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पहली ड्यूटी: मतदान अधिकारी (PO) की जाँच-सूची, MPSV मशीन वाला दिन
साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
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इस पेज पर
पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 1 यह सूची MPSV मशीन वाले दिन की है (ज़िला परिषद और पंचायत समिति); मतपेटी वाले दिन (पंच और सरपंच) की सूची अलग पेज पर है। दल में किसका क्या काम है, यह MPSV वाले दिन का दल पेज पर है। बालोतरा की तारीख़ें चुनाव कार्यक्रम पर हैं।
हर बात के आगे मार्गदर्शिका या आयोग के आदेश का पन्ना लिखा है। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वहाँ यहाँ एक ही नियम लिखा है; स्रोतों में क्या फ़र्क है, यह प्रशिक्षकों के लिए अलग पेज स्रोतों में फ़र्क पर है।
यह हिस्सा उस बूथ के मतदान अधिकारी के लिए है, जहाँ ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का मतदान MPSV मशीन से होगा। मशीन पर हर काम कैसे होता है, वह हर काम के आगे दिए पेज पर है, और पूरा क्रम MPSV मशीन से मतदान पर।
नियुक्ति का आदेश मिलते ही
- नियुक्ति आदेश में अपने बूथ का नाम और नंबर, ज़िला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, और बूथ की सही जगह देखिए। 2
- उसी आदेश में आपके सहायक मतदान अधिकारियों के नाम हैं। उनसे संपर्क कीजिए, उनके घर और दफ़्तर का पता और मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, और अपना उन्हें दीजिए। 2 कौन क्या करेगा: मतदान दल: कौन क्या करेगा।
- जितनी हो सकें, उतनी प्रशिक्षण कक्षाओं में जाइए। याद या पुराने अनुभव के भरोसे न रहिए, अनुदेश समय-समय पर बदलते रहते हैं। 2
- मार्गदर्शिका, मशीन की पुस्तिका, और रिटर्निंग अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पत्र पढ़िए। 2
- परिशिष्ट-5 में दी सामग्री की सूची पहले से जान लीजिए। 2
- कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जोड़ने और अलग करने, और कंट्रोल यूनिट को बंद करने और सील करने का तरीक़ा ध्यान से सीख लीजिए। 2 देखिए: मशीन जोड़िए, मतदान बंद करना।
- सारे प्ररूप, और परिशिष्ट-1, 2, 3 और 4 में दिए क़ानून और नियम पढ़ लीजिए। कोई शंका हो, तो रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करके दूर कर लीजिए। 2
- डाक मतपत्र से वोट देना हो, तो प्ररूप 1 में रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत आवेदन कीजिए, नियुक्ति आदेश की दूसरी प्रति के साथ। 3 आयोग के 29.01.2026 वाले आदेश 1134 के हिसाब से, आवेदन मतदान से कम से कम सात दिन पहले कर देना चाहिए, या रिटर्निंग अधिकारी जितना कम समय दें। ज़िला परिषद और पंचायत समिति के लिए प्ररूप 1 अलग-अलग भरकर, अपने-अपने रिटर्निंग अधिकारी को भेजिए। 4
सामग्री लेते समय
- दल के सदस्यों से नज़दीकी बनाए रखिए। टीमवर्क न हो, तो आपका काम और कठिन हो जाता है। 5
- देखिए कि आपके मशीन मॉडल के हिसाब से दोनों चुनावों की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट मिली हैं, और उन पर चुनाव के स्टिकर, एड्रेस टैग और मतपत्र लगे हैं। 5 MPSV में दोनों चुनावों के लिए एक कंट्रोल यूनिट और दो बैलेट यूनिट होती हैं। 6
- हर बैलेट यूनिट पर सही मतपत्र ठीक से और सीध में लगा हो, और स्लाइड स्विच सही जगह पर हो। कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेट वाला हिस्सा और हर बैलेट यूनिट सील हो, और हर एक पर एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा हो। 5 पूरी जाँच: मशीन की जाँच।
- परिशिष्ट-5 की पूरी सामग्री मिल गई है, यह बूथ के लिए निकलने से पहले जाँचिए। 35
