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मतदान अधिकारी (Polling Officers) — ईवीएम पुस्तिका

नगरपालिका आम चुनाव 2026 (राजस्थान) · मॉडल: ECIL MPSV

सावधान — पहचान दस्तावेज की सूची बदल चुकी है। मार्गदर्शिका का परिशिष्ट-16 (आदेश 603 दिनांक 19.01.2026) को आयोग ने आदेश 5310 दिनांक 30.07.2026 द्वारा अधिक्रमित कर दिया है। लागू सूची, तथा तीन नई शर्तें — चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी, मूल दस्तावेज, और कालातीत अवधि अंकित हो तो उसी अवधि तक मान्य — देखें 10 §1

प्रत्येक निर्देश स्रोत-सहित है। संदर्भ का अर्थ SOURCES में। जो प्रक्रिया आधिकारिक दस्तावेज में नहीं मिली, वह यहाँ लिखी नहीं गई — देखें GAPS।

🔗 प्रत्येक संदर्भ चिह्न CITATIONS में लिंक सहित है — स्रोत PDF सीधे उसी पृष्ठ पर खुलेगा।


✅ कर्तव्य-विभाजन अब उपलब्ध है — पहले यह पढ़ें

पूर्व में यह पुस्तिका यह नहीं बताती थी कि मतदान अधिकारी 1 / 2 / 3 में से कौन क्या करेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल के चारों मूल स्रोतों (ECIL MPSV पुस्तिका · परिपत्र 2184 · सां.आ. 149/2026 · सां.आ. 145/2026) में कर्तव्य-विभाजन कहीं नहीं था, और उसे अनुमान से नहीं लिखा गया

21.08.2026 को आयोग की मार्गदर्शिका 2026 प्राप्त हो गई, जिसका अध्याय-2 ठीक यही विभाजन देता है। अब यह पुस्तिका का §5 है।

स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान — नगरपालिका चुनाव: पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका 2026, अध्याय-2 (मुद्रित पृष्ठ 4–7)। संदर्भ चिह्न [MG अ.2]

🚨 एक महत्वपूर्ण सुधार: ECIL पुस्तिका (2019) में BALLOT सहित समस्त ईवीएम क्रियाएं "पीठासीन अधिकारी" के नाम से वर्णित हैं। मार्गदर्शिका 2026 के अनुसार नियंत्रण यूनिट का प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी होता है और सामान्यतः वही Ballot बटन दबाता है — छोटे मतदान केन्द्रों पर यह कार्य पीठासीन अधिकारी भी कर सकता है [MG अ.2(3)]।


1. मशीन को पहचानिए [MPSV अध्याय 1–2]

ईवीएम में दो इकाइयाँ होती हैं:

इकाई कार्य विशेष
कन्ट्रोल यूनिट (CU) चुनाव कराने का उपकरण — पीठासीन अधिकारी की मेज पर इसमें कोई मतदान डेटा संग्रहित नहीं होता
बैलट यूनिट (BU) मतदाता द्वारा मत डालने हेतु — मतदान कम्पार्टमेन्ट में CU से 5 मीटर लंबी केबल से जुड़ी
SDMM Secure Detachable Memory Module — CU के अंदर चुनाव का समस्त डेटा इसी में संग्रहित होता है
  • राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा MPSV मशीनें गुलाबी रंग में तैयार करवाई गई हैं; इनके कैरिंग केस भी गुलाबी रंग के हैं [MPSV अध्याय 1]।
  • ईवीएम में अमान्य वोट (Invalid Vote) की कोई गुंजाइश नहीं है और मतदान डेटा की गोपनीयता पूरी तरह बनी रहती है [MPSV अध्याय 1]।
  • ब्रेल साइनेज — दृष्टिबाधितों के लिए बैलट यूनिट पर ब्रेल साइनेज दिया गया है [MPSV अध्याय 1]।

