मास्टर ट्रेनर स्लाइड डेक — मतगणना
नगरपालिका आम चुनाव 2026 (राजस्थान) · सदस्य (वार्ड) पद · मतगणना 14 सितम्बर 2026
उपयोग:
---प्रत्येक स्लाइड को अलग करता है। वक्ता नोट इटैलिक में — स्क्रीन पर न दिखाएं। अवधि: ≈ 120 मिनट (व्यावहारिक अभ्यास सहित)।🚨 ट्रेनर के लिए नियम: जिस बात का स्रोत स्लाइड पर नहीं दिया, वह न बोलें। प्रश्न आने पर GAPS खोलकर दिखाएं और कहें “यह आयोग से लिखित में लिया जाएगा।”
🔗 प्रत्येक संदर्भ चिह्न CITATIONS में लिंक सहित है — स्रोत PDF सीधे उसी पृष्ठ पर खुलेगा।
स्लाइड 1 — शीर्षक
मतगणना प्रशिक्षण
नगरपालिका आम चुनाव 2026 · सदस्य (वार्ड) पद
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
मतदान: 09 एवं 11 सितम्बर 2026 · मतगणना: 14 सितम्बर 2026 (सोमवार)
वक्ता नोट: मतगणना उसी दिन पूर्ण करनी है, और उसी दिन निर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलानी है — क्योंकि 15.09 से अध्यक्षीय चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।
स्लाइड 2 — आज के सत्र में
- विधिक आधार एवं दो बुनियादी बातें
- स्थान, मेजें, स्टाफ
- गणन अभिकर्ता — नियुक्ति, बैज, अनुशासन
- डाक मतपत्र — सर्वप्रथम
- ईवीएम गणना — चरण-दर-चरण
- प्ररूप 14-ग → प्ररूप-21 → घोषणा
- पुनर्गणना · स्थगन · विशेष परिस्थितियाँ
- गणना के बाद: सीलिंग एवं अभिरक्षा
- व्यावहारिक अभ्यास एवं मूल्यांकन
स्लाइड 3 — विधिक आधार
| प्रावधान | विषय |
|---|---|
| नियम 57–61, 65–73 | समय-स्थान · गणन अभिकर्ता · प्रवेश · गोपनीयता · पुनर्गणना · घोषणा · प्रमाण-पत्र |
| नियम 46-क, 62-क, 63-ख, 64-क | ईवीएम से मतगणना, डाक मतपत्र |
| नियम 62-क, 63-क, 63-ख | गणना पूर्व संवीक्षा व निरीक्षण · वास्तविक गणना · गणना बाद सीलिंग |
यह परिपत्र (2292 दि. 09.03.2026) पूर्व आदेश 4249 दि. 22.10.2019 को अधिक्रमित करता है।
वक्ता नोट: नियमों का मूल पाठ हमारे पास नहीं है — नियम संख्याएँ परिपत्र से उद्धृत हैं। GAPS §1।
स्लाइड 4 — दो बुनियादी बातें
1️⃣ गणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है
“मतगणना दोष-रहित हो और परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे” [पैरा 1(2)]
2️⃣ मतगणना उसी दिन पूर्ण करनी है
घोषणा के बाद उसी दिन निर्वाचित सदस्यों को शपथ — ताकि महापौर/सभापति/अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले सकें
[अन्तिम नोट]
स्लाइड 5 — स्थान एवं व्यवस्था [पैरा 3]
- मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर · एक ही भवन (नगर निगम में DEO दो भवन चुन सकते हैं)
- एक वार्ड की गणना एक कक्ष में एक साथ
- पार्टीसन से एक से अधिक वार्ड → प्रत्येक कक्ष का प्रभारी पृथक ARO
- सूचना: मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व, लिखित; परिवर्तन हो तो पुनः लिखित
- 🚫 अस्थायी ढांचे में गणना नहीं · दोहरी व पर्याप्त सुरक्षा · भीड़-भाड़ न हो
स्लाइड 6 — स्टाफ [पैरा 5]
एक टेबल = एक गणन पर्यवेक्षक + एक गणन सहायक (नियम 59, DEO के अनुमोदन से)
