मतपेटी वाला दिन (पंच + सरपंच): एक नज़र में
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर
मतदान वाले दिन बूथ पर क्या होगा, यह पेज छोटे में बताता है। हर बात के साथ उसका स्रोत लिखा है। ध्यान रखिए कि हर चरण में मतदान के दो दिन हैं, और दोनों दिन वोट का तरीका अलग है। 123
चार पद और दो मतदान दिवस
इस चुनाव में मतदाता चार पदों के लिए वोट डालेंगे: ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। 1
हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 23
बालोतरा में मतदान तीसरे और चौथे चरण में है। 4 दोनों चरणों की तारीखें चुनाव कार्यक्रम वाले पेज पर हैं।
वोट कैसे पड़ेंगे
ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट ईवीएम से पड़ेंगे। सरपंच और वार्ड पंच के वोट हर ज़िले में मतपेटी से पड़ेंगे। 1
रंग से पहचान
| पद | वोट किससे | रंग | किस चीज़ का रंग |
|---|---|---|---|
| सरपंच | मतपेटी | सफेद | मतपत्र और उसका पैकिंग पेपर |
| वार्ड पंच | मतपेटी | गुलाबी | मतपत्र और उसका पैकिंग पेपर |
स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2
मतदान दल
मतपेटी मार्गदर्शिका में "मतदान अधिकारी" बूथ का प्रभारी है, पर ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन यह नाम दल के बाकी लोगों के लिए लेती है। 8910 यह साइट दोनों दिन नियम 31 और आदेश 5096 वाले नाम लिखती है, जो तालिका के पहले खाने में हैं।
| नियम 31 और आदेश 5096 का नाम | बूथ पर काम | मतपेटी मार्गदर्शिका में (पंच + सरपंच वाला दिन) | ईवीएम मार्गदर्शिका में (ज़िला परिषद + पंचायत समिति वाला दिन) |
|---|---|---|---|
| मतदान अधिकारी (Polling Officer) | बूथ का प्रभारी; पंचायत चुनाव में यही पीठासीन अधिकारी का काम करता है | मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) | पीठासीन अधिकारी |
| सहायक मतदान अधिकारी (Assistant Polling Officer) | दल के बाकी लोग | सहायक मतदान अधिकारी | मतदान अधिकारी |
स्रोत: आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106
किस आदेश और किस मार्गदर्शिका में दल के लोगों का कौन-सा नाम छपा है, नए आदेश से पुराने तक, यह मतदान दल में अधिकारी: किस आदेश में कौन-सा नाम पेज पर है।
पंच + सरपंच वाला दिन (मतपेटी)
इस दिन मतदान दल 5 लोगों का होगा: एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी। 1213
मतदान अधिकारी बूथ का प्रभारी होता है, और पंचायत चुनाव में वही पीठासीन अधिकारी के रूप में बूथ पर काम करता है। 910

नक्शे में कौन क्या सँभालता है:
| नक्शे में | कौन | क्या सँभालता है |
|---|---|---|
| P.O. | मतदान अधिकारी | पूरा बूथ |
| APO 1 | पहला सहायक मतदान अधिकारी | मतदाता की पहचान |
| APO 2 | दूसरा सहायक मतदान अधिकारी | पंच का मतपत्र और पंच वाली चिन्हित मतदाता सूची |
| APO 3 | तीसरा सहायक मतदान अधिकारी | सरपंच का मतपत्र और सरपंच वाली चिन्हित मतदाता सूची |
| APO 4 | चौथा सहायक मतदान अधिकारी | अमिट स्याही, ऐरोक्रॉस मार्क सील, स्टाम्प पैड और मतपेटी |
स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106
पंच और सरपंच, दोनों के मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाते हैं। 10
इस दिन का पूरा काम, गिनती और वैध-अवैध मतपत्र पहचानने का अभ्यास: मतपेटी वाला दिन।
पहचान के दस्तावेज़
- मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का जारी किया मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। 1415
EPIC न दिखा सके, तो नीचे के 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा, जो चुनाव की घोषणा से पहले जारी हुआ हो। 1416
- आधार कार्ड 16
- विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/ मनरेगा कार्ड 16
- बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक 16
- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड 16
- ड्राइविंग लाइसेन्स 16
- पैन कार्ड 16
- भारतीय पासपोर्ट 16
- फोटो वाला पेंशन दस्तावेज़ 16
- केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो वाला सेवा पहचान पत्र 16
- सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र 16
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 16
इनमें से किसी दस्तावेज़ पर उसकी मियाद लिखी हो, तो पहचान के लिए भी वह उसी मियाद तक मान्य होगा। 16
- परिवार के मुखिया को जारी EPIC या ऊपर के किसी दस्तावेज़ के आधार पर सिर्फ़ मुखिया ही परिवार के बाकी सदस्यों की पहचान कर सकता है, बशर्ते सब सदस्य उसके साथ आएँ और मुखिया उनकी पहचान पक्की कर सके। 16
- चुनाव के दौरान कोई मतदाता झूठे या जाली पहचान पत्र से, या किसी और मतदाता का प्रतिरूपण करके वोट डालने की कोशिश करे, तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 में कार्यवाही की जाए। 16 चुनाव में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के अपराध की सज़ा भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 में है: एक साल तक की किसी भी तरह की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों। 17
