पहला मतदान: मतपेटी वाला दिन, शुरू से आख़िर तक
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इस पेज पर
पंचायत चुनाव में पहली बार ड्यूटी लगी है? यह पेज पंच और सरपंच के मतदान वाले दिन के पूरे मतदान दल के लिए है। हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 12 दूसरे मतदान में वोट मतपेटी से पड़ते हैं। 3 MPSV मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद और पंचायत समिति) का काम अलग पेज पर है। इस पेज पर बूथ के प्रभारी को मतदान अधिकारी और दल के बाकी लोगों को सहायक मतदान अधिकारी लिखा है, जैसा मतपेटी मार्गदर्शिका भी लिखती है। 456 नियुक्ति के आदेश से सामान जमा कराने तक, इस दिन का काम यहाँ क्रम से और चित्रों में है। इस दिन की तारीख़ कार्यक्रम में, और मतदान अधिकारी (PO) की जाँच-सूची पहली ड्यूटी में है।
आपका दिन कौन-सा है
इस चुनाव में मतदाता चार पदों के लिए वोट डालेंगे: ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच। 3
हर चरण में पहले ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान होता है, फिर किसी दूसरी तारीख को पंच और सरपंच का। 12 बालोतरा में मतदान तीसरे और चौथे चरण में है। 7 दोनों चरणों की तारीख़ें चुनाव कार्यक्रम वाले पेज पर हैं।
- मतपेटी वाला दिन (दो दिन बाद): सरपंच और वार्ड पंच के वोट मतपेटी से पड़ेंगे। 3 दोनों के मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाते हैं। 6
- रंग से पहचानिए: सरपंच का मतपत्र और उसका पैकिंग पेपर सफेद है, वार्ड पंच का गुलाबी। 8
- समय: मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केन्द्र के परिसर में पहुँच गए, वे कतार में लगकर वोट डाल सकेंगे। 912
मतपेटी वाला दिन (दो दिन बाद): पंच + सरपंच
विस्तार से: मतदान दिवस: एक नज़र में, चुनाव कार्यक्रम।
आपका दल: कौन कहाँ बैठेगा, कौन क्या करेगा
मतपेटी मार्गदर्शिका में "मतदान अधिकारी" बूथ का प्रभारी है, पर ईवीएम मार्गदर्शिका मशीन वाले दिन यह नाम दल के बाकी लोगों के लिए लेती है। 1456 मार्गदर्शिकाओं में ये नाम छपे हैं: मतपेटी वाली में "मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)" और "सहायक मतदान अधिकारी", ईवीएम वाली में "पीठासीन अधिकारी" और "मतदान अधिकारी"। 14456 यह पेज आदेश 5096 वाले नाम लिखता है: बूथ का प्रभारी मतदान अधिकारी, और दल के बाकी लोग सहायक मतदान अधिकारी।
आपके दल में कौन-कौन है, यह अपने नियुक्ति आदेश में देखिए। 14
- इस दिन दल 5 लोगों का होगा: एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी। 1213 मतदान अधिकारी बूथ का प्रभारी होता है, और पंचायत चुनाव में वही पीठासीन अधिकारी के रूप में बूथ पर काम करता है। 56
- इस दिन हर बूथ पर दल के सदस्यों में काम बाँटना, और सब पर नज़र रखना, रिटर्निंग अधिकारी का काम है। 15
- पहले तीन सहायक मतदान अधिकारी अंदर आने वाले दरवाज़े के पास बैठेंगे। चौथे सहायक मतदान अधिकारी अंदर दूसरी तरफ़, मतपेटी के पास बैठेंगे। इंतज़ाम ऐसा कीजिए कि अंदर भीड़ न हो। 16
- पहला सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान सँभालता है; दूसरा पंच का मतपत्र और पंच वाली चिन्हित मतदाता सूची; तीसरा सरपंच का मतपत्र और सरपंच वाली चिन्हित मतदाता सूची; और चौथा अमिट स्याही, ऐरोक्रॉस मार्क सील, स्टाम्प पैड और मतपेटी। 6

मतपेटी वाला दिन: मतदाता किस क्रम से गुज़रता है
