रिटर्निंग अधिकारी के फ़ॉर्म: पंच और सरपंच
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यह पेज पंच और सरपंच के रिटर्निंग अधिकारी के फ़ॉर्मों का नक्शा है: हर फ़ॉर्म क्या है, कब भरना है, रिटर्निंग अधिकारी उस पर क्या करेंगे, और वह किस लिफ़ाफ़े में जाएगा। फ़ॉर्म काम के क्रम से हैं, नामांकन से लिफ़ाफ़े जमा करने तक; आख़िर में उप सरपंच का चुनाव है। पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 1 पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के रिटर्निंग अधिकारी के फ़ॉर्म अलग पेज पर हैं। मतपेटी वाले दिन मतदान दल जो फ़ॉर्म भरता है, वे मतदान दल के फ़ॉर्म पेज पर हैं। जिस फ़ॉर्म का पूरा तरीका किसी और पेज पर है, वहाँ उस पेज का लिंक दिया है।
- पंच/सरपंच पद के चुनाव में मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (MPSV) भी इस्तेमाल हो सकती है। 3
- यह हिस्सा मतपेटी वाली मार्गदर्शिका और ईवीएम मार्गदर्शिका के पंच-सरपंच वाले अध्याय, दोनों से है। जहाँ दोनों में फ़र्क़ है, वहाँ "मतपेटी से चुनाव हो तो" और "मशीन (MPSV) से हो तो" अलग लिखा है।
एक नज़र में
| फ़ॉर्म | कब | रिटर्निंग अधिकारी क्या करेंगे | लिफ़ाफ़ा |
|---|---|---|---|
| प्ररूप-4 का रिटर्निंग अधिकारी वाला हिस्सा | नामांकन | भरेंगे, रसीद अभ्यर्थी को देंगे | P-1 |
| सरपंच की जमानत की रसीद | नामांकन | रसीद जारी करेंगे | P-42 (रसीद बुक) |
| नाम वापसी की सूचना (परिशिष्ट-27) | नाम वापसी | लेंगे, समय लिखकर हस्ताक्षर करेंगे, एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाएँगे | — |
| प्ररूप-5: चुनाव लड़ने वालों की सूची | नाम वापसी के बाद | भरेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, प्रकाशित करेंगे, ज़िला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे | P-1 |
| नियम 30(3) का नोटिस और लेबल | मतदान से पहले | तैयार और प्रकाशित करेंगे, लेबल चिपकाएँगे | — |
| प्ररूप-7: नतीजा (परिशिष्ट-10) | गिनती के बाद | भरेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, नतीजा घोषित करेंगे | P-11 |
| एस.डी.एम.एम. की पेपर सील और नीला लिफ़ाफ़ा | मशीन से हो तो, गिनती के बाद | सील करेंगे, ज़िला मुख्यालय पर जमा कराएँगे | नीला लिफ़ाफ़ा |
| सांख्यिकीय फ़ॉर्म (परिशिष्ट-25) | नामांकन से गिनती तक | भरेंगे, हस्ताक्षर करेंगे | P-10 |
| शपथ: प्ररूप-11 (परिशिष्ट-18) | नतीजे के बाद | शपथ दिलाएँगे, हस्ताक्षर करेंगे | — |
| निर्वाचन का प्रमाण-पत्र | नतीजे के बाद | प्रमाण-पत्र देंगे, हस्ताक्षर की हुई प्राप्ति रसीद लेंगे | — |
| जमानत: प्रपत्र-1, 2 और 3 | नतीजे के बाद | प्रपत्र-1 प्रमाणित, प्रपत्र-2 में जब्ती का आदेश, प्रपत्र-3 में लेखा | P-42 |
| रिटर्निंग अधिकारी के लिफ़ाफ़े | सबसे आख़िर में | भरेंगे, सील योग्य लिफ़ाफ़े सील करेंगे, सौंपेंगे | — |
स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 34; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 36; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 39; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 40; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 92; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 111; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 115; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 127; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 128; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 137; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 138; परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 254; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 219; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 81; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 82; आदेश 1323, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 397
