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पहली ड्यूटी: मतदान अधिकारी (PO) की जाँच-सूची, मतपेटी वाला दिन

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
WhatsApp: +91-7357578216
इस पेज पर

पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 1 यह सूची मतपेटी वाले दिन की है (पंच और सरपंच); MPSV मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद और पंचायत समिति) की सूची अलग पेज पर है। दल में किसका क्या काम है, यह मतपेटी वाले दिन का दल पेज पर है। बालोतरा की तारीख़ें चुनाव कार्यक्रम पर हैं।

हर बात के आगे मार्गदर्शिका या आयोग के आदेश का पन्ना लिखा है। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वहाँ यहाँ एक ही नियम लिखा है; स्रोतों में क्या फ़र्क है, यह प्रशिक्षकों के लिए अलग पेज स्रोतों में फ़र्क पर है।

मतपेटी वाली मार्गदर्शिका बूथ के प्रभारी को "मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)" कहती है। उनके साथ 4 सहायक मतदान अधिकारी होते हैं। 1 हर काम कैसे होता है, वह मतपेटी वाला दिन पेज पर है।

नियुक्ति मिलते ही

जो काम हो जाए, उसके आगे वाले खाने में निशान लगाते चलिए। निशान बस इसी फ़ोन या ब्राउज़र में रहते हैं।

  1. पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रशिक्षण रखेंगे। इन कक्षाओं में ज़रूर जाइए। 1
  2. अपनी जगह के लिए रवाना होने से पहले, सरपंच के चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी और उनके सब मतदान दलों के लोग आपस में मिलकर जान-पहचान कर लें। 1

सामान लेते समय

  1. पंच-सरपंच का सामान रिटर्निंग अधिकारी बूथ पर मतदान दल को देंगे। सामान लोहे की पेटी में या थैले में आएगा; उसे परिशिष्ट-7 की सूची से मिला लीजिए। 2
  2. मतपेटियाँ गिनिए। हर मतपेटी खोलकर देखिए, फिर बंद कीजिए। 2
  3. मतदाता सूची की चार कार्यकारी प्रतियाँ: हर प्रति पूरी हो, चारों एक जैसी हों, और प्रमाणित हों। पंचायत के सब वार्ड हों, और संशोधन वाली सूचियाँ भी साथ हों। 2 प्रमाणित प्रति वह है जिसके हर पन्ने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर हों; साथ में उनका प्रमाण पत्र लगा होगा कि हटाए गए नामों पर "विलोपित" (deleted) लिखा गया है और क्रम संख्या नहीं बदली गई है। 3
  4. मतपत्र: पंच के गुलाबी, सरपंच के सफ़ेद, हर एक पर क्रम संख्या। 2 सरपंच के मतपत्र बूथ पर सरपंच के कुल मतदाताओं की संख्या को 100 के राउंड में करके दिए जाएँगे, जैसे 1012 मतदाता हों तो 1100 मतपत्र; पंच के मतपत्र पंच के कुल मतदाताओं की संख्या को 10 के राउंड में करके, जैसे 312 हों तो 320। 24 नाम छपे होंगे या हाथ से लिखने हैं: मतदान से पहले।
  5. बैंगनी स्टाम्प पैड, अमिट स्याही की शीशी, "पं.रा.सं." वाली सुभिन्नकारी रबड़ सील, और एरोक्रॉस मार्क वाली रबड़ की मोहरें, जिनमें दोनों तरफ़ रबड़ लगी होती है। 45
  6. पिंक पेपर सील (10 इंच, उस पर क्रम संख्या छपी), और मतपेटी का सफ़ेद लेबल (नमूना परिशिष्ट-28)। 6
  7. चौथे सहायक के लिए: तीन एरोक्रॉस मोहरें, एक बैंगनी स्टाम्प पैड, सफ़ेद काग़ज़ का एक ताव; स्याही की शीशी गीली रेत में रखी जाएगी। 7
  8. पहले सहायक के पास कार्यकारी सूची, दूसरे के पास पंच की चिह्नित सूची, तीसरे के पास सरपंच की चिह्नित सूची; तीनों के पास बॉल पेन। 897
  9. दिन भर ये फ़ॉर्म काम आएँगे: परिशिष्ट-21 (घोषणा), परिशिष्ट 13 और 14 (उम्र), प्ररूप-6 (परिशिष्ट-9, निविदत्त मतपत्र), परिशिष्ट-23-B (डायरी), परिशिष्ट-24 (पेपर सील का लेखा), परिशिष्ट-25 (Form of Statistics), परिशिष्ट-26 (मतपत्रों का लेखा)। 1011121314
  10. लिफ़ाफ़े: पंच के P-4, P-5, P-13 और सरपंच के P-3, P-6, P-12 1516; निविदत्त मतपत्र और सूची के लिए पंच का P-17 और सरपंच का P-16। 16 कौन-सा काग़ज़ किस लिफ़ाफ़े में: लिफ़ाफ़े।