2. बत्तियाँ और आवाज़ — इनका अर्थ समझिए

संकेत कहाँ अर्थ
हरी बत्ती CU बिजली चालू (Power ON) [MPSV अध्याय 1]
लाल Busy लैम्प CU मशीन व्यस्त — मतदाता मत डाल रहा है [MPSV अध्याय 3]
हरी Ready बत्ती BU मतदाता अब मत डाल सकता है [MPSV अध्याय 3]
अभ्यर्थी के सामने लाल तीर (Arrow) लैंप BU उस अभ्यर्थी को मत दर्ज हुआ [MPSV अध्याय 3]
बीप + सभी बत्तियाँ बंद CU व BU वोट डल गया — मशीन अगले मतदाता हेतु तैयार [MPSV अध्याय 3]

🚫 बीप ध्वनि के समय CU को स्विच ऑफ न करें [MPSV अध्याय 5]।


3. मतदान के दौरान अनुशासन के तीन नियम

(स्रोत: [MPSV अध्याय 5])

  1. मतदान कम्पार्टमेंट में एक समय में केवल एक ही मतदाता जाए।
  2. मतदाता उसी क्रम में कम्पार्टमेंट में जाए जिस क्रम में उसका नाम मतदाता रजिस्टर में दर्ज है।
  3. BALLOT बटन तभी दबाया जाए जब पिछला मतदाता मतदान पूरा करके कम्पार्टमेंट से बाहर आ चुका हो

4. मतदाता को मत देने की अनुमति — पूर्व शर्तें

ईवीएम पुस्तिका के अनुसार, मतदाता को मतदान की अनुमति निम्न के पश्चात दी जाती है [MPSV अध्याय 5, अध्याय 7]:

  1. मतदाता की पहचान;
  2. उसकी बाईं तर्जनी के अग्रभाग पर अमिट स्याही;
  3. मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान

इसके बाद ही कन्ट्रोल यूनिट का BALLOT बटन दबाया जाता है [MPSV अध्याय 7(ii)]।

⚠️ मतदाता पहचान हेतु कौनसे दस्तावेज मान्य हैं, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मतदाता रजिस्टर का प्रपत्र, निविदत्त (Tendered) मत, चैलेंज्ड मत — ये इस मॉड्यूल के स्रोत दस्तावेजों में नहीं हैं। इनके लिए आयोग के पृथक परिपत्र देखें (मतदाता पहचान: दिनांक 19.01.2026 एवं 30.07.2026; अमिट स्याही: दिनांक 04.02.2026)। देखें GAPS §5।


5. कर्तव्य-विभाजन — ✅ अब आधिकारिक स्रोत से उपलब्ध

स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान — नगरपालिका चुनाव: पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका 2026, अध्याय-2 “मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन” (मुद्रित पृष्ठ 4–7)। संदर्भ चिह्न इस पुस्तिका में [MG अ.2]। फाइल: Margdarsika_EVM_NP_2026.pdf

(पूर्व में यह अनुभाग रिक्त रखा गया था क्योंकि ECIL पुस्तिका एवं परिपत्रों में कर्तव्य-विभाजन नहीं मिला था। मार्गदर्शिका 2026 प्राप्त होने पर यह भर दिया गया है।)

5.1 प्रथम मतदान अधिकारी (PO-1) — चिन्हित मतदाता सूची व पहचान [MG अ.2(1)]

