मतदान पूर्व की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं मशीन की तैयारी
पीठासीन अधिकारी हेतु · नगरपालिका आम चुनाव 2026 (राजस्थान)
स्रोत: मार्गदर्शिका — नगरपालिका आम चुनाव 2026 (ईवीएम), अध्याय 1, 3, 4, 4-A, 5 — पृष्ठ-चित्रों से पढ़कर तैयार। सभी संदर्भ CITATIONS में पृष्ठ-लिंक सहित।
यह फ़ाइल मतदान दिवस — ईवीएम के अतिरिक्त प्रक्रियाएं की पूर्ववर्ती कड़ी है — 07 मतदान दिवस की कार्यवाही से आरम्भ होती है; यह फ़ाइल उससे पहले का सब कुछ कवर करती है।
यह मार्गदर्शिका विधि का विकल्प नहीं है — मार्गदर्शिका स्वयं कहती है: "इस मार्गदर्शिका को … मतदान के संचालन के दौरान निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों का विकल्प नहीं समझा जा सकता। आपको जहां आवश्यक हो, कानूनी प्रावधानों का भी अध्ययन करना चाहिए।" [MG अ.1(3)]
§1 — 🚨 सर्वाधिक महत्वपूर्ण — "No Vote" मतदाता एवं प्ररूप 14-ग बिन्दु 3
यह मार्गदर्शिका के अध्याय 1 के अन्त में एक बॉक्स में दिया गया है और प्रशिक्षण में प्रायः छूट जाता है।
मार्गदर्शिका का मूल पाठ [MG अ.1 — महत्वपूर्ण बॉक्स]:
"ऐसे मतदाता जो मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देते है एवं मतदान प्रकोष्ठ में जाकर मतदाता मशीन पर मत नहीं डालना चाहते है, ऐसे मतदाता को अपना वोट नोटा में डालने के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रेरित किया जायें। यदि फिर भी मतदाता अपना वोट नहीं डाले तो ऐसी स्थिति में मतदाता रजिस्टर में मत नहीं डालने वाले मतदाता को No Vote से इंगित कर लिया जावें। ऐसे मतदाताओं की संख्या पीठासीन अधिकारी प्ररूप 14-ग के बिन्दु संख्या 3 — नियम 45-क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की कुल संख्या — पर अंकित करेंगा। MPSV मशीन का END (16वां) बटन बन्द (Mask) रहेगा।"*
इससे तीन बातें तय होती हैं
| # | निष्कर्ष |
|---|---|
| 1 | प्ररूप 14-ग की मद 3 = "नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या" — प्रपत्र की मद 6 इन्हीं को "मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाता" कहती है |
| 2 | जो मतदाता हस्ताक्षर कर चुका है पर मत नहीं डालना चाहता, उसे रजिस्टर में "No Vote" लिखकर मद 3 में गिना जाएगा |
| 3 | MPSV के बैलट यूनिट का 16वां बटन END है और वह मास्क रहेगा — इसलिए MPSV में प्रयोग-योग्य पैनल 15 ही हैं |
✅ पुष्टि हो गई (परिशिष्ट-8, मुद्रित पृ. 113): प्ररूप 14-ग में दो पृथक घटाव-मदें हैं —
मद 5 = मद 2 − मद 3 − मद 4 · नमूना:
807 = 815 − 5 − 3
मद कौन नियम 3 "No Vote" — जिन्होंने स्वयं मत नहीं डाला नियम 45-क 4 जिन्हें आपने मत नहीं देने दिया — स्याही/हस्ताक्षर से इन्कार, या विहित प्रक्रिया/गोपनीयता भंग नियम 35-क या 37-क पूरा प्रपत्र, शीर्ष-भाग, पेपर-सील लेखा और भाग-2 → 07 §7
🔴 §1.1 — "नियम 45-क" का प्रश्न — यदि कोई एजेंट या प्रशिक्षणार्थी पूछे (23.08.2026)
यह प्रश्न उठेगा। ऊपर का बॉक्स मार्गदर्शिका का मूल पाठ है और वह "नियम 45-क के अधीन" कहता है। किन्तु नियमों में नियम 45-क अब है ही नहीं।
ULB Manual, अध्याय III-क, नियम 44-क और 46-क के बीच छपा है —
1[XXX 45-A deleted](मैंने यह पंक्ति स्वयं पढ़ी।)
यह गड़बड़ नहीं है — कारण समझ लें
| मूल नियम 45 (अध्याय III) | "Spoilt and returned ballot papers" — मतदाता ने मतपत्र खराब कर दिया तो दूसरा मतपत्र — पुराने पर "spoilt: cancelled" |
| नियम 45-क (अध्याय III-क) | उसी का ईवीएम संस्करण था |
| क्यों विलोपित | 🚨 ईवीएम में "खराब मतपत्र" होता ही नहीं — लौटाने को कुछ है ही नहीं। इसलिए नियम हटा दिया गया |
🔴 तो फिर प्ररूप 14-ग की मद 3 में क्या लिखें?
वही जो मार्गदर्शिका कहती है — "No Vote" वालों की संख्या। प्रपत्र पर छपा नियम-संदर्भ एक लेबल है, निर्देश नहीं। निर्देश आयोग का अपना है और वह पूर्णतः प्रभावी है।
🚨 यह कहें: "मद 3 में वह संख्या जाती है जो मार्गदर्शिका ने बताई — जिन्होंने हस्ताक्षर करने के बाद मत नहीं डाला। गणना उसी पर टिकी है — मद 5 = मद 2 − मद 3 − मद 4। नियम का नम्बर छपा रह गया है, पर गणित वही है।"
✅ मद 3 और मद 4 को कभी न मिलाएँ — दोनों के आधार अलग हैं
| मद | कौन गिनेगा | विधिक आधार |
|---|---|---|
| 3 | मतदाता ने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए, फिर मत नहीं डाला — "No Vote" | 🔴 मार्गदर्शिका अ.1 का बॉक्स (प्रपत्र पर लेबल "45-क" — वह नियम विलोपित) |
| 4 | चेतावनी के बाद भी प्रक्रिया/गोपनीयता न मानने पर मत नहीं देने दिया गया | ✅ नियम 37-क(6) एवं (7) — जीवित नियम |
नियम 37-क(6)–(7) का मूल पाठ (मैंने स्वयं पढ़ा):
"(6) If a voter who has been permitted to vote under rule 35-A or 44-A, refuses after warning given by the presiding officer, to observe the procedure as laid down in sub-rule (3), the presiding officer or a polling officer under the direction of presiding officer shall not allow such voter to vote. (7) Where a voter is not allowed to vote under sub-rule (6), a remark to the effect that voting procedure has be violated, shall be made against the name of voter in the register of voters in Form 14-A by the presiding officer under his signature."
✅ दो पुष्टियाँ: (1) "नोट + पीठासीन अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर" वाली बात नियम में ही है — यह केवल मार्गदर्शिका की सावधानी नहीं। (2) यह निविदत्त मतदाता (44-क) पर भी लागू है — केवल सामान्य मतदाता (35-क) पर नहीं।
⚠️ यह हमारी सामग्री की त्रुटि नहीं है। ऊपर का बॉक्स मार्गदर्शिका का मूल पाठ है, ज्यों-का-त्यों। मृत संदर्भ नियम-संग्रह में है — प्रपत्र 14-ग का लेबल और नियम 55(5) की सूची दोनों अब भी "45-क" कहते हैं, जबकि नियम स्वयं विलोपित हो चुका है। इसे जानें, किन्तु प्रपत्र भरना न बदलें।
✏️ सुधार — प्ररूप 14-ग का अपना पाठ पढ़ लिया गया (23.08.2026, उसी दिन बाद में)
🔴 आज सुबह मैंने ऊपर मद 3 को "मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाता" लिखा था — क्योंकि मार्गदर्शिका का बॉक्स ऐसा कहता है। अब मैंने ULB Manual में छपा प्ररूप 14-ग स्वयं पढ़ा है — प्ररूप की अपनी भाषा अलग और अधिक सटीक है।**
प्ररूप 14-ग भाग-1 के मूल शब्द (अंग्रेजी पाठ, ज्यों-का-त्यों):
3. No. of voters deciding not to record votes under rule 45A. 4. No. of voters not allowed to vote under rule 35A or 37A.
