प्ररूप-7: पंच और सरपंच के परिणाम की विवरणी
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- इस पेज की कॉपी छापकर जमा न कीजिए; जमा करने के लिए आयोग का खाली प्ररूप भरिए।
- काग़ज़ जमा करने से पहले अपने रिटर्निंग अधिकारी से एक बार पक्का कर लीजिए।
- मुकदमे या सम्पत्ति वाले कॉलम में कोई शक हो, तो किसी वकील से पूछिए।
इस पेज पर
गिनती पूरी होने पर रिटर्निंग अधिकारी नतीजा प्ररूप-7 में लिखते हैं। फ़ॉर्म पर इसका पूरा नाम छपा है: "निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी"। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य, चारों पदों का फ़ॉर्म एक ही है; दोनों मार्गदर्शिकाओं में यही फ़ॉर्म छपा है। यह पेज पंच और सरपंच की मतपेटी वाली गिनती के हिसाब से हर कॉलम समझाता है, और SLMT (राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर) का भरा हुआ नमूना भी दिखाता है। 123 पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 4 पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य वाला प्ररूप-7 अलग पेज पर है।
नियम क्या कहता है
मतपेटी वाली गिनती, नियम 52। गिनती पूरी होने पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप-7 में एक विवरणी तैयार करके प्रमाणित करेंगे। उसमें ये पाँच बातें होंगी: (i) नियम 29(2) में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम और पते; (ii) जिन उम्मीदवारों को वैध वोट मिले, उनके नाम और पते; (iii) हर उम्मीदवार के वैध वोटों की संख्या; (iv) अवैध होने की वजह से नामंज़ूर किए गए वोटों की संख्या; (v) नियम 51 में लॉट निकला हो, तो उसका नतीजा। फिर सबसे ज़्यादा वोट (लॉट समेत) पाने वाले उम्मीदवार को चुना हुआ घोषित करेंगे, और वे वार्ड बताएँगे जिनमें पंच नहीं चुने गए। 56
बराबर वोट, नियम 51। वोट बराबर हों, तो नतीजा लॉट निकालकर घोषित होगा, उस तरीक़े से जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझें। 57
कब भरना है
पंच और सरपंच, मतपेटी वाला दिन। गिनती मतदान ख़त्म होते ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में होती है। 89 आयोग के पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1323, दिनांक 03.02.2026 में लिखा है: जैसे-जैसे गिनती पूरी हो, वैसे-वैसे पंच और सरपंच का परिणाम घोषित कीजिए, और "पंच एवं सरपंच पद का परिणाम घोषित करने के पश्चात् निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी (प्ररूप-7) में अंकित कर लिया जाये।" 10 मतपेटी मार्गदर्शिका में यह क्रम ऐसे लिखा है: वोटों का विवरण प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10) में लिखकर परिणाम घोषित कीजिए। 11
इसके बाद जीते हुए प्रतिनिधियों को प्ररूप-11 में शपथ दिलाइए, और जीते हुए उम्मीदवार को निर्वाचन का प्रमाण पत्र देकर हस्ताक्षर की हुई रसीद लीजिए। 12 पूरा क्रम मतपेटी वाले दिन के पेज पर, गिनती में है।
पूरी पंचायत निर्विरोध हो। सब वार्डों के पंच और सरपंच निर्विरोध चुने गए हों, तो चुनाव परिणाम नियम 29(2) में निर्विरोध घोषित करके प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10) भरिए और उस पर हस्ताक्षर कीजिए। 9
मतपेटी वाला दिन: आयोग का खाली फ़ॉर्म और SLMT का भरा हुआ नमूना
SLMT के नमूने में पूरी ग्राम पंचायत का नतीजा एक ही प्ररूप-7 पर है: पहले सरपंच, फिर वार्ड 1, 2 और 3 के पंच, और आख़िर में उप सरपंच। 3 नमूने के नीचे SLMT ने लिखा है कि इसमें पंचायत के कुल 3 ही वार्ड माने गए हैं; वार्ड ज़्यादा हों, तो इसी तरह बनाना है। 13

नमूने में क्या-क्या दिखता है
- कॉलम 1: सरपंच और पंच की हर पंक्ति में पद और आरक्षण का वर्ग, और पंच की पंक्ति में वार्ड का नंबर भी। जैसे सरपंच के आगे "(सामान्य महिला)" लिखा है। 3
- निर्विरोध: वार्ड 1 में एक ही उम्मीदवार था। उसका नाम कॉलम 2 में है; कॉलम 3, 5, 6 और 7 में "NA" है, और अभ्युक्ति में "निर्विरोध निर्वाचित"। 3
- मुक़ाबला: सरपंच की पंक्ति में, और वार्ड 2 और 3 में, कॉलम 2 में "लागू नहीं" है, और कॉलम 3 में उम्मीदवार 1, 2… करके, आख़िर में नोटा। हर एक के वोट कॉलम 5 में हैं। 3
- कॉलम 6 से 8: सरपंच की पंक्ति में कॉलम 6 में कुल खारिज वोट 50 लिखे हैं, और वार्ड 2 और 3 में "शून्य"। किसी में लॉट नहीं निकला, इसलिए कॉलम 7 में "लागू नहीं" या "NA" है। अभ्युक्ति में जीतने वाले का नाम है, और यह कि वह कितने वोटों से जीता। 3
- दूसरा पन्ना: ऊपर घोषणा है, फिर नीचे की तालिका में हर चुने गए की एक पंक्ति। उसके नीचे जगह, तारीख़ और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर की जगह है। 13
