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नामांकन अभ्यास: पंच और सरपंच

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
WhatsApp: +91-7357578216
सावधानी: इसे सिर्फ़ अभ्यास के लिए देखिए
  • यह आयोग की साइट नहीं है। आयोग का आदेश ही मान्य है। इस पेज की आख़िरी जाँच 18.10.2026 को हुई; उसके बाद नया आदेश आए, तो वही मान्य होगा।
  • भरे हुए नमूने SLMT की पुस्तिका के पन्ने हैं, जैसे मिले वैसे। इनके नाम, नंबर और रकम अपने फ़ॉर्म में न उतारिए; अपनी सही जानकारी भरिए।
  • इस पेज की कॉपी छापकर जमा न कीजिए; जमा करने के लिए आयोग का खाली प्ररूप भरिए।
  • काग़ज़ जमा करने से पहले अपने रिटर्निंग अधिकारी से एक बार पक्का कर लीजिए।
  • मुकदमे या सम्पत्ति वाले कॉलम में कोई शक हो, तो किसी वकील से पूछिए।
इस पेज पर

यह पेज पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने वालों के लिए है, और उन अधिकारियों और ट्रेनरों के लिए जो उन्हें नामांकन समझाते हैं। हर फ़ॉर्म का आयोग वाला खाली रूप यहाँ है, उसी की स्कैन कॉपी। 1 ज़्यादातर फ़ॉर्मों के साथ SLMT (राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर) की किताब "सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र" का भरा हुआ पन्ना भी है। 2 आयोग का पूरा खाली फ़ॉर्म-सेट, सारे 12 पेज, यहाँ है: पंच-सरपंच के नामांकन फ़ॉर्म (PDF)। 1

पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के लिए: नामांकन अभ्यास: पंचायत समिति और ज़िला परिषद।

भरे हुए नमूने SLMT के हैं: भरे हुए फ़ॉर्म राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMT) की किताब "सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र" के पन्ने हैं, जैसे मिले वैसे ही। किताब में खुद लिखा है: "यह सभी प्रपत्र आपकी सुविधा के लिए है, आप अपना विवेक प्रपत्रों को भरने में काम में ले।" 2 इन पन्नों पर लिखे नाम, जगहें, तारीख़ें और संख्याएँ नमूने की हैं। अपने फ़ॉर्म में अपना सही ब्यौरा भरिए।

क्या-क्या जमा होगा: पंच और सरपंच

काग़ज़ पंच सरपंच
नामांकन पत्र, प्ररूप 4: सारी प्रविष्टियाँ भरी हुई हाँ हाँ
प्ररूप 4घ: पूरा भरा हुआ, हर पेज पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी हाँ हाँ
शपथ पत्र, उपाबन्ध-I B: 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, प्रमाणित करवाकर नहीं हाँ
शौचालय की घोषणा: आयोग के प्ररूप में, प्रमाणित करवाने की ज़रूरत नहीं हाँ हाँ
जमानत राशि की रसीद नहीं, पंच के लिए जमानत राशि नहीं है हाँ: सामान्य ₹500; महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ₹250
जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वार्ड से लड़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित पद के लिए यही; और सामान्य सीट से जमानत में रियायत चाहिए, तब भी
सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म पंच वाला सरपंच वाला
नो-ड्यूज बकाया नहीं, तो किसी भी तरह के नो-ड्यूज की ज़रूरत नहीं वही
चरित्र प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं ज़रूरी नहीं
प्रस्तावक नहीं नहीं

स्रोत: आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 1–3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 32; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 33; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 34; आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 11–12

सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म उम्मीदवार से भरवाया जाएगा, पर यह न देने पर नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा; फिर भी जहाँ तक हो सके इसे भरवाना चाहिए। 8

फ़ॉर्म कौन-सा चलेगा: पहले वही प्ररूप काम में लीजिए जो आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी या ज़िला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दिए हैं। वे न मिलें, तो उनकी फ़ोटोकॉपी चलेगी। टाइप किया हुआ प्ररूप भी चलेगा, अगर उसमें सारी प्रविष्टियाँ ज्यों की त्यों हों। पर हाथ से लिखकर बनाया हुआ नामांकन पत्र (सादे काग़ज़ पर हाथ से उतारा हुआ फ़ॉर्म), और इसी तरह बनाए साथ वाले प्ररूप या पत्र, स्वीकार्य नहीं होंगे। फ़ॉर्म में अपनी जानकारी हाथ से भरें या कंप्यूटर पर टाइप करके, दोनों चलेगा। 8

सारे काग़ज़ उम्मीदवार खुद रिटर्निंग अधिकारी को देगा, तय तारीख, तय समय और तय जगह पर। 9

फ़ॉर्म 1: नामांकन पत्र, प्ररूप 4

पंच और सरपंच, दोनों का नामांकन पत्र प्ररूप 4 है। इसकी सारी प्रविष्टियाँ भरनी हैं; संतान संबंधी योग्यता वाले कॉलम को छोड़कर कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। 10 SLMT का भरा हुआ नमूना सरपंच के उम्मीदवार का है; पन्ने पर ऊपर लिखा है: "यह नमूना निर्देशन पत्र केवल सरपंच पद के लिए है।" 11

प्ररूप 4, नाम निर्देशन-पत्र: आयोग का खाली फ़ॉर्म, पेज 1
खाली फ़ॉर्म: आयोग की स्कैन कॉपी 12
प्ररूप 4, नाम निर्देशन-पत्र: SLMT का भरा हुआ नमूना
SLMT का भरा हुआ नमूना 11