🔴 दो सुधार —
| पहले मैंने लिखा था | प्ररूप का अपना पाठ | |
|---|---|---|
| मद 3 | "अनुज्ञात न किये गये" | ✅ "मत न डालने का निर्णय लेने वाले" — यही ठीक "No Vote" है |
| मद 4 | केवल 37-क | 🔴 नियम 35-क एवं 37-क — दोनों |
⚠️ "अनुज्ञात नहीं" वाली भाषा वास्तव में मद 4 की है, मद 3 की नहीं। मार्गदर्शिका का बॉक्स मद 4 की भाषा और मद 3 के नियम-संदर्भ को मिला देता है। प्ररूप अधिक स्पष्ट है — प्रशिक्षण में प्ररूप की भाषा पढ़ाएँ।
✅ अब की सही तालिका
| मद | प्ररूप के शब्द | कौन गिनेगा | नियम की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 3 | "deciding not to record votes" | हस्ताक्षर के बाद स्वयं मत न डाला — "No Vote" | 🔴 नियम 45-क विलोपित — लेबल मात्र |
| 4 | "not allowed to vote" | नियम 35-क — अमिट स्याही से इनकार / पहले से चिन्ह नियम 37-क(6) — चेतावनी के बाद भी प्रक्रिया न मानी |
✅ दोनों जीवित |
🚨 यह सुधार गणित नहीं बदलता — मद 5 = मद 2 − मद 3 − मद 4 ज्यों का त्यों। किन्तु अमिट स्याही से इनकार करने वाला मतदाता मद 4 में जाएगा, मद 3 में नहीं — यह भेद पहले स्पष्ट नहीं था।
📋 प्ररूप 14-ग भाग-1 — पूरी मद-सूची (मूल प्रपत्र से)
| मद | विषय |
|---|---|
| 1 | मतदान केन्द्र को आवंटित कुल निर्वाचक |
| 2 | प्ररूप 14-क में दर्ज कुल मतदाता |
| 3 | 🔴 "deciding not to record votes" — नियम 45-क |
| 4 | 🔴 "not allowed to vote" — नियम 35-क अथवा 37-क |
| 5 | मशीन के अनुसार कुल रिकार्ड मत |
| 6 | मिलान का प्रश्न — मद 5 = (2−3−4)? "या कोई विसंगति देखी गई" |
| 7 | नियम 44-क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए मतदाताओं की संख्या |
| 8 | निविदत्त मतपत्रों का लेखा — क्रम सं. From…to · (क) प्राप्त (ख) जारी (ग) अप्रयुक्त वापस |
| 9 | पेपर सीलों का लेखा — 5 उप-मदें, और 🚨 मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर का अलग कॉलम (1–7) |
✅ मद 9 का हस्ताक्षर-कॉलम पहले दर्ज नहीं था। पेपर सील का लेखा केवल संख्याएँ नहीं — उसके सामने एजेंटों के हस्ताक्षर लेने का स्थान भी प्रपत्र में छपा है।
§2 — मशीन का परिचय एवं मॉडल [MG अ.1(2)]
2.1 राज्य निर्वाचन आयोग के पास कौन-सी मशीनें हैं 🚨
"राज्य निर्वाचन आयोग में उपलब्ध वोटिंग मशीनों के मॉडल MK5 भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. बंगलौर एवं मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मॉडल इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित है। राज्य में नगर निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग में उपलब्ध मशीनों से सम्पन्न कराये जायेंगे। जहां तक संचालन की मूल प्रक्रिया का प्रश्न है उक्त प्रकार की वोटिंग मशीनों की कन्ट्रोल यूनिट व Ballot यूनिट की मूल प्रक्रिया में अंतर नहीं है।" [MG अ.1(2)4]
| मॉडल | निर्माता | मार्गदर्शिका में अध्याय |
|---|---|---|
| MPSV (मल्टी-पोस्ट सिंगल वोट) | ECIL | अध्याय 4 |
| M3A / MK-5 | BEL / ECIL | अध्याय 4-A |
⚠️ ध्यान दें — MPMV (सफ़ेद मशीन, DMM) का कोई अध्याय मार्गदर्शिका में नहीं है। अध्याय 1 आयोग के पास केवल MK5 और MPSV होना बताता है। तथापि संकलन में पत्र 826 MPMV/DMM की सीलिंग पर है (वे मशीनें राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश की हैं)। यदि किसी निकाय को MPMV आवंटित होती है तो उसके संचालन की कोई मार्गदर्शिका 2026 सामग्री में नहीं है — यह आयोग से पूछने योग्य बिन्दु है। देखें SDMM / DMM Sealing After Counting — the procedure एवं GAPS।
2.2 एक बैलट यूनिट पर कितने अभ्यर्थी 🚨
"मतदान मशीन मॉडल के आधार पर एक ballot unit से MPSV मॉडल में 15 एवं M3A/MK5 में 16 अभ्यर्थियों (NOTA को शामिल करते हुए) तक के चुनाव की व्यवस्था करती है। इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर आवश्यकता होने पर अधिक Ballot यूनिट काम ली जाती है।" [MG अ.1(2)2]
| मॉडल | एक BU पर पैनल | नोट |
|---|---|---|
| MPSV | 15 (नोटा सहित) | 16वां बटन = END, मास्क रहता है [MG अ.1 बॉक्स] |
| M3A / MK-5 | 16 (नोटा सहित) | 16 बटन + 16 लैम्प + ब्रेल में क्रम सं. 1 से 16 [MG अ.4-A चित्र] |
2.3 MPSV की विशेषता — समस्त डेटा SDMM में 🚨
"राज्य में उपलब्ध मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मॉडल मशीनें विशेष रूप से स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बनाई गई है। यह एक से अधिक पदों और सिंगल वोट को सपोर्ट करती है। … सीयू का उपयोग केवल चुनाव कराने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसमें कोई मतदान डेटा या चुनाव से संबंधित कोई डेटा संग्रहित नहीं होता है। चुनाव से संबंधित सभी विवरण और डेटा SDMM में संग्रहित किये जाते हैं। … इस मशीन में एक कन्ट्रोल यूनिट से एक से अधिक पदों के लिए प्रयुक्त Ballot यूनिट (अधिकतम चार) को नियंत्रित किया जा सकता है।" [MG अ.1(2)5]
🚨 यही कारण है कि — · MPSV में SDMM ही अभिलेख है, नियंत्रण यूनिट नहीं; · परिपत्र 2292 पैरा 29(1) के अनुसार ECIL की CU अलग से सील नहीं की जाती; · पत्र 705 / 826 SDMM/DMM की सीलिंग पर इतने विस्तार से लिखे गए हैं। देखें SDMM / DMM Sealing After Counting — the procedure।
2.4 नियंत्रण यूनिट के चार खंड [MG अ.1(2)6]
| खंड | उसमें क्या है |
|---|---|
| 1. प्रदर्शन सेक्शन (Display) | दो लैम्प — On एवं Busy — तथा डिस्प्ले विंडो पैनल |
| 2. उम्मीदवार सेट सेक्शन (Candidate Set) | कवर बाएं से दाएं खुलता है। भीतर बाईं ओर बैटरी पैक कम्पार्टमेंट, दाईं ओर Cand Set बटन कम्पार्टमेंट जो फ्लैप से ढका और थ्रेड सील से सील रहता है। इसी में Cand Set बटन और SDMM लगाने का प्रावधान है। 🚨 "ईवीएम के सामान्य संचालन के लिए सीयू में SDMM लगाया जाना चाहिए।" पूरा खंड बंद कर थ्रेड से सील कर एड्रेस टैग लगाया जाता है |
| 3. परिणाम सेक्शन (Result) | कवर में बाईं ओर एक अण्डाकार छेद जिससे Close बटन दिखता है। दाहिने भाग में आंतरिक कम्पार्टमेन्ट जिसमें RESULT-I और RESULT-II बटन दिखते हैं। आंतरिक कम्पार्टमेंट के दरवाजे में पिंक पेपर सील लगाने हेतु दो छिद्रों युक्त फ्रेम। भीतर तीन बटन — RESULT-I, RESULT-II, CLEAR |
| 4. मतपत्र सेक्शन (Ballot) | दो बटन — Total एवं Ballot |
M3A/MK-5 में अंतर: आंतरिक खण्ड में RESULT और PRINT बटन होते हैं (RESULT-I / RESULT-II नहीं) [MG अ.4-A(4)]।
2.5 स्लाइड स्विच / थम्बव्हील [MG अ.1(2)7 · अ.3(4)2(4)]
- MPSV: स्लाइड स्विच BU पैनल पर सबसे ऊपर दाईं ओर। चार स्थिति — 1, 2, 3, 4। 🚨 केवल एक BU हो तो स्विच स्थिति 1 पर। एक से अधिक BU हों तो क्रमशः 2, 3, 4। स्विच की स्थिति यूनिट के पारदर्शी पैनल से देखी जा सकती है।
- M3A/MK-5: THUMBWHEEL SWITCH WINDOW; बैटरी केवल 5वें, 9वें, 13वें, 17वें व 21वें BU में लगती है [MG अ.4-A चित्र]।
2.6 नगरपालिका में कितनी यूनिटें मिलेंगी 🚨
"मतदान यूनिटों की संख्या आपके वार्ड में लड़ने वाले सदस्य पद के अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। एक मतदान केन्द्र पर सदस्य पद के लिए एक Ballot यूनिट तथा एक कन्ट्रोल यूनिट दी जायेगी।" [MG अ.3(4)2(4)]
§3 — मतदान दल का गठन एवं पूर्वाभ्यास [MG अ.3(2)]