प्ररूप-4 का रिटर्निंग अधिकारी वाला हिस्सा (परिशिष्ट 6-A)
क्या है। प्ररूप-4 नामनिर्देशन पत्र है (परिशिष्ट 6-A)। इसका एक हिस्सा "रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भरा जाये", और उसी में "(नाम निर्देशन-पत्र की रसीद)" है। 22 नामांकन के लिए प्ररूप-4 (परिशिष्ट 6-A) और प्ररूप-4घ (परिशिष्ट 6-B) समेत फ़ॉर्मों का सेट रिटर्निंग अधिकारी मुफ़्त देते हैं। 1
कब। जब अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र जमा करे। 5
कैसे भरें।
- पत्र पर अपने हाथ से उस वार्ड का क्रम संख्यांक लिखें जिसके लिए पत्र आया है, और उस वार्ड/सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक लिखें। 5
- पत्र जिस समय मिला, वह समय भी लिखें। 5
- रिटर्निंग अधिकारी वाले हिस्से के ख़ाने हैं: "उक्त वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है", "ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या" और "नाम निर्देशन-पत्र स्वीकार या नामंजूर करने का विनिश्चय"। जो लागू न हो, उसे काट दें। 22
- नामनिर्देशन पत्र की रसीद, जो प्ररूप-4 (परिशिष्ट 6-A) में ही छपी है, अभ्यर्थी को दें। 5
लिफ़ाफ़ा। पंच और सरपंच के नामनिर्देशन-पत्र और उनसे जुड़े कागज़ बड़े लिफ़ाफ़े P-1 में जाते हैं, जो सील नहीं होता। 11
अभ्यर्थी की तरफ़ के फ़ॉर्म: नामांकन के फ़ॉर्म।
सरपंच की जमानत की रसीद
क्या है। सरपंच पद के नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप (जमानत) की राशि आती है, और रिटर्निंग अधिकारी उसकी "निर्धारित रसीद" जारी करते हैं। वार्ड पंच के लिए जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। 1
कब। सरपंच का नामनिर्देशन पत्र लेते समय। 1
लिफ़ाफ़ा। "प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जब्त राशि" लिफ़ाफ़े P-42 में जाती है, जो सील नहीं होता। 9
जमानत कितनी है: नामांकन पेज पर जमानत।
नाम वापसी की सूचना (परिशिष्ट-27)
क्या है। नाम वापसी के लिए नियमों में कोई फ़ॉर्म तय नहीं है; सुविधा के लिए परिशिष्ट-27 में एक मॉडल फ़ॉर्म बनाया गया है। 6 सरपंच पद वाले नमूने में अभ्यर्थी लिखता है "मैं सरपंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता/लेती हूँ।"; नीचे रिटर्निंग अधिकारी का हिस्सा है कि अभ्यर्थी ने नोटिस "स्वयं आकर मुझे ............. बजे दिया।" 23
कब। नाम वापसी के समय। अभ्यर्थी नोटिस ख़ुद आकर दो प्रतियों में देगा और उस पर ख़ुद हस्ताक्षर करेगा; किसी दूसरे का लाया नोटिस अमान्य है। 24
कैसे भरें।
- नाम वापसी का प्रार्थना पत्र (परिशिष्ट-27) उसी से लें जिसने ख़ुद अपना नाम वापस लिया है। 1
- अपने हिस्से में नोटिस मिलने का समय लिखें और नीचे "रिटर्निंग ऑफिसर" की जगह हस्ताक्षर करें। 23
- दोनों प्रतियों में से एक पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाएँ; पंचायत कार्यालय न हो तो पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रमुख जगह। 6
प्ररूप-5: चुनाव लड़ने वालों की सूची (परिशिष्ट 8-A, 8-B)
क्या है। नाम वापसी के बाद बचे अभ्यर्थियों की अंतिम सूची। पंच और सरपंच की सूची अलग-अलग बनती है। 6 सरपंच की सूची परिशिष्ट-8-A में है और पंच की परिशिष्ट-8-B में। 2526
कब। नाम वापसी के बाद। 6
कैसे भरें।
- नाम हिन्दी वर्णमाला (परिशिष्ट-19) के क्रम से लिखें। क्रम के लिए अभ्यर्थी का मुख्य नाम देखें, उपनाम नहीं। नाम से पहले श्री, श्रीमती, सुश्री न लिखें। 6
