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रिटर्निंग अधिकारी (RO) की जाँच-सूची: सरपंच और पंच

साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
WhatsApp: +91-7357578216

यह सूची पंच और सरपंच के चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के लिए है: नामांकन के दिन से लेकर मतपेटी वाले दिन की गिनती, लिफ़ाफ़ों और अगले दिन उप-सरपंच के चुनाव तक। सरपंच का चुनाव मतपत्र से होता है, और पंच का चुनाव भी मतपत्र से। 12 हर काम के पूरे नियम रिटर्निंग अधिकारी: पंच और सरपंच पर हैं। पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 3 ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य की सूची अलग पेज पर है। बालोतरा की तारीख़ें चुनाव कार्यक्रम पर हैं।

हर बात के आगे आयोग के आदेश, नियम या मार्गदर्शिका का पन्ना लिखा है। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वहाँ आयोग का पत्र या आदेश पहले लिखा है; स्रोतों में क्या फ़र्क है, यह प्रशिक्षकों के लिए अलग पेज स्रोतों में फ़र्क पर है।

लोक सूचना और नामांकन का दिन

जो काम हो जाए, उसके आगे वाले खाने में निशान लगाते चलिए। निशान बस इसी फ़ोन या ब्राउज़र में रहते हैं।

  1. पंच और सरपंच के चुनाव की लोक सूचना ज़िला निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे। 4 इसी सूचना में होता है: नाम निर्देशन पत्र लेने की जगह, संवीक्षा की तारीख और जगह, नाम वापसी की तारीख और समय, और मतदान की तारीख और समय। 4
  2. नाम निर्देशन, संवीक्षा और नाम वापसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन में, या ज़िला निर्वाचन अधिकारी के तय किए स्थान पर कराइए। 1
  3. नाम निर्देशन पत्र प्रातः 8:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक लीजिए। 5 संवीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से कीजिए। 5
  4. नाम वापसी अपराह्न 2:00 बजे तक होगी। 5 2 बजे के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन कीजिए, और उसी समय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कीजिए। 5
  5. अपने चरण की तारीख़ें देख लीजिए: नामांकन के अगले दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पंच-सरपंच का मतदान, और उसके अगले दिन उपसरपंच का चुनाव। 6 गिनती ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, मतदान खत्म होते ही उसी दिन होगी। 27 बालोतरा की तारीख़ें: चुनाव कार्यक्रम।

