल | 1,44,03,853 | 100 |
(पाँचों वर्ग जोड़ने पर ठीक 1,44,03,853 आता है — अंक जाँचे गए।)
1.4 🚨 मशीन का जिलेवार आवंटन — यह प्रश्न अब हल हो गया
"जिला अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की एम-3ए एवं शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान एवं राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट / मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीन उपयोग में ली जाएगी। एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग होगा। इसी अनुसार आयोग द्वारा सभी जिलों को पर्याप्त मशीनों का आवंटन किया जा चुका है।"
| मशीन | जिले |
|---|---|
| M-3A (भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की) | 5 — अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा |
| MPSV / MPMV (SEC राजस्थान + SEC मध्यप्रदेश के स्वामित्व की) | शेष 36 |
✅ MPMV वास्तव में उपयोग में ली जा रही है — यह GAPS §2 का खुला प्रश्न था। एक नगरपालिका = एक ही मॉडल। ⚠️ MK-5 — खुला प्रश्न, निष्कर्ष न निकालें। यह प्रेस-नोट और मतदान दलों के दोनों ULB आदेश (5681, 5674) MK-5 का नाम नहीं लेते, किन्तु आदेश 4853 दिनांक 15.07.2026 स्पष्ट रूप से "आयोग के स्वामित्व की ECIL की MPSV एवं BEL की MK-V मॉडल" दोनों का उपयोग होना लिखता है। दोनों कथन दर्ज हैं; जिले को आवंटित मॉडल DEO से पुष्ट किया जाए। विस्तार से §4-A देखें।
2. 🚨 आदेश 5681 दिनांक 08.08.2026 — M3A एवं MPSV — मतदान दलों को महत्वपूर्ण निर्देश
| क्रमांक | एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/5681 · दिनांक 08.08.2026 |
| किन्हें | जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), (नगरपालिका) — जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, डीडवाना-कुचामन, पाली, नागौर, जालोर, फलोदी, सिरोही, भरतपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर एवं कोटा (14 जिले) |
| प्रतिलिपि | 5682-87 दिनांक 08.08.2026 |
| फ़ाइल | 2026-08-08_5681.pdf |
🔴 सुधार 21.08.2026 — यहाँ पहले लिखा था: "यह सामग्री मार्गदर्शिका में कहीं नहीं है। त्रुटि-संदेश, बैटरी की सीमा और 'कौन-सी यूनिट बदलनी है' के निर्णय-नियम पूर्णतः नए हैं।" यह अति-दावा था। आदेश 5681 मार्गदर्शिका को प्रतिस्थापित नहीं करता — उसे कसता है।
मैंने अपनी ही फाइलों में जाँचा और पाया कि इनमें से कई बातें पहले से दर्ज हैं —
5681 का बिन्दु मार्गदर्शिका में पहले से मेरी अपनी फाइल में Invalid operation→ CRC (Close, Result-1, Clear)✅ हाँ 08 पंक्ति 329 END बटन MASK ✅ हाँ [MG अ.1 बॉक्स]08 पंक्ति 80 सील से पूर्व CU स्विच ऑफ की चेतावनी ✅ हाँ 08 पंक्ति 396 मॉकपॉल वोट CLEAR करना न भूलें ✅ हाँ 05 डेक स्लाइड 13 'स्लाईड स्विच' समुचित स्थिति में ✅ हाँ [MG अ.14(1)]09 पंक्ति 560 एड्रेस टैग लगा होना ✅ हाँ 08 पंक्ति 185 🚨 वास्तव में नया यह है (नीचे खण्ड A–D में विस्तार से) — (1) त्रुटि-संदेशों की नामित सूची एवं प्रत्येक पर कार्यवाही · (2) बैटरी की सीमा — MPSV HIGH मोड, M3A 95% से अधिक · (3) कौन-सी यूनिट बदलें — मॉकपॉल में केवल खराब यूनिट, मतदान में पूरा सेट · (4) 🚨 CLOCK ERROR पर उलटा नियम — मॉकपॉल में CU बदलें, मतदान में न बदलें, पंचनामा बनाएँ · (5) खण्ड D (मतगणना) एवं प्ररूप-1 पंचनामा।
⚠️ ईमानदारी से: ऊपर की "पहले से" तालिका मैंने अपनी सोर्स-युक्त फाइलों से मिलाई है। मार्गदर्शिका के मूल पृष्ठ मैंने इस जाँच के लिए दोबारा नहीं खोले — पृष्ठ-संख्याएँ उद्धृत करने से पहले खोलें। "वास्तव में नया" वाली सूची भी आदेश 5681 के मूल पृष्ठ से मेरे द्वारा पुनः सत्यापित नहीं है।
A. मतदान दलों के प्रस्थान के समय — 8 बिन्दु
- आवंटित मशीन (CU एवं BU) के क्रमांक का मिलान बूथ के लिए निर्धारित EVM के क्रमांक से करें
- EVM पर लगे समस्त टैगों की जांच करें
- 🚨 CU एवं BU पर लगी पिंक पेपर सील टूटी हुई तो नहीं है — यदि टूटी हो तो जिसकी सील टूटी है, उसी यूनिट को परिवर्तित (Change) करावें
- Close बटन की प्लास्टिक कैप ठीक प्रकार से लगी हुई है
- 🚨 BU पर स्लाईड स्विच की स्थिति चेक करें; सही न हो तो BU परिवर्तित करावें
- 🚨 BU पर अभ्यर्थियों एवं नोटा का बटन UNMASK है तथा शेष बटन MASK है
- 🚨 समस्त BU का END बटन MASK है
- CU का पॉवर स्विच ऑन कर प्रदर्शन-क्रम की जांच —
| उप-बिन्दु | प्रदर्शन | कार्यवाही |
|---|---|---|
| (i) | दिनांक एवं समय | मिलान करें |
| (ii) | LINK ERROR / BU NOT RESPONDING |
CU-BU कनेक्शन हटाकर पुनः कनेक्ट करें; एक से अधिक BU हों तो अनुक्रम सही करें (प्रथम BU → CU, द्वितीय BU → प्रथम BU)। फिर भी LINK ERROR/BU # 1/2 NOT RESPONDING → संबंधित BU परिवर्तित करावें |
| (iii) | CLOCK ERROR |
🚨 CU परिवर्तित करावें |
| (iv) | बैटरी | MPSV — HIGH मोड में हो · M3A — 95 प्रतिशत से अधिक हो · अन्यथा CU परिवर्तित करावें |
| (v) | अभ्यर्थियों की संख्या | CU पर प्रदर्शित संख्या = BU के बैलेट पेपर पर अभ्यर्थियों की संख्या — एक समान होनी चाहिए |
| (vi) | SDMM NOT RESPONDING (केवल MPSV) |
🚨 CU परिवर्तित करावें |
| (vii) | — | 🚨 उक्त के पश्चात् CU को OFF करना ना भूलें |
नोट: प्रस्थान से पूर्व कोई भी संदेह हो तो वितरण के समय ही DEO द्वारा अधिकृत अधिकारियों से चर्चा कर समाधान करें।
B. मतदान दिवस को मॉकपॉल करते समय — 8 बिन्दु
- CU एवं BU कनेक्ट कर CU का पॉवर बटन ON करें
CLOCK ERROR→ 🚨 CU परिवर्तित करावेंLINK ERROR / BU NOT RESPONDING→ पुनः कनेक्ट + अनुक्रम; फिर भी → BU परिवर्तित- 🚨
INVALIDअथवाINOPERATIVE→ CRC (CLOSE – RESULT – CLEAR) अनुक्रम पूरा कर मॉकपॉल करें। CRC के दौरान BU एवं CU कनेक्ट होनी चाहिए। फिर भी त्रुटि → CU परिवर्तित - 🚨 बीप (Beep Buzzer) की आवाज न आए · Busy lamp लगातार चलती रहे · Ready lamp लगातार ब्लिंक करे → पूरा सेट (BU एवं CU दोनों) परिवर्तित करावें
- 🚨 मॉकपॉल के दौरान कोई एक यूनिट खराब हो तो केवल खराब यूनिट को ही परिवर्तित करावें
- मॉकपॉल के पश्चात् मतों को CLEAR करना ना भूलें
- CU की पॉवर OFF करने के पश्चात् सीलिंग प्रक्रिया सम्पन्न की जाये
नोट: CU की डिस्प्ले पैनल पर कोई भी समस्या हो तो जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकृत इन्जीनियर की सेवाएं प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें।
C. मतदान के दौरान — 7 बिन्दु
- 🚨 कोई भी एक यूनिट खराब हो तो पूरा सेट (BU एवं CU दोनों) परिवर्तित करें (मॉकपॉल से भिन्न — वहाँ केवल खराब यूनिट)
LINK ERROR→ पुनः कनेक्ट + अनुक्रम; फिर भी → पूरा सेट परिवर्तित करें- 🚨 जब भी मशीन परिवर्तित कर नई मशीन काम में ली जाये तो पुनः मॉक पोल आयोजित किया जाये
- 🚨 Close बटन की कैप लगाकर रखें — गलती से भी Close बटन नहीं दबना चाहिए
- बीप न आए / Busy lamp लगातार / Ready lamp ब्लिंक → पूरा सेट परिवर्तित
- CU का कोई बटन दबाने पर उस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही अगला बटन दबाया जाये
- 🚨
CLOCK ERRORअथवा प्रदर्शित समय व वास्तविक समय में भिन्नता → CU परिवर्तित नहीं कराते हुए उसी CU का उपयोग किया जावे, और पंचनामा (प्रपत्र-1) तैयार करें
⚠️ मॉकपॉल बनाम मतदान — CLOCK ERROR पर उलटा नियम: मॉकपॉल (B.2): CU बदलें। मतदान के दौरान (C.7): CU न बदलें, पंचनामा बनाएं।
D. मतगणना के दौरान — 2 बिन्दु