जोड़ मिलाइए। हर वार्ड में: उम्मीदवारों के वोट + नोटा + नामंज़ूर मतपत्र = उस वार्ड में गिने गए मतपत्र। यह संख्या उस वार्ड के बूथों पर पंच के लिए डाले गए वोटों से मिलनी चाहिए। गिनती के क़दमों में हर बूथ के हर वार्ड के पंच के मतपत्र गिनकर बूथ पर डाले गए वोटों से मिलाने को कहा गया है। 814
वोट बराबर रहें, तो लॉट। नतीजा नियम 51 में लॉट से तय होगा, और लॉट का नतीजा कॉलम 7 में लिखा जाएगा। 61
कॉलम-दर-कॉलम
| कहाँ | फ़ॉर्म पर छपा है | क्या लिखें |
|---|---|---|
| ऊपर, पहली लाइन | पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद् का सदस्य | किस पद का नतीजा है। |
| ऊपर | पंचायत/पंचायत समिति जिला परिषद् | ग्राम पंचायत का नाम |
| ऊपर | कुल निर्वाचक मण्डल | मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता (तर्क से; नीचे देखिए) |
| ऊपर | पंचायत समिति ….. जिला ….. | पंचायत समिति और ज़िले का नाम |
| ऊपर | निर्वाचन की तारीख | मतदान की तारीख (तर्क से; नीचे देखिए) |
| 1 | कुल निर्वाचक मण्डल सहित वार्ड/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (आरक्षण के ब्यौरे यदि कोई हो तो) | पंच के लिए वार्ड का नंबर, सरपंच के लिए पंचायत; साथ में उसके कुल मतदाता, और आरक्षण हो तो उसका ब्यौरा |
| 2 | नियम 29(2) के अधीन निर्विरोध घोषित अभ्यर्थियों के नाम (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनैतिक दल का नाम) | निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार का नाम; दल का नाम नहीं (नीचे देखिए) |
| 3 | उन अभ्यर्थियों के नाम जिनके लिए विधिमान्य मत डाले गये है (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनैतिक दल का नाम) | जिन उम्मीदवारों को वैध वोट मिले, उनके नाम 1, 2… करके, और आख़िर में "नोटा (इनमें से कोई नहीं)" |
| 4 (क)–(च) | कॉलम (2) व (3) में उल्लेखित अभ्यर्थियों की विशिष्टियां | कॉलम 2 और 3 के हर उम्मीदवार की छह बातें, नीचे की पंक्तियों में |
| 4 (क) | पता | उम्मीदवार का पता |
| 4 (ख) | जाति (अ.जा. या अ.जन.जा. या अ.पि. का उल्लेख कीजिए) | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी हो |
| 4 (ग) | शैक्षिक स्तर क्या निरक्षर/मिडिल से कम/मैट्रिक/स्नातक है | छपे हुए चार में से एक: निरक्षर, मिडिल से कम, मैट्रिक, स्नातक |
| 4 (घ) | आयु वर्षों में | उम्र, सालों में |
| 4 (ङ) | व्यवसाय | काम-धंधा |
| 4 (च) | क्या पूर्व में पंच या सरपंच का पद धारित किया है | पहले पंच या सरपंच रहे हैं या नहीं |
| 5 | प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या | हर उम्मीदवार के, और नोटा के, वैध वोट |
| 6 | नामंजूर किये गये मतों की संख्या | गिनती में अवैध होने से नामंज़ूर हुए मतपत्र |
| 7 | नियम 51 के अधीन लाट का यदि कोई हो, परिणाम | वोट बराबर रहे और लॉट निकला, तो उसका नतीजा |
| 8 | अभ्युक्तियां | टिप्पणी |
| घोषणा | मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी… निर्वाचित हुआ है/हुए हैं। | पंच के लिए वार्ड का नंबर; सरपंच के लिए नीचे देखिए |
| चुने गए उम्मीदवारों की तालिका | क्र.सं. / कार्यालय का नाम / निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम और पता / लिंग / जाति / वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या / अभ्युक्तियां | हर चुने गए उम्मीदवार की एक पंक्ति |
| नीचे | स्थान, दिनांक, रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर | जगह, तारीख़ और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर |
स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 105; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 126–127; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 159–160
अनुमान (तर्क से): "निर्वाचन की तारीख"। यहाँ मतदान की तारीख लिखिए, गिनती की नहीं। फ़ॉर्म के नीचे रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर के पास अलग से "दिनांक" छपा है; 2 और "निर्वाचन की तारीख" प्ररूप-5 पर भी छपी है, यानी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची पर, जो मतदान से पहले बनती है; वहाँ इसका मतलब मतदान का दिन ही हो सकता है। 1516
अनुमान (तर्क से): "कुल निर्वाचक मण्डल"। मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता, वोट डालने वाले नहीं: ऊपर पूरी पंचायत के, और कॉलम 1 में उस वार्ड या पंचायत के। 171 इन फ़ॉर्मों में "निर्वाचक" वह है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जैसे मतदाता पर्ची पर "निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं."; 18 वोट डालने वालों के लिए अलग शब्द छपते हैं, जैसे डायरी में "निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया"। 19
