MockPoll › पंचायती राज चुनाव 2026 › पढ़िए › रिटर्निंग अधिकारी (RO) की जाँच-सूची: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य
रिटर्निंग अधिकारी (RO) की जाँच-सूची: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य
साइट पर काम चल रहा है · अपडेट 03.11.2026अगर कोई त्रुटि दिखे तो डेवलपर भरत चौधरी (व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., जेठन्तरी — ब्लॉक: समदड़ी, जिला: बालोतरा) को बताइए:
WhatsApp: +91-7357578216
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यह सूची ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के रिटर्निंग अधिकारी (RO) के लिए है, जिनके चुनाव में वोट MPSV मशीन पर पड़ते हैं। हर काम का पूरा नियम रिटर्निंग अधिकारी वाले पेज पर है; यहाँ सिर्फ़ टिक करने लायक कदम हैं। पंच-सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति-ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव अलग-अलग दिन या अलग-अलग चरण में होते हैं। 1 सरपंच और पंच की सूची अलग पेज पर है। बालोतरा की तारीख़ें चुनाव कार्यक्रम पर हैं।
हर बात के आगे आयोग के आदेश, नियम या मार्गदर्शिका का पन्ना लिखा है। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वहाँ आयोग का पत्र या आदेश पहले लिखा है; स्रोतों में क्या फ़र्क है, यह प्रशिक्षकों के लिए अलग पेज स्रोतों में फ़र्क पर है।
चुनाव की सूचना और तारीखें
- अपने चरण की लोकसूचना देख लीजिए; इसे जिला निर्वाचन अधिकारी नियम 58 के तहत जारी करता है। 2
- सूचना में ये बातें मिलाइए: नामांकन की तारीख और समय, संवीक्षा की तारीख और समय, नाम वापसी की तारीख और समय, मतदान की ज़रूरत पड़े तो मतदान का दिन और समय, और मतगणना का स्थान, तारीख और समय। 3
- अपने चरण की तारीखें चरण वाली तालिका से मिलाइए: नामांकन की अंतिम तिथि अपराह्न 3:00 बजे तक, संवीक्षा प्रातः 11:00 बजे से, नाम वापसी अपराह्न 3:00 बजे तक। 24
- मतदान प्रातः 7:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक होगा, और मतदान दल एक दिन पहले रवाना होंगे। 5
नामांकन लेना
- पर्चे लोकसूचना की अंतिम तारीख तक किसी भी कार्य दिवस को लीजिए, बशर्ते वह दिन सार्वजनिक अवकाश न हो। 62
- पर्चा RO ले सकता है, और RO के साथ मुख्यालय पर तैनात ARO भी; पर संवीक्षा में अंतिम निर्णय RO का होगा। 7
- पर्चा अभ्यर्थी ख़ुद व्यक्तिगत रूप से दे; प्रस्तावक पर्चा प्रस्तुत नहीं कर सकता। 89
- अभ्यर्थी से ये छह चीज़ें लीजिए: प्रारूप 4-A में नाम निर्देशन पत्र, प्रारूप 4 घ में घोषणा, शौचालय की घोषणा, ₹50 के स्टाम्प पर उपाबंध-1 A का शपथ पत्र, परिशिष्ट-6-E का सांख्यिकी फ़ॉर्म, और जमानत। 10111213 (हर काग़ज़ की पूरी बात नामांकन के काग़ज़ में।)
- पर्चे पर अभ्यर्थी और प्रस्तावक, दोनों के हस्ताक्षर देखिए; अभ्यर्थी हस्ताक्षर की जगह अँगूठे का निशान भी लगा सकता है। 914
- प्रस्तावक गिनिए: मान्यता प्राप्त दल के खड़े किए अभ्यर्थी का 1, और बाक़ी हर अभ्यर्थी (निर्दलीय, या ऐसे दल का जो मान्यता प्राप्त न हो) के 5; सभी प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हों (नियम 58(5) के परंतुक के खंड (e) और (f))। 9
- हर पर्चे पर क्रम संख्या, दिनांक और समय दर्ज कीजिए, और अपने हाथ से लिखिए: वार्ड का क्रमांक, उस वार्ड के नामांकन पत्र का क्रमांक, प्रस्तुत करने वाले का नाम (पहचानकर्ता हो तो उसका भी), और पत्र मिलने की तारीख और समय। 14