- ख़ास तौर पर जाँचिए: मतदाता रजिस्टर, दोनों रंग की मतदाता पर्चियाँ (ज़िला परिषद की पीली, पंचायत समिति की नीली), दोनों तरह के निविदत्त मतपत्र, निविदत्त वोट के लिए ऐरोक्रॉस मार्क, रबड़ की स्टैम्प, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, सील के लिए मोमबत्ती, अमिट स्याही, दोनों तरह के एड्रेस टैग और दोनों तरह के स्पेशल टैग। 57
- नामावली की चिन्हित प्रति से बाकी प्रतियाँ मिलाइए: सब एक जैसी हों, और चिन्हित प्रति में PB (Postal Ballot) के सिवा कोई निशान न हो। 5
- हटाए गए नाम और पूरक सूचियों के सुधार सब प्रतियों में मिला लिए गए हों। वर्किंग कॉपी के पन्नों के नंबर मूल प्रति जैसे हों। मतदाताओं की छपी क्रम संख्या काटकर नई न लिखी गई हो। 5 हर कार्यकारी प्रति के हर पन्ने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए; ऐसी सूची ही प्रमाणित कार्यकारी प्रति है। साथ में उनका प्रमाण पत्र लगा होगा कि हटाए गए नामों पर "विलोपित" (deleted) लिखा गया है और क्रम संख्या नहीं बदली गई है। 8
- स्याही काफ़ी हो, स्टैम्प पैड सूखे न हों। निविदत्त मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड के हों, जिसके लिए आपके बूथ पर मतदान होना है, और उनके क्रमांक दिए ब्यौरे से मिलें। 9
- दोनों चुनावों के उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों (प्ररूप-8) की फोटो प्रति ले लीजिए। 9
- कुछ भी गड़बड़ मिले, तो उसी समय मशीन और सामग्री बाँटने वाले प्रभारी अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को बताइए। 9
बूथ पर, मतदान से पहले
- मतदान शुरू होने के तय समय से कम से कम एक घंटा पहले बूथ पर पहुँचिए। 5
- जहाँ तक हो सके, बूथ मॉडल ले-आउट के हिसाब से लगाइए। मतदाताओं के आने और जाने के रास्ते अलग रखिए। 5
- बूथ के बाहर मतदान क्षेत्र बताने वाला नोटिस और उम्मीदवारों की सूची लगाइए। 5
- मशीन की तैयारी तय समय से कम से कम एक घंटा पहले शुरू कीजिए। मॉडल के हिसाब से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट जोड़िए, कंट्रोल यूनिट के पीछे वाले खाने में पावर स्विच चालू कीजिए, और उस खाने को पतले तार से बाँधकर कुछ गाँठें लगाइए। 510 कैसे: मशीन जोड़िए।
- मौजूद सब मतदान अभिकर्ताओं को दिखाइए कि मशीन में कोई डेटा नहीं है और पहले से कोई वोट नहीं पड़ा है। 10
- अभिकर्ताओं से हर उम्मीदवार के लिए कुछ वोट डलवाकर मॉक पोल कराइए। नतीजा सबको दिखाकर मशीन का डेटा क्लियर कीजिए। हर पद के मॉक पोल का अलग प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-19 में दीजिए। 1011 कैसे: मॉक पोल।
- रिज़ल्ट वाला हिस्सा पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग और स्ट्रिप सील से बंद कीजिए। पेपर सील पर छपी क्रम संख्या के नीचे आपके पूरे हस्ताक्षर होंगे; जो अभिकर्ता चाहें, वे भी हस्ताक्षर करें और क्रम संख्या नोट करें। 10 कैसे: मशीन की सील।
- बैलेट यूनिट मतदान कक्ष में रखिए, कंट्रोल यूनिट अपनी मेज़ पर। तार ऐसे बिछाइए कि मतदाता को आते-जाते उसे लाँघना न पड़े। 10 पहले प्रकोष्ठ में ज़िला परिषद की बैलेट यूनिट, दूसरे में पंचायत समिति की। 6
- अभिकर्ताओं को दिखाइए कि चिन्हित प्रति में 'PB' के सिवा कोई प्रविष्टि नहीं है और रजिस्टर (प्ररूप 12) में कोई प्रविष्टि नहीं है। 10 दोनों चुनाव साथ हों, तो एक ही रजिस्टर और एक ही चिन्हित सूची चलेगी। 12
- मतदान शुरू होने से पहले घोषणा (परिशिष्ट-7) पढ़िए, अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लीजिए और ख़ुद हस्ताक्षर कीजिए। दोनों चुनावों की घोषणा अलग-अलग होगी। 10
मतदान के दौरान
- तय समय पर मतदान शुरू कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 (परिशिष्ट-02) ज़ोर से पढ़कर हर मौजूद व्यक्ति को वोट की गोपनीयता की चेतावनी दीजिए। 10