कॉलम-दर-कॉलम

  • ऊपर का हिस्सा और कॉलम 1 से 5 उम्मीदवार भरेगा। कॉलम 3 (जाति) के नीचे छपा है कि इसे सिर्फ़ अजा., ज.जा. और अ.पि.व. के व्यक्ति भरेंगे। 12
  • कॉलम 4 में वोटर लिस्ट वाली जानकारी जाती है: पंचायत का नाम, वार्ड संख्या और मतदाता की क्रम संख्या। 12 पंच का चुनाव उसी पंचायत के किसी भी वार्ड का वोटर लड़ सकता है; जिस वार्ड से लड़ रहे हैं, उसी वार्ड का वोटर होना ज़रूरी नहीं। 13 इसलिए ऊपर वाली वार्ड संख्या (जिससे लड़ रहे हैं) और कॉलम 4 वाली वार्ड संख्या (वोटर लिस्ट वाली) अलग भी हो सकती हैं।
  • दो विकल्प वाली जगहें: जो आप पर लागू नहीं, उसे काट दीजिए: 'पंच' या 'सरपंच' में से एक; घोषणा (3) में जो वर्ग आपका नहीं, और 'हूँ' या 'नहीं हूँ' में से एक; और पंच के उम्मीदवार हों, तो घोषणा (4)। फ़ॉर्म के नीचे छपी टिप्पणी कहती है: "जो संबंधित न हो कृपया उसे काट दीजिए।" 12
  • घोषणा (4), जमानत: इस पर छपा है "केवल सरपंच के लिए लागू"। 12 वार्ड पंच के लिए कोई जमानत राशि नहीं है, 5 इसलिए पंच के उम्मीदवार पर यह पंक्ति लागू नहीं होती। सरपंच का उम्मीदवार नियम 56(3) की जमानत राशि जमा करवाएगा और उसकी रसीद लगाएगा। 14
  • हस्ताक्षर: प्ररूप 4 पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी न हो, तो नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। 6
  • नीचे के हिस्से पर छपा है "रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भरा जाये"। 12 नामांकन लेते समय रिटर्निंग अधिकारी वार्ड का क्रम संख्यांक और नामांकन पत्र का क्रम संख्यांक अपने हाथ से लिखेंगे, पहचान करने वाला साथ आया हो तो उसका उल्लेख करेंगे, समय लिखेंगे, और प्ररूप 4 में छपी रसीद उम्मीदवार को देंगे। 6 रसीद पर संवीक्षा की तारीख, समय और जगह लिखी जाती है। 12
  • प्रस्तावक: पंच-सरपंच के चुनाव में प्रस्तावक का प्रावधान नहीं है। 6 फ़ॉर्म पर भी प्रस्तावक की कोई जगह नहीं है; रसीद में सिर्फ़ पहचानकर्ता का नाम है। 12
  • सरपंच का नामांकन पत्र यही प्ररूप 4 है। 10

फ़ॉर्म 2: प्ररूप 4घ, मुकदमे और सम्पत्ति की घोषणा

प्ररूप 4घ नामांकन पत्र के साथ भरना है, पंच और सरपंच दोनों को, और इसे पूरा भरना आवश्यक है; इसका कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। 10 यह चार पेज का फ़ॉर्म है। 15 SLMT का भरा हुआ नमूना दो पन्नों का है, और यह भी सरपंच के उम्मीदवार का है। 16

प्ररूप 4घ, पहला पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से पहला पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 17
प्ररूप 4घ, दूसरा पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से दूसरा पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 18
प्ररूप 4घ, तीसरा पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से तीसरा पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 19
प्ररूप 4घ, चौथा पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से चौथा पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 20
प्ररूप 4घ: SLMT का भरा हुआ नमूना, पहला पन्ना
SLMT का भरा हुआ नमूना, पहला पन्ना 21
प्ररूप 4घ: SLMT का भरा हुआ नमूना, दूसरा पन्ना
SLMT का भरा हुआ नमूना, दूसरा पन्ना 22

कॉलम-दर-कॉलम

बिन्दु किस बारे में यह किसलिए है
1 विचाराधीन आपराधिक मामले उम्मीदवार की योग्यता/अयोग्यता तय करने के लिए
2 आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धि उम्मीदवार की योग्यता/अयोग्यता तय करने के लिए
3 संतान संबंधी योग्यता यह प्रावधान अब हटा दिया गया है, इसलिए सूचना देनी आवश्यक नहीं
4 सम्पत्ति सिर्फ़ मतदाताओं की जानकारी के लिए; इसके आधार पर योग्यता/अयोग्यता तय नहीं होती

स्रोत: आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 1

  • बिन्दु 1 और 2: आप पर कोई मुकदमा न हो, तब भी कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। 10 नीचे के उप-बिन्दुओं में "शून्य" या "लागू नहीं होता" लिखिए। ये शब्द शपथ पत्र (उपाबन्ध-I B) की टिप्पणी में हैं, जहाँ लिखा है कि जिस मद में देने को कोई सूचना नहीं, वहाँ "शून्य" या "लागू नहीं होता" लिखा जाए। 23 SLMT के नमूने में भी इन उप-बिन्दुओं में "शून्य" और "लागू नहीं" लिखा है। 21 बिन्दु 2 में "किया गया है / नहीं किया गया है" में से जो आप पर लागू नहीं, उसे काट दीजिए।
  • बिन्दु 3 (संतान): फ़ॉर्म पर यह अब भी छपा है, पर इसकी सूचना देना अब आवश्यक नहीं, क्योंकि यह प्रावधान हटा दिया गया है। 10 संतान संबंधी योग्यता वाला कॉलम ही अकेला ऐसा कॉलम है जो खाली रह सकता है। 8 इसलिए बिन्दु 3 खाली छोड़ा जा सकता है।
  • बिन्दु 4 (सम्पत्ति): इसमें उम्मीदवार की, पति या पत्नी की, और आश्रितों की सम्पत्ति आती है। 19 पति या पत्नी न हों, कोई आश्रित न हो, या कोई सम्पत्ति आपके पास न हो, तब भी वह कॉलम खाली न छोड़िए; वहाँ "शून्य" या "लागू नहीं होता" लिखिए। शपथ पत्र की टिप्पणी इन दोनों में से कोई भी शब्द लिखने देती है। 1023 सम्पत्ति की सूचना सिर्फ़ मतदाताओं की जानकारी के लिए है। 10
  • हर पेज पर हस्ताक्षर: प्ररूप 4घ पूरा भरकर, हर पेज पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगाकर दीजिए, नहीं तो नामांकन पत्र खारिज हो जाएगा। 4 फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर की जगह सिर्फ़ आख़िरी पेज पर छपी है, 20 इसलिए बाकी पेजों के नीचे भी हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगाइए।
  • प्रमाणित करवाना: प्ररूप 4घ पर नोटरी या शपथ कमिश्नर की कोई जगह नहीं छपी; यह स्थान, दिनांक और उम्मीदवार के हस्ताक्षर पर खत्म होता है। 20 प्रमाणित करवाने की बात आदेश शपथ पत्र (उपाबन्ध-I B) के लिए कहता है। 10

