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मास्टर ट्रेनर स्लाइड डेक — मतगणना

नगरपालिका आम चुनाव 2026 (राजस्थान) · सदस्य (वार्ड) पद · मतगणना 14 सितम्बर 2026

उपयोग: --- प्रत्येक स्लाइड को अलग करता है। वक्ता नोट इटैलिक में — स्क्रीन पर न दिखाएं। अवधि: ≈ 120 मिनट (व्यावहारिक अभ्यास सहित)।

🚨 ट्रेनर के लिए नियम: जिस बात का स्रोत स्लाइड पर नहीं दिया, वह न बोलें। प्रश्न आने पर GAPS खोलकर दिखाएं और कहें “यह आयोग से लिखित में लिया जाएगा।”

🔗 प्रत्येक संदर्भ चिह्न CITATIONS में लिंक सहित है — स्रोत PDF सीधे उसी पृष्ठ पर खुलेगा।


स्लाइड 1 — शीर्षक

मतगणना प्रशिक्षण

नगरपालिका आम चुनाव 2026 · सदस्य (वार्ड) पद

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मतदान: 09 एवं 11 सितम्बर 2026 · मतगणना: 14 सितम्बर 2026 (सोमवार)

वक्ता नोट: मतगणना उसी दिन पूर्ण करनी है, और उसी दिन निर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलानी है — क्योंकि 15.09 से अध्यक्षीय चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।


स्लाइड 2 — आज के सत्र में

  1. विधिक आधार एवं दो बुनियादी बातें
  2. स्थान, मेजें, स्टाफ
  3. गणन अभिकर्ता — नियुक्ति, बैज, अनुशासन
  4. डाक मतपत्र — सर्वप्रथम
  5. ईवीएम गणना — चरण-दर-चरण
  6. प्ररूप 14-ग → प्ररूप-21 → घोषणा
  7. पुनर्गणना · स्थगन · विशेष परिस्थितियाँ
  8. गणना के बाद: सीलिंग एवं अभिरक्षा
  9. व्यावहारिक अभ्यास एवं मूल्यांकन

स्लाइड 3 — विधिक आधार

प्रावधान विषय
नियम 57–61, 65–73 समय-स्थान · गणन अभिकर्ता · प्रवेश · गोपनीयता · पुनर्गणना · घोषणा · प्रमाण-पत्र
नियम 46-क, 62-क, 63-ख, 64-क ईवीएम से मतगणना, डाक मतपत्र
नियम 62-क, 63-क, 63-ख गणना पूर्व संवीक्षा व निरीक्षण · वास्तविक गणना · गणना बाद सीलिंग

यह परिपत्र (2292 दि. 09.03.2026) पूर्व आदेश 4249 दि. 22.10.2019 को अधिक्रमित करता है।

वक्ता नोट: नियमों का मूल पाठ हमारे पास नहीं है — नियम संख्याएँ परिपत्र से उद्धृत हैं। GAPS §1।


स्लाइड 4 — दो बुनियादी बातें

1️⃣ गणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है

“मतगणना दोष-रहित हो और परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे” [पैरा 1(2)]

2️⃣ मतगणना उसी दिन पूर्ण करनी है

घोषणा के बाद उसी दिन निर्वाचित सदस्यों को शपथ — ताकि महापौर/सभापति/अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले सकें [अन्तिम नोट]


स्लाइड 5 — स्थान एवं व्यवस्था [पैरा 3]

  • मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर · एक ही भवन (नगर निगम में DEO दो भवन चुन सकते हैं)
  • एक वार्ड की गणना एक कक्ष में एक साथ
  • पार्टीसन से एक से अधिक वार्ड → प्रत्येक कक्ष का प्रभारी पृथक ARO
  • सूचना: मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व, लिखित; परिवर्तन हो तो पुनः लिखित
  • 🚫 अस्थायी ढांचे में गणना नहीं · दोहरी व पर्याप्त सुरक्षा · भीड़-भाड़ न हो

स्लाइड 6 — स्टाफ [पैरा 5]

एक टेबल = एक गणन पर्यवेक्षक + एक गणन सहायक (नियम 59, DEO के अनुमोदन से)

गणन पर्यवेक्षक राजपत्रित या समकक्ष अधिकारी
गणन सहायक यथासंभव पर्यवेक्षकीय पद के स्तर के