- अभ्यर्थी को संवीक्षा की तारीख, समय और स्थान बताइए। 14
नामांकन के काग़ज़
- प्ररूप 4-क और प्ररूप 4 घ का कोई कॉलम ख़ाली न हो; सिर्फ़ संतान संबंधी योग्यता वाला हिस्सा छोड़ा जा सकता है। 10
- कोई कॉलम ख़ाली मिले, तो अभ्यर्थी को मीमो दीजिए, और कमी पूरी करने के लिए अलग शपथ पत्र लीजिए; मीमो के बाद भी कॉलम न भरे या अलग शपथ पत्र न आए, तो नामांकन अस्वीकार करने योग्य होगा। 12
- प्ररूप सबसे पहले RO, उपखण्ड अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के हों; वहाँ न मिलें तो फोटो प्रति और टाइप किए प्ररूप चलेंगे, पर हाथ से लिखे नामांकन और प्ररूप स्वीकार न कीजिए। 12
- शपथ पत्र (उपाबंध I-A) नामांकन पत्र के साथ ही लीजिए, ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, और किसी न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शपथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित। 151016
- शपथ पत्र का हर कॉलम भरा हो; किसी मद की सूचना न हो, तो वहाँ "शून्य" या "लागू नहीं होता" लिखा हो। 1017
- शौचालय की घोषणा (परिशिष्ट-6-C) आयोग के प्रारूप में, हर पर्चे के साथ लीजिए; इसे प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं। न दी हो तो संवीक्षा से पहले इसे देने का मीमो दीजिए; फिर भी न मिले तो पर्चा अस्वीकार करने योग्य होगा। 11181920
- जमानत लीजिए: सामान्य अभ्यर्थी की ₹500, SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थी की ₹250; एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी के कई पर्चे हों, तो एक से ज़्यादा जमानत न लीजिए। 113
- धारा 19(झ) या 19(ड) में कोई राशि बकाया न हो तो नो-ड्यूज़ की ज़रूरत नहीं; चरित्र प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी नहीं। सांख्यिकी फ़ॉर्म जहाँ तक हो भरवाइए, पर न दे तो नामांकन ख़ारिज नहीं होगा। 1112
दल के अभ्यर्थी: प्ररूप 'क' और 'ख'
- अभ्यर्थी को दल का अभ्यर्थी तभी मानिए, जब खण्ड 6 की चारों शर्तें पूरी हों; पहली, उसने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की हो। 21
- दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष या मुखिया, या उनके प्राधिकृत व्यक्ति, की लिखित सूचना प्ररूप 'ख' में नामांकन की अंतिम तारीख को अपरान्ह 3 बजे तक मिल जानी चाहिए। 21
- अध्यक्ष ने किसी और को प्राधिकृत किया हो, तो उस व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में उसी तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे तक आपके पास हों। 21
- प्ररूप 'क' और 'ख' पर सिर्फ़ स्याही वाले हस्ताक्षर मानिए, अनुलिपि (Facsimile) या रबड़ स्टाम्प वाले नहीं; फैक्स, ई-मेल या व्हाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार न कीजिए। 22
- प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 से 8 वाला प्रतिस्थानी तभी दल का अभ्यर्थी है, जब स्तम्भ 3 से 5 वाले अनुमोदित अभ्यर्थी का पर्चा नियम 27 में रद्द हो, या वह नियम 28 में नाम वापस ले; शर्त यह कि प्रतिस्थानी का अपना पर्चा खारिज न हुआ हो और उसने नाम वापस न लिया हो। 23
- दल ने अभ्यर्थी बदला हो, एक सीट के लिए अलग नामों वाले कई प्ररूप 'ख' आए हों, या एक ही सूचना में एक सीट के लिए कई अभ्यर्थी अनुमोदित हों, तो दल का अभ्यर्थी कौन है, यह दल के अभ्यर्थी वाले हिस्से के नियमों से तय कीजिए। 24
संवीक्षा और पात्रता
- संवीक्षा में अभ्यर्थी ख़ुद आ सकते हैं, कोई और नहीं; हर अभ्यर्थी को पर्चे देखने की हर उचित सुविधा और आपत्ति करने का उचित मौका दीजिए। 1425