- एक ही नाम के दो या ज़्यादा अभ्यर्थी हों तो पिता/पति का नाम जोड़कर, या जैसे रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझें, उन्हें अलग पहचान दें। 7
- चुनाव चिन्ह: आयोग के पत्र क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026 के मुताबिक़ चिन्ह आयोग के आदेश 4191 (17.10.2025) की सूची से दिए जाते हैं, उसी क्रम में जिसमें प्ररूप-5 में नाम लिखे हैं, यानी हिन्दी वर्णमाला के क्रम में। 27 उस सूची में पंच और सरपंच के लिए अलग-अलग 40-40 चिन्ह हैं। मतपत्र पर 1 से 10 तक के चिन्ह छपे होते हैं, 11 से 20 तक के प्रथम अतिरिक्त मतपत्र स्लिप पर, 21 से 30 तक के द्वितीय पर, और 31 से 40 तक के तृतीय पर। 28 मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में लिखा है कि पंच के प्ररूप-5 में दस और सरपंच के प्ररूप-5 में बीस चिन्ह पहले से छपे होते हैं; 6 पत्र 9809 के नोट के मुताबिक़ पहले की मार्गदर्शिकाओं की बातें, इस पत्र की प्रक्रिया वाली बातों की हद तक, लागू नहीं मानी जाएँगी। 29
- सूची के नीचे "रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर" की जगह हस्ताक्षर करें। 3031
- एक-एक प्रति यहाँ दें: हर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को, सरपंच की सूची हर वार्ड में, पंच की सूची संबंधित वार्ड में, और पंचायत कार्यालय पर। 7
- पंच और सरपंच की अलग-अलग अंतिम सूची ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को दें। इसी सूची के आधार पर ज़िला स्तर पर मतपत्र छपते हैं। 7
मशीन (MPSV) से हो तो भी सूचियाँ प्ररूप-5 में बनती हैं, उनकी प्रतियाँ प्रकाशित और बाँटी जाती हैं (पहली प्रति हर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को), और प्ररूप-5 की सूची ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को जाती है। 32
सब निर्विरोध हों तो। पूरी पंचायत में सभी वार्ड पंच और सरपंच निर्विरोध चुने जाएँ तो सूची की दो प्रतियाँ बनें: एक पंचायत कार्यालय पर लगे, दूसरी ऑफिस कॉपी लिफ़ाफ़े में बंद हो। ऐसे में नियम 29(2) में नतीजा निर्विरोध घोषित करके प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10) भरें और हस्ताक्षर करें। 7 ईवीएम मार्गदर्शिका में भी निर्विरोध नतीजे पर प्ररूप-7 भरने और हस्ताक्षर करने की यही बात है। 32
लिफ़ाफ़ा। पंच और सरपंच के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचियाँ बड़े लिफ़ाफ़े P-1 में जाती हैं। 1133
नियम 30(3) का नोटिस और लेबल
क्या है। नियम 30(3) के तहत नोटिस, जिसे रिटर्निंग अधिकारी तैयार करके प्रकाशित करते हैं। 4
कब और कैसे। ग्राम पंचायत पहुँचने के बाद नियम 30(3) के छपे हुए लेबल पंचायत कार्यालय की जगह या मतदान केन्द्र पर चिपकाकर दिखाएँ। 1
प्ररूप-7: नतीजा (परिशिष्ट-10)
क्या है। पंच और सरपंच पद के लिए मिले वोटों का विवरण और नतीजे की घोषणा। 8 यह परिशिष्ट-10 में छपा है, और इस पर "रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर" होते हैं। 34
कब। गिनती पूरी होने पर: मिले वोटों का विवरण प्ररूप-7 में लिखकर नतीजा घोषित किया जाता है। 8 पंच और सरपंच की गिनती पंचायत मुख्यालय पर, मतदान ख़त्म होते ही होती है। 4
- मतपेटी से चुनाव हो तो: हर वार्ड के मतपत्र मतदान दलों के एक-एक कर्मचारी को गिनने के लिए सौंपें, और सरपंच के मतपत्र ख़ुद गिनें। खारिज किए मतपत्र पर खारिज करने के कारण की सील लगाकर हस्ताक्षर करें। 35
- मशीन (MPSV) से हो तो: सभी मतदान बूथों से सील बंद ईवीएम गिनती की जगह पर आती हैं। 32
