मतपेटी वाले दिन: दल में कौन क्या करेगा
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर
पंच और सरपंच वाले दिन बूथ के मतदान दल में एक "मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)" होंगे, और 4 सहायक मतदान अधिकारी। 1 मतदान के दिन हर बूथ पर दल के सदस्यों में काम बाँटना, और सब पर नज़र रखना, रिटर्निंग अधिकारी का काम है। 2 यह पेज बताता है कि मार्गदर्शिका में किसके हिस्से कौन सा काम लिखा है, और किस क्रम में। हर काम कैसे होता है, यह मतपेटी वाला दिन पेज पर है।
दल में कितने लोग होंगे, इस पर आयोग के आदेश और दोनों मार्गदर्शिकाओं की बात एक नज़र वाले पेज पर है। किस आदेश में दल के लोगों का कौन-सा नाम छपा है, यह मतदान दल में अधिकारी: किस आदेश में कौन-सा नाम पेज पर है।
यह पेज सिर्फ़ पंच और सरपंच वाली मतपेटी का है। मार्गदर्शिका के इसी अध्याय में ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतपत्र वाले दल के काम भी लिखे हैं; वे यहाँ नहीं लिए गए। 3 उस दिन का दल मशीन वाले पेजों पर है, जैसे मशीन पर मतदान।
कौन कहाँ बैठेगा
पहले तीन सहायक मतदान अधिकारी अंदर आने वाले दरवाज़े के पास बैठेंगे। चौथे सहायक मतदान अधिकारी अंदर दूसरी तरफ़, मतपेटी के पास बैठेंगे। इंतज़ाम ऐसा कीजिए कि अंदर भीड़ न हो। बूथ का नमूना परिशिष्ट 11 में है। 4
मतदाता इसी क्रम में आगे बढ़ेगा: 5678
- पहले सहायक मतदान अधिकारी: पहचान। 5
- दूसरे सहायक मतदान अधिकारी: पंच का मतपत्र। 6
- तीसरे सहायक मतदान अधिकारी: सरपंच का मतपत्र। 67
- चौथे सहायक मतदान अधिकारी: स्याही, मोहर, और फिर मतपेटी। 78
मतदान अधिकारी
मार्गदर्शिका इन्हें "मतदान अधिकारी" कहती है, और दल वाली बात में साफ़ लिखती है कि यही पीठासीन अधिकारी हैं। 1 बूथ पर मतदान इन्हीं की देखरेख और निगरानी में होगा। 2
मतदान से पहले
- मतदाताओं के वोट देने का ठीक इंतज़ाम कीजिए। 2
- मतपेटी आप तैयार करेंगे: मतदान शुरू होने से करीब 15 मिनट पहले, मौजूद उम्मीदवारों के सामने मतपेटी ख़ाली दिखाइए, पेपर सील पर अपने पूरे हस्ताक्षर कीजिए, और जो उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें, उनके भी करवाइए। 2 परिशिष्ट-21 वाली घोषणा उनके सामने पढ़कर सुनाइए और हस्ताक्षर करवाइए। 5 तरीक़ा: मतपेटी तैयार करना।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के चुनावी अपराधों वाले प्रावधान परिशिष्ट-2 में हैं, और राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 से 48-ख तक (परिशिष्ट-4) मतदान का तरीक़ा लिखा है। इनका अच्छी तरह अध्ययन ज़रूरी है। 9
मतदान के दौरान
- मतपत्र की पीठ पर पूरे हस्ताक्षर कीजिए और सुभिन्नकारी चिह्न लगाइए। मतदान के समय सहूलियत के लिए कुछ मतपत्रों पर पहले से हस्ताक्षर करके रख सकते हैं, पर "50 मतपत्रों से अधिक मतपत्र हस्ताक्षरित न रहें"। बाद में ज़रूरत के हिसाब से ही हस्ताक्षर कीजिए, ताकि मतदान ख़त्म होने पर हस्ताक्षर किए हुए मतपत्र कम से कम बचें। 5 सील कहाँ लगेगी: मतदान से पहले।
- नियम 24-क में जिन लोगों के नाम हैं, उनके सिवा किसी को बूथ में न रहने दीजिए। ये नाम परिशिष्ट-4 के अध्याय-4 में हैं। 5
- सहायक मतदान अधिकारियों के काम पर नज़र रखिए। किसी के पास काम ज़्यादा हो और उसकी रफ़्तार धीमी हो, तो उसकी मदद कीजिए। 5
- देखिए कि मतदाता मतपत्र तय मतपेटी में ही डालें। 5
- हर मतदाता को दिए मतपत्र का क्रमांक चिह्नित मतदाता सूची में उसके नाम के सामने लिखा जाना है, और यह सूची हर चुनाव की अलग होगी। 5 पंच वाली सूची में यह दूसरे सहायक मतदान अधिकारी लिखेंगे, और सरपंच वाली में तीसरे। 67
- दृष्टिबाधित और दिव्यांग मतदाता को उसकी मर्ज़ी से वोट लगाने में मदद कीजिए। 5 नियम 41 में मतदान अधिकारी उनके कहने पर ख़ुद मतदान कक्ष में जाकर, उनकी मर्ज़ी से वोट लगाएँगे, मतपत्र मतपेटी में डालेंगे, और सूची में नाम के आगे "AA" लिखा जाएगा। 10
