रद्द मतपत्र की मोहर, और मतपत्र लेकर वोट न देना चाहे तो
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यह पेज एक बैंगनी रबर मोहर के बारे में है, जिस पर तीन लाइनें छपी हैं: Spoilt Cancelled, Returned Cancelled और V.P. Violated Cancelled. तीनों लाइनें उस मतपत्र की बात करती हैं जो मतदाता को दिया गया, पर मतपेटी में नहीं गया। नीचे हर लाइन का नियम है, और यह कि आज वह लागू है या नहीं; फिर यह कि मतदाता मतपत्र लेकर किसी को वोट न देना चाहे, तो नियमों के हिसाब से क्या करना है। यह पेज पंच और सरपंच के मतपेटी वाले दिन के मतदान दलों, रिटर्निंग अधिकारियों और प्रशिक्षकों के लिए है। आख़िर में अलग से मशीन वाले दिन की एक और मोहर है, "SDMM/DMM No.", जो ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में काम आती है। मार्गदर्शिका के असली पन्ने, काम की पंक्तियाँ पीले में, साथ लगे हैं; पूरी बात की PDF पेज के आख़िर में है।
मोहर की तीन लाइनें

| मोहर की लाइन | मतलब | आज |
|---|---|---|
| Spoilt Cancelled | "खराब-रद्द": मतदाता से अनजाने में ख़राब हुआ मतपत्र | लागू, नियम 42 14 |
| Returned Cancelled | "लौटाया-निरस्त": वोट न देने पर लौटाया गया मतपत्र | नियम 43 हट चुका, अब काम में नहीं 14 |
| V.P. Violated Cancelled | मतदान प्रक्रिया तोड़ी: तय प्रक्रिया मानने से मना करने पर रद्द मतपत्र | धारा 132क 5 |
Spoilt Cancelled: "खराब-रद्द"
मतदाता से अनजाने में मतपत्र ख़राब हो जाए, तो वह उसे मतदान अधिकारी को लौटाए और भरोसा दिलाए कि ग़लती अनजाने में हुई। तब उसे दूसरा मतपत्र मिलेगा (नियम 42)। 1
चिह्नित मतदाता सूची में उसकी प्रविष्टि के आगे दोनों मतपत्रों के नंबर लिखे जाएँगे। ख़राब मतपत्र की पीठ पर "खराब-रद्द" लिखकर उसे तय लिफ़ाफ़े में रखा जाएगा। यह काम मतदान अधिकारी ख़ुद करेगा। पंच और सरपंच के ख़राब मतपत्र अलग-अलग लिफ़ाफ़ों में जाएँगे, और लिफ़ाफ़े सील होंगे। 4

Returned Cancelled: "लौटाया-निरस्त", अब काम में नहीं
पहले नियम 43 में था: मतपत्र लेने के बाद मतदाता वोट न देना चाहे, तो मतपत्र वापस लेकर उसकी पीठ पर "लौटाया-निरस्त" लिखा जाता था। अब मतदान केन्द्र पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अधिसूचना 1531, दिनांक 12.11.2014 से नियम 43 हटा दिया गया, और उसकी जगह मतपत्र पर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प दिया गया। जो मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट न देना चाहे, वह नोटा चुन सकता है। इसलिए मोहर की यह लाइन अब काम में नहीं आएगी। 4

Manual of Panchayati Raj Election Law में भी नियम 43 की जगह "Deleted" छपा है। 1 बाद का आदेश 9809, दिनांक 02.10.2026 भी यही कहता है: "नोटा का विकल्प भी उपलब्ध है।" 3
V.P. Violated Cancelled: मतदान प्रक्रिया तोड़ी
मतपत्र मिलने के बाद कोई मतदाता वोट देने की तय प्रक्रिया मानने से मना करे, तो उसे दिया गया मतपत्र रद्द किया जा सकता है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132क में है, जो मतपेटी मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-2 में छपी है: 6
"132क. मतदान करने के लिये प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्तिः- यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।" 5
पंचायत चुनाव पर यह धारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 से लागू है। 7 धारा 132A का अंग्रेज़ी पाठ Manual में छपा है। 8
हिसाब में ऐसे मतपत्र की अलग लाइन है। मतपत्र लेखा (परिशिष्ट-26) के बिंदु 4, "उपयोग में लिये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्र", में पहली लाइन (क) यही है: "मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र"। 9