फ़ॉर्म 3: शौचालय की घोषणा

पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 (थ) के हिसाब से उम्मीदवार के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। इसकी घोषणा (अंडरटेकिंग) आयोग के तय प्ररूप में भरकर नामांकन पत्र के साथ जमा करवानी है; इसे प्रमाणित करवाने की ज़रूरत नहीं। 14

शौचालय की घोषणा: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: आयोग की स्कैन कॉपी 24
शौचालय की घोषणा: SLMT का भरा हुआ नमूना
SLMT का भरा हुआ नमूना 25

कॉलम-दर-कॉलम

  • काटना: इस फ़ॉर्म पर साफ़ छपा है: "* जो लागू ना हो, उसे काट दीजिए।" 24 इसलिए रिश्ते, संस्था, "निर्वाचन क्षेत्र" या वार्ड, और पद में से जो आप पर लागू नहीं, उसे काट दीजिए। परिवार वाली पंक्ति में 'पति / पत्नी' पर भी यही बात लागू है।
  • स्वच्छ शौचालय यानी तीन दीवारों, एक दरवाज़े और छत से घिरा जलबंद (water sealed) शौचालय। परिवार में पति या पत्नी, बच्चे, और साथ रहने वाले माता-पिता गिने जाते हैं। 26
  • हस्ताक्षर दो जगह: फ़ॉर्म पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर की जगह दो बार छपी है, घोषणा के नीचे और सत्यापन के नीचे; और एक साक्षी के हस्ताक्षर, नाम और पते की जगह भी। 24 शौचालय की घोषणा पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी न हो, तो नामांकन खारिज किया जा सकता है। 6
  • साथ में न दी, तो: रिटर्निंग अधिकारी मीमो देंगे कि संवीक्षा से पहले अपने हस्ताक्षर वाली घोषणा दे दें। न दी, तो संवीक्षा में नामांकन खारिज हो सकता है। 6

फ़ॉर्म 4: शपथ पत्र, उपाबन्ध-I B (सिर्फ़ सरपंच)

सरपंच का शपथ पत्र उपाबन्ध-I B पर होगा। इसमें न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पत्तियों और देयता (Dues) की सूचना देनी है। यह 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर बनेगा, न्यायाधीश, किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के नियुक्त किए शपथ कमिश्नर, या किसी नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित होगा, और नामांकन पत्र के साथ जमा होगा। 10 पंच को यह नहीं देना है। 10

उपाबंध I-B, शपथ पत्र, पहला पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से पहला पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 27
उपाबंध I-B, शपथ पत्र, दूसरा पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से दूसरा पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 28
उपाबंध I-B, शपथ पत्र, तीसरा पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से तीसरा पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 29
उपाबंध I-B, शपथ पत्र, चौथा पेज: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, चार में से चौथा पेज: आयोग की स्कैन कॉपी 23
उपाबंध I-B, शपथ पत्र: SLMT का भरा हुआ नमूना, पहला पन्ना
SLMT का भरा हुआ नमूना, पहला पन्ना 30
उपाबंध I-B, शपथ पत्र: SLMT का भरा हुआ नमूना, दूसरा पन्ना
SLMT का भरा हुआ नमूना, दूसरा पन्ना 31
उपाबंध I-B, शपथ पत्र: SLMT का भरा हुआ नमूना, तीसरा पन्ना
SLMT का भरा हुआ नमूना, तीसरा पन्ना 32
उपाबंध I-B, शपथ पत्र: SLMT का भरा हुआ नमूना, चौथा पन्ना
SLMT का भरा हुआ नमूना, चौथा पन्ना 33
उपाबंध I-B, शपथ पत्र: SLMT का भरा हुआ नमूना, पाँचवाँ पन्ना
SLMT का भरा हुआ नमूना, पाँचवाँ पन्ना 34