- निविदत्त (टेंडर) मतपत्र और चैलेंज वाले मामले आप तय करेंगे। 5 निविदत्त मतपत्र की पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" आप ख़ुद लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे; मतदाता वोट लगाकर यह मतपत्र आपको देगा, मतपेटी में नहीं डालेगा। 10 पंचायत चुनाव में न चैलेंज लिस्ट बनेगी, न चैलेंज फ़ीस लगेगी। 11 पहचान पर आपत्ति हो, तो क्या करना है, यह मतदान के दौरान में है।
- किसी का मतपत्र ग़लती से खराब हो जाए, तो उसे दूसरा मतपत्र दीजिए, और खराब मतपत्र की पीठ पर "खराब-रद्द" लिखिए। यह काम मतदान अधिकारी ख़ुद करेंगे। 11 तरीक़ा: मतदान के दौरान।
- कोई बूथ में बुरा बर्ताव करे, या रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी या किसी सहायक मतदान अधिकारी का जायज़ आदेश न माने, तो रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी उसे बूथ से बाहर कर देंगे, और वह फिर अंदर नहीं आ पाएगा (नियम 45)। पर ऐसा उसे वोट देने से रोकने के लिए नहीं करना है। 10
- रिटर्निंग अधिकारी जो आदेश दें, उनका क़ानून के हिसाब से पालन कीजिए। 5
- कोई अनहोनी या अचानक घटना हो, तो उसी समय डायरी में लिख लीजिए। पंच-सरपंच के लिए मतदान अधिकारी की डायरी अलग होगी (परिशिष्ट-23-B)। 12
मतदान बंद होने पर
- तय समय पर बाहर आकर लाइन में खड़े लोगों को अपने हस्ताक्षर वाली पर्चियाँ दीजिए, लाइन के आख़िरी व्यक्ति से 1 नंबर से शुरू करके। 12 तरीक़ा: मतदान बंद करना।
- मतपेटी सील करने के बारे में भी परिशिष्ट-21 के हिसाब से घोषणा कीजिए। 10
- काग़ज़ और लिफ़ाफ़े जितनी जल्दी हो सके, तैयार कर लीजिए। 13 पेपर सील का लेखा (परिशिष्ट-24), मतपत्रों का लेखा (परिशिष्ट-26) और Form of Statistics (परिशिष्ट-25) भी बनेंगे। 13
- पंच के चार और सरपंच के चार लिफ़ाफ़े सील करके, मतपेटियों के साथ, पर अलग से, रिटर्निंग अधिकारी को सौंपिए। 14 कौन सा काग़ज़ किस लिफ़ाफ़े में: लिफ़ाफ़े।
- डायरी मतपेटी के साथ लिफ़ाफ़ा P-43 में रखकर गिनती के समय रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। 15
- गिनती रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में होगी, और मतदान दलों के सब सदस्य उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। 16 गिनती के क़दम: गिनती।
पहले सहायक मतदान अधिकारी: पहचान
आपके पास कार्यकारी मतदाता सूची और बॉल पेन होगा। मतदाता की पहचान की ज़िम्मेदारी आपकी है। 5
- मतदाता आम तौर पर किसी उम्मीदवार के खेमे से पहचान पर्ची लाता है; उससे कार्यकारी प्रति में नाम ढूँढिए। पर्ची न लाए, तब भी नाम ढूँढिए; पर्ची न होने की वजह से मतदाता को लौटाइए नहीं। पहचान पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न छापना क़ानूनी अपराध है। 5
- मतदाता से मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र (Voter ID Card) माँगिए; वह न हो, तो आयोग के बताए दस्तावेज़ों (परिशिष्ट-22) में से कोई एक। उसी से पहचान पक्की कीजिए। 59 मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-22 में आयोग का आदेश 603 (19.01.2026) छपा है 517; आयोग के 30.07.2026 के आदेश 5310 ने उसकी जगह ले ली है 18। ताज़ा सूची: पहचान के दस्तावेज़।
- फिर मतदाता की प्रविष्टियाँ ज़ोर से बोलिए, ताकि बैठे हुए उम्मीदवार और अभिकर्ता सुन लें और चाहें तो पहचान को चैलेंज कर सकें। पहचान को चैलेंज सिर्फ़ आपके पास किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। 5
- पहचान Voter ID से हुई हो, तो कार्यकारी मतदाता सूची में नाम से पहले 'E' लिखिए; दूसरे दस्तावेज़ों से पहचान हुई हो, तो नाम से पहले ऐसा कोई निशान न लगाइए। इससे मतदान के बाद यह गिनना आसान रहेगा कि कितने मतदाताओं ने फ़ोटो पहचान पत्र से वोट दिया और कितनों ने दूसरे दस्तावेज़ों से। यह जानकारी Form of Statistics (परिशिष्ट-25) और मतदान अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट 23-B) में लिखी जाएगी। 6