मशीन वाले दिन: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य
वहाँ मतदान प्रक्रिया टूटे, तो टिप्पणी रजिस्टर में जाती है। प्रक्रिया टूटने की वजह से किसी मतदाता को वोट नहीं देने दिया गया हो, तो मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 (अभ्युक्तियां) में उसकी प्रविष्टि के सामने यह टिप्पणी लिखी जाती है कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण हुआ। 10
मतपत्र लेकर वोट न देना चाहे, तो क्या करें
नियम 43 हट चुका है, इसलिए मतपत्र "लौटाया-निरस्त" करके रखने का रास्ता अब नहीं है। 14 अब नियमों के हिसाब से यह करना है:
- नोटा बताइए। मतदाता कहे कि उसे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं, तो उसे बताइए: किसी को वोट न देना हो, तो मतपत्र पर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प है। 1 आदेश 9809 के हिसाब से नोटा का स्टीकर आख़िरी उम्मीदवार के बाद वाली अगली जगह पर चिपकाया जाएगा। 3
- तरीका वही रहेगा। नोटा चुनने वाला भी वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाकर निशान लगाएगा, मतपत्र मोड़ेगा और ख़ुद मतपेटी में डालेगा। मतपेटी रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी की नज़र के सामने रखी जाती है। 1
- फिर भी मना करे, तो मतपत्र रद्द हो सकता है। नोटा जानने के बाद भी मतदाता निशान लगाने या मतपत्र मतपेटी में डालने से मना करे, यानी वोट डालने का तय तरीका न माने, तो धारा 132क के तहत उसे दिया गया मतपत्र रद्द किया जा सकता है। 57 ध्यान दें: नियम 42 में दूसरा मतपत्र तब मिलता है, जब मतपत्र अनजाने में ख़राब हुआ हो और मतदाता इस बात पर मतदान अधिकारी को भरोसा दिला दे। 1
- मतपत्र लेखा में अलग लाइन। ऐसा रद्द मतपत्र मतपत्र लेखा (परिशिष्ट-26) के बिंदु 4 की लाइन (क) में आता है: "मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र"। 9
मोहर की लाइनों से मिलाएँ, तो क़दम 3 वाला रद्द मतपत्र परिशिष्ट-26 की "मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण" वाली लाइन में आता है; V.P. को Voting Procedure पढ़ें, तो ये शब्द मोहर की तीसरी लाइन V.P. Violated Cancelled से मिलते हैं। 9
अलग से: मशीन वाले दिन की "SDMM/DMM No." मोहर

यह मोहर मतदान अधिकारी को चुनाव सामग्री के साथ मिलती है। प्रशिक्षण में निर्देश दिया गया है कि मोहर वहीं लगेगी, जहाँ फ़ॉर्म में कंट्रोल यूनिट (CU) का नंबर माँगा गया है, और मोहर की ख़ाली लाइन में SDMM का नंबर लिखा जाएगा। SDMM का नंबर CU के नंबर से अलग होता है: हर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और SDMM का अपना यूनिक सीरियल नंबर होता है। 11 नीचे के दोनों फ़ॉर्मों में SDMM के नंबर की कोई छपी लाइन नहीं है।
मोहर पर DMM भी छपा है। FLC के प्रमाण-पत्र में SDMM का नंबर MPSV मशीन के लिए माँगा गया है, और DMM का नंबर MPMV मशीन के लिए। 12
MPSV मशीन में एक CU और दो BU। ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, दोनों चुनावों के लिए कंट्रोल यूनिट एक ही होती है, पर बैलेट यूनिट दो; दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी जाती हैं। 13 किसी पद में उम्मीदवार (नोटा समेत) 15 से ज़्यादा हों, तो बैलेट यूनिट बढ़ जाती हैं; दोनों पदों के लिए मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा चार। 14
प्ररूप-14 भाग-1: "अभिलिखित मतों का लेखा"
इसमें एक लाइन है "मतदान बूथ पर प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक", और उसके नीचे दो लाइनें: नियंत्रण यूनिट (CU) और मतदान यूनिट (BU)। 15

मार्गदर्शिका के भरे हुए नमूने (परिशिष्ट-9) में ये लाइनें ऐसे भरी हैं: नियंत्रण यूनिट 0002, मतदान यूनिट 0004। 16

मतदान अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8): मद (5) "मतदान मशीन"
मद (5) में (1) काम में ली गई कंट्रोल यूनिट की संख्या है, और (2) उनकी "पहचान क्रम संख्या", यानी CU का नंबर। दाईं ओर हर पद की लाइन अलग छपी है: जि.प. सदस्य/सरपंच और पं.स. सदस्य/पंच। बैलेट यूनिट के लिए यही दो बातें (3) और (4) में हैं। डायरी के शीर्षक में मतदान अधिकारी के लिए "पीठासीन ऑफिसर" छपा है। 17

मोहर में लिखने के लिए SDMM का नंबर कहाँ मिलेगा
CU या BU के पीछे लगे सफ़ेद स्टीकर पर। आयोग के आदेश क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/1024, दिनांक 27.01.2026 के मुताबिक़, FLC में चैक हुई हर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के पीछे सफ़ेद स्टीकर लगता है। उस पर CU, BU और SDMM (MPSV मशीन हो तो) के यूनिक नंबर लिखे जाते हैं। 18
CU चालू होने पर डिस्प्ले पर जो बातें दिखती हैं, उनमें SDMM का नंबर भी है; पुस्तिका की सूची में यह "RJSDMM …………" छपा है। 19 SDMM क्या है, उसका नंबर कैसा दिखता है और कहाँ-कहाँ लिखा जाता है, यह SDMM और उसका क्रमांक पेज पर है।
पूरी बात एक PDF में
मोहर की तीनों लाइनें, ऊपर के चार क़दम और SDMM/DMM वाली मोहर, मार्गदर्शिका के पन्नों के चित्रों के साथ, एक रंगीन PDF में: WhatsApp पर भेजिए या छापिए।
सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 105कखगघङचछजझ
- 2.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 1 पाठ में
- 3.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2कखग
- 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 20कखगघङचछ
- 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 49कखग
- 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 46 पाठ में
- 7.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 64कख
- 8.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 38 पाठ में
- 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 129कखगघ
- 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92 पाठ में
- 11.MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 2 पाठ में
- 12.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 319 पाठ में
- 13.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29 पाठ में
- 14.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15 पाठ में
- 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 134कख
- 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 195कख
- 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 192कख
- 18.आदेश 1024, दि. 27.01.2026, संकलन पृ. 306, 310 पाठ में
- 19.MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 15 पाठ में