विस्तार से: मतपेटी वाले दिन का दल, किस आदेश में कौन-सा नाम।
नियुक्ति का आदेश मिलते ही
- पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रशिक्षण रखेंगे। इन कक्षाओं में ज़रूर जाइए। 13
- अपनी जगह के लिए रवाना होने से पहले, सरपंच के चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी और उनके सब मतदान दलों के लोग आपस में मिलकर जान-पहचान कर लें। 13
मतपेटी वाला दिन: आदेश मिलने के बाद
विस्तार से: पहली ड्यूटी: मतपेटी वाला दिन।
सामान लेते समय
- पंच-सरपंच का सामान रिटर्निंग अधिकारी बूथ पर मतदान दल को देंगे। सामान लोहे की पेटी में या थैले में आएगा; उसे परिशिष्ट-7 की सूची से मिला लीजिए। 21
- मतपेटियाँ गिनिए। हर मतपेटी खोलकर देखिए, फिर बंद कीजिए। 21
- मतदाता सूची की चार कार्यकारी प्रतियाँ: हर प्रति पूरी हो, चारों एक जैसी हों, और प्रमाणित हों। 21 प्रमाणित प्रति वह है जिसके हर पन्ने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर हों। 22
- मतपत्र: पंच के गुलाबी, सरपंच के सफ़ेद, हर एक पर क्रम संख्या। 21
- बैंगनी स्टाम्प पैड, अमिट स्याही की शीशी, "पं.रा.सं." वाली सुभिन्नकारी रबड़ सील, और एरोक्रॉस मार्क वाली रबड़ की मोहरें। 2324 पिंक पेपर सील (10 इंच, उस पर क्रम संख्या छपी), और मतपेटी का सफ़ेद लेबल (नमूना परिशिष्ट-28)। 25
- लिफ़ाफ़े: पंच के P-4, P-5, P-13 और सरपंच के P-3, P-6, P-12 2627; निविदत्त मतपत्र और सूची के लिए पंच का P-17 और सरपंच का P-16। 27
मतपेटी वाला दिन: सामान मिलाइए
विस्तार से: पहली ड्यूटी: सामान लेते समय।
बूथ पर पहुँचकर
- पहले तीन सहायक मतदान अधिकारी अंदर आने वाले दरवाज़े के पास बैठेंगे, और चौथा सहायक मतदान अधिकारी अंदर दूसरी तरफ़, मतपेटी के पास। 16 बूथ का नक्शा ऊपर आपका दल वाले हिस्से में है।
- नियम 24-क में जिन लोगों के नाम हैं, उनके सिवा किसी को बूथ में न रहने दीजिए। 17
- पंच के उम्मीदवार कोई मतदान अभिकर्ता नहीं रख सकते। सरपंच का उम्मीदवार हर बूथ के लिए एक मतदान अभिकर्ता रख सकता है। 16
मतपेटी वाला दिन: उम्मीदवार की ओर से अंदर कौन
विस्तार से: मतपेटी वाला दिन: मतदान से पहले।
मतदान शुरू होने से पहले: मतपेटी तैयार कीजिए
- हर मतपत्र पर दो काम न भूलिए: मतपत्र की पीठ पर दाईं तरफ़ सबसे ऊपर "पं.रा.सं." वाली सील, और पीठ पर ही मतदान अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर। 231624
- मतदान के समय सहूलियत के लिए कुछ मतपत्रों पर पहले से हस्ताक्षर करके रख सकते हैं, पर "50 मतपत्रों से अधिक मतपत्र हस्ताक्षरित न रहें"। 17
- महिलाओं और पुरुषों की अलग लाइन लगवाइए; दिव्यांग, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिलाओं को पहले भेजने वाली तख़्ती ऐसी जगह लगाइए, जहाँ आसानी से दिखे। 28
- मतपेटी तैयार करने का क्रम नीचे के चित्र में है। कोई उम्मीदवार या अभिकर्ता न आए या हस्ताक्षर न करना चाहे, तो भी मतपेटी तय समय पर ही तैयार होगी। 25
मतपेटी तैयार कीजिए
विस्तार से: मतपेटी तैयार करना।
एक मतदाता का रास्ता: दरवाज़े से वोट तक
बूथ में आया हर मतदाता तय मेज़ों से होकर ही वोट तक पहुँचता है। पहले पहचान की बात, फिर रास्ता, और आख़िर में स्याही।
पहचान कैसे पक्की कीजिए
- मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का जारी किया मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। 2930