- आपके मतदान दल में आपके अलावा तीन मतदान अधिकारी होंगे।
- 🚨 जिला निर्वाचन अधिकारी आपके दल के किसी एक मतदान अधिकारी को, अपरिहार्य कारणों से आपकी अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। — तथापि "इससे आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते" [MG अ.3(5)1(11)]
- दल के अन्य सदस्यों के मोबाईल नम्बर एवं निवास पते शीघ्र प्राप्त कर लें और प्रत्येक को उसकी भूमिका बताएं। "यदि टीम भावना नहीं है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।"
- पूर्वाभ्यास: - अधिक से अधिक पूर्वाभ्यासों में भाग लें। - 🚨 उस प्राधिकृत मतदान अधिकारी को भी साथ ले जाएं जो आपकी अनुपस्थिति में कर्तव्य निभाएगा। "आप दोनों मतदान मशीन पर विभिन्न कार्य स्वयं करें और केवल प्रदर्शन देखकर संतुष्ट न हो। आप दोनों को पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग इत्यादि को लगाने से भी स्वयं को परिचित कराना चाहिए।" - प्ररूप 14-ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा एवं पेपर सील लेखा के नमूने तैयार करें। - 🚨 "यदि आपने लोकसभा/विधानसभा में किसी पूर्व निर्वाचन में मतदान मशीनों का उपयोग पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में किया हो तब भी आपको प्रशिक्षण कक्षाओं/पूर्वाभ्यासों में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि नगरपालिका के संबंध में निर्वाचन विधि और प्रक्रिया में कुछ भिन्नता है और यह आवश्यक है कि आप प्रक्रिया की भिन्नता को भी समझ लें अन्यथा निर्वाचन का संचालन सही प्रक्रिया या अनुदेशों के अनुसार नहीं हो सकेगा।"
§4 — डाक मतपत्र / निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र [MG अ.3(3)] 🚨
| स्थिति | आवेदन किस प्ररूप में | क्या मिलेगा |
|---|---|---|
| आप/मतदान अधिकारी उसी नगरपालिका और उसी वार्ड के निर्वाचक हैं जहाँ ड्यूटी है | प्ररूप 15 | निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (EDC) |
| आप/मतदान अधिकारी उसी नगरपालिका के दूसरे वार्ड अथवा दूसरी नगरपालिका के निर्वाचक हैं | प्ररूप 15-क | डाक मतपत्र |
- "राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह संभावना नहीं है कि आप या कोई मतदान अधिकारी उसी वार्ड में चुनाव ड्यूटी पर हो, जहां के आप या वह अधिकारी मतदाता है।"
- 🚨 नियुक्ति के आदेश की दूसरी प्रति के साथ आवेदन तुरंत भेजें, अन्यथा प्रमाण-पत्र/डाक मतपत्र प्राप्त करने और गणना से पूर्व लौटाने का समय नहीं रहेगा।
- 🚨 डाक मतपत्र का आवेदन मतदान दिवस से कम से कम चार दिन पूर्व, या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किसी लघुत्तर अवधि से पूर्व, किया जाना चाहिए।
EDC धारक आपके मतदान केन्द्र पर आए तो — तीन कदम
- प्रमाण-पत्र (प्ररूप 16) पर पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा लें;
- 🚨 उस व्यक्ति का नाम और प्रमाण-पत्र में वर्णित नामावली-क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अन्त में अंकित कर लें;
- उसे सामान्य मतदाता की भांति मशीन से मत देने की अनुमति दें।
- समस्त प्ररूप 16 लिफाफा E-8 में रखें और मतदान के अन्त में सील करें।
पूर्वाभ्यास/प्रशिक्षण केन्द्र पर: नगरपालिका के समस्त वार्डों की नामावली की एक-एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी, ताकि आप आवेदन में देने योग्य विशिष्टियां नोट कर सकें; प्ररूप 15-क की अतिरिक्त प्रतियां भी वहीं मिलेंगी।
🔴 §4.1 — प्ररूप 15, 15-क एवं 16 का मूल पाठ (23.08.2026 को स्वयं पढ़े)
§4 इन्हें अब तक केवल नाम से उद्धृत करता था। तीनों ULB Manual में पूरे छपे हैं।
| प्ररूप | नियम | किसलिए |
|---|---|---|
| 15 | नियम 46 | EDC के लिए आवेदन — "I intend to cast my vote in person" |
| 15-क | नियम 46-क(4) | डाक मतपत्र के लिए आवेदन — "I intend to cast my vote by post" |
| 16 | नियम 46 | निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (EDC) — RO जारी करता है |
✅ यही §4 की तालिका की पुष्टि करता है — एक आवेदन "व्यक्तिशः मत" के लिए, दूसरा "डाक से"।
🔴 प्ररूप 16 में दो प्रमाणन हैं — मेज पर यही जाँचें
(1) "That Shri/Shrimati … is an elector in the Ward No. … His name is entered at Sr. No. … in Part No. … of the electoral roll." (2) "That by reason of his being on election duty he is unable to vote at the polling station where he is entitled to vote, and that he is therefore hereby authorized to vote at — Polling Station Number … Name … where he is to be on duty on the date of poll."
🚨 पाद-भाग: "Signature AND SEAL of the Returning Officer" — केवल हस्ताक्षर पर्याप्त नहीं — RO की मोहर भी होनी चाहिए। यह मेज पर जाँचने योग्य बिन्दु है।
🔴 यह भी देखें — प्रमाण-पत्र में जिस मतदान केन्द्र का नाम/संख्या लिखी है, वह आपका ही केन्द्र हो। अन्य केन्द्र का EDC आपके यहाँ मान्य नहीं।
✅ EDC धारक के लिए §कर्तव्य — नियम 46-क(2): उस पर हस्ताक्षर लें, नाम/क्रम संख्या/भाग संख्या चिन्हित प्रति के अंत में दर्ज करें, फिर मत देने दें → 09 §2.4। प्ररूप 16 → लिफाफा E-8 (सीलबंद)।
§5 — सामग्री प्राप्त करते समय की जांच [MG अ.3(4) · अ.14(1)]
समस्त मतदान सामग्री की सूची = परिशिष्ट-4। मतदान से एक दिन पूर्व प्रस्थान करते समय मिलेगी।
5.1 मशीन की जांच — 7 बिन्दु [MG अ.3(4)2]
| # | जांच |
|---|---|
| 1 | CU और BU वही हैं जो आपके मतदान केन्द्र हेतु तैयार की गई हैं — एड्रेस टैग से मिलान करें; RO ने प्रत्येक टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या व नाम लिखा होगा |
| 2 | CU का "कैंड सेट सेक्शन" सम्यक् रूप से मुहरबंद है और उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है |
| 3 | कैंड सेट सेक्शन में लगी बैटरी पूरी तरह काम लेने योग्य है — पीछे के कक्ष का पावर स्विच "ऑन"/"ऑफ" कर जांच लें |
| 4 | अपेक्षित संख्या में BU मिले हैं और प्रत्येक की मतपत्र स्क्रीन के अंदर मतपत्र सम्यक् रूप से लगा है; स्लाइड स्विच सही स्थिति में (एक BU = स्थिति 1) |
| 5 | प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक तथा नोटा और उसका प्रतीक — लैम्प और बटन की लाइन में हैं; मतपत्र पर पैनल विभाजित करने वाली रेखाएं मतदान यूनिट की स्थान-संधियों की लाइन में हैं |
| 6 | 🚨 BU पर अभ्यर्थियों के बटन = लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित); शेष बटन मास्क कर दिये गये हैं |
| 7 | प्रत्येक BU सही रूप से मुहरबंद — दांयी ओर ऊपर और नीचे के भाग में RO की मुहर सहित एड्रेस टैग |
5.2 सामग्री की जांच [MG अ.3(4)3]
- शीशी में पर्याप्त अमिट स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे हुए नहीं हैं।
- निर्वाचक नामावली के भाग की तीनों प्रतियां पूर्ण और सभी तरह से समान हैं, विशेषकर — - (क) दिया गया भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित है, और अनुपूरक सूचियों सहित पूर्ण है; - (ख) अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों से नाम डिलीट कर दिये गये हैं और लिपिकीय अशुद्धियां सही कर दी गई हैं; - (ग) वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ मूल सूची के अनुसार क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में संख्यांकित हैं; - (घ) 🚨 मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये गये हैं।
