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मतदान दल में अधिकारी: किस आदेश में कौन-सा नाम

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
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पंचायत चुनाव में बूथ के दल के लोगों के नाम हर जगह एक जैसे नहीं छपे हैं। मतपेटी मार्गदर्शिका में बूथ का प्रभारी "मतदान अधिकारी" है और उसके साथ के लोग "सहायक मतदान अधिकारी"। 12 ईवीएम मार्गदर्शिका के अनुसार, चुनाव वोटिंग मशीनों से हो, तो मतदान अधिकारी को "पीठासीन अधिकारी" और सहायक मतदान अधिकारी को "मतदान अधिकारी" कहा जाता है। 3 आयोग के जिन आदेशों में हमें दल के किसी व्यक्ति का नाम मिला, वे नीचे नए से पुराने क्रम में हैं। उसके बाद दोनों मार्गदर्शिकाओं के वे पन्ने हैं जहाँ ये नाम छपे हैं।

हर नाम वैसा ही लिखा है जैसा आदेश या मार्गदर्शिका में छपा है, उसी वर्तनी में; जो अंग्रेज़ी में छपा है, वह अंग्रेज़ी में। इस साइट पर हर दिन कौन-सा नाम लिखा है, यह नीचे इस साइट पर कौन-सा नाम में है।

छोटा जवाब

  • आयोग का आदेश 5096 (26.12.2025) हर बूथ के लिए एक ही तरह का दल बताता है: "मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगें।" 4 इसी आदेश में छपे नियम 31 के स्पष्टीकरण के अनुसार पंचायत चुनाव में यही मतदान अधिकारी बूथ के पीठासीन अधिकारी का काम करता है। 5
  • ईवीएम वाले इन आदेशों और पत्र में "पीठासीन अधिकारी" नाम छपा है: मॉकपॉल प्रमाण-पत्र वाला आदेश 1161, मशीनें बाँटने वाला आदेश 1024, और ज़िला परिषद-पंचायत समिति की मतगणना वाला पत्र 1299। 678 अमिट स्याही वाले आदेश 1408 में कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी को "मतदान अधिकारी" लिखा है, और मतपेटी वाले बूथ के लिए "चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी"। 9
  • मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियों वाले नए आदेश 10385 (12.10.2026) में ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए भी "सहायक मतदान अधिकारी-द्वितीय" लिखा है। इस आदेश ने पुराने आदेश 7656 (07.11.2014) की जगह ली है, और उसमें भी यही नाम था। 1011
  • मशीन वाले दिन नाम बदलने की बात ईवीएम मार्गदर्शिका में लिखी है: वोटिंग मशीनों से चुनाव हो, तो मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी को मतदान अधिकारी कहा जाएगा, जैसा लोकसभा, विधानसभा और नगरपालिका चुनाव में होता है। 3 यह बात हमें किसी आदेश में नहीं मिली; नीचे जो नहीं मिला देखिए।
  • मतपेटी मार्गदर्शिका में बूथ का प्रभारी "मतदान अधिकारी" है, जो पीठासीन अधिकारी का काम करता है, और उसके साथ चार सहायक मतदान अधिकारी हैं, A.P.O. 1 से A.P.O. 4 तक। 12

आयोग के आदेश, नए से पुराने

सबसे नया आदेश ऊपर है। "नाम, जैसे छपा है" वाले खाने में आदेश का सिर्फ़ वह हिस्सा है जिसमें नाम आता है; बीच का छोड़ा हुआ हिस्सा "…" से दिखाया है। "पेज" वाले खाने में आदेश का पन्ना है; संकलन वाले आदेशों के लिए संकलन का पेज।

