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दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता: मतदान अधिकारी ख़ुद मदद करते हैं

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
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इस पेज पर

लोकसभा, विधानसभा या नगरपालिका के चुनाव में दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता अपना वोट अपने साथी से लगवा सकता है, पर पंचायत चुनाव में साथी की मदद से वोट देने का प्रावधान नहीं है। यहाँ मतदान अधिकारी (PO) ख़ुद उसकी मर्ज़ी से वोट लगाते हैं: मशीन वाले दिन नियम 41-क से, मतपेटी वाले दिन नियम 41 से। 12 यह पेज मतदान अधिकारियों, सहायक मतदान अधिकारियों और प्रशिक्षकों के लिए है: दोनों दिन क्या करना है, क्या लिखना है, और आयोग के आदेश क्या कहते हैं। जहाँ बात किसी छपी लाइन पर टिकी है, वहाँ उस पन्ने का चित्र है, और वह लाइन पीले रंग में। यही बातें एक रंगीन PDF में भी हैं, पेज के आख़िर में।

हर बात के आगे मार्गदर्शिका, नियम या आयोग के आदेश का पन्ना लिखा है। "नियम" यानी राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994। 3 उद्धरण वैसे ही हैं जैसे छपे हैं। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वह प्रशिक्षकों के लिए अलग पेज स्रोतों में फ़र्क पर है।

एक नज़र में

  1. कोई साथी नहीं: पंचायत चुनाव में दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता अपना वोट साथी से नहीं लगवा सकता; मदद मतदान अधिकारी ही करते हैं। 12
  2. मशीन वाला दिन (ज़िला परिषद, पंचायत समिति): मतदाता मशीन की मतदान यूनिट पर चिह्न न पहचान पाए या बिना मदद के बटन न दबा पाए, तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से, उसकी मर्ज़ी से वोट डालते हैं। 45
  3. मतपेटी वाला दिन (पंच, सरपंच): मतदाता कहे, तो मतदान अधिकारी मतदान कक्ष में जाकर उसकी मर्ज़ी से वोट लगाते हैं, और मतपत्र मोड़कर मतपेटी में डालते हैं। 67
  4. कोई फ़ॉर्म नहीं: दोनों दिन मतदाता सूची में उस मतदाता के आगे दो अक्षर "AA" लिखे जाते हैं; मशीन वाले दिन मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 में मदद का कारण भी। 897
  5. डायरी: मशीन वाले दिन "AA" वाले मतदाताओं की गिनती डायरी में जाती है; मतपेटी वाले दिन पंच-सरपंच की डायरी (परिशिष्ट-23-B) में भी ऐसे मतदाताओं की संख्या का ख़ाना है। 101112
  6. लाइन में पहले, बूथ तक मदद: दोनों दिन दिव्यांग मतदाता को लाइन में पहले मौक़ा, और बूथ में आने में ज़रूरी मदद। 911
  7. आयोग के आदेश: दिव्यांग मतदाताओं के लिए आदेश 6211 (24.12.2019) और 9022 (18.09.2026), वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए 9605 (29.09.2026)। 31314

पंचायत चुनाव में कोई साथी नहीं

दोनों मार्गदर्शिकाओं में यह बात अलग से छपी है। ईवीएम वाली मार्गदर्शिका (मशीन वाला दिन):

"…किन्तु पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नियम 41–क (परिशिष्ट–4) पीठासीन अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता देंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।" 1

ईवीएम मार्गदर्शिका, बिन्दु 18: पंचायती राज के चुनाव में नियम 41-क से बूथ के प्रभारी ही मदद देंगे, साथी की मदद से वोट देने का प्रावधान नहीं
ईवीएम मार्गदर्शिका, बिन्दु 18; पीले रंग में वह हिस्सा जिस पर ऊपर की बात टिकी है। 1

मतपेटी वाली मार्गदर्शिका (पंच-सरपंच का दिन):

"…लेकिन पंचायत चुनावों में मतदान अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को नियम 41 के अन्तर्गत (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) मत अंकित करने में सहायता करेगें, क्योंकि पंचायत चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।" 2

मतपेटी मार्गदर्शिका, बिन्दु 19: पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी ही नियम 41 से मदद करेंगे, साथी की सहायता का प्रावधान नहीं
मतपेटी मार्गदर्शिका, बिन्दु 19। 2

यानी मतदाता किसी रिश्तेदार या साथी को अंदर ले जाकर उससे वोट लगवाना चाहे, तो पंचायत चुनाव में यह नहीं होगा; मतदान अधिकारी ख़ुद उसकी मदद करेंगे। 12