- निविदत्त मतपत्र उसी वार्ड के हैं और उनके क्रम संख्यांक आपको दिये गये ब्यौरों से मेल खाते हैं।
- कोई भी त्रुटि मिले तो तुरन्त वितरण प्रभारी अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को अवगत कराएं।
- 🚨 लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां भी आपको दी गई हैं — इनसे मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति-पत्र (प्ररूप-9) पर हस्ताक्षर की वास्तविकता सत्यापित होगी।
5.3 चिन्हित प्रति में केवल दो चिन्ह [MG अ.5(4) · अ.14(1)6]
चिन्हित प्रति में 'पी बी' (डाक मतपत्र) और 'ई डी सी' से भिन्न कोई चिन्ह/प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। मतदान प्रारम्भ से पूर्व यह मतदान अभिकर्ताओं को दिखाना अनिवार्य है। मतदान के दौरान इनमें तीसरा चिन्ह जुड़ता है — निविदत्त मतपत्र जारी करने पर 'टी' [MG अ.14(4)13]।
§6 — मतदान केन्द्र की स्थापना [MG अ.3(5) · अ.14(2)] — नियम 27, परिशिष्ट-5
🚨 मतदान प्रारम्भ के नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुँचें और मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर दें [MG अ.14(2)1 व 4]।
| # | अपेक्षा |
|---|---|
| 1 | मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा के लिए काफी जगह |
| 2 | जहां तक व्यावहारिक हो पुरुष/महिला के लिए अलग-अलग लाईन |
| 3 | प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था; एक ही दरवाजा हो तो बांसों व रस्सियों से बीच में विभाजन। मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी |
| 4 | मतदाता को भीतर आड़ा-तिरछा न चलना पड़े |
| 5 | 🚨 मतदान अभिकर्ता ऐसे बैठें कि प्रवेश करते ही मतदाता का चेहरा देख सकें (ताकि चुनौती दे सकें), किन्तु किसी स्थिति में ऐसी जगह नहीं जहां से मतदाता को बटन दबाते हुए देख सकें |
| 6 | 🚨 समस्त मतदान अधिकारी भी ऐसे बैठें कि मतदाता को मत देते हुए न देख सकें |
| 7 | एक ही भवन में एक से अधिक केन्द्र हों तो मतदाताओं को बिना परेशानी अलग करने और अलग-अलग स्थानों पर खड़ा करने की व्यवस्था |
| 8 | 🚨 भवन तथा 100 मीटर तक का क्षेत्र आपके नियंत्रण में; किसी को भी — हथियारबंद हो या नहीं — 100 मीटर के अन्दर नहीं रहने दिया जाएगा। सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी पूर्णतः आपके नियंत्रण में |
| 9 | 🚨 राजनीतिक दलों के नेताओं के फोटो या निर्वाचन-संबंधी ब्यौरे प्रदर्शित न हों; पहले से हों तो मतदान समाप्त होने तक हटाए रखने की कार्यवाही करें |
| 10 | 🚨 मतदान के दौरान भीतर खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं |
| 11 | आपकी बीमारी/अपरिहार्य अनुपस्थिति में DEO द्वारा पूर्व-प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा — किन्तु इससे आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं |
| 12 | बाहर प्रमुख स्थान पर: (क) मतदान क्षेत्र दर्शाने वाला नोटिस, (ख) प्रतीक चिन्ह सहित लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति |
6.1 मतदाताओं का प्रवेश-नियमन [MG अ.5(6)]
- पुरुष तथा महिला मतदाताओं के लिए पृथक-पृथक पंक्तियां।
- लाईन प्रबंधक एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही भीतर जाने देगा।
- 🚨 शिथिलांग मतदाताओं और गोद में बालक वाली महिला मतदाताओं को पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से पहले मत देने की सुविधा दी जावे।
- 🚨 विकलांग मतदाता की व्हील चेयर हेतु स्थाई रैम्प न हो तो वुडन (Wooden) रैम्प की व्यवस्था करें।
- पुरुष और महिला मतदाताओं को बारी-बारी से पृथक-पृथक समूहों में आने दें। पुरुष अथवा महिला की पृथक-पृथक एक से अधिक पंक्तियां नहीं बननी चाहिए।
🔴 परिशिष्ट-5 का ले-आउट — अब स्वयं पढ़ लिया गया (23.08.2026)
§6 अब तक परिशिष्ट-5 का केवल हवाला देता था। मैंने पृष्ठ-चित्र स्वयं पढ़ा — शीर्षक: "LAY OUT OF POLLING STATION (1 Presiding Officer + 3 Polling Officers)", [See Part-3 Para 5]।
मतदाता का प्रवाह — आरेख के तीरों के अनुसार
प्रवेश → मतदान अधिकारी (1) व (2) → मतदान अधिकारी सं. 3 / कंट्रोल यूनिट
↓
मतदान कक्ष (बैलेट यूनिट) → निकास
🚨 आरेख से चार बातें
| # | बात |
|---|---|
| 1 | प्रवेश और निकास अलग-अलग — निकास मतदान कक्ष के बाद है, पहले नहीं |
| 2 | 🔴 कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी की अपनी मेज पर है, और मतदान अधिकारी सं. 3 वहीं बैठता है — यह नियम 32-ख(6) की "in full view of the presiding officer" अपेक्षा से मेल खाता है |
| 3 | 🔴 मतदान अभिकर्ता पीछे की ओर बैठते हैं, कक्ष की ओर मुख करके — वे CU और कक्ष का प्रवेश देख सकें, किन्तु कक्ष के भीतर नहीं |
| 4 | केबल CU से BU तक — आरेख में स्पष्ट दिखाया गया है। 🚨 इसे ऐसे रखें कि मतदाता को लांघना न पड़े [§12.2 कदम 20] |
ℹ️ मूल में मुद्रण-त्रुटि: आरेख में "ENTERENCE" छपा है (ENTRANCE) — यथावत् दर्ज। ✅ ले-आउट 1 पीठासीन + 3 मतदान अधिकारी के लिए है — वही मानक दल।
§7 — मतदान केन्द्र में कौन प्रवेश कर सकता है [MG अ.3(6)] — नियम 29
निर्वाचकों के अलावा केवल निम्न व्यक्ति:
- मतदान अधिकारी
- निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति
- अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, और नियम 26(4) के अध्यधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता
- किसी मतदाता की गोद का बच्चा
- किसी अंधे या शिथिलांग मतदाता का, जो बिना मदद के नहीं चल सकता, साथ का व्यक्ति
- ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए बुलाए
इनके अतिरिक्त कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और पीठासीन अधिकारी अन्य को रुकने नहीं देगा।
7.1 महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण 🚨
| बिन्दु | मार्गदर्शिका का कथन |
|---|---|
| पुलिस | "'लोकसेवक' शब्द में सामान्य पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य से आप इन्हें बुलाने का निर्णय न लें" |
| मंत्री | 🚨 "'निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लोकसेवक' में संघ तथा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं है" |
| प्राधिकार-पत्र | "सरकारी उच्च अधिकारियों या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं को आप तभी अनुमति दें जब उनके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये मान्य प्राधिकार-पत्र हों" |
| आप किससे बंधे हैं | "निर्वाचक कानूनों एवं नियमों के पालन में आप केवल राज्य निर्वाचन आयोग की मार्गदर्शिका तथा निर्वाचन कानूनों एवं नियमों द्वारा आबद्ध हैं। आपको कोई पक्षपात नहीं दिखाना है" |
| पहचान-सहायक | आपके द्वारा नियुक्त पहचान-सहायक कार्मिक सामान्यतया प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठाया जाए; भीतर तभी बुलाएं जब किसी विशिष्ट मतदाता की पहचान आवश्यक हो |
| वीडियोग्राफी | 🚨 "मतदाता के चेहरे की फोटो तो रिकार्ड हो किंतु मत देते समय की फोटो नहीं, क्योंकि इससे मत की गोपनीयता भंग हो सकती है" |