- EPIC न दिखा सके, तो 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक मूल दस्तावेज़ दिखाना होगा, जो चुनाव की घोषणा से पहले जारी हुआ हो। 2931 इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट भी हैं; पूरी सूची पहचान के दस्तावेज़ में है। 31
- किसी दस्तावेज़ पर उसकी मियाद लिखी हो, तो पहचान के लिए भी वह उसी मियाद तक मान्य होगा। 31
- परिवार के मुखिया को जारी EPIC या इन्हीं में से किसी दस्तावेज़ के आधार पर सिर्फ़ मुखिया ही परिवार के बाकी सदस्यों की पहचान कर सकता है, बशर्ते सब सदस्य उसके साथ आएँ और मुखिया उनकी पहचान पक्की कर सके। 31
- सिर्फ़ छपाई की ग़लती से कोई मतदाता न लौटे: मतदाता सूची में छपाई की ग़लती हो और पहचान पक्की हो जाए, तो उसे वोट देने से नहीं रोकना चाहिए। 32
चार सहायक, फिर मतपेटी
- पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान): मतदाता से मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र (Voter ID Card) माँगिए; वह न हो, तो आयोग के बताए दस्तावेज़ों में से कोई एक, और उसी से पहचान पक्की कीजिए। 1725 दस्तावेज़ों की ताज़ा सूची ऊपर पहचान कैसे पक्की कीजिए में है।
- फिर मतदाता की प्रविष्टियाँ ज़ोर से बोलिए, ताकि बैठे हुए उम्मीदवार और अभिकर्ता सुन लें और चाहें तो पहचान को चैलेंज कर सकें। पहचान को चैलेंज सिर्फ़ आपके पास किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। 17
- पहचान Voter ID से हुई हो, तो कार्यकारी मतदाता सूची में नाम से पहले 'E' लिखिए; दूसरे दस्तावेज़ों से पहचान हुई हो, तो नाम से पहले ऐसा कोई निशान न लगाइए। 18
- पहला सहायक (स्याही की जाँच): पंच-सरपंच के दिन मतदाता के दाएँ हाथ की तर्जनी देखिए: नियम 38 में वही अंगुली देखी जाती है जिस पर स्याही लगनी है, और आदेश 2235 के हिसाब से अलग-अलग दिन के मतदान में पहले वाले चुनाव का निशान दिख रहा हो, तो बाद वाले चुनाव की स्याही दाएँ हाथ की तर्जनी पर लगती है। 33 2026 में पंच-सरपंच का मतदान ज़िला परिषद-पंचायत समिति के मतदान के दो दिन बाद, अलग तारीख़ को है। 3412 उस तर्जनी पर पहले से अमिट स्याही का निशान हो, तो मतदाता को वोट नहीं देने दिया जाएगा, और मतदान केंद्र से बाहर भेजा जाएगा। 18 आदेश 2235 में इसकी वजह भी लिखी है: पहले वाले चुनाव का बाईं तर्जनी वाला निशान दिखता रहे, तो स्याही लगाने में दिक़्क़त होती है। 33
- दूसरा सहायक (पंच का मतपत्र): नाम के आगे मतपत्र के क्रमांक के आख़िरी तीन अंक लिखिए: जैसे 1,00,331 हो, तो 331। जहाँ आख़िरी तीन अंक शून्य हों, वहाँ पूरा नंबर लिखिए। 18 मुड़ा हुआ मतपत्र खोलकर मतदाता के दाएँ हाथ में दीजिए। 18
- तीसरा सहायक (सरपंच का मतपत्र): नाम के आगे मतपत्र के क्रमांक के आख़िरी चार अंक लिखिए: जैसे 0331। जहाँ आख़िरी तीन अंक शून्य हों, वहाँ पूरा नंबर लिखिए। 19 मतपत्र खोलकर मतदाता के दाएँ हाथ में दीजिए; इसके बाद पहचान पर्ची फाड़ दी जाएगी। 19
- चौथा सहायक (स्याही और मतपेटी): मतदाता से दोनों मतपत्र पहले अपने पास ले लीजिए। 19 महिला मतदाता का हाथ न छुइए; उनसे उँगली मेज़ पर रखने को कहिए। 19 फिर दोनों मुड़े हुए मतपत्र मतदाता के दाएँ हाथ में दीजिए, ताकि स्याही से कोई मतपत्र खराब न हो। 19
- बूथ में कोई उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता, मतदाता को दिए गए मतपत्र का नंबर नोट नहीं कर सकता (नियम 39(3))। 25
मतपेटी वाला दिन: एक मतदाता, पहचान से मतपेटी तक
चौथा सहायक: मतदाता स्याही लगवाने को तैयार है?
