प्ररूप-7: पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के परिणाम की विवरणी
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इस पेज पर
गिनती पूरी होने पर रिटर्निंग अधिकारी नतीजा प्ररूप-7 में लिखते हैं। फ़ॉर्म पर इसका पूरा नाम छपा है: "निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी"। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य, चारों पदों का फ़ॉर्म एक ही है; दोनों मार्गदर्शिकाओं में यही फ़ॉर्म छपा है। यह पेज पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य की मशीन वाली गिनती के हिसाब से हर कॉलम समझाता है। 12 पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 3 पंच और सरपंच वाला प्ररूप-7, SLMT (राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर) के भरे हुए नमूने के साथ, अलग पेज पर है।
नियम क्या कहता है
मशीन वाली गिनती, नियम 52-क। नियम 49घ और 50क की गिनती पूरी होने पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप-7 में विवरणी तैयार करके प्रमाणित करेंगे: निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम और पते; वैध वोट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम, पते और हर एक के वोट; नियम 50क में अवैध होने से नामंज़ूर किए गए वोटों की संख्या; और नियम 51 वाले लॉट का नतीजा, अगर निकला हो। 4 नियम 50क डाक मतपत्रों की गिनती और उन्हें नामंज़ूर करने का नियम है। 5
बराबर वोट, नियम 51। वोट बराबर हों, तो नतीजा लॉट निकालकर घोषित होगा, उस तरीक़े से जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझें। 6
कब भरना है
पंचायत समिति और ज़िला परिषद, मशीन वाली गिनती। 7
- गणना पर्यवेक्षक हर उम्मीदवार और नोटा के वोट प्रारूप 14 के भाग II "गणना का परिणाम" में लिखते हैं, और यह प्रारूप भरकर रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपते हैं। रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी इसे जाँचकर और हस्ताक्षर करके अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप-7) बना रहे अधिकारी को देते हैं। 8
- प्ररूप-7 मशीनों के वोटों और डाक मतपत्रों, दोनों की गिनती के बाद भरा जाता है: हर उम्मीदवार और नोटा के मशीन वाले वोटों में डाक मतपत्रों के वैध वोट, नोटा सहित, जोड़कर। 8
- आयोग ने किसी बूथ पर नया मतदान करवाया हो, तो परिणाम पत्र में उस नए मतदान की गिनती ही जोड़ी जाएगी, और उसके आने तक कुल जोड़ नहीं लगेगा। 9
- कुल जोड़ ज़रूर जाँचिए। आयोग इस प्रारूप के किसी भी अंतर को गंभीरता से लेगा, और यह कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की वजह बनेगा। 10
- निविदत्त मतपत्रों के लिफ़ाफ़े नहीं खुलेंगे, और निविदत्त वोट नहीं गिने जाएँगे। 10
- गिनती पूरी हो जाए और कोई भ्रम न बचे, तब प्ररूप-7 में अंतिम परिणाम पत्र तैयार कीजिए; फिर उसमें लिखे हर उम्मीदवार के कुल वोट और परिणाम घोषित कीजिए। 10
- प्रारूप 14 के भाग II और प्ररूप-7 में लिख लेने के बाद कंट्रोल यूनिट को नियम 52-क के तहत रिटर्निंग अधिकारी की सील से फिर सील कीजिए; उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता चाहें, तो अपनी सील भी लगा सकते हैं। 11 पर ध्यान रहे: ECIL की बनाई MPSV और MPMV मशीनें सील नहीं होंगी। इन मशीनों में लगे SDMM को आयोग के पत्रांक 710, दिनांक 20.01.2026 के अनुसार, और DMM को पत्रांक 830, दिनांक 23.01.2026 के अनुसार सील किया जाएगा। 12
पूरी गिनती पंचायत समिति और ज़िला परिषद की गिनती वाले पेज पर है।
पंचायत समिति सदस्य का खाली प्ररूप-7, मशीन वाला दिन
यहाँ सिर्फ़ आयोग का खाली फ़ॉर्म है, EVM मार्गदर्शिका से।

कॉलम-दर-कॉलम
| कहाँ | फ़ॉर्म पर छपा है | क्या लिखें |
|---|---|---|
| ऊपर, पहली लाइन | पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद् का सदस्य | किस पद का नतीजा है। |
| ऊपर | पंचायत/पंचायत समिति जिला परिषद् | पंचायत समिति या ज़िला परिषद का नाम |
| ऊपर | कुल निर्वाचक मण्डल | मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता (तर्क से; नीचे देखिए) |
| ऊपर | पंचायत समिति ….. जिला ….. | पंचायत समिति और ज़िले का नाम |
| ऊपर | निर्वाचन की तारीख | मतदान की तारीख (तर्क से; नीचे देखिए) |
| 1 | कुल निर्वाचक मण्डल सहित वार्ड/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (आरक्षण के ब्यौरे यदि कोई हो तो) | निर्वाचन क्षेत्र का नंबर; साथ में उसके कुल मतदाता, और आरक्षण हो तो उसका ब्यौरा |
