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MPSV वाला दिन (ज़िला परिषद + पंचायत समिति): एक नज़र में

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर

मतदान वाले दिन बूथ पर क्या होगा, यह पेज छोटे में बताता है। हर बात के साथ उसका स्रोत लिखा है। ध्यान रखिए कि हर चरण में मतदान के दो दिन हैं, और दोनों दिन वोट का तरीका अलग है। 123

चार पद और दो मतदान दिवस

इस चुनाव में मतदाता चार पदों के लिए वोट डालेंगे: ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। 1

हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 23

पहला मतदान दिवसज़िला परिषद + पंचायत समितिईवीएम से 12

बालोतरा में मतदान तीसरे और चौथे चरण में है। 4 दोनों चरणों की तारीखें चुनाव कार्यक्रम वाले पेज पर हैं।

वोट कैसे पड़ेंगे

ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट ईवीएम से पड़ेंगे। सरपंच और वार्ड पंच के वोट हर ज़िले में मतपेटी से पड़ेंगे। 1

बालोतरा में मशीन ECIL की MPSV है। 1

MPSV में ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, दोनों के लिए एक ही कन्ट्रोल यूनिट होगी और दो बैलेट यूनिट। 56

दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में रखी जाएँगी: पहले प्रकोष्ठ में ज़िला परिषद सदस्य की बैलेट यूनिट, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की। 6

उम्मीदवार नोटा मिलाकर 15 तक हों तो एक बैलेट यूनिट, 30 तक हों तो दो बैलेट यूनिट, और इस तरह दोनों पदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार बैलेट यूनिट काम में ली जा सकती हैं। 5

मतदाता पहली बैलेट यूनिट पर बटन दबाता है तो छोटी बीप आती है। दूसरे प्रकोष्ठ की बैलेट यूनिट पर बटन दबाने पर लम्बी बीप आती है। बत्तियाँ बंद होने और लम्बी बीप रुकने से पता चल जाता है कि मतदाता का वोट दर्ज हो गया। 7

रंग से पहचान

पद वोट किससे रंग किस चीज़ का रंग
ज़िला परिषद सदस्य ईवीएम (MPSV) पीला बैलेट यूनिट में लगा मतपत्र, बैलेट यूनिट का एड्रेस टैग, कैरिंग बक्से का स्टीकर, मतदाता पर्ची
पंचायत समिति सदस्य ईवीएम (MPSV) नीला बैलेट यूनिट में लगा मतपत्र, बैलेट यूनिट का एड्रेस टैग, कैरिंग बक्से का स्टीकर, मतदाता पर्ची

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2

MPSV में दोनों पदों के लिए कन्ट्रोल यूनिट एक ही है। 5 आयोग के पत्र 1299 (03.02.2026) में लिखा है कि MPSV की कन्ट्रोल यूनिट दोनों पदों के लिए काम आए, तो उस पर स्टीकर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी; सिर्फ़ एक पद के लिए काम आए, तो सिंगल पोस्ट मशीन की तरह उस पर भी स्टीकर लगेंगे। 10

मतदान दल

मतपेटी मार्गदर्शिका में "मतदान अधिकारी" बूथ का प्रभारी है, पर ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन यह नाम दल के बाकी लोगों के लिए लेती है। 111213 यह साइट दोनों दिन नियम 31 और आदेश 5096 वाले नाम लिखती है, जो तालिका के पहले खाने में हैं।

नियम 31 और आदेश 5096 का नाम बूथ पर काम मतपेटी मार्गदर्शिका में (पंच + सरपंच वाला दिन) ईवीएम मार्गदर्शिका में (ज़िला परिषद + पंचायत समिति वाला दिन)
मतदान अधिकारी (Polling Officer) बूथ का प्रभारी; पंचायत चुनाव में यही पीठासीन अधिकारी का काम करता है मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) पीठासीन अधिकारी
सहायक मतदान अधिकारी (Assistant Polling Officer) दल के बाकी लोग सहायक मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी

स्रोत: आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106

किस आदेश और किस मार्गदर्शिका में दल के लोगों का कौन-सा नाम छपा है, नए आदेश से पुराने तक, यह मतदान दल में अधिकारी: किस आदेश में कौन-सा नाम पेज पर है।

ज़िला परिषद + पंचायत समिति वाला दिन (ईवीएम, बालोतरा में MPSV)

