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मतपेटी वाला दिन (पंच + सरपंच): एक नज़र में

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर

मतदान वाले दिन बूथ पर क्या होगा, यह पेज छोटे में बताता है। हर बात के साथ उसका स्रोत लिखा है। ध्यान रखिए कि हर चरण में मतदान के दो दिन हैं, और दोनों दिन वोट का तरीका अलग है। 123

चार पद और दो मतदान दिवस

इस चुनाव में मतदाता चार पदों के लिए वोट डालेंगे: ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। 1

हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 23

दूसरा मतदान दिवसपंच + सरपंचमतपेटी से 12

बालोतरा में मतदान तीसरे और चौथे चरण में है। 4 दोनों चरणों की तारीखें चुनाव कार्यक्रम वाले पेज पर हैं।

वोट कैसे पड़ेंगे

ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट ईवीएम से पड़ेंगे। सरपंच और वार्ड पंच के वोट हर ज़िले में मतपेटी से पड़ेंगे। 1

रंग से पहचान

पद वोट किससे रंग किस चीज़ का रंग
सरपंच मतपेटी सफेद मतपत्र और उसका पैकिंग पेपर
वार्ड पंच मतपेटी गुलाबी मतपत्र और उसका पैकिंग पेपर

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2

मतदान दल

मतपेटी मार्गदर्शिका में "मतदान अधिकारी" बूथ का प्रभारी है, पर ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन यह नाम दल के बाकी लोगों के लिए लेती है। 8910 यह साइट दोनों दिन नियम 31 और आदेश 5096 वाले नाम लिखती है, जो तालिका के पहले खाने में हैं।

नियम 31 और आदेश 5096 का नाम बूथ पर काम मतपेटी मार्गदर्शिका में (पंच + सरपंच वाला दिन) ईवीएम मार्गदर्शिका में (ज़िला परिषद + पंचायत समिति वाला दिन)
मतदान अधिकारी (Polling Officer) बूथ का प्रभारी; पंचायत चुनाव में यही पीठासीन अधिकारी का काम करता है मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) पीठासीन अधिकारी
सहायक मतदान अधिकारी (Assistant Polling Officer) दल के बाकी लोग सहायक मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी

स्रोत: आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106

किस आदेश और किस मार्गदर्शिका में दल के लोगों का कौन-सा नाम छपा है, नए आदेश से पुराने तक, यह मतदान दल में अधिकारी: किस आदेश में कौन-सा नाम पेज पर है।

पंच + सरपंच वाला दिन (मतपेटी)

इस दिन मतदान दल 5 लोगों का होगा: एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी। 1213

मतदान अधिकारी बूथ का प्रभारी होता है, और पंचायत चुनाव में वही पीठासीन अधिकारी के रूप में बूथ पर काम करता है। 910

बूथ का नक्शा: नीचे बाईं ओर अंदर आने का रास्ता (IN); मेज़ 1, 2 और 3 पर सहायक मतदान अधिकारी; बीच में मतदान अधिकारी (P.O.) की मेज़; दाईं ओर चौथा सहायक मतदान अधिकारी और मतपेटी (B.Box); ऊपर दाएँ कोने में दो मतदान कक्ष; नीचे दाईं ओर बाहर का रास्ता (OUT); बाईं दीवार के पास मतदान अभिकर्ता या उम्मीदवार
मतपेटी वाले बूथ का नक्शा, मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 11 से। मतदाता IN से आकर मेज़ 1, 2 और 3 से होता हुआ मतपेटी तक पहुँचता है, मतदान कक्ष से लौटकर मतपत्र पेटी में डालता है और OUT से बाहर जाता है। 10

नक्शे में कौन क्या सँभालता है:

नक्शे में कौन क्या सँभालता है
P.O. मतदान अधिकारी पूरा बूथ
APO 1 पहला सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान
APO 2 दूसरा सहायक मतदान अधिकारी पंच का मतपत्र और पंच वाली चिन्हित मतदाता सूची
APO 3 तीसरा सहायक मतदान अधिकारी सरपंच का मतपत्र और सरपंच वाली चिन्हित मतदाता सूची
APO 4 चौथा सहायक मतदान अधिकारी अमिट स्याही, ऐरोक्रॉस मार्क सील, स्टाम्प पैड और मतपेटी

स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106

पंच और सरपंच, दोनों के मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाते हैं। 10