🚫 राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से जुड़े व्यक्ति एवं नगर निकाय कार्यालयों के कार्मिक नहींरिजर्व स्टाफ सहित भली-भाँति प्रशिक्षण ✅ ईवीएम/SDMM/DMM व कागजात सील करने हेतु पृथक सहायक भी नियुक्त होंगे


स्लाइड 7 — गणन अभिकर्ता [पैरा 6], [SO 151]

कब क्या
2 दिन पूर्व फोटो सहित सूची + प्ररूप-19 (दो प्रतियों में, पासपोर्ट फोटो)
फोटो पर अभिकर्ता के हस्ताक्षर + अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणन
1 घंटा पूर्व प्ररूप-19 की घोषणा पढ़कर हस्ताक्षर → अन्यथा प्रवेश नहीं
गणना दिवस 🚨 केवल फोटो पहचान पत्र/बैज वालों को ही प्रवेश

संख्या: मेजों की संख्या से अधिक नहीं — RO/ARO की मेज सहित निरस्तीकरण: प्ररूप-20 · उसके बाद एवज में दूसरा नियुक्त किया जा सकता है


स्लाइड 8 — अनुशासन एवं प्रवेश [पैरा 8, पैरा 9, पैरा 10]

प्रवेश — केवल 4 श्रेणी (नियम 60(1)) (क) गणन पर्यवेक्षक/सहायक · (ख) आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति · (ग) ड्यूटी पर तैनात लोक-सेवक · (घ) अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रति मेज एक गणन अभिकर्ता

  • 🚫 धुम्रपान पूर्णतः वर्जित
  • 🚫 मंत्री — यदि अभ्यर्थी नहीं है तो प्रवेश नहीं
  • पुलिस सामान्यतः कक्ष में नहीं (केवल कानून-व्यवस्था हेतु RO बुला सकता है)
  • 🚫 बीच में जाने पर पुनः प्रवेश नहीं
  • गणन अभिकर्ता केवल आवंटित टेबल पर; अभ्यर्थी व निर्वाचन अभिकर्ता किसी भी टेबल पर
  • धारा 128 (लो.प्र.अ. 1951) गणना प्रारम्भ से पूर्व सभी को समझाएं — नियम 61 गोपनीयता

स्लाइड 9 — 🚨 डाक मतपत्र सबसे पहले [पैरा 11]

डाक मतपत्र → सर्वप्रथम, उसी कक्ष में

🚫 ईवीएम गणना पूर्ण होने से पहले डाक गणना समाप्त हो जाए

नियत समय के बाद प्राप्त लिफाफाबिना खोले अस्वीकार → अलग लिफाफे में सील + विवरण अंकित

दो प्रकार: (क) निवारक निरोध में नजरबंद — अधिनियम 2009 की धारा 25 का परन्तुक (ख) निर्वाचन-ड्यूटी स्टाफ — नियम 46-क(4)


स्लाइड 10 — डाक मतपत्र: संवीक्षा का क्रम [SO 157]

लिफाफा-ख (16-ग) एक-एक करके खोलें
        ▼
प्रथमतः प्ररूप 16-क की घोषणा की संवीक्षा                 [पैरा 2]
        │
        ├─ घोषणा नहीं / सम्यक हस्ताक्षरित-अनुप्रमाणित नहीं
        │  / क्रम संख्यांक लिफाफा-क से भिन्न
        │        → 🚫 लिफाफा-क न खोलें → मतपत्र प्रतिक्षेपित   [पैरा 3]
        │        → पुनः लिफाफा-ख में → पृथक बड़ा पैकेट, सील     [पैरा 4]
        ▼
सही घोषणाएं → पृथक पैकेट, मुद्राबंद                        [पैरा 5]
        ▼
तब लिफाफा-क (16-ख) खोलें → प्रत्येक मतपत्र की संवीक्षा     [पैरा 6]

वक्ता नोट: क्रम उलटना सबसे आम गलती है — घोषणा की संवीक्षा पहले, लिफाफा-क बाद में


स्लाइड 11 — डाक मतपत्र: प्रतिक्षेपण के 7 आधार [SO 157 पैरा 7]

आधार
पहचान कराने वाला चिह्न या लेख
कोई मत नहीं / मत पीछे वाले हिस्से पर
एक से अधिक अभ्यर्थी, या अभ्यर्थी + नोटा
बनावटी मतपत्र
क्षत/विकृत — अनन्यता स्थापित नहीं
भेजे गए लिफाफे में नहीं लौटाया
चिह्न ऐसा कि किसे मत दिया — सन्देहपूर्ण

