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मतदान दल के फ़ॉर्म: MPSV मशीन वाला दिन

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
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इस पेज पर

मशीन वाले दिन मतदान दल जो फ़ॉर्म भरता है, उनमें से हर फ़ॉर्म के लिए यहाँ एक हिस्सा है: फ़ॉर्म क्या है, कौन और कब भरेगा, आयोग की मार्गदर्शिका में भरने का तरीका, खाली फ़ॉर्म का स्कैन, और वह किस लिफ़ाफ़े में जाएगा। फ़ॉर्म दिन के क्रम से हैं, सुबह से मतदान बंद होने तक। पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 1 यह पेज MPSV मशीन वाले दिन (ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य) का है; मतपेटी वाले दिन (पंच और सरपंच) के फ़ॉर्म अलग पेज पर हैं।

पदों के नाम: इस पेज पर मतदान अधिकारी दल का मुखिया है (मार्गदर्शिका में "पीठासीन अधिकारी"), और बाकी सदस्य सहायक मतदान अधिकारी हैं। ईवीएम मार्गदर्शिका और उसके फ़ॉर्मों पर सहायकों को "प्रथम मतदान अधिकारी", "द्वितीय मतदान अधिकारी" लिखा है। पूरी बात पदों के नाम पेज पर है। 123

ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का मतदान साथ हो, तो मतदाता रजिस्टर और चिह्नित मतदाता सूची एक-एक ही रहेगी, और मतदान अधिकारी की डायरी भी एक। 67 ज़्यादातर बाकी फ़ॉर्म दोनों पदों के अलग-अलग भरे जाते हैं; नीचे की तालिका में लिखा है कि कौन-सा फ़ॉर्म हर पद का अलग है और कौन-सा एक। 891011

  • किसी फ़ॉर्म में भरने को कुछ न हो, तो उस पर "शून्य" लिखकर हस्ताक्षर कीजिए और उसे तय लिफ़ाफ़े में बंद कीजिए। 12
  • लिफ़ाफ़ों पर उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता चाहें, तो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। 12

एक नज़र में

फ़ॉर्म कौन भरेगा कब लिफ़ाफ़ा
मॉक पोल प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-19), हर पद का अलग मतदान अधिकारी; मॉक पोल में भाग लेने वाले हस्ताक्षर करते हैं मॉक पोल के बाद, मतदान शुरू होने से पहले परिशिष्ट-7 के साथ: ज़िला परिषद PE-56, पंचायत समिति PE-55; सील नहीं
घोषणाएँ (परिशिष्ट-7), हर पद की अलग मतदान अधिकारी; मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करते हैं भाग-1 मतदान से पहले; भाग-2 बीच में दूसरी मशीन लगाने पर; भाग-3 मतदान के अंत में मशीन पर मोहर लगाने के बाद ज़िला परिषद PE-56, पंचायत समिति PE-55; सील नहीं
मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12), दोनों पदों का एक दूसरा सहायक मतदान अधिकारी हर मतदाता के आने पर, स्याही के बाद और वोट से पहले PE-43, सील
मतदाता पर्ची (परिशिष्ट-13): ज़िला परिषद की पीली, पंचायत समिति की नीली दूसरा सहायक मतदान अधिकारी रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे के बाद काम आई पर्चियाँ: ज़िला परिषद की PE-45, पंचायत समिति की PE-44, सील; बची पर्चियाँ PE-57
निविदत्त वोटों की सूची (प्ररूप-13), हर पद की अलग मतदान अधिकारी, ख़ुद निविदत्त मतपत्र देने से पहले ज़िला परिषद PE-49, पंचायत समिति PE-48; सील
उम्र की घोषणा (परिशिष्ट-10) और सूची (परिशिष्ट-11) मतदान अधिकारी जब कोई मतदाता 18 साल से काफ़ी कम का लगे PE-57, सील नहीं
प्ररूप-14 भाग-1, हर पद का अलग, दो प्रतियों में मतदान अधिकारी, ख़ुद मतदान बंद होने पर ज़िला परिषद PE-54, पंचायत समिति PE-53; दूसरी प्रति डायरी के साथ PE-52; सील नहीं
डायरी (परिशिष्ट-8), दोनों पदों की एक मतदान अधिकारी पूरे दिन, घटना होते ही PE-52, सील नहीं

