रिटर्निंग अधिकारी के फ़ॉर्म: पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य
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इस पेज पर
यह पेज पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के रिटर्निंग अधिकारी के फ़ॉर्मों का नक्शा है: हर फ़ॉर्म क्या है, कब भरना है और रिटर्निंग अधिकारी उस पर क्या करेंगे। फ़ॉर्म काम के क्रम से हैं, मतदान से पहले से जमानत तक। पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 1 पंच और सरपंच के रिटर्निंग अधिकारी के फ़ॉर्म अलग पेज पर हैं। मशीन वाले दिन मतदान दल जो फ़ॉर्म भरता है, वे मतदान दल के फ़ॉर्म पेज पर हैं। जिस फ़ॉर्म का पूरा तरीका किसी और पेज पर है, वहाँ उस पेज का लिंक दिया है।
गिनती का पूरा तरीका ज़िला परिषद और पंचायत समिति की गिनती पेज पर है। यहाँ रिटर्निंग अधिकारी के फ़ॉर्मों का नक्शा है।
एक नज़र में
| फ़ॉर्म | कब | रिटर्निंग अधिकारी क्या करेंगे |
|---|---|---|
| मतदान बूथों की सूची का नोटिस | मतदान से पहले | सूची प्रकाशित करेंगे |
| प्ररूप-7: अंतिम परिणाम पत्र | गिनती के बाद | नाम और साफ़ हस्ताक्षर, तारीख, जगह लिखेंगे, मोहर लगाएँगे |
| सारणी-क, सारणी-ख और CD | नतीजे के बाद | सारणी-क और सारणी-ख पर नाम और साफ़ हस्ताक्षर, तारीख, जगह लिखेंगे, मोहर लगाएँगे; साथ में दोनों की सॉफ़्ट कॉपी (CD) |
| निर्वाचन का प्रमाण-पत्र | नतीजे के बाद | जीते अभ्यर्थी को देंगे, उससे रसीद लेंगे |
| जमानत: प्रपत्र-1, 2, 3(अ), 4 और 5 | नतीजे के बाद | प्रपत्र-2 में जब्ती का आदेश, प्रपत्र-1 से वापसी, प्रपत्र-4/5 से राजकोष में जमा |
स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3; परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 250; पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298
मतदान बूथों की सूची का नोटिस
क्या है। पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए मतदान बूथों की सूची संबंधित रिटर्निंग अधिकारी प्रकाशित करते हैं। इसके नोटिस का प्ररूप मतदान अधिकारी को चुनाव सामग्री के साथ मिलता है, और वे उसे अपने बूथ पर सही जगह प्रकाशित करवाते हैं। 3
कैसे भरें। परिशिष्ट-33 के "नोटिस" में पंचायत समिति/ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र वाले हिस्से के नीचे "रिटर्निंग अधिकारी" लिखा है, और पंच/सरपंच चुनाव वाले हिस्से के नीचे "मतदान अधिकारी"। 5
प्ररूप-7: अंतिम परिणाम पत्र
क्या है। नतीजे के बाद बनने वाले कागज़ों में पहला "अंतिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-7)" है। 4 पूरा तरीका: गिनती पेज पर प्रारूप 14 और प्ररूप-7। आयोग का खाली फ़ॉर्म: प्ररूप-7 वाले पेज पर।
कैसे भरें।
- गणना पर्यवेक्षक प्रारूप 14 का भाग II (गणना का परिणाम) भरकर उस पर हस्ताक्षर करता है, उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराता है, और उसे रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपता है। 6
- रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी जाँच लें कि प्रारूप ठीक से भरा और पूरा है, फिर ख़ुद भी हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर किया हुआ प्रारूप अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप-7) तैयार कर रहे अधिकारी को सौंपा जाता है। 6
- प्ररूप-7 मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती और डाक मतपत्रों की गिनती के बाद भरा जाता है। 6
- प्ररूप-7 पर रिटर्निंग अधिकारी का नाम और साफ़ हस्ताक्षर, तारीख और जगह, और रिटर्निंग अधिकारी की मोहर होनी चाहिए। 4
सारणी-क, सारणी-ख और CD
क्या है। नतीजे के बाद बनने वाले कागज़: सारणी-क में ज़िला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की सूची, सारणी-ख में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की सूची, और सारणी-क और सारणी-ख की सॉफ़्ट कॉपी (CD)। 4
कैसे भरें। सारणी-क और सारणी-ख पर भी, प्ररूप-7 की तरह, रिटर्निंग अधिकारी का नाम, साफ़ हस्ताक्षर, तारीख, जगह और मोहर होनी चाहिए। 4