| गणन पर्यवेक्षक | राजपत्रित या समकक्ष अधिकारी |
| गणन सहायक | यथासंभव पर्यवेक्षकीय पद के स्तर के |
🚫 राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से जुड़े व्यक्ति एवं नगर निकाय कार्यालयों के कार्मिक नहीं ✅ रिजर्व स्टाफ सहित भली-भाँति प्रशिक्षण ✅ ईवीएम/SDMM/DMM व कागजात सील करने हेतु पृथक सहायक भी नियुक्त होंगे
स्लाइड 7 — गणन अभिकर्ता [पैरा 6], [SO 151]
| कब | क्या |
|---|---|
| 2 दिन पूर्व | फोटो सहित सूची + प्ररूप-19 (दो प्रतियों में, पासपोर्ट फोटो) |
| फोटो पर अभिकर्ता के हस्ताक्षर + अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणन | |
| 1 घंटा पूर्व | प्ररूप-19 की घोषणा पढ़कर हस्ताक्षर → अन्यथा प्रवेश नहीं |
| गणना दिवस | 🚨 केवल फोटो पहचान पत्र/बैज वालों को ही प्रवेश |
संख्या: मेजों की संख्या से अधिक नहीं — RO/ARO की मेज सहित निरस्तीकरण: प्ररूप-20 · उसके बाद एवज में दूसरा नियुक्त किया जा सकता है
स्लाइड 8 — अनुशासन एवं प्रवेश [पैरा 8, पैरा 9, पैरा 10]
प्रवेश — केवल 4 श्रेणी (नियम 60(1)) (क) गणन पर्यवेक्षक/सहायक · (ख) आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति · (ग) ड्यूटी पर तैनात लोक-सेवक · (घ) अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रति मेज एक गणन अभिकर्ता
- 🚫 धुम्रपान पूर्णतः वर्जित
- 🚫 मंत्री — यदि अभ्यर्थी नहीं है तो प्रवेश नहीं
- पुलिस सामान्यतः कक्ष में नहीं (केवल कानून-व्यवस्था हेतु RO बुला सकता है)
- 🚫 बीच में जाने पर पुनः प्रवेश नहीं
- गणन अभिकर्ता केवल आवंटित टेबल पर; अभ्यर्थी व निर्वाचन अभिकर्ता किसी भी टेबल पर
- धारा 128 (लो.प्र.अ. 1951) गणना प्रारम्भ से पूर्व सभी को समझाएं — नियम 61 गोपनीयता
स्लाइड 9 — 🚨 डाक मतपत्र सबसे पहले [पैरा 11]
डाक मतपत्र → सर्वप्रथम, उसी कक्ष में
🚫 ईवीएम गणना पूर्ण होने से पहले डाक गणना समाप्त हो जाए
नियत समय के बाद प्राप्त लिफाफा → बिना खोले अस्वीकार → अलग लिफाफे में सील + विवरण अंकित
दो प्रकार: (क) निवारक निरोध में नजरबंद — अधिनियम 2009 की धारा 25 का परन्तुक (ख) निर्वाचन-ड्यूटी स्टाफ — नियम 46-क(4)
स्लाइड 10 — डाक मतपत्र: संवीक्षा का क्रम [SO 157]
लिफाफा-ख (16-ग) एक-एक करके खोलें
▼
प्रथमतः प्ररूप 16-क की घोषणा की संवीक्षा [पैरा 2]
│
├─ घोषणा नहीं / सम्यक हस्ताक्षरित-अनुप्रमाणित नहीं
│ / क्रम संख्यांक लिफाफा-क से भिन्न
│ → 🚫 लिफाफा-क न खोलें → मतपत्र प्रतिक्षेपित [पैरा 3]
│ → पुनः लिफाफा-ख में → पृथक बड़ा पैकेट, सील [पैरा 4]
▼
सही घोषणाएं → पृथक पैकेट, मुद्राबंद [पैरा 5]
▼
तब लिफाफा-क (16-ख) खोलें → प्रत्येक मतपत्र की संवीक्षा [पैरा 6]
वक्ता नोट: क्रम उलटना सबसे आम गलती है — घोषणा की संवीक्षा पहले, लिफाफा-क बाद में।
स्लाइड 11 — डाक मतपत्र: प्रतिक्षेपण के 7 आधार [SO 157 पैरा 7]
| आधार | |
|---|---|
| क | पहचान कराने वाला चिह्न या लेख |
| ख | कोई मत नहीं / मत पीछे वाले हिस्से पर |
| ग | एक से अधिक अभ्यर्थी, या अभ्यर्थी + नोटा |
| घ | बनावटी मतपत्र |
| ङ | क्षत/विकृत — अनन्यता स्थापित नहीं |