नाम निर्देशन पत्र लेते समय

  1. जो भी नाम निर्देशन पत्र का फ़ॉर्म ले, उसे साथ में प्ररूप 4-घ ज़रूर दीजिए। 8 सरपंच के अभ्यर्थी को उपाबंध I B भी साथ दीजिए। 8
  2. पत्र स्वयं अभ्यर्थी ही आपको देगा, और तय तारीख, तय समय और तय स्थान पर ही देगा। 91011 ऐसा न हो, तो पत्र विहित रीति से प्रस्तुत नहीं माना जाएगा और खारिज होगा। 109
  3. सरपंच के अभ्यर्थी से छह कागज़ लेने हैं, और पंच के अभ्यर्थी से इनमें से चार। 12 हर अभ्यर्थी से ये चार लीजिए: नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-4, 89 प्रारूप 4 घ की घोषणा, 13 शौचालय की घोषणा या अंडरटेकिंग (परिशिष्ट-6-सी), 814 और सांख्यिकी सूचना का फार्म। 15
  4. सांख्यिकी सूचना का फार्म पंच और सरपंच, दोनों के अभ्यर्थियों से लेना है। आयोग के आदेश 10055 (06.10.2026) में लिखा है: "नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा।" 15 मार्गदर्शिका में भी, जिन प्ररूपों में आप नामनिर्देशन लेंगे, उनमें "उम्मीदवार सूचना फार्म" है; "केवल सरपंच के लिए" सिर्फ उपाबन्ध-I-B के आगे लिखा है। 12 यह फार्म दोनों पदों का अलग-अलग है। मार्गदर्शिका का परिशिष्ट-6-E "जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच" के उम्मीदवार का फार्म है; 1617 पंच के उम्मीदवार का फार्म आयोग के नामांकन फ़ॉर्म के सेट में अलग छपा है, जिसका शीर्षक "ग्राम पंचायत के पंच पद के लिये निर्वाचन मे खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीद्वार" से शुरू होता है और "सांख्यिकी सूचना का फॉर्म" पर खत्म होता है। 18 दोनों फार्म: सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म, पंच और सरपंच।ध्यान दें: अभ्यर्थी यह फार्म न दे, तो भी उसका नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं होगा। आयोग के आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026 में लिखा है: "इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए"। 15 इसलिए फार्म माँगिए ज़रूर, पर सिर्फ़ इसके न होने पर पत्र खारिज न कीजिए।
  5. सरपंच के अभ्यर्थी से दो कागज़ और लीजिए: ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उपाबन्ध I-B का शपथ पत्र, और प्रतिभूति निक्षेप की राशि। 121920 शपथ पत्र किसी न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के नियुक्त किए शपथ कमिश्नर, या किसी नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित हो, और इसका भी कोई कॉलम खाली न रहे। 19 पूरी सूची: नामांकन के साथ कौन-से काग़ज़।
  6. प्ररूप 4 और 4घ का कोई कॉलम खाली न रहे; प्ररूप 4 में सिर्फ संतान संबंधी योग्यता वाला हिस्सा छोड़ा जा सकता है, और 4घ के बिन्दु 3 की संतान वाली सूचना देना ज़रूरी नहीं। 19 4-घ के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी हो; 4-घ के बिना पत्र अधूरा है। 8
  7. नाम निर्देशन पत्र, प्रारूप 4 घ और उपाबन्ध I-B पर अभ्यर्थी के अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देखिए। 2111 पंच-सरपंच चुनाव में प्रस्तावक का प्रावधान नहीं है। 21
  8. सादे काग़ज़ पर हाथ से उतारकर बनाए गए नाम निर्देशन पत्र और प्ररूप स्वीकार न कीजिए। 15 आयोग के दिए प्ररूप न मिलें, तो फोटो प्रति चलेगी; सारी एंट्री हूबहू हों, तो टाइप किया प्ररूप भी चलेगा। उम्मीदवार की जानकारी हाथ से भरी हो या कंप्यूटर पर टाइप करके छापी गई हो, दोनों स्वीकार कीजिए। 15
  9. कोई कॉलम खाली मिले, तो अभ्यर्थी को मीमो दीजिए; कमी पूरी करने को वह अलग शपथ पत्र देगा। 15 मीमो के बाद भी कॉलम न भरे, या ज़रूरी अलग शपथ पत्र न आए, तो पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। 15 देखिए: खाली कॉलम: मीमो, फिर अलग शपथ पत्र।
  10. उपाबन्ध I-B की जानकारी सही है या गलत, यह आपको नहीं देखना है; इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगेगी। 11 शौचालय की घोषणा को प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं, 14 और चरित्र प्रमाण-पत्र लगाना ज़रूरी नहीं। 14 सांख्यिकी सूचना न दी, तो नामांकन खारिज नहीं होगा, फिर भी जहाँ तक हो, यह फार्म भरवाइए। 15
  11. आरक्षित सीट: आयोग के आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2014-15/10055, दिनांक 06.10.2026 में लिखा है: "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो कलक्टर या राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।" 14 मार्गदर्शिका यही बात सरपंच और वार्ड पंच, दोनों पदों के लिए कहती है: जो पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, वहाँ सिर्फ उसी वर्ग का व्यक्ति लड़ सकता है, और नियम 25(1) के तहत ज़िला कलक्टर या राज्य सरकार के अधिकृत किसी अधिकारी का जारी प्रमाण-पत्र नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाना ज़रूरी है। 11 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) का प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति भी पात्र है; मार्गदर्शिका यह आयोग के आदेश दिनांक 30.10.14 के हवाले से बताती है। 11 सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर सिर्फ महिलाएँ लड़ सकती हैं; कोई पुरुष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पत्र नहीं दे सकता। 1114 अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी साधारण (अनारक्षित) वार्ड से भी लड़ सकता है। 14 सब एक जगह: चरित्र और जाति प्रमाण पत्र।
  12. जमानत (प्रतिभूति निक्षेप) सिर्फ सरपंच पद पर है; वार्ड पंच के लिए जमानत का कोई प्रावधान नहीं, पद आरक्षित हो या न हो। 11 नियम 56(3) के अनुसार सामान्य वर्ग ₹500; महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ₹250; राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी है। 142011 राशि अभ्यर्थी के वर्ग से तय होती है, सरपंच पद आरक्षित हो या अनारक्षित: अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी ₹250 जमा करे, तो ज़िला कलक्टर या राज्य सरकार के सक्षम किए अधिकारी का जाति / वर्ग प्रमाण-पत्र भी लगाएगा, और मार्गदर्शिका के अनुसार "जो सरपंच पद किसी जाति/वर्ग या महिला के लिये आरक्षित नहीं है वहां पर भी" यह प्रमाण-पत्र देना होगा। 1114 कोई एक से ज़्यादा पत्र भरे, तब भी जमानत एक ही बार जमा होगी। 1120 रसीद: सरपंच की जमानत की रसीद।
  13. पत्र जमा होते ही अभ्यर्थी को पत्रों की जाँच का समय, तारीख और स्थान बताइए। 219 पत्र पर अपनी हस्तलिपि से वार्ड का क्रम संख्यांक, और उस वार्ड या सरपंच चुनाव के नाम निर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक लिखिए। 219
  14. पहचान के लिए कोई साथ आया हो, तो उसका उल्लेख पत्र के तीसरे पैरा में कीजिए। 219 पत्र जमा होने का समय लिखिए, 219 और पत्र की रसीद दीजिए। 21 देखिए: प्ररूप-4 का रिटर्निंग अधिकारी वाला हिस्सा।