स्याही: किस दिन कौन-सी अंगुली
तर्जनी = अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली। मध्यमा = बीच वाली अंगुली। 111934
- कैसे लगानी है: नाखून के आखिरी सिरे से लेकर अंगुली के पहले जोड़ के नीचे तक, ब्रश से। यह आदेश 1408 का तरीका है। 35 मार्गदर्शिकाओं के पाठ में तरीका अलग लिखा है: नाखून के ठीक ऊपर की कोमल चमड़ी पर, ऐसे कि स्याही चमड़ी और नाखून दोनों पर फैल जाए। 1119 पर दोनों मार्गदर्शिकाओं के परिशिष्ट में आदेश 1408 ही लगा है, इसलिए यहाँ आदेश 1408 वाला तरीका सिखाया गया है। 363735

- कौन लगाता है, कौन जाँचता है: स्याही चौथा सहायक मतदान अधिकारी लगाता है, और वही मतदाता के वोट डालने से पहले पक्का करता है कि निशान पूरा लग गया है। 3519
- पुनर्मतदान हो तो मध्यमा पर, उसी हाथ की जिसकी तर्जनी पर पहले निशान लगा था: 38
विस्तार से: मतपेटी वाला दल: पहला सहायक, मतपेटी वाला दिन: मतदान के दौरान, स्याही, पहचान के दस्तावेज़।
जब कुछ अलग हो
ज़्यादातर मतदाता सीधे रास्ते से निकल जाते हैं। नीचे वे हालात हैं जो पहली ड्यूटी में सबसे ज़्यादा उलझाते हैं; हर चित्र में पहले सवाल है, फिर दोनों जवाब।
पहचान पर शक या आपत्ति
- मतपेटी वाले दिन न चैलेंज लिस्ट बनेगी, न फ़ीस लगेगी; चैलेंज वाले मामले मतदान अधिकारी तय करेंगे। 1732 जो आयोग के बताए किसी दस्तावेज़ से अपनी पहचान न दिखाए और पूछे गए सवालों के जवाब भी न दे, उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। 32
असली मतदाता बाद में आया: निविदत्त वोट
किसी के नाम से कोई और वोट डाल गया हो और असली मतदाता बाद में आए, तो उसे निविदत्त मतपत्र मिलता है:
मतपेटी वाला दिन (पंच + सरपंच)
मदद चाहने वाले मतदाता
- मतपेटी वाला दिन: दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता कहे, तो मतदान अधिकारी नियम 41 के हिसाब से मतदान कक्ष में जाकर उसकी मर्ज़ी से वोट लगाएँगे और मतपत्र मतपेटी में डाल देंगे। इसके लिए कोई फ़ॉर्म नहीं है, पर मतदाता सूची में उसके नाम के आगे "AA" लिख दीजिए। 39
उम्र बहुत कम लगे, या मतपत्र खराब हो जाए
- मतपेटी वाला दिन: उम्र की घोषणा परिशिष्ट 13 में, ऐसे मतदाताओं की सूची परिशिष्ट 14 में, और मना करके गए लोगों की सूची परिशिष्ट 14 के भाग II में; ये काग़ज़ लिफ़ाफ़ा P-1 में जाएँगे, जो सील नहीं होगा। 3228
- मतपत्र खराब हो जाए (मतपेटी वाला दिन): उसे दूसरा मतपत्र दीजिए (नियम 42), चिह्नित मतदाता सूची में दोनों मतपत्रों के नंबर लिखिए, और खराब मतपत्र की पीठ पर ख़ुद "खराब-रद्द" लिखकर उसे तय लिफ़ाफ़े में रखिए। 32 लौटाया गया मतपत्र अब नहीं होता: जो किसी को वोट नहीं देना चाहता, वह नोटा पर निशान लगा सकता है। 32
- नई मतपेटी (मतपेटी वाला दिन): बीच में नई मतपेटी लगे, तो फिर से ख़ाली दिखाने वाली घोषणा कीजिए। 39
पहचान, आपत्ति और निविदत्त वोट: दोनों दिन आमने-सामने, एक PDF में
मतदाता की पहचान किस काग़ज़ से (आदेश 5310), पहचान पर आपत्ति कब और किसके पास, किसी और ने पहले ही वोट डाल दिया हो तो निविदत्त मतपत्र, दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता की मदद, उम्र कम लगे तो क्या करें, और स्याही किस उँगली पर: मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद, पंचायत समिति) और मतपेटी वाले दिन (पंच, सरपंच) का तरीका आमने-सामने, सब एक रंगीन PDF में, हर बात के साथ उसका स्रोत: 4030413229
सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।
क़ानून और व्यवस्था
- मतपेटी वाला दिन: बुरा बर्ताव करने या जायज़ आदेश न मानने वाले को रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी बाहर कर देंगे, और वह फिर अंदर नहीं आएगा (नियम 45); पर इससे उसे वोट देने से नहीं रोकना है। 39
विस्तार से: मतपेटी वाला दिन: मतदान के दौरान।