इस दिन का पूरा काम, गिनती और वैध-अवैध मतपत्र पहचानने का अभ्यास: मतपेटी वाला दिन।

पहचान के दस्तावेज़

  • मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का जारी किया मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। 1415

EPIC न दिखा सके, तो नीचे के 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा, जो चुनाव की घोषणा से पहले जारी हुआ हो। 1416

  1. आधार कार्ड 16
  2. विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/ मनरेगा कार्ड 16
  3. बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक 16
  4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड 16
  5. ड्राइविंग लाइसेन्स 16
  6. पैन कार्ड 16
  7. भारतीय पासपोर्ट 16
  8. फोटो वाला पेंशन दस्तावेज़ 16
  9. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो वाला सेवा पहचान पत्र 16
  10. सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र 16
  11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 16

इनमें से किसी दस्तावेज़ पर उसकी मियाद लिखी हो, तो पहचान के लिए भी वह उसी मियाद तक मान्य होगा। 16

  • परिवार के मुखिया को जारी EPIC या ऊपर के किसी दस्तावेज़ के आधार पर सिर्फ़ मुखिया ही परिवार के बाकी सदस्यों की पहचान कर सकता है, बशर्ते सब सदस्य उसके साथ आएँ और मुखिया उनकी पहचान पक्की कर सके। 16
  • चुनाव के दौरान कोई मतदाता झूठे या जाली पहचान पत्र से, या किसी और मतदाता का प्रतिरूपण करके वोट डालने की कोशिश करे, तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 में कार्यवाही की जाए। 16 चुनाव में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के अपराध की सज़ा भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 में है: एक साल तक की किसी भी तरह की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों। 17
ईवीएम मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-16) और मतपेटी मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-22), दोनों पहचान के दस्तावेज़ों के लिए अपना परिशिष्ट देखने को कहती हैं 181519, और दोनों में आयोग का आदेश 603 (19.01.2026) छपा है 2021। आयोग के 30.07.2026 के आदेश 5310 ने उसकी जगह ले ली है, इसलिए ऊपर की सूची आदेश 5310 से है। 14

स्याही

तर्जनी = अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली। मध्यमा = बीच वाली अंगुली। 62223

मतपेटी वाले दिन (पंच + सरपंच), बाद वाला चुनावदाएँ हाथ की तर्जनीहर मतदाता को 2323

कैसे लगानी है

नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से। यह आदेश 1408 का तरीका है। 24

अंगुली का चित्र: स्याही नाखून के सिरे से पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से
आदेश 1408 का चित्र: नाखून का सिरा, पहला जोड़ और ब्रश। चित्र राज्य निर्वाचन आयोग का है। 24
दाएँ हाथ की तर्जनी का चित्र: स्याही नाखून के सिरे से पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से
मतपेटी वाले दिन (पंच + सरपंच): यही तरीका, दाएँ हाथ की तर्जनी पर। यह चित्र DLMT प्रशिक्षण पर आधारित है और AI से बनाया गया है, सिर्फ़ समझने के लिए; आयोग का अपना चित्र ऊपर है।
मार्गदर्शिकाओं के पाठ में तरीका अलग लिखा है: नाखून के ठीक ऊपर की कोमल चमड़ी पर, ऐसे कि स्याही चमड़ी और नाखून दोनों पर फैल जाए। 622 पर दोनों मार्गदर्शिकाओं के परिशिष्ट में आदेश 1408 ही लगा है। यह आदेश स्याही वाला पुराना आदेश हटाकर ऊपर वाला तरीका देता है। इसलिए यहाँ आदेश 1408 वाला तरीका सिखाया गया है। 252624

कौन लगाता है, कौन जाँचता है

दिन स्याही कौन लगाता है वोट से पहले निशान पूरा है, यह कौन देखता है
मतपेटी वाला दिन: पंच + सरपंच चौथा सहायक मतदान अधिकारी वही चौथा सहायक मतदान अधिकारी, मतदाता के वोट डालने से पहले

स्रोत: आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11

मतपेटी वाले दिन (पंच + सरपंच) किस अंगुली पर

हर चरण में पहले ज़िला परिषद + पंचायत समिति का मतदान होता है, और उसके दो दिन बाद पंच + सरपंच का। 23 मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में लिखा है: पहले दिन बाईं तर्जनी पर लगा निशान मतदाता की अंगुली पर रहता है, इसलिए बाद वाले दिन के चुनाव में मतदाता के दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। 23

यानी मतपेटी वाले दिन (पंच + सरपंच) हर मतदाता की दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। 2323