निर्वाचन का प्रमाण-पत्र
क्या है। निर्वाचित घोषित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। 4
कैसे भरें। प्रमाण-पत्र देते समय उस अभ्यर्थी से प्राप्ति रसीद लें और उस पर उसके हस्ताक्षर लें। 4
पूरा तरीका: घोषणा और प्रमाण-पत्र।
जमानत: प्रपत्र-1, 2, 3(अ), 4 और 5
यह तरीका भी परिपत्र क्रमांक प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2178, दिनांक 20.06.2019 में है। 7
- प्रपत्र-2: परिणाम घोषित होने के 3 दिन में रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति/ज़िला परिषद) कुल वैध वोटों के 1/6 से कम वोट पाने वाले अभ्यर्थियों की जमानत जब्त करने का आदेश जारी करेंगे; परिपत्र 2178 की हस्ताक्षर वाली प्रति में इस आदेश का नाम प्रपत्र-2A लिखा है। 8 संकलन में छपी इसी परिपत्र की टाइप की हुई प्रति में यहाँ प्रपत्र-2 लिखा है, और 3 दिन की बात नहीं है। 2 प्रपत्र-2 का नमूना सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य, तीनों के चुनाव के लिए एक है, और उस पर "रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)/", "रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति)/" और "रिटर्निंग अधिकारी (जिला परिषद)" लिखा है। 9 दोनों प्रतियों का फ़र्क: जमानत: छठे हिस्से वाले वोटों के शब्द।
- प्रपत्र-1: जिन अभ्यर्थियों की जमानत की राशि अवितरित है, वे 15 दिन के अंदर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय (उपखण्ड अधिकारी/ज़िला कलक्टर) से जमानत वापस ले सकते हैं। 2
- प्रपत्र-4 और प्रपत्र-5: 15 दिन में जमानत की माँग न हो तो राशि अवितरित मानी जाती है, और अगले 7 दिन में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ज़िला कलक्टर) उसे चालान से संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा कराते हैं। 8 संकलन में छपी इसी परिपत्र की टाइप की हुई प्रति में यहाँ अगले 15 दिन लिखे हैं। 2 प्रपत्र-4 "जब्त तथा अवितरित जमानत राशि" का विवरण है। 10 प्रपत्र-5 "अवितरित जमानत राशि" का विवरण है। 11
- प्रपत्र 3(अ): सरपंच के चुनाव की जमानत का लेखा उपखण्ड अधिकारी (पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी) के कार्यालय में रहता है। जिस सरपंच अभ्यर्थी की राशि अवितरित है, वह 15 दिन के अंदर उपखण्ड कार्यालय से जमानत वापस ले सकता है (प्रपत्र-1); माँग न हो तो उपखण्ड अधिकारी यह राशि चालान से संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा कराते हैं, और उसका विवरण प्रपत्र 3(अ) में बनता है। 2 यह फ़ॉर्म "रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति)" का है। 12
गिनती के बाद मशीनों की दोबारा सील और पैकेट: दोबारा सील, पैकेट।
इस पेज में नहीं
- मतदान दल के फ़ॉर्म (मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी के): मतदान दल के फ़ॉर्म।
- अभ्यर्थी के भरे नामांकन फ़ॉर्म: नामांकन के फ़ॉर्म।
- प्रधान और प्रमुख के चुनाव के फ़ॉर्म: नामांकन के फ़ॉर्म, बाद के चुनाव।
स्रोत
पाठ में लगी छोटी संख्या पर टैप कीजिए, उसका स्रोत वहीं दिख जाएगा। ↗ वाली कड़ी मूल PDF नए टैब में खोलती है।
- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कख
- 2.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 250कखगघङच
- 3.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कख
- 4.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298कखगघङचछ
- 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 139 पाठ में
- 6.पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296कखग
- 7.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 249 पाठ में
- 8.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402कख
- 9.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 215 पाठ में
- 10.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 255 पाठ में
- 11.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 256 पाठ में
- 12.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 254 पाठ में