- 🚨 खराबी के कारण CU में परिणाम प्रदर्शित न हो → RO परिणाम स्थगित कर अधिकृत इन्जीनियर की सेवाएं लें। इन्जीनियर भी परिणाम न निकाल पाये → RO, DEO के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा; अग्रिम कार्यवाही आयोग के निर्देशानुसार।
- 🚨 मतगणना के दौरान किसी भी समय CU की बैटरी LOW मोड में आ सकती है — DEO मतगणना स्थल पर कुछ नई बैटरी आरक्षित रखें।
🚨 प्रपत्र-1 — क्लॉक एरर संबंधी पंचनामा (नया प्ररूप)
शीर्ष: मतदान केन्द्र क्रमांक · मतदान केन्द्र का नाम · नगरीय निकाय का नाम · कंट्रोल यूनिट का आईडी क्रमांक
| गतिविधि (1) | वास्तविक समय (2) | कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय / क्लॉक एरर (3) |
|---|---|---|
| मॉकपॉल | ||
| मतदान प्रारंभ करने के समय | ||
| मतदान समाप्त करने के समय |
"इस तथ्य की पुष्टि की जाती है कि घड़ी (Clock) में प्रदर्शित समय से निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।" हस्ताक्षर — पीठासीन अधिकारी · फिर 4 पंक्तियाँ: क्र.सं. | मतदान अभिकर्ता का नाम | संबंधित पार्टी का नाम | हस्ताक्षर
🚨 पंचनामा चुनाव समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ लगाकर रखा जाये।
3. 🚨 आदेश 5674 दिनांक 08.08.2026 — MPMV — मतदान दलों को महत्वपूर्ण निर्देश
| क्रमांक | एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/5674 · दिनांक 08.08.2026 |
| किन्हें | DEO (कलक्टर), (नगरपालिका) — हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर, अजमेर, टोंक, बीकानेर, ब्यावर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डुंगरपुर, डीग, धौलपुर, बारां, दौसा, श्रीगंगानगर, करौली, खैरथल-तिजारा, सवाईमाधोपुर, कोटपूतली-बहरोड (27 जिले) |
| मशीन | ECIL, हैदराबाद द्वारा निर्मित MPMV मॉडल (राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के स्वामित्व की) |
| फ़ाइल | 2026-08-08_5674.pdf |
संरचना 5681 जैसी ही है (A/B/C/D + प्रपत्र-1)। किन्तु चार बिन्दुओं पर MPMV का नियम भिन्न है —
🚨 MPMV बनाम M3A/MPSV — चार अंतर
| # | बिन्दु | M3A / MPSV [5681] | MPMV [5674] |
|---|---|---|---|
| 1 | END बटन | समस्त BU का END बटन MASK | 🚨 एक से अधिक BU होने पर, अंतिम BU को छोड़कर अन्य सभी BU का END बटन MASK |
| 2 | प्रस्थान पर CLOCK ERROR |
CU परिवर्तित करावें | 🚨 CU परिवर्तित नहीं कराते हुए उसी CU का उपयोग (यदि अन्य फंक्शन सुचारू हों) |
| 3 | मॉकपॉल पर CLOCK ERROR |
CU परिवर्तित करावें | 🚨 CU परिवर्तित नहीं — पंचनामा (प्रपत्र-1) तैयार करें |
| 4 | मतदान के दौरान LINK ERROR बना रहे |
पूरा सेट (BU+CU) परिवर्तित | 🚨 केवल BU परिवर्तित करावें |
| — | मेमोरी त्रुटि-संदेश | SDMM NOT RESPONDING → CU परिवर्तित |
DMM NOT RESPONDING → CU परिवर्तित |
| — | बैटरी | MPSV — HIGH मोड · M3A — 95% से अधिक | HIGH मोड में हो, अन्यथा CU परिवर्तित |
⛔ प्रशिक्षण के लिए सबसे बड़ी चेतावनी
एक ही प्रशिक्षण में दोनों मॉडल के नियम मिलाकर न पढ़ाएं। जिस जिले/निकाय को जो मॉडल आवंटित है, उसी मॉडल का आदेश मतदान दल को पढ़ाया और दिया जाए। गलत मॉडल का नियम लागू करने पर एक अच्छी मशीन बदल दी जाएगी, या खराब मशीन रख ली जाएगी।
4. 🚨 आदेश 5688 दिनांक 08.08.2026 — आरक्षित मशीनों को तैयार करना
| क्रमांक | एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/5688 · दिनांक 08.08.2026 |
| किन्हें | समस्त DEO (कलक्टर), (नगरपालिका) |
| फ़ाइल | 2026-08-08_5688.pdf |
आरक्षित मशीनें = मतदान केन्द्रों की संख्या का 15 प्रतिशत।
| स्तर | उदाहरण | आरक्षित | तैयार करने का तरीका |
|---|---|---|---|
| नगरपालिका | 20 वार्ड, 26 मतदान केन्द्र | 04 | आवश्यकता पड़ने पर नगरपालिका स्तर पर संबंधित वार्ड का बैलेट पेपर लगाकर तत्काल कैण्डिडेट सेट करें। 🚨 MPSV/MPMV में उस मशीन में वार्ड नं. एवं बूथ नं. भी ऐन्टर किया जायेगा |
| नगरपरिषद | 80 वार्ड, 200 मतदान केन्द्र | 30 | वही प्रक्रिया |
| नगर निगम | 150 वार्ड, 2200 मतदान केन्द्र | 330 | 330 मशीनें 150 वार्डों में बाँटी जाएंगी → प्रत्येक वार्ड को 2–3 आरक्षित मशीनें, जो पहले से ही उस वार्ड के लिए तैयार रख ली जाएंगी। 🚨 वार्ड नं. निर्धारित है पर बूथ नं. तय नहीं — तो पहली आरक्षित मशीन पर A01, द्वितीय पर A02, तीसरी पर A03 ऐन्टर करें |
- तैयार करने का काम तकनीकी विशेषज्ञ / कम्पनी इंजीनियर से कराया जायेगा
- तैयार आरक्षित मशीनें संबंधित वार्ड के जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखी जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल मतदान केन्द्र पर पहुँचायी जाएंगी
🚨 नोट 1: "जिस मतदान केन्द्र पर आरक्षित मशीन को उपयोग में लिया जायेगा उस आरक्षित मशीन का मतदान केन्द्र पर मॉकपोल किया जाना है। मॉकपॉल में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिये जावें।"
🚨 नोट 2 — दो चरणों के बीच मशीनों का पुनः उपयोग: "प्रथम फेज के लिए आरक्षित की गई मशीनों में से जो मशीन उपयोग में नहीं ली गई है अथवा MPSV/MPMV मॉडल की मशीनें जो उपयोग में ली गई के SDMM/DMM को सील करने के पश्चात उन मशीनों का रेण्डमाईजेशन एवं कमीशनिंग कर दूसरे एवं आगे के फेजों में उपयोग किया जा सकता है।" 🔴 सुधार 21.08.2026 — पूर्व सारांश अति-सामान्य था। यहाँ पहले लिखा था: "09.09.2026 (प्रथम चरण) की मशीनें 11.09.2026 (द्वितीय चरण) में पुनः उपयोग हो सकती हैं — बशर्ते SDMM/DMM पहले सील हो।" वह दो अर्हक शब्द गिरा देता था। ऊपर उद्धृत मूल पाठ सही है; सारांश गलत था। (मैंने पृष्ठ-चित्र
_r/new/o5688_p02.pngस्वयं पुनः पढ़ा — हस्ताक्षर राजेश वर्मा, दिनांक 08.08.2026, पृष्ठांकन 5689-94।)✅ नोट 2 वास्तव में क्या कहता है
यह छूट "प्रथम फेज के लिए आरक्षित की गई मशीनों में से" शब्दों से प्रारम्भ होती है — अर्थात् यह आरक्षित (reserve) मशीनों के बारे में है, प्रथम चरण में सामान्यतः प्रयुक्त समस्त मशीनों के बारे में नहीं।
खण्ड मशीन शर्त (क) आरक्षित मशीन जो उपयोग में नहीं ली गई सीधे रेण्डमाईजेशन + कमीशनिंग (ख) 🚨 केवल MPSV/MPMV मॉडल की मशीन जो उपयोग में ली गई पहले SDMM/DMM सील, फिर रेण्डमाईजेशन + कमीशनिंग ⚠️ खण्ड (ख) का विस्तार अस्पष्ट है। "अथवा MPSV/MPMV मॉडल की मशीनें जो उपयोग में ली गई" को दो तरह पढ़ा जा सकता है — (1) केवल आरक्षित MPSV/MPMV मशीनें जो काम में आ गईं, अथवा (2) कोई भी प्रयुक्त MPSV/MPMV मशीन। वाक्य-रचना से निश्चित नहीं होता।
🚨 और एक समय-सम्बन्धी प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है: आदेश 5446, बिन्दु (12) के अनुसार मतदान के पश्चात् मशीन नगरपालिका मुख्यालय (मतगणना स्थल) पर सीलबन्द स्ट्रांग रूम में जाती है; और पत्र 705 पैरा 1 के अनुसार SDMM मतगणना के पश्चात् सील होता है — मतगणना 14.09.2026 को है, जबकि द्वितीय चरण 11.09.2026 को। ➡ इसलिए खण्ड (ख) व्यवहार में दो चरणों के बीच कैसे चलेगा, यह स्पष्ट नहीं। खण्ड (क) पर निस्संकोच अमल करें। खण्ड (ख) पर अमल से पूर्व DEO/आयोग से लिखित पुष्टि लें। (आदेश 5688 08.08.2026 का है — कार्यक्रम की घोषणा 19.08.2026 से पहले।)
5. 🚨 आदेश 4831 दिनांक 15.07.2026 — निरर्हता एवं नामांकन के साथ घोषणा
| क्रमांक | एफ 1(4)(1)/नपा/रानिआ/14/4831 · दिनांक 15.07.2026 |
| विषय | नगरपालिकाओं के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हता — दो से अधिक सन्तान होने / दोषसिद्धि एवं विचाराधीन मुकदमों के संबंध में सूचना अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जाने बाबत् |