| च | भेजे गए लिफाफे में नहीं लौटाया |
| छ | चिह्न ऐसा कि किसे मत दिया — सन्देहपूर्ण |
🚨 इनके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर प्रतिक्षेपण नहीं। RO का निर्णय अंतिम। प्रत्येक पर “नामंजूर/प्रतिक्षेपित” + कारण पृष्ठांकित
स्लाइड 12 — डाक मतपत्र: दो स्पष्टीकरण [SO 157]
स्पष्टीकरण I — “X” (क्रॉस) अथवा “✓” (राईट टिक) बालपैन या स्याही से पर्याप्त है। निर्धारित उपकरण से अन्यथा चिह्न लगाने मात्र से नामंजूर नहीं।
स्पष्टीकरण II — चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है — तब भी नामंजूर नहीं, यदि आशय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मत किस अभ्यर्थी अथवा नोटा के लिए है।
निरीक्षण: प्रतिक्षेपण से पूर्व अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता को निरीक्षण का युक्तियुक्त अवसर —
🚫 किन्तु छूने नहीं देंगे [पैरा 8]
स्लाइड 12-क — डाक मतपत्रों के पैकेट: अपनाया गया नियम
दो दस्तावेजों में पैकेट की संख्या पर विरोधाभास: [SO 157 पैरा 11] (सां.आ., 06.02.2026) = पृथक-पृथक पैकेट · [2292 पैरा 11(5)] (परिपत्र, 09.03.2026) = एक पैकेट
✅ अपनाया गया नियम: बाद का दस्तावेज मान्य
बण्डल पृथक-पृथक — दोनों बण्डल एक ही मुद्राबन्द पैकेट में
व्यावहारिक सुरक्षा: विधिमान्य व प्रतिक्षेपित बण्डल अलग-अलग बाँधें व लेबल लगाएं, फिर दोनों को एक ही पैकेट में रखें — इससे 2292 का अक्षरशः पालन और SO 157 का अभीष्ट पृथक्करण दोनों सुरक्षित।
वक्ता नोट: यह विभागीय कार्यकारी निर्णय है, आयोग का निर्णय नहीं — यह स्पष्ट रूप से बताएं। SO 157 एक सांविधिक आदेश है जबकि 2292 दिशा-निर्देश, और 2292 केवल आदेश 4249 को अधिक्रमित करता है, SO 157 को नहीं। आयोग से लिखित पुष्टि लेना अब भी उचित है। GAPS §2।
✅ अद्यतन 23.08.2026 — यह अब विभागीय निर्णय नहीं रहा। नियम 74-क(1)(ख) का मूल पाठ — "used postal ballot papers weather valid, rejected or cancelled, and counter-foils thereof" — विधिमान्य और प्रतिक्षेपित को एक ही पैकेट-वर्ग में रखता है, जो [2292 पैरा 11(5)] से पूर्णतः मेल खाता है। पूरा तर्क → §9.7-क की RO/ARO पुस्तिका।
स्लाइड 13 — ईवीएम गणना: टेबल पर वितरण [पैरा 12]
- CU का वितरण मतदान केन्द्रों के क्रमानुसार — केन्द्र 1 → टेबल 1, केन्द्र 2 → टेबल 2 …
- वितरण का लेखा RO के पास + चार्ट कक्ष के बोर्ड पर
- CU के साथ उसी केन्द्र का प्ररूप 14-ग भी टेबल पर
बैलेट यूनिट: सामान्यतः आवश्यक नहीं — केवल अभ्यर्थी/अभिकर्ता की मांग पर निरीक्षण हेतु
🚨 अपवाद — BEL पोस्ट MK-V / M3A: परिणाम की जानकारी हेतु BU को CU से जोड़ना आवश्यक
[पैरा 12(2), पैरा 18(4)]MPSV / MPMV: परिणाम हेतु केवल CU[पैरा 19]
स्लाइड 14 — ईवीएम गणना: सीलों की जांच [पैरा 13–15]
बक्सा → पीठासीन अधिकारी की सील जांचें
बक्से की सील अविकल न हो तब भी गड़बड़ी की संभावना नहीं — बशर्ते यूनिट की सील, विशेषतः स्ट्रिप सील व पिंक पेपर सील अविकल हो
CU → क्रम संख्या = वही मशीन? · कैंडिडेट सैट सैक्शन की सील वही?