मतदान बंद, फिर क्या: लिफ़ाफ़े और गिनती
- तय समय पर मतदान अधिकारी बाहर आकर, लाइन के आख़िरी व्यक्ति से 1 नंबर से शुरू करके, लाइन में खड़े लोगों को अपने हस्ताक्षर वाली पर्ची देंगे। 28
- मतदान ख़त्म होने पर मतपेटी सील करने के बारे में भी मतदान अधिकारी परिशिष्ट-21 के हिसाब से घोषणा करेंगे। 39 इस मतपेटी पर टेप या डोरी बाँधने, या इसे थैले में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी गिनती उसी दिन, मतदान ख़त्म होते ही, पंचायत मुख्यालय पर होगी। 28
- चार-चार लिफ़ाफ़े सील कीजिए: जो मतपत्र काम में नहीं आए (पंच P-4, सरपंच P-3), चिह्नित सूची (P-5, P-6), खराब और रद्द मतपत्र (P-13, P-12) 2627; निविदत्त मतपत्र और सूची (P-17, P-16)। 27
- पेपर सील का लेखा परिशिष्ट-24 में, और मतपत्रों का लेखा परिशिष्ट-26 में; दोनों के हिसाब नीचे के चित्र में हैं। 42
मतपेटी वाला दिन: दो लेखे, दो हिसाब
गिनती। पंच और सरपंच की गिनती मतदान ख़त्म होते ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में और उनके निर्देश पर। सब बूथों के मतदान दल के कार्मिक गिनती में रिटर्निंग अधिकारी के पास रहेंगे। 4546 नियम 50 के हिसाब से कोई मतपत्र सिर्फ़ इन वजहों से नामंज़ूर होगा: 4748
- मतपत्र पर कोई ऐसा निशान हो, जिससे मतदाता पहचाना जा सके। 47
- मतपत्र पर एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए निशान लगे हों, या किसी उम्मीदवार और नोटा, दोनों के लिए। 4748
- मतपत्र के सामने वाले हिस्से पर कोई वोट न लगा हो, या वोट पीछे की तरफ़ लगा हो, या वोट उस मोहर के बजाय किसी और चीज़ से लगाया गया हो जो इसी काम के लिए दी गई है। 47
- वोट किसे दिया गया, यह तय न हो पाए, या मतपत्र जाली हो। 47
- मतपत्र इतना फटा या बिगड़ा हो कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान न हो सके। 47
न सील, न हस्ताक्षर। आयोग के आदेश 1031 में एक बात और है: गिनती में जिस मतपत्र की पीठ पर सील न लगी हो और जिस पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी न हों, उसे रिटर्निंग अधिकारी नामंज़ूर करेंगे। पर अगर रिटर्निंग अधिकारी को यक़ीन हो जाए कि यह चूक मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी की किसी भूल से, या उनसे यह काम न हो पाने से हुई है, तो वह मतपत्र नामंज़ूर नहीं होगा। 24
पंच-सरपंच की गिनती: मतपेटी से परिणाम तक

मार्गदर्शिका के नमूने में उम्मीदवारों के नाम छपे हैं। 52 पर 2026 के मतपत्रों पर नाम नहीं छपेंगे। उन पर चुनाव चिह्न और 7 अंकों का नंबर छपा होगा, नाम मतदान दल के कार्मिक हाथ से लिखेंगे, और नोटा का स्टीकर आख़िरी उम्मीदवार के बाद लगेगा। 8
विस्तार से: मतदान बंद करना और लिफ़ाफ़े, गिनती के क़दम, कौन सा मतपत्र वैध।
सामान जमा कराइए और रसीद लीजिए
- मतपेटी वाला दिन: बूथ पर काग़ज़ और लिफ़ाफ़े मतदान अधिकारी तैयार करेंगे। 42 परिशिष्ट-15 में लिखा है कि पंच-सरपंच वाले लिफ़ाफ़े पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे जाएँ। 2753
मतपेटी वाला दिन: पंचायत मुख्यालय पर
विस्तार से: पहली ड्यूटी: सौंपते समय, उप-सरपंच का चुनाव।
दोहराइए: एक नज़र में
हर डिब्बा इस पेज के एक हिस्से की सबसे ज़रूरी बात है; "देखिए" दबाकर उस हिस्से पर पहुँचिए।
दोहराइए: मतपेटी वाला दिन (पंच + सरपंच)
ख़ुद करके देखिए
पढ़ने के बाद स्क्रीन पर यह काम ख़ुद करके देखिए। मतदान अधिकारी की टिक लगाने वाली जाँच-सूची अलग पेज पर है।
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9कखगघङचछजझञट
- 2.आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1कखगघङचछजझञट
- 3.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3कखगघ
- 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 2कख