# कर्तव्य
1 चिन्हित मतदाता सूची का प्रभारी; मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी
2 आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो दस्तावेजों (🚨 आदेश 5310 दि. 30.07.2026 — परिशिष्ट-16 अधिक्रमित) के आधार पर पहचान; साथ ही देखे कि बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है
3 इसके पास नामावली की चिन्हित प्रति होगी जिसमें हटाये गये नाम Deleted दर्शित होंगे; मूल क्रम संख्याओं में कोई रद्दोबदल नहीं होगा
4 पहचान होने पर मतदाता का समस्त विवरण जोर से बोलेगा ताकि द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे पोलिंग एजेंट सुन सकें। एजेंट इसी वक्त पहचान पर एतराज उठा सकते हैं
5 पहचान के तुरन्त बाद नाम के नीचे लाईन (Underline) खींचे; महिला मतदाता के नाम के बांयी तरफ टिक (√); थर्ड जेन्डर के नाम के बांयी तरफ स्टार (*) — ताकि अंत में पुरुष/स्त्री/थर्ड जेन्डर मतदाताओं की गिनती हो सके। परिणाम पीठासीन अधिकारी की डायरी में अभिलिखित होगा
6 🚨 पर्ची न लाने पर मतदाता को लौटाया नहीं जाएगा — नाम ढूँढना इसी अधिकारी का कर्तव्य है
7 पोलिंग एजेंट/उम्मीदवार/इलैक्शन एजेंट इसी स्टेज पर पहचान को चुनौती दे सकते हैं, बाद में नहीं
8 चैलेन्ज के बाद की सारी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी करेगा
9 पहचान स्थापित होने पर मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा

पहचान पर्ची का प्ररूप [MG अ.2(1)6 नोट]: सफेद कागज पर, केवल — (i) नगरपालिका का नाम व वार्ड संख्या (ii) मतदान केन्द्र की संख्या व नाम (iii) मतदाता का नाम (iv) भाग संख्या व क्रम संख्या। 🚫 इस पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह छापना कानूनी अपराध है। पहचान के बाद पर्ची फाड़कर कूड़ेदान में डालें, फर्श पर न फेंकें।

5.2 द्वितीय मतदान अधिकारी (PO-2) — मतदाता रजिस्टर व अमिट स्याही [MG अ.2(2)]

सामग्री: अमिट स्याही की शीशी · मतदाता रजिस्टर · नामावली की कार्यकारी प्रति (Working Copy) · बाल पैन · स्टैम्प पैड · गीले कपड़े का टुकड़ा

अमिट स्याही लगाना: - बांये हाथ की तर्जनी (अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली) पर, नख के बिल्कुल ऊपर कोमल चमड़ी पर, नख को छूते हुए - ब्रश का केवल ऊपरी भाग डुबोएं; त्वचा व नख के बीच रिज के ऊपर भी फैले - तर्जनी सीधी हो; कम से कम 30 सैकण्ड सूखने दें; 30 सैकण्ड तक रगड़ने न दें - तेल/चिकना पदार्थ लगा हो तो कपड़े के टुकड़े से पहले साफ करें - 🚫 महिला मतदाता की अंगुली नहीं छूनी है - अंगुली न होने पर क्रम — बांये हाथ की कोई अंगुली → दांये हाथ की तर्जनी → तर्जनी से शुरू होने वाली कोई अंगुली → किसी हाथ में अंगुली न हो तो हाथ के छोर पर {नियम 35क(2)(ख)} - 🚨 पहले से निशान हो तो समझा जाएगा कि मत दे चुका है — मत नहीं देने दिया जाएगा; और अमिट स्याही का चिन्ह लगवाये बिना किसी को मत नहीं देने दिया जाएगा {नियम 35क(2)(क)} - पुनर्मतदान में मूल निशान पर ध्यान नहीं; बांये हाथ की बीच की अंगुली (Middle Finger) के नाखून की जड़ में ताजा निशान — आयोग का आदेश 2205 दिनांक 04.07.2019 (परिशिष्ट-18)

मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 14-क): - कॉलम (1): निरंतर क्रम संख्या, 1 से प्रारंभ; प्रति पृष्ठ 15 क्रम संख्याएं; कुछ पृष्ठों पर अग्रिम रूप से अंकित कर लें - कॉलम (2): चिन्हित प्रति में मतदाता की क्रम संख्या - अभ्युक्ति (Remark) कॉलम: पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम चार डिजिट (चार से कम हों तो पूरा क्रमांक) - कॉलम (3): हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी - हस्ताक्षर = पूरा नाम लिखना। साक्षर व्यक्ति मात्र निशान लगाए तो अंगूठा निशानी लें; वह भी न करे तो मत देने की अनुमति नहीं - अंगूठा निशानी: बांया अंगूठा → दांया अंगूठा → बांये हाथ की तर्जनी से प्रारंभ होने वाली अंगुली → दांये हाथ की तर्जनी → तर्जनी से प्रारंभ होने वाली अंगुली। प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं; निशान स्पष्ट हो; बाद में गीले कपड़े से स्याही मिटा दें - बांये हाथ में कोई अंगुली न होनियम 38क के अन्तर्गत साथी की सहायता; साथी के हस्ताक्षर/अंगूठा रजिस्टर एवं प्ररूप-12 में; कॉलम 4 में इस आशय का अंकन

मतदाता पर्ची — PO-2 तैयार कर मतदाता को देगा: (1) रजिस्टर के कॉलम (1) की क्र.सं. (2) नामावली में मतदाता की क्र.सं. (3) मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर। पोस्टकार्ड के आकार की आधी, 50-50 के बण्डलों में मिलेंगी। फिर मतदाता को नियंत्रण यूनिट के प्रभारी (पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी) के पास भेजेगा।

5.3 तृतीय मतदान अधिकारी (PO-3) — नियंत्रण यूनिट का प्रभारी [MG अ.2(3)]

# कर्तव्य
1 नियंत्रण यूनिट का प्रभारी; पीठासीन अधिकारी की टेबल पर उसके पास ही बैठेगा ताकि PRO नजदीक से ध्यान दे सके
2 केवल PO-2 द्वारा जारी मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान कक्ष में जाने की अनुमति; साथ ही देखे कि अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है
3 पर्ची जारी होने के क्रम में ही प्रवेश। क्रम भंग हो तो रजिस्टर के कॉलम (4) में टिप्पणी, और बाद के प्रभावित मतदाताओं के लिए भी
4 मतदाता से ली गई पर्चियाँ पृथक लिफाफे में रखेगा; मतदान समाप्ति के बाद यह लिफाफा सील किया जाएगा
5 मतदाता के कक्ष में जाने पर Ballot बटन दबाएगा → CU की Busy लाल, BU की Ready हरी
6 मतदाता के बटन दबाने पर उम्मीदवार/नोटा के सामने लाल बत्ती, BU की ऊपर की हरी बत्ती बंद, बीप; कुछ सेकण्ड में बीप समाप्त, लाल बत्ती व CU की Busy बंद = मत रिकार्ड हो गया
7 🚫 एक समय एक ही मतदाता; पिछला मतदाता बाहर आने तक Ballot नहीं दबाया जाएगा
8 बीच-बीच में Total से संख्या ज्ञात कर मतदाता रजिस्टर से मिलान; PRO को समय-समय पर संख्या ज्ञात करनी चाहिए (परिशिष्ट-7 का बिन्दु 21 — PRO की डायरी, समयवार: 10 · 1 · 3 · समाप्ति; अ.2(3)8 में "बिन्दु सं. 19" मुद्रित है, जो उस डायरी में दृष्टिहीन मतदाताओं का है)। Total तभी जब Busy बत्ती जली हुई न हो
9 🚨 छोटे मतदान केन्द्रों पर तृतीय मतदान अधिकारी का कार्य पीठासीन अधिकारी भी कर सकता है — ऐसी स्थिति में PRO के अलावा दो मतदान अधिकारी पर्याप्त रहेंगे

⚠️ पूर्व संस्करण का सुधार: इस पुस्तिका में पहले कहा गया था कि उपलब्ध दस्तावेजों में BALLOT सहित समस्त ईवीएम क्रियाएं “पीठासीन अधिकारी” के नाम से वर्णित हैं। मार्गदर्शिका 2026 के अनुसार Ballot बटन सामान्यतः तृतीय मतदान अधिकारी दबाता है (छोटे केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारी)। ECIL पुस्तिका (2019) का सामान्य वर्णन इससे अधिक्रमित है।