🚨 इनके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर प्रतिक्षेपण नहीं। RO का निर्णय अंतिम। प्रत्येक पर “नामंजूर/प्रतिक्षेपित” + कारण पृष्ठांकित


स्लाइड 12 — डाक मतपत्र: दो स्पष्टीकरण [SO 157]

स्पष्टीकरण I“X” (क्रॉस) अथवा “✓” (राईट टिक) बालपैन या स्याही से पर्याप्त है। निर्धारित उपकरण से अन्यथा चिह्न लगाने मात्र से नामंजूर नहीं

स्पष्टीकरण II — चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है — तब भी नामंजूर नहीं, यदि आशय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मत किस अभ्यर्थी अथवा नोटा के लिए है।

निरीक्षण: प्रतिक्षेपण से पूर्व अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता को निरीक्षण का युक्तियुक्त अवसर — 🚫 किन्तु छूने नहीं देंगे [पैरा 8]


स्लाइड 12-क — डाक मतपत्रों के पैकेट: अपनाया गया नियम

दो दस्तावेजों में पैकेट की संख्या पर विरोधाभास: [SO 157 पैरा 11] (सां.आ., 06.02.2026) = पृथक-पृथक पैकेट · [2292 पैरा 11(5)] (परिपत्र, 09.03.2026) = एक पैकेट

✅ अपनाया गया नियम: बाद का दस्तावेज मान्य

बण्डल पृथक-पृथक — दोनों बण्डल एक ही मुद्राबन्द पैकेट में

व्यावहारिक सुरक्षा: विधिमान्य व प्रतिक्षेपित बण्डल अलग-अलग बाँधें व लेबल लगाएं, फिर दोनों को एक ही पैकेट में रखें — इससे 2292 का अक्षरशः पालन और SO 157 का अभीष्ट पृथक्करण दोनों सुरक्षित।

वक्ता नोट: यह विभागीय कार्यकारी निर्णय है, आयोग का निर्णय नहीं — यह स्पष्ट रूप से बताएं। SO 157 एक सांविधिक आदेश है जबकि 2292 दिशा-निर्देश, और 2292 केवल आदेश 4249 को अधिक्रमित करता है, SO 157 को नहीं। आयोग से लिखित पुष्टि लेना अब भी उचित है। GAPS §2।

अद्यतन 23.08.2026 — यह अब विभागीय निर्णय नहीं रहा। नियम 74-क(1)(ख) का मूल पाठ — "used postal ballot papers weather valid, rejected or cancelled, and counter-foils thereof"विधिमान्य और प्रतिक्षेपित को एक ही पैकेट-वर्ग में रखता है, जो [2292 पैरा 11(5)] से पूर्णतः मेल खाता है। पूरा तर्क → §9.7-क की RO/ARO पुस्तिका


स्लाइड 13 — ईवीएम गणना: टेबल पर वितरण [पैरा 12]

  • CU का वितरण मतदान केन्द्रों के क्रमानुसारकेन्द्र 1 → टेबल 1, केन्द्र 2 → टेबल 2 …
  • वितरण का लेखा RO के पास + चार्ट कक्ष के बोर्ड पर
  • CU के साथ उसी केन्द्र का प्ररूप 14-ग भी टेबल पर

बैलेट यूनिट: सामान्यतः आवश्यक नहीं — केवल अभ्यर्थी/अभिकर्ता की मांग पर निरीक्षण हेतु

🚨 अपवाद — BEL पोस्ट MK-V / M3A: परिणाम की जानकारी हेतु BU को CU से जोड़ना आवश्यक [पैरा 12(2), पैरा 18(4)] MPSV / MPMV: परिणाम हेतु केवल CU [पैरा 19]


स्लाइड 14 — ईवीएम गणना: सीलों की जांच [पैरा 13–15]

बक्सा → पीठासीन अधिकारी की सील जांचें

बक्से की सील अविकल न हो तब भी गड़बड़ी की संभावना नहीं — बशर्ते यूनिट की सील, विशेषतः स्ट्रिप सील व पिंक पेपर सील अविकल हो

CUक्रम संख्या = वही मशीन? · कैंडिडेट सैट सैक्शन की सील वही?