कॉलम-दर-कॉलम

  • कोई कॉलम खाली नहीं: फ़ॉर्म की टिप्पणी कहती है: "सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।" 23 इसलिए हर कॉलम भरिए: जो चीज़ आपके पास नहीं, वहाँ "शून्य", और जो बात आप पर लागू ही नहीं (जैसे कोई आश्रित न हो), वहाँ "लागू नहीं होता"। SLMT के नमूने के कई ख़ानों में "जो हो" लिखा है; अपने शपथ पत्र में वहाँ अपनी असली जानकारी लिखिए, या "शून्य" या "लागू नहीं होता"। 35
  • आश्रित कौन: फ़ॉर्म के हिसाब से "आश्रित" यानी उम्मीदवार के पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी, जिनकी आय का अलग साधन नहीं और जो अपने गुज़ारे के लिए उम्मीदवार पर आश्रित हैं। 28
  • दो विकल्प वाली जगहें: बिन्दु 5 में "हूँ ... / नहीं हूँ" और बिन्दु 6 में "किया गया है / नहीं किया गया है" में से, और रिश्ते और "करता / करती" में से, जो आप पर लागू नहीं, उसे काट दीजिए। 27
  • न दिया, तो: सरपंच का उम्मीदवार उपाबन्ध-I B न दे, तो नामांकन अस्वीकार होगा। इसका कोई कॉलम खाली रह गया और रिटर्निंग अधिकारी के याद दिलाने पर भी नहीं भरा, तो संवीक्षा में नामांकन अस्वीकार करने योग्य होगा। 36
  • खाली कॉलम पर मीमो: कोई कॉलम खाली रह गया, तो रिटर्निंग अधिकारी मीमो देंगे। पहले जमा किए शपथ पत्र में ही सुधार करना विधिपूर्ण नहीं; आपत्ति दूर करने के लिए अलग से शपथ पत्र देना होगा। 8
  • टाइप या हाथ से: आयोग के आदेश 10055 (06.10.2026) के अनुसार हस्तलिखित नामांकन पत्र और साथ वाले प्ररूप/पत्र, यानी सादे काग़ज़ पर हाथ से उतारे हुए फ़ॉर्म, स्वीकार्य नहीं होंगे; टाइप किया हुआ प्ररूप चलेगा, अगर उसमें सारी प्रविष्टियाँ ज्यों की त्यों हों। छपे, फ़ोटोकॉपी या टाइप किए फ़ॉर्म में जानकारी हाथ से भरें या कंप्यूटर पर टाइप करके, दोनों चलेगा। 8 फ़ॉर्म के टिप्पण 4 पर छपा है कि शपथ पत्र टंकित (typed) या सुपाठ्य रूप से साफ़-साफ़ लिखा हो। 23 टाइप किया हुआ शपथ पत्र दोनों के हिसाब से ठीक है।
  • सच-झूठ की जाँच: उपाबन्ध-I B में लिखी बातें सही हैं या गलत, यह रिटर्निंग अधिकारी नहीं जाँचते, क्योंकि इससे पात्रता तय नहीं होती। यह आम लोगों की जानकारी के लिए है, इसलिए इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगेगी। 5
  • छपी हुई चूकें: फ़ॉर्म पर दूसरे पेज की टिप्पणियाँ 5 से 8 तक गिनी हुई हैं, और तीसरे पेज पर "टिप्पण 1" दो बार छपा है। 2829

फ़ॉर्म 5: सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म, पंच और सरपंच

नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार से सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म भी भरवाया जाएगा। यह न देने पर नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा, पर जहाँ तक हो सके इसे भरवाना चाहिए, ताकि उम्मीदवारों के बारे में सामान्य जानकारी मिल सके। 8 पंच और सरपंच के फ़ॉर्म अलग-अलग हैं। 7 नीचे पंच वाला फ़ॉर्म सिर्फ़ खाली दिखाया है। सरपंच वाले के साथ SLMT का भरा हुआ नमूना भी है। 37

पंच पद का सांख्यिकी सूचना फ़ॉर्म: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, पंच वाला: आयोग की स्कैन कॉपी 38
जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच का सांख्यिकी सूचना फ़ॉर्म: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, सरपंच वाला: आयोग की स्कैन कॉपी 39
सांख्यिकीय सूचना का फ़ॉर्म: SLMT का भरा हुआ नमूना
SLMT का भरा हुआ नमूना 37

कॉलम-दर-कॉलम

  • दो अलग फ़ॉर्म: पंच का फ़ॉर्म ग्राम पंचायत के पंच पद के लिए है। सरपंच वाला फ़ॉर्म वही है, जो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य भी भरते हैं। 7
  • फ़र्क: सरपंच वाले फ़ॉर्म पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाने की जगह है और राजनैतिक दल का सवाल है; पंच वाले पर दोनों नहीं हैं। 7 सरपंच वाला फ़ॉर्म जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारों का भी है, इसलिए ऊपर "जिला परिषद / पंचायत समिति / पंचायत वृत का नाम" छपा है। 39 सरपंच का उम्मीदवार यहाँ अपनी पंचायत का नाम लिखेगा; SLMT के नमूने में भी इस पंक्ति पर पंचायत का नाम लिखा है। 37
  • जाति: अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को फ़ॉर्म के हिसाब से वर्ग का शब्द लिखकर उस जाति का नाम भी लिखना है। 38
  • न दिया, तो: यह न देने पर नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा। 8 फिर भी यह नामांकन के साथ ही भरकर देना है, ऐसा दोनों फ़ॉर्मों पर छपा है। 7

गलती पकड़िए

हर सवाल में किसी फ़ॉर्म या किसी हालत की एक गलती छिपी है। पहले खुद सोचिए, फिर जवाब खोलिए। सवालों में आए लोग काल्पनिक हैं, और ग्राम पंचायत अभ्यासपुरा भी।

1. सुनीता देवी के शपथ पत्र (उपाबन्ध-I B) में बिन्दु (9) ऐसे भरा है: "(क) स्वयं ........ (ख) पति या पत्नी किसान"। गलती कहाँ है?

"स्वयं" वाली जगह खाली छूट गई। शपथ पत्र पर छपा है कि कोई कॉलम खाली न छोड़ा जाए; बताने को कुछ न हो, तो "शून्य" या "लागू नहीं होता" लिखा जाए। 23

कॉलम खाली रहा, तो रिटर्निंग अधिकारी मीमो देंगे। पुराने शपथ पत्र में ही सुधार करना विधिपूर्ण नहीं; आपत्ति दूर करने के लिए अलग से शपथ पत्र देना होगा। मीमो के बाद भी न दिया, तो नामांकन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। 8

2. सुनीता देवी ने शपथ पत्र (उपाबन्ध-I B) सादे काग़ज़ पर टाइप करवाकर नोटरी से प्रमाणित करवा लिया। गलती कहाँ है?

सरपंच का शपथ पत्र 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। 10 उपाबन्ध-I B ₹50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर न हो, तो नियम 27 के हिसाब से नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। 6

3. दिनेश चन्द ने प्ररूप 4घ के चारों पेज भरे, पर हस्ताक्षर सिर्फ़ आख़िरी पेज पर किए। गलती कहाँ है?

प्ररूप 4घ को पूरा भरकर, हर पेज पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगाकर देना है, नहीं तो नामांकन पत्र खारिज हो जाएगा। 4

4. दिनेश चन्द को नामांकन पत्र की छपी कॉपी नहीं मिली, तो उनके भाई ने सादे काग़ज़ पर पूरा प्ररूप 4 हाथ से उतार दिया। गलती कहाँ है?

