पहला मतदान: MPSV मशीन वाला दिन, शुरू से आख़िर तक
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर
पंचायत चुनाव में पहली बार ड्यूटी लगी है? यह पेज ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के मतदान वाले दिन के पूरे मतदान दल के लिए है। हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 12 पहले मतदान में वोट मशीन से पड़ते हैं, बालोतरा में ECIL की MPSV से। 3 मतपेटी वाले दिन (पंच और सरपंच) का काम अलग पेज पर है। इस पेज पर बूथ के प्रभारी को मतदान अधिकारी और दल के बाकी लोगों को सहायक मतदान अधिकारी लिखा है। मतपेटी मार्गदर्शिका भी प्रभारी को मतदान अधिकारी कहती है, पर ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन इन्हें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी कहती है। 456 नियुक्ति के आदेश से सामान जमा कराने तक, इस दिन का काम यहाँ क्रम से और चित्रों में है। इस दिन की तारीख़ कार्यक्रम में, और मतदान अधिकारी (PO) की जाँच-सूची पहली ड्यूटी में है।
आपका दिन कौन-सा है
इस चुनाव में मतदाता चार पदों के लिए वोट डालेंगे: ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। 3
हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 12 बालोतरा में मतदान तीसरे और चौथे चरण में है। 7 दोनों चरणों की तारीख़ें चुनाव कार्यक्रम वाले पेज पर हैं।
- मशीन वाला दिन (पहले): ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट ईवीएम से पड़ेंगे, और बालोतरा में मशीन ECIL की MPSV है। 3 इसमें दोनों पदों के लिए एक ही कन्ट्रोल यूनिट होती है और दो बैलेट यूनिट। 89 दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में रहती हैं: पहले में ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की। 9
- रंग से पहचानिए: ज़िला परिषद सदस्य का रंग पीला है और पंचायत समिति सदस्य का नीला: बैलेट यूनिट में लगा मतपत्र, बैलेट यूनिट का एड्रेस टैग, कैरिंग बक्से का स्टीकर और मतदाता पर्ची, सब इसी रंग के। 810
- समय: मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। 1112
मशीन वाला दिन: ज़िला परिषद + पंचायत समिति
विस्तार से: मतदान दिवस: एक नज़र में, चुनाव कार्यक्रम।
आपका दल: कौन कहाँ बैठेगा, कौन क्या करेगा
मतपेटी मार्गदर्शिका में "मतदान अधिकारी" बूथ का प्रभारी है, पर ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन यह नाम दल के बाकी लोगों के लिए लेती है। 456 मार्गदर्शिकाओं में ये नाम छपे हैं: मतपेटी वाली में "मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)" और "सहायक मतदान अधिकारी", ईवीएम वाली में "पीठासीन अधिकारी" और "मतदान अधिकारी"। 41456 यह पेज आदेश 5096 वाले नाम लिखता है: बूथ का प्रभारी मतदान अधिकारी, और दल के बाकी लोग सहायक मतदान अधिकारी।
आपके दल में कौन-कौन है, यह अपने नियुक्ति आदेश में देखिए। 4
- इस दिन मतदान अधिकारी के साथ 3 सहायक मतदान अधिकारी होते हैं। 139
- दल के हर सदस्य को उसका काम मतदान अधिकारी बाँटते हैं, मार्गदर्शिका के अध्याय 4 के हिसाब से। 15
- पहला सहायक मतदान अधिकारी चिन्हित मतदाता सूची सँभालता है और मतदाता की पहचान करता है। दूसरा सहायक मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही सँभालता है, और पीली और नीली मतदाता पर्ची देता है। तीसरा सहायक मतदान अधिकारी दोनों पदों की एक ही कन्ट्रोल यूनिट सँभालता है। 1610917
- तीसरा सहायक मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी के पास बैठता है, ताकि वे कन्ट्रोल यूनिट और पूरे मतदान पर नज़र रख सकें। 9
मशीन वाला दिन: मतदाता किस क्रम से गुज़रता है
विस्तार से: MPSV वाले दिन का दल, किस आदेश में कौन-सा नाम।
नियुक्ति का आदेश मिलते ही
- नियुक्ति आदेश में अपने बूथ का नाम और नंबर, ज़िला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, और बूथ की सही जगह देखिए। 21
- उसी आदेश में आपके सहायक मतदान अधिकारियों के नाम हैं। उनसे संपर्क कीजिए, उनके घर और दफ़्तर का पता और मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, और अपना उन्हें दीजिए। 21
- रिटर्निंग अधिकारी से सारे आदेश ले लीजिए। बूथ की जगह और वहाँ पहुँचने का रास्ता (Route Map) पहले से जान लीजिए। 22