| किसे अधिक्रमित करता है | 🚨 आयोग का पत्रांक 4149 दिनांक 21.10.2019 |
| हस्ताक्षर | (राजेश वर्मा), मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव · प्रतिलिपि 4832-36, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं समस्त RO को |
| फ़ाइल | 2026-07-15_4831.pdf |
"राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 25 मार्च 2026 को अधिसूचना प्रकाशित कर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 … की धारा 24 में संशोधन करते हुए विद्यमान खण्ड (xvii) को हटाया गया है। अतः … संदर्भित आदेश क्रमांक 4149 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए …"
✅ यह हमारे राजपत्र-निष्कर्ष (अधिनियम संख्या 7 / 2026) की स्वतंत्र पुष्टि है — देखें DLMT_REVIEW §4 एवं LAW_REFERENCE §0-A।
5.1 धारा 24 की जीवित निरर्हताएं — आदेश के अनुसार
| खण्ड | निरर्हता |
|---|---|
| (i) | नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध या किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध और छः माह या अधिक (six months or more) के लिए दण्डादिष्ट → कारावास से मुक्त होने की तारीख से छः साल के लिए निरर्हित |
| (ii) एवं (iv) | नगरपालिका अधिनियम की धारा 245 के अन्तर्गत दोषसिद्ध; तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दोषसिद्ध |
| (iii) | सक्षम न्यायालय ने 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय मामले में संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये गये हैं → मामले के विचाराधीन रहते हुए निरर्हित |
| (v) | दं.प्र.सं. 1973 की धारा 110 के अधीन कार्यवाही में धारा 117 के अधीन आदेश पारित और उलटा नहीं गया → प्रतिभूति की कालावधि समाप्त होने तक निरर्हित |
| (x) | जो राजस्थान विधान मण्डल के सदस्य के चुनाव के लिए निरर्हित हो। 🚨 परन्तु 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। लोप्रअ 1951 की धारा 8 के प्रावधान भी लागू होंगे |
5.2 🚨 नामांकन काउंटर पर क्या अनिवार्य है
"…धारा 24 के प्रावधानों के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी से घोषणा पत्र एवं परिशिष्ट-II प्रस्तुत करने की रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जायेगी।"
"किसी अभ्यर्थी द्वारा … घोषणा पत्र एवं परिशिष्ट-II संलग्न नहीं किया जाता है तो, रिटर्निंग अधिकारी … एक मीमो परिशिष्ट-III तत्काल अभ्यर्थी को देगा। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि … प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा।"
➡ [STATUS §4 प्रश्न 1] का उत्तर: संतान-संबंधी निरर्हता हट गई, किन्तु धारा 24 के संबंध में घोषणा पत्र + परिशिष्ट-II नामांकन के साथ अब भी अनिवार्य है, और संवीक्षा से पूर्व न देने पर नामांकन अस्वीकार हो सकता है।
5.3 परिशिष्ट-II — अभ्यर्थी की घोषणा का प्ररूप
शीर्षक: "नगरपालिका चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना बाबत् घोषणा पत्र का प्रारूप"
भाग-I (मद 1 से 3): 1. क्या अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है? — (क) न्यायालय का नाम (ख) दोषसिद्ध करने की तारीख (ग) किस अपराध में (संबंधित धारा व अधिनियम) (घ) दण्डादेश (सजा) का विवरण (ङ) कारावास से मुक्ति की तारीख 2. क्या दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील/पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है? — न्यायालय, अपील संख्या, विचाराधीन/निस्तारित, निस्तारण की तारीख व आदेश की प्रकृति, क्या दोषसिद्धि (Conviction) स्थगित (Stayed) की गई 3. क्या दं.प्र.सं. 1973 की धारा 110 की कार्यवाही में धारा 117 के अधीन आदेश पारित हुआ? — न्यायालय, तारीख, प्रतिभूति की अवधि, क्या बाद में उलटा गया
भाग-II — "पांच वर्ष या पांच वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय निम्नलिखित आपराधिक मामला/मामले मेरे विरूद्ध लम्बित हैं जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है"
| क.सं. | अपराध का संक्षिप्त विवरण (मुकदमा संख्या, अधिनियम एवं धारा) | न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित | तारीख | क्या कार्यवाही न्यायालय द्वारा रोकी (Stay) गई है |
|---|---|---|---|---|
सत्यापन + अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (नाम, पिता/पति का नाम, पता) + 🚨 साक्षी के हस्ताक्षर एवं पता
5.4 परिशिष्ट-III — RO का मीमो
RO का पत्र अभ्यर्थी को — "…घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात् दिनांक ……… को ……… बजे से पूर्व आवश्यक रूप से … प्रस्तुत कर देवें अन्यथा नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा में अस्वीकार कर दिया जायेगा। … आप द्वारा की गई घोषणा यदि असत्य है या जिसमें कोई तथ्य छिपाया गया है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।"
5.5 🔴 इसी आदेश के भीतर दो विसंगतियाँ — RO को सचेत करें
| # | विसंगति |
|---|---|
| 1 | 🚨 परिशिष्ट-III (मीमो) का प्ररूप अब भी लिखता है — "कहीं आप दो से अधिक संतानों के आधार पर अथवा दोषसिद्धि/विचाराधीन आपराधिक मामलों के आधार पर किसी निरर्हता से प्रभावित तो नहीं है" — जबकि इसी आदेश का पहला पैरा कहता है कि खण्ड (xvii) हटा दिया गया है। ➡ RO किसी नामांकन को दो से अधिक संतान के आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा। मीमो देते समय वह वाक्यांश काट दिया जाए |
| 2 | परिशिष्ट-III "परिशिष्ट-I / परिशिष्ट-II" दोनों का हवाला देता है, किन्तु आदेश के साथ केवल परिशिष्ट-II और परिशिष्ट-III संलग्न हैं — परिशिष्ट-I इस PDF में नहीं है। ➡ RO आयोग/DEO से परिशिष्ट-I का प्ररूप मंगाकर स्पष्ट करें |
| 3 | परिशिष्ट-II के पहले पृष्ठ पर शीर्षक "भाग-II" छपा है, जबकि सत्यापन-खण्ड उन्हीं मदों को "भाग-I के मद संख्या 1 से 3" कहता है ➡ मुद्रण-त्रुटि; वह पृष्ठ वस्तुतः भाग-I है |
4-0. 🚨 आदेश 4187 दिनांक 01.07.2026 — निर्वाचक नामावली का निरन्तर अद्यतन
| क्रमांक | एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/04-09/4187 · दिनांक 01.07.2026 |
| किन्हें | जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान |
| फ़ाइल | 2026-07-01_4187.pdf (संकलन में नहीं — 21.08.2026 को आयोग की साइट से प्राप्त) |
4-0.1 नामावली के अंतिम प्रकाशन की तिथियाँ — अर्हता तिथि 01.01.2026
| निकाय-समूह | अंतिम प्रकाशन |
|---|---|
| 196 नगरीय निकाय | 22.04.2026 |
| 113 नगरीय निकाय | 08.05.2026 |
| नगरपालिका सूरजगढ़ (झुंझुनू) एवं नगरपरिषद बाड़मेर | 19.06.2026 |
196 + 113 = 309 ✔ — सूरजगढ़ व बाड़मेर इन्हीं में से हैं, जिनका प्रकाशन अलग तिथि को हुआ।
4-0.2 🚨 कब तक नामावली बदल सकती है, और कब से नहीं
| प्रावधान | क्या कहता है |
|---|---|
| राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 — खण्ड 17, 17-ए, 18 | निरन्तर अद्यतन का आधार |
| 🚨 नियम 10(6), राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 | "नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचन नामावली को किसी भी प्रविष्टि को संशोधित, अभिगृहीत (Transposition) या लोपित नही किया जाएगा।" |
| आयोग का निष्कर्ष | "…नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक … नामावली को अद्यतन किया जा सकता है, इसके पश्चात नहीं।" |
| 🚨 पत्रांक 6769 दिनांक 15.10.2015 | "नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को निस्तारित किया जाए।" |
