आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म: पंच और सरपंच
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इस पेज पर
चुनाव लड़ने के खाली फ़ॉर्म, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी साइट पर रखे हैं, सब एक जगह: यह पेज पंच, सरपंच और उप सरपंच के फ़ॉर्मों का है। हर फ़ाइल खोलिए, डाउनलोड कीजिए या WhatsApp पर भेजिए। हर कार्ड पर लिखा है कि फ़ाइल के किस पेज पर कौन-सा फ़ॉर्म है; पेज पर क्लिक कीजिए, तो फ़ाइल वहीं खुलेगी। पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 1 पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के, और प्रधान और प्रमुख के फ़ॉर्म अलग पेज पर हैं।
पंच और सरपंच
पंच और सरपंच का नामांकन पत्र प्ररूप 4 है। 2 इस फ़ाइल में नामांकन पत्र के साथ भरे जाने वाले बाक़ी फ़ॉर्म भी हैं: प्ररूप 4घ, शौचालय की घोषणा, शपथ पत्र और सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म। 3 इस फ़ाइल का शपथ पत्र (उपाबंध I-B) सिर्फ़ सरपंच के उम्मीदवार के लिए है। 2
- पेज 1नामांकन पत्र, प्ररूप 4
- पेज 2–5प्ररूप 4घ
- पेज 6शौचालय की घोषणा
- पेज 7–10सरपंच का शपथ पत्र, उपाबंध I-B
- पेज 11सांख्यिकी सूचना फ़ॉर्म (ज़िला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच)
- पेज 12सांख्यिकी सूचना फ़ॉर्म (पंच)
कौन-सा फ़ॉर्म कैसे भरना है और साथ में क्या लगाना है, यह नामांकन: फ़ॉर्म और काग़ज़ पेज पर है। वहीं यह भी है कि कौन-सी कॉपी चलेगी: पहले आयोग के दिए फ़ॉर्म, वे न मिलें तो उनकी फ़ोटोकॉपी, या सारी प्रविष्टियाँ ज्यों की त्यों रखकर टाइप किया हुआ फ़ॉर्म; जानकारी हाथ से भरें या कंप्यूटर पर टाइप करके, दोनों चलेगा; पर सादे काग़ज़ पर हाथ से उतारा हुआ नामांकन पत्र नहीं चलेगा। 45 भरा हुआ नमूना देखना हो, तो पंच और सरपंच वाला नामांकन अभ्यास खोलिए।
उप सरपंच
उप सरपंच के नामनिर्देशन पत्र का कोई फ़ॉर्म नियमों में तय नहीं है; मार्गदर्शिका में इसका मॉडल फ़ॉर्म "ख" दिया है। 6 आयोग की साइट वाली फ़ाइल पर भी सबसे ऊपर "मॉडल फार्म – ख" ही लिखा है। 7 कोई इस फ़ॉर्म की जगह किसी भी काग़ज़ पर नाम प्रस्तावित करे, तो भी उसे लिया जाएगा; मॉडल फ़ॉर्म ख में न भरने की वजह से कोई नामनिर्देशन पत्र खारिज नहीं हो सकता। 6 बस इतना ध्यान रहे कि प्रस्ताव पर प्रस्तावक और उम्मीदवार, दोनों के हस्ताक्षर होंगे। उम्मीदवार बैठक में हो, तो रिटर्निंग अधिकारी उसकी ज़बानी सहमति लेकर प्रस्ताव पर लिख देंगे; बैठक में न हो और प्रस्ताव पर उसके हस्ताक्षर भी न हों, तो उसकी लिखी हुई सहमति प्रस्ताव के साथ लगी होनी चाहिए, वरना प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। 6 बैठक और नामांकन का पूरा तरीक़ा उप-सरपंच का चुनाव पेज पर है।
अभिकर्ता के फ़ॉर्म
निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप 8, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप 9, और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रतिसंहरण (रद्द करने) का फ़ॉर्म, तीनों आयोग के आदेश 9413 (25.09.2026) के साथ लगे हैं। 8910 इसी आदेश के नोट में लिखा है कि पंच पद के लिए कोई मतदान अभिकर्ता नहीं होगा, उम्मीदवार ख़ुद ही यह काम कर सकेगा; और सरपंच पद के लिए कोई निर्वाचन अभिकर्ता नहीं होगा। 11
- पेज 1–3आदेश: नियम 68 और 69, कौन अभिकर्ता बन सकता है, नियुक्ति रद्द करना
- पेज 4प्ररूप 8: निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति
- पेज 5प्ररूप 9: मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति
- पेज 6मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण (रद्द करने का) फ़ॉर्म
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7 पाठ में
- 2.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 1कख
- 3.आयोग के खाली नामांकन फ़ॉर्म (पंच, सरपंच), नई छपाई, पृ. 1–12 पाठ में
- 4.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 3 पाठ में
- 5.आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 3 पाठ में
- 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 42कखग
- 7.आयोग का खाली नामांकन फ़ॉर्म (उप सरपंच), पृ. 1 पाठ में
- 8.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 4 पाठ में
- 9.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 5 पाठ में
- 10.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 6 पाठ में
- 11.आदेश 9413, दि. 25.09.2026, पृ. 3 पाठ में