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MockPoll › पंचायती राज चुनाव 2026 › पढ़िए › अभिकर्ता (एजेंट) की नियुक्ति: ज़िला परिषद और पंचायत समिति

अभिकर्ता (एजेंट) की नियुक्ति

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
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इस पेज पर

ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में उम्मीदवार तीन तरह के अभिकर्ता (एजेंट) रख सकता है: एक निर्वाचन अभिकर्ता, हर मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता, और मतगणना केन्द्र में गणन अभिकर्ता। 1 यह पेज मतदान अधिकारी (PO) और प्रशिक्षकों के लिए है: कौन कितने रख सकता है, किस प्ररूप में, तीनों क्या करते हैं, और मतदान के दिन बूथ पर आप क्या जाँचें। खाली फ़ॉर्म एक काले-सफ़ेद PDF में हैं, पेज के आख़िर में।

आयोग का आदेश क्रमांक एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/9413, दिनांक 25.09.2026: निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। प्ररूप-8, प्ररूप-9 और प्रतिसंहरण फ़ॉर्म इसी आदेश के साथ लगे हैं: आदेश 9413 (PDF)। 23 गणन अभिकर्ता का प्ररूप-10 और नियम 68 से 71 EVM मार्गदर्शिका 2026 में छपे हैं। 45

कौन, कितने, किस प्ररूप में

अभिकर्ता कितने प्ररूप कब और किसे
निर्वाचन अभिकर्ता उम्मीदवार का एक प्ररूप-8 नामांकन पत्र देते समय, या चुनाव से पहले किसी भी समय
मतदान अभिकर्ता हर मतदान बूथ पर उम्मीदवार का एक; उसकी जगह लेने वाला कोई रिलीवर नहीं प्ररूप-9, दो प्रतियों में, उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से मतदान के दिन मतदान अधिकारी (PO) को पेश करेगा और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा
गणन अभिकर्ता गिनती की जितनी टेबलें, उतने; इनके अलावा एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबल के लिए और एक रिलीवर प्ररूप-10, दो प्रतियों में, उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से गिनती के दिन दूसरी प्रति रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 में अधिकृत अधिकारी) को पेश करेगा और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 171–172; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7; आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 1

  • मतदान अधिकारी (PO) मतदान अभिकर्ता से मिली प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेंगे। 2 मार्गदर्शिका में छपे नियम 69(2) में "दोनों प्रतियों" लिखा है। 7
  • कौन मतदान अभिकर्ता बन सकता है: पंचायत क्षेत्र का कोई भी मतदाता। उसके पास फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग का बताया कोई और दस्तावेज़ होना चाहिए। 8
  • कौन मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकता: केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यकारी मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य; स्थानीय निकायों के कार्यकारी निर्वाचित सदस्य; सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी निकायों और निगमों के अध्यक्ष और सदस्य; सरकार से मानदेय पाने वाले या सरकारी (या सरकारी सहायता वाले) संस्थान में पार्ट-टाइम काम करने वाले; ऐसे संस्थानों के पैरा-मेडिकल और हेल्थकेयर कर्मचारी; उचित मूल्य की दुकान के डीलर; आंगनवाड़ी कर्मचारी; और सरकारी सेवा में लगे लोग (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134-क में यह अपराध है)। सुरक्षा कवर वाला कोई व्यक्ति मतदान अभिकर्ता बनने के लिए अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकता। आदेश में यह सूची "मतदान अभिकर्त्ता और वैकल्पिक मतदान अभिकर्त्ता" दोनों के लिए है। 8
  • जो व्यक्ति चुने जाने या वोट डालने के लिए अयोग्य है, वह अयोग्य रहने तक निर्वाचन अभिकर्ता नहीं बन सकता। 7
  • मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करना: मतदान शुरू होने से पहले किसी भी समय, हस्ताक्षर वाली लिखित घोषणा से। आदेश 9413 में लिखा है कि घोषणा की प्रति उस मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी के पास दी जाएगी जहाँ वह मतदान अभिकर्ता नियुक्त था, और साथ में नए मतदान अभिकर्ता का प्ररूप-9 भी। 910 घोषणा कहाँ दाखिल हो, इसके लिए नियम 71(2) में सात दिन की शर्त है; पूरा नियम मार्गदर्शिका में जैसा छपा है, वैसा PDF में है। 10
  • नया मतदान अभिकर्ता: नियुक्ति रद्द हुई हो या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु हो जाए, तो मतदान खत्म होने से पहले किसी भी समय नियम 69 के हिसाब से नया अभिकर्ता रखा जा सकता है। उसका नियुक्ति पत्र: नियुक्ति मतदान शुरू होने से कम से कम सात दिन पहले हो तो रिटर्निंग अधिकारी को; बाकी हर मामले में (जैसे मतदान के दिन) रिटर्निंग अधिकारी को या उस बूथ के मतदान अधिकारी (PO) को, जहाँ नया अभिकर्ता नियुक्त हुआ है। 10
  • पंच-सरपंच के लिए अलग नियम: पंच के चुनाव में कोई मतदान अभिकर्ता नहीं, उम्मीदवार खुद यह काम कर सकेगा; सरपंच के चुनाव में कोई निर्वाचन अभिकर्ता नहीं। 9