- सूची में उस मतदाता की पूरी प्रविष्टि के नीचे लाइन खींचिए; महिला मतदाता हो, तो नाम पर सही (✓) का निशान, और थर्ड जेंडर हो, तो नाम के सामने तारा (*)। इससे मतदान के आख़िर में वोट देने वाली महिलाओं, पुरुषों और थर्ड जेंडर मतदाताओं के आँकड़े जुटाए जा सकेंगे। 6
- पंच-सरपंच के दिन मतदाता के दाएँ हाथ की तर्जनी देखिए: नियम 38 में वही अंगुली देखी जाती है जिस पर स्याही लगनी है, और आदेश 2235 के हिसाब से अलग-अलग दिन के मतदान में पहले वाले चुनाव का निशान दिख रहा हो, तो बाद वाले चुनाव की स्याही दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगती है। 19 2026 में पंच-सरपंच का मतदान ज़िला परिषद-पंचायत समिति के मतदान के दो दिन बाद, अलग तारीख़ को है। 202122 उस तर्जनी पर पहले से अमिट स्याही का निशान हो, तो मतदाता को वोट नहीं देने दिया जाएगा, और मतदान केंद्र से बाहर भेजा जाएगा। 6 मार्गदर्शिका में लिखा है कि पहले दिन बाईं तर्जनी पर लगी स्याही का निशान मतदाता की अंगुली पर रहता है, इसलिए बाद वाले दिन स्याही दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी; आदेश 2235 में भी यही वजह लिखी है: पहले वाला निशान दिखता रहे, तो स्याही लगाने में दिक़्क़त होती है। 2019 देखिए: मतपेटी वाले दिन की स्याही।
- मतदाता पर्ची के बिना आए, तो एक सादी पर्ची पर वार्ड का नंबर और मतदाता का क्रमांक लिखकर दीजिए। यह पर्ची लेकर मतदाता दूसरे, फिर तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास जाएगा। 6
दूसरे सहायक मतदान अधिकारी: पंच का मतपत्र
आपके पास पंच की चिह्नित मतदाता सूची, पहले से मुड़े हुए पंच के मतपत्र, और बॉल पेन होगा। 6
- सूची में मतदाता के नाम के नीचे लाइन खींचिए; महिला हो, तो सही का निशान, और थर्ड जेंडर हो, तो तारा (*)। 6
- नाम के आगे मतपत्र के क्रमांक के आख़िरी तीन अंक लिखिए: जैसे 1,00,331 हो, तो 331। जहाँ आख़िरी तीन अंक शून्य हों, वहाँ पूरा नंबर लिखिए। 6
- मुड़ा हुआ मतपत्र खोलकर मतदाता के दाएँ हाथ में दीजिए। पर्ची आगे तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास जाएगी। 6
तीसरे सहायक मतदान अधिकारी: सरपंच का मतपत्र
आपके पास सरपंच की चिह्नित मतदाता सूची, पहले से मुड़े हुए सरपंच के मतपत्र, और बॉल पेन होगा। 67
- नाम के नीचे लाइन, महिला हो तो सही का निशान, थर्ड जेंडर हो तो तारा (*)। 7
- नाम के आगे मतपत्र के क्रमांक के आख़िरी चार अंक लिखिए: जैसे 0331। जहाँ आख़िरी तीन अंक शून्य हों, वहाँ पूरा नंबर लिखिए। 7
- मतपत्र खोलकर मतदाता के दाएँ हाथ में दीजिए। इसके बाद पहचान पर्ची फाड़ दी जाएगी। 7
चौथे सहायक मतदान अधिकारी: स्याही और मतपेटी
पंच-सरपंच वाली मतपेटी आपके ज़िम्मे है। आपके पास होंगे: गीली रेत में रखी अमिट स्याही की शीशी, एरोक्रॉस मार्क वाली तीन मोहरें, एक बैंगनी स्टाम्प पैड, सफ़ेद काग़ज़ का एक ताव, और सील की हुई मतपेटी। दोनों चुनावों के लिए मतपेटी एक ही होगी। 7
- मतदाता से दोनों मतपत्र पहले अपने पास ले लीजिए। 7
- हर मतदाता के दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाइए; पंच-सरपंच का मतदान ज़िला परिषद-पंचायत समिति के मतदान के दो दिन बाद है: मतपेटी वाले दिन की स्याही। 202122 स्याही नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से लगाइए। 23 महिला मतदाता का हाथ न छुइए; उनसे उँगली मेज़ पर रखने को कहिए। 7 स्याही के नियम: स्याही।
- फिर दोनों मुड़े हुए मतपत्र मतदाता के दाएँ हाथ में दीजिए, ताकि स्याही से कोई मतपत्र खराब न हो। 7
- मतदाता स्याही लगवाने से मना करे, या उसके दाएँ हाथ की तर्जनी पर पहले से स्याही हो, तो उसे मतपत्र न दीजिए और मतदान अधिकारी के पास भेजिए। 72019