मशीन वाला दिन: नियम 41-क

ज़िला परिषद और पंचायत समिति वाले दिन ईवीएम वाली मार्गदर्शिका नियम 41-क बताती है। 1 नियम 41-क (1) के हिन्दी पाठ में:

"यदि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या दिव्यांगता के कारण मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या सहायता के बिना उस पर समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसरण में मत अभिलिखित करने के लिए ऐसा करेगा।" 4

और नियम 41-क (2) में: 4

"मतदान अधिकारी, इस नियम के अधीन समस्त मामलों में, मतदाता रजिस्टर में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने एक संक्षिप्त टिप्पण और ऐसी कार्रवाई के कारण लिखेगा।" 4

नियम 41क का हिन्दी पाठ, ईवीएम मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में: उप-नियम (1) और (2)
नियम 41क, हिन्दी पाठ (ईवीएम मार्गदर्शिका का परिशिष्ट)। 4

नियम की अंग्रेज़ी किताब में 41A (2) का टिप्पण "copy of voters list" में लिखने की बात है: "(2) The Polling Officer shall, for all cases under this rule, shall make a brief note against the entry relating to such elector in the copy of voters list and the reason of such action." 5 मार्गदर्शिका दोनों जगह लिखवाती है: मतदाता सूची में "AA", और मतदाता रजिस्टर में कारण (नीचे देखिए)। 89

नियमों की अंग्रेज़ी किताब, 41A: Assistance to blind or infirm electors, उप-नियम (1) और (2)
नियम 41A, अंग्रेज़ी पाठ (नियमों की किताब)। 5

मतदान अधिकारी क्या करें

  1. देखिए कि मतदाता मशीन की मतदान यूनिट पर चिह्न पहचान पाता है या नहीं, और बिना मदद के सही बटन दबा पाता है या नहीं। 4
  2. न पहचान पाए या न दबा पाए, तो आप उसकी ओर से, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक़ बटन दबाइए। 45
  3. मार्गदर्शिका यह भी कहती है: कोई मतदाता दृष्टिबाधित होने, दिव्यांगता या जानकारी न होने की वजह से तय तरीक़े से वोट देने में मदद चाहे, तो आप उसे यह मदद दीजिए। 8
  4. ऐसे मतदाताओं का ब्यौरा लिखने का कोई प्ररूप तय नहीं है। मतदाता सूची में उसके नाम के सामने दो अक्षर "AA" लिखिए, और मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 (अभियुक्तियाँ) में मदद का कारण (दिव्यांग या दृष्टिबाधित) लिखिए। 89
ईवीएम मार्गदर्शिका, मतदान की देखरेख, बिन्दु 4 और 7: मदद, सूची में AA, रजिस्टर के कॉलम-4 में कारण, और लाइन में पहले मौक़ा
ईवीएम मार्गदर्शिका, "मतदान प्रक्रिया की देखरेख", बिन्दु 4 (पन्ने के आख़िर से अगले पन्ने तक) और बिन्दु 7। 89

सहायक मतदान अधिकारी क्या लिखें

मार्गदर्शिका यही बात पहले और दूसरे सहायक मतदान अधिकारी के कामों में भी लिखती है (मार्गदर्शिका में इनके नाम "प्रथम मतदान अधिकारी" और "द्वितीय मतदान अधिकारी" हैं): जिस दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता को बूथ के प्रभारी की मदद चाहिए, उसकी क्रम संख्या पर "AA" लिखिए, और रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 में मदद का कारण। 1015 मतदान अधिकारी के अपने कामों वाले अध्याय में भी यही बात "क्रम संख्या पर" के शब्दों में छपी है। 16 "AA" कहाँ लिखा जाए, इस पर मार्गदर्शिका के अलग-अलग शब्द: स्रोतों में फ़र्क: AA कहाँ लिखा जाए।

मतदान ख़त्म होने पर

"मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जावेगी। जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा सांख्यिकी सूचना में अंकित किया जायेगा।" 10

यानी "AA" वाले निशान गिनकर उनकी संख्या मतदान अधिकारी की डायरी में और सांख्यिकी की सूचना में लिखिए। 10

ईवीएम मार्गदर्शिका, पहले मतदान अधिकारी का बिन्दु 4: क्रम संख्या पर AA, रजिस्टर का कॉलम-4, और मतदान के बाद गिनती डायरी में
ईवीएम मार्गदर्शिका, "प्रथम मतदान अधिकारी" का बिन्दु 4। 10

मतपेटी वाला दिन: नियम 41

पंच और सरपंच वाले दिन मतपेटी वाली मार्गदर्शिका नियम 41 बताती है। 2 नियम 41 के हिन्दी पाठ में:

"41.दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग निर्वाचकों को सहायताः– (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धता या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण नियम 40 के अधिकथित रीति से अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी निर्वाचक के निर्देशानुसार ऐसा करेगा और उसे ऐसे मोड़ेगा जिससे मत छिपा रह जाये और उसे मतपेटी के अंदर डालेगा और नियम 39 में निर्दिष्ट मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने ऐसी कार्यवाही के लिए संक्षिप्त टिप्पण करेगा।" 6

नियम की अंग्रेज़ी किताब में भी यही बात है: मतपत्र मोड़कर वोट छिपाना, मतपेटी में डालना, और नियम 39 वाली मतदाता सूची की प्रति में टिप्पण। 17

नियम 41 का हिन्दी पाठ: मतदान अधिकारी निर्वाचक के कहे अनुसार वोट लगाएगा, मतपत्र मोड़कर मतपेटी में डालेगा, सूची की प्रति में टिप्पण करेगा
नियम 41, हिन्दी पाठ (ईवीएम मार्गदर्शिका का परिशिष्ट)। 6

मतदान अधिकारी क्या करें

  1. मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में मतदान अधिकारी के कामों में यह भी है: दृष्टिबाधित और दिव्यांग मतदाता को उसकी मर्ज़ी से वोट लगाने में मदद। 18
  2. मतदाता कहे, तो आप मतदान कक्ष में जाइए, उसकी मर्ज़ी से वोट लगाइए, और मतपत्र मतपेटी में डाल दीजिए। 7
  3. मतपत्र ऐसे मोड़िए कि वोट छिपा रहे। 6
  4. इसके लिए कोई फ़ॉर्म नहीं है; मतदाता सूची में उसके नाम के सामने दो अक्षर "AA" लिख दीजिए। 7
मतपेटी मार्गदर्शिका, बिन्दु 15: मतदाता के कहने पर मतदान अधिकारी मतदान कक्ष में जाकर उसकी मर्ज़ी से वोट लगाकर मतपत्र मतपेटी में डालेंगे; कोई फ़ॉर्म नहीं, सूची में AA
मतपेटी मार्गदर्शिका, बिन्दु 15। 7

डायरी

मार्गदर्शिका में मतदान अधिकारी की डायरी में लिखी जाने वाली बातों की सूची में "अंधे या शिथिलांग मतदाता" भी हैं, और पंच-सरपंच के चुनाव के लिए परिशिष्ट-23-B की अलग डायरी होगी। 11 उस डायरी की पंक्ति (17) है: "अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने में सहायता की गई"। 12 डायरी के बाक़ी ख़ाने: मतपेटी वाले दिन के फ़ॉर्म। 12

परिशिष्ट-23-B, पंच व सरपंच चुनाव की डायरी: ऊपर का शीर्षक और पंक्ति 17, अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की संख्या
परिशिष्ट-23-B, पंच-सरपंच की डायरी: शीर्षक और पंक्ति (17)। 12

लाइन और बूथ

मशीन वाला दिन। महिला और पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग लाइनें हों, और एक बार में तीन या चार मतदाता ही बूथ में आएँ। दिव्यांग, दृष्टिबाधित, बुज़ुर्ग, और गोद में बच्चे वाली महिला को लाइन में खड़े बाक़ी मतदाताओं से पहले मौक़ा दीजिए, और दिव्यांग और दृष्टिबाधित मतदाता को बूथ में आने में ज़रूरी मदद भी कीजिए। 9

मतपेटी वाला दिन। यही बात मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में भी है: एक बार में तीन या चार मतदाता, दिव्यांग, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिला को पहले मौक़ा, और दिव्यांग मतदाता को बूथ में आने में ज़रूरी मदद। साथ में, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता देने वाला प्लेकार्ड ऐसी जगह लगाइए जहाँ आसानी से दिखे। 11

आयोग के आदेश

आदेश 6211, दिनांक 24.12.2019 (विषय: पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता)। 3