इनमें कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी — बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर की पिंक पेपर सील अविकल हो
✅ अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को सीलों के निरीक्षण एवं स्वयं के समाधान का अवसर दें
स्लाइड 15 — 🚨 पेपर सील का मिलान [पैरा 16]
पेपर सील का क्रमांक ↔ प्ररूप 14-ग भाग-I, मद संख्या 9 (पेपर सील लेखा)
- भीतरी कवर में दो पेपर सील होंगी
- अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी मिलान करने दें
मिलान न हो तो? → गणन पर्यवेक्षक स्वयं निर्णय न ले — RO/ARO को सूचित करे → RO जांच करेगा: लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रमांक · मतदान केन्द्र पर शिकायतें · अन्य परिस्थितियाँ → लिपिकीय भूल पाई जाए तो असंगति नजरअन्दाज करें
वक्ता नोट: यह पूरे प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। छेड़छाड़ पकड़ने का यही एकमात्र आधार है।
✏️ "एकमात्र आधार" — इसे थोड़ा संकीर्ण करें (22.08.2026 को जाँचा)
पेपर सील क्रमांक का मिलान "छेड़छाड़ पकड़ने का एकमात्र आधार" कहना पूरी तरह सही नहीं है — गणना की मेज पर दो स्वतंत्र जाँचें उपलब्ध हैं:
जाँच क्या पकड़ती है आधार 🚨 पेपर सील क्रमांक का मिलान परिणाम अनुभाग खोला तो नहीं गया प्ररूप 14-ग भाग-I मद 9 ✅ CU के यूनिक नंबर का मिलान मशीन बदली तो नहीं गई आदेश 2184 पैरा 13(v) आदेश 2184, बिन्दु 13(v) (मैंने पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़ा):
"मतगणना कक्ष में वार्ड वार एवं मतदान केन्द्र वार आवंटित नियंत्रण यूनिट की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।"
➡ अर्थात् मेज पर बैठे अभिकर्ता के सामने वह सूची टंगी होगी — वह CU का नंबर स्वयं मिला सकता है।
✅ सुधार — वाक्य को संकीर्ण करें: "पेपर सील का मिलान यह पकड़ने का एकमात्र आधार है कि परिणाम अनुभाग खोला तो नहीं गया। मशीन बदली जाने की जाँच CU के यूनिक नंबर से अलग से होगी।"
🚨 दोनों जाँचें कराएँ — सील सही पर मशीन दूसरी, या मशीन सही पर सील टूटी — दोनों ही गंभीर हैं।
स्लाइड 16 — परिणाम निकालना [पैरा 18]
| क्रम | कार्य |
|---|---|
| (i) | पीछे के कम्पार्टमेन्ट का पावर स्विच ON → हरी बत्ती |
| (ii) | परिणाम-अनुभाग के भीतरी कवर के परिणाम बटन के ऊपर की पेपर-सील निकालें |
| (iii) | Result-1 दबाएं |
| (iv) | प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा के मत एक-एक कर स्वतः प्रदर्शित |
| (v) | प्ररूप 14-ग भाग-II में अभ्यर्थीवार + नोटा के निर्धारित कॉलम में अंकित |
- आवश्यक हो तो
Result-1पुनः दबाएं - नोट होने के बाद कवर बन्द करें, CU स्विच OFF
स्लाइड 17 — 🚨 प्ररूप 14-ग भाग-II का मिलान [पैरा 20]
भाग-II का कुल = भाग-I की मद 5 का कुल
हस्ताक्षर का क्रम:
गणन पर्यवेक्षक → उपस्थित अभ्यर्थी/अभिकर्ता → RO/ARO (स्वयं समाधान कर)
→ प्ररूप-21 तैयार कर रहे अधिकारी को
वक्ता नोट: यदि यह मिलान नहीं होता, आगे न बढ़ें। यही वह बिन्दु है जहाँ गणना की शुद्धता तय होती है।
स्लाइड 18 — प्ररूप-21: अंतिम परिणाम पत्र [पैरा 21]
प्ररूप-21 = मशीनों के अभ्यर्थीवार मत (नोटा सहित)