इनमें कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी — बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर की पिंक पेपर सील अविकल हो

अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को सीलों के निरीक्षण एवं स्वयं के समाधान का अवसर दें


स्लाइड 15 — 🚨 पेपर सील का मिलान [पैरा 16]

पेपर सील का क्रमांक ↔ प्ररूप 14-ग भाग-I, मद संख्या 9 (पेपर सील लेखा)

  • भीतरी कवर में दो पेपर सील होंगी
  • अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी मिलान करने दें

मिलान न हो तो? → गणन पर्यवेक्षक स्वयं निर्णय न ले — RO/ARO को सूचित करे → RO जांच करेगा: लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रमांक · मतदान केन्द्र पर शिकायतें · अन्य परिस्थितियाँ → लिपिकीय भूल पाई जाए तो असंगति नजरअन्दाज करें

वक्ता नोट: यह पूरे प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। छेड़छाड़ पकड़ने का यही एकमात्र आधार है।

✏️ "एकमात्र आधार" — इसे थोड़ा संकीर्ण करें (22.08.2026 को जाँचा)

पेपर सील क्रमांक का मिलान "छेड़छाड़ पकड़ने का एकमात्र आधार" कहना पूरी तरह सही नहीं है — गणना की मेज पर दो स्वतंत्र जाँचें उपलब्ध हैं:

जाँच क्या पकड़ती है आधार
🚨 पेपर सील क्रमांक का मिलान परिणाम अनुभाग खोला तो नहीं गया प्ररूप 14-ग भाग-I मद 9
CU के यूनिक नंबर का मिलान मशीन बदली तो नहीं गई आदेश 2184 पैरा 13(v)

आदेश 2184, बिन्दु 13(v) (मैंने पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़ा):

"मतगणना कक्ष में वार्ड वार एवं मतदान केन्द्र वार आवंटित नियंत्रण यूनिट की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।"

अर्थात् मेज पर बैठे अभिकर्ता के सामने वह सूची टंगी होगी — वह CU का नंबर स्वयं मिला सकता है।

सुधार — वाक्य को संकीर्ण करें: "पेपर सील का मिलान यह पकड़ने का एकमात्र आधार है कि परिणाम अनुभाग खोला तो नहीं गया। मशीन बदली जाने की जाँच CU के यूनिक नंबर से अलग से होगी।"

🚨 दोनों जाँचें कराएँ — सील सही पर मशीन दूसरी, या मशीन सही पर सील टूटी — दोनों ही गंभीर हैं।


स्लाइड 16 — परिणाम निकालना [पैरा 18]

क्रम कार्य
(i) पीछे के कम्पार्टमेन्ट का पावर स्विच ONहरी बत्ती
(ii) परिणाम-अनुभाग के भीतरी कवर के परिणाम बटन के ऊपर की पेपर-सील निकालें
(iii) Result-1 दबाएं
(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा के मत एक-एक कर स्वतः प्रदर्शित
(v) प्ररूप 14-ग भाग-II में अभ्यर्थीवार + नोटा के निर्धारित कॉलम में अंकित
  • आवश्यक हो तो Result-1 पुनः दबाएं
  • नोट होने के बाद कवर बन्द करें, CU स्विच OFF

स्लाइड 17 — 🚨 प्ररूप 14-ग भाग-II का मिलान [पैरा 20]

भाग-II का कुल = भाग-I की मद 5 का कुल

हस्ताक्षर का क्रम:

गणन पर्यवेक्षक → उपस्थित अभ्यर्थी/अभिकर्ता → RO/ARO (स्वयं समाधान कर)
                                              → प्ररूप-21 तैयार कर रहे अधिकारी को

वक्ता नोट: यदि यह मिलान नहीं होता, आगे न बढ़ें। यही वह बिन्दु है जहाँ गणना की शुद्धता तय होती है।


स्लाइड 18 — प्ररूप-21: अंतिम परिणाम पत्र [पैरा 21]

प्ररूप-21 = मशीनों के अभ्यर्थीवार मत (नोटा सहित)

+ डाक मतपत्रों के अभ्यर्थीवार विधिमान्य मत (नोटा सहित)

  • 🚫 पुनर्मतदान का परिणाम सम्मिलित किए बिना कुल योग न लगाएं
  • 🚨 कुल योग की सत्यता जांचेंयोग में किसी भी तरह का अन्तर परिणाम व घोषणा को तात्विक रूप से प्रभावित करेगा; आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बनेगा