नामांकन की अंतिम तिथि 31.08.2026 ⇒ आवेदन-निस्तारण की सीमा 21.08.2026; प्रविष्टि-परिवर्तन पर पूर्ण रोक 31.08.2026 के पश्चात्।
4-0.3 🚨 पूरक-2 और "Final with Supplementry-2" — कार्यकारी प्रति का स्रोत
- अंतिम प्रकाशन के पश्चात् नाम जोड़ने/हटाने/शुद्ध किए नामों की एक पृथक सूची "पूरक-2" तैयार होगी
- ई-सूची सॉफ्टवेयर पर दो नए विकल्प —
Supplementry-2(केवल अद्यतन प्रक्रिया में जोड़े/हटाए/ संशोधित नाम) औरFinal with Supplementry-2(अंतिम प्रकाशित नामावली + पूरक-2) - 🚨 "निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियां तैयार करने हेतु
Final with Supplementry-2में उपलब्ध निर्वाचक नामावली का ही उपयोग किया जाए।"
⛔ यह मतदान दल के लिए सीधे मायने रखता है
मार्गदर्शिका [अ.3(4)3(2)] कहती है कि नामावली की तीनों प्रतियाँ अनुपूरक सूचियों सहित पूर्ण एवं पूर्णतः समान हों और अनुपूरक सूचियों के अनुसार नाम हटाए जा चुके हों। आदेश 4187 बताता है कि वह "पूर्ण" प्रति कहाँ से बनेगी —
Final with Supplementry-2से। यदि कार्यकारी/चिन्हित प्रति पूरक-2 के बिना बनी, तो अंतिम प्रकाशन के बाद जुड़े मतदाता चिन्हित प्रति में मिलेंगे ही नहीं। RO/DEO स्तर पर यह जाँच अनिवार्य है।
- DEO साप्ताहिक समीक्षा करें; स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार करवाएं
4-B. 🚨 आदेश 5021 दिनांक 21.07.2026 — कानून एवं व्यवस्था
| क्रमांक | एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/5021-5025 · दिनांक 21.07.2026 |
| विषय | नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में |
| किन्हें | समस्त संभागीय आयुक्त · पुलिस आयुक्त (जयपुर, जोधपुर) · समस्त IG पुलिस रेंज · समस्त जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी · समस्त जिला पुलिस अधीक्षक |
| किसे अधिक्रमित करता है | 🚨 आदेश 3004 दिनांक 21.08.2019 एवं 🚨 आदेश 980 दिनांक 24.01.2026 = संकलन का आदेश क्रम 13 |
| प्रतिलिपि | 5026-5031 |
| फ़ाइल | 2026-07-21_5021.pdf |
⚠️ दायरा: क्रमांक में
/पंचा/है, किन्तु विषय एवं पाठ स्पष्ट रूप से "नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं" दोनों को कवर करते हैं और यह जिला मजिस्ट्रेट/DEO को सम्बोधित है। अतः यह ULB पर लागू है — 5468/5475 से भिन्न, जो केवल जिला परिषद/पंचायत समिति के लिए थे।
🚨 संवेदनशील (Vulnerable) एवं क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की पहचान [1.2]
पहचान — जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के परामर्श से।
| श्रेणी | परिभाषा |
|---|---|
| संवेदनशील (Vulnerable) | ऐसे क्षेत्रों के मतदान केन्द्र जहाँ कमजोर वर्गों व मतदाताओं को मतदान देने से रोके जाने की संभावना हो। ऐसे भय व प्रताड़ना से ग्रस्त क्षेत्रों में Vulnerable परिवार और मतदाताओं की पहचान की जाए एवं निर्भीक होकर मतदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए |
| क्रिटीकल | (अ) गत आम चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ हो और 75% से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये हों · (ब) गत आम चुनावों में हिंसा, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई हों अथवा गड़बड़ी के कारण पुनर्मतदान हुआ हो · (स) जहाँ धार्मिक, जातिगत अथवा आर्थिक-सामाजिक असमानता के आधार पर हिंसा/गड़बड़ी की संभावना हो · (द) जहाँ बड़ी संख्या में आदतन अपराधी/असामाजिक तत्व रहते हों |
अन्य निर्देश
| # | निर्देश |
|---|---|
| 1.1 | मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर सहयोग का आग्रह |
| 1.3 | निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएं |
| 1.4 | चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आग्नेय शस्त्रों एवं धारदार हथियारों को धारण कर आने-जाने पर प्रतिबंध |
| 1.5 | असामाजिक तत्वों पर निगरानी; हिस्ट्री शीटर व आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान |
| 1.6 | मतदान दिवस पर ट्रकों, लारियों तथा अन्य यातायात के साधनों को चुनाव क्षेत्र में नियंत्रित |
| 1.7 | अवैध शस्त्र व गोला-बारूद के विरुद्ध अभियान; कार्यवाही का उल्लेख LOR में |
| 1.8 | 🚨 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम में एक से अधिक मुकदमों वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही |
| 1.9 | 🚨 मतदान समाप्ति से 48 घण्टों से पूर्व से, तथा मतगणना दिवस को भी, शराब के उपयोग, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध — (लोप्रअ धारा 135-ग की 48-घंटे की अवधि से आगे बढ़कर मतगणना दिवस भी सम्मिलित) |
| 1.10 | नामनिर्देशन वापसी की तिथि से समस्त वाहनों की जांच का अभियान; मतदान दिवस के चार दिन पूर्व से और अधिक सघन |
| 1.11 | चुनाव रैली में तीन से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं — (आदेश 5579 से संगत) |
| 1.12 | 🚨 चुनाव कार्मिकों से दुर्व्यवहार/धमकी → उनके विरूद्ध "राज्य कार्य में बाधा" का मुकदमा दर्ज कराया जाये। "आयोग ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेता है।" अप्रिय घटना पर DEO व SP तुरन्त कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायेंगे |
| 1.13 | शस्त्र जमा कराने हेतु जाँच समिति (screening committee) — जिला स्तर: जिला मजिस्ट्रेट + पुलिस अधीक्षक; महानगर: पुलिस आयुक्त + उपायुक्त। श्रेणियाँ — (i) जमानत पर छूटे (ii) आपराधिक पृष्ठभूमि (iii) दंगा-फसाद में सम्मिलित रहे (iv) कमजोर तबके को डराने-धमकाने की शिकायत (v) डराने-धमकाने की प्रबल संभावना। 🚨 चुनाव समाप्ति के 7 दिवस के अंदर शस्त्र वापिस (यदि अन्य कारण से सस्पेन्ड न हो) |
| 1.14 | 🚨 मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में — चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर — किसी को भी कोर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स लाने व उपयोग की अनुमति नहीं। यही मतगणना स्थल की घेराबंदी सीमा के भीतर भी। उल्लंघन पर साधन जब्त; मतगणना समाप्ति एवं परिणाम घोषणा के पश्चात् लौटा दिए जाएंगे |
| 2 | "यह निर्देश सामान्य (indicative) हैं, विस्तृत एवं अंतिम (Comprehensive and final) नहीं।" |
| 3 | पालना का उत्तरदायित्व संभागीय आयुक्त व IG/पुलिस आयुक्त का। 🚨 निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ से समाप्त होने तक प्रत्येक जिले की कम से कम दो समीक्षा बैठकें; कार्यवाही विवरण की प्रति आयोग को |
| 4 | 🚨 LOR-I: DEO प्रत्येक सप्ताह SP/उपायुक्त पुलिस से सूचना लेकर, अपनी समीक्षा टिप्पणी सहित, माह की 7, 14, 21 व 28 तारीख को सांय 6.00 बजे तक आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे — चुनाव घोषणा की तिथि से चुनाव की समाप्ति तक। SP की हस्ताक्षरित प्रति पर DEO की टिप्पणी मय हस्ताक्षर ई-मेल से भी |
मार्गदर्शिका से जोड़: [MG अ.5(11)] केवल "मोबाईल, कार्डलेस फोन आदि" पर रोक कहती है। आदेश 5021 का बिन्दु 1.14 इसे विस्तृत करता है — वायरलैस सैट व इलेक्ट्रोनिक गजेट्स भी, और चुनाव ड्यूटी के कार्मिकों के लिए स्पष्ट अपवाद।
4-A. आदेश 4853 दिनांक 15.07.2026 — नगरीय निकाय आम चुनाव 2026, प्रारम्भिक तैयारी
| क्रमांक | एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/04-09/4853 · दिनांक 15.07.2026 · प्रतिलिपि 4854-59 |
| किन्हें | समस्त DEO (कलक्टर) (नगरपालिका), राजस्थान |
| फ़ाइल | 2026-07-15_4853.pdf |