संवीक्षा

  1. संवीक्षा के समय अभ्यर्थी स्वयं मौजूद रह सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। 229
  2. हर नामनिर्देशन पत्र पर अपना फैसला लिखिए: मंजूर या नामंजूर। 239 नामंजूर करें, तो उसके कारण भी संक्षेप में पत्र पर लिखिए। 923
  3. पत्र में मतदाता क्रम संख्या या वार्ड संख्या गलत लिखी हो, तो उसी समय उम्मीदवार से ठीक करवा लीजिए। 24
  4. खारिज करने के आधार देखिए: अभ्यर्थी अर्हित नहीं है या निरर्हित हो गया है; वह उस पंचायत का मतदाता नहीं है, या वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम और क्रम संख्या पत्र में लिखी है; हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप असली नहीं है; या पत्र के साथ प्ररूप 4घ नहीं दिया गया। 21229 सभी 11 आधार, मार्गदर्शिका के शब्दों में: नामनिर्देशन पत्रों की जाँच।
  5. सरपंच चुनाव में उपाबन्ध I-B न दिया हो, या प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा न हो, तो पत्र खारिज होगा। 21
  6. उम्र देखिए: मतदाता संवीक्षा के दिन 21 साल का हो गया हो। 25 अभ्यर्थी उसी पंचायत क्षेत्र के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है; 2627 आरक्षित सीट पर सिर्फ उसी वर्ग का मतदाता चुनाव लड़ सकता है। 26
  7. सिर्फ दूसरी पंचायत की सूची में भी नाम होने के आधार पर पत्र खारिज न कीजिए; बस इत्मीनान कीजिए कि पत्र में लिखी एंट्री वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार है। 24 किसी एंट्री की प्रमाणित नकल की ज़रूरत नहीं है। 24
  8. केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का पूरे समय का या पार्ट-टाइम वैतनिक कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता; ऐसे व्यक्ति से जाँच के समय सक्षम अधिकारी की जारी की हुई त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति माँगिए। 28 यह आदेश संवीक्षा की तारीख से पहले वाले दिन का हो, उसी दिन का नहीं। 28 देखिए: सरकारी कर्मचारी नामांकन भरे।
  9. शौचालय: घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय न हो और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच जाता हो, तो अभ्यर्थी अपात्र है (अधिनियम की धारा 19)। 2930
  10. बाकी अपात्रताएँ (अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1), पंचायती राज अधिनियम की धारा 19) पूरी सूची से मिलाइए। 3130 सूची: संवीक्षा और पात्रता। हर खण्ड पर क्या जाँचें: अयोग्यता की जाँच।
  11. कोई एक संस्था में कई सीटों पर नामांकन भर दे, तो संवीक्षा में उसका नामांकन निरस्त न कीजिए। 25 किसी के कई पत्रों में से एक भी स्वीकार हो, तो वह उम्मीदवार बना रहेगा, और सूची में उसका नाम एक ही बार लिखा जाएगा। 24