| 2 | नियम 29(2) के अधीन निर्विरोध घोषित अभ्यर्थियों के नाम (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनैतिक दल का नाम) | निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार का नाम, और दल का नाम भी |
| 3 | उन अभ्यर्थियों के नाम जिनके लिए विधिमान्य मत डाले गये है (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनैतिक दल का नाम) | जिन उम्मीदवारों को वैध वोट मिले, उनके नाम 1, 2… करके, और आख़िर में "नोटा (इनमें से कोई नहीं)" |
| 4 (क)–(च) | कॉलम (2) व (3) में उल्लेखित अभ्यर्थियों की विशिष्टियां | कॉलम 2 और 3 के हर उम्मीदवार की छह बातें, नीचे की पंक्तियों में |
| 4 (क) | पता | उम्मीदवार का पता |
| 4 (ख) | जाति (अ.जा. या अ.जन.जा. या अ.पि. का उल्लेख कीजिए) | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी हो |
| 4 (ग) | शैक्षिक स्तर क्या निरक्षर/मिडिल से कम/मैट्रिक/स्नातक है | छपे हुए चार में से एक: निरक्षर, मिडिल से कम, मैट्रिक, स्नातक |
| 4 (घ) | आयु वर्षों में | उम्र, सालों में |
| 4 (ङ) | व्यवसाय | काम-धंधा |
| 4 (च) | क्या पूर्व में पंच या सरपंच का पद धारित किया है | पहले पंच या सरपंच रहे हैं या नहीं |
| 5 | प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या | हर उम्मीदवार के, और नोटा के, वैध वोट: मशीन के वोट और डाक मतपत्रों के वैध वोट जोड़कर |
| 6 | नामंजूर किये गये मतों की संख्या | नियम 50क में नामंज़ूर हुए, यानी डाक मतपत्रों वाले, वोट |
| 7 | नियम 51 के अधीन लाट का यदि कोई हो, परिणाम | वोट बराबर रहे और लॉट निकला, तो उसका नतीजा |
| 8 | अभ्युक्तियां | टिप्पणी |
| घोषणा | मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी… निर्वाचित हुआ है/हुए हैं। | निर्वाचन क्षेत्र का नंबर |
| चुने गए उम्मीदवारों की तालिका | क्र.सं. / कार्यालय का नाम / निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम और पता / लिंग / जाति / वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या / अभ्युक्तियां | हर चुने गए उम्मीदवार की एक पंक्ति |
| नीचे | स्थान, दिनांक, रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर | जगह, तारीख़ और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर |
स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 105; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 126–127; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 167; पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296
अनुमान (तर्क से): "निर्वाचन की तारीख"। यहाँ मतदान की तारीख लिखिए, गिनती की नहीं। फ़ॉर्म के नीचे रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर के पास अलग से "दिनांक" छपा है; 2 और "निर्वाचन की तारीख" प्ररूप-5 पर भी छपी है, यानी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची पर, जो मतदान से पहले बनती है; वहाँ इसका मतलब मतदान का दिन ही हो सकता है। 1314 यह फ़र्क ज़िला परिषद और पंचायत समिति में मायने रखता है, क्योंकि वहाँ गिनती मतदान के दिन नहीं होती। 15
अनुमान (तर्क से): "कुल निर्वाचक मण्डल"। मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता, वोट डालने वाले नहीं: ऊपर पूरी पंचायत समिति या ज़िला परिषद के, और कॉलम 1 में उस निर्वाचन क्षेत्र के। 161 इन फ़ॉर्मों में "निर्वाचक" वह है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जैसे मतदाता पर्ची पर "निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं."; 17 वोट डालने वालों के लिए अलग शब्द छपते हैं, जैसे डायरी में "निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया"। 18
कॉलम 6 के बारे में: मशीन में दर्ज हर वोट आम तौर पर वैध है, और उसकी वैधता पर कोई विवाद नहीं उठेगा। 10 इसीलिए नियम 52-क में नामंज़ूर वोटों की बात सिर्फ़ नियम 50क, यानी डाक मतपत्रों, के लिए है। 4
दल का नाम। फ़ॉर्म के कॉलम 2 और 3 में छपा है कि राजनैतिक दल का नाम सिर्फ़ ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए लिखना है। 16 आयोग के पत्र क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/10008, दिनांक 30.12.2014 के साथ लगी प्रक्रिया में लिखा है कि प्ररूप-7 के पहले और दूसरे भाग में उम्मीदवारों के कोष्ठक में संबद्ध दल का नाम या "निर्दलीय", जो भी ठीक हो, लिखा जाए। यह प्रक्रिया ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के मतपत्र मिलाकर गिनने के बारे में है। 19
हस्ताक्षर, नाम और सील। गिनती के बाद बनने वाले काग़ज़ों (प्ररूप-7, सारणी-क में ज़िला परिषद के और सारणी-ख में पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों की सूची) पर रिटर्निंग अधिकारी का नाम और साफ़ हस्ताक्षर, तारीख़, जगह और सील होनी चाहिए। 11
