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अभिकर्ता (एजेंट) की नियुक्ति: पंच और सरपंच

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
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वार्ड पंच के चुनाव में कोई अभिकर्ता नहीं होता: न निर्वाचन, न मतदान, न गणन अभिकर्ता। सरपंच के उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं होता, पर वह हर बूथ पर एक मतदान अभिकर्ता और गिनती के लिए गणन अभिकर्ता रख सकता है। 12 यह पेज मतदान अधिकारी (PO), रिटर्निंग अधिकारी और प्रशिक्षकों के लिए है। खाली फ़ॉर्म एक काले-सफ़ेद PDF में हैं, पेज के आख़िर में।

आयोग का आदेश क्रमांक एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/9413, दिनांक 25.09.2026: निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। प्ररूप-9 और प्रतिसंहरण फ़ॉर्म इसी आदेश के साथ लगे हैं: आदेश 9413 (PDF)। 34 गणन अभिकर्ता का प्ररूप-10 और नियम 68 से 71 मतपेटी मार्गदर्शिका 2026 में छपे हैं। 56 ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए: अभिकर्ता की नियुक्ति: ज़िला परिषद और पंचायत समिति।

पंच और सरपंच: किसके कौन-से अभिकर्ता

अभिकर्ता वार्ड पंच का उम्मीदवार सरपंच का उम्मीदवार
निर्वाचन अभिकर्ता नहीं नहीं: "सरपंच पद के लिए कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता नहीं होगा।" प्ररूप-8 सिर्फ़ पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के उम्मीदवार के लिए है।
मतदान अभिकर्ता (प्ररूप-9) नहीं: "स्वयं अभ्यर्थी ही मतदान अभिकर्त्ता का कार्य कर सकेगा।" हर मतदान बूथ पर एक, प्ररूप-9 में दो प्रतियों में, उम्मीदवार के हस्ताक्षर से। हर ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में दी जाएगी।
गणन अभिकर्ता (प्ररूप-10) नहीं; गिनती में पंच का उम्मीदवार खुद बैठ सकता है दो। जिन पंचायत सर्किलों में 20 या ज़्यादा वार्ड हैं, वहाँ ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ज़रूरत के हिसाब से दो से ज़्यादा की अनुमति दे सकते हैं। नियुक्ति प्ररूप-10 में, दो प्रतियों में।

स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3–4; आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 75–76; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 72; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 38

  • मार्गदर्शिका में वार्ड पंच के लिए इसकी वजह: "क्योंकि वार्ड पंच के चुनाव में उम्मीदवार स्वयं ही हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ होता है।" 1
  • सरपंच का निर्वाचन अभिकर्ता होता ही नहीं, इसलिए प्ररूप-9 पर हस्ताक्षर उम्मीदवार के होंगे। 92
  • कौन मतदान अभिकर्ता बन सकता है: पंचायत क्षेत्र का कोई भी मतदाता। उसके पास फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग का बताया कोई और दस्तावेज़ होना चाहिए। 10
  • कौन नहीं बन सकता: केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यकारी मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य; स्थानीय निकायों के कार्यकारी निर्वाचित सदस्य; सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी निकायों और निगमों के अध्यक्ष और सदस्य; सरकार से मानदेय पाने वाले या सरकारी (या सरकारी सहायता वाले) संस्थान में पार्ट-टाइम काम करने वाले; ऐसे संस्थानों के पैरा-मेडिकल और हेल्थकेयर कर्मचारी; उचित मूल्य की दुकान के डीलर; आंगनवाड़ी कर्मचारी; और सरकारी सेवा में लगे लोग। सुरक्षा कवर वाला कोई व्यक्ति मतदान अभिकर्ता बनने के लिए अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकता। आदेश में यह सूची "मतदान अभिकर्त्ता और वैकल्पिक मतदान अभिकर्त्ता" दोनों के लिए है। 10
  • सरकारी कर्मचारी अभिकर्ता बने तो: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134-क में तीन महीने तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों। 1011
  • मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करना: मतदान शुरू होने से पहले किसी भी समय, उम्मीदवार के हस्ताक्षर वाली लिखित घोषणा से। 9 प्रतिसंहरण फ़ॉर्म में "*सरपंच, ग्राम पंचायत" की पंक्ति है। 12 आदेश 9413 में लिखा है कि घोषणा की प्रति उस मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी के पास दी जाएगी जहाँ वह मतदान अभिकर्ता नियुक्त था, और साथ में नए मतदान अभिकर्ता का प्ररूप-9 भी। 2