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 12; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 21; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 22; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 27; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105; आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 278, 279

मॉक पोल प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-19)

क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/1161, दिनांक 30.01.2026 कहता है: जहाँ ईवीएम से मतदान है, वहाँ मतदान शुरू होने से पहले मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ताओं और मतदान दल के सदस्यों के सामने ईवीएम से मॉक पोल कराएँगे; मॉक पोल पूरा होने पर वे परिशिष्ट-19 में प्रमाण-पत्र बनाकर जारी करेंगे। 18 ईवीएम मार्गदर्शिका में भी यही है: हर पद का मॉक पोल और प्रमाण-पत्र अलग-अलग। 1913

कौन और कब भरेगा। मतदान अधिकारी, मॉक पोल पूरा होने के बाद और मतदान शुरू होने से पहले। ज़िला परिषद सदस्य का एक प्रमाण-पत्र, पंचायत समिति सदस्य का अलग। 2013

कैसे भरें। आदेश के क़दम, फ़ॉर्म के ख़ानों के साथ:

  1. मॉक पोल में भाग लेने वाले मतदान अभिकर्ता या दल के सदस्य का नाम "मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम" वाले कॉलम में लिखिए। 20
  2. उसे मतदाता पर्ची दी जाएगी; फ़ॉर्म में इसके लिए "मॉकपॉल वोटर पर्ची क्रमांक" वाला कॉलम है। 20
  3. उसने ज़िला परिषद सदस्य के जिस उम्मीदवार को वोट दिया, उसकी क्रम संख्या ज़िला परिषद वाले कॉलम में लिखिए। 20
  4. पंचायत समिति सदस्य के जिस उम्मीदवार को वोट दिया, उसकी क्रम संख्या पंचायत समिति वाले कॉलम में लिखिए। 20
  5. आख़िरी कॉलम में उसके हस्ताक्षर लीजिए। 20
  6. मॉक पोल में भाग लेने वाले हर सदस्य के लिए यही दोहराइए। फ़ॉर्म पर 10 पंक्तियाँ छपी हैं। 20
  7. हर उम्मीदवार को कम से कम एक वोट देकर मॉक पोल पूरा कीजिए। 18
  8. मॉक पोल पूरा होने पर Result बटन दबाकर मिला नतीजा, हाथ से बने प्रमाण-पत्र के नतीजे से मिलाइए, और पक्का कीजिए कि दोनों में फ़र्क नहीं है। फिर ईवीएम में दर्ज वोट Clear (डिलीट) कीजिए। 18
  9. नतीजों में कोई फ़र्क हो, तो तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को बताइए और उनके निर्देश के हिसाब से काम कीजिए। 21
  10. आख़िर में मतदान अधिकारी प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। 21

फ़ॉर्म के नीचे छपे वाक्य में लिखा है कि मॉक पोल के नतीजे का कंट्रोल यूनिट के नतीजे से मिलान करके दिखा दिया गया, कोई भिन्नता नहीं है, और मॉक पोल के वोट Clear (डिलीट) कर दिए गए हैं। 11 आदेश के साथ लगे फ़ॉर्म में बटन का नाम "Result" छपा है, और ईवीएम मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-19 में "Result-I"। 1122

मॉक पोल का ब्योरा और जारी प्रमाण-पत्र की बात डायरी (परिशिष्ट-8) के बिन्दु 25 में भी लिखिए। 13

परिशिष्ट-19, मॉक पोल प्रमाण-पत्र: आदेश 1161 के साथ लगा खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: आदेश 1161 के साथ लगा परिशिष्ट-19 (आदेशों का संकलन, छपा पेज 280) 11

लिफ़ाफ़ा। प्रमाण-पत्र को परिशिष्ट-7 वाली घोषणाओं के साथ नत्थी कीजिए: ज़िला परिषद सदस्य का लिफ़ाफ़ा PE-56 में, पंचायत समिति सदस्य का PE-55 में। 23 ये लिफ़ाफ़े सील नहीं होते। 10