- अस्वीकार करने के लिए नियम 27(3) के चार आधार देखिए: अभ्यर्थी योग्य नहीं या अयोग्य; वह मतदाता सूची वाला व्यक्ति नहीं; हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान असली नहीं या धोखे, दबाव या अनुचित प्रभाव से लिया गया; नियम 25 का पालन नहीं। 1425
- अभ्यर्थी का नाम उस पंचायती राज संस्था (पंचायत समिति या जिला परिषद) की मतदाता सूची में हो, जिसके सदस्य का चुनाव वह लड़ रहा है, और उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो। 26
- अभ्यर्थी धारा 19 के तहत अपात्र तो नहीं, यह जाँचिए; आपराधिक मामले में धारा 19(gg) का सूत्र लगाइए: संज्ञान + आरोप तय + 5 वर्ष या ज़्यादा का अपराध + मुकदमा जारी। पूरी सूची पात्रता और अयोग्यता में है। 261427
- आयोग के आदेश 10062 (06.10.2026) में लिखा है कि संतान संबंधी योग्यता के प्रावधान हटा दिए गए हैं, और संतान वाली सूचना से अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता तय नहीं होती। 10 इसलिए धारा 19(l) वाली, दो से ज़्यादा बच्चों की शर्त के आधार पर पर्चा खारिज नहीं होगा; अधिनियम की छपी प्रति में यह खण्ड अब भी दिखता है। 2627 19(r) वाला शैक्षिक योग्यता का खण्ड भी हटा दिया गया है, इस आधार पर पर्चा खारिज नहीं होगा। 2728
- लाभ का पद है या नहीं, संवीक्षा के समय पाँच सवालों से तय कीजिए: नियुक्ति सरकार ने की, सरकार हटा सकती है, वेतन या मानदेय जुड़ा है, काम की प्रकृति, और सरकार का नियंत्रण। 29 (सात पदों पर आयोग का मार्गदर्शन: लाभ का पद।)
- आरक्षित सीट पर अभ्यर्थी उसी वर्ग का हो, और पर्चे के साथ कलक्टर या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र हो; महिला सीट पर अभ्यर्थी केवल महिला हो। 2714
- प्रस्तावकों का दोहराव जाँचिए: एक मतदाता कई अभ्यर्थियों का प्रस्तावक बना हो, तो जो नामांकन RO को पहले मिला, वही मान्य; बाकी अमान्य। 9
- हर पर्चे पर अलग-अलग फ़ैसला लिखिए, ACCEPTED या REJECTED; अस्वीकार किया तो कारणों का संक्षिप्त ब्यौरा ज़रूर लिखिए। नामांकन पत्र का भाग-IV और भाग-V (अपना विनिश्चय) भी भरिए। 14253031
- संवीक्षा उसी दिन पूरी कीजिए; कार्यवाही स्थगित नहीं होगी। 143233
नाम वापसी, प्रतीक और अंतिम सूची
- नाम वापसी का नोटिस अभ्यर्थी ख़ुद, व्यक्तिगत रूप से आकर, दो प्रतियों में दे (नियम 28(1)); नोटिस लिखित हो, और उस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान हो। 3435
- तय समय के बाद दिया नोटिस अमान्य है; एक बार दिया नोटिस अभ्यर्थी वापस नहीं ले सकता। इस नोटिस से अभ्यर्थी पूरे चुनाव से हटता है, और उसके सभी पर्चे वापस माने जाएँगे। 3435
- एक ही पंचायती राज संस्था में कई सीटों पर पर्चे हों, तो संवीक्षा में उन्हें निरस्त न कीजिए; पर नाम वापसी के समय तक वह एक सीट छोड़कर बाकी से नाम वापस न ले, तो उसे किसी भी सीट से लड़ने वाला अभ्यर्थी न मानिए। 363738
- वार्ड में सिर्फ़ एक अभ्यर्थी हो और उसका नामांकन स्वीकार हो चुका हो, तो उसे निर्वाचित घोषित कीजिए (नियम 29(2))। 35
- नाम वापसी का समय ख़त्म होते ही प्रतीक आवंटित कीजिए और लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र 5 में बनाइए। 235
- दल के अभ्यर्थी को उसका आरक्षित प्रतीक ही दीजिए, कोई दूसरा नहीं; इसके लिए वह पर्चा देखिए जिसमें उसने ख़ुद को उस दल का खड़ा किया बताया है, भले वह पहला पर्चा न हो। दलों और प्रतीकों की सारणी नाम वापसी, प्रतीक और अंतिम सूची में है। 39