यह DEO के लिए तैयारी की मास्टर-चेकलिस्ट है और लगभग हर पूर्ववर्ती आदेश का संदर्भ देता है।
✅ 196 + 113 का स्पष्ट प्रमाण
"आयोग के आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 20.02.2026 से 196 नगरीय निकायों एवं आयोग के आदेश क्रमांक 2552 दिनांक 24.03.2026 से 113 नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को विभक्त कर तैयार की जा चुकी है एवं आदेश क्रमांक 3763 दिनांक 25.05.2026 के द्वारा नगरपरिषद बाड़मेर एवं नगरपालिका सूरजगढ़ की फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ … तैयार की जा चुकी है।"
🚨 नामावली में संशोधन की अंतिम सीमा
"…मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को निस्तारित किया जाकर मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है।" (निरन्तर अद्यतन हेतु दिशा-निर्देश — आदेश क्रमांक 4187 दिनांक 01.07.2026)
नामांकन की अंतिम तिथि 31.08.2026 है ⇒ 10 दिवस पूर्व = 21.08.2026।
अन्य बिन्दु
| # | विषय | निर्देश / संदर्भ |
|---|---|---|
| 2 | मतदान केन्द्रों का विनिश्चय | नियम 27 — DEO के निर्देशों के अध्यधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा चयन · पत्रांक 641 दिनांक 19.01.2026 |
| 3 | RO / ARO की नियुक्ति | नियम 9 — DEO द्वारा · मापदण्ड पत्रांक 116 दिनांक 02.01.2026 एवं 514 दिनांक 15.01.2026 · RO/ARO का नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आयोग को भेजें |
| — | 🚨 दलीय अभ्यर्थी की सूचना | नियम 12(2) का स्पष्टीकरण — मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े प्रत्याशियों की सूचना प्ररूप 'क' और यथास्थिति प्ररूप 'ख' में RO को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे तक · निकायवार RO/ARO की सूची समस्त मान्यता प्राप्त दलों को भेजें |
| 5 | मतदान दलों का गठन | नियम 28 · पत्र 4038 दिनांक 09.10.2025 · 🚨 इन्हें नियुक्त न करें — केन्द्र सरकार एवं अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक · संबंधित नगरपालिका/परिषद/निगम कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक · अत्यावश्यक सेवाओं के कार्मिक · किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से सम्बद्ध कार्मिक · दिव्यांग कार्मिक (यथासंभव) · 🚨 कार्मिकों का रेन्डमाईजेशन NIC के सॉफ्टवेयर से |
| 5 (पुनरावृत्त क्रमांक) | मतपत्रों का मुद्रण | पत्रांक 578 दिनांक 16.01.2026 · ईवीएम मतपत्र का डिजाइन — आदेश 521 दिनांक 15.01.2026 (सां.आ. 144/2026) · डाक मतपत्र का प्ररूप — आदेश 572 दिनांक 16.01.2026 (सां.आ. 147/2026) · कागज की आपूर्ति मै. श्री एन्टरप्राईजेज द्वारा जिला मुख्यालय पर · ईवीएम व निविदत्त मतपत्र — पत्रांक 1896, डाक मतपत्र — पत्रांक 1891, दोनों 18.02.2026 · अपने स्तर पर निजी मुद्रणालयों से, पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ |
| 7 | मतदान सामग्री | 🚨 आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी — SDMM/DMM लिफाफे · पीठासीन अधिकारी की डायरी · पिंक पेपर सील (नासिक) · स्ट्रीप सील |
| 8 | वाहन किराया, पीओएल, यात्रा भत्ता | पत्रांक 622 दिनांक 19.01.2026 (वाहन दरें) · पत्रांक 528 दिनांक 16.01.2026 (यात्रा भत्ता) |
| 9 | बजट | पत्रांक 2515 / 2521 दिनांक 23.03.2026; 3219 / 3213 दिनांक 27.04.2026 · अल्पाहार/भोजन — पत्रांक 541 दिनांक 16.01.2026 |
| 10 | 🚨 प्रशिक्षण का ढांचा | "ईवीएम मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षण समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स हेतु शीघ्र आयोजित किया जाएगा। जिसके उपरांत आप द्वारा अपने स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से … अन्य कार्मिकों को भली-भांति प्रशिक्षित कर देवें।" — कैस्केड मॉडल |
| 11 | प्रकोष्ठ | जिला स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभारी नियुक्त |
12. ✅ आयोग की तीन आधिकारिक पुस्तकें — वही जिन पर यह सामग्री बनी है
| # | पुस्तक | उपलब्धता |
|---|---|---|
| (i) | 'Manual of Municipal Law 2026' — अधिनियम 2009 + नियम 1994 + निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974, यथोचित संशोधन सहित | वेबसाइट एवं आयोग के स्टोर से |
| (ii) | 'नगरपालिका चुनाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2026' (Compendium) | वेबसाइट |
| (iii) | 'पीठासीन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका 2026' | वेबसाइट एवं स्टोर से |
🚨 (iv) — यही कारण है कि वेबसाइट की नियमित जांच अनिवार्य है: "आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश वेबसाइट पर भी अपलोड किये जाते हैं तथा समस्त आदेश/निर्देश सम्बन्धी पत्रादि आयोग द्वारा आपको हार्ड प्रतियों के रूप में प्रेषित नहीं किये जाकर ई-मेल के माध्यम से ही भिजवाये जायेंगे।"
🔴 इस आदेश और बाद के दस्तावेजों में एक भिन्नता — MK-V
आदेश 4853 (15.07.2026), बिन्दु 6 कहता है:
"…भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की आवंटित M3A मॉडल की ईवीएम मशीनें एवं मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की MPMV मशीनें तथा आयोग के स्वामित्व की ECIL की MPSV एवं BEL की MK-V मॉडल की मशीनों का उपयोग किया जावेगा। इस प्रकार 25 जिलों में उपलब्ध … MPMV … तथा … MPSV मशीनों की प्रथम स्तरीय जॉच (FLC) … करवाई जा चुकी है। … M3A मॉडल का FLC कार्यक्रम आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। FLC उन मशीनों की भी होगी जो कि प्रशिक्षण में काम आयेंगी।"
| स्रोत | दिनांक | MK-V का उल्लेख? | जिलों की संख्या |
|---|---|---|---|
| आदेश 4853 | 15.07.2026 | ✅ हाँ — "BEL की MK-V" | 25 जिले (MPMV + MPSV की FLC) |
| आदेश 5674 (MPMV) | 08.08.2026 | — | 27 जिले |
| आदेश 5681 (M3A/MPSV) | 08.08.2026 | ❌ शीर्षक में नहीं | 14 जिले |
| प्रेस-नोट 6722 | 19.08.2026 | ❌ नहीं — केवल M-3A / MPSV / MPMV | 5 + 36 = 41 |
⚠️ नवीनतम दस्तावेज (प्रेस-नोट 6722, 19.08.2026) MK-V का नाम नहीं लेता, और मतदान दलों के दोनों ULB आदेश (5681, 5674) भी नहीं। पहले यहाँ यह अनुमान दर्ज किया गया था कि "MK-5 का उपयोग ULB में नहीं दिखता" — आदेश 4853 उस अनुमान के विरुद्ध जाता है। निष्कर्ष: यह प्रश्न खुला है। व्यवहार में इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मतदान दल को वही आदेश दिया जाएगा जो उसके जिले के लिए जारी हुआ है (5681 या 5674) — पर कथन के लिए इसे तय नहीं माना जाए। जिला स्तर पर आवंटित मॉडल DEO से पुष्ट करें।
5-0. 🚨🚨 आदेश 4977 दिनांक 21.07.2026 — संतान संबंधी घोषणा अब नहीं ली जाएगी
| क्रमांक | एफ 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/4977 · दिनांक 21.07.2026 |
| विषय | नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए सामान्य निरर्हता के संबंध में |
| प्रसंग | राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.03.2026 |
| संदर्भ | आयोग का आदेश क्रमांक 502 दिनांक 02.06.1999 |
| प्रतिलिपि | 4978-81 · समस्त RO मार्फत DEO |
| फ़ाइल | 2026-07-21_4977.pdf |
"…आयोग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्यों के निर्वाचन के समय अभ्यर्थियों से संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग लिये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे।
चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 25.03.2026 से … धारा 2 एवं 24 में संशोधन कर नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है, अतः आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित आदेश संख्या 502 दिनांक 02.06.1999 को निरस्त किया जाता है।"
✅ यही [STATUS §4 प्रश्न 1] का निर्णायक उत्तर है
| जिस आदेश से संतान-घोषणा ली जाती थी | आदेश 502 दिनांक 02.06.1999 (आदेश 4977 के साथ उसकी प्रति संलग्न है) |
| उसकी स्थिति | 🚨 निरस्त (rescinded) — 21.07.2026 से |
| ➡ नामांकन काउंटर पर | कोई संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग नहीं ली जाएगी |
निरस्त आदेश 502 क्या कहता था (अभिलेख हेतु) — अभ्यर्थियों से संतान संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग की दो प्रतियां ली जाएं; एक प्रति निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तुरन्त पश्चात् जिला कलक्टर को भेजी जाए ताकि धारा 26(xiv) के अन्तर्गत प्रकरणों की जांच में सुविधा रहे। यह पूरी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है।
🚨 इसका आदेश 4831 की विसंगति पर असर
आदेश 4831 दिनांक 15.07.2026 के परिशिष्ट-III (मीमो) में अब भी "दो से अधिक संतानों के आधार पर" लिखा है (देखें §5.5)। आदेश 4977, उसके छह दिन बाद, संतान-घोषणा की पूरी व्यवस्था ही निरस्त कर देता है। ➡ नवीनतम आदेश प्रभावी — मीमो देते समय वह वाक्यांश काट दिया जाए।
✅ राजपत्र की तिहरी पुष्टि
आदेश 4977 के साथ राजपत्र की दोनों भाषाओं की प्रतियां संलग्न हैं — इससे हमारा पूर्व निष्कर्ष तीन स्वतंत्र प्रतियों से पुष्ट हो गया:
| स्रोत | क्या मिला |
|---|---|
| SEC पत्र 4789 (पूर्व में पढ़ा) | अंग्रेजी राजपत्र |
| आदेश 4977, पृष्ठ 3 | 🚨 हिन्दी राजपत्र — "धारा 2 के खण्ड (xix) के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द और विराम चिह्न "कुष्ठ," हटाया जायेगा" · धारा 24 में (i) खण्ड (xvii), (ii) परन्तुक का खण्ड (ङ), (iii) स्पष्टीकरण हटाए गए |
| आदेश 4977, पृष्ठ 4 | प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, राजपत्र पृष्ठ 672 — "the existing word and punctuation mark "leprosy," shall be deleted" |
राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 · (2026 का अधिनियम संख्यांक 7) · राज्यपाल की अनुमति 24 मार्च 2026 · अधिसूचना प.2(11)विधि/2/2026, 25 मार्च 2026 · राजपत्र विशेषांक 27 मार्च 2026, भाग 4(क), पृष्ठ 672 · "यह तुरन्त प्रवृत होगा।" · हस्ताक्षर राघवेन्द्र काछवाल, प्रमुख शासन सचिव
⚠️ वही पुरानी अशुद्धि तीसरी बार: आदेश 4977 का आवरण-पत्र भी "धारा 2 एवं 24" को एक साथ "संतान संबंधी प्रावधान" कहता है, जबकि राजपत्र के अनुसार धारा 2 का संशोधन केवल "कुष्ठ" शब्द हटाने का है। व्यवहार में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता (दोनों ही स्थिति में संतान-घोषणा नहीं ली जाएगी), किन्तु कथन के लिए राजपत्र ही प्रमाण है। देखें DLMT_REVIEW §4।
5-B. आदेश 6126 (11.08.2026) एवं 6827 (20.08.2026) — आदर्श आचार संहिता
6827 दिनांक 20.08.2026 — आचार संहिता कब से, और स्पष्टीकरण का रास्ता
| क्रमांक | एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/6827 · दिनांक 20.08.2026 · प्रतिलिपि 6828-34 |
| फ़ाइल | 2026-08-20_6827.pdf |
🚨 "आयोग द्वारा राज्य की 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा दिनांक 19.08.2026 को की जा चुकी है। उक्त नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।"
➡ आदर्श आचार संहिता 19.08.2026 से प्रभावी है और निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक रहेगी [6126]।
- विभागों द्वारा स्पष्टीकरण/शिथिलता के प्रकरण सीधे आयोग को नहीं भेजे जाएंगे
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के स्तर से अनुमोदन उपरान्त ही आयोग को भिजवाए जाएं
- मुख्य सचिव प्रकरणों का परीक्षण आयोग के MCC निर्देशों के अनुसार करें; शिथिलन/अनुमति योग्य प्रकरण ही आयोग को प्रेषित किए जाएं
- विभाग मूल पत्रावली मुख्य सचिव कार्यालय भेजते समय स्वयं की स्पष्ट टिप्पणी सहित भेजें
- 🚨 निस्तारण की समय सीमा निर्धारित हो तो प्रकरण न्यूनतम 07 दिवस (एक सप्ताह) पूर्व मुख्य सचिव को
6126 दिनांक 11.08.2026 — MCC पालना रिपोर्ट, चार प्रपत्र
| क्रमांक | एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/6126 · दिनांक 11.08.2026 · प्रतिलिपि 6127-31 |
| किन्हें | समस्त DEO (कलक्टर), (नगरनिकाय) |
| कहाँ भेजें | Secraj@rajasthan.gov.in पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्टकॉपी (Excel Sheet format) |
| फ़ाइल | 2026-08-11_6126.pdf |
| क.सं. | प्रपत्र | विवरण | समयावधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | सरकारी संपत्ति को विरूपित करना | 24 घंटे |
| 2 | 1 | सरकारी वाहनों का दुरूपयोग, शिकायतों की निगरानी | 24 घंटे |
| 3 | 2 | सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करना और सार्वजनिक स्थान का दुरूपयोग | 48 घंटे |
| 4 | 3 | निजी संपत्ति का विरूपण | 72 घंटे |
| 5 | 4 | विकास निर्माण संबंधी गतिविधियाँ | 72 घंटे |
प्रपत्र-01 (DEO की MCC रिपोर्ट) के स्तम्भ: क्र.सं. · जिला · "क्या सरकारी संपत्तियों को विरूपित करना, दीवारों पर लिखना/पोस्टर लगाना/कागज चिपकाना/होर्डिंग्स/बैनर/झंडे हटायें गयें है? हां/नहीं" · "क्या राजकीय वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है? हां/नहीं" · "क्या शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम चालू कर दिया गया है? हां/नहीं"
⚠️ प्रपत्र 02, 03, 04 के प्रारूप अभी पढ़े नहीं गए — विषय एवं समयावधि ऊपर की तालिका से लिए गए हैं।
5-A. 🚨 आदेश 5446 दिनांक 04.08.2026 — नगरपालिका आम चुनाव 2026, चुनाव प्रक्रिया
| क्रमांक | एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/2014/5446 |
| दिनांक | 04.08.2026 (आदेश पर अंकित) — ⚠️ आयोग की वेबसाइट-सूची में यह 10.08.2026 के अन्तर्गत सूचीबद्ध है; आदेश की अपनी तिथि 04.08.2026 ली गई है |
| किन्हें | समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका), राजस्थान |
| प्रतिलिपि | 5447-50 |
| फ़ाइल | 2026-08-10_5446.pdf |
यह पूर्व के चार आदेशों — 2184 (26.02.2026), 705 (20.01.2026), 826 (23.01.2026), 2292 (09.03.2026) — को समेकित करते हुए 14 बिन्दुओं में महत्वपूर्ण निर्देश देता है।
(1) वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण
- भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित रखा जाये
- पुलिस/सुरक्षा गार्ड नियुक्त
- Warehouse खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया एवं मशीनों को लाने-ले जाने तक की लॉग बुक संधारित की जाये
(2) ईवीएम रजिस्टर एवं ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर
🚨 CU एवं BU के यूनीक नम्बर, मॉडल एवं संख्या — स्थाई स्टॉक पंजिका की समस्त सूचना
आयोग के ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर esuchi.rajasthan.gov.in में भी इन्द्राज की जावे।
(3) प्रथम स्तरीय जांच (FLC)
| # | निर्देश |
|---|---|
| (i) | FLC जिला स्तर पर |
| (ii) | ECIL/BEL के इंजीनियरों अथवा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा |
| (iii) | FLC की विडियोग्राफी करवाई जाये |
| (iv) | राजनीतिक दलों को सूचित किया जाये |
| (v) | 🚨 FLC में लगे अधिकारियों को सेलफोन, कैमरा, स्पाईपेन की अनुमति नहीं |