स्याही
तर्जनी = अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली। मध्यमा = बीच वाली अंगुली। 62223
कैसे लगानी है
नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से। यह आदेश 1408 का तरीका है। 24


कौन लगाता है, कौन जाँचता है
| दिन | स्याही कौन लगाता है | वोट से पहले निशान पूरा है, यह कौन देखता है |
|---|---|---|
| मतपेटी वाला दिन: पंच + सरपंच | चौथा सहायक मतदान अधिकारी | वही चौथा सहायक मतदान अधिकारी, मतदाता के वोट डालने से पहले |
स्रोत: आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11
मतपेटी वाले दिन (पंच + सरपंच) किस अंगुली पर
हर चरण में पहले ज़िला परिषद + पंचायत समिति का मतदान होता है, और उसके दो दिन बाद पंच + सरपंच का। 23 मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में लिखा है: पहले दिन बाईं तर्जनी पर लगा निशान मतदाता की अंगुली पर रहता है, इसलिए बाद वाले दिन के चुनाव में मतदाता के दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। 23
यानी मतपेटी वाले दिन (पंच + सरपंच) हर मतदाता की दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। 2323
पुनर्मतदान हो तो
आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान हो, तो आदेश 2235 कहता है: 27
| किसका पुनर्मतदान | स्याही किस अंगुली पर |
|---|---|
| जिन पदों का चुनाव बाद में हुआ: पंच + सरपंच (मतपेटी वाला दिन) | दाएँ हाथ की मध्यमा |
स्रोत: आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1
उसी आदेश का स्पष्टीकरण कहता है: जिस चुनाव में निशान बाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में उसी बाएँ हाथ की मध्यमा पर; जिसमें दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में उसी दाएँ हाथ की मध्यमा पर। 27
अंगुली न हो तो
आदेश 2235 (25.06.2019) के बिंदु 5 में लिखा है: किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली न हो, तो स्याही नियम 38 के स्पष्टीकरण के अनुसार लगाई जाएगी। 28 नियम 38 का स्पष्टीकरण बाएँ हाथ की तर्जनी के हिसाब से लिखा है: 29
- बाईं तर्जनी न हो: बाएँ हाथ की कोई और अंगुली। 29
- बाएँ हाथ की कोई अंगुली न हो: दाएँ हाथ की तर्जनी या कोई और अंगुली। 29
- दोनों हाथों की कोई अंगुली न हो: बाईं या दाईं बाँह का जो सिरा हो, उस पर। 29
मतदान का समय और गिनती
दोनों मतदान दिवसों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। 3023
दोहराइए: मतदान दिवस एक नज़र में
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3कखगघङच
- 2.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9कखगघङचछजझञटठडढ
- 3.आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1कखगघङचछजझञटठ
- 4.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12 पाठ में
- 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15कख
- 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26कखगघङचछ
- 7.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2कख
- 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5कख
- 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कखग
- 10.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106कखगघङचछ
- 11.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121 पाठ में
- 12.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 121कख
- 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कख
- 14.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1कखग
- 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 90कख
- 16.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2कखगघङचछजझञटठडढण
- 17.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 3 पाठ में
- 18.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25 पाठ में
- 19.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9 पाठ में
- 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 204 पाठ में
- 21.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 120 पाठ में
- 22.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11कखगघङच
- 23.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघङचछ
- 24.आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240कखगघङच
- 25.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 206 पाठ में
- 26.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 133 पाठ में
- 27.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243कखग
- 28.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242, 243 पाठ में
- 29.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242कखगघ
- 30.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 4कख