दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता: मतदान अधिकारी ख़ुद मदद करते हैं
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लोकसभा, विधानसभा या नगरपालिका के चुनाव में दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता अपना वोट अपने साथी से लगवा सकता है, पर पंचायत चुनाव में साथी की मदद से वोट देने का प्रावधान नहीं है। यहाँ मतदान अधिकारी (PO) ख़ुद उसकी मर्ज़ी से वोट लगाते हैं: मशीन वाले दिन नियम 41-क से, मतपेटी वाले दिन नियम 41 से। 12 यह पेज मतदान अधिकारियों, सहायक मतदान अधिकारियों और प्रशिक्षकों के लिए है: दोनों दिन क्या करना है, क्या लिखना है, और आयोग के आदेश क्या कहते हैं। जहाँ बात किसी छपी लाइन पर टिकी है, वहाँ उस पन्ने का चित्र है, और वह लाइन पीले रंग में। यही बातें एक रंगीन PDF में भी हैं, पेज के आख़िर में।
एक नज़र में
- कोई साथी नहीं: पंचायत चुनाव में दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता अपना वोट साथी से नहीं लगवा सकता; मदद मतदान अधिकारी ही करते हैं। 12
- मशीन वाला दिन (ज़िला परिषद, पंचायत समिति): मतदाता मशीन की मतदान यूनिट पर चिह्न न पहचान पाए या बिना मदद के बटन न दबा पाए, तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से, उसकी मर्ज़ी से वोट डालते हैं। 45
- मतपेटी वाला दिन (पंच, सरपंच): मतदाता कहे, तो मतदान अधिकारी मतदान कक्ष में जाकर उसकी मर्ज़ी से वोट लगाते हैं, और मतपत्र मोड़कर मतपेटी में डालते हैं। 67
- कोई फ़ॉर्म नहीं: दोनों दिन मतदाता सूची में उस मतदाता के आगे दो अक्षर "AA" लिखे जाते हैं; मशीन वाले दिन मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 में मदद का कारण भी। 897
- डायरी: मशीन वाले दिन "AA" वाले मतदाताओं की गिनती डायरी में जाती है; मतपेटी वाले दिन पंच-सरपंच की डायरी (परिशिष्ट-23-B) में भी ऐसे मतदाताओं की संख्या का ख़ाना है। 101112
- लाइन में पहले, बूथ तक मदद: दोनों दिन दिव्यांग मतदाता को लाइन में पहले मौक़ा, और बूथ में आने में ज़रूरी मदद। 911
- आयोग के आदेश: दिव्यांग मतदाताओं के लिए आदेश 6211 (24.12.2019) और 9022 (18.09.2026), वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए 9605 (29.09.2026)। 31314
पंचायत चुनाव में कोई साथी नहीं
दोनों मार्गदर्शिकाओं में यह बात अलग से छपी है। ईवीएम वाली मार्गदर्शिका (मशीन वाला दिन):
"…किन्तु पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नियम 41–क (परिशिष्ट–4) पीठासीन अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता देंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।" 1

मतपेटी वाली मार्गदर्शिका (पंच-सरपंच का दिन):
"…लेकिन पंचायत चुनावों में मतदान अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को नियम 41 के अन्तर्गत (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) मत अंकित करने में सहायता करेगें, क्योंकि पंचायत चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।" 2

यानी मतदाता किसी रिश्तेदार या साथी को अंदर ले जाकर उससे वोट लगवाना चाहे, तो पंचायत चुनाव में यह नहीं होगा; मतदान अधिकारी ख़ुद उसकी मदद करेंगे। 12
मशीन वाला दिन: नियम 41-क
ज़िला परिषद और पंचायत समिति वाले दिन ईवीएम वाली मार्गदर्शिका नियम 41-क बताती है। 1 नियम 41-क (1) के हिन्दी पाठ में:
"यदि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या दिव्यांगता के कारण मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या सहायता के बिना उस पर समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसरण में मत अभिलिखित करने के लिए ऐसा करेगा।" 4
और नियम 41-क (2) में: 4
"मतदान अधिकारी, इस नियम के अधीन समस्त मामलों में, मतदाता रजिस्टर में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने एक संक्षिप्त टिप्पण और ऐसी कार्रवाई के कारण लिखेगा।" 4

नियम की अंग्रेज़ी किताब में 41A (2) का टिप्पण "copy of voters list" में लिखने की बात है: "(2) The Polling Officer shall, for all cases under this rule, shall make a brief note against the entry relating to such elector in the copy of voters list and the reason of such action." 5 मार्गदर्शिका दोनों जगह लिखवाती है: मतदाता सूची में "AA", और मतदाता रजिस्टर में कारण (नीचे देखिए)। 89