आदेश, दिनांक किस बारे में नाम, जैसे छपा है पेज
10385, 12.10.2026 पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियाँ; इसने आदेश 7656 की जगह ली "दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी-प्रथम"; "दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी-द्वितीय को - (पंच एवं सरपंच चुनाव के संदर्भ में)"; "दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी-द्वितीय को - (जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के संदर्भ में)"; "दो प्रति मतदान अधिकारी को" आदेश 10385, दि. 12.10.2026, पृ. 1
9809, 02.10.2026 पंच और सरपंच के चुनाव मतपेटी से: नामांकन में मदद, और मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम लिखना "मतदान दल के कार्मिक (जो मतदान अधिकारी की योग्यता रखता हो)"; "मतदान दलों के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा लिखा जाएगा" आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 1
5310, 30.07.2026 मतदाता की पहचान के दस्तावेज़; इसने आदेश 603 की जगह ली नियम 37 का हवाला: "किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी … निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा" आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1
1408, 04.02.2026 निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही (पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों, दोनों के चुनाव) "कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी"; "मतपेटी से मतदान होने की स्थिति में चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी"; "सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों"; "पीठासीन अधिकारी को दी गई किट" आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240, 241
1299, 03.02.2026 ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में ईवीएम वाली मतगणना मतगणना कक्ष में कौन आ सकता है, उस सूची में: "मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी (जो पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन की मतगणना में गणना-पर्यवेक्षक व गणना सहायक है।)"; आगे: "पीठासीन अधिकारी की घोषणा"; "मतदान बूथ में पीठासीन अधिकारी के द्वारा लगायी गयी सील" पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292, 293
1161, 30.01.2026 ईवीएम वाले बूथ पर मॉकपॉल प्रमाण-पत्र विषय में: "मतदान बूथ पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉकपॉल प्रमाण-पत्र जारी किये जाने बाबत्"; आदेश में: "पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ताओं/मतदान दल के सदस्यों की उपस्थिति में" आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278
1031, 27.01.2026 मतपत्र को "प.रा.सं." शब्दों की मुहर लगाकर अनुप्रमाणित करना "मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा"; "मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल" आदेश 1031, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 163
1024, 27.01.2026 इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग "पीठासीन अधिकारियों को जब मशीनें वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर लिए जाये।" आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315
922, 23.01.2026 पत्रकारों का प्रवेश; मतदान बूथ और मतगणना केंद्र पर फ़ोटो और वीडियो की मनाही "पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी" आदेश 922, दि. 23.01.2026, संकलन पृ. 114
685, 20.01.2026 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026: आयोग के 2009 के दो पत्र इस चुनाव में भी "यथाशक्य परिवर्तनों के साथ" लागू रहेंगे, और उनकी प्रति इस आदेश के साथ लगी है: पत्रांक 6726 (24.12.2009: मतदान और मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फ़ोन पर रोक) और पत्रांक 6708 (23.12.2009: मंत्री, सांसद, विधायक और सुरक्षा पाए व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक) पत्रांक 6726 में: "पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी"; पत्रांक 6708 में: "Returning Officers/Presiding Officers/Polling Officers" आदेश 685, दि. 20.01.2026, संकलन पृ. 110, 111, 112
622, 19.01.2026 चुनाव के लिए अधिग्रहीत गाड़ियों का किराया और ईंधन "The Officer-in-charge of the vehicle (Presiding Officer or any other officer)" आदेश 622, दि. 19.01.2026, संकलन पृ. 408
603, 19.01.2026 वैकल्पिक दस्तावेज़ों की सूची; अब इसकी जगह आदेश 5310 है नियम 37 का वही हवाला जो आदेश 5310 में है: "किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी … स्वयं का समाधान करेगा" आदेश 603, दि. 19.01.2026, संकलन पृ. 238; आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1
528, 16.01.2026 चुनाव ड्यूटी वाले कार्मिकों के यात्रा भत्ते (T.A.) का भुगतान (नगर निकाय और पंचायत, दोनों के चुनाव) "Presiding Officer"; "Polling Officer"; "Asstt. Polling Officer(Class-IV)" आदेश 528, दि. 16.01.2026, संकलन पृ. 416
231, 07.01.2026 चुनाव में भुगतान और ख़र्च की दरें (पंचायत और नगर निकाय, दोनों के चुनाव) "Presiding Officer/Patwari"; "Each Polling Officer (excluding class IV servant)"; "Each Presiding Officer" आदेश 231, दि. 07.01.2026, संकलन पृ. 412
5096, 26.12.2025 पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदान दलों का गठन नियम 31(1): "Polling Officer/Assistant Polling Officer"; स्पष्टीकरण: "The Polling Officer in Panchayat election shall function as Presiding Officer of a polling booth."; "मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगें।"; "मतदान अधिकारी विधानसभा/लोकसभा चुनाव के लिये नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समान स्तर का होगा।"; "मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में एक सहायक मतदान अधिकारी के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर का कार्मिक नियुक्त किया जाएगा।"; "पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं।" आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120, 121, 122
2235, 25.06.2019 अमिट स्याही (नियम 38 का हवाला) "the Returning Officer or the Polling Officer" आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242
7656, 07.11.2014 पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियाँ; अब इसकी जगह आदेश 10385 है "एक प्रति सहायक मतदान अधिकारी-प्रथम"; "दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी-द्वितीय को - (पंच एवं सरपंच चुनाव के संदर्भ में)"; "दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी-द्वितीय को - (जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के संदर्भ में)"; "एक प्रति मतदान अधिकारी को" आदेश 7656, दि. 07.11.2014, संकलन पृ. 58; आदेश 10385, दि. 12.10.2026, पृ. 1
1873, 21.07.2010 पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम को मुहरबंद करना "पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बंद करेगा" आदेश 1873, दि. 21.07.2010, संकलन पृ. 303
64, 09.04.2010 चुनाव के कागज़ों का निपटारा "पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये"; "किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश" आदेश 64, दि. 09.04.2010, संकलन पृ. 436
6491, 20.12.2009 ईवीएम वाले चुनाव में मतदान के बाद मुद्रा बंद पैकेट; इनमें काम आई मतदाता पर्चियाँ और बिना काम आए निविदत्त मतपत्र भी रखे जाएँ "पीठासीन अधिकारी मतदान के बंद होने के पश्चात" आदेश 6491, दि. 20.12.2009, संकलन पृ. 443
6306, 18.12.2009 पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के चुनाव में ईवीएम को मुहरबंद करना "पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बन्द करेगा"; "एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार" आदेश 6306, दि. 18.12.2009, संकलन पृ. 304
2610, 13.10.1995 चुनाव के कागज़ों का निपटारा "जिला परिषद सदस्यों तथा पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान अधिकारियों द्वारा लौटाये गये"; "रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी" आदेश 2610, दि. 13.10.1995, संकलन पृ. 440, 441