कैसे भरें। पंच और सरपंच पद के लिए मिले वोटों का विवरण प्ररूप-7 में लिखकर नतीजा घोषित करें; हस्ताक्षर की हुई प्रति तय अधिकारियों को जाती है। 832 प्रतियाँ किसे जाती हैं: प्ररूप-7 की प्रतियाँ। कॉलम कैसे भरें: प्ररूप-7 के कॉलम।
भरा हुआ नमूना (SLMT)। पहले पन्ने पर एक ग्राम पंचायत के सरपंच, तीनों वार्डों के पंच और उप सरपंच, सबके नतीजे एक ही प्ररूप-7 में भरे हैं: बिना मुक़ाबले चुने गए वार्ड 1 के पंच और उप सरपंच के आगे "निर्विरोध निर्वाचित"; सरपंच और वार्ड 2-3 के पंच के लिए हर उम्मीदवार के वोट, नोटा के वोट, खारिज वोट, और अभ्युक्तियों में जीतने वाले का नाम और कितने वोटों से जीते। 36 दूसरे पन्ने पर रिटर्निंग अधिकारी की घोषणा है: हर चुने गए प्रतिनिधि का पद, नाम और पता, लिंग, जाति और वार्ड, फिर जगह, तारीख और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर; नीचे के नोट के मुताबिक़ पूरी पंचायत के लिए यह एक ही बनेगा, जिसमें सरपंच, पंच और उप सरपंच सब होंगे, और यह 5 प्रतियों में बनेगा। 37 नमूने की घोषणा पर तारीख 22.10.2026 लिखी है, जबकि पहले पन्ने पर चुनाव की तारीख 30.10.2026 है। 3637 आयोग के आदेश में भी घोषित नतीजा प्ररूप-7 में दर्ज करने को कहा गया है, और नतीजा मतदान के बाद ही आता है; इसलिए घोषणा पर नतीजे वाले दिन की तारीख लिखिए, मतदान से पहले की नहीं। 21
लिफ़ाफ़ा। P-11, जो सील नहीं होता। 9 यह लिफ़ाफ़ा ज़िला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराने के लिए है। 33
मशीन (MPSV) से हो तो: एस.डी.एम.एम. की पेपर सील और नीला लिफ़ाफ़ा
क्या है। मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ईवीएम से पंच/सरपंच का चुनाव हो तो गिनती के बाद रिटर्निंग अधिकारी एस.डी.एम.एम. को सील करते हैं। 3 इसके दो नमूने हैं: पेपर सील (नीला रंग) Annexure-1 पर और लिफ़ाफ़ा (नीला रंग) Annexure-2 पर। 18
कब। गिनती के बाद, पंचायत मुख्यालय पर उसी मतदान भवन में। 3
कैसे भरें।
- एस.डी.एम.एम. को ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में रखें। 18
- नीली पेपर सील पर चुनाव की ज़रूरी प्रविष्टियाँ लिखें, वहाँ मौजूद इच्छुक अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराएँ, और डिब्बी को इसी पेपर सील से सील करें। 18
- पेपर सील से सील और रबर बैंड से पैक डिब्बी को नीले लिफ़ाफ़े में रखें, लिफ़ाफ़े पर ज़रूरी प्रविष्टियाँ करें, और उसे चपड़ी से सील करें। 18
- यह लिफ़ाफ़ा ज़िला मुख्यालय पर काउंटर नंबर-1 पर बाकी मतदान सामग्री के साथ जमा कराएँ। 18
सामान। नीली पेपर सील, छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, रबर बैंड, चपड़ी और लिफ़ाफ़ा ज़िला निर्वाचन अधिकारी मतदान दल की रवानगी के समय ही देते हैं। 18
सांख्यिकीय फ़ॉर्म (परिशिष्ट-25)
क्या है। "Form of Statistics"। सामग्री की सूची में "Form of Statistics-Panch" और "Form of Statistics-Sarpanch", दोनों के आगे "1 per Panchayat to be filled by R.O." लिखा है। 10
कब। परिशिष्ट-25 का फ़ॉर्म चार हिस्सों में है। पहला हिस्सा "A-ON THE DAY OF NOMINATION" है। 13 बाकी तीन "B-ON THE DATE OF POLL", "C-AFTER COUNTING" और "D-GENERAL" हैं। 14
कैसे भरें। हिस्सा B में "Total Ballot Papers authorized by Returning Officer for use" का ख़ाना है। फ़ॉर्म के आख़िर में "Signature of all Polling Officers" और "Signature of Returning Officer" की जगह है। 14
लिफ़ाफ़ा। P-10 "पंच/सरपंच के सांख्यिकीय आंकड़े", जो सील नहीं होता। इसमें सांख्यिकीय फ़ॉर्म (पंच), सांख्यिकीय फ़ॉर्म (सरपंच) और बूथवार मतदान के आँकड़े (महिला/पुरुष/थर्ड जेंडर वार) जाते हैं। 9 आँकड़ों के ये तीनों फ़ॉर्म अलग काउंटर पर जमा कराएँ, या ज़िला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के मुताबिक़ ज़ोनल मजिस्ट्रेट के ज़रिए जल्दी पहुँचा दें। 33
