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बैलेट यूनिट रखिए और मतदान कराइए

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर

बैलेट यूनिट मतदान प्रकोष्ठ में रखिए

जो काम हो जाए, उसके आगे वाले खाने में निशान लगाते चलिए। निशान बस इसी फ़ोन या ब्राउज़र में रहते हैं।

  1. असली मतदान के लिए दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment) में लगाइए: पहले प्रकोष्ठ में ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की। 12
  2. ये प्रकोष्ठ मतदान अधिकारी की मेज़ से, जहाँ से कन्ट्रोल यूनिट चलाई जाएगी, काफ़ी दूरी पर होने चाहिए। 1
  3. बैलेट यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट के बीच की इंटरकनेक्टिंग केबल पाँच मीटर लंबी है। मतदान प्रकोष्ठ इस लंबाई को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। 1
  4. केबल ऐसे लगाइए कि मतदाताओं को आने-जाने में परेशानी न हो और उन्हें उस पर चलना न पड़े। केबल को दोनों तरफ़ मेज़ की टाँग से बाँधा जा सकता है। 1
  5. दोनों पदों की कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी एक ही होगा। वह मतदान अधिकारी के पास बैठेगा, ताकि मतदान अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट और मतदान पर नज़दीक से ध्यान रख सके। 2

इसके बाद मशीन (बैलेट यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट) असली मतदान के लिए हर तरह से तैयार है। 1

मतदान के दौरान मशीन चलाइए

इस पेज पर दल के वही नाम हैं जो आदेशों में हैं: बूथ का प्रभारी मतदान अधिकारी, और पहला, दूसरा, तीसरा सहायक मतदान अधिकारी। ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन के लिए लोकसभा, विधानसभा और नगरपालिका चुनाव वाले नाम लेती है: उसमें मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी, और सहायक मतदान अधिकारी को मतदान अधिकारी कहा गया है। 34

दोनों मार्गदर्शिकाओं में दल के नाम अलग हैं: मतपेटी मार्गदर्शिका में "मतदान अधिकारी" बूथ का प्रभारी है, पर ईवीएम मार्गदर्शिका में दल के बाकी लोग। नीचे की तालिका दोनों को आदेशों के नामों से मिलाती है। 356

आदेशों और नियम 31 का नाम (इस साइट पर दोनों दिन यही) बूथ पर काम मतपेटी मार्गदर्शिका में (पंच + सरपंच वाले दिन) ईवीएम मार्गदर्शिका में (ज़िला परिषद + पंचायत समिति वाले दिन)
मतदान अधिकारी (Polling Officer) बूथ का प्रभारी; पंचायत चुनाव में यही पीठासीन अधिकारी का काम करता है मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) पीठासीन अधिकारी
सहायक मतदान अधिकारी (Assistant Polling Officer) दल के बाकी लोग सहायक मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी

स्रोत: आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106

मशीन वाले दिन दल में मतदान अधिकारी के साथ कितने सहायक मतदान अधिकारी होंगे, यह मशीन के मॉडल से तय होता है: MPSV मशीन वाले बूथ पर 3, और M-2/M-3/MK-4/MK-5 मशीन वाले बूथ पर 4। 82 आपके दल में कौन-कौन है, यह अपने नियुक्ति आदेश में देखिए। 3 नीचे सिर्फ़ मशीन से जुड़ा काम है, जैसा मार्गदर्शिका MPSV मशीन के लिए बाँटती है। 910

मतदान शुरू कीजिए

  1. कन्ट्रोल यूनिट स्विच ऑन कीजिए। 1
  2. TOTAL बटन दबाइए और पक्का कीजिए कि कुल मतदाता शून्य दिख रहे हैं। 1
  3. मतदान तय समय पर शुरू कीजिए। 1

