ईवीएम की तैयारी (कमीशनिंग)
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर
मतदान दल के हाथ में पहुँचने से पहले हर बूथ की मशीन उसी बूथ के लिए तैयार की जाती है, और आरक्षित मशीन तब, जब उसकी ज़रूरत पड़े। इसी को कमीशनिंग कहते हैं। यह पेज रिटर्निंग अधिकारी (RO) के लिए है: ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की MPSV मशीनें कब, कहाँ और कैसे तैयार होंगी, किसे पहले से बताना है, और किस रजिस्टर में किसके हस्ताक्षर लेने हैं।
कब और कहाँ
मतदान के लिए मशीनें तैयार करने का काम BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियर करेंगे, और यह काम ज़िला स्तर पर होगा। 1 पूरी तैयारी की देखरेख RO करेंगे। 2
आयोग के आदेश 9496 (28.09.2026) के अनुसार हर चरण के मतदान से 3-4 दिन पहले ज़िला स्तर पर दूसरा रेंडमाइज़ेशन होगा और मशीनें तैयार की जाएँगी। 3 आदेश 1024 (27.01.2026) कहता है कि मशीनें तैयार करने की तारीख़ मतदान से कम से कम तीन दिन पहले की तय करके रखी जाए। 1
मतपत्र चुनाव चिह्न बँटने के बाद ही छप सकते हैं, और मतपत्र छपने के बाद ही RO मशीनें तैयार करा सकते हैं। 1 सभी चरणों के मतपत्र ज़िला स्तर पर छपेंगे और डबल लॉक में रखे जाएँगे। 3
उम्मीदवारों को पहले से लिखित सूचना
मशीनें तैयार करने की तारीख़, समय और जगह RO उम्मीदवारों को पहले ही लिखित नोटिस देकर बताएँगे, और लिखेंगे कि वे ख़ुद या उनके प्रतिनिधि उस समय वहाँ आएँ। आयोग के पर्यवेक्षक (अगर हों) को भी यह कार्यक्रम बताया जाए, ताकि वे भी तैयारी देख सकें। जो उम्मीदवार या प्रतिनिधि आएँ, उनके हस्ताक्षर तय रजिस्टर (Anx-8) में लिए जाएँ। 1
तैयारी में क्या-क्या होता है
नई बैटरी लगाना, कैंडिडेट सेट करना और कैंडिडेट सेट खंड को सील करना, यह सब RO उसी तरीक़े से कराएँगे जो आयोग की वेबसाइट पर रखी EVM की अनुदेश निर्देशिका (Instructions Guide) में लिखा है। 1 नीचे की बातें आयोग के आदेशों से हैं।
यही काम स्क्रीन पर ख़ुद करके देखिए: MPSV अभ्यास में रिटर्निंग अधिकारी वाला क़दम। इसमें रिटर्निंग अधिकारी वाली अलग मशीन मिलती है: कवर खोलकर बैटरी और SDMM लगाइए, बैलेट यूनिट जोड़िए और उन पर मतपत्र लगाइए, Cand. Set बटन दबाकर वार्ड नंबर, बूथ नंबर, पद और उम्मीदवार भरिए, फिर सील और मास्क, मॉक पोल, नतीजे का मिलान और BU पर पिंक पेपर सील।
मतपत्र
- बैलेट यूनिट पर लगने वाले मतपत्र के पीछे RO अपने हस्ताक्षर करेंगे और सील भी लगाएँगे। 1
- ज़िला परिषद सदस्य के चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट पर पीले रंग का मतपत्र, स्टीकर और एड्रेस टैग लगेगा; पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नीले रंग का। 2
- मतपत्र लगाते समय देखिए कि मतपत्र में उम्मीदवारों के पैनल की लाइनें बैलेट यूनिट में उम्मीदवार की तय जगह की सीध में हों। 4
जोड़ना और बैटरी
- एक कन्ट्रोल यूनिट के साथ दोनों चुनावों की अलग-अलग बैलेट यूनिट काम आएगी: ज़िला परिषद सदस्य की बैलेट यूनिट-1 कन्ट्रोल यूनिट से जुड़ेगी, और पंचायत समिति सदस्य की बैलेट यूनिट-2, बैलेट यूनिट-1 से। इन्हें जोड़कर कैंडिडेट सेट किए जाएँगे। 5 स्लाइड स्विच किस पर रखना है, यह मशीन जोड़िए पेज पर है।

- नई बैटरी लगाने के बाद कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर बैटरी HIGH दिखनी चाहिए (MPSV); ऐसा न हो, तो बैटरी बदलवाइए। 5

कैंडिडेट सेट: वार्ड और बूथ नंबर
- कैंडिडेट सेट करते समय 'Enter Ward No.' आए, तो चार अंक भरिए: पहले दो अंक ज़िला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के, और अगले दो अंक पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के। 54
| ज़िला परिषद क्षेत्र | पंचायत समिति क्षेत्र | Ward No. में भरिए | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 11 | 51 | 1151 | आदेश 5461, दि. 04.08.2026, पृ. 1 |
| 15 | 23 | 1523 | आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 313 |
| 3 | 7 | 0307 | आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 313 |
- 'Enter Booth No.' में पंचायत समिति के अंदर उस बूथ का क्रमांक भरिए; जैसे बूथ का क्रमांक 189 हो, तो 189। 5


END बटन