+ डाक मतपत्रों के अभ्यर्थीवार विधिमान्य मत (नोटा सहित)
- 🚫 पुनर्मतदान का परिणाम सम्मिलित किए बिना कुल योग न लगाएं
- 🚨 कुल योग की सत्यता जांचें — योग में किसी भी तरह का अन्तर परिणाम व घोषणा को तात्विक रूप से प्रभावित करेगा; आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बनेगा
स्लाइड 19 — पुनर्गणना [पैरा 22]
प्ररूप-21 तैयार → प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा के कुल मत घोषित
→ कार्यवाही 1–2 मिनट रोकें
→ मांग आए? → लिखित आवेदन में कितना समय लगेगा? → उचित हो तो अनुमति + घोषणा
→ आधारों पर विचार → निर्णय (अंतिम) → 🚨 कारण संक्षेप में अभिलिखित
→ स्वीकार → पुनर्गणना (डाक मतपत्रों की भी, यदि निर्णय लें) → परिणाम पत्र संशोधित + घोषित
🚨 केवल कहने मात्र से पुनर्गणना नहीं — मांगकर्ता को सिद्ध करना होगा कि प्रथम दृष्ट्या मतों की
विवरणी ठीक नहीं है और न्याय के हित में पुनर्गणना आवश्यक है [पैरा 22(5)]
🚨 परिणाम पत्र पूर्ण कर हस्ताक्षर के बाद — कोई मांग स्वीकार नहीं [पैरा 22(6)]
स्लाइड 20 — 🚨 नोटा और परिणाम
नोटा (इनमें से कोई नहीं) को प्राप्त मतों से
परिणाम प्रभावित नहीं होगा
सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही निर्वाचित घोषित किया जायेगा
[2292 पैरा 22(4)] · [पैरा 26]
वक्ता नोट: यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। उत्तर स्पष्ट है और परिपत्र में लिखित है — नोटा से पुनर्मतदान नहीं होता। अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी यही बताएं।
स्लाइड 21 — बराबरी (Tie) → लॉटरी [पैरा 26]
यदि मतों की समानता और केवल एक मत जोड़ने से निर्वाचित घोषित होने का हक मिलता है:
- RO तत्काल लॉटरी — अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में
- कार्यवाही विवरण बनेगा; उपस्थित के हस्ताक्षर (यदि करें)
- विवरण पृथक लिफाफे में, अन्य कागजात के साथ सुरक्षित अभिरक्षा
- प्ररूप-21 व प्ररूप-22 में यथानुकूल प्रविष्टि
- 🚨 सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी
स्लाइड 22 — परिणाम के बाद के चार दस्तावेज [पैरा 26–28]
| # | दस्तावेज |
|---|---|
| 1 | प्ररूप-21 — अंतिम परिणाम-पत्र |
| 2 | प्ररूप-22 — परिणाम की घोषणा |
| 3 | प्ररूप-23 — निर्वाचन का प्रमाण-पत्र |
| 4 | प्ररूप-23 की प्राप्ति रसीद (RO द्वारा प्रमाणित) |
सभी पर RO के हस्ताक्षर, नीचे नाम · तारीख · स्थान, और RO की मोहर स्पष्टतः प्रमाण-पत्र देने पर अभ्यर्थी से रसीद व विधिवत हस्ताक्षर; रसीद व दस्तावेज आयोग को भेजें
स्लाइड 23 — विशेष परिस्थितियाँ
छेड़छाड़ पाई गई [पैरा 17] → मशीन अलग रखें · उसकी गणना न करें · आयोग को रिपोर्ट ·
🚨 समूची गणना स्थगित करना आवश्यक नहीं
गणना का स्थगन [पैरा 23] → सब सीलबंद · अभ्यर्थी अपनी सील लगा सकते हैं · पृथक कमरा, आपकी व अभ्यर्थियों की
सील · विकल्पतः अभ्यर्थी अपने ताले भी लगा सकते हैं
मशीन नष्ट/क्षतिग्रस्त/बूथ कैप्चरिंग आदि (6 स्थितियाँ) [पैरा 24] → नियम 55 — तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को
तुरन्त · आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा
पुनर्मतदान के बाद गणना [पैरा 25] → तारीख/समय/स्थान नियत · लिखित सूचना · वही कार्यविधि