नाम वापसी, प्ररूप-5 और प्रतीक

  1. नाम वापसी का नोटिस अभ्यर्थी व्यक्तिशः आकर, दो प्रतियों में देगा। 2432 किसी दूसरे व्यक्ति का दिया नोटिस, या समय निकलने के बाद दिया नोटिस, अमान्य है। 2432
  2. एक बार दिया नोटिस उम्मीदवार वापस नहीं ले सकता। 2432 किसी ने एक से ज़्यादा पत्र दिए हों, तो एक ही नोटिस से सारे पत्र वापस माने जाएँगे। 24
  3. नोटिस का नीचे वाला हिस्सा भरिए: उम्मीदवार ने नोटिस स्वयं आकर कितने बजे दिया। 33 देखिए: नाम वापसी की सूचना (परिशिष्ट-27)।
  4. नोटिस मिलते ही, जितनी जल्दी हो सके, उसकी एक प्रति पंचायत कार्यालय में साफ़ दिखने वाली जगह पर लगवाइए। 2332 पंचायत कार्यालय न हो, तो पंचायत मुख्यालय पर ऐसी किसी जगह। 23
  5. एक संस्था में कई सीटों से नामांकन वाला उम्मीदवार नाम वापसी के समय में एक सीट छोड़कर बाकी से नाम वापस न ले, तो उसकी अभ्यर्थिता सभी सीटों से वापस मानी जाएगी। 2534
  6. परिशिष्ट-25 ("FORM OF STATISTICS-SARPANCH") का भाग A भरिए: हर अभ्यर्थी के आगे मंजूर (✓), नामंजूर (x) या नाम वापस (w), नामंजूरी का संक्षिप्त कारण, और चुनाव लड़ने वालों के नाम। 35 देखिए: सांख्यिकीय फ़ॉर्म (परिशिष्ट-25)।
  7. चुनाव लड़ने वालों की सूची प्ररूप-5 में बनाइए: वार्ड पंच की वार्डवार अलग, सरपंच की अलग, नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में। 3613237 सरपंच की सूची परिशिष्ट-8-A है, पंच की परिशिष्ट-8-B; नीचे तारीख, स्थान और आपके हस्ताक्षर। 37383940 देखिए: प्ररूप-5: चुनाव लड़ने वालों की सूची।
  8. सूची की एक प्रति हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दीजिए। 3632 सरपंच की सूची हर वार्ड में, और पंच की सूची संबंधित वार्ड में लगाइए, और एक प्रति पंचायत कार्यालय पर रखिए। 36
  9. पूरी पंचायत में सभी वार्ड पंच और सरपंच निर्विरोध चुने जाएँ, तो सूची की दो प्रतियाँ बनाइए: एक पंचायत कार्यालय पर, और दूसरी ऑफिस कॉपी लिफाफे में बंद। 36 परिणाम नियम 29(2) में निर्विरोध घोषित कीजिए, फिर फार्म 7 भरकर हस्ताक्षर कीजिए। 3632

मतपत्र तैयार करना

  1. सरपंच पद का मतपत्र सफेद है, और पंच पद का गुलाबी। 41
  2. प्ररूप-5 प्रदर्शित होने के तुरन्त बाद, ग्राम पंचायत स्तर पर ही, मतदान दलों के अधिकारी या कार्मिक हर अभ्यर्थी के प्रतीक के सामने खाली जगह में उसका शुद्ध नाम काले बॉल पैन से लिखेंगे। 1
  3. अतिरिक्त स्लिपें नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, योग्य अभ्यर्थियों की संख्या देखकर, ज़िला निर्वाचन अधिकारी आपको तत्काल देंगे। 7
  4. मतपत्र पर क्रम संख्या 1 से 10 तक के चुनाव चिन्ह होते हैं, प्रथम अतिरिक्त मतपत्र स्लिप पर 11 से 20, द्वितीय पर 21 से 30 और तृतीय पर 31 से 40; नोटा का स्टीकर आख़िरी उम्मीदवार के बाद अगले स्थान पर लगता है, और ज़रूरत के हिसाब से स्लिप मतपत्र के नीचे चिपकाकर मतपत्र तैयार होता है। 417 जैसे, प्ररूप-5 में 12 उम्मीदवार हों, तो नोटा प्रथम अतिरिक्त मतपत्र स्लिप के तीसरे स्थान पर लगेगा। 7
  5. ज़रूरत की स्लिपें मतपत्र के नीचे चिपकाकर पूरा मतपत्र तैयार कीजिए, और स्लिप में बचे प्रतीक कैंची या ब्लेड से काटकर अलग कर दीजिए। 7
  6. नोटा का छपा स्टीकर आखिरी अभ्यर्थी के बाद अगली जगह पर चिपकाइए। 414232 जैसे, 6 उम्मीदवार हों तो मतपत्र की क्रम संख्या 7 पर; 12 हों तो प्रथम अतिरिक्त मतपत्र स्लिप के तीसरे स्थान पर। 7
  7. मतपत्रों पर 7 अंकों की संख्या होगी, पर अतिरिक्त स्लिपों पर नंबर नहीं होगा। 41 इन मतपत्रों में प्रतिपर्ण (काउंटर फाइल) नहीं होगा। 4143
  8. पक्का कीजिए कि मतदान दलों के बनाए इन्हीं मतपत्रों से मतदान हो। 1 देखिए: मतपत्र पर नाम लिखना।