क़दम-दर-क़दम: मॉक पोल: दोनों पदों का।

परिशिष्ट-7: मतदान अधिकारी की घोषणाएँ

क्या है। मतदान अधिकारी की तीन घोषणाएँ, एक ही फ़ॉर्म के तीन भागों में: मतदान शुरू होने से पहले, बीच में दूसरी मशीन लगाने पर, और मतदान के अंत में। फ़ॉर्म पर छपा है कि यह "केवल उन मतदान केन्द्रों पर उपयोग के लिए जहां मतदान मशीन उपयोग में लायी जा रही है"। 2425

कौन और कब भरेगा। मतदान अधिकारी। ज़िला परिषद सदस्य चुनाव वाली घोषणा पर ज़िला परिषद के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे, और पंचायत समिति सदस्य वाली पर पंचायत समिति के; इसलिए हर पद का फ़ॉर्म अलग है। 624

कैसे भरें।

  • ऊपर: ज़िला परिषद या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, मतदान बूथ का क्रमांक और नाम, मतदान की तारीख। 24
  • भाग-1, मतदान से पहले। इसमें आप घोषणा करते हैं कि मतदान अभिकर्ताओं और मौजूद लोगों को बनावटी मतदान (मॉक पोल) से दिखा दिया है: (अ) मशीन ठीक चल रही है और उसमें कोई वोट दर्ज नहीं है; (ब) चिह्नित मतदाता सूची में डाक मतपत्र वाले निशानों के सिवा कोई निशान नहीं है; (स) रजिस्टर (प्ररूप-12) में किसी मतदाता की प्रविष्टि नहीं है। दूसरी बात: कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड की पेपर सील पर आपके हस्ताक्षर हैं, और वहाँ मौजूद जो अभिकर्ता चाहते थे, उनके भी। 24
  • हर भाग के नीचे: आपके हस्ताक्षर; मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, हर नाम के साथ कि वे किस उम्मीदवार के अभिकर्ता हैं; जिन अभिकर्ताओं ने हस्ताक्षर से मना किया, उनके नाम अलग सूची में; और तारीख। 2425
  • भाग-2, अगली मशीन। बीच में मशीन बदलनी पड़े, तो घोषणा कि बनावटी मतदान से दिखा दिया है कि अगली मशीन ख़ाली है और ठीक चल रही है, और उसकी पेपर सील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। 25
  • भाग-3, मतदान के अंत में। मशीन सील करने के बाद घोषणा कि आपने अपनी मोहर लगा दी है, और अंत में मौजूद अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बक्सों पर अपनी मोहर लगाने दी है। 25 इस भाग में अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लीजिए, और जो मना करें, उनके नाम लिखिए। 10
परिशिष्ट-7, मतदान अधिकारी की घोषणाएँ, भाग-1: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, भाग-1: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-7 (छपा पेज 190) 24
परिशिष्ट-7, मतदान अधिकारी की घोषणाएँ, भाग-2 और भाग-3: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, भाग-2 और भाग-3: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-7 (छपा पेज 191) 25

लिफ़ाफ़ा। आपके हस्ताक्षर के बाद ज़िला परिषद सदस्य की घोषणाएँ PE-56 में, और पंचायत समिति सदस्य की PE-55 में; ये लिफ़ाफ़े सील नहीं होते। मॉक पोल प्रमाण-पत्र भी इन्हीं के साथ जाता है। 101621

क़दम-दर-क़दम: मतदान शुरू होने से पहले और मतदान के बाद मशीन सील कीजिए।

मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12)

क्या है। वोट डालने आए हर मतदाता का रिकॉर्ड: रजिस्टर की क्रम संख्या, नामावली की क्रम संख्या, और हस्ताक्षर या अंगूठा। ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का मतदान साथ हो, तो रजिस्टर एक ही रहेगा। 626

कौन और कब भरेगा। दूसरा सहायक मतदान अधिकारी (मार्गदर्शिका में "द्वितीय मतदान अधिकारी"), मतदाता की अंगुली पर स्याही लगाने के बाद। वोट डालने देने से पहले मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा रजिस्टर में ज़रूर लीजिए। 715