- जितनी हो सकें, उतनी प्रशिक्षण कक्षाओं में जाइए। याद या पुराने अनुभव के भरोसे न रहिए, अनुदेश समय-समय पर बदलते रहते हैं। 21 पहले लोकसभा, विधानसभा या नगरपालिका के चुनाव में मशीन से काम कर चुके हों, तब भी प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास में जाइए। 23 पंचायत चुनाव की निर्वाचन विधि और प्रक्रिया में कुछ फ़र्क़ है। 2324
- कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जोड़ने और अलग करने, और कंट्रोल यूनिट को बंद करने और सील करने का तरीक़ा ध्यान से सीख लीजिए। 21
- प्ररूप-14 में रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा और पेपर सील का लेखा, दोनों के नमूने भरकर देखिए। 23
- डाक मतपत्र से वोट देना हो, तो प्ररूप 1 में रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत आवेदन कीजिए, नियुक्ति आदेश की दूसरी प्रति के साथ। 24 आयोग के 29.01.2026 वाले आदेश 1134 के हिसाब से, आवेदन मतदान से कम से कम सात दिन पहले कर देना चाहिए, या रिटर्निंग अधिकारी जितना कम समय दें। ज़िला परिषद और पंचायत समिति के लिए प्ररूप 1 अलग-अलग भरकर, अपने-अपने रिटर्निंग अधिकारी को भेजिए। 25
- कोई शंका हो, तो रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करके दूर कर लीजिए। 21
मशीन वाला दिन: आदेश मिलने के बाद
विस्तार से: पहली ड्यूटी: मशीन वाला दिन, MPSV वाले दिन मतदान अधिकारी।
सामान लेते समय
- मशीनें देते समय मतदान अधिकारी से उनकी प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए जाएँगे, और पक्का किया जाएगा कि मशीनों पर लगी सब सीलें सुरक्षित हैं। 26
- सामग्री की सूची परिशिष्ट-5 में है। बूथ के लिए निकलने से पहले जाँच लीजिए कि सब मिल गया। 24
- सबसे ज़रूरी चीज़ें: मशीन (बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट), निविदत्त मतपत्र, मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12), नामावली की चिन्हित प्रति और बाकी प्रतियाँ, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, सारे प्ररूप और लिफ़ाफ़े, चपड़ी, अमिट स्याही। 22 दोनों रंग की मतदाता पर्चियाँ और दोनों तरह के एड्रेस टैग और स्पेशल टैग भी ख़ास तौर पर जाँचिए। 27
- मशीन के एड्रेस टैग पर आपके बूथ का नंबर और नाम होना चाहिए। बैलेट यूनिट पर लगा मतपत्र आपके चुनाव और आपके बूथ का होना चाहिए। 24
- स्याही की शीशी में काफ़ी स्याही हो, स्टैम्प पैड सूखे न हों। निविदत्त मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड के हों, जिसके लिए आपके बूथ पर मतदान होना है। 28
- चिन्हित प्रति में PB (Postal Ballot) के सिवा कोई निशान न हो। 2728
- नामावली की हर कार्यकारी प्रति के हर पन्ने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए; ऐसी सूची ही प्रमाणित कार्यकारी प्रति है। साथ में उनका प्रमाण पत्र लगा होगा कि हटाए गए नामों पर "विलोपित" (deleted) लिखा गया है और क्रम संख्या नहीं बदली गई है। 29
- दोनों पदों के उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों (प्ररूप-8) की फोटो प्रति ले लीजिए। बूथ पर मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र के हस्ताक्षर इन्हीं से मिलाने हैं। 28

कन्ट्रोल यूनिट का कैण्डसेट सैक्शन, कवर खुला हुआ। चित्र: MPSV अनुदेश पुस्तिका, चित्र 9। 30
मशीन लेते समय: क्या-क्या देखना है
विस्तार से: मशीन लेते समय जाँचिए, MPSV वाले दिन मतदान अधिकारी।
बूथ पर पहुँचकर
- मतदान शुरू होने के तय समय से कम से कम एक घंटा पहले बूथ पर पहुँचिए। 27
- जहाँ तक हो सके, बूथ मॉडल ले-आउट के हिसाब से लगाइए, और आने और जाने के रास्ते अलग रखिए। 27 बाहर मतदाताओं के इंतज़ार के लिए काफ़ी जगह हो; जहाँ तक हो सके, पुरुषों और महिलाओं के इंतज़ार की जगह अलग-अलग हो। 32
- मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे बिठाइए कि बूथ में आते ही हर मतदाता का चेहरा देख सकें। पर वे किसी हाल में ऐसी जगह न बैठें, जहाँ से मतदाता को वोट डालते देखा जा सके। 32
- बूथ का भवन और उससे 100 मीटर तक का इलाक़ा आपके नियंत्रण में रहना चाहिए। 32
- बुज़ुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को पहले वोट देने दीजिए, और यह बताने के लिए सही जगहों पर पोस्टर भी लगाइए। 32