| मीडिया | प्राधिकार-पत्र धारी मीडियाकर्मी भी मत रिकार्ड करते हुए फोटो नहीं ले सकता और कैमरा/वीडियो/मोबाईल भीतर नहीं ला सकता। बाहर मतदाताओं की लाईन की फोटो ले सकते हैं |
| बैज/प्रतीक | 🚨 अभ्यर्थियों/राजनीतिक नेताओं के नाम या चित्र वाले बैज और प्रतीक चिन्ह लगाए किसी भी व्यक्ति को भीतर या 100 मीटर बाहर तक अनुमति नहीं |
| धूम्रपान | मतदान केन्द्र में धूम्रपान की अनुमति न दें |
| मोबाइल | 🚨 "आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोबाईल, कार्डलेस फोन आदि नहीं ले जा सकता — इसकी सख्त मनाई है। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक को मतदान केन्द्र की नेबर हुड (सीमा) कहा गया है" [MG अ.5(11)] |
7.2 मतदान अभिकर्ता — नियुक्ति, बैज, प्रतिसंहरण 🚨
| बिन्दु | प्रावधान |
|---|---|
| कब आएं | "मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के प्रारम्भ होने के एक घण्टा पूर्व उपस्थित होने के लिए कहना चाहिए" |
| देर से आए तो | "किसी देर से आने वाले मतदान अभिकर्ता को समायोजित करने के लिए कार्यवाही को नये सिरे से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता विलम्ब से भी आता है तो भी उसे कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए" |
| नियुक्ति | प्ररूप-9; प्ररूप-9 पेश करने पर ही प्रवेश |
| कितने | 🚨 प्रत्येक अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीवर मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है — किन्तु एक समय पर एक ही अभिकर्ता को प्रवेश |
| हस्ताक्षर मिलान | अभिकर्ता प्ररूप-9 लेकर आएगा; उस पर अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर पहले से होंगे। अभिकर्ता आपके सामने फिर हस्ताक्षर करेगा — दोनों हस्ताक्षर मिला लें |
| बैज | कागज का बैज दें जिसे वह शरीर पर धारण करेगा; बैज लगाकर ही आ-जा सकेगा |
| प्रतिसंहरण | 🚨 अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप-10 में नियुक्ति का प्रतिसंहरण (Withdrawal) कर सकता है; आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा |
| चुनाव चिन्ह | किसी पोलिंग एजेन्ट को अभ्यर्थी या पार्टी का चुनाव चिन्ह धारण नहीं करने दें [MG अ.14(4)14] — लोप्रअ 1951 धारा 130 के अधीन दण्डनीय |
🔴 प्ररूप-9 के तीन खण्ड हैं — और तीसरे पर आपको प्रतिहस्ताक्षर करने हैं (23.08.2026)
मैंने ULB Manual में छपा प्ररूप-9 स्वयं पढ़ा (मुद्रित पृ. 144)। ऊपर की तालिका कहती है "अभिकर्ता आपके सामने फिर हस्ताक्षर करेगा" — वह सही है, किन्तु अधूरा है।
| खण्ड | क्या | कौन हस्ताक्षर करेगा |
|---|---|---|
| 1 — नियुक्ति | "… को मतदान केन्द्र सं. … नाम … पर मतदान के दिन उपस्थित होने हेतु मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ" · नाम एवं पूरा पता | अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता |
| 2 — सहमति | "I agree to act as such polling agent." | स्वयं मतदान अभिकर्ता |
| 3 — घोषणा | 🔴 "Declaration of polling agent (to be signed before the Presiding Officer)" — गोपनीयता की घोषणा | अभिकर्ता, और 🔴 नीचे "Signed before me — दिनांक — पीठासीन अधिकारी" |
घोषणा का मूल पाठ — यही आप दिलवाएंगे
"I hereby declare that at the above election, I will maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy."
🚨 दो बातें जो छूटती हैं — (1) अभिकर्ता आपके सामने जो हस्ताक्षर करता है वह खण्ड 3 की गोपनीयता-घोषणा है — केवल "हस्ताक्षर मिलान" नहीं। (2) 🔴 उस पर आपको "Signed before me" लिखकर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर करने हैं। यह पीठासीन अधिकारी का अपना कृत्य है — कागज़ ले लेना पर्याप्त नहीं।
✅ यही ढाँचा गणन अभिकर्ता के प्ररूप-19 में है — देखें Counting/hi §6.7। दोनों एक से हैं।
प्ररूप का पाद-टिप्पण: "* to be handed over to the polling agent for production at the Polling Station" — अर्थात् यह प्ररूप अभिकर्ता के पास रहेगा और वही केन्द्र पर पेश करेगा।
🚨 प्ररूप 9-क एवं 10-क विलोपित हैं (अधिसूचना 33841 दि. 16.10.19), और प्ररूप 11 भी विलोपित (अधिसूचना दि. 11.07.14)। कोई 9-क पेश करे तो वह अप्रचलित है।
प्ररूप-10 (प्रतिसंहरण) [नियम 26(5)] — 🔴 सीधे "पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र सं. …" को संबोधित है; उस पर केवल अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर — अभिकर्ता के नहीं, आपके प्रतिहस्ताक्षर भी नहीं।
§7-क — 🔴 नियम 32-क एवं 32-ख — मशीन तैयारी का मूल नियम (23.08.2026)
§8 एवं §9 मार्गदर्शिका के अध्याय 4 / 4-क से लिए गए हैं। नियम 32-ख इस मॉड्यूल में कहीं नहीं था।** मैंने दोनों नियमों का मूल पाठ ULB Manual से स्वयं पढ़ा।
नियम 32-क — RO क्या करता है (कमीशनिंग पर)
| (क) | अभ्यर्थियों के नाम, प्रतीक एवं नोटा वाला मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाना, और उसे अपनी सील + इच्छुक अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं की सील से सुरक्षित करना |
| (ख) | लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेट करना, CU का कैंडिडेट सेट सेक्शन बंद करना और उसे सीलों से सुरक्षित करना |
🔴 नियम 32-ख — पीठासीन अधिकारी क्या करता है
(1) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने हेतु पीठासीन अधिकारी पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उपस्थित अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं मतदान अभिकर्ताओं में से जो चाहें उनके हस्ताक्षर लेगा। (3) 🚨 "The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after the unit has been sealed it is not possible to press the "result section" without breaking the seal." (6) CU बंद, सीलबंद एवं सुरक्षित करके पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की पूर्ण दृष्टि में (in full view) रखा जाएगा; BU मतदान कक्ष में।
✅ (3) पिंक पेपर सील का प्रयोजन नियम के शब्दों में बताता है — प्रशिक्षण में यही कहें: "सील इसलिए लगती है कि सील तोड़े बिना रिजल्ट सेक्शन दबाया ही न जा सके।"
🔴🔴 नियम 32-ख(4) — लेबल भीतर और बाहर — दोनों ओर
"Every control unit and balloting unit of the voting machine used at a polling station shall bear labels, BOTH INSIDE AND OUTSIDE, marked with — (a) the serial number of the ward and name of municipality; (b) the serial number and name of the polling station; (c) the serial number of the unit; and (d) the date of poll."
🚨 यह मॉड्यूल में पहले नहीं था। तीन बातें याद रखें —
| किस पर | प्रत्येक CU और प्रत्येक BU — दोनों पर |
| कहाँ | 🔴 भीतर एवं बाहर — दोनों जगह |
| क्या | चार बातें — वार्ड संख्या + नगरपालिका · मतदान केन्द्र की संख्या + नाम · यूनिट की क्रम संख्या · मतदान की तारीख |
🔴 नियम 32-ख(5) — प्रदर्शन दो बातों का है, एक का नहीं
"Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that (क) no vote has been already recorded in the voting machine and (ख) IT BEARS THE LABELS referred to in sub-rule (4)."