कैसे भरें।

  • ऊपर: किसका चुनाव (ज़िला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त), निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड संख्या, और मतदान बूथ की संख्या व नाम। 26
  • कॉलम 1, क्र.स.: 1 से शुरू होकर लगातार क्रम संख्या। एक पेज पर 15 प्रविष्टियाँ आती हैं; कुछ पेजों पर पहले से नंबर डाल लीजिए। 15
  • कॉलम 2, नामावली में क्रम संख्या: नाम नहीं, क्रम संख्या लिखिए; वार्ड नंबर/क्रम संख्या के रूप में, जैसे 1/518 या 3/313। 715
  • कॉलम 4, अभ्युक्तियां: मतदाता ने पहचान के लिए जो दस्तावेज़ दिखाया, उसके नंबर के आख़िरी चार अंक; नंबर में चार से कम अंक हों, तो पूरा नंबर। 152
  • कॉलम 3, हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी: कॉलम 1, 2 और 4 भरने के बाद मतदाता से हस्ताक्षर या अंगूठा लीजिए। पढ़ा-लिखा मतदाता पूरे नाम से हस्ताक्षर करे, नहीं तो बाएँ हाथ का अंगूठा लगाए; अंगूठे को सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है। 2
  • मतदाता हस्ताक्षर या अंगूठा देने से मना करे, तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा। 7
  • दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता को मदद चाहिए, तो कॉलम 4 में मदद का कारण (दिव्यांग/दृष्टिबाधित) लिखिए। "AA" कहाँ लिखा जाए, इस पर मार्गदर्शिका के दो पन्नों में अलग-अलग बातें हैं: AA कहाँ लिखा जाए। 6142
  • रजिस्टर में प्रविष्टि के बाद कोई मतदाता नियम तोड़ने पर वोट से रोका जाए, तो अभ्युक्ति वाले कॉलम में यह बात लिखकर मतदान अधिकारी पूरे हस्ताक्षर करेंगे; कॉलम 1 की क्रम संख्या नहीं बदलेगी। 14
प्ररूप-12, मतदाता रजिस्टर: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: ईवीएम मार्गदर्शिका, प्ररूप-12 (छपा पेज 132) 26

लिफ़ाफ़ा। PE-43, चपड़ी से सील। दोनों चुनावों का रजिस्टर एक है, इसलिए लिफ़ाफ़ा भी एक। 1016

क़दम-दर-क़दम: दूसरा सहायक मतदान अधिकारी।

मतदाता पर्ची (परिशिष्ट-13)

क्या है। रजिस्टर की प्रविष्टि से बनी पर्ची; मतदाता इन्हीं पर्चियों के क्रम से वोट डालते हैं। हर मतदाता को दो पर्चियाँ मिलती हैं: ज़िला परिषद सदस्य की पीली और पंचायत समिति सदस्य की नीली। 72

कौन और कब भरेगा। दूसरा सहायक मतदान अधिकारी, रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे के बाद; पर्ची बनाकर वह मतदाता को देगा। पर्चियाँ बाकी सामग्री के साथ 50-50 के बंडलों में मिलती हैं। 72 बंडलों पर देखिए: पर्चियों के बंडल।

कैसे भरें। पर्ची पर तीन ख़ाने छपे हैं:

  • "मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम सं": रजिस्टर के कॉलम 1 वाला नंबर। 27
  • "निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं.": नामावली वाली क्रम संख्या। 27
  • "मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर": छोटे हस्ताक्षर वाला ख़ाना। 27 अनुमान (तर्क से): यहाँ दूसरे सहायक मतदान अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर होंगे। मार्गदर्शिका के क्रम 10 में पर्ची बनाने वाले को "मतदान अधिकारी" कहा गया है, और क्रम 11 में उसी को "द्वितीय मतदान अधिकारी", जो पर्ची बनाकर मतदाता को देता है। 2
  • पर्ची के नोट में रंग: ज़िला परिषद सदस्य की पीली, पंचायत समिति सदस्य की नीली; उसी नोट में सरपंच की सफ़ेद और पंच की गुलाबी पर्ची भी छपी है। 27