सादे काग़ज़ पर हाथ से उतारकर बनाया हुआ (हस्तलिखित) नामांकन पत्र, और इसी तरह बनाए साथ वाले प्ररूप/पत्र, स्वीकार्य नहीं होंगे। 8 पहले आयोग का दिया प्ररूप काम में लें; वह न मिले, तो उसकी फ़ोटोकॉपी; या टाइप किया हुआ प्ररूप, अगर उसमें सारी प्रविष्टियाँ ज्यों की त्यों हों। उसमें जानकारी हाथ से भरें या कंप्यूटर पर टाइप करके, दोनों चलेगा। 8

5. दिनेश चन्द वार्ड पंच के लिए नामांकन भर रहे हैं, और साथ में जमानत राशि जमा करवाने की रसीद भी लगा रहे हैं। गलती कहाँ है?

वार्ड पंच के लिए कोई जमानत राशि नहीं है। 5 जमानत राशि सिर्फ़ सरपंच के उम्मीदवार को जमा करवानी है। 14

6. अभ्यासपुरा का वार्ड 6 महिला के लिए आरक्षित है। दिनेश चन्द, जो पुरुष हैं, वहाँ से पंच का नामांकन भरना चाहते हैं। गलती कहाँ है?

महिला की सीट से कोई पुरुष नहीं लड़ सकता। 13 पद महिला के लिए आरक्षित हो और उम्मीदवार महिला न हो, तो नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। 6

7. दिनेश चन्द ने प्ररूप 4, 4घ और सांख्यिकी फ़ॉर्म जमा कर दिए। शौचालय की घोषणा घर पर रह गई। अब क्या होगा?

रिटर्निंग अधिकारी मीमो देंगे कि संवीक्षा से पहले अपने हस्ताक्षर वाली घोषणा दे दें। न दी, तो संवीक्षा में नामांकन खारिज हो सकता है। 6 संवीक्षा नामांकन वाले दिन ही 11:30 बजे से है, 40 इसलिए घोषणा साथ लेकर ही जाइए।

8. सुनीता देवी के पति मनोज कुमार उनके सारे काग़ज़ लेकर रिटर्निंग अधिकारी के पास गए, सुनीता घर पर रहीं। गलती कहाँ है?

नामांकन के सारे काग़ज़ उम्मीदवार खुद अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी के साथ रिटर्निंग अधिकारी को देगा, तय तारीख, तय समय और तय जगह पर। 9 किसी और के हाथ भेजा नामांकन खारिज हो सकता है। 6

9. प्रकाश सिंह ने सरपंच के लिए दो नामांकन पत्र भरे। एक में गलती दिखी, तो वे सिर्फ़ उसी को वापस लेने का नोटिस देना चाहते हैं। गलती कहाँ है?

दो नामांकन पत्रों में से सिर्फ़ एक वापस लेने के लिए यह नोटिस नहीं दिया जा सकता; एक नोटिस से सारे नामांकन पत्र वापस माने जाएँगे। 41 और ज़रूरत भी नहीं: दो-तीन नामांकन पत्रों में से एक भी स्वीकार हो गया, तो उम्मीदवार बना रहेगा। 41

10. गोपाल राम अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और अभ्यासपुरा के अनारक्षित सरपंच पद से लड़ रहे हैं। उन्होंने ₹250 जमानत राशि जमा करवाई, पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया। गलती कहाँ है?

अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार ₹250 जमा करे, तो कलक्टर या राज्य सरकार के सक्षम किए अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, चाहे सरपंच पद आरक्षित न भी हो। 5

संवीक्षा की तालिका: आप रिटर्निंग अधिकारी हैं

हर हालत पढ़िए और सोचिए: नामांकन इस बात पर बचेगा, मीमो मिलेगा, या खारिज हो सकता है? फिर जवाब खोलिए। जवाबों में वही शब्द हैं, जो आयोग के आदेश और मार्गदर्शिका में हैं।

क्र.हालतफ़ैसला
1सरपंच की उम्मीदवार ने सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म नहीं लगाया।
जवाब देखिए

इस बात पर खारिज नहीं। सांख्यिकी फ़ॉर्म न देने पर नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा, पर जहाँ तक हो सके इसे भरवाना चाहिए। 8

2पंच के उम्मीदवार ने चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगाया।
जवाब देखिए

इस बात पर खारिज नहीं। चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है। 14

3उम्मीदवार पर कोई बकाया नहीं, और उसने कोई नो-ड्यूज नहीं लगाया।
जवाब देखिए

इस बात पर खारिज नहीं। जिस पर धारा 19 (झ) और 19 (ड) में कोई राशि बकाया नहीं, उसे किसी भी तरह का नो-ड्यूज देने की आवश्यकता नहीं है। 14

4प्ररूप 4घ का बिन्दु 3 (संतान वाला) खाली छोड़ा है; बाकी सब भरा है।
जवाब देखिए

इस बात पर खारिज नहीं। बिन्दु 3 का प्रावधान हटा दिया गया है, इसलिए इसकी सूचना देना आवश्यक नहीं। 10 खाली कॉलम की छूट सिर्फ़ संतान संबंधी योग्यता वाले कॉलम को है। 8

5उम्मीदवार का नाम किसी दूसरी पंचायत की मतदाता सूची में भी है।
जवाब देखिए

सिर्फ़ इस आधार पर खारिज नहीं। देखा यह जाता है कि नामांकन पत्र में लिखा व्यक्ति ही उम्मीदवार है। 41

6उम्मीदवार उसी पंचायत का मतदाता है, पर मतदाता सूची की प्रमाणित नकल साथ नहीं लाया।
जवाब देखिए

इस बात पर खारिज नहीं। उम्मीदवार उसी पंचायत का मतदाता है, इसलिए मतदाता सूची की प्रमाणित नकल की ज़रूरत नहीं। 41

7सरपंच के उम्मीदवार ने तीन नामांकन पत्र भरे। दो में कमी निकली, एक ठीक है।
जवाब देखिए

उम्मीदवार बना रहेगा। दो-तीन नामांकन पत्रों में से एक भी स्वीकार हो गया, तो उम्मीदवार बना रहेगा, और सूची में नाम एक ही बार लिखा जाएगा। 41