- तैयार की जा रही सभी मशीनों का END बटन मास्क रहेगा। 6 मतदान दल भी रवाना होते समय देखेंगे कि MPSV हो या MPMV, हर बैलेट यूनिट का END बटन मास्क है। 7 पूरी बात आदेश 9508 वाले पेज पर है।

मॉक पोल
- तैयारी के समय 10 प्रतिशत मशीनों में मॉक पोल होगा, और उनमें हर मशीन पर 25 वोट डाले जाएँगे। बाकी मशीनों में उम्मीदवारों की तसल्ली के लिए, समय के हिसाब से, मॉक पोल में वोट डाले जा सकते हैं। मॉक पोल में उम्मीदवार ख़ुद भी वोट डाल सकेंगे। 4
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने मॉक पोल हुआ, इसके लिए उम्मीदवारों या दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर रजिस्टर (Anx-9) में लिए जाएँ। मॉक पोल के बाद मशीनों पर नतीजों का प्रिंट आउट दिखाने की प्रक्रिया पूरी करके, रजिस्टर (Anx-10) में दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएँ। 4
सील
- FLC के समय कन्ट्रोल यूनिट पर जो पिंक पेपर सील लगी थी, वह सुरक्षित रहे; तैयारी के दौरान कहीं ख़राब न हो जाए। 4
- बैलेट यूनिट को भी ख़ास "पिंक पेपर सील" से सील किया जाएगा, उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने। यह सील बैलेट यूनिट के सबसे निचले हिस्से पर लगेगी, ताकि किसी उम्मीदवार का नाम या चिह्न न ढके। 8 इस सील पर ECIL/BEL के इंजीनियर हस्ताक्षर करेंगे; उम्मीदवार या प्रतिनिधि चाहें, तो वे भी हस्ताक्षर करके उनके नीचे छोटे में अपना और अपने दल का नाम लिख सकेंगे। 2
- उम्मीदवार या प्रतिनिधि पिंक पेपर सील का क्रमांक नोट कर सकेंगे। एक रजिस्टर (Anx-11) में हर बैलेट यूनिट की यूनिक आईडी के साथ लिखा जाएगा कि उस पर किस क्रमांक की सील लगी; इसमें भी उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (अगर वे चाहें) लिए जाएँगे। तैयारी पूरी होने पर इस रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी उम्मीदवारों को मुफ़्त दी जाएगी, और रजिस्टर पर उसकी रसीद ली जाएगी। 2
- तैयार करते ही RO बैलेट यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट खंड को टैग के साथ सील करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे, और जो उम्मीदवार या प्रतिनिधि मौजूद हों, उनसे भी हस्ताक्षर करने को कहेंगे। 1
सूची और पहचान
- मशीनें आवंटित होने के बाद कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के पीछे सफ़ेद स्टीकर पर ज़िला परिषद या पंचायत समिति का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नंबर लिखा जाए। 1
- तैयार मशीनों की सूची, उनके यूनिक नंबर और जिस मतदान केन्द्र को दी गई हैं उसके साथ, उसी समय उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों को देकर उनके हस्ताक्षर लिए जाएँ। एक निर्वाचन क्षेत्र का काम पूरा हो, तब अगले क्षेत्र की मशीनें तैयार हों, एक-एक करके। 4
- ज़िला परिषद और पंचायत समिति, दोनों चुनावों की तैयार मशीनें रखते समय आपस में मिल न जाएँ, इसका ख़ास ध्यान रखिए। 2
आरक्षित मशीनें
आरक्षित मशीनें पंचायत समिति स्तर पर रखी जाएँगी। 43 पंचायत समिति स्तर की आरक्षित मशीन किस मतदान केन्द्र पर काम आएगी, यह पहले से किसी को पता नहीं होता। 5
आयोग के आदेश 9496 (28.09.2026) के अनुसार: जिस बूथ पर आरक्षित मशीन की ज़रूरत हो, उस बूथ का मतपत्र आरक्षित मशीन पर लगाकर उसे तुरंत पंचायत समिति स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ या कंपनी इंजीनियर से तैयार कराया जाएगा, और ज़ोनल या सेक्टर मजिस्ट्रेट उसे उस मतदान केन्द्र तक पहुँचाएँगे। 36 ऐसी मशीन में Ward No. वही भरा जाएगा जो उस बूथ का है: ज़िला परिषद क्षेत्र के दो अंक और पंचायत समिति क्षेत्र के दो अंक, जैसे 1151; और Booth No. में उसी बूथ का क्रमांक, जैसे 189। 6
आदेश 5461 (04.08.2026) में आरक्षित मशीनों के लिए यह तरीका लिखा था: Ward No. में ज़िले की पहली पंचायत समिति के लिए 0001, दूसरी के लिए 0002, इसी तरह आगे; और Booth No. में उस पंचायत समिति की पहली आरक्षित मशीन के लिए 001, दूसरी के लिए 002, इसी तरह आगे। 59
किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पहले या मतदान के दौरान मशीन बदली जाए, तो उसकी लिखित सूचना उम्मीदवारों को भी दी जाए। 10