शपथ: प्ररूप-11 (परिशिष्ट-18)
क्या है। "शपथ का प्ररूप", परिशिष्ट-18 में। 12
कब। नतीजे के बाद, पंच और सरपंच चुने गए प्रतिनिधियों को, ताकि वे उप सरपंच के चुनाव की बैठक में शामिल हो सकें। 838
कैसे भरें। फ़ॉर्म पर दो हस्ताक्षर हैं: "शपथग्रहिता के हस्ताक्षर या अंगुठे की छाप पदनाम सहित", और "रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर पदनाम सहित"। 12
निर्वाचन का प्रमाण-पत्र
क्या है। रिटर्निंग अधिकारी जिसे चुना गया घोषित करें, उसे आयोग के तय किए प्ररूप में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। 19
कब। पंच और सरपंच का नतीजा घोषित होने के बाद: चुने गए प्रतिनिधियों को प्ररूप-11 में शपथ दिलाई जाए, और चुने गए उम्मीदवार को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र देकर उससे हस्ताक्षर की हुई प्राप्ति रसीद ली जाए। 21
कैसे भरें। प्रमाण-पत्र देते समय उम्मीदवार से प्राप्ति रसीद लें और उस पर उसके हस्ताक्षर लें। 20
भरा हुआ नमूना (SLMT)। पंच वाले प्रमाण-पत्र में ऊपर वार्ड संख्या, पंचायत वृत्त, पंचायत समिति और ज़िला भरे हैं; फिर रिटर्निंग अधिकारी अपना नाम लिखकर प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने किस दिन (वर्ष, महीना, तारीख) चुने गए पंच को "सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित" किया है और यह प्रमाण-पत्र उन्हें दे दिया है; नीचे तारीख, जगह और "रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर"। 39 सरपंच वाला प्रमाण-पत्र इसी ढाँचे का है, शीर्षक "के लिये सरपंच का निर्वाचन" और नाम की जगह "निर्वाचित सरपंच का नाम"। 40 नमूने के सरपंच वाले पन्ने पर भी "उक्त वार्ड से निर्वाचन में पंच होने के लिए" छपा है, जबकि उस पन्ने पर ऊपर कोई वार्ड नहीं लिखा; यह पन्ना सरपंच के चुनाव का है (शीर्षक में भी यही लिखा है), इसलिए सरपंच के प्रमाण-पत्र में वहाँ वार्ड वाला हिस्सा छोड़कर "पंच" की जगह "सरपंच" लिखिए। 40
जमानत: प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3
जमानत लौटाने और जब्त करने का तरीका परिपत्र क्रमांक प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2178, दिनांक 20.06.2019 में है। 41
क्या है।
- प्रपत्र-1: जमानत लौटाने का फ़ॉर्म। अभ्यर्थी इसमें आवेदन करता है। 8 रिटर्निंग अधिकारी इस पर प्रमाणित करते हैं कि प्रार्थी की जमानत, बताए गए कारण से, लौटाने योग्य है। नीचे "अभ्यर्थी से ली जाने वाली रसीद" है, जिसमें अभ्यर्थी लिखता है कि जमा की हुई जमानत उसे मिल गई; वहीं "(भुगतान प्रमाणित)" के साथ रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, और मूल रसीद लेकर साथ लगाई जाती है। 15
- प्रपत्र-2: "रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रपत्र"। निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध वोटों के 1/6 से कम वोट पाने वाले अभ्यर्थियों की जमानत इसी से जब्त होती है। 16
- प्रपत्र-3: जब्त और अवितरित राशि का विवरण, जो पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में जमा कराते हैं; इस पर "रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर" होते हैं। 17
मतपेटी वाली मार्गदर्शिका में प्रपत्र-1 और प्रपत्र-2 परिशिष्ट-32 में हैं, ईवीएम मार्गदर्शिका में परिशिष्ट-23 में। 838
कब।
- प्रपत्र-1: नतीजा घोषित होने के बाद, अभ्यर्थी के आवेदन करने पर। 41
- प्रपत्र-2: सरपंच पद का नतीजा घोषित होने के बाद, 1/6 से कम वोट पाने वालों के लिए। 41
- प्रपत्र-3: दो प्रतियों में बनाकर यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में जमा कराएँ; दूसरी प्रति पर प्रकोष्ठ प्राप्ति रसीद देता है। 41
