लिफ़ाफ़े भरिए और संग्रहण स्थल पर जमा कीजिए
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लिफ़ाफ़े भरिए और बंद कीजिए
मतदान ख़त्म होने के बाद दोनों चुनावों (पंचायत समिति सदस्य, ज़िला परिषद सदस्य) के लिए चार तरह के 8 लिफ़ाफ़े परिशिष्ट-12 के अनुसार अलग-अलग सीलबंद करने हैं। जो काग़ज़ दोनों चुनावों में एक ही काम आए हैं, उनके लिए दोनों चुनावों के दो साझा लिफ़ाफ़े बनेंगे: नामावली की चिन्हित प्रति का PE-42 और मतदाताओं के रजिस्टर का PE-43; ये भी अलग-अलग सीलबंद होंगे। 1
| सीलबंद लिफ़ाफ़ा | लिफ़ाफ़ा नं. |
|---|---|
| इस्तेमाल हुई मतदाता पर्चियाँ | PE-45 (ज़िला परिषद सदस्य, पीली पर्चियाँ) और PE-44 (पंचायत समिति सदस्य, नीली पर्चियाँ) |
| इस्तेमाल हुए निविदत्त मतपत्र | PE-47 (ज़िला परिषद सदस्य) और PE-46 (पंचायत समिति सदस्य) |
| निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप-13) | PE-49 (ज़िला परिषद सदस्य) और PE-48 (पंचायत समिति सदस्य) |
| बिना इस्तेमाल हुए निविदत्त मतपत्र | PE-50 और PE-51 |
| निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (दोनों चुनावों का एक) | PE-42 |
| मतदाताओं का रजिस्टर (दोनों चुनावों का एक) | PE-43 |
स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92
PE-42 से PE-51 तक के लिफ़ाफ़े चपड़ी से सीलबंद करने हैं। 6
| बिना सील का लिफ़ाफ़ा | क्या रखना है |
|---|---|
| PE-52 | मतदान अधिकारी की डायरी (दोनों पदों की एक), साथ में दोनों पदों के प्ररूप-14 की दूसरी प्रति |
| PE-54 / PE-53 | प्ररूप-14: ज़िला परिषद सदस्य / पंचायत समिति सदस्य |
| PE-56 / PE-55 | मतदान अधिकारी की घोषणाएँ (मॉक पोल प्रमाण-पत्र साथ में): ज़िला परिषद सदस्य / पंचायत समिति सदस्य |
| P-2 | सांख्यिकी आँकड़े (दोनों पदों का एक) |
| PE-57 | विविध काग़ज़ात (दोनों पदों का एक) |
स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105; आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279
P-2 और PE-52 से PE-57 तक के लिफ़ाफ़े सील नहीं करने हैं। 6
PE-57 में ये रहेंगे: बिना इस्तेमाल हुई मतदाता पर्चियाँ, बिना इस्तेमाल हुए एड्रेस टैग और स्पेशल टैग, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के प्ररूप, मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियाँ (चिन्हित प्रति के अलावा), मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणाएँ और सूची, बिना इस्तेमाल हुई और ख़राब पेपर सीलें और स्ट्रिप सीलें, और बाकी विविध काग़ज़ात। 6
- पिंक पेपर सीलों का अलग लेखा बनाने की ज़रूरत नहीं है; उनका लेखा प्ररूप-14 के भाग-1 के मद 9 में ही लिखना है। 6
- कोई सूचना शून्य हो, तब भी सब लिफ़ाफ़े तैयार करने हैं, और उनमें संबंधित प्ररूप भरकर रखने हैं। 8
- लिफ़ाफ़ों पर पृष्ठांकन करना न भूलिए, और पृष्ठांकन की प्रविष्टियाँ पूरी लिखिए। 6
- मतदान ख़त्म होते ही जल्द से जल्द काग़ज़ों के पैकेट बंद कीजिए। चपड़ी की सील सिर्फ़ उन्हीं पर लगाइए जिन पर लगनी है, दूसरों पर नहीं। 8
संग्रहण स्थल पर जमा कीजिए
आयोग के आदेश 9496 (28.09.2026) के मुताबिक़ ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में हर चरण का मतदान ख़त्म होते ही मशीनें और बाकी सामान (लिफ़ाफ़े) ज़ोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट की देखरेख में पंचायत समिति स्तर पर जमा होंगे। मजिस्ट्रेट अपने इलाक़े के हर मतदान दल के पहले सहायक मतदान अधिकारी, चौथे सहायक मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी (पुलिस) को साथ लेकर उस मतदान केन्द्र की सीलबंद मशीनें और बाकी सामान पंचायत समिति के तय संग्रहण स्थल पर ले जाएँगे, और वहाँ सब कुछ पहले सहायक मतदान अधिकारी के हाथों जमा होगा। जमा होने के बाद मजिस्ट्रेट इन तीनों को उसी रात उनके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वापस पहुँचाएँगे; जिस दल का वाहन इस काम में लगा, वह भी वापस अपनी जगह पहुँचेगा। 9
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आयोग की अनुमति लेकर इस व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं, इसलिए अपने ज़िले का निर्देश भी देखिए। 10
मतदान बूथ पर बिना समय गँवाए, ज़िला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार संग्रहण स्थल पर पहुँचिए। बीच रास्ते में कहीं और न जाइए, और बेवजह न रुकिए। 8
आम तौर पर वहाँ तीन काउंटर होंगे; ज़िला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुविधा से इनमें थोड़ा फेर-बदल कर सकते हैं। 11
| काउंटर | क्या जमा होगा |
|---|---|
| 1 (स्ट्रांग रूम) | इस्तेमाल हुई सीलबंद बैलेट यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट; बिना सील के लिफ़ाफ़े PE-53 और PE-54 (प्ररूप-14), PE-55 और PE-56 (घोषणा), PE-52 (डायरी), P-2 (सांख्यिकी)। हर चुनाव का सामान अलग-अलग। |
| 2 | सीलबंद लिफ़ाफ़े PE-42 से PE-51, जिनका एक अलग पैकेट होगा; और बिना सील का PE-57 |
| 3 | बाकी चुनाव सामग्री, जैसे मतदान अधिकारी की पीतल की सील, पुस्तिका, स्टाम्प पैड और इंक, अमिट स्याही की शीशी, ऐरोक्रास मार्क सील, मेटल रूल, कपड़े के पर्दे या कार्ड-बोर्ड कम्पार्टमेंट, सुभेदक चिन्ह की सीलें, बिना इस्तेमाल हुई मतदान या कन्ट्रोल यूनिट, केनवास बैग, डमी बैलेट यूनिट और दी गई बाकी सामग्री |
स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109
काउंटर पर सामान अच्छी तरह सँभलवाकर और संबंधित अधिकारियों से उसकी रसीद लेकर ही काउंटर छोड़ना चाहिए। मार्गदर्शिका के शब्दों में, इसमें किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। 8
दोहराइए: लिफ़ाफ़े और जमा
स्रोत
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- 1.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 104कखग
- 2.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 96 पाठ में
- 3.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29 पाठ में
- 4.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 91 पाठ में
- 5.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 92 पाठ में
- 6.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 105कखगघङचछजझ
- 7.आदेश 1161, दि. 30.01.2026, संकलन पृ. 279 पाठ में
- 8.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 109कखगघङचछजझञट
- 9.आदेश 9496, दि. 28.09.2026, पृ. 3 पाठ में
- 10.आदेश 9496, दि. 28.09.2026, पृ. 4 पाठ में
- 11.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 108कखगघङच