स्लाइड 19 — पुनर्गणना [पैरा 22]

प्ररूप-21 तैयार → प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा के कुल मत घोषित
      → कार्यवाही 1–2 मिनट रोकें
      → मांग आए? → लिखित आवेदन में कितना समय लगेगा? → उचित हो तो अनुमति + घोषणा
      → आधारों पर विचार → निर्णय (अंतिम) → 🚨 कारण संक्षेप में अभिलिखित
      → स्वीकार → पुनर्गणना (डाक मतपत्रों की भी, यदि निर्णय लें) → परिणाम पत्र संशोधित + घोषित

🚨 केवल कहने मात्र से पुनर्गणना नहीं — मांगकर्ता को सिद्ध करना होगा कि प्रथम दृष्ट्या मतों की विवरणी ठीक नहीं है और न्याय के हित में पुनर्गणना आवश्यक है [पैरा 22(5)]

🚨 परिणाम पत्र पूर्ण कर हस्ताक्षर के बाद — कोई मांग स्वीकार नहीं [पैरा 22(6)]


स्लाइड 20 — 🚨 नोटा और परिणाम

नोटा (इनमें से कोई नहीं) को प्राप्त मतों से

परिणाम प्रभावित नहीं होगा

सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही निर्वाचित घोषित किया जायेगा

[2292 पैरा 22(4)] · [पैरा 26]

वक्ता नोट: यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। उत्तर स्पष्ट है और परिपत्र में लिखित है — नोटा से पुनर्मतदान नहीं होता। अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी यही बताएं।


स्लाइड 21 — बराबरी (Tie) → लॉटरी [पैरा 26]

यदि मतों की समानता और केवल एक मत जोड़ने से निर्वाचित घोषित होने का हक मिलता है:

  1. RO तत्काल लॉटरी — अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में
  2. कार्यवाही विवरण बनेगा; उपस्थित के हस्ताक्षर (यदि करें)
  3. विवरण पृथक लिफाफे में, अन्य कागजात के साथ सुरक्षित अभिरक्षा
  4. प्ररूप-21प्ररूप-22 में यथानुकूल प्रविष्टि
  5. 🚨 सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी

स्लाइड 22 — परिणाम के बाद के चार दस्तावेज [पैरा 26–28]

# दस्तावेज
1 प्ररूप-21 — अंतिम परिणाम-पत्र
2 प्ररूप-22 — परिणाम की घोषणा
3 प्ररूप-23 — निर्वाचन का प्रमाण-पत्र
4 प्ररूप-23 की प्राप्ति रसीद (RO द्वारा प्रमाणित)

सभी पर RO के हस्ताक्षर, नीचे नाम · तारीख · स्थान, और RO की मोहर स्पष्टतः प्रमाण-पत्र देने पर अभ्यर्थी से रसीद व विधिवत हस्ताक्षर; रसीद व दस्तावेज आयोग को भेजें


स्लाइड 23 — विशेष परिस्थितियाँ

छेड़छाड़ पाई गई [पैरा 17] → मशीन अलग रखें · उसकी गणना न करें · आयोग को रिपोर्ट · 🚨 समूची गणना स्थगित करना आवश्यक नहीं

गणना का स्थगन [पैरा 23] → सब सीलबंद · अभ्यर्थी अपनी सील लगा सकते हैं · पृथक कमरा, आपकी व अभ्यर्थियों की सील · विकल्पतः अभ्यर्थी अपने ताले भी लगा सकते हैं

मशीन नष्ट/क्षतिग्रस्त/बूथ कैप्चरिंग आदि (6 स्थितियाँ) [पैरा 24]नियम 55 — तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरन्त · आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा

पुनर्मतदान के बाद गणना [पैरा 25] → तारीख/समय/स्थान नियत · लिखित सूचना · वही कार्यविधि


स्लाइड 24 — 🚨 गणना के बाद: मशीनों की सीलिंग [पैरा 29]

ECIL MPSV / MPMV की CU सील नहीं होगी

केवल SDMM एवं DMM सील किए जाएंगे

(SDMM → पत्र 705 दि. 20.01.2026 · DMM → पत्र 826 दि. 23.01.2026) सील के बाद नवीन SDMM/DMM के साथ मशीन पुनः उपयोग में ली जा सकेगी

