स्वच्छ कार्यशील शौचालय — धारा 21(g) एवं आदेश 4537
राजस्थान नगरपालिका आम चुनाव 2026 · लोक सूचना 27.08 · नामांकन 31.08 तक · 🔴 सदस्य-संवीक्षा 01.09.2026
⚠️ सुधार — 23.08.2026, प्रकाशन के कुछ घंटे बाद
मैंने पहले इस फ़ाइल में "संवीक्षा 17.09.2026" लिखा था। 🔴 वह गलत था। 17.09 अध्यक्ष पद की संवीक्षा है। यह आदेश सदस्य पद का है, और सदस्य की संवीक्षा 01.09.2026 को है (देखें BALOTRA §5)। 🚨 अंतर 16 दिन का था — इतना समय RO के पास है ही नहीं। घोषणा 01.09 की संवीक्षा से पहले पहुँचनी चाहिए।
यह फ़ाइल क्यों बनी। धारा 21(g) हमारी सामग्री में पहले से सही दर्ज थी — वह ठीक है, उसमें कुछ बदलना नहीं। किन्तु उस अर्हता को कैसे साबित कराना है, उसका प्ररूप क्या है, और न देने पर RO क्या करे — यह पूरी प्रक्रिया आदेश 4537 दिनांक 01.11.2019 में है, जो आयोग के संकलन में क्रम 44, मुद्रित पृ. 160–162 पर छपा है और हमारे किसी मॉड्यूल में नहीं था।
🚨 यह आदेश एक अस्वीकृति-आधार बनाता है। नामांकन चार दिन बाद है।
1. 🔴 पहले वह जाल जो नामांकन काउंटर पर आज ही खड़ा हो सकता है
तीन अलग दस्तावेज़ हैं जिन्हें अंग्रेज़ी में "Annexure 1 / उपाबन्ध I / परिशिष्ट-1" कहा जाता है
| दस्तावेज़ | असली नाम | क्या है | कितने पृष्ठ | हमारे पास |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उपाबन्ध – I (शपथ पत्र) | अपराध · अचल सम्पत्ति · देयताएँ — RO के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र | 7 पृष्ठ | ✅ forms_candidate/Self_Declaration_Municipality_Upaband_I.pdf |
| 2 | अनुसूची – 1 {नियम 81(1)} | 🚨 उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) पद का नाम-निर्देशन प्ररूप | 1 पृष्ठ | ✅ forms_candidate/Annexure1ULB.pdf |
| 3 | परिशिष्ट – 1 (आदेश 4537) | शौचालय संबंधी घोषणा / अंडरटेकिंग | 1 पृष्ठ | 🔴 अलग फ़ाइल के रूप में नहीं था — अब निकाल लिया: training/forms/O4537_Parishisht1_toilet_declaration.jpg |
🚨 इन्हें कभी न मिलाएँ
आयोग की वेबसाइट का "Self Declaration (Municipality) (Annexure-I)" = शपथपत्र है, शौचालय-घोषणा नहीं।
Annexure1ULB.pdfनियम 81(1) का है — वह उपाध्यक्ष का नामांकन प्ररूप है, सदस्य का नहीं। 🔴 मैंने तीनों फ़ाइलें स्वयं खोलकर देखीं। सात-पृष्ठीय शपथपत्र में शौचालय का एक शब्द नहीं है — उसमें अपराध (मद 5, 7), अचल सम्पत्ति, और देयताएँ (मद 9) हैं।
2. आदेश का परिचय-पत्र
| मद | विवरण |
|---|---|
| क्रमांक | प.1(4)(1) / नपा / रानिआ / 2014 / 4537 |
| दिनांक | 01.11.2019 |
| किसे | समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर) तथा समस्त रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत DEO |
| विषय | नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य के लिए अर्हता — स्वच्छ कार्यशील शौचालय |
| हस्ताक्षर | (श्याम सिंह राजपुरोहित) मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव |
| स्थान | संकलन, क्रम 44, मुद्रित पृ. 160–162 |
| संलग्न | 1. शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप · 2. मीमो का प्रारूप |
⚠️ यह 2019 का आदेश है — फिर प्रभावी क्यों माना?