लॉट निकले तो। पंचायत समिति और ज़िला परिषद की गिनती के निर्देश में लिखा है: वोट बराबर हों और एक वोट जुड़ने से ही कोई उम्मीदवार जीत सकता हो, तो रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के सामने तुरंत लॉटरी निकालेंगे। कार्यवाही का विवरण बनेगा, और उस पर मौजूद उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, अगर वे करें, करवाए जाएँगे। विवरण बाक़ी काग़ज़ों के साथ अलग लिफ़ाफ़े में सुरक्षित रखा जाएगा। प्ररूप-7 में लॉट जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों के आगे इसकी प्रविष्टि लिखी जाएगी, और लॉटरी निकालने की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफ़ी होगी। 11
प्ररूप-7 की प्रति किसे भेजें
नियम 52-क(4), मशीन वाली गिनती। रिटर्निंग अधिकारी जितनी जल्दी हो सके, विवरणी की एक-एक प्रति भेजेंगे: (i) पंचायत के दफ़्तर को, अगर हो; (ii) पंचायतों के हर प्रभारी अधिकारी को और नए चुने गए सरपंच को; (iii) ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को, चुनाव के सारे काग़ज़ों के साथ; (iv) उस ब्लॉक की पंचायत समिति को, जिसमें वह पंचायत सर्किल आता है; (v) आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर को। 4
EVM मार्गदर्शिका में यही बिंदु छह नाम गिनाता है: निदेशक, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर; ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत); नए चुने गए सरपंच; पंचायत समिति; पंचायत समिति कार्यालय, अगर हो; और राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी प्रति ज़िला निर्वाचन अधिकारी के ज़रिए जाएगी। 2021
भरने से पहले और बाद में, जाँच
- हर उम्मीदवार और नोटा के मशीन वाले वोटों में डाक मतपत्रों के वैध वोट जुड़े हैं? नए मतदान वाले बूथ की गिनती आने से पहले कुल जोड़ तो नहीं लगा? 9
- निविदत्त वोट नहीं गिने गए। 10
- निर्विरोध उम्मीदवार कॉलम 2 में हैं, कॉलम 3 में नहीं। 1
- कॉलम 4 के छह ख़ाने कॉलम 2 और 3 के हर उम्मीदवार के लिए भरे हैं। 1
- लॉट निकला हो, तो कॉलम 7 में उसका नतीजा है। 2216 लॉट वाले उम्मीदवार के वोटों के आगे भी प्रविष्टि है, और लॉट की कार्यवाही का विवरण अलग लिफ़ाफ़े में है। 11
- घोषणा के नीचे की तालिका में हर चुने गए उम्मीदवार की एक पंक्ति है, और नीचे जगह, तारीख़ और हस्ताक्षर हैं। 1
एक और "प्ररूप-7"
आयोग के आदेश क्रमांक एफ.1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1134, दिनांक 29.01.2026 (सां.आ. 153/2026) के साथ भी एक "प्ररूप-7" लगा है: "डाक मतपत्र प्राप्ति का रजिस्टर"। वह अलग फ़ॉर्म है; इस पेज वाला प्ररूप-7 नतीजे की विवरणी है। 23
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 105कखगघङच
- 2.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 126–127कखगघ
- 3.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7 पाठ में
- 4.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 167कखगघ
- 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 166 पाठ में
- 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 159 पाठ में
- 7.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296, 297, 298 पाठ में
- 8.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296कखग
- 9.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296, 297कख
- 10.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297कखगघङ
- 11.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298कखगघ
- 12.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298, 299 पाठ में
- 13.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 116 पाठ में
- 14.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 121 पाठ में
- 15.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 22 पाठ में
- 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 126कखग
- 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 200 पाठ में
- 18.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 122 पाठ में
- 19.आदेश 10008, दि. 30.12.2014, संकलन पृ. 371, 387 पाठ में
- 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 74 पाठ में
- 21.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 75 पाठ में
- 22.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 159–160 पाठ में
- 23.आदेश 1134, दि. 29.01.2026, संकलन पृ. 223, 234 पाठ में