MPSV वाले बूथ पर दोनों पर्चियाँ कौन लेगा: MPSV वाले बूथ पर नीली पर्ची किसे और पर्चियाँ कौन लेगा और रखेगा।

परिशिष्ट-13, मतदाता पर्ची: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-13 (छपा पेज 200) 27

लिफ़ाफ़ा। काम आई पर्चियाँ सील लिफ़ाफ़ों में: ज़िला परिषद सदस्य की पीली पर्चियाँ PE-45 में, पंचायत समिति सदस्य की नीली PE-44 में। 28291030 बची पर्चियाँ विविध काग़ज़ों वाले लिफ़ाफ़े PE-57 में जाती हैं, जो सील नहीं होता। 16

क़दम-दर-क़दम: दूसरा सहायक मतदान अधिकारी।

प्ररूप-13: निविदत्त वोटों की सूची

क्या है। किसी मतदाता की जगह कोई और वोट डाल गया हो, और असली मतदाता बाद में आए, तो उसे मशीन पर वोट की जगह निविदत्त मतपत्र (Tender Vote) मिलता है। ऐसे मतदाताओं की सूची प्ररूप-13 है। 31832

कौन और कब भरेगा। मतदान अधिकारी ख़ुद। मार्गदर्शिका में लिखा है: "निविदत्त मतपत्रों के प्रकरण आप स्वयं को ही निपटाने चाहिए।" सूची में प्रविष्टि और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा, निविदत्त मतपत्र देने से पहले होंगे। हर चुनाव के निविदत्त मतपत्र अलग होते हैं, और ज़िला परिषद और पंचायत समिति की सूचियाँ अलग लिफ़ाफ़ों में जाती हैं। 318

कैसे भरें।

  1. असली मतदाता कौन है, यह मतदान अभिकर्ता की मदद से तय कीजिए। पहचान की तसल्ली होने पर ही बाएँ हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगवाइए। 318
  2. फिर प्ररूप-13 भरिए। कॉलम 1: क्रम संख्या। कॉलम 2: मतदाता का नाम। कॉलम 3: नामावली में उसकी क्रम संख्या। कॉलम 4: रजिस्टर (प्ररूप-12) में उस व्यक्ति की क्रम संख्या, जो इस मतदाता की जगह पहले वोट डाल गया। कॉलम 5: निविदत्त वोट देने वाले मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा। नीचे तारीख और "पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर"। 832
  3. इसके बाद ही निविदत्त मतपत्र दीजिए। यह वही मतपत्र है जो बैलेट यूनिट पर लगा है; उसकी पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" की मोहर (मोहर न हो, तो हाथ से लिखकर) और नीचे आपके हस्ताक्षर। 318
  4. मतपत्र की पीठ पर पहचान वाली मोहर भी लगती है: ऊपर वार्ड संख्या, नीचे बूथ संख्या। मतदाता को एरोक्रॉस मोहर भी दीजिए। 8
  5. मतदाता मतपत्र पर निशान लगाकर, मोड़कर आपको देगा। 318
  6. बूथ पर निविदत्त मतपत्रों के लिए 20 मतपत्र मिलते हैं; कम पड़ें, तो ज़ोनल मजिस्ट्रेट को बताइए। 31
  7. सब निविदत्त मतपत्रों का हिसाब प्ररूप-14 भाग-1 की मद 7 में लिखिए। 8
प्ररूप-13, निविदत्त वोटों की सूची: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: ईवीएम मार्गदर्शिका, प्ररूप-13 (छपा पेज 133) 32

लिफ़ाफ़ा। सूची: ज़िला परिषद सदस्य PE-49 में, पंचायत समिति सदस्य PE-48 में, सील करके। 810 भरे हुए निविदत्त मतपत्र: ज़िला परिषद PE-47, पंचायत समिति PE-46, मतदान के बाद सील। 8 काम न आए निविदत्त मतपत्र PE-50 और PE-51 में, सील करके। 10

क़दम-दर-क़दम: निविदत्त मतपत्र पर मोहर।

उम्र की घोषणा (परिशिष्ट-10) और सूची (परिशिष्ट-11)