🚨 दूसरा खण्ड छूटता है। हम सब मॉकपोल के बाद "शून्य दिखाओ" याद रखते हैं — किन्तु नियम यह भी कहता है कि एजेंटों को लेबल भी दिखाएँ। यह मतदान प्रारम्भ की घोषणा (परिशिष्ट-6 भाग-1) से पहले का कृत्य है।
नियम 34-क — मतपत्र की दो बातें जो संवीक्षा में काम आती हैं
| उप-नियम | बात |
|---|---|
| (6) | प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को दिया गया स्थान समान आयाम का होगा — ✅ आदेश 572 के 25 MM पैनल से मेल |
| (7) | 🚨 दो या अधिक अभ्यर्थियों का नाम एक हो तो उन्हें व्यवसाय या निवास या अन्य रीति से पृथक किया जाएगा |
🔴 (7) बालोतरा में उठ सकता है — समान नाम वाले दो अभ्यर्थी हों तो मतपत्र छपने से पहले यह तय करना होगा। संवीक्षा (17.09) पर RO को यह देखना चाहिए।
§8 — मशीन की तैयारी — MPSV (ECIL) [MG अ.4]
समस्त तैयारी मतदान केन्द्र पर उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में होगी।
8.1 बैलट यूनिट — तीन जांच
BU रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से तैयार है। मतदान दिवस पर PRO इंटरकनेक्टिंग केबल को CU में प्लग करेगा एवं निरीक्षण करेगा कि —
- Ballot पेपर, Ballot पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हुआ है।
- RO द्वारा ऊपर और नीचे की ओर दाहिने हिस्से में लगाये गये दोनों एड्रेस टैग सही स्थिति में हैं।
- 🚨 Ballot यूनिट का END बटन (Mask) रहेगा। — MPSV में यह 16वां बटन है [MG अ.1 बॉक्स]
8.2 कंट्रोल यूनिट — तैयारी के 6 कदम
- RO द्वारा कैंडिडेट सेक्शन के बाईं ओर लगाई गई टैग एवं मुहर सही स्थिति में है — देख लें।
- CU के पीछे का ढक्कन खोलें; CU के पिछले हिस्से में फीमेल कनेक्टर से BU के मेल कनेक्टर को प्लग करके कनेक्ट करें। दूसरी BU की केबल पहली BU के पीछे के कनेक्टर से जोड़ी जाएगी।
- परिणाम अनुभाग की बाईं ओर की कुंडी (Latch) को थोड़ा अंदर दबाकर परिणाम अनुभाग का कवर खोलें।
- आंतरिक खण्ड का दरवाजा (RESULT-I और RESULT-II बटन के ऊपर) दो छिद्रों में अंगूठा और एक उंगली डालकर थोड़ा अंदर दबाकर खोलें। ⚠️ नोट: आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को जोर लगाकर नहीं खोलना चाहिये।
- स्विच 'ON' करें — बीप साउंड आएगा और डिस्प्ले सेक्शन पर 'ON' लैम्प GREEN जलेगा। प्रारंभिक प्रदर्शन पूर्ण होने तक इंतजार करें।
- 'CLEAR' बटन दबाएं — क्लियरिंग ऑपरेशन प्रारम्भ होगा, बीप ध्वनि के साथ लगभग 25 सेकंड लगेंगे।
8.3 CLEAR के बाद प्रदर्शन (8 अभ्यर्थी होने पर) [MG अ.4]
DELETING POLLED VOTES CANDS 8 / SEATS 1
NUMBER OF POSTS 1 CANDIDATE-1 VOTES-0
TOTAL VOTERS 0 CANDIDATE-2 VOTES-0
POST 1 CANDIDATE-3 VOTES-0
…अंतिम कैंडिडेट तक
POLLED VOTES 0 UNFINISHED VOTERS 0
UNDER VOTES 0 END
🚨 नोट: यदि उपरोक्त सूचना के स्थान पर 'Invalid operation' संदेश प्रदर्शित होता है तो CRC (Close, Result-1, Clear) प्रक्रिया पुनः पूर्ण करें।
यह प्रदर्शन पोलिंग एजेंटों को यह सुनिश्चित कराने के लिए है कि मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है।
8.4 MOCK POLL — 7 कदम 🚨
| # | कदम |
|---|---|
| 1 | 🚨 मॉकपॉल में भाग लेने वाले (अभ्यर्थी के अभिकर्ता/मतदान दल) सदस्यों को वोट डालने के लिए एक पर्ची जारी की जावे |
| 2 | 🚨 पीठासीन अधिकारी द्वारा इस पर्ची का संग्रहण किया जावे, तत्पश्चात मॉकपॉल वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जावे |
| 3 | CU के बैलट सेक्शन पर 'BALLOT' बटन दबाएं → डिस्प्ले सेक्शन पर लाल 'Busy' लैम्प, BU पर हरी बत्ती |
| 4 | मॉकपॉल वोटर से अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने के लिए कहें, तथा किस अभ्यर्थी को मत डाला गया, उसे एक कागज पर तैयार करें (परिशिष्ट-19 के अनुसार) |
| 5 | बटन दबाने से संबंधित तीर लैम्प लाल जलता है एवं एक लम्बी बीप |
| 6 | मतदान पूरा होने पर BU की 'Ready' हरी बत्ती, उम्मीदवार का लाल लैम्प और बीप एक साथ बंद; कुछ सेकंड बाद CU की 'Busy' लाल बत्ती भी बंद |
| 7 | अन्य मॉकपॉल वोटरों के लिए 1 से 6 दोहराएं। प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में पूर्ण लेखा परिशिष्ट 19 के अनुसार तैयार करें |
🚨 अनिवार्यता [MG अ.4-A नोट(1)]: "समय की उपलब्धता के आधार पर मॉकपॉल में अधिक/कम मतदाताओं की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज वोटों की संख्या समान हो। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 1-1 मत से दिखावटी मतदान किया जाना अनिवार्य है।"
8.5 मॉकपॉल परिणाम एवं CLEAR — 4 कदम
परिणाम प्रदर्शन (MPSV):
UNDER VOTES 0 · CANDS 8 / SEATS 1 · CANDIDATE 1 VOTES 1 · CANDIDATE 2 VOTES 3 …
UNFINISHED VOTERS 0 · POLL DAY CU RJSCU123456 · END
🚨 दो सीरियल नंबर — MPSV की सबसे महत्वपूर्ण जांच
'CLOSE' दबाने पर (मॉकपॉल के अंत में) — प्रदर्शन अनुक्रम [MG अ.4, मुद्रित पृ. 20]:
CLOSING NUMBER OF POSTS 1
DTE 04-02-19 TME 13-49-14 TOTAL VOTERS 9
RJSCU123456 POLL CLOSED
RJSDM111113
'RESULT-I' दबाने पर:
COMPUTING RESULT
RJSCU123456 → कन्ट्रोल यूनिट का नम्बर
RJSDM111113 → SDMM का नम्बर
POLL RESULT PDT 04-02-19 (PDT = मतदान की तारीख)
PST 13-33-36 / PET 13-49-14 (PST/PET = मतदान प्रारम्भ/समाप्ति का समय)
NUMBER OF POSTS 1 · TOTAL VOTERS 9 · POST 1 · POLLED VOTES 9
🚨 नोट [MG अ.4, मुद्रित पृ. 21]: "प्रयुक्त सीयू का सीरियल नंबर जिसमें एसडीएमएम लगाया गया है, उपरोक्त संदेशों के क्रम में दूसरे नम्बर पर दर्शाया गया है एवं मतदान के दिन प्रयुक्त सीयू का सीरियल नंबर, उपरोक्त संदेशों के क्रम में अन्त (END) से पूर्व (
POLL DAY CU RJSCU……) दर्शाया गया है।"इसका अर्थ: मशीन दो बातें अलग-अलग अभिलिखित करती है — (क) जिस CU में SDMM कमीशन हुआ था, और (ख) मतदान के दिन वास्तव में प्रयुक्त CU। यदि SDMM किसी दूसरी CU में लगा दिया गया हो तो दोनों भिन्न होंगे — यही इसकी ट्रेसेबिलिटी जांच है।
✅ दोनों नंबर तथा SDMM का नंबर नोट करें और प्ररूप 14-ग के शीर्ष एवं डायरी की मद 5(2) में अंकित करें। (देखें 07 §7.1 एवं 10 §5)
| # | कदम |
|---|---|
| 10 | CU पर प्रदर्शित परिणाम तथा मॉकपॉल में अलग से कागज पर तैयार लेखे से मिलान कर परिणाम के सही होने की पुष्टि करें |
| 11 | 🚨 'CLEAR' बटन दबाएं — इससे कुल मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्येक पद के प्रत्येक उम्मीदवार के वोट 0 हो जाते हैं। ⚠️ चेतावनी: मॉकपॉल वोटों को 'CLEAR' करना नहीं भूलें। |
| 12 | 'CLEAR' दबाने के पश्चात END प्रदर्शित होने के बाद कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें |
| 13 | 🚨 पीठासीन अधिकारी मॉकपॉल का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-19 के प्ररूप में तैयार करेगा। इस तैयार परिशिष्ट-19 को परिशिष्ट-6 के साथ संलग्न करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिन्दु संख्या 30 में मॉकपॉल के विवरण एवं जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा |
⚠️ चेतावनी: परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना नहीं भूलें।
8.6 पिंक पेपर सील लगाना 🚨