तीनों अभिकर्ता क्या करते हैं

निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent): प्ररूप-8

  • उम्मीदवार उसे "उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से" अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता है; रिटर्निंग अधिकारी अनुमोदित करते हैं। 11
  • सिर्फ़ ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के लिए; 7 सरपंच के चुनाव में नहीं। 9
  • उम्मीदवार की ओर से मतदान अभिकर्ता (प्ररूप-9) और गणन अभिकर्ता (प्ररूप-10) नियुक्त कर सकता है। 5
  • बूथ में आ सकता है। 12 मतदान के बाद लिफ़ाफ़ों पर और सबके सामने सील हुई मतदान मशीन पर चाहे तो हस्ताक्षर कर सकता है। 13

मतदान अभिकर्ता (Polling Agent): प्ररूप-9

  • नियुक्ति "मतदान बूथ सं. ... में उपस्थित होने के लिए" होती है; 14 हर बूथ पर उम्मीदवार का एक। 7 पंच के चुनाव में नहीं होता। 129
  • बूथ में पीछे बैठता है। पहला सहायक मतदान अधिकारी हर मतदाता की प्रविष्टि ज़ोर से बोलता है ताकि वह सुन सके; उसी समय वह चाहे तो मतदाता की पहचान पर एतराज़ उठा सकता है। 15
  • लिफ़ाफ़ों और सील हुई मशीन पर चाहे तो हस्ताक्षर कर सकता है। 13 घोषणा पर हस्ताक्षर से पहले बूथ पर कोई काम नहीं कर सकता। 7

गणन अभिकर्ता (Counting Agent): प्ररूप-10

  • नियुक्ति "मतगणना के लिए नियत स्थान ... पर गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए" होती है। 4
  • गिनती के दिन रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 में अधिकृत अधिकारी) के सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करता है; तब तक उसे गिनती की जगह पर गणन अभिकर्ता का काम करने की अनुमति नहीं। 10
प्ररूप-9 और प्ररूप-10 में अभिकर्ता यह घोषणा करता है: "मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।" प्ररूप-8 में निर्वाचन अभिकर्ता सिर्फ़ नियुक्ति स्वीकार करता है। 164