  • ज़िला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदाताओं को चिह्नित करके उनकी मैपिंग करवाएँ, और उनकी सूची "प्रत्येक मतदान बूथ पर पदस्थापित सहायक" को दें। 3
  • हर पंचायत समिति में एक नोडल अधिकारी, और उसका टेलीफ़ोन या मोबाइल नंबर प्रचारित हो। 3
  • मतदाता को घर से बूथ तक लाने और वोट डालने के बाद घर छोड़ने का इंतज़ाम; ज़रूरत हो तो स्वयंसेवी संस्थाओं और NSS की मदद से। 3
  • दिव्यांग मतदाता को मतदान में प्राथमिकता। 3
  • मतदाता अपनी व्हीलचेयर मतदान केन्द्र तक ले जा सके; उसके पास व्हीलचेयर न हो, तो स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से बूथ पर व्हीलचेयर; केन्द्र पर स्थायी रैम्प न हो, तो अस्थायी रैम्प; और बूथ पर मदद के लिए NSS, NCC कैडेट और स्काउट-गाइड। 3
  • मतदान दल के लिए: "मतदान दल को Person with Disabilities (PwDs) की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने, उनके प्रति विशेष विनम्र व्यवहार रखने एवं अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।" 3
  • बोलने या सुनने में कमज़ोर मतदाता का भी ख़ास ध्यान, और उसे मतदान में सही मदद। 3
  • "ऐसे मतदाताओं की सहायता एवं सहयोग के लिए राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 41 में दिये गये प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।" और: "उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।" 3
आदेश 6211 दिनांक 24.12.2019: क्रमांक और विषय, फिर बिन्दु 5, 6, 7 और प्रशिक्षण वाली पंक्ति
आदेश 6211: ऊपर क्रमांक और विषय, नीचे बिन्दु 5 से 7 और प्रशिक्षण वाली पंक्ति। 3

आदेश 9022, दिनांक 18.09.2026। आयोग के प्रेस नोट में लिखा है कि इस आदेश से सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए: दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग, हर पंचायत समिति में उनकी मदद के लिए नोडल अधिकारी, उन्हें मतदान के लिए बूथ तक लाना और वापस छोड़ना, और मतदान केन्द्र पर ख़ास ज़रूरी सुविधाएँ। 13 आदेश 9022 की प्रति इस साइट पर नहीं है; यहाँ वही बातें हैं जो प्रेस नोट में छपी हैं। 13

आयोग का प्रेस नोट 9836, पृष्ठ 5: दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएँ, आदेश 9022 और 9605
प्रेस नोट 9836, पृष्ठ 5: आदेश 9022 वाली पंक्तियाँ। 13

आदेश 9605, दिनांक 29.09.2026 (वरिष्ठ नागरिक मतदाता)। 14

  • मतदान केन्द्र पर वरिष्ठ नागरिक मतदाता को प्राथमिकता। 14
  • सही रैम्प और ज़रूरी संकेतक। 14
  • छायादार प्रतीक्षा की जगह और अलग कतार। 14
  • ज़रूरत के हिसाब से स्वयंसेवकों और NSS की मदद। 14
  • मतदान दल के लिए: "मतदान दल से वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के प्रति विनम्र एवं अधिक संवेदनशील व्यवहार अपेक्षित है।" 14
  • ज़रूरत के हिसाब से व्हीलचेयर। 14

और देखिए

PDF में

इस पेज की मुख्य बातें, मार्गदर्शिका, नियमों और आदेशों के पन्नों के चित्रों के साथ, एक रंगीन PDF में, मतदान दलों और प्रशिक्षकों को भेजने या छापने के लिए: 124673

सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।

पुस्तिकारंगीन PDFमतदान दलों और प्रशिक्षकों के लिए: WhatsApp पर भेजिए या रंगीन छापिए। दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता ख़ुद वोट न डाल सके तो पंचायत चुनाव में कोई साथी नहीं, मतदान अधिकारी ख़ुद मदद करते हैं: मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद, पंचायत समिति) नियम 41-क से और मतपेटी वाले दिन (पंच, सरपंच) नियम 41 से; सूची पर AA, डायरी, लाइन में प्राथमिकता और आयोग के आदेश, छपी हुई पंक्तियों के चित्रों के साथ; हर बात के साथ उसका स्रोत। पन्ना A4 से थोड़ा लम्बा है; A4 पर छापें तो 'Fit' चुनिए।PDF · 6 पेज · 1.3 MBखोलिएडाउनलोड

स्रोत

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  1. 1.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8कखगघङचछ
  2. 2.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघङचछ
  3. 3.आदेश 6211, दि. 24.12.2019, संकलन पृ. 448कखगघङचछजझञटठड
  4. 4.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164कखगघङचछज
  5. 5.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 113कखगघ
  6. 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155कखगघङ
  7. 7.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19कखगघङच
  8. 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20कखगघङ
  9. 9.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21कखगघङच
  10. 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25कखगघङ
  11. 11.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21कखगघ
  12. 12.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 124कखगघ
  13. 13.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 5कखगघ
  14. 14.आदेश 9605, दि. 29.09.2026, पृ. 1कखगघङचछज
  15. 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28 पाठ में
  16. 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11 पाठ में
  17. 17.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 105 पाठ में
  18. 18.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9 पाठ में