नामनिर्देशन पत्रों की जाँच: पंच और सरपंच
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यह पेज पंच और सरपंच के चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के लिए है, नामनिर्देशन पत्रों की जाँच (संवीक्षा) के समय काम आने वाला। मार्गदर्शिका का पैरा 12 बताता है कि किन 11 आधारों पर नामनिर्देशन पत्र नियम 27 के अनुसार खारिज हो सकता है। नीचे हर आधार मार्गदर्शिका के शब्दों में है, उसके बाद यह कि उस पर क्या देखना है। फिर पैरा 12 के नोट की दस बातें हैं, जो आपको उम्मीदवार से जाँच लेनी हैं। 1
समय:
- नामनिर्देशन पत्र: प्रातः 8:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक 2
- संवीक्षा: पूर्वाह्न 11:30 बजे से 2
- नाम वापसी: अपराह्न 2:00 बजे तक 2
रिटर्निंग अधिकारी की पूरी जाँच-सूची अलग पेज पर है; ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य की यहाँ।
पैरा 12: खारिज होने के 11 आधार
मतपेटी मार्गदर्शिका, पैरा 12 की पहली लाइन: 1
"12. नामनिर्देशन पत्रों की जांचः– निम्न कारणों से किसी उम्मीदवार का नामनिर्देशन पत्र राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 27 (परिशिष्ट–4) के अनुसार खारिज किया जा सकेगा।" 1

(i) पात्रता और अयोग्यता
"उम्मीदवार निर्वाचन के लिये पात्र नहीं है अथवा धारा–19 में उल्लिखित किसी अयोग्यता को धारण करता है।" 1
क्या देखें:
- संवीक्षा के दिन उम्र 21 साल पूरी हो। 3
- सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का वैतनिक कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता; ऐसे व्यक्ति से सक्षम अधिकारी की जारी की हुई त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति माँगिए, और यह आदेश संवीक्षा की तारीख से पहले वाले दिन तक का हो, संवीक्षा वाले दिन का नहीं। 4
- घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय न हो और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच जाता हो, तो अभ्यर्थी अपात्र है। 56
हर खण्ड पर क्या जाँचें: अयोग्यता की जाँच।
(ii) उम्मीदवार वही व्यक्ति हो
"उम्मीदवार वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम व मतदाता सूची की क्रम संख्या नामनिर्देशन पत्र में लिखी है।" 1
क्या देखें:
- पत्र में लिखी प्रविष्टि वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार है। 7
- मतदाता क्रम संख्या में गलती हो, तो उसी समय उम्मीदवार से ठीक करवा लीजिए। 7
(iii) पत्र खुद दिया हो
"उम्मीदवार ने अपना नामनिर्देशन पत्र व्यक्तिशः आपको प्रस्तुत नहीं किया है।" 1
क्या देखें:
(iv) प्ररूप-4 के अनुसार
"नामनिर्देशन पत्र नियमों में दिये गये निर्धारित प्ररूप–4 के अनुसार नहीं है।" 1
क्या देखें:
- आयोग के आदेश 10055 में लिखा है: "हस्तलिखित नामनिर्देशन पत्र एवं संलग्न प्ररूप/पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।" यानी सादे काग़ज़ पर हाथ से उतारकर बनाया गया नाम निर्देशन पत्र स्वीकार न कीजिए। आयोग के दिए प्ररूप न मिलें, तो फोटो प्रति चलेगी; सारी एंट्री हूबहू हों, तो टाइप किया प्ररूप भी चलेगा। 11
देखिए: कौन-सी कॉपी चलेगी।
(v) प्ररूप-4घ साथ हो
"नामनिर्देशन पत्र के साथ प्ररूप–4घ प्रस्तुत नहीं किया गया है।" 1
क्या देखें:
- 4-घ के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी हो; 4-घ के बिना पत्र अधूरा है। 12
- 4घ के बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना देना ज़रूरी नहीं। 13
(vi) उसी पंचायत का मतदाता
"उम्मीदवार उस पंचायत का मतदाता नहीं है।" 1
क्या देखें:
(vii) शपथ पत्र और शौचालय घोषणा
"नामनिर्देशन पत्र के साथ उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) शपथ–पत्र रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उपाबंध के किन्ही कॉलम को रिक्त छोड़ दिया गया है व स्मरण कराने पर भी उनकी पूर्ति नही की गई है। नामनिर्देशन पत्र के साथ कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग (परिशिष्ट 6–C) प्रस्तुत नहीं है तथा स्मरण कराने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई है।" 1