क्योंकि आयोग ने इसे इस चुनाव के अपने संकलन में पुनः छापा है (क्रम 44, मु.पृ. 160–162)। यह वही कसौटी है जो अधिक्रमण रजिस्टर भाग 2 में तय है — आधार (क)। यह मेरा अनुमान नहीं है।
3. अर्हता क्या है — आदेश के अपने शब्दों में
"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-21(g) में नगरपालिका सदस्य का चुनाव लडने के लिए अभ्यर्थी के परिसर, जिसमें वह निवास करता है, उसमें कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य का खुले में शौच के लिए नहीं जाना आवश्यक है।"
🔴 दो परिभाषाएँ — खण्ड (g) के स्पष्टीकरण से
| शब्द | अर्थ (आदेश का अपना पाठ) |
|---|---|
| स्वच्छ शौचालय | "तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था" |
| परिवार का सदस्य | "अभ्यर्थी के पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहें उसके माता-पिता" |
🎯 कक्षा में यही रटाएँ — "तीन दीवार, एक दरवाजा, एक छत, वाटर सील्ड।" और परिवार = पति/पत्नी + बच्चे + साथ रह रहे माता-पिता। (साथ न रह रहे माता-पिता नहीं।)
4. 🚨 प्रक्रिया — यही RO का काम है
| चरण | क्या होगा |
|---|---|
| 1 | अभ्यर्थी परिशिष्ट-1 का घोषणा/अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर RO को देगा |
| 2 | 🔴 यदि अभ्यर्थी ने संलग्न नहीं किया — RO तत्काल एक मीमो देगा, अपेक्षित अंडरटेकिंग/घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए। मीमो का प्रारूप = परिशिष्ट-2 |
| 3 | 🔴🔴 घोषणा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व RO को प्राप्त हो जाना आवश्यक है — बालोतरा में 01.09.2026 |
| 4 | 🚨 संवीक्षा से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया — तो RO द्वारा नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जा सकेगा |
🔴 ध्यान दीजिए — शब्द "अस्वीकार किया जा सकेगा" है
आदेश "अस्वीकार किया जायेगा" नहीं कहता। किन्तु परिशिष्ट-2 का छपा मीमो अभ्यर्थी को साफ़ चेतावनी देता है — "…अन्यथा नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा में अस्वीकार कर दिया जायेगा।" ➡ मीमो देना ही है। तिथि और समय भरना ही है। मीमो दिए बिना सीधे अस्वीकार करना आदेश की प्रक्रिया के विरुद्ध है।
मीमो (परिशिष्ट-2) में RO को क्या भरना है
| खाना | भरें |
|---|---|
| मीमो नम्बर · दिनांक | ✔ |
| प्रेषक | रिटर्निंग अधिकारी, ……… नगरपालिका मण्डल/परिषद्/निगम |
| प्रेषिति | अभ्यर्थी का नाम |
| विषय | निकाय का नाम · वार्ड संख्या |
| 🚨 मुख्य खाना | "…संवीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात दिनांक ………… को ………… बजे से पूर्व" — तिथि और समय दोनों भरें |
मीमो की अंतिम चेतावनी (छपी हुई): "यह भी ध्यान रहे कि आप द्वारा की गई घोषणा यदि असत्य है या सत्य नहीं है या जिसमें कोई तथ्य छिपाया गया है तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।" 🔗 वह कानूनी कार्यवाही किस रास्ते जाएगी — आदेश 793 देखें → गलत घोषणा-पत्र / मिथ्या साक्ष्य — RO क्या कर सकता है, क्या नहीं (मिथ्या साक्ष्य = BNS 2023 की धारा 227/229, IPC 191/193 नहीं)
5. ✅ दोनों प्ररूप अब हमारे पास हैं
| प्ररूप | फ़ाइल |
|---|---|
| परिशिष्ट-1 — शौचालय घोषणा/अंडरटेकिंग | training/forms/O4537_Parishisht1_toilet_declaration.jpg |
| परिशिष्ट-2 — RO का मीमो | training/forms/O4537_Parishisht2_RO_memo.jpg |
परिशिष्ट-1 में अभ्यर्थी क्या घोषित करता है:
(1) "मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल-बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।" (2) "मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी, बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में शौच के लिए नहीं जाते है।"
साथ में: सत्यापन · अभ्यर्थी के हस्ताक्षर · 🚨 साक्षी के हस्ताक्षर (नाम व पता सहित)
⚠️ साक्षी का खाना खाली न छोड़ें — प्ररूप में वह छपा हुआ है।
6. 🚨 बालोतरा के RO/ARO के लिए — पाँच वाक्य
| # | वाक्य |
|---|---|
| 1 | "शौचालय-घोषणा सदस्य पद के लिए है — धारा 21(g)।" |
| 2 | "साथ न लगी हो तो तत्काल परिशिष्ट-2 का मीमो दूँ, और उसमें तिथि व समय भरूँ।" |
| 3 | "वह घोषणा संवीक्षा शुरू होने से पहले मुझ तक पहुँच जानी चाहिए।" |
| 4 | "नहीं पहुँची — तो संवीक्षा में अस्वीकार किया जा सकेगा।" |
| 5 | 🚨 "'Annexure-I' तीन अलग चीज़ें हैं — शपथपत्र (7 पृष्ठ), उपाध्यक्ष का नामांकन प्ररूप (नियम 81), और शौचालय-घोषणा। माँगते समय पूरा नाम बोलूँ।" |
स्रोत: आदेश 4537 दिनांक 01.11.2019 — संकलन क्रम 44, मुद्रित पृ. 160–162, तीनों पृष्ठ स्वयं पढ़े कैसे मिला: संकलन के 85 आदेशों का हमारी सामग्री से मिलान (23.08.2026) अंग्रेजी समानांतर: The functional clean toilet qualification — s. 21(g) and order 4537 संबंधित: गलत घोषणा-पत्र / मिथ्या साक्ष्य — RO क्या कर सकता है, क्या नहीं · बालोतरा जिला — प्रशिक्षण पैक · DLMT प्रशिक्षण सामग्री — सुधार पत्रक · अधिक्रमण रजिस्टर — कौन-सा आदेश किसे हटाता है · DEO_QUESTIONS_hi