मतदान अधिकारी क्या करें
- देखिए कि मतदाता मशीन की मतदान यूनिट पर चिह्न पहचान पाता है या नहीं, और बिना मदद के सही बटन दबा पाता है या नहीं। 4
- न पहचान पाए या न दबा पाए, तो आप उसकी ओर से, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक़ बटन दबाइए। 45
- मार्गदर्शिका यह भी कहती है: कोई मतदाता दृष्टिबाधित होने, दिव्यांगता या जानकारी न होने की वजह से तय तरीक़े से वोट देने में मदद चाहे, तो आप उसे यह मदद दीजिए। 8
- ऐसे मतदाताओं का ब्यौरा लिखने का कोई प्ररूप तय नहीं है। मतदाता सूची में उसके नाम के सामने दो अक्षर "AA" लिखिए, और मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 (अभियुक्तियाँ) में मदद का कारण (दिव्यांग या दृष्टिबाधित) लिखिए। 89

सहायक मतदान अधिकारी क्या लिखें
मार्गदर्शिका यही बात पहले और दूसरे सहायक मतदान अधिकारी के कामों में भी लिखती है (मार्गदर्शिका में इनके नाम "प्रथम मतदान अधिकारी" और "द्वितीय मतदान अधिकारी" हैं): जिस दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता को बूथ के प्रभारी की मदद चाहिए, उसकी क्रम संख्या पर "AA" लिखिए, और रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 में मदद का कारण। 1015 मतदान अधिकारी के अपने कामों वाले अध्याय में भी यही बात "क्रम संख्या पर" के शब्दों में छपी है। 16 "AA" कहाँ लिखा जाए, इस पर मार्गदर्शिका के अलग-अलग शब्द: स्रोतों में फ़र्क: AA कहाँ लिखा जाए।
मतदान ख़त्म होने पर
"मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जावेगी। जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा सांख्यिकी सूचना में अंकित किया जायेगा।" 10
यानी "AA" वाले निशान गिनकर उनकी संख्या मतदान अधिकारी की डायरी में और सांख्यिकी की सूचना में लिखिए। 10

मतपेटी वाला दिन: नियम 41
पंच और सरपंच वाले दिन मतपेटी वाली मार्गदर्शिका नियम 41 बताती है। 2 नियम 41 के हिन्दी पाठ में:
"41.दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग निर्वाचकों को सहायताः– (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धता या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण नियम 40 के अधिकथित रीति से अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी निर्वाचक के निर्देशानुसार ऐसा करेगा और उसे ऐसे मोड़ेगा जिससे मत छिपा रह जाये और उसे मतपेटी के अंदर डालेगा और नियम 39 में निर्दिष्ट मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने ऐसी कार्यवाही के लिए संक्षिप्त टिप्पण करेगा।" 6
नियम की अंग्रेज़ी किताब में भी यही बात है: मतपत्र मोड़कर वोट छिपाना, मतपेटी में डालना, और नियम 39 वाली मतदाता सूची की प्रति में टिप्पण। 17

मतदान अधिकारी क्या करें
- मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में मतदान अधिकारी के कामों में यह भी है: दृष्टिबाधित और दिव्यांग मतदाता को उसकी मर्ज़ी से वोट लगाने में मदद। 18
- मतदाता कहे, तो आप मतदान कक्ष में जाइए, उसकी मर्ज़ी से वोट लगाइए, और मतपत्र मतपेटी में डाल दीजिए। 7
- मतपत्र ऐसे मोड़िए कि वोट छिपा रहे। 6
- इसके लिए कोई फ़ॉर्म नहीं है; मतदाता सूची में उसके नाम के सामने दो अक्षर "AA" लिख दीजिए। 7

डायरी
मार्गदर्शिका में मतदान अधिकारी की डायरी में लिखी जाने वाली बातों की सूची में "अंधे या शिथिलांग मतदाता" भी हैं, और पंच-सरपंच के चुनाव के लिए परिशिष्ट-23-B की अलग डायरी होगी। 11 उस डायरी की पंक्ति (17) है: "अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने में सहायता की गई"। 12 डायरी के बाक़ी ख़ाने: मतपेटी वाले दिन के फ़ॉर्म। 12