- रिटर्निंग अधिकारी के चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पहले उनसे प्रपत्र-1, 2 और 3 की सूचना लिफ़ाफ़ा पी-42 के साथ ली जाती है। 2
लिफ़ाफ़ा। जब्त और अवितरित राशि, प्रपत्र-2 के साथ, ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तय लिफ़ाफ़े में और काउंटर पर जमा होती है। 838 यह लिफ़ाफ़ा P-42 है, "प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जब्त राशि एवं प्रपत्र-2", जो सील नहीं होता। 33
रिटर्निंग अधिकारी के लिफ़ाफ़े
मतपेटी से चुनाव हो तो। रिकॉर्ड तैयार करके परिशिष्ट-15 के तय लिफ़ाफ़ों में रखें, सील योग्य लिफ़ाफ़े सील करें, और ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के अधिकृत अधिकारियों को सौंप दें। 8 परिशिष्ट-15 का हिस्सा (स) "रिटर्निग अधिकारी (पंच/सरपंच) द्वारा तैयार किये जाने वाले लिफाफे" का है। 11
| लिफ़ाफ़ा | क्या रखें | सील? |
|---|---|---|
| P-1 (बड़ा लिफ़ाफ़ा) | पंच के सभी वार्डों के नामनिर्देशन-पत्र और जुड़े कागज़; पंच के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची; सरपंच के नामनिर्देशन-पत्र और जुड़े कागज़; सरपंच के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची; मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणाएँ और उनकी सूची; मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता की नियुक्ति में इस्तेमाल हुए फ़ॉर्म; कार्यकारी मतदाता सूचियों की बाकी प्रतियाँ और अन्य कागज़ | नहीं |
| P-7 (बड़ा लिफ़ाफ़ा) | चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपें | नहीं |
| P-8 | वैध मतपत्र (सरपंच) | हाँ |
| P-9 | वैध मतपत्र (पंच) | हाँ |
| P-28 | गिनती में खारिज मतपत्र (सरपंच) | हाँ |
| P-29 | गिनती में खारिज मतपत्र (पंच) | हाँ |
| P-10 | सांख्यिकीय फ़ॉर्म (पंच), सांख्यिकीय फ़ॉर्म (सरपंच), बूथवार मतदान के आँकड़े | नहीं |
| P-11 | प्ररूप-7 (निर्वाचन परिणाम पत्र) | नहीं |
| P-42 | जमानत की रसीद बुक, जब्त राशि और प्रपत्र-2 | नहीं |
| P-33 | पंच/सरपंच चुनाव की पिंक पेपर सील का लेखा, बिना इस्तेमाल हुई और ख़राब पेपर सीलें, बचे हुए फ़ॉर्म | नहीं |
| डाक के लिफ़ाफ़े | परिणाम पत्र भेजने के लिए | — |
| P-40 | उप सरपंच चुनाव के वैध और अवैध मतपत्र | हाँ |
| P-41 | उप सरपंच चुनाव का बाकी रिकॉर्ड | हाँ |
स्रोत: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 39; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 40; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 111; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 112
बैग मिलते ही लिफ़ाफ़े, फ़ॉर्म और सील गिनकर मिलाने की सूची: RO बैग की जाँच-सूची।
- रिकॉर्ड की इसी सूची में "पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करना (परिशिष्ट 23-B)" भी है। 9 डायरी भरने का तरीका: मतदान दल के फ़ॉर्म में डायरी।
- P-41 भी सील करें। उप सरपंच के एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों तो वोट गुप्त मतपत्र से पड़ते हैं, और नियम 59 और 60 लागू होते हैं। 42 नियम 60(1) में रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों और चुनाव के बाकी कागज़ों के पैकेट बनाकर उन्हें सील करते हैं, और हर पैकेट पर लिखते हैं कि उसमें क्या है और वह किस चुनाव का है। 43 लिफ़ाफ़ों की सूचियों में भी P-41 के आगे "सील होगा" और "सील करना है" लिखा है। 93344 मार्गदर्शिका के उप सरपंच वाले हिस्से में P-41 के आगे "इस लिफाफे को सील नहीं करना है।" छपा है। 45