अन्य CU पुनः सीलबंद: बैटरी हटाएं → कैंडिडेट सेक्शन कवर सील → परिणाम-सेक्शन बाहरी कवर सील → बक्से में → बक्सा सील → एड्रेस टैग

बैटरी हटाना आवश्यक है (फूलकर मशीन को क्षति न पहुंचाए); बैटरी हटाने से परिणाम मिटता नहीं — CU अपनी स्मृति बनाये रखती है

वक्ता नोट: पत्र 705 व 826 हमारे पास नहीं हैं — सीलिंग की विधि आयोग से लें। GAPS §4।


स्लाइड 25 — एड्रेस टैग: मतदान दिवस बनाम गणना दिवस

मतदान दिवस (CU) [SO 145 पैरा 5] गणना के बाद (CU) [2292 पैरा 29(2)(v)]
नगरपालिका का नाम नगरपालिका का नाम
वार्ड सदस्य संख्या वार्ड संख्या
CU का पहचान नम्बर CU की क्रम संख्या
मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक मतदान केन्द्र का विवरण
मतदान की तारीख मतदान की तारीख
🆕 गणना की तारीख

वक्ता नोट: अन्तर केवल “गणना की तारीख” का है — पर यही अक्सर छूट जाता है।


स्लाइड 26 — कागजपत्र एवं अभिरक्षा [पैरा 30–32]

नियम 74-क — पैकेट सक्षम न्यायालय के आदेश बिना न खोले जाएंगे, न निरीक्षण, न पेश किए जाएंगे

कब सील पैकेट
गणना के समय ही बनें, समाप्ति के तुरन्त बाद RO की सील (iii) प्रयुक्त डाक मतपत्र · (viii) घोषणाएं व अनुप्रमाणन
प्राप्त होते ही सील, लोहे के संदूक में (i) मतदाता रजिस्टर (14-क) · (v) निविदत्त मतपत्र · (vii) चिन्हित नामावली
  • प्रत्येक संदूक में दो ताले; प्रत्येक ताला सीलबंद
  • सीलिंग के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी
  • 🚨 घोषणा के तुरन्त पश्चात, उसी दिनकोषागार/उपकोषागार, दो तालों में (एक चाबी कोषागार अधिकारी, दूसरी RO/नामनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी)
  • सशस्त्र रक्षक दल परिवहन तक तैनात रहे; लॉग बुक में उल्लेख

स्लाइड 27 — व्यावहारिक अभ्यास (45 मिनट)

प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं करे:

  1. कैरिंग बक्सा → सील जांच → CU → स्ट्रिप/स्पेशल टैग/पिंक सील का निरीक्षण
  2. पेपर सील क्रमांक ↔ प्ररूप 14-ग भाग-I मद 9 का मिलान (मेल न खाने वाला केस भी दें)
  3. Result-1 → अभ्यर्थीवार + नोटा पढ़ना
  4. प्ररूप 14-ग भाग-II भरना → भाग-I मद 5 से मिलान → हस्ताक्षर
  5. डाक मतपत्र: 16-ग → 16-क संवीक्षा → 16-ख का सही क्रम; 7 आधारों पर प्रतिक्षेपण; स्पष्टीकरण I व II वाले केस
  6. प्ररूप-21 का जोड़ (मशीन + डाक, नोटा सहित)
  7. गणना बाद: CU पुनः सीलबंद + एड्रेस टैग भरना

स्लाइड 27-क — 🚨 गणना प्रारम्भ करने से पहले: आयोग की अनुज्ञा [नियम 55(3)]

नियम 55(3) (मैनुअल मुद्रित पृ. 97) "Where a report has been sent to the State Election Commission under sub-rule (1), the returning officer shall not commence counting of votes till he gets a clearance to do so from the State Election Commission."

ध्यान दें
दायरा "counting of votes" — 🚨 किसी एक केन्द्र तक सीमित नहीं
प्रकृति "clearance" — 🚨 सकारात्मक अनुज्ञा चाहिए, केवल "प्रतीक्षा" नहीं

नियम 55(1) के चार आधार: मशीन अभिरक्षा से विधिविरुद्ध हटी/नष्ट/क्षतिग्रस्त · अभिलेखन या गणना के दौरान यांत्रिक विफलता · प्रक्रिया दूषित · बूथ कैप्चरिंग