8एक ही व्यक्ति ने वार्ड 4 से पंच का और सरपंच का, दोनों नामांकन भरे।
जवाब देखिए

संवीक्षा में बचेगा, पर एक सीट छोड़नी होगी। जो पंच का चुनाव लड़ रहा है, वह सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, और सरपंच वाला पंच का नहीं। नाम वापसी के तय समय तक एक सीट छोड़कर बाकी सब से नाम वापस नहीं लिया, तो उम्मीदवारी सभी सीटों से वापस मानी जाएगी। मार्गदर्शिका के शब्द: "उसका नामांकन संवीक्षा के समय तो निरस्त नहीं होगा, लेकिन नाम वापिसी के निर्धारित समय बाद किसी भी सीट से उसे निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं माना जायेंगा"। 42

9सरपंच के उम्मीदवार के शपथ पत्र (उपाबन्ध-I B) का एक कॉलम खाली है।
जवाब देखिए

मीमो, फिर मौका। रिटर्निंग अधिकारी मीमो देंगे; आपत्ति दूर करने के लिए अलग से शपथ पत्र देना होगा, पुराने में सुधार विधिपूर्ण नहीं। न दिया, तो नामांकन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। 8

10पंच के उम्मीदवार ने शौचालय की घोषणा नहीं लगाई।
जवाब देखिए

मीमो, फिर मौका। संवीक्षा से पहले अपने हस्ताक्षर वाली घोषणा दे दें; न दी, तो संवीक्षा में नामांकन खारिज हो सकता है। 6

11मतदाता सूची में उम्र 21 साल लिखी है, पर स्कूल के प्रमाण पत्र से संवीक्षा के दिन उम्र 20 साल 10 महीने निकलती है।
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बात साफ़ हो जाए, तो खारिज। संवीक्षा के दिन 21 साल का होना ज़रूरी है, और मतदाता सूची में लिखी उम्र सिर्फ़ अनुमानित होती है। मार्गदर्शिका का यही उदाहरण है: ऐसा व्यक्ति पंच या सरपंच पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, और "यदि ऐसा तथ्य स्पष्ट हो जाये तो उसका नामनिर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेंगा"। 42

12सरकारी कर्मचारी ने त्यागपत्र दिया। स्वीकृति का आदेश संवीक्षा वाले दिन का ही है।
जवाब देखिए

यह आदेश नहीं चलेगा। जो व्यक्ति संवीक्षा के दिन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का पूरे समय या पार्ट-टाइम वैतनिक कर्मचारी हो, वह पंच या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे कर्मचारी के नामांकन पर रिटर्निंग अधिकारी संवीक्षा के समय त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति माँगेंगे। मार्गदर्शिका कहती है कि यह आदेश "संवीक्षा (जांच) करने की तारीख से पहले वाले दिन तक का होना चाहिये, उसी दिन का नहीं", और "यदि त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं करें तो आप उनका नामनिर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दें"। 43

13सरपंच के उम्मीदवार ने जमानत राशि जमा नहीं करवाई।
जवाब देखिए

खारिज किया जा सकता है। सरपंच के चुनाव में जमानत राशि जमा न करवाना नियम 27 का एक आधार है। 6

14वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और उम्मीदवार ने उस वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं दिया।
जवाब देखिए

खारिज किया जा सकता है। पद आरक्षित है और उस वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं दिया, यह नियम 27 का एक आधार है। 6

नामांकन खारिज होने के पूरे 11 आधार पंच-सरपंच प्रबोधन वाले पेज पर हैं। 6

नामांकन वाला दिन

पंच और सरपंच के नामांकन, उनकी संवीक्षा और नाम वापसी, तीनों काम एक ही दिन में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होंगे: पंचायत भवन में, या उस जगह जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी तय करें। 44

समय क्या होगा
सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन लिए जाएँगे
11:30 बजे से संवीक्षा (नामांकन पत्रों की जाँच)
दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी
नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिह्न दिए जाएँगे

स्रोत: आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 8

  • रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र सिर्फ़ उसी जगह, उसी तारीख और उसी समय पर लेंगे, जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की लोक सूचना में तय है। 13 नामांकन के काग़ज़ भी तय समय में ही देने हैं। 9
  • नामांकन लेते समय रिटर्निंग अधिकारी हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, मतदाता क्रम संख्या और वार्ड संख्या मिलाते हैं, और गलती हो तो उसी समय ठीक करवा देते हैं; वे यह भी पूछते हैं कि आप पंच के लिए लड़ रहे हैं या सरपंच के लिए। 45
  • फिर वे संवीक्षा का समय, तारीख और जगह बताएँगे। नामांकन पत्र पर वार्ड का क्रम संख्यांक और नामांकन पत्र का क्रम संख्यांक अपने हाथ से लिखेंगे, पहचान करने वाला कोई साथ आया हो तो उसका उल्लेख करेंगे, और नामांकन मिलने का समय लिखेंगे। फिर प्ररूप 4 में छपी रसीद आपको देंगे। 6 रसीद सँभालकर रखिए।

नाम वापसी

नियम 28 के हिसाब से उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है: 41

  • नाम वापसी का नोटिस उम्मीदवार खुद आकर, दो प्रतियों में, अपने हस्ताक्षर करके रिटर्निंग अधिकारी को देगा। किसी और का दिया नोटिस अमान्य होगा।
  • नोटिस तय जगह पर, तय समय के भीतर देना है। समय निकलने के बाद दिया नोटिस अमान्य होगा।
  • एक बार नोटिस दे दिया, तो उसे वापस नहीं ले सकते।
  • एक नोटिस से सारे नामांकन पत्र वापस माने जाएँगे।

स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 35

नाम वापसी नामांकन वाले दिन ही दोपहर 2 बजे तक है। 4440 रिटर्निंग अधिकारी नोटिस की एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाएँगे। 46