मतदाता को मशीन तक भेजिए

एक नज़र में: एक मतदाता, पर्ची से वोट तक

दूसरा सहायक मतदान अधिकारी स्याही लगाने, रजिस्टर में प्रविष्टि और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने के बाद दो मतदाता पर्ची बनाता है: ज़िला परिषद सदस्य के लिए पीली, पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली। फिर मतदाता को तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास भेजता है। 11
तीसरा सहायक मतदान अधिकारी (कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी) पर्ची ले लेता है और दोनों रंग की पर्चियाँ अलग-अलग रखता है। 122 फिर उँगली की स्याही जाँचता है 122, और पर्ची पर लिखी क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने देता है। 12
BALLOT बटन, तभी जब पहले वाला मतदाता वोट पूरा करके बाहर आ जाए। एक समय में कक्ष में एक ही मतदाता। 139
कन्ट्रोल यूनिट: Busy लालबैलेट यूनिट: Ready हरा 13
मतदाता: पहले ज़िला परिषद सदस्य वाली बैलेट यूनिट पर बटन, फिर पंचायत समिति सदस्य वाली पर: अगले दो डिब्बे। 9
पहली बैलेट यूनिट (ज़िला परिषद सदस्य, पहले प्रकोष्ठ में): उम्मीदवार या नोटा के सामने का बटन।
उसके सामने की बत्ती लालबैलेट यूनिट की हरी बत्ती बंद
छोटी बीप; कुछ सेकंड में बीप और लाल बत्ती बंद। 914
दूसरी बैलेट यूनिट (पंचायत समिति सदस्य, दूसरे प्रकोष्ठ में): बटन।
बत्ती लाल
लम्बी बीप; कुछ सेकंड में बीप और लाल बत्ती बंद, साथ में कन्ट्रोल यूनिट की Busy बत्ती भी बंद।
कन्ट्रोल यूनिट: Busy बंद 914
वोट दर्ज। बत्तियाँ बंद होने और लम्बी बीप ख़त्म होने से पता चल जाता है कि वोट दर्ज हो गया। मतदाता बाहर आता है, और मशीन अगला वोट लेने को तैयार है। 1413
यह चित्र नीचे लिखे कदमों का सार है। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में दिया है।
  1. मतदाता की उँगली पर अमिट स्याही लगाने, रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करने और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने के बाद, दूसरा सहायक मतदान अधिकारी उसके लिए दो मतदाता पर्ची बनाएगा: ज़िला परिषद सदस्य के लिए पीली और पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली। 11 कौन-सी उँगली पर, यह एक नज़र में के स्याही वाले हिस्से में देखिए।
  2. MPSV मशीन वाले बूथ पर दूसरा सहायक मतदान अधिकारी मतदाता को तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास भेजेगा, जो कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी है। 11
  3. तीसरा सहायक मतदान अधिकारी मतदाता को सिर्फ़ उन्हीं पीली और नीली पर्चियों के आधार पर मतदान कक्ष में जाने देगा जो दूसरे सहायक मतदान अधिकारी ने दी हैं। 2
  4. मतदाता पर्ची लेकर मतदान अधिकारी के पास या कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास आए, तो पर्ची उससे ले ली जाएगी। 12 तीसरा सहायक मतदान अधिकारी दोनों रंग की पर्चियाँ अपने पास अलग-अलग इकट्ठी करता जाएगा। 2 मार्गदर्शिका के मशीन वाले हिस्से में यही काम पीठासीन अधिकारी (यानी मतदान अधिकारी) के नाम से लिखा है: वह दोनों पर्चियाँ अलग-अलग रखेगा, फिर मतदाता को वोट डालने देगा। 1
  5. पर्ची लेने के बाद तीसरा सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की उँगली पर लगी अमिट स्याही जाँचेगा। स्याही साफ़ न दिखे या मिटा दी गई हो, तो उसे फिर से ऐसे लगाया जाएगा कि साफ़ निशान बने। 122
  6. मतदाता उसी क्रम में वोट डालें जिस क्रम में वे मतदाता रजिस्टर में दर्ज हुए हैं; मार्गदर्शिका इसे अति आवश्यक कहती है। मतदान अधिकारी या कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी सहायक मतदान अधिकारी को, पर्ची पर लिखी क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने देना चाहिए। 12
  7. किसी अपरिहार्य कारण से यह क्रम न निभ पाए, तो उस मतदाता के सामने मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले कॉलम में लिखा जाएगा कि उसने किस क्रम पर वोट डाला। जिन बाद वाले मतदाताओं का क्रम इससे बदला, उनके सामने भी ऐसी ही प्रविष्टि की जानी चाहिए। 122

वोट डलवाइए

  1. एक समय में मतदान कक्ष में सिर्फ़ एक मतदाता जाए। BALLOT बटन तभी दबाइए जब पहले वाला मतदाता वोट पूरा करके मतदान कक्ष से बाहर आ जाए। 139
  2. कन्ट्रोल यूनिट का BALLOT बटन दबाइए। कन्ट्रोल यूनिट पर Busy लैम्प लाल हो जाएगा और बैलेट यूनिट पर Ready लैम्प हरा। हरी बत्ती इस बात का संकेत है कि मतदाता अब वोट डाल सकता है। 13
मतदाता क्या करता है मशीन क्या करती है
पहली बैलेट यूनिट (ज़िला परिषद सदस्य, पहले प्रकोष्ठ में) पर अपनी पसंद के उम्मीदवार या नोटा के सामने का बटन उसके सामने की बत्ती लाल, बैलेट यूनिट की हरी बत्ती बंद, छोटी बीप; कुछ सेकंड में बीप और लाल बत्ती बंद
दूसरी बैलेट यूनिट (पंचायत समिति सदस्य, दूसरे प्रकोष्ठ में) पर बटन बत्ती लाल, लम्बी बीप; कुछ सेकंड में बीप और लाल बत्ती बंद, साथ में कन्ट्रोल यूनिट की Busy बत्ती भी बंद