- राजनीतिक दलों के नेताओं की फोटो या चुनाव से जुड़ा कोई ब्यौरा लगा हो, तो मतदान ख़त्म होने तक उसे हटवाइए या ढकवाइए। 32
- बूथ के बाहर किसी प्रमुख जगह पर परिशिष्ट-14 का नोटिस लगाइए, और हर उम्मीदवार का चुनाव चिह्न और उम्मीदवारों की सूची की प्रति, उसी ब्यौरे और उसी क्रम में जो प्ररूप-5 में है। 3327
बूथ में कौन आ सकता है: नियम 24-क (परिशिष्ट-4) के हिसाब से मतदाताओं के अलावा बूथ में सिर्फ़ ये लोग आ सकते हैं: मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी; चुनाव के काम में लगे पुलिसकर्मी या ड्यूटी पर लोकसेवक; राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकृत व्यक्ति; उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता (ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में) और हर उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता; किसी मतदाता की गोद का बच्चा; और वे लोग, जिन्हें आप मतदाताओं की पहचान के लिए बुलाएँ। 33 इनके अलावा कोई और बूथ में नहीं आएगा, और आप भी किसी और को अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। 33
मशीन वाला दिन: यह व्यक्ति बूथ में आ सकता है?
विस्तार से: MPSV वाले दिन: बूथ पर पहुँचकर, बूथ में कौन आ सकता है।
मतदान शुरू होने से पहले: जोड़िए, मॉक पोल, सील
मशीन वाले पूरे दिन का क्रम पहले एक नज़र में देख लीजिए। हर डिब्बे में उस पड़ाव का पेज खुलता है।
एक नज़र में: मशीन वाला पूरा दिन
- मशीन की तैयारी मतदान के तय समय से कम से कम एक घंटा पहले शुरू कीजिए। 27 यह तैयारी मतदान अधिकारी को उम्मीदवारों या उनके मतदान अभिकर्ताओं के सामने, पूरी पारदर्शिता से और बताए गए तरीके से करनी चाहिए। 36
- मशीन जोड़िए: बैलेट यूनिट रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर पहले से तैयार होकर आती हैं। 36 मतदान के दिन मतदान अधिकारी के काम नीचे के चित्र में क्रम से हैं।
- पहली बैलेट यूनिट ज़िला परिषद सदस्य की है, दूसरी पंचायत समिति सदस्य की। 36 उम्मीदवार 15 तक हों, तो पहली बैलेट यूनिट का स्लाइड स्विच 1 पर, दूसरी का 2 पर। 36 उम्मीदवारों की यह गिनती नोटा को मिलाकर है। 854
- हर बैलेट यूनिट का END बटन मास्क (Mask) रहेगा, चाहे दोनों पदों का चुनाव एक साथ हो या एक ही पद का। रवाना होने से पहले यह देख लीजिए। 3755
मशीन जोड़िए: छह काम, इसी क्रम में
- मॉक पोल कराइए: मतदान शुरू होने से पहले मतदान अधिकारी को मतदान अभिकर्ताओं या मतदान दल के सदस्यों के सामने ईवीएम से मॉक पोल करना ज़रूरी है। 56 ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए मॉक पोल प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-19) अलग-अलग बनेंगे। 5739 किसी हालत में मशीन बदली जाए, तो बदली गई मशीन से भी मॉक पोल कराया जाएगा। 35
मॉक पोल: शुरू से आख़िर तक
ON लैम्प हरा शुरू का प्रदर्शन पूरा होने तक रुकिए। 38
- सील कीजिए: परिणाम अनुभाग सील करने से पहले कन्ट्रोल यूनिट स्विच ऑफ़ करना न भूलिए। मार्गदर्शिका इसे चेतावनी के रूप में लिखती है। 43 मॉक पोल का नतीजा सबको दिखाकर वोट मशीन से क्लियर कीजिए। फिर कंट्रोल यूनिट का रिज़ल्ट वाला हिस्सा पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग और स्ट्रिप सील से बंद कीजिए और एड्रेस टैग लगाइए। 2259





- अभिकर्ताओं को दिखाइए: नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाता रजिस्टर अभिकर्ताओं को दिखाइए, और बताइए कि चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र वाले निशानों के सिवा कोई निशान नहीं है, और रजिस्टर में किसी मतदाता की प्रविष्टि नहीं है। 226162
- घोषणा पढ़िए: मतदान से पहले घोषणा (परिशिष्ट-7) पढ़िए, मौजूद अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लीजिए और ख़ुद हस्ताक्षर कीजिए। दोनों चुनावों की घोषणा अलग-अलग होगी। 615963
- बैलेट यूनिट प्रकोष्ठ में रखिए: दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में लगाइए: पहले प्रकोष्ठ में ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की। 609 ये प्रकोष्ठ मतदान अधिकारी की मेज़ से, जहाँ से कन्ट्रोल यूनिट चलाई जाएगी, काफ़ी दूरी पर होने चाहिए। 60 इंटरकनेक्टिंग केबल पाँच मीटर लंबी है। 60