मतदान शुरू होने से पहले

  1. बैठने का इंतज़ाम: पहले तीन सहायक दरवाज़े के पास, चौथे सहायक अंदर दूसरी तरफ़ मतपेटी के पास। अंदर भीड़ न हो। 17 कौन कहाँ बैठेगा
  2. सरपंच का उम्मीदवार हर बूथ के लिए एक मतदान अभिकर्ता रख सकता है; पंच के उम्मीदवार का कोई अभिकर्ता नहीं। 17
  3. नियम 24-क वाले लोगों के सिवा किसी को बूथ में न रहने दीजिए। 8
  4. करीब 15 मिनट पहले, मौजूद उम्मीदवारों के सामने मतपेटी ख़ाली दिखाइए, फिर तैयार कीजिए। पेपर सील पर अपने पूरे हस्ताक्षर, और जो उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें, उनके भी। 10 मतपेटी तैयार करना
  5. पिंक पेपर सील लगाइए, और मतपेटी पर सफ़ेद लेबल: एक मतपेटी हो, तो 1/1; दो हों, तो 1/2 और 2/2। 6
  6. परिशिष्ट-21 वाली घोषणा पढ़कर सुनाइए और हस्ताक्षर करवाइए। 811
  7. महिलाओं और पुरुषों की अलग लाइन; दिव्यांग, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिलाओं को पहले अंदर भेजिए। दिव्यांग और बुज़ुर्ग मतदाताओं को वोट देने में पहले मौक़ा मिलेगा, यह बताने वाली तख़्ती ऐसी जगह लगाइए, जहाँ आसानी से दिखे। 13

मतदान के दौरान

  1. एक बार में तीन या चार मतदाता ही अंदर। 13
  2. सहायकों पर नज़र रखिए; जिसकी रफ़्तार धीमी हो, उसकी मदद कीजिए। 8
  3. मतदान के समय सहूलियत के लिए कुछ मतपत्रों की पीठ पर पहले से पूरे हस्ताक्षर और सुभिन्नकारी चिह्न लगाकर रखिए; पर 50 से ज़्यादा मतपत्र हस्ताक्षर किए हुए न रहें। 8 चिह्न पीठ पर दाईं तरफ़ सबसे ऊपर। 17
  4. मतदाता मतपत्र तय मतपेटी में ही डालें। 8
  5. कोई उम्मीदवार या अभिकर्ता मतदाता को दिए मतपत्र का नंबर नोट न करे (नियम 39(3))। 6
  6. दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता: नियम 41, सूची में "AA"। 11 मतदान के दौरान
  7. निविदत्त मतपत्र: पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" ख़ुद लिखिए और हस्ताक्षर कीजिए; हर चुनाव का अलग प्ररूप-6; सूची में "TEND"; यह मतपत्र मतपेटी में नहीं जाएगा। 11
  8. खराब मतपत्र: दूसरा मतपत्र दीजिए, सूची में दोनों नंबर, खराब वाले की पीठ पर ख़ुद "खराब-रद्द"। 12
  9. उम्र बहुत कम लगे: घोषणा परिशिष्ट 13 में, सूची परिशिष्ट 14 में। 1213
  10. पहचान का दस्तावेज़ न दिखाए और पूछे गए सवालों के जवाब भी न दे, तो मतपत्र नहीं। पर सूची में छपाई की ग़लती की वजह से किसी को मना न कीजिए। 12
  11. बुरा बर्ताव या जायज़ आदेश न मानना: रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी उसे बाहर कर देंगे, और वह फिर अंदर नहीं आएगा (नियम 45); पर इससे उसे वोट देने से नहीं रोकना है। 11
  12. बीच में नई मतपेटी लगे, तो फिर से ख़ाली दिखाने वाली घोषणा। 11
  13. कोई अनहोनी हो, तो उसी समय डायरी में लिखिए। पंच-सरपंच के लिए डायरी अलग होगी (परिशिष्ट-23-B)। 13