वक्ता नोट: अध्यक्षीय (21.09) एवं उपाध्यक्षीय (22.09) गणना मतदान के तुरन्त बाद है — इसलिए 55(1) की रिपोर्ट आयोग के पास लंबित रहते हुए ही गणना का समय आ सकता है। यही इसे तात्कालिक बनाता है।


स्लाइड 27-ख — 🚨 मतदान स्थगित हुआ हो तो — पूरे वार्ड की गणना रुकेगी

नियम 53(2) (मैनुअल मुद्रित पृ. 105)"…shall not count the votes cast at any such election until such adjourned poll shall have been completed."यह रोक स्वतः प्रभावी है।

आदेश 4650 दिनांक 04.11.2019 (संकलन मुद्रित पृ. 249–250)

"चूँकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है … रिटर्निंग अधिकारी तत्संबंधित वार्ड की मतगणना का शेष कार्य रोक दिया जाये और आगे की कार्यवाही आयोग से निदेश प्राप्त होने पर ही करे।"

  • 🚨 नगरपालिका के समस्त केन्द्रों की ऐसी सभी रिपोर्ट एक साथ, एक समेकित पूर्ण रिपोर्ट में
  • नियम 62-क(4): गणना के दौरान छेड़छाड़ सिद्ध → उस मशीन के मत नहीं गिने जाएंगे, नियम 55 की रिपोर्ट

⚠️ तीन "स्थगन" — शब्द मिलते हैं, अर्थ नहीं

क्या कब
गणना का स्थगन [2292 पैरा 23] चल रही गणना रोकना गणना के दौरान
परिणाम स्थगित [5681] एक मशीन का परिणाम टालना गणना के दौरान
🚨 मतदान स्थगन [नियम 53] मतदान ही स्थगित मतदान दिवस

स्लाइड 27-ग — 🚨 डाक मतपत्र: अनुप्रमाणन कौन कर सकता है

मतदाता का वर्ग सक्षम अधिकारी
निर्वाचन-ड्यूटी कार्मिक कोई भी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी जहाँ वह तैनात है [नियम 46-क(6)(ख)]
निवारक निरोध कोई भी राजपत्रित अधिकारी या 🚨 उस जेल का भारसाधक अधिकारी [आदेश 1418 मद (10)]

🚨 निरुद्ध मतदाता के लिए पीठासीन अधिकारी विकल्प नहीं है। 🚨 जेल का भारसाधक अधिकारी राजपत्रित हो, यह आवश्यक नहीं।

🔎 मेज पर जाँच: प्ररूप 16-क के अनुप्रमाणन खण्ड में पदनाम का खाना — खाली = सक्षमता अपरीक्षणीय।


स्लाइड 27-घ — 🚨 निविदत्त मत कभी नहीं गिने जाते · सरकारी सेवक गणन अभिकर्ता नहीं

नियम 63-क(3) (मैनुअल मुद्रित पृ. 110)

"No envelope containing the tendered ballot papers shall be opened and no such votes shall be counted."

  • प्ररूप-21/22 की "निविदत्त मतों की कुल संख्या" पंक्ति केवल अभिलेख हेतुकिसी अभ्यर्थी के योग में नहीं
  • संकीर्ण अन्तर वाले वार्ड में माँग आए तो नियम 63-क(3) उद्धृत करें

धारा 134-क (मैनुअल PDF पृ. 45; अधिनियम 2009 की धारा 28 द्वारा लागू)

"If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agentimprisonment up to three months, or fine, or both."

⚠️ दण्ड सरकारी सेवक पर है — धारा नियुक्ति को शून्य नहीं करती। RO पैरा 6(7) की सूचना में बताए, प्ररूप-19 की संवीक्षा में पकड़े, एवज़ में दूसरा अभिकर्ता नियुक्त कराए, DEO को रिपोर्ट करे।