- पिंक पेपर सील विशेष रूप से सुरक्षा कागज पर मुद्रित एवं क्रमांकित होती है।
- RESULT SECTION के आंतरिक खण्ड के दरवाजे के अन्दर की तरफ फ्रेम में निर्धारित स्थान पर लगाई जाती है। मजबूती से लगाने के लिए एक पतली कार्डबोर्ड पैडिंग का उपयोग किया जा सकता है।
- 🚨 इस प्रकार लगाएं कि उसकी पिंक सतह पीछे की ओर से और सफेद सतह बाहरी तरफ के छिद्र से देखी जा सके।
- दरवाजा इस तरह बंद करें कि सील के खुले छोर बाहर की ओर निकले हुए रहें और ऊपरी खुले सिरे को मोड़ने पर सील की क्रम संख्या स्पष्ट दिखती रहे।
- 🚨 पेपर सील की पिंक सतह पर, सील के सीरियल नंबर के नीचे, पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें।
- उपस्थित एवं इच्छुक उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों के भी हस्ताक्षर लें; प्रयोग किए गए पेपर सील की क्रम संख्या नोट करें और उपस्थित उम्मीदवारों/एजेंटों को भी नोट करावें।
8.7 स्पेशल टैग से आंतरिक दरवाजा सील करना 🚨
- आंतरिक खण्ड के दरवाजे के दो छिद्रों तथा स्पेशल टैग के छिद्र से होकर हरे ट्वाईन धागे को निकालकर, गांठ बांधते हुए चपड़ी द्वारा सील किया जाएगा।
- 🚨 खराब या टूटा हुआ स्पेशल टैग किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाया जाए। यदि टैग सीलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए।
- 🚨 सीलिंग से पूर्व स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम सं. लिखकर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे; उपस्थित उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ता भी चाहें तो हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- 🚨 सील करने के बाद स्पेशल टैग को इस प्रकार समायोजित करें कि 'CLOSE' बटन ऑपरेशन के लिए आसानी से उपलब्ध हो।
- स्पेशल टैग के प्रपत्र में दो खाने होते हैं —
CU ID No. ______तथाSl. No. ______[MG अ.4-A चित्र]
8.8 परिणाम सेक्शन का बाहरी आवरण बंद करना
बाहरी ढक्कन को दबा कर बंद करें → RESULT कवर के बाहरी आवरण के बाईं ओर दिए गए दो छिद्रों से धागा निकाल कर सील करें → पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ एड्रेस टैग नत्थी करें। मतदान अभिकर्ताओं को भी बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने की अनुमति दें [MG अ.14(2)17]।
8.9 ABCD स्ट्रिप सील — 5 स्टेप 🚨
स्ट्रिप सील स्वयं चिपकने वाली लंबी पेपर पट्टी है। प्रयोग से पूर्व सील की क्रम सं. के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाएं।
| स्टेप | क्रिया |
|---|---|
| 1 | पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास स्ट्रिप सील के गोंद लगे भाग 'A' को रखें। 'A' से वैक्स पेपर हटाकर, पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगे भाग पर चिपका दें |
| 2 | स्ट्रिप सील के 'B' के ऊपर का वैक्स पेपर हटाकर इसे बांईं ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुई पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएं |
| 3 | अब 'C' भाग ऊपर की ओर आ जाएगा। 'C' का वैक्स पेपर हटाकर, परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस 'C' भाग पर चिपकादें |
| 4 | स्ट्रिप सील को CU पर बांई ओर से, 'Close' बटन की ऊपरी रबर कैप के नीचे से लेते हुए, दूसरे सिरे को CU के दाहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएं |
| 5 | 'D' भाग का वैक्स पेपर हटाकर उसे पिंक पेपर सील के ऊपर इस प्रकार चिपकाएं कि सीरियल नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे |
§9 — मशीन की तैयारी — M3A / MK-5 (BEL/ECIL) [MG अ.4-A]
प्रक्रिया अध्याय 4 जैसी ही है। केवल निम्न अन्तर:
| बिन्दु | MPSV (अ.4) | M3A / MK-5 (अ.4-A) |
|---|---|---|
| BU पैनल | 15 (नोटा सहित); 16वां = END, मास्क | 16 (नोटा सहित); ब्रेल में क्रम सं. 1–16 |
| BU स्विच | स्लाइड स्विच (ऊपर दाईं ओर), स्थिति 1–4 | THUMBWHEEL SWITCH WINDOW |
| BU बैटरी | — | 🚨 बैटरी केवल 5वें, 9वें, 13वें, 17वें व 21वें BU में |
| आंतरिक खण्ड के बटन | RESULT-I, RESULT-II, CLEAR | RESULT, PRINT (तथा CLEAR) |
| CU का कनेक्टर | 9-पिन | 9-PIN MALE CONNECTOR (BU पर), CONNECTOR COMPARTMENT (FOR CASCADING) |
| त्रुटि-निवारण | CRC = Close → Result-1 → Clear | Close → Result → Clear |
| CLEAR प्रदर्शन | NUMBER OF POSTS, POST 1, SEATS, UNDER VOTES सहित |
DELETING POLLED VOTE · CANDIDATES 9 · TOTAL POLLED VOTES-0 · CANDIDATE-01 VOTES-0 … |
| मॉकपॉल Close प्रदर्शन | — | TOTAL POLLED VOTES 54 · CLOSING · DTE … · TME … · SL No H 00003 · CANDIDATES 9 · POLL CLOSED |
| यूनिट का रंग | गुलाबी/सफ़ेद | नीला/सफ़ेद |
🚨 M3A/MK-5 नोट [MG अ.4-A]: (1) "Clear" ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ नहीं करें। डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होने वाले समस्त संदेशों के अन्त में ही कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें। (2) यदि "Clear" के बाद सूचना प्रदर्शित नहीं होती तो इसका तात्पर्य है कि "Clear" से पूर्व किये जाने वाले ऑपरेशन पूर्ण नहीं किये गये हैं। सुनिश्चित करें कि BU एवं CU ठीक प्रकार से कनेक्ट है। अब "Close" बटन दबायें, इसके बाद "Result" बटन दबायें। प्रदर्शित सूचना समाप्त होने के पश्चात अब "Clear" बटन दबायें।
§10 — वास्तविक मतदान के लिए मशीन लगाना [MG अ.4 / अ.4-A]
- 🚨 Ballot यूनिट को मतदान कम्पार्टमेन्ट में लगावें। यह कम्पार्टमेंट पीठासीन अधिकारी की मेज से पर्याप्त
दूरी पर स्थित होना चाहिए जहां नियंत्रण इकाई को उसके द्वारा रखा और संचालित किया जाएगा।
🚨 BU और CU के बीच इंटरकनेक्टिंग केबल की लंबाई पांच मीटर है। इसलिए, मतदान प्रकोष्ठ केबल की
लम्बाई को ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए।
नोट: केबल ऐसे लगाएं कि मतदाताओं को आवाजाही में परेशानी न हो और उन्हें इस पर चलना ना पड़े। केबल को कंट्रोल यूनिट की तरफ और बैलट यूनिट की तरफ टेबल की टांग से बांधा जा सकता है।
- कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें।
- 'TOTAL' बटन दबाएँ और सुनिश्चित करें कि कुल प्रदर्शित मतदाता शून्य है। निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करें।
- 'BALLOT' दबाएं → CU पर 'Busy' लाल, BU पर 'Ready' हरा।
मतदाता के बटन दबाने पर तीर लैम्प लाल + बीप; मतदान पूरा होने पर सब बंद।
⚠️ चेतावनी: पहले या दूसरे मतदाता के मतदान पूरा होने के बाद मशीन द्वारा Total बटन दबाकर कुल मतदाता की संख्या की पुष्टि करें।
- 🚨 एक समय में केवल एक मतदाता ही मतदान प्रकोष्ठ में जाए। मतदाता उसी क्रम में जाए जिसमें उसका नाम मतदाता रजिस्टर में दर्ज है। 'BALLOT' बटन तभी दबाया जाए जब पहले का मतदाता मतदान पूरा कर प्रकोष्ठ से बाहर निकल जाए (मतदान पूरा करने पर लम्बी बीप का संकेत आता है)।
- 'TOTAL' बटन केवल तभी दबाएं जब 'Busy' लैम्प की बत्ती बंद हो।
🚨 अन्त में मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या एवं कन्ट्रोल यूनिट में कुल मतदाताओं की
संख्याओं का मिलान करें।