मतपेटी वाली मार्गदर्शिका कहती है कि अंगुली पर पहले से स्याही का निशान हो तो मतपत्र न दें, और पहला सहायक अंगुली देखकर ही मतदाता को आगे भेजे। 22 उसी मार्गदर्शिका में यह भी लिखा है कि अलग-अलग दिन के चुनाव में पहले दिन बाईं तर्जनी पर लगा निशान अंगुली पर रहता है, इसलिए बाद वाले दिन के चुनाव में दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। 23

पुनर्मतदान हो तो

आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान हो, तो आदेश 2235 कहता है: 27

किसका पुनर्मतदान स्याही किस अंगुली पर
जिन पदों का चुनाव बाद में हुआ: पंच + सरपंच (मतपेटी वाला दिन) दाएँ हाथ की मध्यमा

स्रोत: आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1

उसी आदेश का स्पष्टीकरण कहता है: जिस चुनाव में निशान बाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में उसी बाएँ हाथ की मध्यमा पर; जिसमें दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में उसी दाएँ हाथ की मध्यमा पर। 27

अंगुली न हो तो

आदेश 2235 (25.06.2019) के बिंदु 5 में लिखा है: किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली न हो, तो स्याही नियम 38 के स्पष्टीकरण के अनुसार लगाई जाएगी। 28 नियम 38 का स्पष्टीकरण बाएँ हाथ की तर्जनी के हिसाब से लिखा है: 29

  • बाईं तर्जनी न हो: बाएँ हाथ की कोई और अंगुली। 29
  • बाएँ हाथ की कोई अंगुली न हो: दाएँ हाथ की तर्जनी या कोई और अंगुली। 29
  • दोनों हाथों की कोई अंगुली न हो: बाईं या दाईं बाँह का जो सिरा हो, उस पर। 29

मतदान का समय और गिनती

दोनों मतदान दिवसों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। 3023

पंच + सरपंच की गिनतीमतदान खत्म होते हीग्राम पंचायत मुख्यालय पर 23

दोहराइए: मतदान दिवस एक नज़र में

चार पद, दो मतदान दिवस ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 1 23 देखिए
समय दोनों दिन मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक; जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। 3023 देखिए
स्याही मशीन वाले दिन हर मतदाता को बाएँ हाथ की तर्जनी पर (अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली)। मशीन वाले दिन द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी लगाता है, मतपेटी वाले दिन चौथा सहायक मतदान अधिकारी। 2423 622 24622 देखिए
दो दिन बाद: मतपेटी सरपंच और वार्ड पंच के वोट मतपेटी से; सरपंच का मतपत्र सफेद, वार्ड पंच का गुलाबी, और दोनों एक ही मतपेटी में। दल 5 लोगों का: एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी। 12 567 10 1213 देखिए
मतपेटी वाले दिन स्याही मशीन वाले दिन बाईं तर्जनी पर लगा निशान अंगुली पर रहता है, इसलिए मतपेटी वाले दिन हर मतदाता की दाएँ हाथ की तर्जनी पर। 2323 देखिए
मतपेटी वाली गिनती पंच और सरपंच की गिनती मतदान खत्म होते ही, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। 23 देखिए
दोहराने के लिए: इस पेज के मुख्य क़दम, उसी क्रम में। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

स्रोत

पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।

  1. 1.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3कखगघङच
  2. 2.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9कखगघङचछजझञटठडढ
  3. 3.आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1कखगघङचछजझञटठ
  4. 4.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12 पाठ में
  5. 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15कख
  6. 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26कखगघङचछ
  7. 7.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2कख
  8. 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5कख
  9. 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कखग
  10. 10.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106कखगघङचछ
  11. 11.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121 पाठ में
  12. 12.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 121कख
  13. 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कख
  14. 14.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1कखग
  15. 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 90कख
  16. 16.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2कखगघङचछजझञटठडढण
  17. 17.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 3 पाठ में
  18. 18.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25 पाठ में
  19. 19.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9 पाठ में
  20. 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 204 पाठ में
  21. 21.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 120 पाठ में
  22. 22.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11कखगघङच
  23. 23.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघङचछ
  24. 24.आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240कखगघङच
  25. 25.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 206 पाठ में
  26. 26.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 133 पाठ में
  27. 27.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243कखग
  28. 28.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242, 243 पाठ में
  29. 29.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242कखगघ
  30. 30.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 4कख