क्या है। नामावली में नाम है और पहचान की तसल्ली है, पर मतदाता 18 साल से काफ़ी कम का लगे, तो उससे उम्र की घोषणा ली जाती है (परिशिष्ट-10)। ऐसे मतदाताओं की सूची परिशिष्ट-11 में बनती है। 71231

कौन और कब भरेगा। मतदान अधिकारी (मार्गदर्शिका में "आप"), उसी समय जब ऐसा मतदाता आए। घोषणा लेने से पहले उसे बताइए कि झूठी घोषणा पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-क में सज़ा है: एक साल तक की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों। 123133

कैसे भरें।

  • परिशिष्ट-10, ऊपर: ज़िला परिषद या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, मतदान बूथ की संख्या और नाम। 34
  • मतदाता का हिस्सा: हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप, पिता या पति का नाम, नामावली का भाग, नामावली में क्रम संख्या, और तारीख। 34
  • आपका हिस्सा: "यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा से घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये।" इसके नीचे आपके हस्ताक्षर, तारीख, और बूथ की संख्या व नाम। 34
  • छपी घोषणा में तारीख "सन् 2009 की प्रथम जनवरी" लिखी है। मार्गदर्शिका के निर्देश में घोषणा उस 1 जनवरी की उम्र की है, जिसके संदर्भ से नामावली तैयार या पुनरीक्षित हुई। 341231
  • परिशिष्ट-11, भाग-I: जिनसे घोषणा ली गई। भाग-II: जिन्होंने घोषणा से मना किया और बिना वोट डाले चले गए। 123135
  • दोनों भागों के कॉलम: 1 क्रम संख्या; 2 मतदाता का नाम; 3 नामावली में वार्ड संख्या और क्रम संख्या; 4 नामावली में दर्ज उम्र; 5 "पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित आयु", यानी आपके हिसाब से उम्र। 35
परिशिष्ट-10, उम्र की घोषणा: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-10 (छपा पेज 197) 34
परिशिष्ट-11, उम्र की घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-11 (छपा पेज 198) 35

लिफ़ाफ़ा। मतदान के बाद घोषणाएँ और सूची एक साथ लिफ़ाफ़ा PE-57 में; यह सील नहीं होता। 123116

क़दम-दर-क़दम: मतदान के दौरान।

प्ररूप-14 भाग-1: वोटों और पेपर सीलों का लेखा

क्या है। मतदान बंद होने पर मशीन में दर्ज वोटों का लेखा, और पिंक पेपर सीलों का हिसाब। फ़ॉर्म पर इसका नाम "अभिलिखित मतों का लेखा" छपा है (नियम 47ग और 49घ (6))। 36 पिंक पेपर सीलों का लेखा अलग से नहीं बनता; वह इसी फ़ॉर्म के भाग-1 में लिखा जाता है। 16

कौन और कब भरेगा। मतदान अधिकारी ख़ुद, ध्यान से। मार्गदर्शिका कहती है: "पहले कोरे कागज पर सारा हिसाब मिलान कर लें ओर बाद में प्ररूप-14 भरें।" Close बटन दबाने पर जो कुल दिखे, वह तुरंत भाग-1 में लिखिए। हर पद का प्ररूप-14 अलग बनेगा, दो प्रतियों में। 1437910