लाइन और बूथ
मशीन वाला दिन। महिला और पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग लाइनें हों, और एक बार में तीन या चार मतदाता ही बूथ में आएँ। दिव्यांग, दृष्टिबाधित, बुज़ुर्ग, और गोद में बच्चे वाली महिला को लाइन में खड़े बाक़ी मतदाताओं से पहले मौक़ा दीजिए, और दिव्यांग और दृष्टिबाधित मतदाता को बूथ में आने में ज़रूरी मदद भी कीजिए। 9
मतपेटी वाला दिन। यही बात मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में भी है: एक बार में तीन या चार मतदाता, दिव्यांग, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिला को पहले मौक़ा, और दिव्यांग मतदाता को बूथ में आने में ज़रूरी मदद। साथ में, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता देने वाला प्लेकार्ड ऐसी जगह लगाइए जहाँ आसानी से दिखे। 11
आयोग के आदेश
आदेश 6211, दिनांक 24.12.2019 (विषय: पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता)। 3
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदाताओं को चिह्नित करके उनकी मैपिंग करवाएँ, और उनकी सूची "प्रत्येक मतदान बूथ पर पदस्थापित सहायक" को दें। 3
- हर पंचायत समिति में एक नोडल अधिकारी, और उसका टेलीफ़ोन या मोबाइल नंबर प्रचारित हो। 3
- मतदाता को घर से बूथ तक लाने और वोट डालने के बाद घर छोड़ने का इंतज़ाम; ज़रूरत हो तो स्वयंसेवी संस्थाओं और NSS की मदद से। 3
- दिव्यांग मतदाता को मतदान में प्राथमिकता। 3
- मतदाता अपनी व्हीलचेयर मतदान केन्द्र तक ले जा सके; उसके पास व्हीलचेयर न हो, तो स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से बूथ पर व्हीलचेयर; केन्द्र पर स्थायी रैम्प न हो, तो अस्थायी रैम्प; और बूथ पर मदद के लिए NSS, NCC कैडेट और स्काउट-गाइड। 3
- मतदान दल के लिए: "मतदान दल को Person with Disabilities (PwDs) की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने, उनके प्रति विशेष विनम्र व्यवहार रखने एवं अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।" 3
- बोलने या सुनने में कमज़ोर मतदाता का भी ख़ास ध्यान, और उसे मतदान में सही मदद। 3
- "ऐसे मतदाताओं की सहायता एवं सहयोग के लिए राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 41 में दिये गये प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।" और: "उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।" 3

आदेश 9022, दिनांक 18.09.2026। आयोग के प्रेस नोट में लिखा है कि इस आदेश से सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए: दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग, हर पंचायत समिति में उनकी मदद के लिए नोडल अधिकारी, उन्हें मतदान के लिए बूथ तक लाना और वापस छोड़ना, और मतदान केन्द्र पर ख़ास ज़रूरी सुविधाएँ। 13 आदेश 9022 की प्रति इस साइट पर नहीं है; यहाँ वही बातें हैं जो प्रेस नोट में छपी हैं। 13

आदेश 9605, दिनांक 29.09.2026 (वरिष्ठ नागरिक मतदाता)। 14
- मतदान केन्द्र पर वरिष्ठ नागरिक मतदाता को प्राथमिकता। 14
- सही रैम्प और ज़रूरी संकेतक। 14
- छायादार प्रतीक्षा की जगह और अलग कतार। 14
- ज़रूरत के हिसाब से स्वयंसेवकों और NSS की मदद। 14
- मतदान दल के लिए: "मतदान दल से वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के प्रति विनम्र एवं अधिक संवेदनशील व्यवहार अपेक्षित है।" 14
- ज़रूरत के हिसाब से व्हीलचेयर। 14
और देखिए
- मतदान दल: कौन क्या करेगा (MPSV मशीन वाला दिन)
- मतपेटी वाले दिन मतदान दल: कौन क्या करेगा
- मतपेटी वाला दिन: मतदान के दौरान
- स्रोतों में फ़र्क: AA कहाँ लिखा जाए
PDF में
इस पेज की मुख्य बातें, मार्गदर्शिका, नियमों और आदेशों के पन्नों के चित्रों के साथ, एक रंगीन PDF में, मतदान दलों और प्रशिक्षकों को भेजने या छापने के लिए: 124673
सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।
स्रोत
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- 1.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 8कखगघङचछ
- 2.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 5कखगघङचछ
- 3.आदेश 6211, दि. 24.12.2019, संकलन पृ. 448कखगघङचछजझञटठड
- 4.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 164कखगघङचछज
- 5.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 113कखगघ
- 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 155कखगघङ
- 7.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 19कखगघङच
- 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20कखगघङ
- 9.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21कखगघङच
- 10.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 25कखगघङ
- 11.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 21कखगघ
- 12.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 124कखगघ
- 13.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 5कखगघ
- 14.आदेश 9605, दि. 29.09.2026, पृ. 1कखगघङचछज
- 15.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28 पाठ में
- 16.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11 पाठ में
- 17.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 105 पाठ में
- 18.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 9 पाठ में