मतदान के दिन कुछ गड़बड़ हो

  1. मतदान में ऐसी कोई त्रुटि या गड़बड़ हो जिससे मतदान दूषित हो जाए, तो रिपोर्ट तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजिए; किसी मामूली घटना पर ऐसी रिपोर्ट न भेजिए। 44
  2. नियम-48 में मतदान का स्थगन केवल विशेष परिस्थितियों में ही होता है। 45 स्थगन का ब्योरा तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को दीजिए, और उनके निर्देश पर कार्रवाई कीजिए। 4546
  3. मतपेटी दुर्घटना से या जानबूझकर क्षतिग्रस्त हो जाए या खो जाए, और इससे उस केन्द्र का परिणाम प्रभावित हो (नियम 48ए), तो घटना की पूरी रिपोर्ट मतदान अधिकारी की डायरी में लिखी जाएगी। 4544 आप यह रिपोर्ट तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजिए; दोबारा मतदान होगा या नहीं, यह आयोग तय करेगा। 4447
  4. बूथ केप्चरिंग (नियम 48 ख) में भी रिपोर्ट इसी तरह तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजिए। 4447

गिनती से पहले

  1. गिनती की जगह और शुरू होने का समय सभी उम्मीदवारों को पहले से बता दीजिए। 4849
  2. पंच-सरपंच से जुड़े लिफाफे पंचायत मुख्यालय पर आपको सौंपे जाते हैं। 50 पंच और सरपंच के लिफाफों के नंबर अलग हैं, और ये सब सील होते हैं। 51 सूची: लिफाफे (परिशिष्ट-15)।
  3. मतदान अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-23-B) मतपेटी के साथ लिफाफा पी-43 में रखकर, गिनती के समय आपको दी जाती है। 5253
  4. सरपंच की गिनती शुरू करने से पहले पक्का कर लीजिए कि सभी बूथों की मतपेटियाँ गिनती केन्द्र पर आ चुकी हैं (आयोग का पत्र 1323, दिनांक 03.02.2026)। 2
  5. गिनती में स्टाफ के अलावा पंच और सरपंच के उम्मीदवार बैठ सकते हैं, 4849 और सरपंच के ज़्यादा से ज़्यादा दो गणन अभिकर्ता भी [नियम 70(1)]। 5448 जिस पंचायत सर्किल में 20 या ज़्यादा वार्ड हों, वहाँ ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ज़रूरत के हिसाब से सरपंच के उम्मीदवार को 2 से ज़्यादा गणन अभिकर्ता की अनुमति दे सकते हैं। 48 देखिए: सरपंच के गणन अभिकर्ता कितने।
  6. सभी बूथों के कार्मिकों से दो दल बनाइए: पहले दल को सरपंच की गिनती दीजिए, दूसरे दल को पंचों की। 2