- निर्दलीय को सिर्फ़ मुक्त प्रतीक दीजिए (पंचायत समिति के लिए सारणी-2 से, जिला परिषद के लिए सारणी-3 से), और सिर्फ़ उसके पहले नामांकन पत्र में चुने प्रतीक देखिए, भले वह पर्चा संवीक्षा में खारिज हो गया हो; सूची के बाहर का प्रतीक लिखा हो, तो उस पर विचार न कीजिए। 40
- मुक्त प्रतीक पसंद के क्रम से बाँटिए: पहली पसंद का प्रतीक एक ही ने माँगा तो उसे; कई ने, तो उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के सामने लॉट; फिर दूसरी, फिर तीसरी पसंद। 41 जिसे इनमें से कोई प्रतीक न मिले, उसे बचे मुक्त प्रतीकों में से सबसे ऊपर वाला दीजिए; यह आवंटन अभ्यर्थियों की सूची में नामों के हिन्दी वर्णक्रम से, एक के बाद एक होगा। 42
- प्रपत्र 5 हिंदी में बनाइए: पहले मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार, फिर अन्य, और हर श्रेणी में नाम हिंदी वर्णमाला के क्रम में; दल का नाम अलग स्तंभ में; दो या ज़्यादा नाम एक जैसे हों, तो पिता या पति का नाम जोड़कर अलग कीजिए। 33543
प्रचार की अनुमति और डाक मतपत्र
- प्रचार में वाहन की अनुमति प्ररूप-ख पर दी जाती है (इस पर अनुमति देने वाले की जगह रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद/पंचायत समिति छपा है), और लाउडस्पीकर या माईक की अनुमति प्ररूप-ग पर। 44
- अनुमति की दो शर्तें याद रखिए: तीन से ज़्यादा वाहनों का काफ़िला नहीं चलेगा, और मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटे में लाउडस्पीकर पर पूरी रोक रहेगी। 45
- चुनाव ड्यूटी वाला मतदाता डाक मतपत्र के लिए प्ररूप-1 में लिखित सूचना आपको देगा, मतदान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले, या आप जितनी कम अवधि की अनुमति दें उसके भीतर; जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की सूचना संबंधित RO को अलग-अलग जाएगी। 46
- डाक मतपत्र की पीठ पर रबड़ की मुहर से "डाक मतपत्र" लगेगा और आप उस पर हस्ताक्षर करेंगे; इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा छपे आख़िरी क्रम संख्या वाले मतपत्र लीजिए। डाक वोट वाला यह प्ररूप-1, जमानत लौटाने वाले प्रपत्र-1 से अलग है। 4647
मशीन तैयार करना (कमीशनिंग)
- मशीनें तैयार करने की तारीख़, समय और जगह उम्मीदवारों को पहले ही लिखित नोटिस देकर बताइए, कि वे ख़ुद या उनके प्रतिनिधि आएँ; आयोग के पर्यवेक्षक (अगर हों) को भी बताइए, और जो आएँ उनके हस्ताक्षर रजिस्टर Anx-8 में लीजिए। 48
- तैयारी हर चरण के मतदान से 3-4 दिन पहले ज़िला स्तर पर होगी; काम BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियर करेंगे, देखरेख आप करेंगे। 4950
- बैलेट यूनिट पर लगने वाले मतपत्र के पीछे अपने हस्ताक्षर कीजिए और सील लगाइए; ज़िला परिषद सदस्य का मतपत्र, स्टीकर और एड्रेस टैग पीले रंग का, और पंचायत समिति सदस्य का नीले रंग का। 50
- ज़िला परिषद सदस्य की बैलेट यूनिट-1 कन्ट्रोल यूनिट से, और पंचायत समिति सदस्य की बैलेट यूनिट-2, बैलेट यूनिट-1 से जुड़े। 51
- 'Enter Ward No.' में चार अंक भरवाइए (पहले दो ज़िला परिषद क्षेत्र के, अगले दो पंचायत समिति क्षेत्र के), और 'Enter Booth No.' में पंचायत समिति के अंदर उस बूथ का क्रमांक; उदाहरण कैंडिडेट सेट में। 5152
- तैयार की जा रही सभी मशीनों का END बटन मास्क रहे; पूरी बात END बटन वाले हिस्से में। 53