क्या देखें:
- आयोग के आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026 के अनुसार सरपंच का शपथ पत्र ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हो, किसी न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के नियुक्त किए शपथ कमिश्नर, या किसी नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित हो, और इसका कोई कॉलम खाली न रहे। 13
- कोई कॉलम खाली मिले, तो अभ्यर्थी को मीमो दीजिए; कमी पूरी करने को वह अलग शपथ पत्र देगा। 11
- शौचालय की घोषणा साथ न हो, तो मीमो दीजिए कि संवीक्षा से पहले अपने हस्ताक्षर वाली घोषणा दे दे; घोषणा न आए, तो संवीक्षा में पत्र खारिज किया जा सकता है। 1
- शौचालय की घोषणा को प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं। 16
- उपाबन्ध I-B की जानकारी सही है या गलत, यह आपको नहीं देखना है। 10
- इन 11 आधारों में ऐसा कोई आधार नहीं है कि स्टाम्प पेपर किसने खरीदा। 1
- ईवीएम मार्गदर्शिका (पृष्ठ 71) में इसी आधार के शब्दों में ₹50 के स्टाम्प पेपर की बात नहीं छपी है। 17
(viii) हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
"नामनिर्देशन पत्र प्ररूप–4 या प्ररूप 4–घ या उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) या कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है।" 1
क्या देखें:
- हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी उसी व्यक्ति की हो जिसने नामांकन भरा। अंगूठा निशानी हो, तो पत्र लेते समय ही खुद संतुष्ट हो जाइए, ताकि जाँच में इस आधार पर पत्र खारिज न हो। 1
(ix) सरपंच की प्रतिभूति राशि
"सरपंच निर्वाचन में अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा नहीं करायी हो।" 1
क्या देखें:
- नियम 56(3) के अनुसार सामान्य वर्ग ₹500; महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ₹250; राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी है। 161810
- कोई एक से ज़्यादा पत्र भरे, तब भी जमानत एक ही बार जमा होगी। 1018
- पंच पद के नामांकन के साथ कोई प्रतिभूति राशि नहीं लेनी है। 7
(x) आरक्षित पद का प्रमाण पत्र
"यदि कोई पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित है, तो कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र जिस वर्ग के लिये आरक्षित है, प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।" 1
क्या देखें:
- अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) का प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति भी पात्र है। 10
- अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड या पंचायत का चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं माना जाएगा [नियम 16(1)]। 716
देखिए: चरित्र और जाति प्रमाण पत्र।
(xi) महिला के लिए आरक्षित पद
"यदि कोई पद महिलाओं के लिये आरक्षित हैं एवं अभ्यर्थी महिला नहीं है।" 1
क्या देखें:

पैरा 12 का नोट: उम्मीदवार से यह भी जाँच लीजिए
"नोटः– आपका यह भी कर्त्तव्य होगा कि आप उम्मीदवार से यह जांच कर लें किः–" 1
- हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी उसी व्यक्ति की हो जिसने नामांकन भरा। अंगूठा निशानी हो, तो पत्र लेते समय ही खुद संतुष्ट हो जाइए। 1 मतदाता क्रम संख्या में गलती हो, तो उसी समय उम्मीदवार से ठीक करवा लीजिए, क्योंकि उम्मीदवार का नाम आपके पास की मतदाता सूची में है। 17
- जिस वार्ड से वह लड़ना चाहता है, वही वार्ड संख्या पत्र में लिखी हो; गलती हो, तो उसी समय ठीक करवा लीजिए। 7
- पूछ लीजिए कि वह पंच पद के लिए लड़ रहा है या सरपंच के लिए। 7
- पंच पद के नामांकन के साथ कोई प्रतिभूति राशि नहीं लेनी है, और न उपाबन्ध-1-B में सूचनाएँ। 7
- उम्मीदवार आपकी ही पंचायत का मतदाता है, इसलिए किसी प्रविष्टि की प्रमाणित नकल की ज़रूरत नहीं। 7