नियमों में नाम वापसी का कोई फ़ॉर्म तय नहीं है; सुविधा के लिए एक मॉडल फ़ॉर्म बनाया गया है, जो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को देंगे। 46 मार्गदर्शिका में यह मॉडल फ़ॉर्म सरपंच पद के लिए छपा है। 47 फ़ॉर्म का नीचे वाला हिस्सा रिटर्निंग अधिकारी भरेंगे। SLMT के नमूने में इस हिस्से में उम्मीदवार का नाम, समय और तारीख़ भरी है। 48

परिशिष्ट-27, नाम वापसी की सूचना, सरपंच पद: मार्गदर्शिका का खाली मॉडल फ़ॉर्म
खाली मॉडल फ़ॉर्म: मतपेटी मार्गदर्शिका की स्कैन कॉपी 47
नाम वापसी की सूचना: SLMT का भरा हुआ नमूना
SLMT का भरा हुआ नमूना 48

उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिह्न

आयोग का आदेश 9809 कहता है: "ऐसे अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप–5 में पंच एवं सरपंच हेतु पृथक–पृथक प्रदर्शित की जाएगी। प्ररूप–5 में अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार की जाएगी एवं उसी क्रम में अभ्यर्थियों को चुनाव प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।" 44

  • सूची उम्मीदवार के मुख्य नाम से बनेगी, उपनाम (सरनेम) से नहीं। जैसे, 'जयनारायण व्यास' का नाम 'ज' पर आएगा। 46
  • एक ही नाम के दो या ज़्यादा उम्मीदवार हों, तो उनके नाम के साथ पिता या पति का नाम जोड़कर, या जैसे रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझें, उनमें फ़र्क किया जाएगा। 49
  • सूची की प्रति हर उम्मीदवार को दी जाएगी। 49
  • चिह्न आयोग के आदेश 4191 (17.10.2025) की सूचियों से हैं: पंच के लिए सारणी–1 के 40 चिह्न, सरपंच के लिए सारणी–2 के 40। 50 नामांकन पत्र (प्ररूप 4) में चिह्न माँगने का कोई कॉलम नहीं है। 12

नियमों की किताब में यह सूची अंग्रेज़ी के Form V में छपी है, जिसका शीर्षक है: "List of validly nominated candidate whose nominations papers have been accepted and have not been withdrawn"। 51 इसके कॉलम, हिन्दी में हमारे शब्दों में: (1) वार्ड पंचायत, या पंचायत समिति या ज़िला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक; (2) उम्मीदवार का क्रमांक, और नाम-पता; (3) "Allotted Distinctive Symbol", यानी दिया गया चिह्न। बीच में एक बिना नंबर वाला कॉलम राजनैतिक दल का है, जो सिर्फ़ पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के लिए है। नीचे तारीख, जगह और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर। 51 आयोग के आदेश 9809 में इसे प्ररूप–5 कहा गया है। 44

उदाहरण, समझाने के लिए (यह आयोग का फ़ॉर्म नहीं; नाम काल्पनिक हैं): अभ्यासपुरा में सरपंच के लिए चार नामांकन हुए। प्रकाश सिंह ने नाम वापस ले लिया। बचे तीन नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में, मुख्य नाम से: किरण देवी (क), गीता कुमारी (ग), सुनीता देवी (स)। 46 मान लीजिए चिह्न उसी क्रम में, सारणी–2 के छपे क्रम से दिए गए, तो: 1. किरण देवी, प्रेस; 2. गीता कुमारी, स्लेट; 3. सुनीता देवी, कटहल। 50

मतपत्र पर नाम कब और कैसे लिखे जाते हैं

  • नाम मतदान दल के अधिकारी या कार्मिक काले बॉल पेन से लिखेंगे, प्ररूप–5 में सूची लगने के तुरंत बाद, ग्राम पंचायत स्तर पर। 44
  • सरपंच का मतपत्र सफ़ेद रंग का होगा, और पंच का गुलाबी। 52
  • मतपत्र की स्लिप में बचे हुए चिह्न कैंची या ब्लेड से काटकर अलग कर दिए जाएँगे। 53
  • नोटा आख़िरी उम्मीदवार के बाद वाली जगह पर होगा। जैसे, 6 उम्मीदवार हों तो नोटा मतपत्र पर सातवीं जगह पर। 54 ऊपर के उदाहरण में तीन उम्मीदवार हैं, तो नोटा चौथी जगह पर होगा।

अभिकर्ता (एजेंट)

आयोग के आदेश 9413 (25.09.2026) में लिखा है: "नोटः– 1. पंच पद के लिए कोई मतदान अभिकर्त्ता नहीं होगा। स्वयं अभ्यर्थी ही मतदान अभिकर्त्ता का कार्य कर सकेगा।" "2. सरपंच पद के लिए कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता नहीं होगा।" 55

निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता गणन अभिकर्ता
सरपंच नहीं जितने मतदान बूथ, उतने तक ज़्यादा से ज़्यादा 2; 20 या ज़्यादा वार्ड वाली पंचायत में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इससे ज़्यादा की अनुमति दे सकते हैं
पंच नहीं नहीं (उम्मीदवार खुद यह काम कर सकता है) नहीं

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 38; आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 3

  • सरपंच का उम्मीदवार हर मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति "प्ररूप– 9" में, दो प्रतियों में, उम्मीदवार के हस्ताक्षर से होगी। 58
  • मतदान अभिकर्ता पंचायत क्षेत्र का कोई भी मतदाता हो सकता है, पर ये लोग नहीं बन सकते: केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यकारी मंत्री, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य; स्थानीय निकायों के कार्यकारी निर्वाचित सदस्य; केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, और सरकारी निकायों और निगमों के अध्यक्ष और सदस्य; सरकार से मानदेय पाने वाले, या सरकारी या सरकारी सहायता वाले संस्थान में पार्ट-टाइम काम करने वाले; ऐसे संस्थानों के पैरा-मेडिकल और हेल्थकेयर कर्मचारी; उचित मूल्य की दुकान के डीलर; आंगनवाड़ी कर्मचारी; और सरकारी सेवा में लगे लोग। 59 आदेश में यह भी लिखा है: "मतदान अभिकर्त्ता के पास फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग द्वारा बताए गए कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज होने चाहिए।" 59
  • मतदान अभिकर्ता मतदान के दिन नियुक्ति पत्र पीठासीन अधिकारी को देगा और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा; ऐसा न किया, तो उसे मतदान केन्द्र पर कोई काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। 58
  • मतदान केन्द्र के अंदर रहते समय मतदान अभिकर्ता को अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अपने पास रखना होगा और दिखाना होगा। 59
  • मतदान शुरू होने से पहले किसी भी समय उम्मीदवार अपने हस्ताक्षर वाले लिखित घोषणा पत्र से मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है। उसके साथ नए मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र (प्ररूप–9) भी देना होगा। 55
  • सरपंच के मतदान अभिकर्ता की जगह लेने के लिए कोई रिलीवर (बदली वाला) अभिकर्ता नहीं रखा जा सकता। 56