स्लाइड 24 — 🚨 गणना के बाद: मशीनों की सीलिंग [पैरा 29]
ECIL MPSV / MPMV की CU सील नहीं होगी
केवल SDMM एवं DMM सील किए जाएंगे
(SDMM → पत्र 705 दि. 20.01.2026 · DMM → पत्र 826 दि. 23.01.2026) सील के बाद नवीन SDMM/DMM के साथ मशीन पुनः उपयोग में ली जा सकेगी
अन्य CU पुनः सीलबंद: बैटरी हटाएं → कैंडिडेट सेक्शन कवर सील → परिणाम-सेक्शन बाहरी कवर सील → बक्से में → बक्सा सील → एड्रेस टैग
बैटरी हटाना आवश्यक है (फूलकर मशीन को क्षति न पहुंचाए); बैटरी हटाने से परिणाम मिटता नहीं — CU अपनी स्मृति बनाये रखती है
वक्ता नोट: पत्र 705 व 826 हमारे पास नहीं हैं — सीलिंग की विधि आयोग से लें। GAPS §4।
स्लाइड 25 — एड्रेस टैग: मतदान दिवस बनाम गणना दिवस
मतदान दिवस (CU) [SO 145 पैरा 5] |
गणना के बाद (CU) [2292 पैरा 29(2)(v)] |
|---|---|
| नगरपालिका का नाम | नगरपालिका का नाम |
| वार्ड सदस्य संख्या | वार्ड संख्या |
| CU का पहचान नम्बर | CU की क्रम संख्या |
| मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक | मतदान केन्द्र का विवरण |
| मतदान की तारीख | मतदान की तारीख |
| — | 🆕 गणना की तारीख |
वक्ता नोट: अन्तर केवल “गणना की तारीख” का है — पर यही अक्सर छूट जाता है।
स्लाइड 26 — कागजपत्र एवं अभिरक्षा [पैरा 30–32]
नियम 74-क — पैकेट सक्षम न्यायालय के आदेश बिना न खोले जाएंगे, न निरीक्षण, न पेश किए जाएंगे
| कब सील | पैकेट |
|---|---|
| गणना के समय ही बनें, समाप्ति के तुरन्त बाद RO की सील | (iii) प्रयुक्त डाक मतपत्र · (viii) घोषणाएं व अनुप्रमाणन |
| प्राप्त होते ही सील, लोहे के संदूक में | (i) मतदाता रजिस्टर (14-क) · (v) निविदत्त मतपत्र · (vii) चिन्हित नामावली |
- प्रत्येक संदूक में दो ताले; प्रत्येक ताला सीलबंद
- सीलिंग के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी
- 🚨 घोषणा के तुरन्त पश्चात, उसी दिन → कोषागार/उपकोषागार, दो तालों में (एक चाबी कोषागार अधिकारी, दूसरी RO/नामनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी)
- सशस्त्र रक्षक दल परिवहन तक तैनात रहे; लॉग बुक में उल्लेख
स्लाइड 27 — व्यावहारिक अभ्यास (45 मिनट)
प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं करे:
- कैरिंग बक्सा → सील जांच → CU → स्ट्रिप/स्पेशल टैग/पिंक सील का निरीक्षण
- पेपर सील क्रमांक ↔ प्ररूप 14-ग भाग-I मद 9 का मिलान (मेल न खाने वाला केस भी दें)
Result-1→ अभ्यर्थीवार + नोटा पढ़ना- प्ररूप 14-ग भाग-II भरना → भाग-I मद 5 से मिलान → हस्ताक्षर
- डाक मतपत्र: 16-ग → 16-क संवीक्षा → 16-ख का सही क्रम; 7 आधारों पर प्रतिक्षेपण; स्पष्टीकरण I व II वाले केस
- प्ररूप-21 का जोड़ (मशीन + डाक, नोटा सहित)
- गणना बाद: CU पुनः सीलबंद + एड्रेस टैग भरना
स्लाइड 27-क — 🚨 गणना प्रारम्भ करने से पहले: आयोग की अनुज्ञा [नियम 55(3)]
नियम 55(3) (मैनुअल मुद्रित पृ. 97) "Where a report has been sent to the State Election Commission under sub-rule (1), the returning officer shall not commence counting of votes till he gets a clearance to do so from the State Election Commission."