- इसके बाद मशीन (बैलेट यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट) असली मतदान के लिए हर तरह से तैयार है। 60
विस्तार से: मशीन जोड़िए, मॉक पोल, मशीन की सील, बैलेट यूनिट प्रकोष्ठ में।
एक मतदाता का रास्ता: दरवाज़े से वोट तक
बूथ में आया हर मतदाता तय मेज़ों से होकर ही वोट तक पहुँचता है। पहले पहचान की बात, फिर रास्ता, और आख़िर में स्याही।
पहचान कैसे पक्की कीजिए
- मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का जारी किया मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। 6465
- EPIC न दिखा सके, तो 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा, जो चुनाव की घोषणा से पहले जारी हुआ हो। 6466 इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट भी हैं; पूरी सूची पहचान के दस्तावेज़ में है। 66
- किसी दस्तावेज़ पर उसकी मियाद लिखी हो, तो पहचान के लिए भी वह उसी मियाद तक मान्य होगा। 66
- परिवार के मुखिया को जारी EPIC या इन्हीं में से किसी दस्तावेज़ के आधार पर सिर्फ़ मुखिया ही परिवार के बाकी सदस्यों की पहचान कर सकता है, बशर्ते सब सदस्य उसके साथ आएँ और मुखिया उनकी पहचान पक्की कर सके। 66
- सिर्फ़ छपाई या लिखाई की ग़लती की वजह से किसी सही मतदाता को वोट देने से नहीं रोकना चाहिए। 6567
तीन मेज़ें, फिर मशीन
- पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान): चिन्हित मतदाता सूची आपके पास रहेगी, और मतदाता की पहचान आपकी ज़िम्मेदारी है। 1665 पहचान हो जाने पर ब्यौरा ज़ोर से बोलिए, ताकि दूसरा सहायक मतदान अधिकारी और मतदान अभिकर्ता सुन लें। अभिकर्ता को पहचान पर आपत्ति करनी हो, तो इसी समय कर सकता है, बाद में नहीं। 1610
- पहचान भारत निर्वाचन आयोग के फोटो पहचान पत्र से हुई हो, तो 'E' लिखिए; किसी और दस्तावेज़ से हुई हो, तो 'D'। 16
- दूसरा सहायक मतदान अधिकारी (स्याही, रजिस्टर, पर्ची): पहला सहायक मतदान अधिकारी वार्ड नंबर और क्रम संख्या बोले, उसी समय मतदाता की बाईं तर्जनी देखिए कि स्याही का निशान तो नहीं है; फिर स्याही लगाइए। 10 लगाने के बाद उसे कम से कम 30 सेकंड सूखने दीजिए। 10
- स्याही के बाद रजिस्टर (प्ररूप-12) में प्रविष्टि कीजिए। 1868 फिर तीसरे कॉलम में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लीजिए; अंगूठा भी न दे, तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 1968 इसके बाद मतदाता पर्ची: ज़िला परिषद की पीली, पंचायत समिति की नीली। 19
- तीसरा सहायक मतदान अधिकारी (कन्ट्रोल यूनिट): मतदाता को मतदान कक्ष में तभी जाने दीजिए, जब वह दूसरे सहायक मतदान अधिकारी की दी हुई पीली और नीली पर्ची दे; जाने देने से पहले देखिए कि अंगुली पर अमिट स्याही का निशान साफ़ है। 9 MPSV वाले बूथ पर दोनों पर्चियाँ तीसरा सहायक मतदान अधिकारी लेता है। 91769
- मतदान अधिकारी: मतदाता बूथ छोड़कर जाए, उससे पहले उसकी बाईं तर्जनी फिर देखिए कि स्याही का निशान ठीक लगा है। 61
- गिनती मिलाते रहिए: पहले या दूसरे मतदाता का वोट पूरा होते ही TOTAL बटन दबाकर कुल मतदाताओं की संख्या जाँच लीजिए। 47 TOTAL तभी दबाइए जब Busy बत्ती बंद हो। 4748 सुबह 10.00 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे और मतदान ख़त्म होने पर कंट्रोल यूनिट से कुल वोट देखकर डायरी भरिए। 2070 बीप बज रही हो, तब कन्ट्रोल यूनिट स्विच ऑफ़ न कीजिए, और बिना ज़रूरत Close बटन की कैप न खोलिए। 47
- किसी एक पद में ही वोट? मार्गदर्शिका में लिखा है कि मतदाता दोनों पदों में एक-एक वोट डाल सकता है, किसी एक पद में डाल सकता है, या किसी में नहीं, और इस आंशिक मतदान के लिए वह दूसरी बैलेट यूनिट पर लगा END बटन काम में लेगा। 71 पर आयोग के आदेश 5468 और 9508 में हर बैलेट यूनिट का END बटन मास्क रखने को कहा गया है, और ये आदेश यह नहीं बताते कि अब कोई मतदाता सिर्फ़ एक पद में वोट डालना चाहे, या किसी में नहीं, तो वह ऐसा कैसे करे। 5537
मशीन वाला दिन: एक मतदाता, पहचान से वोट तक
स्याही: किस दिन कौन-सी अंगुली
तर्जनी = अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली। मध्यमा = बीच वाली अंगुली। 107374