मशीन (MPSV) से हो तो। रिकॉर्ड परिशिष्ट-12A के मुताबिक़ तय लिफ़ाफ़ों में रखें, सील योग्य लिफ़ाफ़े सील करें, और सील वाले और बिना सील वाले, सारे लिफ़ाफ़े ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के अधिकृत अधिकारियों को सौंप दें। 38 परिशिष्ट-12A के आख़िर में ये लिफ़ाफ़े हैं: P-42 (जमानत की रसीद बुक और जब्त राशि, सील नहीं), P-40 (उप सरपंच चुनाव के वैध और अवैध मतपत्र, सील होगा) और P-41 (उप सरपंच चुनाव का बाकी रिकॉर्ड, सील होगा)। 44 एस.डी.एम.एम. का नीला लिफ़ाफ़ा: ऊपर।
उप सरपंच
पंच और सरपंच का नतीजा घोषित करने के बाद अगले दिन वही रिटर्निंग अधिकारी उप सरपंच का चुनाव कराते हैं। 8 इस चुनाव के फ़ॉर्म और काम उप सरपंच पेज पर हैं:
- नोटिस: उप सरपंच का नोटिस
- नामांकन और जाँच: नामांकन, जाँच
- मतपत्र और गिनती: मतपत्र, गिनती
- लिफ़ाफ़े P-40 और P-41: उप सरपंच के लिफ़ाफ़े; दोनों सील होंगे। 9 ऊपर लिफ़ाफ़ों की तालिका भी देखिए।
- आख़िर की जाँच-सूची: जाँच-सूची
मॉडल कार्यालय शीटें
आयोग के आदेशों और मार्गदर्शिका पर आधारित; आयोग के निर्धारित प्ररूप नहीं।
ऊपर आयोग के फ़ॉर्म हैं। रवानगी से उप-सरपंच के चुनाव तक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में कुछ और काग़ज़ भी काम आते हैं। ऐसी सादी शीटें (मॉडल कार्यालय शीट) एक फ़ाइल में उसी क्रम में हैं जिसमें वे काम आती हैं: रवानगी पर बालोतरा ज़िले के लिए रिटर्निंग अधिकारी की दिन-वार कार्य सूची और सूचनाएँ चस्पा करने की सूची, RO बैग की सामग्री का मिलान, और अधिकारियों, बूथ के प्रगणकों (BLO) और मतदान दलों के कार्मिकों के संपर्क नंबर; नाम निर्देशन से पहले ड्यूटी का आदेश और नामांकन सहायता डेस्क का आदेश; नाम निर्देशन के दिन फ़ॉर्म बाँटने और नामांकन लेने के रजिस्टर, सरपंच की प्रतिभूति राशि का रजिस्टर, मेमो और मेमो रजिस्टर, अभ्यर्थी को दिए काग़ज़ों का पावती रजिस्टर, नोटिस बोर्ड के नोटिस, जाँच-सूची, संवीक्षा में आपत्ति पर निर्णय, नामंजूरी के कारणों की जाँच चिट और वार्ड पंच और सरपंच की नाम वापसी की सूचना; मतदान और गिनती के दिन मतदान दलों को सामग्री सौंपने का रजिस्टर, गिनती दल का आदेश, मतदान दलों से मतपेटियाँ और लिफ़ाफ़े लेने का रजिस्टर, मतपत्रों का मिलान, गिनती की स्लिप, दोबारा गिनती का आवेदन, लॉट का विवरण और शपथ व प्रमाण-पत्र का रजिस्टर; और उप-सरपंच के चुनाव में सहायक कार्मिकों का आदेश, बैठक के नोटिस की तामील का रजिस्टर, बैठक की कार्यवाही और उपस्थिति सूची; और सब काम पूरा होने पर निर्वाचन रिकॉर्ड जमा करने की सूची और रसीद। हर शीट नए पन्ने से शुरू होती है। मतदान बंद होने की पर्चियाँ मतदान अधिकारी के काम की हैं, इसलिए वे मतपेटी वाले दिन के पेज पर हैं।
किस चरण में कौन-सी शीट, और भरकर किस लिफ़ाफ़े में: रिटर्निंग अधिकारी की मॉडल कार्यालय शीटों का अलग पेज।
- मॉडल कार्यालय शीट #19 (प्ररूप-5) मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 8-A और 8-B के कॉलमों पर बनी है, और शीट #17 (नाम वापसी: वार्ड पंच और सरपंच) परिशिष्ट-27 के मॉडल फ़ॉर्म पर, जो सरपंच पद का छपा है। बाकी सब कार्यालय की सुविधा के लिए सुझाई गई शीटें हैं, आयोग के निर्धारित प्ररूप नहीं। 623
- आयोग के अपने फ़ॉर्म, जैसे नामांकन की रसीद, नाम वापसी का मॉडल फ़ॉर्म, नतीजा और शपथ, ऊपर बताए तरीक़े से ही भरिए।
सावधान: ये फ़ाइलें आयोग की बनाई या जारी की हुई नहीं हैं, सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री हैं। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं।
साभार: श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनाना, बालोतरा)
इस पेज में नहीं
- मतदान दल के फ़ॉर्म (मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी के): मतदान दल के फ़ॉर्म।