गिनती

  1. पेटियों से सारे मतपत्र निकालिए, और सरपंच के और पंच के वार्ड के हिसाब से अलग-अलग कर दीजिए। 48 सरपंच के मतपत्र सफ़ेद हैं, पंचों के गुलाबी। 4110
  2. सरपंच के लिए और हर वार्ड के पंच के लिए मतपत्रों की 50-50 की गड्डी रबर बैंड से बाँधिए; हर वार्ड में और पंचायत में एक-एक गड्डी 50 से कम की हो सकती है। 48
  3. सरपंच के मतपत्रों की संख्या बूथवार, और पंच के मतपत्रों की संख्या बूथ के हर वार्ड में, एक कागज़ पर लिखिए, और बूथ पर डाले गए वोटों से मिलाइए। 2
  4. हर वार्ड की गिनती मतदान दल के एक-एक कर्मचारी को सौंपिए। 2 सरपंच के वोटों की गिनती आप स्वयं कीजिए, या सहायक मतदान अधिकारियों की मदद से। 5548
  5. हर कर्मचारी एक स्लिप पर हर उम्मीदवार और नोटा (इनमें से कोई नहीं) के वोट लिखकर हस्ताक्षर करे, स्लिप पर वार्ड संख्या ज़रूर लिखे, हर उम्मीदवार और नोटा की गड्डियाँ एक पैकेट में बाँधे, और स्लिप सबसे ऊपर रखकर पैकेट आपको दे। 48
  6. कौन-सा मतपत्र वैध है और कौन-सा अवैध, यह फैसला आपका है। 5556 किसी कर्मचारी को कोई मतपत्र विवादित लगे, तो वह उसी समय आपसे फैसला ले। 48
  7. खारिज मतपत्रों को एक बार फिर देखिए, संबंधित उम्मीदवारों को बताइए, फिर अंतिम निर्णय कीजिए। 4855 कोई उम्मीदवार खारिज मतपत्रों की क्रम संख्या जानना चाहे, तो उसे नोट करा दीजिए। 55
  8. हर खारिज मतपत्र पर कारण अंकित करके सील लगाइए, और हस्ताक्षर कीजिए। 55 नियम 50(3) के अनुसार हर नामंज़ूर मतपत्र पर नामंज़ूरी का कारण संक्षेप में लिखा जाएगा। 5657
  9. मतपत्र सिर्फ नियम 50(1) में दिए आधारों पर ही नामंज़ूर कीजिए, किसी और आधार पर नहीं; मतपत्र की वैधता पर आपका फैसला अंतिम है। 5657 आधार और नमूने: कौन सा मतपत्र वैध, कौन सा अवैध।
  10. मतपत्र पर सुभेदक चिन्ह और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, दोनों ही न हों, तो वह नामंजूर होगा। 58 पर आयोग के आदेश 1031 (27.01.2026) के अनुसार, आपको समाधान हो जाए कि यह चूक मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी की भूल या विफलता से हुई, तो वह मतपत्र नामंजूर नहीं होगा। 58
  11. पुनर्गणना: आयोग के पत्र 1323 के अनुसार, दो अभ्यर्थियों में जीत का अंतर बहुत कम हो और कोई अभ्यर्थी पुनर्गणना माँगे, तो आप उचित समझें तो करा दीजिए। 59 मार्गदर्शिका में भी: कोई उम्मीदवार आधार बताकर माँगे, और आप उचित समझें, तो करा दीजिए। 48
  12. गिनती के समय मतपत्र खो जाएँ, क्षतिग्रस्त हों, या अवैध तरीके से चले जाएँ, और इससे परिणाम प्रभावित हो (नियम 49 ए), तो रिपोर्ट तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजिए। 44 उनका आदेश आने तक गिनती आगे न बढ़ाइए, और सारे मतपत्र और कागज़ उसी हालत में, मौजूद अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं के सामने, लिफ़ाफ़ों या बक्सों में सील कर दीजिए। 44