| ध्यान दें | |
|---|---|
| दायरा | "counting of votes" — 🚨 किसी एक केन्द्र तक सीमित नहीं |
| प्रकृति | "clearance" — 🚨 सकारात्मक अनुज्ञा चाहिए, केवल "प्रतीक्षा" नहीं |
नियम 55(1) के चार आधार: मशीन अभिरक्षा से विधिविरुद्ध हटी/नष्ट/क्षतिग्रस्त · अभिलेखन या गणना के दौरान यांत्रिक विफलता · प्रक्रिया दूषित · बूथ कैप्चरिंग
वक्ता नोट: अध्यक्षीय (21.09) एवं उपाध्यक्षीय (22.09) गणना मतदान के तुरन्त बाद है — इसलिए 55(1) की रिपोर्ट आयोग के पास लंबित रहते हुए ही गणना का समय आ सकता है। यही इसे तात्कालिक बनाता है।
स्लाइड 27-ख — 🚨 मतदान स्थगित हुआ हो तो — पूरे वार्ड की गणना रुकेगी
नियम 53(2) (मैनुअल मुद्रित पृ. 105) — "…shall not count the votes cast at any such election until such adjourned poll shall have been completed." — यह रोक स्वतः प्रभावी है।
आदेश 4650 दिनांक 04.11.2019 (संकलन मुद्रित पृ. 249–250) —
"चूँकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है … रिटर्निंग अधिकारी तत्संबंधित वार्ड की मतगणना का शेष कार्य रोक दिया जाये और आगे की कार्यवाही आयोग से निदेश प्राप्त होने पर ही करे।"
- 🚨 नगरपालिका के समस्त केन्द्रों की ऐसी सभी रिपोर्ट एक साथ, एक समेकित पूर्ण रिपोर्ट में
- नियम 62-क(4): गणना के दौरान छेड़छाड़ सिद्ध → उस मशीन के मत नहीं गिने जाएंगे, नियम 55 की रिपोर्ट
⚠️ तीन "स्थगन" — शब्द मिलते हैं, अर्थ नहीं
| क्या | कब | |
|---|---|---|
| गणना का स्थगन [2292 पैरा 23] | चल रही गणना रोकना | गणना के दौरान |
| परिणाम स्थगित [5681] | एक मशीन का परिणाम टालना | गणना के दौरान |
| 🚨 मतदान स्थगन [नियम 53] | मतदान ही स्थगित | मतदान दिवस |
स्लाइड 27-ग — 🚨 डाक मतपत्र: अनुप्रमाणन कौन कर सकता है
| मतदाता का वर्ग | सक्षम अधिकारी |
|---|---|
| निर्वाचन-ड्यूटी कार्मिक | कोई भी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी जहाँ वह तैनात है [नियम 46-क(6)(ख)] |
| निवारक निरोध | कोई भी राजपत्रित अधिकारी या 🚨 उस जेल का भारसाधक अधिकारी [आदेश 1418 मद (10)] |
🚨 निरुद्ध मतदाता के लिए पीठासीन अधिकारी विकल्प नहीं है। 🚨 जेल का भारसाधक अधिकारी राजपत्रित हो, यह आवश्यक नहीं।
🔎 मेज पर जाँच: प्ररूप 16-क के अनुप्रमाणन खण्ड में पदनाम का खाना — खाली = सक्षमता अपरीक्षणीय।
स्लाइड 27-घ — 🚨 निविदत्त मत कभी नहीं गिने जाते · सरकारी सेवक गणन अभिकर्ता नहीं
नियम 63-क(3) (मैनुअल मुद्रित पृ. 110)
"No envelope containing the tendered ballot papers shall be opened and no such votes shall be counted."
- प्ररूप-21/22 की "निविदत्त मतों की कुल संख्या" पंक्ति केवल अभिलेख हेतु — किसी अभ्यर्थी के योग में नहीं
- संकीर्ण अन्तर वाले वार्ड में माँग आए तो नियम 63-क(3) उद्धृत करें
धारा 134-क (मैनुअल PDF पृ. 45; अधिनियम 2009 की धारा 28 द्वारा लागू)
"If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent … imprisonment up to three months, or fine, or both."