ईवीएम मार्गदर्शिका कहती है कि मशीन से मतदान हो, तो मतदान अधिकारी को "पीठासीन अधिकारी" और सहायक मतदान अधिकारी को "मतदान अधिकारी" कहा जाएगा। यानी मार्गदर्शिका का पीठासीन अधिकारी वही है, जिसे नियम 31 में मतदान अधिकारी (Polling Officer) कहा गया है। 1115

इस दिन दल में मतदान अधिकारी के साथ कितने सहायक मतदान अधिकारी होंगे, यह मशीन के मॉडल से तय होता है: MPSV मशीन वाले बूथ पर 3, और M-2/M-3/MK-4/MK-5 मशीन वाले बूथ पर 4। 166

ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिस अधिकारी को नामित करते हैं, वह हर बूथ के लिए मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी नाम से या पद से नियुक्त करता है। 15 आपके दल में कौन-कौन है, यह अपने नियुक्ति आदेश में देखिए।

MPSV वाले बूथ पर मार्गदर्शिका काम ऐसे बाँटती है:

कौन क्या संभालता है
प्रथम सहायक मतदान अधिकारी चिन्हित मतदाता सूची; मतदाता की पहचान
द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही; पीली और नीली मतदाता पर्ची देता है, फिर मतदाता को तृतीय सहायक मतदान अधिकारी के पास भेजता है
तृतीय सहायक मतदान अधिकारी दोनों पदों की एक ही कन्ट्रोल यूनिट; मतदान अधिकारी के पास बैठता है; पर्ची लेकर और अंगुली पर स्याही का निशान देखकर ही मतदाता को मतदान कक्ष में जाने देता है

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95

पहचान के दस्तावेज़

  • मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का जारी किया मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। 1920

EPIC न दिखा सके, तो नीचे के 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा, जो चुनाव की घोषणा से पहले जारी हुआ हो। 1921

  1. आधार कार्ड 21
  2. विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/ मनरेगा कार्ड 21
  3. बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक 21
  4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड 21
  5. ड्राइविंग लाइसेन्स 21
  6. पैन कार्ड 21
  7. भारतीय पासपोर्ट 21
  8. फोटो वाला पेंशन दस्तावेज़ 21
  9. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो वाला सेवा पहचान पत्र 21
  10. सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र 21
  11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 21

इनमें से किसी दस्तावेज़ पर उसकी मियाद लिखी हो, तो पहचान के लिए भी वह उसी मियाद तक मान्य होगा। 21

  • परिवार के मुखिया को जारी EPIC या ऊपर के किसी दस्तावेज़ के आधार पर सिर्फ़ मुखिया ही परिवार के बाकी सदस्यों की पहचान कर सकता है, बशर्ते सब सदस्य उसके साथ आएँ और मुखिया उनकी पहचान पक्की कर सके। 21
  • चुनाव के दौरान कोई मतदाता झूठे या जाली पहचान पत्र से, या किसी और मतदाता का प्रतिरूपण करके वोट डालने की कोशिश करे, तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 में कार्यवाही की जाए। 21 चुनाव में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के अपराध की सज़ा भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 में है: एक साल तक की किसी भी तरह की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों। 22
ईवीएम मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-16) और मतपेटी मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-22), दोनों पहचान के दस्तावेज़ों के लिए अपना परिशिष्ट देखने को कहती हैं 172023, और दोनों में आयोग का आदेश 603 (19.01.2026) छपा है 2425। आयोग के 30.07.2026 के आदेश 5310 ने उसकी जगह ले ली है, इसलिए ऊपर की सूची आदेश 5310 से है। 19

स्याही

तर्जनी = अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली। मध्यमा = बीच वाली अंगुली। 82627

मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद + पंचायत समिति)बाएँ हाथ की तर्जनीहर मतदाता को 282723

कैसे लगानी है

नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से। यह आदेश 1408 का तरीका है। 28

अंगुली का चित्र: स्याही नाखून के सिरे से पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से
आदेश 1408 का चित्र: नाखून का सिरा, पहला जोड़ और ब्रश। चित्र राज्य निर्वाचन आयोग का है। 28
मार्गदर्शिकाओं के पाठ में तरीका अलग लिखा है: नाखून के ठीक ऊपर की कोमल चमड़ी पर, ऐसे कि स्याही चमड़ी और नाखून दोनों पर फैल जाए। 826 पर दोनों मार्गदर्शिकाओं के परिशिष्ट में आदेश 1408 ही लगा है। यह आदेश स्याही वाला पुराना आदेश हटाकर ऊपर वाला तरीका देता है। इसलिए यहाँ आदेश 1408 वाला तरीका सिखाया गया है। 293028