- कैसे लगानी है: नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से। यह आदेश 1408 का तरीका है। 75 मार्गदर्शिकाओं के पाठ में तरीका अलग लिखा है: नाखून के ठीक ऊपर की कोमल चमड़ी पर, ऐसे कि स्याही चमड़ी और नाखून दोनों पर फैल जाए। 1073 पर दोनों मार्गदर्शिकाओं के परिशिष्ट में आदेश 1408 ही लगा है, इसलिए यहाँ आदेश 1408 वाला तरीका सिखाया गया है। 767775

- कौन लगाता है, कौन जाँचता है: स्याही द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी लगाता है, और कन्ट्रोल यूनिट वाला सहायक मतदान अधिकारी बैलेट बटन दबाने से पहले देखता है कि निशान पूरा है। 7510
- स्याही की शीशी (मशीन वाले दिन, मतदान अधिकारी के काम में): स्याही वाले सहायक मतदान अधिकारी से कहिए कि शीशी खोलने से पहले उसे अच्छी तरह हिला ले, और शीशी ऐसे रखे कि झुककर स्याही न फैले; सींक का निशान लगाने वाला सिरा हमेशा नीचे की ओर रहे। 62
- अंगुली न हो तो: बाईं तर्जनी न हो, तो बाएँ हाथ की कोई और अंगुली; बाएँ हाथ की कोई अंगुली न हो, तो दाएँ हाथ की तर्जनी या कोई और अंगुली; दोनों हाथों की कोई अंगुली न हो, तो बाईं या दाईं बाँह का जो सिरा हो, उस पर। 78
- पुनर्मतदान हो तो मध्यमा पर, उसी हाथ की जिसकी तर्जनी पर पहले निशान लगा था: 79
विस्तार से: MPSV वाला दल: पहला सहायक मतदान अधिकारी, मतदान के दौरान मशीन चलाइए, स्याही, पहचान के दस्तावेज़।
जब कुछ अलग हो
ज़्यादातर मतदाता सीधे रास्ते से निकल जाते हैं। नीचे वे हालात हैं जो पहली ड्यूटी में सबसे ज़्यादा उलझाते हैं; हर चित्र में पहले सवाल है, फिर दोनों जवाब।
पहचान पर शक या आपत्ति
- मशीन वाले दिन चुनौती के बाद की सारी कार्यवाही मतदान अधिकारी करेंगे। 10 पंचायत चुनाव में न कोई चैलेंज फ़ीस होगी, न चुनौती वाले वोटों की किसी तय प्रारूप में सूची बनेगी। 80
मशीन वाला दिन: पहचान पर शक हो तो
असली मतदाता बाद में आया: निविदत्त वोट
किसी के नाम से कोई और वोट डाल गया हो और असली मतदाता बाद में आए, तो उसे निविदत्त मतपत्र मिलता है:
मशीन वाला दिन (ज़िला परिषद + पंचायत समिति)
मदद चाहने वाले मतदाता
- मशीन वाला दिन: कोई मतदाता दृष्टिबाधित होने, दिव्यांगता या जानकारी न होने की वजह से वोट देने में मदद चाहे, तो मतदान अधिकारी उसे यह मदद देंगे। 35 मतदाता सूची में उसके नाम के सामने "AA" लिखिए, और रजिस्टर (प्रारूप-12) के कॉलम-4 में मदद का कारण। 3580
- मशीन चलाना न आता हो, तो उसे समझाने के लिए मतदान अधिकारी मतदान कक्ष में न जाएँ। 83 मतदाता चाहें, तो डमी बैलेट यूनिट पर वोट डालने का तरीक़ा दिखाइए। 15
उम्र बहुत कम लगे
- मशीन वाला दिन: मतदाता 18 साल से काफ़ी छोटा लगे पर उसकी पहचान से आप संतुष्ट हों, तो उससे परिशिष्ट-10 में उम्र की घोषणा लीजिए। 841567 ऐसे लोगों की सूची परिशिष्ट-11 के भाग-I में, और घोषणा से मना करके चले गए लोगों की भाग-II में; ये काग़ज़ लिफ़ाफ़ा PE-57 में जाते हैं, जो सील नहीं होगा। 8567
पहचान, आपत्ति और निविदत्त वोट: दोनों दिन आमने-सामने, एक PDF में
मतदाता की पहचान किस काग़ज़ से (आदेश 5310), पहचान पर आपत्ति कब और किसके पास, किसी और ने पहले ही वोट डाल दिया हो तो निविदत्त मतपत्र, दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता की मदद, उम्र कम लगे तो क्या करें, और स्याही किस उँगली पर: मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद, पंचायत समिति) और मतपेटी वाले दिन (पंच, सरपंच) का तरीका आमने-सामने, सब एक रंगीन PDF में, हर बात के साथ उसका स्रोत: 166581748664
सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।
मशीन में ख़राबी दिखे तो
- फ़ील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी; प्लास्टिक केबिनेट खोलने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, और कोई भी भाग फ़ील्ड में बदलना पूरी तरह मना है। 87
- मतदान से पहले या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाए, तो उसकी लिखित सूचना उम्मीदवारों को भी दी जाए। 26
- मतदान के दौरान नई मशीन लगानी पड़े, तो उससे भी मॉक पोल पूरा कीजिए और परिशिष्ट-7 वाली अतिरिक्त घोषणा फिर पढ़िए; जब-जब नई मशीन लगे, हर बार। 63
- मशीन ख़राब होने से मतदान मुमकिन न रहे, तो पूरी बात की रिपोर्ट तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को कीजिए, और मतदान अधिकारी की डायरी में भी ब्यौरा लिखिए। 8889