- 10 प्रतिशत मशीनों में मॉक पोल कराइए, हर मशीन पर 25 वोट; प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर Anx-9 में, और नतीजों का प्रिंट आउट दिखाने के बाद Anx-10 में लीजिए। 52
- कन्ट्रोल यूनिट की FLC वाली पिंक पेपर सील सुरक्षित रहे; बैलेट यूनिट के सबसे निचले हिस्से पर, उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों के सामने, पिंक पेपर सील लगे, और उसका क्रमांक यूनिक आईडी के साथ Anx-11 में लिखा जाए। 54
- तैयार करते ही बैलेट यूनिट और कन्ट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट खंड को टैग के साथ सील कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए, और मौजूद उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों से भी हस्ताक्षर करने को कहिए। 48
मशीन की रखवाली और मतदान दल को देना
- Anx-11 की फ़ोटोकॉपी उम्मीदवारों को मुफ़्त दीजिए, और रजिस्टर पर उसकी रसीद लीजिए। 55
- कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के पीछे सफ़ेद स्टीकर पर ज़िला परिषद या पंचायत समिति का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नंबर लिखवाइए। 48
- तैयार मशीनों की सूची, यूनिक नंबर और मतदान केन्द्र के साथ, उसी समय उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों को देकर उनके हस्ताक्षर लीजिए; एक निर्वाचन क्षेत्र पूरा हो, तब अगले की मशीनें तैयार हों। 52
- दोनों चुनावों की तैयार मशीनें रखते समय आपस में मिल न जाएँ; पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफ़ी कराइए, यह वीडियो चुनाव के रिकॉर्ड की तरह रखा जाएगा। 56
- तैयार और आरक्षित मशीनें तुरंत ज़िला स्तर पर अलग-अलग सुरक्षित कमरों में डबल लॉक में रखिए, कमरा सील कीजिए, और खोलने, बंद करने और अंदर जाने वालों का ब्योरा लॉगबुक में लिखवाइए; स्ट्रॉन्ग रूम जब भी खोला जाए, उम्मीदवारों को पहले से बताइए। 55
- आरक्षित मशीनें पंचायत समिति स्तर पर रहेंगी; ज़रूरत पड़े तो उस बूथ का मतपत्र लगाकर, उसी बूथ का Ward No. और Booth No. भरकर, उसे तुरंत वहीं तैयार कराया जाएगा। पूरी बात आरक्षित मशीनें में। 524953
- मशीन देते समय मतदान अधिकारी (PO) से प्राप्ति के हस्ताक्षर लीजिए, कौन-सी मशीन किस बूथ को दी इसका रिकॉर्ड रखिए, और पक्का कीजिए कि सब सीलें सुरक्षित हैं; उन्हें बताइए कि मशीन का नंबर पीछे के स्टीकर, मतपत्र और एड्रेस टैग के अंकन से मिला लें। 57
- मतदान से पहले या मतदान के दौरान मशीन बदली जाए, तो उम्मीदवारों को लिखित सूचना दीजिए, और अपने रजिस्टर में लिखिए कि कौन-सी यूनिट किस मतदान केन्द्र पर, किस चुनाव में काम आई और कौन-सी बदली गई। 57
मतदान से पहले और मतदान के दिन
- मतदान बूथों की सूची प्रकाशित कीजिए; परिशिष्ट-33 के नोटिस में पंचायत समिति/ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र वाले हिस्से के नीचे "रिटर्निंग अधिकारी" लिखा है (बूथों की सूची का नोटिस)। 5859
- जि.प.-पं.स. सदस्य के चुनाव में 1 निर्वाचन अभिकर्ता होता है, और मतदान अभिकर्ता हर बूथ पर 1। 6061
- मतदान शुरू होने से पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, तब भी चुनाव स्थगित नहीं होगा। 6263
- पर मृत्यु के बाद उस पद के लिए एक ही अभ्यर्थी बचे, तो नियम 73 (परिशिष्ट-4) के तहत उस पद का चुनाव स्थगित कीजिए, और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के ज़रिए आयोग को रिपोर्ट दीजिए; फिर उस पद की पूरी कार्यवाही नए चुनाव की तरह शुरू होगी, और लड़ रहे अभ्यर्थियों को दोबारा नामांकन नहीं भरना होगा। 336263