परिणाम, शपथ और जमानत

  1. किसी पद की गिनती पूरी होते ही उसका परिणाम घोषित कर दीजिए। 55 परिणाम घोषित होने के बाद उस पद के बाकी अभ्यर्थी गिनती केन्द्र पर न रुकें। 55
  2. परिणाम नियम 51 व 52 के अनुसार प्ररूप-7 में घोषित कीजिए; यह फार्म परिशिष्ट-10 में छपा है। 606162 किसी सीट पर लॉट निकालना पड़ा हो, तो उसका परिणाम इसी फार्म के कॉलम 7 में आता है। 6261 देखिए: प्ररूप-7: कॉलम-दर-कॉलम।
  3. प्ररूप-7 की हस्ताक्षरित प्रति पाँच जगह भेजिए: आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर; ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत); नव-निर्वाचित सरपंच; पंचायत समिति कार्यालय; और पंचायत का कार्यालय, यदि कोई हो। 60
  4. सरपंच और पंचों का परिणाम घोषित होते ही उन्हें प्ररूप-11 में शपथ दिलाइए, ताकि वे उपसरपंच के चुनाव की बैठक में शामिल हो सकें। 6063 शपथ पर दोनों हस्ताक्षर पदनाम सहित हों: शपथ लेने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप, और आपके या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर। 64 देखिए: शपथ: प्ररूप-11।
  5. निर्वाचित घोषित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दीजिए, और उससे हस्ताक्षर की हुई प्राप्ति रसीद लीजिए। 55 देखिए: निर्वाचन का प्रमाण-पत्र।
  6. जमानत सिर्फ़ सरपंच के नामांकन के साथ जमा होती है। 20 सरपंच के इन उम्मीदवारों को जमानत लौटेगी: जीते उम्मीदवार को, चाहे उसे कुल वैध वोटों के 1/6 से कम मिले हों; 6020 हारे उम्मीदवार को, अगर उसे वैध वोटों का 1/6 या उससे ज़्यादा मिला हो; 60 और नामांकन वापस लेने वाले को। 65 लौटाने का आवेदन प्रपत्र-1 में होता है, मूल रसीद के साथ। 6065
  7. सरपंच के हारे उम्मीदवार को वैध वोटों के 1/6 से कम मिलें, तो उसकी जमानत नहीं लौटेगी; उसने एक से ज़्यादा बार जमानत जमा की हो, तो बस एक पर्चे वाली जब्त होगी, बाकी लौटा दी जाएगी। 60 जमानत प्रपत्र-2 के आदेश से जब्त होती है (नियम 56 एवं 58)। 66 देखिए: जमानत: प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3।
  8. परिशिष्ट-25 का दूसरा पन्ना भरिए: भाग B (मतदान का दिन), भाग C (गिनती के बाद), OATH वाला हिस्सा और भाग D; आखिर में सभी मतदान अधिकारियों और आपके हस्ताक्षर। 67

लिफ़ाफ़े

  1. गिनती पूरी होने पर वैध और खारिज मतपत्रों के अलग-अलग लिफाफे बनाकर सील कीजिए। 6148 सरपंच के वैध मतपत्र पी. 8 में, पंच के वैध पी. 9 में; 4860 गिनती में खारिज सरपंच के P-28 में, पंच के P-29 में। 68
  2. P-1 (सील नहीं) में रखिए: पंच के सभी वार्डों के और सरपंच के नामनिर्देशन पत्र और उनसे जुड़े कागज़, चुनाव लड़ने वालों की सूचियाँ, 50 मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणाएँ व उनकी सूची, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के फार्म, और कार्यकारी मतदाता सूचियों की बाकी प्रतियाँ और अन्य कागज़ात। 68
  3. चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपें P-7 में रखिए; यह सील नहीं होता। 68
  4. ये चार लिफाफे सील नहीं होते: P-10 (पंच और सरपंच के सांख्यिकीय फार्म, और बूथवार महिला-पुरुष वार मतदान के आंकड़े), P-11 (परिणाम पत्र), P-42 (प्रतिभूति निक्षेप की रसीद बुक, जब्त राशि और प्रपत्र-2), और P-33 (पिंक पेपर सील का लेखा, अप्रयुक्त व क्षतियुक्त पेपर सीलें, और शेष फार्म)। 68
  5. आंकड़ों के तीनों फार्म अलग काउंटर पर जमा कराइए, या ज़िला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार जोनल मजिस्ट्रेट के ज़रिए जल्दी पहुँचा दीजिए। 68 पूरी सूची: रिटर्निंग अधिकारी के लिफ़ाफ़े।