मतदान रोकना पड़े तो
हिंसा या आपदा: मतदान स्थगित कीजिए या नहीं
बूथ पर कब्ज़ा: मशीन कब बंद कीजिए
मतदान में बाधा: स्थगन, बूथ कैप्चरिंग, मशीन या मतपेटी नष्ट, दोनों दिन एक PDF में
मतदान कब स्थगित हो और कौन करे, स्थगित मतदान और नए मतदान में क्या फ़र्क़ है, बूथ पर कब्ज़ा हो तो क्या करें, मशीन या मतपेटी छीन ली जाए या नष्ट हो जाए, या मतदान के तरीक़े में चूक हो जाए, तो रिपोर्ट किसे जाए और डायरी में क्या लिखें: मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद, पंचायत समिति) और मतपेटी वाले दिन (पंच, सरपंच) का तरीका आमने-सामने, सब एक रंगीन PDF में, हर बात के साथ उसका स्रोत: 8890899192
सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।
क़ानून और व्यवस्था
- बूथ के 100 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार करना अपराध है; ऐसा करने वाले को पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। 9394
- कोई भी व्यक्ति बूथ पर मोबाइल, कॉर्डलेस फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकता; इसकी सख़्त मनाही है। 95
- मतदान के दिन आयुध अधिनियम 1959 में बताए किसी भी हथियार के साथ कोई बूथ के आस-पास नहीं जा सकता; छूट सिर्फ़ रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी, पुलिस अधिकारी और शांति-व्यवस्था के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को है। 95
- कोई वी.आई.पी. वोट देने आए, तो बूथ में उसे ख़ास अहमियत न दीजिए, और हाथ भी न मिलाइए। 93
- मशीन वाला दिन: जो व्यक्ति ग़लत आचरण करे या आपके क़ानूनी निर्देश न माने, उसे आपके आदेश पर पुलिस अधिकारी, या आपका अधिकृत कोई व्यक्ति, बूथ से हटा सकता है (धारा 132)। 93
विस्तार से: मतदान के दौरान, निविदत्त मतपत्र पर मोहर, मशीन में ख़राबी, मतदान रोकना पड़े तो, क़ानून और व्यवस्था।
मतदान बंद, फिर क्या: Close, लेखा और सील
- मतदान देर से शुरू हुआ हो, तब भी आयोग के तय समय पर बंद करना है। उस समय बूथ पर मौजूद सब मतदाता वोट देंगे, चाहे कुछ देर और लगे। 841562
- लाइन में खड़े मतदाताओं को मतदान अधिकारी के अपने हस्ताक्षर वाली पर्चियाँ दी जाएँगी। 8449 पर्चियाँ लाइन के आख़िरी छोर से, एक से शुरू करके, आगे की ओर बाँटिए। 49
- Close बटन एक बार दब गया, तो मशीन कोई और वोट नहीं लेगी। Close दबाने से पहले पक्का कर लीजिए कि तय समय पर मौजूद कोई मतदाता वोट देने से रह तो नहीं गया। 49
- ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का प्ररूप-14 अलग-अलग बनेगा। 50 कोई मौजूद मतदान अभिकर्ता लेखे की प्रति माँगे, तो उसे प्रमाणित करके प्रति दे दीजिए। 50
- मतदान ख़त्म होने पर परिशिष्ट-7 में एक अतिरिक्त घोषणा लिखिए, उस पर ख़ुद हस्ताक्षर कीजिए, जो मतदान अभिकर्ता चाहें उनके हस्ताक्षर लीजिए, और जो मना करें उनके नाम उस पर लिखिए। 63
- जिस प्ररूप में कोई जानकारी नहीं भरनी हो, उस पर 'शून्य' लिखकर हस्ताक्षर कीजिए और उसे भी तय लिफ़ाफ़े में बंद कीजिए। 85
- मशीन सील करते समय पहले पावर स्विच बंद, फिर यूनिटें अलग। 5196 ज़िला परिषद की मशीन के बक्से पर पीले रंग का और पंचायत समिति वाले बक्से पर नीले रंग का एड्रेस टैग लगाइए। 97

कन्ट्रोल यूनिट, सामने से। चित्र: MPSV अनुदेश पुस्तिका, चित्र 6। 98
मशीन वाला दिन: मतदान बंद से मशीन सील तक
विस्तार से: मतदान बंद कीजिए और मशीन सील कीजिए, MPSV वाला दल: मतदान बंद होने पर।
सामान जमा कराइए और रसीद लीजिए
- मशीन वाला दिन: दोनों चुनावों के लिए चार तरह के 8 लिफ़ाफ़े परिशिष्ट-12 के अनुसार अलग-अलग सीलबंद करने हैं। नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं का रजिस्टर दोनों चुनावों में एक ही काम आए हैं, इसलिए इनके दो साझा लिफ़ाफ़े बनेंगे: चिन्हित प्रति का PE-42 और रजिस्टर का PE-43; ये भी अलग-अलग सीलबंद होंगे। 52
- PE-42 से PE-51 तक के लिफ़ाफ़े चपड़ी से सीलबंद करने हैं। 99 P-2 और PE-52 से PE-57 तक के लिफ़ाफ़े सील नहीं करने हैं। 99
- कोई सूचना शून्य हो, तब भी सब लिफ़ाफ़े तैयार करने हैं। 53 लिफ़ाफ़ों पर पृष्ठांकन करना न भूलिए। 99