- 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कखगघ
- 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 106कखगघङचछजझ
- 7.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12 पाठ में
- 8.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2कखग
- 9.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 4 पाठ में
- 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15 पाठ में
- 11.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 26कखग
- 12.आदेश 5096, दि. 26.12.2025, संकलन पृ. 121कखग
- 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कखगघङचछज
- 14.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 5कखग
- 15.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 8कख
- 16.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 17कखगघङच
- 17.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9कखगघङचछजझ
- 18.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 10कखगघङचछ
- 19.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11कखगघङचछजझञटठड
- 20.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 12कखग
- 21.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 15कखगघङचछजझ
- 22.आदेश 10385, दि. 12.10.2026, पृ. 2कख
- 23.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 16कख
- 24.आदेश 1031, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 163कखगघङ
- 25.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 18कखगघङचछजझञटठ
- 26.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 23कखगघ
- 27.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 110कखगघङ
- 28.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21कखगघङ
- 29.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 1कखग
- 30.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 90कख
- 31.आदेश 5310, दि. 30.07.2026, पृ. 2कखगघ
- 32.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 20कखगघङचछज
- 33.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 242कखगघ
- 34.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघङ
- 35.आदेश 1408, दि. 04.02.2026, संकलन पृ. 240कखगघ
- 36.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 206 पाठ में
- 37.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 133 पाठ में
- 38.आदेश 2235, दि. 25.06.2019, संकलन पृ. 243कख
- 39.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19कखगघङचछजझञ
- 40.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25 पाठ में
- 41.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92 पाठ में
- 42.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 22कख
- 43.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 129 पाठ में
- 44.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 126 पाठ में
- 45.आदेश 1323, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 396कखगघङच
- 46.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37कखग
- 47.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 71कखगघङचछजझ
- 48.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 109कख
- 49.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 38कखगघ
- 50.आदेश 1323, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 397कखग
- 51.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 70 पाठ में
- 52.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 140कख
- 53.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 111 पाठ में