| (vi) | 🚨 जिले में FLC हुई कुल मशीनों की 10% मशीनों पर 25-25 वोट डालकर मॉकपोल |
| (vii) | ईवीएम को पिंकपेपर सील से सील किया जाये |
(4) प्रशिक्षण हेतु मशीनों की छंटनी — दो-स्तरीय प्रशिक्षण
- मतदान केन्द्रों की 5 प्रतिशत मशीनें जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु छांटी जाएं
- प्रथम प्रशिक्षण — जिला स्तर पर
- 🚨 द्वितीय प्रशिक्षण — नगरपालिका स्तर पर, उन्हीं 5% मशीनों को नगरपालिकावार आवंटित कर
(5) नाम निर्देशन
नाम निर्देशन की प्रक्रिया नगरपालिका स्तर पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाये।
(6) प्रथम रेण्डमाईजेशन
प्रशिक्षण मशीनें पृथक करने के बाद शेष मशीनें मतदान हेतु — ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा प्रथम रेण्डमाईजेशन कर नगरपालिकावार आवंटन; आवंटित मशीनें तुरन्त जिला स्तर के सुरक्षित स्ट्रांगरूम में।
(7) मतपत्रों का मुद्रण
🚨 आयोग के पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 के अनुरूप — अध्यक्ष/सदस्यों के चुनाव हेतु मतपत्रों का मुद्रण निविदा आमंत्रित करते हुए जिला स्तर पर। ⚠️ पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 अभी संग्रह में नहीं है — मंगाया जाए।
(8) द्वितीय रेण्डमाईजेशन एवं कमीशनिंग
| # | निर्देश |
|---|---|
| (i) | द्वितीय रेण्डमाईजेशन कर वार्डवार/बूथवार आवंटन। 🚨 कमीशनिंग चुनाव के ठीक तीन दिन पूर्व |
| (ii) | मशीनों की तैयारी BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियरों/तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जिला स्तर पर |
| (iii) | 🚨 बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे |
| (iv) | एक वार्ड की कमीशनिंग पूरी करने के बाद ही अगले वार्ड की — एक-एक कर वार्डवार |
| (v) | 🚨 तैयारी के समय 5 प्रतिशत मशीनों में प्रत्येक मशीन पर 50 मत देकर मॉकपोल |
| (vi) | बैलेट यूनिट को "Pink Paper Seal" से सील |
⚠️ दो अलग मॉकपोल — भ्रम न हो: FLC पर — 10% मशीनें × 25 मत। कमीशनिंग पर — 5% मशीनें × 50 मत। मतदान दिवस पर — प्रत्येक मशीन, नोटा सहित हर अभ्यर्थी को न्यूनतम 1 मत [मार्गदर्शिका अ.4-A]।
(9)–(11) अभिरक्षा एवं वितरण
- तैयारशुदा एवं आरक्षित मशीनें संबंधित नगरपालिका के RO को सुपुर्द → नगरपालिका स्तर के सुरक्षित स्ट्रांग रूम में
- आरक्षित मशीन आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तत्समय तैयार करायी जाये (विस्तार से §4 / आदेश 5688)
- नगरपालिका स्तर से मतदान दलों को वितरण, परिवहन एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित
(12) मतदान पश्चात संग्रहण
🚨 "चूंकि मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर ही होनी है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन नगरपालिका मुख्यालय पर ही (मतगणना स्थल पर) संग्रहण कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। वोटिंग मशीन के स्ट्रांग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा।" - (i) स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे - (ii) स्ट्रांग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय - (iii) स्ट्रांग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था
(13) 🚨 मतगणना — और मतगणना के बाद कौन-सी चीज़ सील होगी
| # | निर्देश |
|---|---|
| (i) | वार्डों की संख्या, मतदान केन्द्रों की संख्या, समय एवं मितव्यता को ध्यान में रखते हुए मतगणना की टेबलों की संख्या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तय की जाये |
| (ii) | 🚨 "नगरपालिका स्तर पर मतगणना सम्पादित कर परिणाम घोषित किया जायें। MPSV मॉडल की SDMM एवं MPMV मॉडल की DMM को सील कर दिया जायें। M3A मॉडल की मशीन (CU एवं BU) को सील कर दिया जायें।" |
| (iii) | विजयी प्रत्याशियों को चुनाव प्रमाण-पत्र जारी करना एवं शपथ नगरपालिका स्तर पर ही दिला दी जाये |
| (iv) | समस्त ईवीएम मशीनें सम्बंधित जिलों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) में बिना विलंब जमा — ताकि पुनः उपयोग हो सके |
✅ यह मतगणना-मॉड्यूल का एक बड़ा प्रश्न हल करता है — मतगणना के बाद क्या सील होगा:
मॉडल मतगणना के बाद सील MPSV SDMM (पत्र 705) MPMV DMM (पत्र 826) M3A 🚨 मशीन स्वयं — CU एवं BU देखें SDMM / DMM Sealing After Counting — the procedure एवं Counting/।
(14) सुरक्षा प्रोटोकॉल
- तैयारी, सीलिंग, स्ट्रांग रूम की सीलिंग, परिवहन, भण्डारण, वितरण, मतगणना, FLC, कमीशनिंग, रजिस्टर संधारण — आयोग के प्रोटोकॉल की पालना, और राजनीतिक दलों को समस्त प्रक्रिया में सूचित करना
- वोटिंग मशीनों को सुरक्षित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है
6. आदेश 5310 दिनांक 30.07.2026 — मतदाता की पहचान के दस्तावेज
| क्रमांक | एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5310 · दिनांक 30.07.2026 |
| किसे अधिक्रमित करता है | 🚨 आदेश 559 दिनांक 07.02.2019 एवं आदेश 603 दिनांक 19.01.2026 |
| फ़ाइल | 2026-07-30_5310.pdf |
⛔ आदेश 603 = मार्गदर्शिका का परिशिष्ट-16। अतः परिशिष्ट-16 अब लागू नहीं है।
प्राथमिक: EPIC। असमर्थ होने पर निम्न 11 में से कोई एक मूल दस्तावेज —
| # | दस्तावेज |
|---|---|
| 1 | आधार कार्ड |
| 2 | 🚨 विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) / मनरेगा कार्ड |
| 3 | बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक |
| 4 | श्रम मंत्रालय की योजना का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड |
| 5 | ड्राइविंग लाइसेन्स |
| 6 | पैन कार्ड |
| 7 | भारतीय पासपोर्ट |
| 8 | फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज |
| 9 | केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र |
| 10 | सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र |
| 11 | यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड |
🚨 परिशिष्ट-16 की तुलना में तीन नई शर्तें
| # | शर्त |
|---|---|
| 1 | "चुनाव की घोषणा किये जाने से पूर्व में जारी" — घोषणा के बाद बना दस्तावेज़ मान्य नहीं |
| 2 | "कोई एक मूल दस्तावेज" — छायाप्रति नहीं |
| 3 | "यदि कोई कालातीत अवधि अंकित की गई हो तो पहचान पत्र उक्त वर्णित अवधि तक के लिए ही मान्य होगा" |
परिवार के मुखिया द्वारा पहचान का प्रावधान यथावत् है।
प्रतिरूपण — BNS 2023
"…मिथ्या/कूटरचित पहचान पत्र के आधार पर मतदान … अथवा … प्रतिरूपण … तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।" — आदेश धारा 172 एवं धारा 174 (एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों) दोनों उद्धृत करता है।
✅ मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-9 की त्रुटि इससे दूर होती है — वह प्ररूप निरसित भा.दं.सं. 1860 की धारा 171-च लिखता है। शिकायत में BNS की धारा 172 / 174 लिखी जाए।
7. आदेश 5579 दिनांक 06.08.2026 — सां.आ. 161/2026 — वाहन, लाउडस्पीकर, पोस्टर-बैनर
| क्रमांक | एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5579 · दिनांक 06.08.2026 · सां.आ. 161/2026 |
| किसे अधिक्रमित करता है | 🚨 अधिसूचना 5041 दिनांक 23.12.2025 (सां.आ. 137/2025) = संकलन का आदेश क्रम 14 |
| शक्ति | अनुच्छेद 243ZA एवं नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23(1) · तुरन्त प्रभाव से लागू |
| फ़ाइल | 2026-08-06_5579.pdf |