एक चरण की बची हुई आरक्षित मशीनें: आयोग के पत्र 10361 (12.10.2026) के अनुसार ज़िले की ज़रूरत देखकर किसी भी पिछले चरण की बची आरक्षित ईवीएम अगले चरणों के मतदान में, या आरक्षित ईवीएम की तरह, काम ली जाएँ। 11 इससे पहले के पत्र 10165 (07.10.2026) में लिखा है कि ऐसी मशीन अगले चरण में प्रथम स्तरीय जाँच के बाद काम ली जाए। 12 आदेश 9496 (28.09.2026) में लिखा है कि पहले चरण की बची आरक्षित मशीनें तीसरे चरण के लिए, और दूसरे चरण की बची चौथे चरण के लिए काम में ली जानी हैं। 3
स्ट्रॉन्ग रूम और वीडियो
मशीनें तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफ़ी होगी। 2 यह वीडियो चुनाव के रिकॉर्ड की तरह रखा जाएगा, और दूसरे रिकॉर्ड की तरह इसकी प्रमाणित नकल दी जा सकेगी। 10
तैयार और आरक्षित मशीनें तुरंत ज़िला स्तर पर अलग-अलग सुरक्षित कमरों में रखी जाएँ, डबल लॉक में: एक चाबी ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पास, और दूसरी उस अधिकारी के पास जिसे ज़िला निर्वाचन अधिकारी नामित करें। कमरा सील किया जाए, और उसे खोलने, बंद करने और अंदर जाने वालों का नाम, पता, तारीख़, समय और काम एक लॉगबुक में लिखा जाए। उम्मीदवार या प्रतिनिधि चाहें, तो कमरे के दरवाज़े पर हस्ताक्षर या सील लगा सकेंगे; कोई राजनीतिक दल लॉगबुक की फ़ोटोकॉपी माँगे, तो दी जाए। 2
स्ट्रॉन्ग रूम जब भी खोला जाए, उम्मीदवारों को पहले से बताया जाए। 2
रजिस्टर
| रजिस्टर | इसमें क्या | स्रोत |
|---|---|---|
| Anx-8 | मशीनें तैयार होते समय आए उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर | आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 312 |
| Anx-9 | मॉक पोल के समय उम्मीदवारों या दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर | आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 313 |
| Anx-10 | मॉक पोल के बाद नतीजे दिखाने पर दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर | आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 313 |
| Anx-11 | हर बैलेट यूनिट की यूनिक आईडी और उस पर लगी पिंक पेपर सील का क्रमांक; इसकी फ़ोटोकॉपी उम्मीदवारों को मुफ़्त | आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 314 |
| RO का रजिस्टर | कौन-सी कन्ट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट किस पंचायत के किस मतदान केन्द्र पर, किस चुनाव में काम आई, और कौन-सी बदली गई; मतदान के बाद लौटी मशीनों का ब्योरा भी | आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315 |
मतदान दल को मशीन देना
तैयार मशीनें ज़िला स्तर से ही बाँटी जाएँगी। जहाँ मशीनें रखी हैं और जहाँ बाँटी जाएँगी, वे जगहें अलग हों, तो मशीनें ले जाने का कार्यक्रम पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों को पहले से बताया जाए। 2
मशीन देते समय मतदान अधिकारी से प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए जाएँ, कौन-सी मशीन किस बूथ को दी गई इसका रिकॉर्ड रखा जाए, और पक्का किया जाए कि मशीनों पर लगी सब सीलें सुरक्षित हैं। मतदान अधिकारी को यह भी बताया जाए कि मशीन का नंबर पीछे के स्टीकर, मतपत्र और एड्रेस टैग के अंकन से मिला लें। 10 मतदान दल मशीन लेते समय क्या-क्या देखे, यह मशीन की जाँच वाले पेज पर है।
दोहराइए: ईवीएम की तैयारी
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 312कखगघङचछजझञ
- 2.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 314कखगघङचछजझञ
- 3.आदेश 9496, दि. 28.09.2026, पृ. 2कखगघङचछ
- 4.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 313कखगघङचछजझ
- 5.आदेश 5461, दि. 04.08.2026, पृ. 1कखगघङचछ
- 6.आदेश 9496, दि. 28.09.2026, पृ. 3कखगघङ
- 7.आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 1कख
- 8.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 313, 314कख
- 9.आदेश 5461, दि. 04.08.2026, पृ. 2 पाठ में
- 10.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 315कखग
- 11.आदेश 10361, दि. 12.10.2026, पृ. 1 पाठ में
- 12.आदेश 10165, दि. 07.10.2026, पृ. 1 पाठ में
- 13.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 312, 314 पाठ में
- 14.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 312, 314, 313 पाठ में