मतदान के दिन बूथ पर: मतदान अधिकारी (PO) क्या जाँचें

  1. मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि मतदान शुरू होने से एक घंटा पहले बूथ पर आ जाएँ। 17
  2. कोई देर से आए, तब भी उसे कार्यवाही में शामिल होने दें; जो तैयारी हो चुकी, उसे उसके लिए दोबारा शुरू करने की ज़रूरत नहीं। 17
  3. बूथ में आना सिर्फ़ प्ररूप-9 पेश करने पर। 17
  4. रिटर्निंग अधिकारी आपको उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर भेजेंगे। प्ररूप-9 पर पहले से किए उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर उनसे मिलाएँ। 188
  5. मतदान अभिकर्ता आपके सामने फिर से हस्ताक्षर करेगा: फ़ॉर्म पर पहले से किए उसके हस्ताक्षर से इन्हें मिलाएँ। 19
  6. प्ररूप-9 में छपी घोषणा पर वह आपके सामने हस्ताक्षर करेगा। जब तक वह यह नहीं करता, उसे बूथ पर कोई भी काम न करने दें। 7
  7. फिर उसे कागज़ का बैज दें, जिसे वह अपने शरीर पर लगाएगा; बैज लगाकर ही वह ज़रूरत के हिसाब से बूथ में आ-जा सकेगा। 18
  8. बूथ के अंदर वह अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अपने पास रखेगा और दिखाएगा। 8
  9. राजनीतिक नेताओं के नाम और/या चित्र वाले बैज और प्रतीक चिह्न आदि लगाए किसी भी व्यक्ति को बूथ के अंदर या उसके 100 मीटर तक न आने दें। 17
  10. मतदान के बाद: दोनों चुनावों के प्ररूप-9 विविध कागज़ात के लिफ़ाफ़े PE-57 में (बिना सील), संग्रहण स्थल पर साधारणतः काउंटर 2 पर। 20
प्ररूप-9 पर छपी एक चूक: फ़ॉर्म में ऊपर छपा है कि घोषणा मतदान अभिकर्ता की है और पीठासीन अधिकारी के सामने हस्ताक्षर होने हैं, पर उस घोषणा के नीचे हस्ताक्षर की जगह पर "गणन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर" छपा है। यहाँ मतदान अभिकर्ता ही हस्ताक्षर करेगा। 147

मार्गदर्शिका की सामग्री सूची में प्ररूप-9 (Form-9 Appointment of Polling Agents) की 10 प्रतियाँ दर्ज हैं। 21 अभिकर्ताओं की पूरी बात, नामांकन की तरफ़ से: नामांकन अभ्यास, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। बूथ की सांख्यिकी वाला फ़ॉर्म: PS-05: बूथ की सांख्यिकी।

PDF: नियम और खाली फ़ॉर्म

यही बातें, और साथ में खाली प्ररूप-8, प्ररूप-9, प्रतिसंहरण फ़ॉर्म, प्ररूप-10, आदेश 9413 के पहले तीन पन्ने और मार्गदर्शिका में छपे नियम 68 से 71, एक काले-सफ़ेद A4 PDF में, 11 पेज। फ़ॉर्म जैसे छपे हैं, वैसे ही हैं। 2245

सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।

पुस्तिकाछापने लायक PDFमतदान अधिकारी (PO) और प्रशिक्षकों के लिए: काला-सफ़ेद, A4, सीधे छापिए या WhatsApp पर भेजिए। पहले पन्ने पर सूची और पेज नंबर, हर बात के साथ [ ] में स्रोत; फ़ॉर्म जैसे मिले वैसे।PDF · 11 पेज · 1.0 MBखोलिएडाउनलोड

स्रोत

पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।

  1. 1.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6–7 पाठ में
  2. 2.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 1कखग
  3. 3.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 4–6 पाठ में
  4. 4.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 130कखगघ
  5. 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 171–172कखगघ
  6. 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7 पाठ में
  7. 7.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 171कखगघङचछ
  8. 8.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 2कखगघ
  9. 9.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 3कखगघ
  10. 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 172कखगघ
  11. 11.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 4 पाठ में
  12. 12.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 18कख
  13. 13.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 22कख
  14. 14.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 5कख
  15. 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25 पाठ में
  16. 16.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 4–5 पाठ में
  17. 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19कखगघ
  18. 18.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19–20कख
  19. 19.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20 पाठ में
  20. 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108 पाठ में
  21. 21.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 177 पाठ में
  22. 22.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 1–6 पाठ में