- अभ्यर्थी के भरे नामांकन फ़ॉर्म: नामांकन के फ़ॉर्म।
स्रोत
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- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कखगघङचछज
- 2.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 250कख
- 3.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 218कखग
- 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 3कखग
- 5.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 34कखगघङ
- 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 36कखगघङचछज
- 7.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 37कखगघङ
- 8.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 39कखगघङचछजझञट
- 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 40कखगघङचछज
- 10.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 92कख
- 11.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 111कखगघङ
- 12.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 115कखग
- 13.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 127कख
- 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 128कखग
- 15.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 137कख
- 16.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 138कख
- 17.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 254कख
- 18.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 219कखगघङचछ
- 19.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 81कख
- 20.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 82कख
- 21.आदेश 1323, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 397कखग
- 22.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 80कख
- 23.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 130कखग
- 24.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 35 पाठ में
- 25.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 94 पाठ में
- 26.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 99 पाठ में
- 27.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 1 पाठ में
- 28.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 2 पाठ में
- 29.आदेश 9809, दि. 02.10.2026, पृ. 3 पाठ में
- 30.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 98 पाठ में
- 31.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 103 पाठ में
- 32.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 74कखगघ
- 33.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 112कखगघङच
- 34.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 105 पाठ में
- 35.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 38 पाठ में
- 36.SLMT का भरा हुआ प्ररूप-7 (नमूना), पृ. 1कख
- 37.SLMT का भरा हुआ प्ररूप-7 (नमूना), पृ. 2कख
- 38.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 75कखगघ
- 39.SLMT के भरे हुए निर्वाचन प्रमाण-पत्र (पंच, सरपंच; नमूना), पृ. 1 पाठ में
- 40.SLMT के भरे हुए निर्वाचन प्रमाण-पत्र (पंच, सरपंच; नमूना), पृ. 2कख
- 41.परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, संकलन पृ. 249कखगघ
- 42.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 126 पाठ में
- 43.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 124 पाठ में
- 44.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 199कख
- 45.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 44 पाठ में