5-क. 🚨 दिव्यांग मतदाता — आदेश 4297 दिनांक 24.10.2019

स्रोत: आयोग का आदेश एफ.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/4297, दिनांक 24.10.2019"नगरपालिका निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता…" फ़ाइल: 2019-10-24_4297_PwD.pdf

🚨 आदेश की अन्तिम पंक्ति: "उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।"

मतदान दल पर सीधे लागू चार बातें

# क्या करना है
1 🚨 प्राथमिकता"मतदान केंद्र पर मतदान के लिए PwD को प्राथमिकता प्रदान की जाए।" कतार में प्रतीक्षा न कराएँ
2 व्हील-चेयर केंद्र तक जाए। स्थायी रैम्प न हो → अस्थायी रैम्प। सहायता हेतु NSS, NCC, स्काउट गाइड की सेवाएँ ली जा सकती हैं
3 🚨 संवेदनशीलता"विशेष आवश्यकताओं का ध्यान, विशेष विनम्र व्यवहार एवं अतिरिक्त सहायता"
4 बोलने व सुनने की दुर्बलता वालों पर भी विशेष ध्यान रखें

🚨 यह नियम 38-क का स्थान नहीं लेता

आदेश 4297 नियम 38-क
सुविधा — रैम्प, प्राथमिकता, व्हील-चेयर, सहायक विधिक प्रक्रियासाथी, घोषणा, प्रपत्र-12, रजिस्टर का कॉलम 4
सभी दिव्यांग मतदाताओं पर केवल उन पर जो अंधपन या अंगशैथिल्य से स्वयं मत रिकार्ड नहीं कर सकते

रैम्प दे देने से साथी की अनुमति की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।साथी की अनुमति दे देने से रैम्प/प्राथमिकता की ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं होती। दोनों अलग-अलग लागू होते हैं — साथी की पूरी प्रक्रिया §5.2 एवं §रिकार्ड पुस्तिका में देखें।

⚠️ जिले का नोडल अधिकारी — आदेश का बिन्दु 1 कहता है कि प्रत्येक नगरपालिका हेतु एक नोडल अधिकारी होगा और उसका मोबाइल प्रचारित होगा। प्रशिक्षण में यह नंबर लिखवा लें — ड्यूटी पर काम आएगा।


6. गिनती का मिलान — दल की सामूहिक जिम्मेदारी

  • किसी भी समय कुल मतदाता जानने हेतु TOTAL दबाया जा सकता है — केवल तब जब Busy लैंप बंद हो [MPSV अध्याय 5]।
  • कुछ समय के अन्तराल के पश्चात मतदाता रजिस्टर एवं मशीन पर कुल मतदाताओं की संख्या का मिलान करते रहें [MPSV अध्याय 7(ii)]।
  • पहले या दूसरे मतदाता के पूर्ण होने के बाद TOTAL दबाकर जांच कर लें [MPSV अध्याय 5]।
  • अन्त में मतदाता रजिस्टर की संख्या और CU की कुल संख्या का मिलान करें [MPSV अध्याय 5]।

7. गड़बड़ी दिखे तो — तुरन्त पीठासीन अधिकारी को बताएं

मतदान अधिकारी मशीन पर स्वयं कोई सुधार न करें। नीचे दिए संकेत दिखते ही पीठासीन अधिकारी को सूचित करें [MPSV अध्याय 7]:

डिस्प्ले / लक्षण सामान्य कारण
LINK ERROR-1 इंटरकनेक्शन केबल ठीक से नहीं लगी, या स्लाइड स्विच गलत स्थिति में
PRESSED ERROR किसी बीयू का कोई बटन पहले से दबा/जाम रह गया
TOTAL का कोई जवाब नहीं Busy लैम्प ऑन है — मतदाता को वोट रिकॉर्ड करने दें
SDMM NOT RESPONDING SDMM ढीली है या लगी नहीं है
CLOCK ERROR RTC में कमी
INOPERATIVE / SECURITY NOT CONFIGURED / BU NOT CONFIGURED मशीन कार्य योग्य नहीं
बीयू में READY लैंप लगातार झपक रहा बीयू निष्क्रिय स्थिति में
स्विच ऑन पर न बीप, न कोई सूचना कन्ट्रोल यूनिट दोषपूर्ण

PRESSED ERROR की स्थिति में समाधान — वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाकर सभी बटन एक बार धीरे से दबाना, जिससे जाम बटन मूल स्थिति में आ जाए — यह पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार ही किया जाए [MPSV अध्याय 7]।

यदि मशीन की समस्या के कारण मतदाता वोट न डाल पाए, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी [MPSV अध्याय 7(ii)]: बीयू केबल हटाकर LINK ERROR बनाना → CU बंद करना → केबल पुनः जोड़ना → CU ऑन करना → सभी संदेश पूर्ण होने पर BALLOT दबाना → मतदाता पुनः मतदान करेगा।


8. मशीन की देखभाल — क्या न करें

(स्रोत: [MPSV अध्याय 7])

  1. कुंडी (Latches), हिंज आदि पर ज्यादा दबाव न डालें; रफ हैण्डलिंग से बचें।
  2. हीटर या गर्म वस्तुओं के पास ईवीएम न रखें; धूल, गर्मी, बारिश, आग से बचाएं।
  3. कवर या दरवाजों को बल लगाकर न खोलें
  4. 🚫 कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट को खोलने की कोशिश न करें — वह निष्क्रिय हो जाएगी।
  5. इंटरकनेक्टिंग केबल के कनेक्टर को हिट/स्मैश न करें; डिस्कनेक्ट करते समय हुड की क्लिप दबाए बिना केबल न खींचें
  6. 🚫 CU ऑन स्थिति में BU को कनेक्ट/डिस्कनेक्ट न करें।
  7. 🚫 CU ऑन स्थिति में SDMM को न डालें/न निकालें।
  8. सील करते समय मोमबत्ती की सीधी लौ मशीन के संपर्क में न आए और पिघला हुआ मोम किसी भाग पर न गिरे।
  9. मतदान के दौरान CLOSE बटन की कैप अनावश्यक रूप से न खोलें [MPSV अध्याय 5]।

9. केबल की व्यवस्था — सुरक्षा का ध्यान

बैलेट यूनिट व कन्ट्रोल यूनिट के बीच केबल 5 मीटर लंबी है। मतदान कम्पार्टमेन्ट पीठासीन अधिकारी की मेज से पर्याप्त दूरी पर, केबल की लम्बाई को ध्यान में रखते हुए लगाया जाए [MPSV अध्याय 5]।

केबल इस प्रकार लगे कि मतदाताओं की आवाजाही में परेशानी न हो और उन्हें उस पर चलना न पड़े। केबल को CU व BU दोनों ओर मेज की टांग से बाँधा जा सकता है [MPSV अध्याय 5]।


10. याद रखने योग्य पाँच बातें

  1. मॉक पोल के वोट CLEAR करना न भूलें — यह पीठासीन अधिकारी का कार्य है, पर पूरा दल इसकी याद दिलाए [MPSV अध्याय 5]।
  2. TOTAL केवल तब जब Busy लैम्प बंद हो [MPSV अध्याय 5]।
  3. एक समय एक मतदाता, रजिस्टर के क्रम में, और पिछला मतदाता बाहर आने के बाद ही BALLOT [MPSV अध्याय 5]।
  4. रजिस्टर और मशीन की गिनती का मिलान बीच-बीच में करते रहें [MPSV अध्याय 7(ii)]।
  5. मशीन पर स्वयं कोई प्रयोग न करें — कोई भी असामान्य संदेश दिखे तो पीठासीन अधिकारी को बताएं