- कोई उम्मीदवार बूथ पर किसी मतदाता की पहचान को चैलेंज करे, तो उससे पहले चैलेंज फी जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। 33
गिनती
- गिनती की तारीख़ और समय नियम 49-घ के तहत तय कीजिए, आयोग के घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखकर; गिनती ज़िला मुख्यालय पर ही होगी, जगह ज़िला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर तय कीजिए। 64
- गिनती की तारीख़, समय और जगह की सूचना हर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखकर दीजिए, मतदान की तारीख़ से कम से कम एक सप्ताह पहले; कुछ बदले, तो बदलाव की सूचना भी फिर से लिखकर। 64
- MPSV में दोनों पदों का रिज़ल्ट एक ही कंट्रोल यूनिट में दिखता है, इसलिए ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की गिनती एक ही कमरे में होगी; कितनी टेबल लगेंगी, यह पहले से तय कीजिए, और उन पर क्रम से नंबर डालिए। 65
- हर टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और एक गणना सहायक लगाइए, ज़िला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन लेकर; MPSV से दोनों पदों की गिनती साथ-साथ हो, तो एक अतिरिक्त गणना सहायक। 66
- गणन अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र (प्ररूप-10) दो फ़ोटो के साथ, गिनती के दिन से कम से कम दो दिन पहले लीजिए, फ़ोटो वाले बैज जारी कीजिए, और बैज अलग रजिस्टर में चढ़ाइए; प्ररूप-10 की घोषणा गिनती शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले, आपके सामने हस्ताक्षर के साथ। 67
- गिनती की जगह में सिर्फ़ नियम में गिनाए 4 तरह के लोग आने दीजिए; सूची कौन अंदर आ सकता है में है। 68
- गिनती शुरू करने से पहले कमरे में मौजूद सबको लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 (वोटों की गोपनीयता) के प्रावधान समझा दीजिए। 68
- डाक मतपत्र सबसे पहले गिनिए, उसी कमरे में; उस क्षेत्र की मशीनों की गिनती पूरी होने से पहले डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाए। तय समय के बाद आया लिफ़ाफ़ा बिना खोले अस्वीकार कीजिए, अलग लिफ़ाफ़े में सील कीजिए, और उस पर विवरण लिखिए। 68
- कंट्रोल यूनिटें बूथों के क्रम से टेबलों पर बाँटिए, हर यूनिट के साथ उस बूथ का प्रारूप 14 का लेखा और मतदान अधिकारी की घोषणा; बैलेट यूनिट हॉल में तभी लाइए, जब किसी उम्मीदवार या अभिकर्ता की माँग पर, या किसी ख़ास मामले में, उसकी जाँच ज़रूरी हो। 69
- हर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या और कैंडिडेट सैट सैक्शन की सील मिलाइए, और भीतरी कवर की दो पेपर सीलों की क्रम संख्या प्रारूप 14 के भाग I की मद सं. 9 से मिलाइए; टेबल के पास मौजूद उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं को भी देखने दीजिए। 70
- तसल्ली हो जाए कि मशीन में सच में गड़बड़ हुई है, या यह वह मशीन नहीं जो उस बूथ को दी गई थी, तो मशीन अलग रखिए, उसके वोट न गिनिए, और रिपोर्ट आयोग को कीजिए; पूरी गिनती रोकना ज़रूरी नहीं। 70
- गिनती पूरी होने से पहले नियम 49-क के तहत रोकनी पड़े, तो सारी मशीनें और कागज़ सील कीजिए, उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें तो उनकी सील भी लगने दीजिए, और इन्हें अलग कमरे में आपकी और उम्मीदवारों की सील से बंद रखिए। 71
रिज़ल्ट और घोषणा
- MPSV में पहले ज़िला परिषद सदस्य का रिज़ल्ट दिखेगा, फिर पंचायत समिति सदस्य का; रिज़ल्ट निकालने का पूरा तरीक़ा MPSV अनुदेश पुस्तिका में है, गिनती से पहले इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए (MPSV से रिज़ल्ट)। 72