⚠️ नोट: अनावश्यक रूप से Close बटन की कैप को न खोलें। बीप ध्वनि के समय CU को स्विच ऑफ न करें।
§11 — मतदान प्रारम्भ की औपचारिकताएं [MG अ.5(1)–(5), (7), (8) · अ.14(3)]
11.1 समय
- 🚨 मतदान ठीक नियत समय पर प्रारम्भ करें। यदि प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी न हुई हों तो नियत समय पर कुछ मतदाताओं को अन्दर आ जाने दें और मतदान अधिकारियों को पहचान आदि की कार्यवाही करते रहने दें।
- 🚨 यदि किसी भी कारण से आप नियत समय पर मतदान प्रारम्भ नहीं करते हैं तो भी आपको मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
11.2 परिशिष्ट-6 की घोषणाएं — तीन अवसर 🚨
| कब | क्या |
|---|---|
| मतदान प्रारम्भ से पूर्व | परिशिष्ट-6 में घोषणा पढ़ें, लोप्रअ 1951 की धारा 128 (मतदान की गोपनीयता) जोर से पढ़कर सुनाएं, फिर स्वयं हस्ताक्षर करें और इच्छुक मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाएं। 🚨 जो अभिकर्ता हस्ताक्षर करने से इन्कार करें उनके नाम भी घोषणा पर अभिलिखित करें |
| मतदान की समाप्ति पर | परिशिष्ट-6 में एक अतिरिक्त घोषणा अभिलिखित करें — फिर हस्ताक्षर, अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, इन्कार करने वालों के नाम |
| नई मशीन उपयोग में लेने पर | 🚨 यदि विशेष परिस्थितियों में नई मतदान मशीन का उपयोग आवश्यक हो जाए तो नई मशीन से भी दिखावटी मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कर, परिशिष्ट-6 में विहित अतिरिक्त घोषणा पुनः पढ़ने की अपेक्षा है। ऐसा जब कभी नई मशीन उपयोग के लिए ली जाए तब करना पड़ेगा |
यह घोषणा एक पृथक लिफाफे E-10 में रखी जाएगी और मतदान समाप्त होने के बाद मतपत्र लेखा तथा मुद्रा लेखों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दी जाएगी। [MG अ.5(7)] इसी लिफाफे में परिशिष्ट-19 (मॉकपॉल प्रमाण पत्र) भी परिशिष्ट-6 से संलग्न होकर जाएगा [MG अ.4]।
11.3 अभिकर्ताओं को क्या दिखाना है — मतदान से पूर्व
- मॉक पोल कराकर उसका परिणाम दिखाएं और डेटा साफ़ करें [MG अ.14(2)9–10]
- चिन्हित प्रति में 'पी बी' और 'ई डी सी' से भिन्न कोई प्रविष्टि नहीं है [MG अ.14(2)21]
- मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 14-क) में कोई प्रविष्टि नहीं है [MG अ.14(2)22]
- मशीन में कोई डाटा संग्रहीत नहीं है और कोई मत पहले से रिकार्ड नहीं है [MG अ.14(2)8]
- पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने दें [MG अ.14(2)14]
11.4 अन्य आरम्भिक निर्देश [MG अ.14(3)]
- एक समय में किसी अभ्यर्थी का केवल एक मतदान अभिकर्ता ही भीतर।
- आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के प्रति शिष्टाचार और सम्मान — वे आयोग का बैज धारण किए होंगे और नियुक्ति पत्र भी रखेंगे।
- मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषिद्ध।
- 🚨 किसी विशेष या प्रसिद्ध व्यक्ति को विशेष व्यवहार या महत्त्व नहीं दें। किसी वी.आई.पी. के मत देने आते समय विशेष महत्व नहीं देना चाहिए और ना ही हाथ मिलाना चाहिए [MG अ.5(9)2]।
11.5 अमिट स्याही की सावधानियां [MG अ.5(3)] 🚨
- प्रयोग से पूर्व शीशी को भली-भांति हिला लें।
- 🚨 शीशी ऐसी रीति से रखें कि मतदान के दौरान झुके और फैले नहीं — एक कप या खाली सिगरेट टिन (एश ट्रे) या चौड़े पैंदे वाले बर्तन में कुछ मिट्टी लें और बर्तन के बीच शीशी को उसकी लम्बाई के पौन हिस्से तक मिट्टी में डाल दें ताकि यह मजबूती से गड़ी रहे।
- 🚨 कार्क से जुड़ी प्लास्टिक रॉड शीशी में रहे और मतदाता की तर्जनी को चिन्हित करने के अलावा निकाली न जाए। रॉड को उसके चिन्हित करने वाले हिस्से को सदैव नीचे की ओर करके रखा जाए, अन्यथा स्याही गिरकर उपयोगकर्ता की अंगुलियां खराब कर सकती है।
§12 — मतदान केन्द्र में एवं आसपास निर्वाचन विधि का पालन [MG अ.5(9)–(11)]
| प्रावधान | सार |
|---|---|
| लोप्रअ धारा 130 | 100 मीटर तक प्रचार अपराध — पुलिस बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकती है |
| अभ्यर्थी का बूथ | 🚨 100 मीटर की दूरी पर — एक छतरी या तिरपाल + एक मेज + दो कुर्सी। अशासकीय पर्चियां बांटी जा सकती हैं। भीड़, प्रभावित करने की गतिविधि, मुकाबला या व्यवधान की अनुमति नहीं। ऐसा कुछ दिखे तो जोनल मजिस्ट्रेट या अन्य उत्तरदायी अधिकारी को अवगत कराएं |
| धारा 131 | उद्दण्ड व्यवहार पर तत्काल गिरफ्तारी/अभियोजन। किन्तु ये शक्तियां तभी अपनाएं जब मनाना और चेतावनी देना प्रभावहीन सिद्ध हो जाए। लाउडस्पीकर से बाधा हो तो उपयोग रुकवाएं |
| धारा 132 | अपचार/अवज्ञा करने वाले को हटाया जा सकेगा |
| धारा 133 | मतदाताओं के अवैध प्रवहण को रोकने की आपके पास कोई सकारात्मक शक्ति नहीं है। शिकायतकर्ता को अभियोजन/निर्वाचन याचिका का रास्ता बताएं; शिकायत उपखण्ड या अन्य मजिस्ट्रेट को अपनी टिप्पणियों सहित अग्रेषित करें |
| मशीन ले जाना | 🚨 कपटपूर्वक या बलपूर्वक मतदान मशीन ले जाना/प्रयास/सहायता — एक वर्ष तक कारावास या ₹500 तक जुर्माना या दोनों; संज्ञेय अपराध |
| धारा 134 | 🚨 पीठासीन/मतदान अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना पदीय कर्तव्य के भंग में कोई कार्य या लोप — संज्ञेय अपराध |
| धारा 134-ख | 🚨 मतदान के दिन आयुध अधिनियम 1959 के किसी भी आयुध से सुसज्जित होकर मतदान केन्द्र के आसपास नहीं जा सकता — अपवाद: RO, PRO, पुलिस अधिकारी, और शान्ति-व्यवस्था हेतु नियुक्त ड्यूटीरत अधिकारी। दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों; संज्ञेय |
| मोबाइल | पूर्ण प्रतिबंध; 100 मीटर = "नेबर हुड (सीमा)" |
§13 — एक पृष्ठ का सार — मतदान से पहले
सामग्री लेते समय → परिशिष्ट-4 से मिलान · मशीन के 7 बिन्दु · नामावली की 3 प्रतियां
निविदत्त मतपत्र के क्रमांक · अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के नमूने
चिन्हित प्रति में केवल 'पी बी' और 'ई डी सी'
डाक मतपत्र / EDC → उसी वार्ड = प्ररूप 15 (EDC) · अन्य वार्ड/नगरपालिका = प्ररूप 15-क
आवेदन मतदान से कम से कम 4 दिन पूर्व
एक घंटा पूर्व पहुँचें → मॉडल ले-आउट · अलग प्रवेश/निकास · नोटिस + अभ्यर्थी-सूची बाहर
एजेंटों को भी एक घंटा पूर्व बुलाएं (देर से आएं तो भी प्रवेश)
मशीन तैयार करें → BU जांच (3) · CU जोड़ें · ON · CLEAR (25 सेकंड)
'Invalid operation' आए तो → CRC (Close, Result-1, Clear)
मॉकपॉल → पर्ची जारी → PRO संग्रह → BALLOT → नोटा सहित हर अभ्यर्थी को ≥1 मत
कागज पर लेखा · परिणाम मिलान · 🚨 CLEAR करना न भूलें
परिशिष्ट-19 प्रमाण पत्र → परिशिष्ट-6 से संलग्न → डायरी बिन्दु 30
सील करें → CU स्विच ऑफ → पिंक पेपर सील (पिंक पीछे/सफ़ेद बाहर) → पूरे हस्ताक्षर
→ स्पेशल टैग (हरा ट्वाईन + चपड़ी, CU क्रम सं. लिखें, CLOSE खुला रहे)
→ बाहरी कवर + धागा + एड्रेस टैग → ABCD स्ट्रिप सील (A→B→C→D)
मतदान प्रारम्भ → परिशिष्ट-6 घोषणा + धारा 128 जोर से → हस्ताक्षर → TOTAL = 0
→ नियत समय पर प्रारम्भ (देर हो तो भी समाप्ति समय नहीं बढ़ेगा)
नई मशीन लगे तो → 🚨 फिर से मॉकपॉल + परिशिष्ट-6 की अतिरिक्त घोषणा
आगे: मतदान दिवस की कार्यवाही → मतदान दिवस — ईवीएम के अतिरिक्त प्रक्रियाएं समस्त उद्धरणों के पृष्ठ-लिंक: CITATIONS