कैसे भरें।

  • ऊपर: निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड संख्या, किसका चुनाव, बूथ की संख्या और नाम, और बूथ पर लगी मशीन का पहचान नंबर: नियंत्रण यूनिट (कंट्रोल यूनिट) और मतदान यूनिट (बैलेट यूनिट)। 36
  • मद 1 से 4: मद 1 में बूथ के कुल मतदाता; मद 2 में रजिस्टर (प्ररूप-12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या; मद 3 में वे मतदाता जिन्हें नियम 36क, 38क या 40क में वोट डालने नहीं दिया गया; मद 4 में मशीन के हिसाब से दर्ज वोटों की कुल संख्या। 36
  • मद 5: फ़ॉर्म पर यह सवाल छपा है: “क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।” यहाँ लिखिए कि मेल है या कोई फ़र्क है। 36
  • मिलान, मार्गदर्शिका के मुताबिक: रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम 1 के कुल मतदाताओं में से वे घटाइए, जिन्हें गोपनीयता तोड़ने पर वोट नहीं डालने दिया गया (रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले कॉलम के हिसाब से); मशीन में दर्ज कुल वोट इस बची संख्या के बराबर होने चाहिए। 9
  • मद 6 और 7: मद 6 में वे मतदाता जिन्हें नियम 44क में निविदत्त मतपत्र दिए गए; मद 7 में निविदत्त मतपत्रों के क्रमांक (से...तक), और (क) मिले, (ख) मतदाताओं को दिए, (ग) काम न आए और लौटाए। 368
  • मद 8, पेपर सील: पेपर सीलों की क्रम संख्या, से...तक; फिर (1) दी गई पेपर सीलों के क्रमांक, (2) दी गई सीलों की कुल संख्या, (3) काम आई सीलें, (4) रिटर्निंग अधिकारी को लौटाई गई बची सीलें, "मद 2 में से मद 3 घटाईए", और (5) नष्ट हुई सीलों के क्रमांक, अगर कोई हों। 36
  • पेपर सील वाला हिस्सा खाली फ़ॉर्म में मद 8 है; मार्गदर्शिका के लिफ़ाफ़ों वाले पैरा में इसे "मद 9" लिखा है। 3616 मदों की गिनती पर ज़्यादा: मतदान बंद कीजिए पेज।
  • नीचे: उम्मीदवार या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर (7 जगह), तारीख, स्थान, बूथ संख्या, और "पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर"। 36
  • मतदान बंद होने के समय मौजूद कोई मतदान अभिकर्ता चाहे, तो उसे इस लेखे की प्रमाणित प्रति दीजिए। 79
प्ररूप-14 भाग-1, वोटों और पेपर सीलों का लेखा: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म: ईवीएम मार्गदर्शिका, प्ररूप-14 भाग-1 (छपा पेज 134) 36

लिफ़ाफ़ा। एक प्रति ज़िला परिषद सदस्य की PE-54 में, पंचायत समिति सदस्य की PE-53 में। दूसरी प्रति डायरी के साथ नत्थी करके PE-52 में। ये लिफ़ाफ़े सील नहीं होते। 91016

क़दम-दर-क़दम: मतदान बंद कीजिए।

डायरी (परिशिष्ट-8)

क्या है। मतदान अधिकारी की डायरी, दिन भर का पूरा ब्योरा। ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए एक ही डायरी है, जिसमें दोनों चुनावों की बातें लिखी जाती हैं। 738

कौन और कब भरेगा। मतदान अधिकारी। कोई अचानक या अनहोनी घटना हो, तो उसी समय डायरी में लिखिए। 7 मॉक पोल का ब्योरा और जारी प्रमाण-पत्र की बात बिन्दु 25 में जाती है। 13

कैसे भरें। डायरी में 25 बिन्दु हैं। मशीन, सील, अभिकर्ता और निविदत्त वाले बिन्दुओं में ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य की अलग-अलग पंक्ति छपी है। 33938