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96–97

  1. बत्तियाँ बंद होने और लम्बी बीप ख़त्म होने से पता चल जाता है कि मतदाता ने अपना वोट दर्ज कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जाएगा, और मशीन अगला वोट लेने को तैयार है। 1413
  2. मार्गदर्शिका में लिखा है कि मतदाता दोनों पदों में एक-एक वोट डाल सकता है, किसी एक पद में डाल सकता है, या किसी में नहीं, और इस आंशिक मतदान के लिए वह दूसरी बैलेट यूनिट पर लगा END बटन काम में लेगा। 15 पर आयोग के आदेश 5468 और 9508 में हर बैलेट यूनिट का END बटन मास्क रखने को कहा गया है, और ये आदेश यह नहीं बताते कि अब कोई मतदाता सिर्फ़ एक पद में वोट डालना चाहे, या किसी में नहीं, तो वह ऐसा कैसे करे; आदेशों की पूरी बात आदेश 9508 वाले पेज पर है। 1617
  3. हर मतदाता के लिए यही तरीका चलता रहेगा। 139
  4. बीप बज रही हो, तब कन्ट्रोल यूनिट स्विच ऑफ़ न कीजिए। बिना ज़रूरत Close बटन की कैप न खोलिए। 13

TOTAL से गिनती मिलाते रहिए

पहले या दूसरे मतदाता का वोट पूरा होते ही TOTAL बटन दबाकर कुल मतदाताओं की संख्या जाँच लीजिए। मार्गदर्शिका इसे चेतावनी के रूप में लिखती है। 13
  • मतदान के बीच किसी भी समय TOTAL दबाकर पता कर सकते हैं कि अब तक कितने मतदाता वोट डाल चुके हैं, और इसे मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिला सकते हैं। 139
  • TOTAL तभी दबाइए जब Busy बत्ती बंद हो। 139
  • डायरी (परिशिष्ट-8) के बिन्दु 16 में भरने के लिए मतदान अधिकारी को सुबह 10.00 बजे, फिर 1.00 बजे, 3.00 बजे और मतदान ख़त्म होने पर दर्ज वोटों की संख्या पता करनी चाहिए। 9
  • आख़िर में मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या, कन्ट्रोल यूनिट की कुल मतदाता संख्या से मिला लीजिए। 13

निविदत्त मतपत्र पर मोहर

निविदत्त मतपत्र उसी डिज़ाइन का होगा जो बैलेट यूनिट पर दिखाने के लिए तय मतपत्र का है। 1819 हर चुनाव के लिए अलग-अलग निविदत्त मतपत्र होंगे। 19

  1. मतपत्र के पीछे मतदान अधिकारी 'निविदत्त मतपत्र' की मोहर लगाएगा। मोहर न हो, तो ये शब्द हाथ से लिखेगा। नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा। 1918
  2. मतदाता को देने से पहले मतपत्र के पीछे अपने बूथ के सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर भी लगाइए। 20 सुभिन्नकारी चिन्ह में ऊपर वार्ड का क्रमांक और नीचे बूथ का क्रमांक होगा। 20

दोहराइए: मतदान का दिन, मशीन पर

बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में: पहले में ज़िला परिषद सदस्य की, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की; प्रकोष्ठ मतदान अधिकारी की मेज़ से काफ़ी दूरी पर। 12 पूरा तरीका
केबल पाँच मीटर लंबी; ऐसे लगाइए कि मतदाताओं को उस पर चलना न पड़े। 1
शुरू: कन्ट्रोल यूनिट ON, TOTAL दबाकर कुल मतदाता शून्य, मतदान तय समय पर। 1 पूरा तरीका
पीली और नीली पर्ची 11; तीसरा सहायक मतदान अधिकारी पर्ची लेकर स्याही जाँचता है 122, और रजिस्टर वाले क्रम से ही आगे भेजता है। 12
BALLOT तभी, जब पहले वाला मतदाता बाहर आ जाए; कक्ष में एक समय में एक ही मतदाता। 139
पहली बैलेट यूनिट पर छोटी बीप, दूसरी पर लम्बी बीप, फिर Busy बंद। 914
पहले या दूसरे मतदाता के बाद TOTAL से गिनती जाँचिए; TOTAL तभी, जब Busy बत्ती बंद हो। 139
निविदत्त मतपत्र: पीछे 'निविदत्त मतपत्र' की मोहर (न हो तो हाथ से) और हस्ताक्षर, साथ में बूथ के सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर। 191820 पूरा तरीका
दोहराने के लिए: इस पेज के मुख्य क़दम, उसी क्रम में। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

स्रोत

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  1. 1.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43कखगघङचछजझञटठ
  2. 2.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29कखगघङचछजझञट
  3. 3.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघ
  4. 4.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120 पाठ में
  5. 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कख
  6. 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106कख
  7. 7.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121 पाठ में
  8. 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6 पाठ में
  9. 9.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29–30कखगघङचछजझञटठडढ
  10. 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95–97 पाठ में
  11. 11.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 95कखगघ
  12. 12.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96कखगघङचछजझ
  13. 13.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 44कखगघङचछजझञटठडढ
  14. 14.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96–97कखगघङच
  15. 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 43–44 पाठ में
  16. 16.आदेश 5468, दि. 04.08.2026, पृ. 1 पाठ में
  17. 17.आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 1 पाठ में
  18. 18.आदेश 6318, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 281कखग
  19. 19.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91कखगघ
  20. 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92कखग