- आदेश 9508 के बिंदु D के मुताबिक़ MPSV में अंडर वोट (under vote) की संख्या शून्य के अलावा कुछ और दिखे, तो उस संख्या को रिजेक्टेड वोटों में जोड़कर अंतिम परिणाम शीट तैयार कीजिए (गिनती के समय)। 73
- गणना पर्यवेक्षक से प्रारूप 14 का भाग II भरा हुआ, उसके और मौजूद उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के साथ लीजिए, जिसमें लिखा हो कि जोड़ भाग I की मद 5 से मिलता है या नहीं; ठीक और पूरा भरा होने की तसल्ली करके ख़ुद हस्ताक्षर कीजिए, और प्ररूप-7 बना रहे अधिकारी को सौंपिए। 74
- प्ररूप-7 में हर उम्मीदवार और नोटा के मशीन वाले वोटों में डाक मतपत्रों के वैध वोट, नोटा सहित, जोड़िए; किसी बूथ पर नया मतदान हुआ हो, तो उसका नतीजा आने तक कुल जोड़ न लगाइए। 75
- कुल जोड़ ज़रूर जाँचिए; आयोग इस प्रारूप के किसी भी अंतर को गंभीरता से लेगा। निविदत्त मतपत्र के लिफ़ाफ़े न खोलिए, और निविदत्त वोट न गिनिए। 71
- किसी बूथ का रिज़ल्ट फिर से जाँचना पड़े, तो परिणाम-बटन दबाइए; उस बूथ का रिज़ल्ट कंट्रोल यूनिट के पैनल पर फिर दिखेगा (दोबारा गिनती)। 71
- वोट बराबर हों और एक वोट जुड़ने से ही कोई जीत सकता हो, तो उन उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के सामने तुरंत लॉटरी निकालिए; विवरण लिखकर हस्ताक्षर करवाइए, उसे अलग लिफ़ाफ़े में रखिए, प्ररूप-7 में प्रविष्टि कीजिए, और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफ़ी कराइए (वोट बराबर हों)। 76
- गिनती की हर उलझन सुलझ जाए और गिनती पूरी हो जाए, तब प्ररूप-7 में अंतिम परिणाम-पत्र बनाइए, उसमें दर्ज हर उम्मीदवार के कुल वोट घोषित कीजिए, और परिणाम घोषित कीजिए। 71
- राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ और निर्देश न दिया हो, तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वैध वोट मिले, उसे निर्वाचित घोषित कीजिए। 76
- प्ररूप-7 पर अपना नाम और साफ़ हस्ताक्षर, तारीख़ और जगह, और अपनी मोहर लगाइए; भरने के बाद की जाँच प्ररूप-7 वाले पेज पर है। 76
- जीते उम्मीदवार को आयोग के तय प्रारूप में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र दीजिए, और उससे प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर लीजिए (प्रमाण-पत्र)। 76
जमानत
- परिणाम घोषित होने के 3 दिन में उन अभ्यर्थियों की जमानत ज़ब्ती का आदेश दीजिए, जिन्हें कुल वैध वोटों के 1/6 से कम मिले। 77
- जमानत ज़ब्ती का आदेश प्रपत्र-2 में होता है (नियम 56 और 58)। परिपत्र 2178 का बिंदु 2(iii) पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के ज़ब्ती आदेश को "प्रपत्र–2A" कहता है; छपे प्रारूप में यह आदेश "प्रपत्र–2" ही है। 787779
- मार्गदर्शिका के मुताबिक़ जीते अभ्यर्थी के वोट 1/6 से कम हों, तब भी उसकी जमानत वापस होगी। 83
- नाम वापस लेने वाले, और 1/6 या ज़्यादा वोट पाने वाले हारे अभ्यर्थी, प्रपत्र-1 में आवेदन कर जमानत वापस ले सकते हैं। 77
- प्रपत्र-1 में रसीद संख्या, दिनांक और जमा की गई राशि देखिए; नीचे जमानत लौटाने योग्य होने का अपना प्रमाण पत्र दीजिए, और मूल रसीद लेकर साथ लगाइए। 47
- 15 दिन में माँग न आए, तो राशि अवितरित मानी जाएगी; फिर अगले 7 दिन में उसे चालान से राजकोष में जमा कराइए। 77 इसके फ़ॉर्म प्रपत्र-4 और प्रपत्र-5 हैं, 80 जो जमानत के फ़ॉर्म में हैं। संकलन में छपी इसी परिपत्र की टाइप की हुई प्रति में राजकोष में जमा कराने के लिए अगले 15 दिन लिखे हैं; 80 देखिए: जमानत: छठे हिस्से वाले वोटों के शब्द।