कौन लगाता है, कौन जाँचता है

दिन स्याही कौन लगाता है वोट से पहले निशान पूरा है, यह कौन देखता है
मशीन वाला दिन: ज़िला परिषद + पंचायत समिति (ईवीएम) द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट वाला सहायक मतदान अधिकारी, बैलेट बटन दबाने से पहले

स्रोत: आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11

पुनर्मतदान हो तो

आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान हो, तो आदेश 2235 कहता है: 31

किसका पुनर्मतदान स्याही किस अंगुली पर
जिन पदों का चुनाव पहले हुआ: ज़िला परिषद + पंचायत समिति (मशीन वाला दिन) बाएँ हाथ की मध्यमा

स्रोत: आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9; आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1

उसी आदेश का स्पष्टीकरण कहता है: जिस चुनाव में निशान बाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में उसी बाएँ हाथ की मध्यमा पर; जिसमें दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगा था, उसके पुनर्मतदान में उसी दाएँ हाथ की मध्यमा पर। 31

अंगुली न हो तो

जिस अंगुली पर स्याही लगनी है वह न हो, तो नियम 38 के स्पष्टीकरण के हिसाब से: 32

  • बाईं तर्जनी न हो: बाएँ हाथ की कोई और अंगुली। 33
  • बाएँ हाथ की कोई अंगुली न हो: दाएँ हाथ की तर्जनी या कोई और अंगुली। 33
  • दोनों हाथों की कोई अंगुली न हो: बाईं या दाईं बाँह का जो सिरा हो, उस पर। 33

मतदान का समय और गिनती

दोनों मतदान दिवसों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। 3423

ज़िला परिषद + पंचायत समिति की गिनती20.11.2026, सुबह 8 बजे सेचारों चरणों की एक साथ, ज़िला मुख्यालय पर 2

ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट हर चरण के बाद नहीं गिने जाएँगे। 2 इनकी गिनती ज़िला मुख्यालय पर होगी, इसके लिए वोटिंग मशीन और दूसरे कागज़ात मतदान खत्म होते ही ज़िला मुख्यालय पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। 16

दोहराइए: मतदान दिवस एक नज़र में

चार पद, दो मतदान दिवस ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 1 23 देखिए
समय दोनों दिन मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक; जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। 3423 देखिए
मशीन वाला दिन: ईवीएम ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोट ईवीएम से; बालोतरा में मशीन ECIL की MPSV, जिसमें दोनों पदों के लिए एक ही कन्ट्रोल यूनिट और दो बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में लगा मतपत्र और मतदाता पर्ची: ज़िला परिषद पीला, पंचायत समिति नीला। 1 56 589 देखिए
स्याही मशीन वाले दिन हर मतदाता को बाएँ हाथ की तर्जनी पर (अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली)। मशीन वाले दिन द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी लगाता है, मतपेटी वाले दिन चौथा सहायक मतदान अधिकारी। 2827 826 28826 देखिए
मशीन वाली गिनती हर चरण के बाद नहीं; 20.11.2026, सुबह 8 बजे से, चारों चरणों की एक साथ, ज़िला मुख्यालय पर। वोटिंग मशीन और दूसरे कागज़ात मतदान खत्म होते ही ज़िला मुख्यालय पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। 2 16 देखिए
दोहराने के लिए: इस पेज के मुख्य क़दम, उसी क्रम में। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

स्रोत

पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।

  1. 1.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3कखगघङचछ
  2. 2.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9कखगघङचछजझञट
  3. 3.आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1कखगघङचछ
  4. 4.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12 पाठ में
  5. 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15कखगघङच
  6. 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29कखगघङ
  7. 7.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30 पाठ में
  8. 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26कखगघङचछज
  9. 9.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2कख
  10. 10.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288 पाठ में
  11. 11.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5कखग
  12. 12.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कख
  13. 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106कख
  14. 14.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121 पाठ में
  15. 15.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120कख
  16. 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6कखग
  17. 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25कख
  18. 18.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95 पाठ में
  19. 19.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1कखग
  20. 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 90कख
  21. 21.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2कखगघङचछजझञटठडढण
  22. 22.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 3 पाठ में
  23. 23.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9 पाठ में
  24. 24.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 204 पाठ में
  25. 25.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 120 पाठ में
  26. 26.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11कखगघङ
  27. 27.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखग
  28. 28.आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240कखगघङचछ
  29. 29.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 206 पाठ में
  30. 30.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 133 पाठ में
  31. 31.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243कखग
  32. 32.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243, 242 पाठ में
  33. 33.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242कखग
  34. 34.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 4कख