धारा 23 का दण्ड-ढांचा: 23(2) ₹5,000 तक जुर्माना · 23(3) 🚨 दोषसिद्धि पर आयोग के आदेश से 6 वर्ष तक निरर्हता (आयोग लेखबद्ध कारणों से हटा/घटा सकेगा) · 23(4) आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के परिवाद पर ही न्यायालय संज्ञान लेगा
वाहन
पूर्णतः प्रतिबंधित: बस · ट्रक · मिनी बस · मेटाडोर · पशुचालित कोई भी वाहन (तांगा, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी)
| पद | अधिकतम वाहन |
|---|---|
| नगर निगम पार्षद | 3 |
| नगर परिषद पार्षद | 2 |
| नगरपालिका सदस्य | 1 |
- 24 घंटे पूर्व RO को लिखित सूचना → प्ररूप 'ख' में अनुमति, वाहन पर प्रदर्शित
- 🚨 तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं; मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे में रैली/काफिला पूर्णतः निषिद्ध
- 🚨 मतदान दिवस को वाहन उपयोग हेतु RO की पृथक लिखित अनुमति; लोप्रअ 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उल्लंघन पर अनुमति बिना नोटिस निरस्त
- "वाहन" = जीप, कार, तिपहिया टैम्पो, मोटरसाईकिल, स्कूटर
✅ यह आदेश स्वतंत्र रूप से पुष्टि करता है कि सही संदर्भ "धारा 133 सपठित धारा 123(5)" है — मार्गदर्शिका अध्याय 12 का "धारा 125(5)" मुद्रण-त्रुटि है।
लाउडस्पीकर
- अभ्यर्थी के चुनाव कार्यालय पर पूर्ण प्रतिबन्ध · मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे में पूर्ण प्रतिबन्ध
- अस्पताल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में पूर्ण प्रतिबन्ध (प्ररूप 'ग' की शर्त 7 में सूची भिन्न — अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, पुस्तकालय एवं छात्रावास; दोनों पाठ यथावत् दर्ज)
- प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही, प्ररूप 'ग' में जिला/उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति से · रात्रि 10 से प्रातः 6 तक पूर्ण प्रतिबंध · बॉक्सनुमा स्पीकर, धीमी आवाज
कट-आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर
- पोस्टर मुद्रण — लोप्रअ 1951 की धारा 127-क
- सार्वजनिक स्थल — अधिनियम 2009 का अध्याय 12-क "सम्पत्ति के विरूपण का निवारण" + स्थानीय प्राधिकारी की लिखित अनुमति · निजी सम्पत्ति — स्वामी की लिखित अनुमति, केवल आसानी से हटने वाली सामग्री
- 🚨 किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई पोस्टर/बैनर/प्रचार सामग्री नहीं
- 🚨 परन्तु मतदान के दिन अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ पर एक बैनर, अधिकतम 2×5 फीट — उस पर किसी नेता/अभ्यर्थी का चित्र, चुनाव चिन्ह या नारा नहीं होगा
- "स्थान" में गृह, भवन, तम्बू और वाहन शामिल हैं
⚠️ दो अलग दूरियां: 100 मीटर = मत संयाचना का प्रतिबंध (लोप्रअ धारा 130) एवं अभ्यर्थी का बूथ इससे बाहर। 200 मीटर = पोस्टर/बैनर/प्रचार सामग्री का प्रतिबंध। बूथ की साज-सज्जा: मार्गदर्शिका अ.5(9)4 — एक छतरी/तिरपाल + एक मेज + दो कुर्सी; + इस आदेश से एक बैनर 2×5 फीट, बिना चित्र/चिन्ह/नारे के।
अधिकतम चुनाव खर्च सीमा
| पद | सीमा |
|---|---|
| नगर निगम पार्षद | ₹3,50,000 |
| नगर परिषद पार्षद | ₹2,50,000 |
| नगरपालिका सदस्य | ₹1,50,000 |
लेखा प्ररूप 'क' में परिणामों की घोषणा के 15 दिन के अन्दर DEO को; नोटिस बोर्ड पर 3 दिन; आपत्ति अगले 7 दिन में।
शिकायत: DEO/प्राधिकृत अधिकारी → जांच (तहसीलदार से निम्न श्रेणी का नहीं) → उपखण्ड अधिकारी → सक्षम न्यायालय में परिवाद, 3 दिन में SEC व DEO को सूचना → निर्णय की प्रति 15 दिन में।
8. ⚠️ दायरे की चेतावनी — ये आदेश पंचायत के हैं, नगरपालिका के नहीं
| आदेश | दिनांक | विषय | दायरा |
|---|---|---|---|
| 5468 | 04.08.2026 | ईवीएम मशीन M3A, MK-5 एवं MPSV — मतदान दलों को निर्देश | 🚫 पंचायत — क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/, DEO (पंचायत) को, विषय "पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव" |
| 5475 | 04.08.2026 | MPMV — मतदान दलों को निर्देश | 🚫 पंचायत — वही आधार |
| 5461 | 04.08.2026 | पंचायतीराज में ईवीएम कमीशनिंग एवं आरक्षित मशीनें | 🚫 पंचायत |
| 4860 | 15.07.2026 | पंचायतीराज आम चुनाव 2026 — प्रारम्भिक तैयारियां | 🚫 पंचायत |
| 4795 | 27.07.2026 | राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम (संशोधन), 2026 | 🚫 पंचायत |
| 1711 | 13.02.2026 | पंचायतीराज — मतदान मशीनों एवं मतपत्रों द्वारा मत देना | 🚫 पंचायत |
🚨 इनके निर्देश नगरपालिका प्रशिक्षण में न मिलाए जाएं। "एक राज्य एक चुनाव" के कारण दोनों चुनाव साथ-साथ हैं और आदेश एक ही वेबसाइट पर हैं — भ्रम की पूरी संभावना है। ULB के लिए वही आदेश लें जिनका क्रमांक
/नपा/हो और जो DEO (नगरपालिका) को सम्बोधित हों।ULB के ईवीएम आदेश = 5681 (M3A/MPSV) और 5674 (MPMV), दोनों 08.08.2026 के।
9. ❌ जो नए आदेश अभी पढ़े नहीं गए
सभी डाउनलोड हो चुके हैं (General_ULB_2026_latest/), पर पढ़े नहीं गए —
इनसे इस सामग्री में कुछ भी कथित नहीं किया गया है।
| आदेश | दिनांक | विषय | प्राथमिकता |
|---|---|---|---|
| 5033 | 21.07.2026 | अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन संबंधी दिशा-निर्देश | 🟡 |
| 5546 / 5553 | 06.08.2026 | बजट आवंटन | ⚪ निम्न |
| 25520002 | 24.03.2026 | 113 नगरीय निकायों के लिए नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम | 🟡 (196 + 113 = 309 — यही अंतर की व्याख्या है) |
| 1661 | 13.02.2026 | सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नियुक्ति आदेश | ⚪ |
| 4789 | 27.07.2026 | राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 | ✅ पहले ही पढ़ा जा चुका (amendment/) |
| result_rotated | 21.04.2026 | निबंध प्रतियोगिता का परिणाम | ⚪ अप्रासंगिक |
10. ✅ 196 बनाम 309 — यह प्रश्न हल हो गया
| स्रोत | संख्या |
|---|---|
| 2019 का चुनाव | 196 नगरपालिका (प्रेस-नोट 6722 की मतदाता-तालिका) |
| संकलन का परिशिष्ट-1 (आदेश 2012 दिनांक 20.02.2026) | 196 निकाय, 6,540 वार्ड |
| आदेश 25520002 दिनांक 24.03.2026 | + 113 नगरीय निकाय |
| प्रेस-नोट 6722 दिनांक 19.08.2026 | = 309 निकाय (10 निगम + 47 परिषद + 252 पालिका), 10,245 वार्ड |
196 + 113 = 309 ✔ — हमारा आंकड़ा सही एवं वर्तमान है।
ℹ️ संकलन का आदेश 2012 यह भी दर्ज करता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 7718/2025 (शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार) में आदेश दिनांक 14.11.2025 द्वारा चुनाव 15.04.2026 तक सम्पन्न कराने के निर्देश दिए थे। वास्तविक कार्यक्रम अगस्त-सितम्बर 2026 का है (प्रेस-नोट 6722)। किसी भी तारीख के लिए प्रेस-नोट 6722 ही प्रमाण है।
11. 🚨 शेष जोखिम
- आयोग की सूची से 11.02.2026 के बाद के सभी 24 आदेश ले लिए गए हैं — किन्तु यह सूची 21.08.2026 को ली गई थी। मतदान 09/11 सितम्बर है; उससे पहले नए आदेश आ सकते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण-सत्र से पहले सूची दोबारा जांची जाए।
- §9 के 4 आदेश अभी पढ़े नहीं गए (सब प्रशासनिक/सूची-प्रकार)। साथ ही शेष — 6126 के प्रपत्र 02/03/04, 5021 का फॉर्म LOR-I, 4187 के साथ संलग्न पत्र 6769/2015, तथा पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 (मतपत्र मुद्रण) जो आयोग की साइट पर उस क्रमांक से उपलब्ध नहीं है।
- परिशिष्ट-I का प्ररूप (आदेश 4831) प्राप्त नहीं है।
संबंधित: STATUS · Statutory Reference — Rules and Forms · EVM/GAPS · EVM/hi/10 §1 · SDMM / DMM Sealing After Counting — the procedure · CITATIONS