⚠️ दण्ड सरकारी सेवक पर है — धारा नियुक्ति को शून्य नहीं करती। RO पैरा 6(7) की सूचना में बताए, प्ररूप-19 की संवीक्षा में पकड़े, एवज़ में दूसरा अभिकर्ता नियुक्त कराए, DEO को रिपोर्ट करे।
स्लाइड 28 — आठ घातक चूकें
| # | चूक |
|---|---|
| 1 | पेपर सील क्रमांक का मिलान न करना |
| 2 | भाग-II का कुल ≠ भाग-I मद 5 पर आगे बढ़ना |
| 3 | नोटा के मत छोड़ना/जोड़ देना |
| 4 | पुनर्मतदान का परिणाम जोड़े बिना कुल योग |
| 5 | नियत समय के बाद आया डाक लिफाफा खोलना |
| 6 | 16-क की संवीक्षा से पहले लिफाफा-क खोलना |
| 7 | हस्ताक्षर के बाद पुनर्गणना स्वीकार करना |
| 8 | ECIL MPSV/MPMV की CU सील कर देना |
| 9 | 🚨 M3A की पूरी मशीन (CU+BU) सील न करना — "CU कभी सील नहीं होती" को M3A पर लगा देना [5446 पैरा 13(ii)] |
| 10 | 🚨 नियम 55(1) की रिपोर्ट लंबित रहते गणना प्रारम्भ कर देना [नियम 55(3)] |
| 11 | 🚨 मतदान स्थगित हुए वार्ड की गणना चालू रखना [नियम 53(2), आदेश 4650] |
| 12 | निविदत्त मतपत्रों का लिफाफा खोल देना या उन्हें गिन लेना [नियम 63-क(3)] |
| 13 | अनुप्रमाणन अधिकारी की सक्षमता जाँचे बिना 16-क स्वीकार कर लेना — पदनाम का खाना खाली |
| 14 | मतगणना स्थल पर नई बैटरी आरक्षित न रखना [5681 खण्ड D] |
स्लाइड 29 — जो हम आज नहीं पढ़ा रहे
🔴 यह सूची 22.08.2026 को सुधारी गई — इनमें से चार बातें अब उपलब्ध हैं।
✅ अब उपलब्ध — पहले यहाँ "नहीं पढ़ा रहे" में थीं:
| विषय | अब कहाँ |
|---|---|
| प्ररूपों के मुद्रित प्रारूप | ✅ training/forms/ में चित्र-रूप में — 14-ग (भाग 1 व 2), 16-क, 16-ख/ग, परिशिष्ट-8 का भरा नमूना, प्ररूप 21/22/23। ❌ केवल प्ररूप 19 एवं 20 अब भी नहीं |
| SDMM/DMM सीलिंग की विधि | ✅ SDMM / DMM Sealing After Counting — the procedure — पत्र 705 (मु.पृ. 214–221) व 826 (222–229) पूरे पढ़े गए | | निवारक निरोध डाक मतपत्र (आदेश 1418) | ✅ पढ़ा गया — मद (10) अनुप्रमाणन · (11) समय-सीमा · (12) नियम 64-ए की अस्वीकृति · (13) योग में जोड़ना | | अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय मतगणना | ✅ Chairperson मॉड्यूल — नियम 78 से 97 | | 🔴 गणना के बाद ECIL मशीन कहाँ (आदेश 2285) | ✅ 23.08.2026 को पढ़ा — वहन बक्से सील नहीं, पृथक भण्डारगृह, सील केवल SDMM/DMM → §20-ख |
🔴 सुधार 23.08.2026 — प्ररूप 19 एवं 20 भी उपलब्ध हैं (ULB Manual, मुद्. पृ. 146–147) → §6.7। अब कोई प्ररूप अनुपलब्ध नहीं।
❌ अब भी नहीं पढ़ा रहे:
- नियम 1994 / अधिनियम 2009 का सम्पूर्ण मूल पाठ
- ~~प्ररूप 19 एवं 20 के मुद्रित प्रारूप~~ 🔴 ये भी 23.08.2026 को पढ़ लिए गए — ULB Manual, मुद्. पृ. 146–147 → §6.7। अब स्लाइड 29 में कोई प्ररूप नहीं रहेगा।
- ~~डाक मतपत्र का प्ररूप (आदेश 572) · परिणाम दस्तावेज आयोग को भेजना (आदेश 1374)~~ 🔴 दोनों 23.08.2026 को पढ़ लिए गए — अब ये स्लाइड 29 में नहीं रहेंगे। 572 → BALLOT_PRINTING §B.5-क · 1374 → RO/ARO पुस्तिका का परिशिष्ट
- डाक मतपत्र पैकेट का विरोधाभास — दो दस्तावेज़ भिन्न कहते हैं; पुष्टि शेष
🚨 इन पर अनुमान से उत्तर न दें — “आयोग से लिखित में प्राप्त किया जाएगा” कहें।
स्लाइड 30 — मूल्यांकन एवं समापन
- प्रश्न पत्र — भाग क (सभी) · भाग ख (गणन स्टाफ) · भाग ग (RO/ARO) · भाग घ (परिस्थिति)
- उत्तीर्णांक सुझाव: 80% · अनुत्तीर्ण हेतु पुनः अभ्यास सत्र अनिवार्य
साथ ले जाएं
✅ अपनी भूमिका की पुस्तिका ✅ चेकलिस्ट (लेमिनेटेड) ✅ प्ररूप 14-ग का नमूना
“मतगणना दोष-रहित हो और परिणाम के बारे में किसी के मन में कोई भ्रम न रहे।”
[पैरा 1(2)]