- दल के सदस्यों को उनका काम समझाइए और मार्गदर्शिका के अध्याय 4 के हिसाब से काम बाँट दीजिए। 13 बँटवारा: एक नज़र में: कौन क्या करेगा।
- बूथ के अंदर एक समय में हर उम्मीदवार का एक ही मतदान अभिकर्ता रहने दीजिए। 10
- निष्पक्ष मतदान पक्का कीजिए। आयोग के नियुक्त पर्यवेक्षक से शिष्टता और सम्मान से पेश आइए और वे जो जानकारी माँगें, दीजिए। 10
- बूथ से सौ मीटर तक चुनाव प्रचार अपराध है। बूथ में धूम्रपान मना है। वोट देने आए किसी ख़ास या मशहूर व्यक्ति को अलग बर्ताव या महत्त्व न दीजिए। किसी अभिकर्ता को उम्मीदवार या पार्टी का चुनाव चिह्न लगाने न दीजिए। 10
- मतदाता कक्ष में वोट डाल रहा हो, तब किसी और को वहाँ न जाने दीजिए, और फोटो न लेने दीजिए। 13
- वोट रजिस्टर के क्रम से ही डलवाइए। रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगे बिना किसी को वोट न देने दीजिए। 13
- कोई किसी और के नाम से वोट डालने आए, तो उसे लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंपिए। 13
- मतदाता 18 साल से काफ़ी छोटा लगे पर उसकी पहचान से आप संतुष्ट हों, तो उससे उम्र की घोषणा (परिशिष्ट-10) लीजिए। 1314
- किसी के नाम से पहले ही वोट पड़ चुका हो, तो असली मतदाता को मशीन पर नहीं, निविदत्त मतपत्र से वोट दिलाइए। हर चुनाव के लिए अलग लिफ़ाफ़ा, सूची (प्ररूप 13) अलग लिफ़ाफ़े में, और चिन्हित प्रति में 'टी'। 13 कैसे: निविदत्त वोट।
- चेतावनी के बाद भी कोई मतदाता गोपनीयता का तरीक़ा न माने, तो उसे वोट न देने दीजिए। रजिस्टर में टिप्पणी कीजिए; कॉलम 1 की क्रम संख्या न बदलिए। 13
- किसी मजबूरी में मतदान कक्ष में जाना पड़े, तो निर्वाचन अभिकर्ताओं से भी साथ आने को कहिए। 13
- मतदाता चाहें, तो डमी बैलेट यूनिट पर वोट डालने का तरीक़ा दिखाइए। 13
- सुबह 10.00 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे और मतदान ख़त्म होने पर कंट्रोल यूनिट से कुल वोट देखकर डायरी भरिए। 15 कैसे: मतदान।
- जब भी कुछ घटे, उसी समय मतदान अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) में लिखिए। दोनों चुनावों की एक ही डायरी है। 1614
मतदान बंद होने पर
- बंद होने के तय समय पर लाइन में खड़े सब मतदाताओं को अपने हस्ताक्षर वाली, क्रम संख्या लिखी पर्चियाँ दीजिए। सबसे पीछे खड़े मतदाता से शुरू कीजिए। 1413
- पर्ची वाले सब मतदाताओं को वोट देने दीजिए, चाहे तय समय निकल जाए। 13
- ऐसे आख़िरी मतदाता के वोट के बाद मतदान बंद होने की औपचारिक घोषणा कीजिए। 13
- कंट्रोल यूनिट का Close बटन दबाइए और प्लास्टिक का ढक्कन फिर लगाइए। 13 कैसे: मतदान बंद करना।
- प्ररूप-14 के भाग I में रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा बनाइए। जो अभिकर्ता माँगे, उसे प्रमाणित प्रति दीजिए। 1314
- पहले कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच बंद कीजिए, फिर बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट अलग कीजिए, और यूनिटें अपने कैरिंग बक्सों में रखिए। 1713 मशीन की निर्देश पुस्तिका में लिखा है कि बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ते या अलग करते समय कंट्रोल यूनिट का स्विच हमेशा बंद रहे। 18
- कैरिंग बक्से दोनों ओर से सील कीजिए और हर बक्से पर एड्रेस टैग अच्छी तरह लगाइए: ज़िला परिषद वाले बक्सों पर पीला, पंचायत समिति वाले बक्सों पर नीला। 16 कैसे: मशीन की सील।
- सब मतदान अभिकर्ताओं को बक्सों के टैग पर हस्ताक्षर करने दीजिए। 16
- सारे निर्वाचन पत्र और सामग्री अलग-अलग पैकेट में रखिए। कौन-से पैकेट सील होंगे और कौन-से नहीं, यह सामान जमा वाले अध्याय की सूची में लिखा है (नीचे देखिए)। 1920 सील किए पैकेटों पर अभिकर्ताओं को हस्ताक्षर करने दीजिए। 16