  • बिन्दु 1 से 4: ज़िला परिषद का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्या; पंचायत समिति का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्या; मतदान की तारीख; बूथ का नंबर और नाम। 3
  • बिन्दु 5, मशीनें: काम में ली गई कंट्रोल यूनिटों की संख्या और पहचान क्रमांक, और बैलेट यूनिटों की संख्या और पहचान क्रमांक। 3
  • बिन्दु 6: काम में ली गई पेपर सीलों के क्रमांक, और स्ट्रिप सील का क्रमांक। 3
  • बिन्दु 7 और 8: मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और उनमें देर से आए कितने; कितने उम्मीदवारों ने बूथ पर अभिकर्ता बनाए। 3
  • बिन्दु 9: बूथ के कुल मतदाता; चिह्नित सूची के हिसाब से जिन्हें वोट डालने दिया; रजिस्टर के हिसाब से जिन्होंने वोट डाला; मशीन में दर्ज वोट। इसके नीचे "प्रथम मतदान अधिकारी" और "मतदाता पंजिका के प्रभारी मतदान अधिकारी" के हस्ताक्षर। 3 इस बिन्दु में रजिस्टर का नाम "मतदाता पंजिका (प्ररूप 12 क)" छपा है; रजिस्टर का फ़ॉर्म प्ररूप-12 है। 326
  • बिन्दु 10: वोट डालने वाले पुरुष, महिला और कुल। 3
  • बिन्दु 11 से 14: निविदत्त वोटों की कुल संख्या; उम्र की घोषणाएँ कितनों से लीं और कितनों ने मना किया; कितनों की पहचान फ़ोटो पहचान पत्र से और कितनों की दूसरे दस्तावेज़ों से हुई; नियम 41-क में मदद पाकर वोट डालने वाले दृष्टिहीन मतदाता। 39
  • बिन्दु 15 से 17: मतदान रोकना पड़ा या नहीं, और क्यों; डाले गए वोट: शुरू से सुबह 10 बजे तक, 10 से 1 बजे तक, 1 से 3 बजे तक, और 3 बजे से बंद होने तक; बंद होने के तय समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। 39
  • बिन्दु 18 से 22: निर्वाचन अपराधों के मामले (बूथ से 100 मीटर के अंदर वोट माँगना, प्रतिरूपण, बूथ पर कोई सूची या सूचना बिगाड़ना या हटाना, रिश्वत, डराना, बूथ कैप्चरिंग); मतदान में रुकावट (बलवा या खुली हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, मशीन का न चलना, कोई और कारण); मशीन छीनी गई या उसमें गड़बड़ी की गई; उम्मीदवारों की गंभीर शिकायतें; क़ानून-व्यवस्था के मामले। 3938
  • बिन्दु 23 से 25: मतदान दल से हुई चूक और अनियमितताएँ; नई मशीन लगाई हो, तो उससे पहले और मतदान के अंत में घोषणाएँ कीं या नहीं; और कोई ज़रूरी घटना, मॉक पोल प्रमाण-पत्र के ब्योरे के साथ। फिर स्थान, तारीख और आपके हस्ताक्षर। 38
  • डायरी के नोट: किसी बिन्दु के सामने जगह कम पड़े, तो सादे काग़ज़ पर लिखकर डायरी के साथ नत्थी कीजिए; दोनों चुनावों के प्ररूप-14 की एक-एक प्रति भी साथ लगाइए; डायरी मशीन और सील किए काग़ज़ों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को जाएगी। 38
परिशिष्ट-8, मतदान अधिकारी की डायरी, बिन्दु 1 से 10: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, बिन्दु 1 से 10: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-8 (छपा पेज 192) 3
परिशिष्ट-8, मतदान अधिकारी की डायरी, बिन्दु 11 से 18: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, बिन्दु 11 से 18: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-8 (छपा पेज 193) 39
परिशिष्ट-8, मतदान अधिकारी की डायरी, बिन्दु 19 से 25 और नोट: ईवीएम मार्गदर्शिका का खाली फ़ॉर्म
खाली फ़ॉर्म, बिन्दु 19 से 25 और नोट: ईवीएम मार्गदर्शिका, परिशिष्ट-8 (छपा पेज 194) 38

लिफ़ाफ़ा। PE-52, ज़िला परिषद और पंचायत समिति के लिए एक; यह सील नहीं होता। प्ररूप-14 की दूसरी प्रतियाँ भी इसी में। 1016

क़दम-दर-क़दम: मतदान बंद होने पर।

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स्रोत

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  1. 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7कख
  2. 2.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 28कखगघङचछज
  3. 3.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 192कखगघङचछजझञ
  4. 4.SLFZ, पृ. 1 पाठ में
  5. 5.SLFZ, पृ. 3–22 पाठ में
  6. 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 11कखगघङ
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  9. 9.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103कखगघङच
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  19. 19.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 10 पाठ में
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  21. 21.आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279कखग
  22. 22.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 210 पाठ में
  23. 23.आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279, 280 पाठ में
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  28. 28.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29 पाठ में
  29. 29.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96 पाठ में
  30. 30.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 199 पाठ में
  31. 31.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91कखगघङचछजझञट
  32. 32.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 133कखग
  33. 33.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 144 पाठ में
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  36. 36.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 134कखगघङचछजझ
  37. 37.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102 पाठ में
  38. 38.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 194कखगघङच
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