- स्याही सूखने दीजिए। एरोक्रॉस मोहर के दोनों क्रॉस स्टाम्प पैड से स्याही लगाकर मतदाता को मोहर दीजिए। मतदाता चाहे, तो सफ़ेद काग़ज़ पर निशान लगाकर दिखा दीजिए। 7
- मतदाता को बताइए: दोनों मतपत्रों पर निशान लगाए, दोनों को अलग-अलग मोड़े, मतपेटी में डाले, और मोहर आपको लौटा दे। 8
- देखिए कि स्याही का निशान उभर आया है। न उभरा हो, तो फिर से लगाइए। 8
मतपेटी वाले दिन की स्याही
2026 में हर चरण में पहले ज़िला परिषद + पंचायत समिति का मतदान होता है, और उसके दो दिन बाद पंच + सरपंच का। 2122 मतपेटी वाली मार्गदर्शिका के स्याही वाले बिंदु में लिखा है: पहले दिन बाईं तर्जनी पर लगा निशान मतदाता की अंगुली पर रहता है, इसलिए बाद वाले दिन के चुनाव में मतदाता के दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। 20 यानी मतपेटी वाले दिन (पंच + सरपंच) हर मतदाता की दाएँ हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। 202122 पूरी बात स्याही पर है।

एक नज़र में: कौन क्या करेगा
| कौन | मुख्य काम | कैसे, यहाँ देखिए |
|---|---|---|
| मतदान अधिकारी | मतपेटी तैयार करना और घोषणा; मतपत्र की पीठ पर हस्ताक्षर और सुभिन्नकारी चिह्न; दिव्यांग मतदाता, निविदत्त और खराब मतपत्र; सहायकों पर नज़र; डायरी; मतदान बंद करना, लेखे और लिफ़ाफ़े | तैयारी, मतदान, बंद करना |
| पहले सहायक मतदान अधिकारी | पहचान, सूची में निशान, दाईं तर्जनी देखना, पर्ची | मतदान |
| दूसरे सहायक मतदान अधिकारी | पंच का मतपत्र, सूची में आख़िरी तीन अंक | मतदान |
| तीसरे सहायक मतदान अधिकारी | सरपंच का मतपत्र, सूची में आख़िरी चार अंक, पर्ची फाड़ना | मतदान |
| चौथे सहायक मतदान अधिकारी | स्याही, एरोक्रॉस मोहर, मतपेटी | स्याही |
| रिटर्निंग अधिकारी | दल में काम बाँटना और नज़र रखना; गिनती | गिनती |
स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 8; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 10; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 12; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37
अभ्यास
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कख
- 2.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 8कखगघङ
- 3.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 12–14 पाठ में
- 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 17 पाठ में
- 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9कखगघङचछजझञटठडढणतथ
- 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 10कखगघङचछजझञटठडढ
- 7.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11कखगघङचछजझञटठडढण
- 8.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 12कखगघङ
- 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 18कख
- 10.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19कखगघ
- 11.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 20कख
- 12.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21कख
- 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 22कख
- 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 23 पाठ में
- 15.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 125 पाठ में
- 16.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37कख
- 17.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 120 पाठ में
- 18.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1 पाठ में
- 19.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242कखग
- 20.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघङचछ
- 21.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9कखगघ
- 22.आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1कखगघ
- 23.आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240 पाठ में