सामान जमा कराना
- मतदान ख़त्म होते ही कागज़ों के पैकेट बंद कीजिए। चपड़ी की सील सिर्फ़ उन्हीं पर लगाइए जिन पर लगनी है। फिर बिना देर किए सीधे संग्रहण स्थल पहुँचिए। रास्ते में कहीं और न जाइए, और बेवजह न रुकिए। 20
- वहाँ आम तौर पर तीन काउंटर होते हैं। 19 पहले काउंटर (स्ट्रॉन्ग रूम) पर ज़िला परिषद और पंचायत समिति का अलग-अलग: सील की हुई बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, प्ररूप-14 के लिफ़ाफ़े PE-53 और PE-54, घोषणा के लिफ़ाफ़े PE-55 और PE-56, डायरी PE-52, और सांख्यिकी सूचना P-2। ये लिफ़ाफ़े बिना सील के। 19
- दूसरे काउंटर पर: PE-42 (चिन्हित प्रति), PE-43 (रजिस्टर), PE-44 और PE-45 (इस्तेमाल हुई पर्चियाँ), PE-46 से PE-51 (निविदत्त मतपत्र और उनकी सूची)। PE-42 से PE-51 तक सील करके एक अलग पैकेट में। 19
- दूसरे काउंटर पर ही PE-57, बिना सील: बची हुई पर्चियाँ, बचे एड्रेस टैग और स्पेशल टैग, प्ररूप-9, नामावली की बाकी प्रतियाँ, उम्र की घोषणाएँ और उनकी सूची, बची या ख़राब पेपर सील और स्ट्रिप सील, और बाकी कागज़। 1920
- तीसरे काउंटर पर आपको दिया गया बाकी सारा सामान, मतदान अधिकारी की पीतल की मुहर से लेकर डमी बैलेट यूनिट तक। 20
- हर लिफ़ाफ़ा बनाइए, चाहे उसमें जानकारी शून्य हो। हर काउंटर पर रसीद लेकर ही काउंटर छोड़िए। 20 कौन-सा लिफ़ाफ़ा किस काउंटर पर: सामान जमा कराना।
- सील की हुई मशीन और सारे कागज़ात सौंपकर उचित रसीद लेना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। चेक मेमो (परिशिष्ट-15) ख़ुद भरिए। 21
मतदान रोकना पड़े तो
- बूथ पर हिंसा या बलवा हो, तो मतदान स्थगित कीजिए और रिटर्निंग अधिकारी को पूरी बात तुरंत बताइए। 16
- बूथ पर कब्ज़ा हो जाए, या मशीन, रजिस्टर, चिन्हित प्रति जैसी सामग्री आपके पास से बिना अधिकार ले जाई जाए, ख़राब कर दी जाए या उसमें गड़बड़ हो, तो मतदान बंद कीजिए और रिटर्निंग अधिकारी को पूरी बात तुरंत बताइए। 16
स्रोत
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- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7 पाठ में
- 2.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 110कखगघङचछ
- 3.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 14कख
- 4.आदेश 1134, दि. 29.01.2026, संकलन पृ. 223 पाठ में
- 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 111कखगघङचछजझञट
- 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29कख
- 7.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28 पाठ में
- 8.आदेश 10385, दि. 12.10.2026, पृ. 2 पाठ में
- 9.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 16कखग
- 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 112कखगघङचछजझञट
- 11.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 10 पाठ में
- 12.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11 पाठ में
- 13.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 113कखगघङचछजझञटठडढण
- 14.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 12कखगघ
- 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 30 पाठ में
- 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 114कखगघङच
- 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45 पाठ में
- 18.MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 28 पाठ में
- 19.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108कखगघङ
- 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109कखगघङ
- 21.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 13 पाठ में