स्लाइड 28 — आठ घातक चूकें

# चूक
1 पेपर सील क्रमांक का मिलान न करना
2 भाग-II का कुल ≠ भाग-I मद 5 पर आगे बढ़ना
3 नोटा के मत छोड़ना/जोड़ देना
4 पुनर्मतदान का परिणाम जोड़े बिना कुल योग
5 नियत समय के बाद आया डाक लिफाफा खोलना
6 16-क की संवीक्षा से पहले लिफाफा-क खोलना
7 हस्ताक्षर के बाद पुनर्गणना स्वीकार करना
8 ECIL MPSV/MPMV की CU सील कर देना
9 🚨 M3A की पूरी मशीन (CU+BU) सील न करना"CU कभी सील नहीं होती" को M3A पर लगा देना [5446 पैरा 13(ii)]
10 🚨 नियम 55(1) की रिपोर्ट लंबित रहते गणना प्रारम्भ कर देना [नियम 55(3)]
11 🚨 मतदान स्थगित हुए वार्ड की गणना चालू रखना [नियम 53(2), आदेश 4650]
12 निविदत्त मतपत्रों का लिफाफा खोल देना या उन्हें गिन लेना [नियम 63-क(3)]
13 अनुप्रमाणन अधिकारी की सक्षमता जाँचे बिना 16-क स्वीकार कर लेनापदनाम का खाना खाली
14 मतगणना स्थल पर नई बैटरी आरक्षित न रखना [5681 खण्ड D]

स्लाइड 29 — जो हम आज नहीं पढ़ा रहे

🔴 यह सूची 22.08.2026 को सुधारी गई — इनमें से चार बातें अब उपलब्ध हैं।

✅ अब उपलब्ध — पहले यहाँ "नहीं पढ़ा रहे" में थीं:

विषय अब कहाँ
प्ररूपों के मुद्रित प्रारूप training/forms/ में चित्र-रूप में — 14-ग (भाग 1 व 2), 16-क, 16-ख/ग, परिशिष्ट-8 का भरा नमूना, प्ररूप 21/22/23। ❌ केवल प्ररूप 19 एवं 20 अब भी नहीं

| SDMM/DMM सीलिंग की विधि | ✅ SDMM / DMM Sealing After Counting — the procedure — पत्र 705 (मु.पृ. 214–221) व 826 (222–229) पूरे पढ़े गए | | निवारक निरोध डाक मतपत्र (आदेश 1418) | ✅ पढ़ा गया — मद (10) अनुप्रमाणन · (11) समय-सीमा · (12) नियम 64-ए की अस्वीकृति · (13) योग में जोड़ना | | अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय मतगणना | ✅ Chairperson मॉड्यूल — नियम 78 से 97 | | 🔴 गणना के बाद ECIL मशीन कहाँ (आदेश 2285) | ✅ 23.08.2026 को पढ़ा — वहन बक्से सील नहीं, पृथक भण्डारगृह, सील केवल SDMM/DMM → §20-ख |

🔴 सुधार 23.08.2026 — प्ररूप 19 एवं 20 भी उपलब्ध हैं (ULB Manual, मुद्. पृ. 146–147) → §6.7अब कोई प्ररूप अनुपलब्ध नहीं।

❌ अब भी नहीं पढ़ा रहे:

  • नियम 1994 / अधिनियम 2009 का सम्पूर्ण मूल पाठ
  • ~~प्ररूप 19 एवं 20 के मुद्रित प्रारूप~~ 🔴 ये भी 23.08.2026 को पढ़ लिए गए — ULB Manual, मुद्. पृ. 146–147 → §6.7अब स्लाइड 29 में कोई प्ररूप नहीं रहेगा।
  • ~~डाक मतपत्र का प्ररूप (आदेश 572) · परिणाम दस्तावेज आयोग को भेजना (आदेश 1374)~~ 🔴 दोनों 23.08.2026 को पढ़ लिए गए — अब ये स्लाइड 29 में नहीं रहेंगे। 572BALLOT_PRINTING §B.5-क · 1374RO/ARO पुस्तिका का परिशिष्ट
  • डाक मतपत्र पैकेट का विरोधाभास — दो दस्तावेज़ भिन्न कहते हैं; पुष्टि शेष

🚨 इन पर अनुमान से उत्तर न दें“आयोग से लिखित में प्राप्त किया जाएगा” कहें।


स्लाइड 30 — मूल्यांकन एवं समापन

  • प्रश्न पत्र — भाग क (सभी) · भाग ख (गणन स्टाफ) · भाग ग (RO/ARO) · भाग घ (परिस्थिति)
  • उत्तीर्णांक सुझाव: 80% · अनुत्तीर्ण हेतु पुनः अभ्यास सत्र अनिवार्य

साथ ले जाएं

✅ अपनी भूमिका की पुस्तिका ✅ चेकलिस्ट (लेमिनेटेड) ✅ प्ररूप 14-ग का नमूना

“मतगणना दोष-रहित हो और परिणाम के बारे में किसी के मन में कोई भ्रम न रहे।” [पैरा 1(2)]