मतदान बंद होने पर

  1. तय समय पर बाहर आकर, लाइन के आख़िरी व्यक्ति से 1 नंबर से शुरू करके, अपने हस्ताक्षर वाली पर्चियाँ दीजिए। 13 मतदान बंद करना
  2. मतपेटी सील करने की घोषणा, परिशिष्ट-21 के हिसाब से। 11
  3. पंच-सरपंच वाली मतपेटी पर टेप या डोरी, या थैला नहीं; इसकी गिनती उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होगी। 13
  4. डायरी पूरी कीजिए। डायरी में क्या लिखना है, यह मार्गदर्शिका ज़िला परिषद और पंचायत समिति वाली डायरी (परिशिष्ट-23-A) के लिए गिनाती है: तय समय पर डाले गए वोटों की संख्या, और मतदान ख़त्म होने पर मतपत्र, पेपर सील, मतदाताओं की संख्या (लिंग के हिसाब से, और किस दस्तावेज़ से पहचान हुई), निविदत्त मतपत्र, दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाता, मतदान अभिकर्ता और बाक़ी सूचनाएँ। फिर लिखती है कि इसी तरह पंच-सरपंच के लिए परिशिष्ट-23-B की अलग डायरी होगी। 13
  5. पेपर सील का लेखा (परिशिष्ट-24): किस मतपेटी पर किस क्रम संख्या की सील लगी, कौन सी खराब हुई और लौटाई गई। 14 परिशिष्ट-24 के फ़ॉर्म में हिसाब के ये ख़ाने हैं: (1) दी गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, कहाँ से कहाँ तक; (2) दी गई सीलों की कुल संख्या; (3) पंच-सरपंच वाली मतपेटी के अंदर काम में ली गई सीलों की कुल संख्या; (4) काम में नहीं ली गई पेपर सीलों की कुल संख्या (2 − 3 = 4), जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी को लौटाई जाने वाली हैं; (5) मतपेटी में लगाते समय कोई सील खराब हो जाए, तो उसकी क्रम संख्या। नीचे अभ्यर्थी/निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर की जगह है। 18
  6. मतपत्रों का लेखा (परिशिष्ट-26) और Form of Statistics (परिशिष्ट-25)। 14 मतपत्रों के लेखे में ये पाँच बातें भरी जाती हैं: (1) कितने मतपत्र मिले; (2) कितने काम में नहीं आए, यानी मतदाताओं को नहीं दिए गए, और इनमें कितनों पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और कितनों पर नहीं; (3) बूथ पर कितने काम में आए (1 − 2 = 3); (4) कितने काम में आए पर मतपेटी में नहीं डाले गए: मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण की वजह से रद्द, निविदत्त मतपत्र के रूप में काम आए, और दूसरी वजहों से रद्द; (5) मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3 − 4 = 5)। 3, 4 और 5 में मतपत्रों की क्रम संख्या देने की ज़रूरत नहीं है। 19
  7. चार-चार लिफ़ाफ़े सील कीजिए: जो मतपत्र काम में नहीं आए (पंच P-4, सरपंच P-3), चिह्नित सूची (P-5, P-6), खराब और रद्द मतपत्र (P-13, P-12) 1516; निविदत्त मतपत्र और सूची (P-17, P-16)। 16 कौन-सा काग़ज़ किस लिफ़ाफ़े में: लिफ़ाफ़े।

सौंपते समय

  1. मतपेटियाँ, और उनके साथ, पर अलग से, आठों सील लिफ़ाफ़े रिटर्निंग अधिकारी को सौंपिए। 15
  2. उम्र वाली घोषणाएँ और उनकी सूची (परिशिष्ट 13 और 14) मतदान के बाद लिफ़ाफ़ा P-1 में जाएँगी; यह लिफ़ाफ़ा सील नहीं होगा। 13
  3. रिटर्निंग अधिकारी के लिफ़ाफ़ों की सूची में P-1 भी है, और ये भी: P-33 (सील नहीं होगा) में पेपर सील का लेखा, बची और खराब पेपर सीलें, और बचे फ़ॉर्म; और मतदान अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट 23-B)। 1520 उसी सूची में वैध मतपत्र, परिणाम पत्र (प्ररूप-7) और उप-सरपंच चुनाव के लिफ़ाफ़े भी हैं; यानी यह सूची पंच/सरपंच चुनाव के पूरे रिकॉर्ड की है, सिर्फ़ बूथ की नहीं। 1520 बूथ पर काग़ज़ और लिफ़ाफ़े मतदान अधिकारी तैयार करेंगे। 14 मतदान अधिकारी
  4. गिनती में रिटर्निंग अधिकारी की मदद के लिए रुकिए; मतदान दलों के सब सदस्य उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। 21 गिनती
  5. रिटर्निंग अधिकारी उप-सरपंच का चुनाव पूरा कराने के बाद ही अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ रवाना होंगे। 10 उप-सरपंच का चुनाव

स्रोत

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  1. 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कखगघ
  2. 2.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 15कखगघङ
  3. 3.आदेश 10385, दि. 12.10.2026, पृ. 2 पाठ में
  4. 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 16कख
  5. 5.आदेश 1031, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 163 पाठ में
  6. 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 18कखग
  7. 7.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 11कख
  8. 8.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9कखगघङच
  9. 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 10 पाठ में
  10. 10.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 8कखग
  11. 11.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19कखगघङचछ
  12. 12.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 20कखगघ
  13. 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21कखगघङचछजझ
  14. 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 22कखगघ
  15. 15.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 23कखगघङ
  16. 16.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 110कखगघ
  17. 17.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 17कखग
  18. 18.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 126 पाठ में
  19. 19.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 129 पाठ में
  20. 20.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 24कख
  21. 21.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37 पाठ में