- पंचायत समिति सदस्य की जमानत का लेखा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में, और जिला परिषद सदस्य की जमानत का लेखा जिला कलक्टर के कार्यालय में रखा जाएगा। 80
पैकेट, सील और रिकॉर्ड
- MPSV से गिनती पूरी होने पर ईवीएम सील नहीं होगी; कंट्रोल यूनिट में लगा एसडीएमएम या डीएमएम निकालकर सिर्फ़ उसी को सील कीजिए (SDMM के निर्देश पत्रांक 710 दिनांक 20.01.2026 में, DMM के पत्रांक 830 दिनांक 23.01.2026 में; मेमोरी मॉड्यूल की सील)। 81
- हर पद के लिए वैध और अस्वीकार हुए डाक मतपत्रों के अलग-अलग बंडल एक पैकेट में रखिए; उस पर अपनी मुहर लगाइए, उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें तो उनकी भी, और ज़िला परिषद या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, गिनती की तारीख़ और अंदर की चीज़ों का छोटा ब्यौरा लिखिए। 69
- मतदान अधिकारियों से सील होकर आए पैकेट (प्रारूप 12 के मतदाता रजिस्टर, बिना इस्तेमाल हुई मतदाता पर्चियाँ, निविदत्त मतपत्र, नामावली की चिह्नित प्रतियाँ) गिनती में नहीं चाहिए; मिलते ही इन्हें सील करके लोहे के संदूक में रखिए। 82
- इस्तेमाल हुए डाक मतपत्रों के पैकेट और निर्वाचकों की घोषणाओं के पैकेट गिनती ख़त्म होते ही अपनी सील से सील कीजिए, और मौजूद उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को बताइए कि वे भी इन पर अपनी सील लगाएँ; ये पैकेट सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खुलेंगे (पैकेटों की सूची)। 82
- पैकेट सील करने की देखरेख के लिए एक ज़िम्मेदार प्रभारी अधिकारी लगाइए; लोहे के हर संदूक पर दो ताले लगें, और हर ताला सील हो। 82
- गिनती की जगह पर ही मशीनें और कागज़ सील होने के बाद कार्यवाही लिखिए: मौजूद उम्मीदवार या अभिकर्ता, उनसे सील लगाने को कहा गया, और किन्होंने लगाई, किन्होंने मना किया; उस पर हस्ताक्षर कीजिए और करवाइए, और उसे लिफ़ाफ़े में सील करके पैकेटों के साथ रखिए। 83
- परिणाम घोषित होते ही, उसी दिन, सारी मशीनें और सील बंद संदूक सरकारी कोषागार या उपकोषागार में, या ज़िला निर्वाचन अधिकारी की तय जगह पर, दो तालों के अंदर रखवाइए; सशस्त्र पुलिस रक्षक दल तब तक रहे, और जहाँ तक हो सके ढुलाई में भी साथ रहे। 84
- आयोग को भेजिए: प्ररूप-7, सारणी-क (ज़िला परिषद के निर्वाचित सदस्य), सारणी-ख (पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य), और दोनों की सॉफ़्ट कॉपी (CD); पहले तीन पर आपका नाम, साफ़ हस्ताक्षर, तारीख़, जगह और मोहर हो (सारणी-क, सारणी-ख और CD)। 76
- नियम 52-क(4) में गिनाए दफ़्तरों और अधिकारियों को प्ररूप-7 की प्रति भेजिए; सूची प्ररूप-7 की प्रति किसे भेजें में है। 85
स्रोत
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- 1.मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 7 पाठ में
- 2.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7कखगघ
- 3.पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119कखगघ
- 4.आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 8 पाठ में
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- 7.आदेश 6251, दि. 26.12.2019, संकलन पृ. 245 पाठ में
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- 85.ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 167 पाठ में