मतदान के दिन बूथ पर: मतदान अधिकारी (PO) क्या जाँचें

  1. बूथ में बैठ सिर्फ़ ये सकते हैं: पंच पद का उम्मीदवार, और सरपंच पद का उम्मीदवार या उसका नियुक्त मतदान अभिकर्ता। 13 नियम 24-क में बताए लोगों के अलावा किसी को भी बूथ से बाहर करें। 14
  2. सरपंच के मतदान अभिकर्ता से प्ररूप-9 लें। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, रिटर्निंग अधिकारी से मिले नमूना हस्ताक्षर से मिलाएँ। 10
  3. प्ररूप-9 में छपी घोषणा पर वह आपके सामने हस्ताक्षर करेगा; उससे पहले उसे बूथ पर कोई भी काम न करने दें। 9 आपको सौंपी गई प्रति आप अपनी अभिरक्षा में रखें। 3 मार्गदर्शिका के नियम 69(2) में "दोनों प्रतियों" लिखा है। 9 फ़ॉर्म पर छपा है: "मतदान अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।" 15
  4. बूथ के अंदर वह अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अपने पास रखेगा और दिखाएगा। 10
  5. मतपेटी: मतदान शुरू होने से लगभग 15 मिनट पहले, उपस्थित उम्मीदवारों के सामने पेटी खाली दिखाकर तैयार करें। कागज़ी सील पर आप पूरे हस्ताक्षर करें; उपस्थित उम्मीदवार या अभिकर्ता जो चाहें, वे भी हस्ताक्षर करें। कोई न आए या हस्ताक्षर से मना करे, तब भी पेटी समय पर तैयार करें। 16
  6. पहला सहायक मतदान अधिकारी हर प्रविष्टि ज़ोर से पढ़ेगा। मतदाता की पहचान पर एतराज़ उम्मीदवार या अभिकर्ता उसी समय, पहले सहायक मतदान अधिकारी के पास ही उठा सकते हैं, बाद में नहीं। 14
  7. कोई उम्मीदवार या अभिकर्ता मतपत्र का नंबर नोट नहीं कर सकता (नियम 39(3))। 16
  8. मतदान के बाद: पंच-सरपंच की मतपेटी की गिनती उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होती है, इसलिए इस पर टेप या डोरी बाँधने और इसे थैले में बंद करने की ज़रूरत नहीं। पंचायत समिति / ज़िला परिषद वाली पेटी पर उनके उम्मीदवार या मतदान अभिकर्ता चाहें तो अपनी सील और हस्ताक्षर लगा सकते हैं। 17
  9. मतदान अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता की नियुक्ति में काम आए फ़ॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के लिफ़ाफ़े P-1 (सील नहीं होगा) में जाते हैं। 18

गिनती के दिन: गणन अभिकर्ता

  1. पंच और सरपंच के वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होती है। 17 गिनती में स्टाफ़ के अलावा पंच और सरपंच के उम्मीदवार और सरपंच के दो गणन अभिकर्ता बैठ सकते हैं (20 या ज़्यादा वार्ड वाले सर्किल में ज़िला निर्वाचन अधिकारी ज़्यादा की अनुमति दे सकते हैं)। 8
  2. गिनती की जगह और समय की सूचना सभी उम्मीदवारों को दें। 8
  3. गणन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 में अधिकृत अधिकारी) को देगा और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा; तब तक उसे गिनती की जगह पर गणन अभिकर्ता का काम करने की अनुमति नहीं। 9
प्ररूप-10 पर ध्यान दें: मार्गदर्शिका में छपे प्ररूप-10 में ऊपर चुनाव की पंक्तियाँ सिर्फ़ पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य की हैं, सरपंच की पंक्ति नहीं है। 5 नियम 70(1) सरपंच के उम्मीदवार को गणन अभिकर्ता प्ररूप-10 में ही नियुक्त करने को कहता है। 9 प्ररूप-9 में "*सरपंच, ग्राम पंचायत" की पंक्ति छपी है। 1915

मार्गदर्शिका के नियम 70(1) में गणन अभिकर्ताओं की संख्या के शब्द जैसे छपे हैं, वैसे PDF में हैं; यहाँ संख्या मार्गदर्शिका के गिनती वाले अध्याय से ली है। 98 बूथ की सांख्यिकी के लिए: PS-05: पंच और सरपंच।

PDF: नियम और खाली फ़ॉर्म

यही बातें, और साथ में खाली प्ररूप-9, प्रतिसंहरण फ़ॉर्म, प्ररूप-10, आदेश 9413 का पंच-सरपंच वाला नोट और मार्गदर्शिका के वे पन्ने जिनसे ये बातें ली हैं, एक काले-सफ़ेद A4 PDF में, 12 पेज। फ़ॉर्म जैसे छपे हैं, वैसे ही हैं। 245113879

सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।

पुस्तिकाछापने लायक PDFमतदान अधिकारी (PO) और प्रशिक्षकों के लिए: काला-सफ़ेद, A4, सीधे छापिए या WhatsApp पर भेजिए। पहले पन्ने पर सूची और पेज नंबर, हर बात के साथ [ ] में स्रोत; फ़ॉर्म जैसे मिले वैसे।PDF · 12 पेज · 1.9 MBखोलिएडाउनलोड

स्रोत

पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।

  1. 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3–4कखगघ
  2. 2.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 3कखगघङ
  3. 3.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 1कख
  4. 4.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 5–6कख
  5. 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 114कखग
  6. 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 75–76कख
  7. 7.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 72कख
  8. 8.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 38कखगघङ
  9. 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76कखगघङचछज
  10. 10.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 2कखगघङ
  11. 11.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 50 पाठ में
  12. 12.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 6 पाठ में
  13. 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 17कख
  14. 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9कख
  15. 15.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 113कख
  16. 16.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 18कख
  17. 17.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21कख
  18. 18.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 39 पाठ में
  19. 19.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 5 पाठ में