सरपंच के लिए फ़ॉर्म का यही ढाँचा है: कॉलम 1 में "पंचायत" छपा है, घोषणा में "उपर्युक्त पंचायत के सरपंच के रूप में" वाला हिस्सा है, और चुने गए उम्मीदवारों की तालिका के "कार्यालय का नाम" में "(पंच या सरपंच)" छपा है। 1
जिन वार्डों में पंच नहीं चुने गए, वे वार्ड रिटर्निंग अधिकारी नियम 52 में बताएँगे। 20
दल का नाम नहीं। फ़ॉर्म के कॉलम 2 और 3 में छपा है कि राजनैतिक दल का नाम सिर्फ़ ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए लिखना है; इसलिए पंच और सरपंच के आगे दल का नाम नहीं लिखा जाता। 17
प्ररूप-7 की प्रति किसे भेजें
नियम 52(2)। रिटर्निंग अधिकारी जितनी जल्दी हो सके, विवरणी की एक-एक प्रति भेजेंगे: (i) पंचायत के दफ़्तर को, अगर हो; (ii) पंचायतों के हर प्रभारी अधिकारी को और नए चुने गए सरपंच को; (iii) ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को, चुनाव के सारे काग़ज़ों के साथ; (iv) उस खण्ड की पंचायत समिति को, जिसमें वह पंचायत सर्किल आता है; (v) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर को। 20
मतपेटी मार्गदर्शिका में हस्ताक्षर की हुई प्रति पाने वालों की सूची: आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर; ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत); नए चुने गए सरपंच; पंचायत का दफ़्तर (अगर हो); और उस पंचायत समिति का दफ़्तर, जिसमें यह पंचायत आती है। 11
लिफ़ाफ़ा
मतपेटी वाले दिन पंच-सरपंच का रिकॉर्ड तय लिफ़ाफ़ों (परिशिष्ट-15) में रखा जाता है; जो लिफ़ाफ़े सील होने लायक़ हैं, वे सील करके ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के अधिकृत अधिकारियों को सौंपे जाते हैं। 11 प्ररूप-7 का लिफ़ाफ़ा P-11 है: "प्ररूप-7 (निर्वाचन परिणाम पत्र) (सील नहीं होगा)"। परिणाम पत्र भेजने के लिए डाक के लिफ़ाफ़े भी इसी सूची में हैं। 21
भरने से पहले और बाद में, जाँच
- हर वार्ड में: उम्मीदवारों के वोट + नोटा + नामंज़ूर = कुल गिने गए। इसे बूथों पर डाले गए वोटों से मिलाइए। 814
- निर्विरोध उम्मीदवार कॉलम 2 में हैं, कॉलम 3 में नहीं। 1
- कॉलम 4 के छह ख़ाने कॉलम 2 और 3 के हर उम्मीदवार के लिए भरे हैं। 1
- लॉट निकला हो, तो कॉलम 7 में उसका नतीजा है। 617
- घोषणा के नीचे की तालिका में हर चुने गए उम्मीदवार की एक पंक्ति है, और नीचे जगह, तारीख़ और हस्ताक्षर हैं। 1
एक और "प्ररूप-7"
आयोग के आदेश क्रमांक एफ.1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1134, दिनांक 29.01.2026 (सां.आ. 153/2026) के साथ भी एक "प्ररूप-7" लगा है: "डाक मतपत्र प्राप्ति का रजिस्टर"। वह अलग फ़ॉर्म है; इस पेज वाला प्ररूप-7 नतीजे की विवरणी है। 22
स्रोत
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- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 105कखगघङचछजझ
- 2.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 126–127कखग
- 3.SLMT का भरा हुआ प्ररूप-7 (नमूना), पृ. 1कखगघङचछज
- 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7 पाठ में
- 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 71कख
- 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 159–160कखगघ
- 7.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 159 पाठ में
- 8.आदेश 1323, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 396कखग
- 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37कख
- 10.आदेश 1323, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 396, 397 पाठ में
- 11.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 39कखग
- 12.आदेश 1323, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 397 पाठ में
- 13.SLMT का भरा हुआ प्ररूप-7 (नमूना), पृ. 2कखगघ
- 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 38कख
- 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 116 पाठ में
- 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 121 पाठ में
- 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 126कखग
- 18.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 200 पाठ में
- 19.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 122 पाठ में
- 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 160कख
- 21.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 40 पाठ में
- 22.आदेश 1134, दि. 29.01.2026, संकलन पृ. 223, 234 पाठ में