मार्गदर्शिकाएँ क्या कहती हैं

ईवीएम मार्गदर्शिका

  • अध्याय 2, "पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषतायें", बिंदु 3 की तालिका: "पद का नाम" वाले खाने में पंच-सरपंच के चुनाव के आगे भी और पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के चुनाव के आगे भी "मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)" छपा है; पहले के साथ "नियम 31 सपठित नियम 56(1)", दूसरे के साथ "नियम 31 सपठित नियम 58"। 3
  • बिंदु 4: "पंचायती राज निर्वाचन में यदि वोटिंग मशीनों से चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही हैं तो मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के नाम से एवं सहायक मतदान अधिकारी को मतदान अधिकारी के नाम से संबोधित किया जायेगा। जैसा कि लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका निर्वाचनों में होता है।" 3
  • बिंदु 5: "पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिये पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति नियम 31 (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी।" आगे: "नियम 58 के अनुसार नियम 24-क एवं नियम 31 के प्रावधान जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचनों में भी लागू होते है।" 3
  • मार्गदर्शिका में छपा नियम 31: उपनियम (1) में "मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए", और स्पष्टीकरण: "पंचायत निर्वाचन में मतदान अधिकारी किसी मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।" 12
  • ANNEXURE-5, "List of Polling Material to be supplied for PRESIDING OFFICER where simultaneous elections for ZP Member and PS Member are to be held with EVM.": इसमें "Printed Badge for Presiding Officer" और "Printed Badge for Polling Officer" छपे हैं। 13