जमानत राशि वापस लेना

जमानत राशि लौटाने का आवेदन प्रपत्र-1 में होता है। यह आयोग के परिपत्र 2178 (20.06.2019) के साथ लगा है, और आयोग के पत्र 594 (19.01.2026) में लिखा है कि परिपत्र 2178 और 2283 वाले निर्देश इस बार भी लागू रहेंगे। 6061

प्रपत्र-1, जमानत राशि लौटाने के आवेदन का प्रारूप: आयोग का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, प्रपत्र-1: आयोग की स्कैन कॉपी 62
  • दो कारण छपे हैं: उम्मीदवार ने तय तारीख से पहले नाम वापस ले लिया हो, या उसे इतने वोट मिले हों कि जमानत लौटनी है। आवेदन में जमानत की रकम, रसीद संख्या और तारीख लिखनी है। 62
  • नीचे दो हिस्से: रिटर्निंग अधिकारी का प्रमाण पत्र, कि जमानत लौटाने योग्य है; और जमानत वापस मिलने पर उम्मीदवार की दी जाने वाली रसीद। 62
  • मूल रसीद: फ़ॉर्म के नीचे छपा है: "नोटः– मूल रसीद प्राप्त कर संलग्न की जावें।" 62 इसलिए नामांकन के समय मिली जमानत की रसीद सँभालकर रखिए।
  • किसकी जमानत लौटेगी: सरपंच के जिस उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 1/6 या उससे ज़्यादा मिला, उसकी जमानत लौटेगी; जिसे 1/6 से कम मिला, उसकी जब्त होगी। जीतने वाले उम्मीदवार को 1/6 से कम वोट मिले हों, तब भी उसकी जमानत लौटेगी। 63
  • कब: जमानत वापस लेने के लिए गिनती के बाद प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा। 6356 जिनकी जमानत लौटनी है पर अभी नहीं ली, वे 15 दिन के अंदर उपखण्ड कार्यालय से प्रपत्र-1 में आवेदन करके ले सकते हैं; नहीं ली, तो यह रकम सरकारी खज़ाने में जमा कर दी जाएगी। 64

यह फ़ॉर्म नतीजे के बाद भरा जाता है, इसलिए यहाँ इसका भरा हुआ उदाहरण नहीं दिया। पूरी बात पंच-सरपंच प्रबोधन वाले पेज पर है।

जाने से पहले की जाँच-सूची

नामांकन से पहले की पूरी जाँच-सूची पंच-सरपंच प्रबोधन वाले पेज पर है, और हर काग़ज़ की पूरी बात नामांकन वाले पेज पर।

स्रोत

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  1. 1.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 1–12कख
  2. 2.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 2कख
  3. 3.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 1–3 पाठ में
  4. 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 32कखग
  5. 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 33कखगघङ
  6. 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 34कखगघङचछजझञटठडढण
  7. 7.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 11–12कखगघङ
  8. 8.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 3कखगघङचछजझञटठड
  9. 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 33–34कखग
  10. 10.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 1कखगघङचछजझञटठड
  11. 11.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 3कख
  12. 12.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 1कखगघङचछजझ
  13. 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 26कखग
  14. 14.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 2कखगघङ
  15. 15.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 2–5 पाठ में
  16. 16.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 4–5 पाठ में
  17. 17.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 2 पाठ में
  18. 18.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 3 पाठ में
  19. 19.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 4कख
  20. 20.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 5कखग
  21. 21.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 4कख
  22. 22.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 5 पाठ में
  23. 23.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 10कखगघङच
  24. 24.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 6कखग
  25. 25.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 6 पाठ में
  26. 26.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 31 पाठ में
  27. 27.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 7कख
  28. 28.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 8कखग
  29. 29.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 9कख
  30. 30.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 7 पाठ में
  31. 31.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 8 पाठ में
  32. 32.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 9 पाठ में
  33. 33.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 10 पाठ में
  34. 34.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 11 पाठ में
  35. 35.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 8–10 पाठ में
  36. 36.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 32–33 पाठ में
  37. 37.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 12कखग
  38. 38.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 12कख
  39. 39.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), पृ. 11कख
  40. 40.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 8कखग
  41. 41.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 35कखगघङचछ
  42. 42.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27कख
  43. 43.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 29 पाठ में
  44. 44.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 1कखगघङ
  45. 45.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 34–35 पाठ में
  46. 46.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 36कखगघ
  47. 47.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 130कख
  48. 48.SLMT के भरे हुए प्रपत्र: पंच-सरपंच चुनाव 2026 (नमूना), पृ. 31कख
  49. 49.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37कख
  50. 50.आदेश 4191, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 177–178कख
  51. 51.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 152कख
  52. 52.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2 पाठ में
  53. 53.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 3 पाठ में
  54. 54.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2–3 पाठ में
  55. 55.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 3कखग
  56. 56.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7कखग
  57. 57.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 38 पाठ में
  58. 58.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 1कख
  59. 59.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 2कखग
  60. 60.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 249, 252 पाठ में
  61. 61.पत्र 594, दि. 19.01.2026, संकलन पृ. 400 पाठ में
  62. 62.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 252कखगघ
  63. 63.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 39कख
  64. 64.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 401 पाठ में