- कोई एतराज़ करे कि उम्मीदवार का नाम दूसरी पंचायत की मतदाता सूची में भी है, और वहाँ की प्रमाणित सूची भी दिखाए, तो भी सिर्फ़ इस आधार पर कि नाम दो जगह है, पत्र खारिज नहीं होगा। आपको बस इत्मीनान करना है कि पत्र में लिखी प्रविष्टि वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार है। 7
- नामनिर्देशन पत्र के बिन्दु 3 में अभ्यर्थी की जाति का जो सही विवरण है, उसके अलावा बाकी विवरण उम्मीदवार से कटवा दीजिए। पत्र की घोषणा के तीसरे बिन्दु का विवरण लागू न हो, तो वह भी कटवा दीजिए। 7
- अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड या पंचायत का चुनाव लड़ सकता है [नियम 16(1)]। 7
- किसी ने दो या ज़्यादा पत्र भरे, और उनमें से एक-दो खारिज हो गए पर एक स्वीकार हो गया, तो वह उम्मीदवार बना रहेगा। 7
- किसी वार्ड या सरपंच पद के लिए किसी के एक से ज़्यादा पत्र संवीक्षा में स्वीकार हों, तो भी चुनाव लड़ने वालों की सूची में उसका नाम एक ही बार लिखा जाएगा। 7
संवीक्षा के समय
- संवीक्षा के समय अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। 198
- हर नामनिर्देशन पत्र पर अपना फैसला लिखिए: मंजूर या नामंजूर। 208 नामंजूर करें, तो उसके कारण भी संक्षेप में पत्र पर लिखिए। 820
- कोई एक संस्था में कई सीटों पर नामांकन भर दे, तो संवीक्षा में उसका नामांकन निरस्त न कीजिए। पर नाम वापसी के तय समय में वह एक सीट छोड़कर बाकी सब सीटों से नाम वापस न ले, तो सभी सीटों से उसकी अभ्यर्थिता वापस मानी जाएगी, और फिर वह किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं रहेगा। 3
- सांख्यिकी सूचना का फार्म न दिया हो, तो सिर्फ़ इस वजह से पत्र खारिज न कीजिए; फिर भी जहाँ तक हो, यह फार्म भरवाइए। 11
- परिशिष्ट-25 ("FORM OF STATISTICS-SARPANCH") का पहला हिस्सा "A-ON THE DAY OF NOMINATION" है, यानी नामांकन वाले दिन का। उसमें हर अभ्यर्थी के आगे लिखा जाता है कि पत्र मंजूर हुआ (✓), नामंजूर हुआ (x) या नाम वापस लिया (w), नामंजूरी का संक्षिप्त कारण, और चुनाव लड़ने वालों के नाम। 21 देखिए: सांख्यिकीय फ़ॉर्म (परिशिष्ट-25)।
- इसके बाद नाम वापसी अपराह्न 2:00 बजे तक होगी, और उसके तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन। 2 नाम वापसी, प्ररूप-5 और प्रतीक: जाँच-सूची में आगे।
स्रोत
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- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 34कखगघङचछजझञटठडढणतथदधनप
- 2.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 8कखगघ
- 3.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27कख
- 4.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 29 पाठ में
- 5.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 61 पाठ में
- 6.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 31 पाठ में
- 7.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 35कखगघङचछजझञटठडढ
- 8.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 101कखगघ
- 9.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 4 पाठ में
- 10.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 33कखगघङच
- 11.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 3कखग
- 12.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 32 पाठ में
- 13.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 1कख
- 14.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 26 पाठ में
- 15.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 60 पाठ में
- 16.आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 2कखगघ
- 17.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 71कख
- 18.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 118कख
- 19.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62 पाठ में
- 20.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 63कख
- 21.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 127 पाठ में