मतदान बंद कीजिए और मशीन सील कीजिए
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मतदान बंद कीजिए
मतदान अधिकारी नियम 58 के तहत तय समय पर मतदान बूथ बंद करेगा, और उसके बाद किसी मतदाता को बूथ में आने नहीं देगा। 1
लाइन में खड़े मतदाता
- बंद करने के तय समय से कुछ मिनट पहले, बूथ की सीमा के अंदर इंतज़ार कर रहे सब लोगों के सामने घोषणा कीजिए कि उन्हें बारी-बारी से वोट डालने दिया जाएगा। 1
- ऐसे सब मतदाताओं को एक-एक पर्ची दीजिए, जिस पर आपके पूरे हस्ताक्षर और क्रम संख्या हो। पर्चियाँ लाइन के आख़िरी छोर से, एक से शुरू करके, आगे की ओर बाँटिए। 1
- बूथ पर तैनात पुलिस या कर्मचारियों को कहिए कि मतदान का समय ख़त्म होने के बाद कोई और लाइन में न जुड़े। 1
- तय समय के बाद भी मतदान तब तक चलने दीजिए जब तक ऐसे सब मतदाता वोट न डाल दें। 1
- फिर मतदान ख़त्म होने की विधिवत घोषणा कीजिए। इसके बाद किसी भी हालत में किसी को वोट डालने न दीजिए। 1
Close बटन दबाइए
- लाइन के सब मतदाताओं के वोट डालने के बाद मशीन बंद करनी होगी, ताकि आगे कोई वोट न पड़ सके। 21
- CLOSE बटन की प्लास्टिक या रबर की कैप हटाइए और CLOSE दबाइए। Close तभी काम करता है जब Busy लैम्प बंद हो। 21
- डिस्प्ले पर मतदान के अंत तक मशीन में दर्ज वोटों की कुल संख्या आएगी। यह संख्या तुरंत प्ररूप-14 के भाग I में लिखिए। 12
- CLOSE बटन पर कैप वापस लगाइए। 21

कन्ट्रोल यूनिट, सामने से। चित्र: MPSV अनुदेश पुस्तिका, चित्र 6। 3
मतदान ख़त्म होने के समय मशीन में दर्ज वोटों की कुल संख्या TOTAL बटन दबाकर भी पता की जाती है; ज़रूरत हो तो यह बटन फिर दबाया जा सकता है। 4
Busy बत्ती जली रह जाए तो
आख़िरी मतदाता के वोट के बाद भूल से BALLOT दब जाए, या आख़िरी मतदाता BALLOT दबने के बाद वोट डालने से मना कर दे, तो Busy बत्ती जली रह सकती है। ऐसे में कन्ट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से अलग करके Busy बत्ती बंद की जा सकती है। अलग करने के बाद पावर स्विच फिर चालू कीजिए: Busy बत्ती बुझ जाएगी और Close बटन काम करने लगेगा। 1
प्ररूप-14 में वोटों का लेखा
- मतदान ख़त्म होने के बाद मतदान अधिकारी मशीन में दर्ज वोटों का लेखा प्ररूप-14 के भाग I में तैयार करेगा। 14
- ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का प्ररूप-14 अलग-अलग बनेगा। 4
- मशीन में दर्ज कुल वोट इतने होने चाहिए: मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम 1 में दर्ज कुल मतदाता, घटा वे मतदाता जिन्हें गोपनीयता भंग करने पर आपने वोट नहीं डालने दिया (रजिस्टर के अभ्युक्ति कॉलम के अनुसार)। 4
- प्ररूप-14 के भरे हुए नमूने में यह मिलान पूरा है: रजिस्टर (प्ररूप-12) में दर्ज कुल मतदाता (मद 2), घटा वे मतदाता जिन्होंने रजिस्टर में दर्ज होने और हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने के बाद वोट न डालने का फ़ैसला किया (नियम 43-क, मद 3), घटा वे मतदाता जिन्हें नियम 36-क, 38-क या 40-क में वोट नहीं डालने दिया गया (मद 4)। मद 6 में लिखिए कि मशीन में दर्ज कुल वोट (मद 5) इस संख्या (2−3−4) से मेल खाते हैं, या कोई फ़र्क मिला। 5 छपे हुए प्ररूप-14 में मद 3 अब भी है, पर नियम 43-क अधिसूचना 1531 (12.11.2014) से हटा दिया गया है। 67
- मतदान ख़त्म होने के समय मौजूद कोई भी मतदान अभिकर्ता प्ररूप-14 के लेखे की प्रति माँगे, तो उसे प्रमाणित करके प्रति दे दीजिए। 4
| प्ररूप-14 | लिफ़ाफ़ा |
|---|---|
| ज़िला परिषद सदस्य | PE-54 |
| पंचायत समिति सदस्य | PE-53 |
| दोनों की अतिरिक्त प्रति | PE-52 (मतदान अधिकारी की डायरी वाला लिफ़ाफ़ा) |
स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103
मतदान के बाद मशीन सील कीजिए
प्ररूप-14 में लेखा तैयार करने के बाद मशीन मुहरबंद कीजिए। 4
- कन्ट्रोल यूनिट का पीछे का खंड (Rear Compartment) खोलिए और पावर स्विच बंद (OFF) कीजिए। 2
- इंटरफ़ेस केबल की दोनों कुंडी (Latch) दबाकर कन्ट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट अलग कीजिए। फिर कन्ट्रोल यूनिट का पीछे का खंड बंद कीजिए। 2
- बैलेट यूनिट के ऊपर लगा एड्रेस टैग सील कीजिए। मौजूद उम्मीदवार या उनके मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करना चाहें तो उन्हें करने दीजिए, और मतदान अधिकारी अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाए। एड्रेस टैग पर ब्योरा साफ़-साफ़ लिखा हो। 4
- बैलेट यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट अपने-अपने कैरिंग केस में वापस रखिए। 24
- कैरिंग केस के दोनों ओर के दो छेदों से धागा निकालकर एड्रेस टैग के साथ सील कीजिए। टैग पर मतदान केंद्र का ब्योरा, मतदान अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर, और पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर हों। 24
- सील करते समय मोमबत्ती की लौ सीधे कैरिंग केस को न छुए, और पिघला मोम मशीन के किसी हिस्से पर न गिरे। 2
इसके बाद मशीन मतदान केंद्र से भंडारण स्थान (STRONG ROOM) तक ले जाने के लिए तैयार है। 2
मतदान ख़त्म होते ही मतदान अधिकारी मतदान समाप्ति की घोषणा करेगा, और मौजूद उम्मीदवारों या निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहेगा कि बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट और बक्सों के एड्रेस टैग पर, और जिन कागज़ों को वह मुहरबंद कर रहा है उन पर, वे चाहें तो अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। 8 ऐसे अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर मतदान अधिकारी की घोषणा (परिशिष्ट-7) के भाग-3 में भी लिए जाएँगे। जो अभिकर्ता हस्ताक्षर करने से मना करें, उनके नाम भी उसी में लिखे जाएँगे। 8
दोहराइए: मतदान बंद, लेखा और सील
स्रोत
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- 1.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 102कखगघङचछजझञटठडढणतथदधनपफ
- 2.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 45कखगघङचछजझञटठडढणतथदध
- 3.MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 8 पाठ में
- 4.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 103कखगघङचछजझञटठड
- 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 195कख
- 6.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 160 पाठ में
- 7.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 114 पाठ में
- 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104कख