- सील की हुई मशीन और सारे कागज़ात लेने वाले अधिकारी को सौंपना और उसकी रसीद लेना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। 2385 क़ानूनी ज़रूरतें पूरी हुईं या नहीं, इसके लिए चेक मेमो परिशिष्ट-15 में है; इसे आप ख़ुद भरिए। 23
मशीन वाला दिन: संग्रहण स्थल के काउंटर
विस्तार से: लिफ़ाफ़े और संग्रहण स्थल, MPSV वाला दल: सामान जमा कराना।
दोहराइए: एक नज़र में
हर डिब्बा इस पेज के एक हिस्से की सबसे ज़रूरी बात है; "देखिए" दबाकर उस हिस्से पर पहुँचिए।
दोहराइए: मशीन वाला दिन (ज़िला परिषद + पंचायत समिति)
ख़ुद करके देखिए
पढ़ने के बाद स्क्रीन पर यह काम ख़ुद करके देखिए। मतदान अधिकारी की टिक लगाने वाली जाँच-सूची अलग पेज पर है।
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9कखगघङचछज
- 2.आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1कखगघङचछ
- 3.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3कखगघङ
- 4.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघ
- 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कखग
- 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106कखग
- 7.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12 पाठ में
- 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15कखगघङचछजझञट
- 9.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29कखगघङचछजझञटठडढणत
- 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26कखगघङचछजझञटठड
- 11.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 4 पाठ में
- 12.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2 पाठ में
- 13.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6कखग
- 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 2 पाठ में
- 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113कखगघङचछ
- 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25कखगघङचछ
- 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95कखगघ
- 18.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27कख
- 19.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28कखग
- 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 30कख
- 21.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 110कखगघङचछजझ
- 22.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 10कखगघङ
- 23.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13कखगघङ
- 24.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 14कखगघङ
- 25.आदेश 1134, दि. 29.01.2026, संकलन पृ. 223कख
- 26.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315कखगघङच
- 27.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111कखगघङचछ
- 28.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16कखगघङ
- 29.आदेश 10385, दि. 12.10.2026, पृ. 2 पाठ में
- 30.MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 10 पाठ में
- 31.आदेश 710, दि. 20.01.2026, संकलन पृ. 354 पाठ में
- 32.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 17कखगघङ
- 33.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 18कखगघङ
- 34.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19कखगघ
- 35.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20कखगघ
- 36.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 33कखगघङचछजझञट
- 37.आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 1कखग
- 38.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 34कखगघङचछज
- 39.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 35कखगघङ
- 40.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 36कखगघङ
- 41.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37कखगघ
- 42.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 37–38कखग
- 43.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 38कखगघङ
- 44.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 39कख
- 45.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 40कख
- 46.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 41कख
- 47.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44कखगघङचछज