मतपेटी मार्गदर्शिका

  • ईवीएम मार्गदर्शिका वाली "पद का नाम" तालिका इसमें भी छपी है: दोनों चुनावों के आगे "मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)"। 14
  • बिंदु 6: "मतदान दल में अधिकारी:- विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनाव में जो कार्य पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी करते हैं, वहीं कार्य पंचायत मुख्यालय पर स्थापित प्रत्येक मतदान बूथ पर क्रमशः मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी करेंगे। पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के रूप में संबंधित मतदान बूथ पर कार्य करेगा। मतदान अधिकारी की शक्तियां व कर्त्तव्य नियम 24-क में बताये गये हैं।" 1
  • परिशिष्ट-7, "LIST OF POLLING MATERIALS (For Panch/Sarpanch or PS/ZP Election with Ballot Box)": इसमें "Badges-Polling Officer" और "Badges-Asstt. P.O." छपे हैं। 1516
  • परिशिष्ट-11, "मतदान बूथ का ले आउट प्लान (पंच-सरपंच अथवा जिला परिषद्/पंचायत समिति चुनाव)": "P.O. – Polling Officer = Incharge of booth", फिर A.P.O. 1 से A.P.O. 4 तक, और नीचे "APO - Assistant Polling Officer"। 2
  • परिशिष्ट-23-A, "पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी": इसमें "उपयोग में लाई गई मतपेटियों की कुल संख्या" का खाना है, और हस्ताक्षर की जगहें "पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर" और "मतपत्रों के प्रभारी सहायक मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर"। 17

इस साइट पर कौन-सा नाम

मतपेटी मार्गदर्शिका में बूथ का प्रभारी "मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)" है और उसके साथ के लोग "सहायक मतदान अधिकारी"; ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद + पंचायत समिति) इन्हें "पीठासीन अधिकारी" और "मतदान अधिकारी" कहती है। 31412 यह साइट दोनों दिन वही नाम लिखती है जो आदेश 5096 में और मतपेटी मार्गदर्शिका के बूथ नक्शे में हैं: बूथ का प्रभारी "मतदान अधिकारी (PO)" और दल के बाकी लोग "सहायक मतदान अधिकारी (APO)"। होम पेज के "आपकी ड्यूटी क्या है?" वाले बटन भी यही नाम लेते हैं। 42 ईवीएम मार्गदर्शिका वाले नाम साइट पर वहीं आते हैं जहाँ मार्गदर्शिका की बात बताई गई है; आदेश या मार्गदर्शिका के उद्धरण वैसे ही रखे हैं जैसे छपे हैं, इसलिए उनमें "पीठासीन अधिकारी" भी मिलेगा। दोनों नामों का मेल मतदान दिवस: एक नज़र में पेज की "मतदान दल" तालिका में है। किसका क्या काम है, यह मतदान दल: कौन क्या करेगा (ज़िला परिषद और पंचायत समिति, MPSV मशीन) और मतपेटी वाले दिन मतदान दल: कौन क्या करेगा पेजों पर है।

जो नहीं मिला

हमने 11.10.2026 को संकलन के सभी आदेशों में, और संकलन से बाहर के जो आदेश इस साइट के स्रोतों में हैं उनमें, दल के ये नाम खोजे। ऐसा कोई आदेश नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि मशीन वाले दिन मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी को मतदान अधिकारी कहा जाएगा। यह बात हमें सिर्फ़ ईवीएम मार्गदर्शिका के अध्याय 2 में लिखी मिली। 3 आदेश 1408 नाम बदलने की बात नहीं लिखता, पर उसमें कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी को "मतदान अधिकारी" लिखा है। 9 यह वही नाम है जो ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन दल के बाकी लोगों के लिए बताती है। 3

स्रोत

पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।

  1. 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कखगघ
  2. 2.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106कखगघङ
  3. 3.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघङचछज
  4. 4.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 121कख
  5. 5.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 120 पाठ में
  6. 6.आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278 पाठ में
  7. 7.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315 पाठ में
  8. 8.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293 पाठ में
  9. 9.आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240कख
  10. 10.आदेश 10385, दि. 12.10.2026, पृ. 1 पाठ में
  11. 11.आदेश 7656, दि. 07.11.2014, संकलन पृ. 58 पाठ में
  12. 12.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 153 पाठ में
  13. 13.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 175 पाठ में
  14. 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 2कख
  15. 15.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 91 पाठ में
  16. 16.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 93 पाठ में
  17. 17.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 122 पाठ में