उप-सरपंच का चुनाव: अगले दिन

  1. उपसरपंच का चुनाव भी आप ही कराएँगे: नियम 65 के अनुसार पंच-सरपंच चुनाव का रिटर्निंग अधिकारी ही उपसरपंच चुनाव का भी रिटर्निंग अधिकारी है। 6970
  2. बैठक का समय और जगह बताने वाला नोटिस मतदान से कम से कम दो घंटे पहले पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाइए। 7170 कार्यालय बना ही न हो, या चुनाव पंचायत मुख्यालय से अलग जगह हो, तो किसी सहज दिखने वाली जगह पर [नियम 65(2)]; उपस्थित सरपंच और पंचों को भी समय और जगह बताइए। 71 देखिए: बैठक का नोटिस।
  3. उपसरपंच चुनाव में खड़े होने वालों को मॉडल फार्म "ख" की प्रतियाँ दीजिए। 69 वे यह फार्म न भरें और किसी कागज़ पर किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करें, तो भी स्वीकार कीजिए। 69
  4. मीटिंग शुरू होते ही प्रावधान बता दीजिए। 69 बैठक में मौजूद हर पंच या सरपंच किसी भी पंच का नाम लिखित में प्रस्तावित कर सकता है; सारे प्रस्ताव बैठक शुरू होने के एक घंटे के भीतर हों, उसके बाद कोई प्रस्ताव न लीजिए। 71
  5. हर प्रस्ताव पर प्राप्ति का समय लिखकर हस्ताक्षर कीजिए। 69 उम्मीदवार मौजूद हो, तो उसकी मौखिक स्वीकृति लीजिए और यह बात प्रस्ताव पर लिख दीजिए; 69 मौजूद न हो, तो उसकी लिखित स्वीकृति प्रस्ताव के साथ आनी चाहिए। 71
  6. प्रस्ताव का समय खत्म होते ही सारे उम्मीदवारों के नाम एक कागज़ पर लिखकर मीटिंग में पढ़ दीजिए [नियम 66(3)]। 72 एतराज़ सुनिए, अपना निर्णय लिखिए; प्रस्ताव चार कारणों से खारिज हो सकता है: प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं, तय समय में नहीं दिया, अनुपस्थित उम्मीदवार की लिखित स्वीकृति नहीं, या उम्मीदवार निर्वाचित पंचों में से नहीं; खारिज करें तो संक्षेप में कारण लिखिए। 72
  7. उम्मीदवार सिर्फ़ एक हो, तो उसे उपसरपंच निर्वाचित घोषित कीजिए; एक से ज़्यादा हों, तो प्ररूप-5 में सूची बनाकर गुप्त मतदान होगा। 72 सूची हिन्दी वर्णमाला के क्रम में, चिह्न सरपंच पद के पहले से छपे चिह्नों में से क्रम से, और सबसे आखिर में नोटा। 72 मतपत्र: आदेश 42 के हिसाब से मतपत्र।
  8. वोट डालने के लिए मतदाताओं को ऐरोक्रास मार्कसील दीजिए; मतदाता मतपत्र मोड़कर आपके सामने रखी मतपेटी में डालेगा। 7273 डाक से या प्रोक्सी से वोट देने की मनाही है। 72
  9. कोई मतदाता वोट की गोपनीयता भंग करे, तो उससे मतपत्र लेकर निरस्त कीजिए, और मतपत्र पर यह बात लिखकर हस्ताक्षर कीजिए। 7273 शारीरिक अक्षमता या दृष्टिहीनता के कारण कोई खुद वोट न दे सके, तो उसकी सहायता कीजिए और उसकी इच्छा के मुताबिक़ वोट दर्ज कीजिए। 747370
  10. मतदान खत्म होते ही गिनती कीजिए। 74 सबसे ज़्यादा वोट वाला अभ्यर्थी निर्वाचित होगा; वोट बराबर हों, तो लॉटरी; परिणाम प्ररूप-7 में घोषित कीजिए। 74 खारिज के पाँच आधार: गिनती और परिणाम।
  11. खारिज और वैध मतपत्र रबड़ बैंड से अलग-अलग बाँधकर एक ही लिफाफे पी-40 में रखिए और सील कीजिए। 74 बाकी कागज़ (नामनिर्देशन पत्र, अभ्यर्थियों की सूची, मतदाताओं की सूची, नोटिस) P-41 में रखिए। 74 P-41 भी सील कीजिए: उप-सरपंच के एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों, तो नियम 66(7) से नियम 59 और 60 लागू होते हैं, और नियम 60(1) में रिटर्निंग अधिकारी चुनाव के काग़ज़ों के पैकेट बनाकर सील करते हैं; लिफ़ाफ़ों की सूची में भी P-41 के आगे सील लिखा है। 70756845 मार्गदर्शिका के उप-सरपंच वाले हिस्से में P-41 के लिए "इस लिफाफे को सील नहीं करना है।" छपा है; 74 देखिए: उप-सरपंच: बाक़ी काग़ज़ों वाला लिफ़ाफ़ा सील होगा या नहीं। बैठक की कार्यवाही का विवरण आप तैयार कीजिए। 72
  12. कोई उम्मीदवार ही न हो और पंचायत उपसरपंच न चुन पाए, तो यह बात पंचायत के प्रभारी अधिकारी और कलेक्टर को बताइए। 70 मार्गदर्शिका में लिखा है कि एक भी नामांकन न आए, तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करेगा। 72 देखिए: कोई नामांकन न आए।

स्रोत

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