- 48.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30कखगघङचछ
- 49.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102कखगघङचछजझञटठड
- 50.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103कखगघङ
- 51.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45कखगघङचछजझञट
- 52.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104कख
- 53.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109कखगघङचछ
- 54.आदेश 49, दि. 01.01.2026, संकलन पृ. 282 पाठ में
- 55.आदेश 5468, दि. 04.08.2026, पृ. 1कख
- 56.आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278कखगघङ
- 57.आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 280 पाठ में
- 58.आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279 पाठ में
- 59.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 112कख
- 60.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43कखगघङ
- 61.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11कखग
- 62.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 86कखग
- 63.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 87कखग
- 64.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1कखग
- 65.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 90कखगघङच
- 66.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2कखगघ
- 67.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91कखगघङचछजझ
- 68.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 94कख
- 69.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96कखगघङच
- 70.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 97 पाठ में
- 71.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43–44 पाठ में
- 72.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96–97कखग
- 73.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11कख
- 74.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखग
- 75.आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240कखगघङ
- 76.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 206 पाठ में
- 77.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 133 पाठ में
- 78.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242 पाठ में
- 79.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243कख
- 80.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21कख
- 81.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92कखगघङ
- 82.आदेश 6318, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 281 पाठ में
- 83.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 98 पाठ में
- 84.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 12कखग
- 85.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 22कखग
- 86.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 20 पाठ में
- 87.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 309 पाठ में
- 88.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 23कखगघङचछ
- 89.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 100कखगघ
- 90.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 99कखगघङ
- 91.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 101कखग
- 92.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 40 पाठ में
- 93.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 88कखग
- 94.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 106 पाठ में
- 95.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 89कख
- 96.MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 28 पाठ में
- 97.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 114 पाठ में
- 98.MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 8 पाठ में
- 99.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105कखग
- 100.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108कखग